िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 19 1945 (श0) सं(cid:201)या 41 पटना, बुधवार, ————————
11 2023 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-115 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 116-117 पूरक
---
पूरक-क 118-1222 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। —————
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------- अधिसूचना 22 अगस्त 2023
सं0 8/आ0 (मु0राज0नि0)-3-03/2019-4404--श्री अजय कृष्ण मिश्र, तत्का0 सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आदेष संख्या-3678 दिनांक 01.10.2021 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी0) के तहत् 100 (षत प्रतिषत) पेंषन अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।
2. उक्त दण्डादेष के विरूद्ध श्री मिश्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-19625/2021 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.01.2023 को निम्नलिखित न्यायादेष पारित किया गया है-
"Here in the present case, the dismissal of the petitioner, being a Government Servant, is set aside by this Court solely on the ground of non-compliance with the requirements of these rules. Hence, the provisions laid down under Rule 17 (3) of Bihar CCA Rule, 2005 shall be followed.
This Court has also entered into the findings stated by the authority in paragraph 8 of the order sheet, passed by the authority contained in Memo no. 3678 of 01.10.2021, which is under challenge.
The specific points in the second show cause have not been discussed and reasons for non-consideration of those points in the order sheet have also not been discussed, which is further violation of natural justice. And it is due to this reason alone, the order contained in Memo no. 3678 dated 01.10.2021 is not sustainable in the eye of the law.
In result, the present writ petition is allowed and the order dated 01.10.2021 in Memo no. 3678 is hereby set aside.
The State is directed to do all the needful, so that petitioner may receive all his retiral benefits within a period of 6 weeks from the date of production of these order to the authority. Counsel for the State is directed to return the original file to the concerned department.
3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेष के आलोक में श्री मिश्र के विरूद्ध शत् प्रतिषत पेंषन अवरूद्ध करने संबंधी आदेष संख्या-3678 दिनांक 01.10.2021 को निरस्त करते हुए सेवान्त लाभ भुगतान की इस शर्त्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेष के फलाफल से यह प्रभावित होगा। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।
-------
--कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नर्ई दिल्ली के परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-III (पेंशन) दिनांक 13.07.2023 के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन पी एस) के अधिसूचित होने की तिथि (22.12.2003) के पूर्व नियुक्ति हेतु विज्ञापित/अधिसूचित पद/रिक्ति के विरुद्ध 01.01.2004 या उसके बाद की तिथि को नियुक्ति के उपरान्त योगदान के समय निम्नांकित पदाधिकारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन पी एस) से आच्छादित सेवा को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति3 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 लाभ) नियमावली, 1958 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन योजना का आच्छादन प्रदान करते हुए उसके सभी अनुवर्ती लाभ दिए जाते हैंः-
4 (cid:464)बहार गजट, 11 20232. सभी आलोच्य पदाधिकारियों को भविष्य निधि लेखा आंवटित किए जाने हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विधिवत् कार्रवाई की जाएगी। उक्त लेखा में राशि का संधारण भारत सरकार के परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS- III (पेंशन) दिनांक 13.07.2023 के अनुसार किया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव। - --निम्नांकित भा0प्र0से0 पदाधिकारियों को उनके द्वारा धारित वर्तमान दायित्व/प्रभार के अतिरिक्त अगले आदेश तक जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता हैः- क्र. पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान दायित्व/ प्रभार जिसके साथ जॉंच आयुक्त का आलोच्य अतिरिक्त
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान दायित्व/ प्रभार जिसके साथ जॉंच आयुक्त का आलोच्य अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है |
| 1 | श्री दिवेश सेहरा (2005) | सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना)। |
| 2 | मो0 सोहैल (2007) | सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। |
| 3 | श्री बैद्यनाथ यादव (2007) | सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना । |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव। 1/अ0-1021/2023-सा0प्र0- --सुश्री सारा अशरफ, परीक्ष्यमान भा.प्र.से. (बी एचः2021),सहायक समाहर्त्ता-सह-सहायक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर को केन्द्र सरकार के अधीन सहायक सचिव स्तर का प्रशिक्षण दिनांक 14.08. 2023 को समाप्त होने के उपरान्त लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन आकदमी, मसूरी में दिनांक 25.10.2023 से आरंभ होने वाले चरण-प्प्के प्रशिक्षण के लिए योगदान देने के पूर्व अनुमान्य योगदान/पारगमनकाल (दिनांक 15.10.2023 से 24.10.2023) के विरूद्ध दिनांक 15.10.2023 से 22.10.2023 की अवधि का वैयक्तिक व्यय पर थाईलैंड की निजी विदेश यात्रा (जिसमें सम्पूर्ण यात्रा अवधि शामिल रहेगी) हेतु एक्स -इंडिया लीव के रुप मेंं उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। श्री प्रदीप सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः2020), अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 20.06.2023 से 10.07.2023 तक कुल 21 दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। श्री तरनजोत सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः2017), नगर आयुक्त, बिहार शरीफ, नालंदा को विभागीय आधिसूचना संख्या-11301 दिनांक 14.06.2023 द्वारा अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर बाली (इंडोनेशिया) की निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक 04.08.2023 से 13.08.2023 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी के रूप में स्वीकृत एक्स-इंडिया लीव को दिनांक 17.08.2023 से 26.08.2023 तक के लिए परिमार्जित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। 1/अ0-1004/2017-सा0प्र0-15461--श्रीमती उदिता सिंह, भा0प्र0से0(बी एचः 2014), तदेन जिला पदाधिकारी, नवादा (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, नवादा) को विभागीय अधिसूचना संख्या-13417 दिनांक5 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 15.07.2023 द्वारा अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18(1) के तहत दिनांक 10.07.2023 से 05.01.2024 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के लिए स्वीकृत मातृत्व अवकाश को दिनांक 20.07.2023 से 15.01.2024 तक के लिए परिमार्जित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। श्रीमती अमृषा बैंस, भा0प्र0से0(बी एचः 2018) को विभागीय अधिसूचना संख्या-3230 दिनांक 15.02.2023 द्वारा कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों (दिनांक 10.03.2023 से 05.09.2023 तक) के लिए स्वीकृत मातृत्व अवकाश की निरंतरता में उन्हें अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18(डी) के तहत दिनांक 06.09.2023 से 03.03.2024 तक कुल 180(एक सौ अस्सी) दिनों के शिशु पोषण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। 