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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 September 2023

Published 29 September 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-09-29.781
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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laŒ 10/क्षे0स्था0-08-(नियमावली)-67/2023सा0प्र0-18327

सामान्य प्रषासन विभाग

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कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग का प्रशासी नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत है। 2. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-1430/2021 संजय कुमार गिरी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक- 31.01.2022 के आलोक में विभागान्तर्गत कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) के आलोक में विज्ञापन सं0-02/2022 प्रकाशित किया गया है। तत्पश्चात्‌ विज्ञापन सं0-02/2022 का शु़द्धि पत्र निर्गत है। सम्प्रति उक्त पदों पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्तर से की जा रही है।

3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रशासी विभाग से पृच्छा की गई कि बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2010 के नियम-3 (अहर्त्ता) की उपकंडिका-(iv) में प्रावधान है कि उम्मीदवार का नाम निकटतम नियोजनालय में नियोजित होना आवश्यक है। इस बिन्दु पर प्रशासी विभाग द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि उक्त नियमावली के नियम-4 के अनुसार नियोजनालय के माध्यम से आवेदन आमंत्रित नहीं किए जाने के कारण नियोजनालय का निबंधन संख्या प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तत्पश्चात्‌ आयोग द्वारा इस बिन्दु पर विशेष परिस्थिति में सरकार का आदेश प्राप्त कर लेने का परामर्श/सलाह प्रशासी विभाग को दिया गया। 4. प्रशासी विभाग द्वारा उक्त बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श का मुख्य अंश निम्नवत है :-

In piquant facts and circumstances discussed above, it is not pragmatic and possible at this stage to notify the vacancy to employment exchange and require the applicants to get registered and furnish their registration number. It is, therefore, imperative that the requirement of compliance of Rule-4 as discussed above, be dispensed with. Rule-15(3) provides that if any difficulty arises in enforcing any of the Rule of the Rules, the State Government (Personnel and Administrative Reforms Department) may remove such 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 29 ;बपकरू224द्ध 2023

difficulty by notification in official gazette. It is, therefore, advised that in exercise of power conferred under Rule 15(3) of Rules necessity of notifying the vacancies to employment exchange under Rule-4 may be relaxed to enable the Staff Selection Commission to process the selection at the earliest.

5. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1198 दिनांक-26.03.2010 के नियम-3(iv) में प्रावधानित है किः-''उम्मीदवार का नाम निकटतम नियोजनालय में निबंधित होना आवश्यक होगा।''

उक्त नियमावली के नियम-4 में प्रावधानित है कि :- रिक्तियों का अनिवार्य विज्ञापन -''विज्ञापन के द्वारा

यथासाध्य नियोजनालय के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन में आवेदक

नियोजनालय निबंधन संख्या उद्धृत करेंगे। यदि किसी कारणवश नियोजन पदाधिकारी उनका नाम

अनुशंसित नहीं करते हैं तो निबंधन संख्या के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों

पर विचार कर चयन समिति द्वारा पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए रिक्तियों के विरूद्ध आरक्षण कोटिवार पैनल

तैयार किया जाएगा।''

6. बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2010 के नियम-15(3) में प्रावधानित है किः-''यदि इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कोई कठिनाई हो तो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) ऐसी कठिनाई का निराकरण राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी'' ।

7. प्रस्तुत नियुक्ति की कार्रवाई सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-1430/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक- 31.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में की जा रही है, जिसमें अवमाननावाद संख्या-2142/2022 दायर है। 8. अतएव सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-1430/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-31.01.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी परिस्थिति एवं विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श तथा प्रशासी विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत विशेष परिस्थति में आलोच्य मामले में बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2010 के नियम-15(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम-3 (iv) एवं नियम-4 के प्रावधान को प्रासांगिक विज्ञापन के लिए क्षान्त किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मो0 सोहैल,

सरकार के सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-09-29.781/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-09-29.781.