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(0 813) ए ;बपकरू272द्धए 6 ;बपकरू200द्ध 2023
नगर विकास एवं आवास विभाग
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अधिसूचना
26 सितम्बर 2023
| क्रमांक | गैर-आवासीय कर के प्रकार | गुणक |
| (i) | होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिमनाजियम, क्लब, विवाह-हॉल | 3 |
| (ii) | दुकान (250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले ) | 1 |
| (iii) | दुकान ( ii के अतिरिक्त), शो-रूम, शोपिंग मॉल, सिनेमा बार ,मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला | 1.5 |
| (iv) | वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम | 3 |
| (v) | उद्योग, कार्यशाला, गोदाम, वेयर हाउस | 2 |
| (vi) | राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है | 2 |
| (vii) | सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाईडेंस एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रावास | 1.5 |
| (viii) | राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान या उपक्रम नहीं हैं | 1 |
| (ix) | निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं उनके छात्रावास | 1.5 |
| (x) | सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ | 0 |
| (xi) | निर्धन शारीरिक रूप से अक्षम, महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ न हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान। | 1 |
| (xii) | (i) से (x) तक के अधीन अनाच्छादित कोई अन्य धृति | गुणक 1.5 होगा |
2. उक्त तालिका के क्रमांक (viii) से आच्छादित केन्द्र एवं राज्य सरकार के वैसे कार्यालय और प्रतिष्ठान जो गैर-व्यावसायिक प्रवृत्ति के हों, उन्हें होल्डिंग्स से छूट होगी, परन्तु उनसे सेवा शुल्क लिया जायेगा। इस संदर्भ में बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम (4) के परन्तुक के प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 2726 दिनांक 11.11.2013 निर्गत है तथा यह निर्गत की तिथि से ही प्रवृत्त है। उक्त अधिसूचना द्वारा सेवा शुल्क होल्डिंग के लिये निर्धारित कर का 75 प्रतिषत निर्धारित है।
3. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।