1/अ0-1023/2023-सा0प्र0-15463--श्री सुमित कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः2019), नगर आयुक्त, सारण, छपरा को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के तहत दिनांक-24.10.2023 से 07.11.2023 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री वेद प्रकाश वर्णवाल, नगर प्रबंधक, छपरा नगर निगम रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0 (बी एचः1998), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटनाको अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 06.09.2023के राजपत्रिात अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) के रूप में एवं 16.09.2023 तथा 17.09.2023 के साप्ताहिक अवकाश का पश्च् लग्न के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 07.09.2023 से 15.09.2023 तक कुल 09 (नौ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। (कार्मिक संख्या-99802979) (राज्य प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत भारत संचार निगम लिमिटेड के पदाधिकारी), सम्प्रति-विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा आलोच्य प्रतिनियुक्ति की समाप्ति की तिथि- के अपराह्न से धारित पद का परित्याग किए जाने के फलस्वरुप, वह दिनांक के अपराह्न के प्रभाव से पैतृक विभाग/ संस्थान (भारत संचार निगम लिमिटेड,नई दिल्ली) के लिए विरमित माने जाएंगे। 2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,भारत सरकार के परिपत्रा संख्या-6/8/2009 -ईएसटीटी (पे-II) दिनांक 17.06.2010 के प्रावधान एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी0-10/2009 (खंड-2), सा0प्र0-11176 दिनांक 03.08.2015 में निहित सदृश प्रावधान के तहत श्री आलोक कुमार को दिनांक से 60 दिनों की पदावधि छुट्टी (उपार्जित छुुट्टी के रुप में) की स्वीकृति भी उपर्युक्त संदर्भ में प्रदान की जाती है। छुट्टी की समाप्ति के उपरान्त श्री आलोक कुमार द्वारा पैतृक विभाग/संस्थान में योगदान दिया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः2008), ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 06.09.2023 के राजपत्रिात अवकाश का पश्च् लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक -23.08.2023 से 05.09.2023 तक कुल 14(चौदह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।6 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 श्री गिरिवर दयाल सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग,बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, संयुक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव। 1/अ0-1005/2021-सा0प्र0-15948--श्री निखिल धनराज निप्पणीकर, भा0प्र0से0 (बी एचः2018), नगर आयुक्त, मुंगेर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक-16.06.2023 से 30.06.2023 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। 1/अ0-18/2008-सा0प्र0-15949--श्री परमार रवि मनुभाई, भा0प्र0से0 (बी एचः92), अपर मुख्य सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीनवैयक्तिक व्यय पर इंगलैंड की निजी विदेश यात्राा हेतु एक्स-इंडिया लीव के रूप में दिनांक 16.09.2023 से 06.10.2023 तक कुल 21(इक्कीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। श्रीमती रचना पाटिल, भा0प्र0से0 (बी एचः 2010), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 19 एवं 20 अगस्त,2023 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) तथा दिनांक 26 और 27 अगस्त, 2023 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाशों का पश्च् लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 21.08.2023 से 25.08.2023 तक कुल 05 (पाँच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्रीमती पाटिल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए प्रभार की व्यवस्था विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0(99), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 28.08.2023 से 22.09.2023 तक कुल 26 (छब्बीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। सुश्री चन्द्रिमा अत्री, भा0प्र0से0 (बी एचः 2020), अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 18.08.2023 से 31.08.2023 तक कुल 14 (चौदह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
सुश्री चन्द्रिमा अत्री की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता दरभंगा सदर रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव।7 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 - --श्री कुमार निशान्त विवेक, भा0प्र0से0 (2020), अनुमण्डल पदाधिकारी, कहलगॉंव, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संंबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग संबंधित जिला में करने की भी शक्ति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश कुमार तिवारी, अवर सचिव । श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः 1999), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) को विभागीय अधिसूचना संख्या-15952 दिनांक 21.08.2023 द्वारा दिनांक 28.08.2023 से 22.09.2023 तक कुल 26 (छब्बीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री एन. सरवन कुमार, भा0प्र0से0 (2000), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ) रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। श्री विजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2010), बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय को विभागीय अधिसूचना संख्या-13645 दिनांक 18.07.2023 द्वारा दिनांक 10.07.2023 से 28.07.2023 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों के लिए स्वीकृत चिकित्सा/रूपांतरित छुट्टी (38 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) की निरंतरता में उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक 29.07.2023 से 18.08.2023 तक कुल 21(इक्कीस) दिनों की चिकित्सा/रूपांतरित छुट्टी (42 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। श्री योगेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0(बी एचः 2013)-सम्प्रति, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA) द्वारा वाहित व्यय पर जापान में दिनांक 23.09.2023 से 28.10.2023 तक आयोजित 'व्यापक शहर योजना' के प्रोत्साहन से संबंधित कार्यक्रम/कार्यशाला में भाग लेने के लिए मनोनीत हैं। अतएव, जापान में आयोजित आलोच्य कार्यक्रम/कार्यशाला में भाग लेने के निमित्त श्री योगेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः 2013) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 29.10.2023 के पश्च् लग्न सहित दिनांक 23.09.2023 से 28.10.2023 तक कुल 36 दिनों के लिए एक्स-इंडिया लीव के रूप में उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें प्रभार त्याग की तिथि से उक्त कार्यक्रम/कार्यशाला में भाग लेने हेतु विरमित किया जाता है।
श्री सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के अतिरिक्त प्रभार में उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। 1/अनु0-1002/2020-सा0प्र0-16770--श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः1999), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) को विभागीय अधिसूचना संख्या-15952 दिनांक 21.08.2023 द्वारा दिनांक 28.08.2023 से 22.09.2023 तक प्रदत्त उपार्जित छुट्टी की दिनांक 28.08.2023 से 10.09.2023 तक की अवधि का श्रीलंका की निजी विदेश यात्रा हेतु एक्स-इंडिया लीव के रूप में उपभोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।8 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 1/अ0-18/2008-सा0प्र0- --श्री परमार रवि मनुभाई, भा0प्र0से0 (बी एचः 1992), अपर मुख्य सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, पटना) को विभागीय अधिसूचना संख्या-15949 दिनांक 21.08.2023 द्वारा वैयक्तिक व्यय पर इंगलैंड की निजी विदेश यात्राा हेतु एक्स-इण्डिया लीव के रुप में दिनांक 16.09.2023 से 06.10.2023 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2. श्री परमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/ दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 (2006), प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना /जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना ) रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। - --श्री प्रभाकर, भा0प्र0से0(सिक्किमः 2007) को उनके संवर्ग नियंत्री प्राधिकार (सिक्किम सरकार) द्वारा सचिव स्तर में प्रदत्त प्रोफॉर्मा प्रोन्नति के फलस्वरूप, उन्हें वर्तमान धारित पद (विशेष सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना) से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव। डॉ0 अनुपमा सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः 2020), अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम चम्पारण को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 03.10.2023 से 13.10.2023 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। डॉ0 अनुपमा सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम चम्पारण के अतिरिक्त प्रभार में श्री नीरज कुमार दास, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः 2007), आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15 अक्टूबर, 2023 के साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) तथा दिनांक 21-24 अक्टूबर, 2023 के साप्ताहिक/राजपत्रित अवकाशों का पश्च् लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 16.10.2023 से 20.10.2023 तक कुल 05 (पाँच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
