असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
14 आि(cid:435)न 1945 (श0)
(सं0 पटना 815) पटना, शु(cid:272)वार, 6 अ(cid:416)ूबर 2023
———
सं0 08/NBFC-12/2019 (खंड) 1307/वि0--केन्द्र सरकार के अविनियमित निक्षेप पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से, राज्य के समस्त प्रमण्डलीय आयुक्त को उनके अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, धारा 30 के प्रावधानों को छोड़कर, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। 2. पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0-08/NBFC-12/2019-699, दिनांक-18.03.2021 को विलोपित किया जाता है।
The 5th October 2023
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 अ(cid:200)तूबर, 2023all Divisional Commissioners in the State as Competent Authority within their jurisdiction for the purpose of the said Act, except section 30 of the Act. 2. Previously issued Notification no-08/NBFC-12/2019-699 dated 18.03.2021 is here by repealed.
By the order of the Governor of Bihar, Arvind Kumar Chaudhary, Principal Secretary.
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,