श्री सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार में जिला पदाधिकारी, मुंगेर रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। - श्री दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0(2006), आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, चकबंदी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2007), आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर अगले आदेश तक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0(2007), अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - श्री अनिल कुमार झा, भा0प्र0से0 (2012), संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।9 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 - श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0 (2017), संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - श्रीमती रुबी, भा0प्र0से0 (2017), संयुक्त सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्रीमती रुबी अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। - श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से (2017), संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - श्री अभय झा, भा0प्र0से0 (2017), संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्रीमती आशिमा जैन, भा0प्र0से0 (2008) विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-राज्य परिवहन आयुक्त/प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना), प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाऐंगी। - श्री सन्नी सिन्हा, आई. आर. एस. एस.--राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव। - --शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-09/बि0वि0प0स0-30/2007-720 दिनांक 22.09.2023 के आलोक में श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0(1996) को दिनांक 25.09.2023 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. इसके अतिरिक्त, श्री आनन्द किशोर को अगले आदेश तक मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं प्रशिक्षण बोर्ड, पटना का कार्य (वित्तीय प्रभार सहित) करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव। Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Office Order The 22nd September 2023
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 1 | Sri Rahul Kumar | SDC, Jehanabad | District Level |
No.XI-C-रा0-06/2019-4093---In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no.- 616, dated- 29.08.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914. Sl. No.
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.
10 (cid:464)बहार गजट, 11 2023(cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग
अधिसूचनाएं
सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R-503/8/2021-Section-14 RDD-RDD (COM No-135238)-2136778--(cid:302)ी अर(cid:466)व(cid:219)द कु मार, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), रानीगंज (अर(cid:464)रया) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), (cid:510)पौली (पू(cid:468)ण(cid:91)यां) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) अपने पद(cid:232)थापन अविध म(cid:581) 15वीं (cid:466)व(cid:215)त अनुदान अ(cid:219)तग(cid:91)त टाईड मद म(cid:581) पंचायत(cid:585) म(cid:581) ठोस एवं तरल अविश(cid:231)ट (cid:292)बंधन हेतु िच(cid:468)(cid:219)हत (cid:232)थान(cid:585) पर ड(cid:232)टबीन (cid:272)य म(cid:581) (cid:466)वभागीय िनदेश के (cid:292)ितकू ल एवं (cid:466)व(cid:215)तीय िनयमावली का अनुपालन (cid:465)कये बगैर अिभक(cid:215)ता(cid:91) का चयन, भुगतान क(cid:551) कार(cid:91)वाई म(cid:581) (cid:466)व(cid:215)तीय अिनयिमतता के आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), अर(cid:464)रया के प(cid:287)ांक-1920 (cid:465)दनांक-11.09.2021 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ।
उ(cid:200)त (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी कु मार से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त (cid:465)कया गया । (cid:302)ी कु मार के (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त अपने (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), अर(cid:464)रया के (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप से इंकार (cid:465)कया गया है ।
(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), अर(cid:464)रया से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) एवं (cid:302)ी कु मार के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क आरो(cid:466)पत पदािधकार(cid:547) (cid:430)ारा (cid:292)ावधान(cid:585) का उ(cid:227)लंघन कर (cid:292)(cid:465)(cid:272)या(cid:215)मक चूक क(cid:551) गयी है ।
अत: स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी अर(cid:466)व(cid:219)द कु मार, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), रानीगंज (अर(cid:464)रया) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), (cid:510)पौली (पू(cid:468)ण(cid:91)यां) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से ''दो वेतन वृ(cid:466)(cid:424) अव(cid:510)(cid:424) करने का दंड (प(cid:287) िनग(cid:91)त क(cid:551) ितिथ से)'' अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है।
आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी अर(cid:466)व(cid:219)द कु मार क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी पु(cid:468)(cid:232)तका म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है। आदेश: आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।
(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,
न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव। सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-14(ित०)प० 01/2020-2148264--(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), प(cid:468)(cid:230)चम च(cid:224)पारण के प(cid:287)ांक- 60/गो० (cid:465)दनांक- 13.02.2020 (cid:430)ारा (cid:302)ी राघवे(cid:219)(cid:289) कु मार (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548), त(cid:215)कालीन (cid:274)ामीण (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547)-सह- (cid:292)भार(cid:547) (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), नरक(cid:465)टयागंज (प(cid:468)(cid:230)चम च(cid:224)पारण) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), खैरा (जमुई) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) 'शौचालय िनमा(cid:91)ण घर का स(cid:224)मान' ((cid:274)ामीण) के तहत िनिम(cid:91)त शौचालय का (cid:468)जयो टैिगंग के उपरांत आधार अ(cid:429)तन लं(cid:466)बत रखने, (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण), मु(cid:201)यमं(cid:287)ी आवास योजना, मु(cid:201)यमं(cid:287)ी वास (cid:232)थल (cid:272)य सहायता योजना, इं(cid:465)दरा आवास म(cid:581) असंतोषजनक उपल(cid:468)(cid:222)ध, मु(cid:201)यमं(cid:287)ी सात िन(cid:230)चय योजना(cid:219)तग(cid:91)त (cid:465)(cid:272)या(cid:468)(cid:219)वत योजनाओं क(cid:551) रािश को अवैध (cid:510)प से अपने खाते म(cid:581) रखने, वाहन चे(cid:465)कं ग के दौरान सं(cid:465)द(cid:202)ध अव(cid:232)था म(cid:581) नगद रािश मो० 7,10,000/- (सात लाख दस हजार) (cid:510)पये के साथ पकड़े जाने जैसे गंभीर आरोप(cid:585) पर ग(cid:465)ठत आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ।
(cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) उ(cid:200)त आरोप प(cid:287) म(cid:581) व(cid:468)ण(cid:91)त आराप(cid:585) पर (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक (वग(cid:568)करण, िनयं(cid:287)ण एवं अपील) िनयमावली, 2005 के िनयम-17(4) के तहत (cid:466)वभागीय (cid:163)ापांक-459714 (cid:465)दनांक- 09.03.2020 (cid:430)ारा (cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) से बचाव के िल(cid:468)खत अिभकथन क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी ।
उ(cid:200)त संदभ(cid:91) म(cid:581) (cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) के (cid:292)खंड काया(cid:91)लय, नरक(cid:465)टयागंज, प(cid:468)(cid:230)चम च(cid:224)पारण के प(cid:287)ांक- 1093 (cid:465)दनांक- 09.06.2020 (cid:430)ारा बचाव का िल(cid:468)खत अिभकथन/(cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:465)कया गया ।
(cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) आरोप एवं इनके (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत (cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) धा(cid:464)रत आरोप अ(cid:215)यंत गंभीर (cid:292)कृ ित के होने क(cid:551) (cid:468)(cid:232)थित म(cid:581) आरोप क(cid:551) वृहत एवं11 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 गहण जांच हेतु (cid:466)वभागीय अिधसूचना सं(cid:201)या-443242 (cid:465)दनांक-13.04.2021 (cid:430)ारा (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत क(cid:551) गयी ।
संचालन पदािधकार(cid:547) के प(cid:287)ांक- 931940 (cid:465)दनांक- 17.05.2022 (cid:430)ारा उ(cid:200)त (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) के उपरांत उपल(cid:222)ध कराये गये जांच (cid:292)ितवेदन म(cid:581) (cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) धा(cid:464)रत आरोप(cid:585) को (cid:292)मा(cid:468)णत (cid:292)ितवे(cid:465)दत (cid:465)कया गया । उ(cid:200)त जांच (cid:292)ितवेदन से अनुशासिनक (cid:292)ािधकार क(cid:551) सहमित के आलोक म(cid:581) (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक (वग(cid:568)करण, िनयं(cid:287)ण एवं अपील) िनयमावली 2005 के िनयम 18(3) के संगत (cid:292)ावधान(cid:585) के तहत (cid:466)वभागीय प(cid:287)ांक- 1010584 (cid:465)दनांक- 17.06.2022 (cid:430)ारा (cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) को जांच (cid:292)ितवेदन क(cid:551) (cid:292)ित उपल(cid:222)ध कराते हुये िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन सम(cid:466)प(cid:91)त करने का अवसर (cid:292)दान (cid:465)कया गया ।
(cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) (cid:430)ारा त(cid:215)संबंध म(cid:581) सम(cid:466)प(cid:91)त िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन प(cid:287)ांक- 1170 (cid:465)दनांक- 20.07.2022 के (cid:466)वभाग (cid:430)ारा समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क इनके (cid:430)ारा कोई नया त(cid:216)य/ठोस सा(cid:234)य (cid:292)(cid:232)तुत नह(cid:547)ं (cid:465)कया गया है ।
(cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) ग(cid:465)ठत आरोप, आरोप पर (cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) के बचाव का िल(cid:468)खत अिभकथन, (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) का जांच (cid:292)ितवेदन, जांच (cid:292)ितवेदन पर (cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) से (cid:292)ा(cid:220)त िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन एवं अ(cid:219)य सा(cid:234)य अिभलेख(cid:585) के आलोक म(cid:581) मामले क(cid:551) समी(cid:162)ा पुन: क(cid:551) गयी, (cid:468)जसम(cid:581) पाया गया (cid:465)क (cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) कई आरोप अंशत:
(cid:292)मा(cid:468)णत व कई आरोप (cid:292)मा(cid:468)णत है ।
उपयु (cid:91)(cid:200)त प(cid:464)र(cid:292)े(cid:234)य म(cid:581) (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक (वग(cid:568)करण, िनयं(cid:287)ण एवं अपील) िनयमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोिधत) के सुसंगत (cid:292)ावधान(cid:585) के तहत अनुशासिनक (cid:292)ािधकार (cid:430)ारा (cid:302)ी राघवे(cid:219)(cid:289) कु मार (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548), त(cid:215)कालीन (cid:274)ामीण (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547)-सह- (cid:292)भार(cid:547) (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), नरक(cid:465)टयागंज (प(cid:468)(cid:230)चम च(cid:224)पारण) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), खैरा (जमुई) को पद का दु(cid:510)पयोग तथा (cid:295)(cid:231)ट आचरण के कदाचारपूण(cid:91) कृ (cid:215)य के (cid:292)मा(cid:468)णत गंभीरतम आरोप(cid:585) के िलये अिनवाय(cid:91) सेवािनवृ(cid:466)(cid:419) का िनण(cid:91)य िलया गया ।
अतएव स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी राघवे(cid:219)(cid:289) कु मार (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548), त(cid:215)कालीन (cid:274)ामीण (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547)-सह- (cid:292)भार(cid:547) (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), नरक(cid:465)टयागंज (प(cid:468)(cid:230)चम च(cid:224)पारण) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), खैरा (जमुई) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) पद का दु(cid:510)पयोग तथा (cid:295)(cid:231)ट आचरण के कदाचारपूण(cid:91) कृ (cid:215)य के (cid:292)मा(cid:468)णत गंभीरतम आरोप(cid:585) के िलये (cid:302)ी (cid:466)(cid:287)पाठ(cid:548) को 'अिनवाय(cid:91) सेवािनवृ(cid:466)(cid:419)' का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है ।
उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है ।
आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।
(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,
न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव। सं0 1स्था0-230/2021- /वि0स0।--श्री पवन कुमार पाण्डेय, प्रधन न्यायाध्ीश सम्प्रति संयुक्त सचिव एवं वर्त्तमान प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, जो 1,67,920/-रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (एल0टी0सी0) रूल्स, 1988 की कंडिका-9 एवं 11 के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2022-25 के अन्तर्गत एल0टी0सी0 सुविध के तहत पत्नी एवं दो बच्चों के साथ दिनांक-01.10.2023 से 05.10.2023 तक पटना से श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) एवं श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक-03.10.2023 से 05.10.2023 तक आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 01.10.2023 एवं 02.10.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है एवं दिनांक-01.10.2023 से 05.10.2023 तक मुख्यालय से बाहर रहने की स्वीकृति दी जाती है ।
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
अवर सचिव।12 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 सं0 2स्था0-241/2021- /वि0स0।--श्री सुन्दरम आनन्द, प्रशाखा पदाध्किारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना जो वेतन स्तर-09 में प्रतिमाह अंके-54,700/- रूपये वेतन पाते हैं, को वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-2357(22), दिनांक-04.09.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम 230, 240 (क) एवं 248 (क) के अनुसरण में दिनांक-07.08.2023 से 11.08.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-12.08.2023 एवं 13.08.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । इसके पश्चात इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-55 दिनों का अवकाश शेष है ।
आदेश से,
अवर सचिव। सं0 2स्था0-193/2022- /वि0स0।--वित्त (वै0दा0नि0का0) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक-2374(22), दिनांक-05.09.2023 के आलोक में श्री रेवती रमण सिंह, प्रधान आप्त सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-10.08.2023 से 31.08.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । अवकाश उपभोग के उपरान्त इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-278 दिनों का अवकाश शेष है ।
आदेश से,
अवर सचिव। सं0 2स्था0-84/2023- /वि0स0।--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार से प्राप्त पत्रांक-GN:010920231202675, GEN No.:1245/2023.2024 एवं पत्रांक-LR:040720231200397, LR No.:0199/ 2023-2024 के आलोक में श्री श्रीरमण सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के तहत दिनांक-19.06.2023 से 07.07.2023 तक रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-08.07.2023 एवं 09.07.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके अर्धवैतनिक अवकाश कोष में कुल-458, दिनों का अवकाश शेष है ।
आदेश से,
अवर सचिव। सं0 2स्था0-81/2018- /वि0स0।--श्री विमलेन्दु भूषण कुमार, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को एल0टी0सी0 सुविधा के तहत ब्लॉक वर्ष-2022-25 में दिनांक-05.07.2023 को यात्रा में प्रस्थान करने के पूर्व संबंधित वायुयान रद्द होने के पफलस्वरूप दिनांक-04.07.2023 के अप0 में रेलगाड़ी से यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 2. एदत् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-1089, दिनांक-02.05.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
आदेश से,
अवर सचिव। सं0 01/रा०स्था०(निजी)-04/2023 सह०/2433--श्रीमती कुमारी आरती, विषेष कार्य पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-680 दिनांक-07.03.2023 के द्वारा दिनांक-13.03.2023 से 08.09.2023 तक स्वीकृत मातृत्व अवकाष के क्रम में उनके प्रथम संतान की देखभाल करने हेतु बिहार सेवा सहिता के नियम 220A के तहत् दिनांक-09.09.2023 से दिनांक-31.03.2024 तक कुल 205 दिनों की षिषु देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। सं0 01/रा॰स्था॰ (न्या०)-33/2019 सह॰-2761--बिहार लोक सेवा आयोग की 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्ति हेतु अनुषंसा के उपंरात13 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 विभागीय अधिसूचना संख्या-275 दिनांक-16.01.2019 द्वारा श्री पंकज कुमार (आयोग की मेधा क्रमांक-1323) की नियुक्ति जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर करते हुए 15 दिनों के अन्दर विभाग में योगदान देने का निदेष दिया गया।
श्री पंकज कुमार द्वारा निर्धारित अवधि में योगदान न देते हुए योगदान हेतु अवधि विस्तार का अनुरोध किय्ाा गया। विभागीय पत्रांक-884 दिनांक-20.02.2019 द्वारा श्री कुमार को 01 (एक) सप्ताह का अंतिम अवसर इस शर्त्त के साथ योगदान देने हेतु प्रदान किया गया कि उक्त अवधि में योगदान नहीं देने पर उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी। तदोपरांत भी श्री कुमार द्वारा नव पदस्थापित पद पर योगदान न देकर पुनः अवधि विस्तार का अनुरोध किय्ाा गया।
इस बीच श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में WP(C).NO.--------/2019 पंकज कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य याचिका दायर की गयी। उक्त याचिका के आलोक में विभागीय पत्रांक-2185 दिनांक-24.06.2019 द्वारा श्री पंकज कुमार को जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर योगदान देने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली मेें दायर याचिका के निष्पादन/फलाफल तक अवधि विस्तार की अनुमति प्रदान की गई। WP(C).NO5554/2019 एवं C.M. APPL.24336/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-16.08.2023 को न्यायादेष पारित करते हुए श्री पंकज कुमार को दो सप्ताह के अंदर योगदान करने हेतु समय दिया गया। परन्तु उक्त न्यायादेष के दो सप्ताह बीत जाने के उपरांत भी श्री कुमार द्वारा विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया गया।
WP(C).NO5554/2019 एवं C.M. APPL.24336/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-16.08.2023 को पारित न्यायादेष के आलोक में श्री पंकज कुमार द्वारा दो सप्ताह के अंदर योगदान नहीं करने के उपरांत विभागीय पत्रांक-2499 दिनांक-08.09.2023 द्वारा श्री कुमार को दिनांक- 15.09.2023 तक इस शर्त्त के साथ योगदान देने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया कि उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने पर यह समझा जायेगा कि आपको योगदान नहीं देना है और आपके लिए रखा गया सुरक्षित पद को समाप्त कर दिया जायेगा। विभागीय पत्रांक-2499 दिनांक-08.09. 2023 द्वारा श्री पंकज कुमार को अंतिम अवसर के रूप में दिनांक-15.09.2023 तक दिये गये अवधि तक भी विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया गया है।
अतः श्री पंकज कुमार की सहकारिता विभाग के अधीन, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर विभागीय अधिसूचना सं0-275 दिनांक-16.01.2019 द्वारा की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰से॰संपु॰- 25/2020 सह॰-2558--बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता हैः-
| क्र॰सं॰ | पदाधिकारी का नाम | वरीयता कोटि क्रमांक | प्रथम नियुक्ति की तिथि | सेवा संपुष्टि की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री मो॰ अमजद हयात बर्क | 49/18 | 21.06.2007 | 15.05.2018 |
| 2. | श्री निकेष कुमार | 52/18 | 02.07.2007 | 03.03.2022 |
| 3. | श्री मो॰ जैनुल आबदीन अंसारी | 56/18 | 04.07.2007 | 17.03.2021 |
| 4. | श्री संजीव कुमार सिंह | 60/18 | 02.11.2009 | 15.05.2018 |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। विधि विभाग
------
अधिसूचनाएं
26 मई 2023
एस0ओ0 267, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री रंजीत कुमार श्रीवास्तव, नोटरी, मोतिहारी, (पूर्वी चम्पारण) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-701 दिनांक 03.03.2003 द्वारा की गयी थी,14 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-8/2001/3963/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
26 मई 2023
एस0ओ0 267, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-8/2001/3963/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 26th May 2023
S.O. 267 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ranjit Kumar Srivastava Notary Public, West Champarn (Motihari) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 701 /J dated- 03.03.2003 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-8/2001/3963/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority) 4 जुलाई 2023
एस0ओ0 268, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री राम सागर प्रसाद नोटरी, व्यवहार न्यायालय, भागलपुर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7264/जे0 दिनांक- 01.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-12/2003/4953/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)15 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
4 जुलाई 2023
एस0ओ0 268, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-12/2003/4953/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 4th July 2023
S.O. 268 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ram Sagar Prasad Notary Public, Civil Court, Bhagalpur whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7264 /J dated- 01.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(s)-12/2003/4953/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority) 11 जुलाई 2023
एस0ओ0 269, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्रीमती अनीता कुमारी, नोटरी, नवादा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1796/जे0 दिनांक- 04.04.2008 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-47/2003/5143/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
11 जुलाई 2023
एस0ओ0 269, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-47/2003/5143/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)16 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 11th July 2023 S.O. 269 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Smt. Anita Kumari Notary Public, Nawada whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1796 /J dated- 04-04-2008 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(s)-47/2003/5143/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority) 20 जुलाई 2023
एस0ओ0 270, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, सिवान, का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 7239/जे0 दिनांक- 28.09.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0- ए0/नोट-08/2000(अंश)/5376/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
20 जुलाई 2023
एस0ओ0 270, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0- ए0/नोट-08/2000(अंश)/5376/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 20th July 2023
S.O. 270 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Krishna Chandra Srivastava Notary Public, Civil Court, Siwan whose appointment had been made as notary under Law Department's17 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 Notification memo no. 7239/J dated- 28.09.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-08/2000(Ansh)/5376/J)
By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum-Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority) 27 जुलाई 2023
एस0ओ0 271, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 मोहन प्रसाद सिंह, नोटरी, जमुई का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 3900/जे0 दिनांक- 27.08.2004 द्वारा की गयी थी, उनकी मृत्यु के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-73/2000/5627/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
27 जुलाई 2023
एस0ओ0 271, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-73/2000/5627/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 27th July 2023
S.O. 271 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Mohan Prasad Singh, Notary Public, Jamui whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3900/J dated- 27-08-2004 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 due to his death.
(File No.-A/Not-73/2000/5627/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum-Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority)18 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 272, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री मुरारी शरण सिन्हा, नोटरी, छपरा, सारण का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 7425/जे0 दिनांक- 05.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(डी0)-02/2003/5866/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 272, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(डी0)-02/2003/5866/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 8th August 2023
S.O. 272 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Murari Sharan Sinha Notary Public, Chapra, Saran whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7425/J dated- 05-10-2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(D)-02/2003/5866/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum-Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority) 9 अगस्त 2023
एस0ओ0 273, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह नं0-1, नोटरी, महाराजगंज अनुमंडल, जिला-सिवान का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 485/जे0, दिनांक- 24. 02.1987 द्वारा की गयी थी, उनकी मृत्यु के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-38/1986/5899/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)19 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
9 अगस्त 2023
एस0ओ0 273, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-38/1986/5899/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 9th August 2023
S.O. 273 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Surendra Prasad Singh No.-1, Notary Public, Maharajganj Division, Distt.-Siwan whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 485/J dated- 24.02.1987 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 due to his death.
(File No.-A/A.B.-38/1986/5899/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum-Additional Legal Remembrancer.
(Competent Authority) 22 मई 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री पाण्डेय अशोक कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, रोहतास | 03.10.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | रोहतास जिला |
एस0ओ0 274, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7295/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पाण्डेय अशोक कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। आवासीय / व्यवसायिक पता
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-39/2001/3837/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)20 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
22 मई 2023
एस0ओ0 274, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-39/2001/3837/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 22nd May 2023
S.O. 274 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pandey Ashok kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No7295/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2022.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pandey Ashok kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Rohtas | 03-10-2012 | B.A L.L.B | Rohtas Distt.- |
(File no. -A/Not-(S)-39/2001/3837/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
22 मई 2023
एस0ओ0 275, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--श्री गंगानाथ झा, अधिवक्ता-सह-नोटरी, अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर, मधुबनी का नाम विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-2698/जे0 दिनांक-11.04.2023 द्वारा नोटरी पंजी से हटाया गया था।
2. इस संबंध में श्री झा द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक-21.04.2023 पर सम्यक विचारोपरान्त नोटरी अधिनियम-1952 की धारा- 3 एवं 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-2698/जे0 दिनांक-11.04.2023 को निरस्त करते हुए, नोटरी नियमावली, 1956 के नियम-13(12)(b)(iii) के प्रावधानों के तहत विधि विभागीय पत्रांक-5048 दिनांक-31.08.2017 द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में शपथकर्त्ता/निष्पादी की पहचान स्थापित करने हेतु नोटरी पंजी में वैध दस्तावेज की प्रविष्टि आंशिक रूप से किये जाने के लिए श्री झा को ''कठोर चेतावनी'' दी जाती है कि भविष्य में उक्त बिन्दु पर पुनः अनियमितता पाये जाने पर बिना कोई कारण पृच्छा किए ही उनका नाम नोटरी अधिनियम-1952 की धारा-4 के तहत संधारित नोटरी पंजी से हटा दिया जाएगा। 3. विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-5585/जे॰, दिनांक-19.08.2019 यथावत प्रभावी रहेगा।
4. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7426/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा21 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री गंगानाथ झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक- 05.10.2022 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए इस शर्त के अधीन प्राधिकृत करते हैं कि श्री झा अगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक 6 माह पर विधि विभाग, बिहार, पटना
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री गंगानाथ झा | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर, मधुबनी | 05.10.2012 | बी॰कॉम॰ एल॰एल॰बी॰ | मधुबनी जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-67/1986/3838/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
22 मई 2023
एस0ओ0 275, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-67/1986/3838/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 22nd May 2023
S.O. 275 dated the 11th October 2023---The name of Shri Ganganath Jha, Advocate-cum-Notary Subdivisional Civil Court, Jhanjharpur, Madhubani was removed from the Register of Notaries vide Law Department Notification No.-2698/J, dated-11.04.2023.
2. In exercise of the powers conferred by section-3 and 5 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), Law Department, Bihar, Patna Notification No.-2698/J, dated- 11.04.2023 has been cancelled after due consideration on the application dated 21.04.2023 submitted by Shri Jha, for not entering the legal documents to establish identity of the person taking affidavit/ executor in his notary register in accordance the direction given vide letter no.-5048 dated 31.08.2017 of Law Department, further he is "Strictly Warned" under the provision of Rules-13(12)(b)(iii) of Notaries Rule, 1956 if any mistake on this point is found in22 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 future his name shall be removed from the Register of Notaries, maintained under section-4 of Notaries Act, 1952, without any query.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ganganath Jha | Advocate-cum- Notary Subdivisional Civil Court, Jhanjharpur | 05.10.2012 | B.Com. L.L.B. | Madhubani Distt.- |
3. Notification No.-5585/J, dated-19-08-2019 of Law Department shall remain in force. 4. In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act. No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ganganath Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7426/J dated 05.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 05.10.2022, under the condition that Shri Jha will make his notary register to be checked/verified by Law Department, Bihar, Patna (H.Q.) after every six months period for the next 3 years. Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.
(File no. -A/Not-67/1986/3838/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar (Competent Authority)
------
22 मई 2023
एस0ओ0 276, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7285/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, मो0 रजाउर रहमान, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| मो0 रजाउर रहमान | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर | 03.10.212 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | मुजफ्फरपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2002/3839/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)23 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
22 मई 2023
एस0ओ0 276, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2002/3839/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 22nd May 2023
S.O. 276 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Md. Razaur Rahman and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7285/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2022.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Md. Razaur Rahman | Advocate-cum- Notary Civil Court Muzaffarpur | 03.10.2012 | M.A L.L.B | Muzaffarpur Distt.- |
(File no. -A/Not-12/2002/3839/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
22 जून 2023
एस0ओ0 277, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3706/जे0, दिनांक-31.07.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राज कुमार ठाकुर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.07.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।24 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राज कुमार ठाकुर | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पूर्णियॉं | 31.07.2008 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | पूर्णियॉं जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-46/2003/4702//जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
22 जून 2023
एस0ओ0 277, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-46/2003/4702//जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 22nd June 2023
S.O. 277 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Raj Kumar Thakur and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3706./J dated 31.07.2008 to practice as notary again for the next five year from 31.07.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Raj Kumar Thakur | Advocate-cum- Notary Civil Court Purnea | 31.07.2008 | B.Com L.L.B | Purnea Distt.- |
(File no. -A/Not-(S)-46/2003/4702/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)25 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
22 जून 2023
एस0ओ0 278, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7349/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पंकज कुमार झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री पंकज कुमार झा | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, धमदाहा | 04.10.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पूर्णियाँ जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2005/4703/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
22 जून 2023
एस0ओ0 278, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2005/4703/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 22nd June 2023
S.O. 278 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pankaj Kumar Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7349/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2022.
26 (cid:464)बहार गजट, 11 2023| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pankaj Kumar Jha | Advocate Civil Court Dhamdaha | 04.10.2012 | B.A L.L.B | Purnea Distt.- |
(File no. -A/Not-07/2005/4703/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
23 जून 2023
एस0ओ0 279, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2178/जे0, दिनांक-21.07.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.07.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अशोक क मार ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा | 21.07.2000 | बी0ए0 बी0एल0 | मधेपुरा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-41/1998/4767/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
23 जून 2023
एस0ओ0 279, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-41/1998/4767/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)27 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 23rd June 2023
S.O. 279 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2178/J dated 21.07.2000 to practice as notary again for the next five year from 21.07.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ashok Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court, Madhepura | 21.07.2000 | B.A. B.L. | Madhepura Distt.- |
(File no. -A/Not-41/1998/4767/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
27 जून 2023
एस0ओ0 280, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3440/जे0, दिनांक-03.08.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रूद्र मोहन प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.08.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए े प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रूद्र मोहन प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालन्दा | 03.08.1994 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नालन्दा (बिहारशरीफ) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-108/1992/4830/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)28 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
27 जून 2023
एस0ओ0 280, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-108/1992/4830/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 27th June 2023
S.O. 280 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rudra Mohan prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.3440/J dated 03.08.1994 to practice as notary again for the next five year from 03.08.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rudra Mohan prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsarif, Nalanda | 03.08.1994 | B.A L.L.B | Nalanda (Biharsarif) Distt.- |
(File no. -A/Not-108/1992/4830/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
28 जून 2023
एस0ओ0 281, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9415/जे0, दिनांक-27.11.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजीव कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.11.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।29 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजीव कुमार गुप्ता | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भागलपुर | 27.11.2018 | एल0एल0बी0 | भागलपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-46/2018/4854/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
28 जून 2023
एस0ओ0 281, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-46/2018/4854/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 28th June 2023
S.O. 281 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajiv Kumar Gupta and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.9415J dated 27-11-2018 to practice as notary again for the next five year from 27-11-2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rajiv Kumar Gupta | Advocate-cum- Notary Civil Court, Bhagalpur | 27.11.2018 | L.L.B. | Bhagalpur Distt.- |
(File no. -A/Not-46/2018/4854/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)30 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
28 जून 2023
एस0ओ0 282, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3202/जे0, दिनांक-29.08.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मुरारी लाल स्वर्णकार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.08.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मुरारी लाल स्वर्णकार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जमुई | 29.08.2000 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जमुई जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-30/1998/4872/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
28 जून 2023
एस0ओ0 282, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-30/1998/4872/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 28th June 2023
S.O. 282 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Murari Lal Swarnkar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3202/J dated 29.08.2000 to practice as notary again for the next five year from 29.08.2023.
31 (cid:464)बहार गजट, 11 2023| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Murari Lal Swarnkar | Advocate-cum- Notary Civil Court, Jamui | 29.08.2000 | B.A. L.L.B. | Jamui Distt.- |
(File no. -A/Not-30/1998/4872/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
4 जुलाई 2023
एस0ओ0 283, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9730/जे0, दिनांक-07.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 इब्राहिम, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.12.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 इब्राहिम | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भागलपुर | 07.12.2018 | बी0ए0 (ऑनर्स) एल0एल0बी0 | भागलपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-55/2018/4954/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
4 जुलाई 2023
एस0ओ0 283, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-55/2018/4954/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)32 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 4th July 2023 S.O. 283 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Ibrahim and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9730/J dated 07.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 07.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Md. Ibrahim | Advocate-cum- Notary Civil Court, Bhagalpur | 07.12.2018 | B.A. (Hons) L.L.B. | Bhagalpur Distt.- |
(File no. -A/Not-55/2018/4954/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
4 जुलाई 2023
एस0ओ0 284, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3859/जे0, दिनांक-04.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री परशुराम प्रसाद यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.09.2018 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री परशुराम प्रसाद यादव | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, छपरा, सारण | 04.09.2003 | एम0एस0सी0 एल0एल0बी0 | सारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-01/2002/4955/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)33 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
4 जुलाई 2023
एस0ओ0 284, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-01/2002/4955/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 4th July 2023
S.O. 284 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prashuram Prasad Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3859/J dated 04.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 04.09.2018.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Prashuram Prasad Yadav | Advocate-cum- Notary Civil Court, Chapra, Saran | 04.09.2003 | M.Sc. L.L.B. | Saran Distt.- |
(File no. -A/Not-01/2002/4955/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
5 जुलाई 2023
एस0ओ0 285, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1161/जे0, दिनांक-01.04.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.04.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।34 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बगहा, प0 चम्पारण | 01.04.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बगहा अनुमंडल (पश्चिम चम्पारण, बेतिया) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2000/4965/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
5 जुलाई 2023
एस0ओ0 285, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2000/4965/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th July 2023
S.O. 285 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Prasad Mishra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No1161/J dated 01.04.2003 to practice as notary again for the next five year from 01.04.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Surendra Prasad Mishra | Advocate-cum- Notary Subdivisional Civil Court Bagha, West Champaran | 01.04.2003 | B.A L.L.B | Bagha Sub- division under West Champaran (Bettiah) ...................... |
(File no. -A/Not-03/2000/4965/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)35 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
5 जुलाई 2023
एस0ओ0 286, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4968/जे0, दिनांक-13.10.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रंजन कुमार वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-13.10.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रंजन कुमार वर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, अररिया | 13.10.2008 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | अररिया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-43/2003/4966/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
5 जुलाई 2023
एस0ओ0 286, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-43/2003/4966/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th July 2023
S.O. 286 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ranjan Kumar Verma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No4968/J dated 13.10.2008 to practice as notary again for the next five year from 13.10.2023.
36 (cid:464)बहार गजट, 11 2023| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ranjan Kumar Verma | Advocate-cum- Notary Civil Court Araria | 13.10.2008 | B.Sc L.L.B | Araria Distt.- |
(File no. -A/Not-(s)43/2003/4966/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
5 जुलाई 2023
एस0ओ0 287, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4583/जे0, दिनांक-18.09.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण कुमार शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-18.09.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरूण कुमार शर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, कटिहार | 18.09.2008 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | कटिहार जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2003/4967/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
5 जुलाई 2023
एस0ओ0 287, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2003/4967/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)37 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 5th July 2023
S.O. 287 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun Kumar Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4583/J dated 18.09.2008 to practice as notary again for the next five year from 18.09.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arun Kumar Sharma | Advocate-cum- Notary Civil Court Katihar | 18.09.2008 | B.A L.L.B | Katihar Distt.- |
(File no. -A/Not-02/2003/4967/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
19 जुलाई 2023
एस0ओ0 288, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4393/जे0, दिनांक-08.12.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कुमार सत्येन्द्र नारायण सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-09.12.2018 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कुमार सत्येन्द्र नारायण सिंह, | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सारण (छपरा) | 08.12.2000 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-50/1998/5364/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)38 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
19 जुलाई 2023
एस0ओ0 288, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-50/1998/5364/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 19th July 2023
S.O. 288 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kumar Satyendra Narayan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4393/J dated 08.12.2000 to practice as notary again for the next five year from 08.12.2018.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kumar Satyendra Narayan Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court, Saran, Chapra | 08.12.2000 | B.A. L.L.B. | Saran Distt.- |
(File no. -A/Not-50/1998/5364/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
19 जुलाई 2023
एस0ओ0 289, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9420/जे0, दिनांक-27.11.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विपिन शर्मा अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.11.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।39 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विपिन शर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, प0 चम्पारण | 27.11.2018 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | प0 चम्पारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2018/5365/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
19 जुलाई 2023
एस0ओ0 289, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2018/5365/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 19th July 2023
S.O. 289 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vipin sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 942/J dated 27.11.2018 to practice as notary again for the next five year from 27.11.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Vipin sharma | Advocate-cum- Notary Civil Court Bettia West Champaran | 27.11.2018 | B.A L.L.B | West Champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-39/2018/5365/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)40 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
20 जुलाई 2023
एस0ओ0 290, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3123/जे0, दिनांक-08.07.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सतीश चन्द्र प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.07.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सतीश चन्द्र प्रसाद सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय | 08.07.2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-15/2001/5375/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
20 जुलाई 2023
एस0ओ0 290, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-15/2001/5375/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 20th July 2023
S.O. 290 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satish Chandra Prasad Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3123/J dated 08.07.2003 to practice as notary again for the next five year from 08.07.2023 .
41 (cid:464)बहार गजट, 11 2023| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Satish Chandra Prasad Sinha | Advocate-cum- Notary Civil Court, Begusarai | 08.07.2003 | B.Sc. L.L.B. | Begusarai Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-15/2001/5375/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
21 जुलाई 2023
एस0ओ0 291, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4657/जे0, दिनांक-22.09.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री देवेश शरण, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-22.09.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री देवेश शरण | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी | 22.09.2008 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सीतामढ़ी जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-122/2004/5446जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
21 जुलाई 2023
एस0ओ0 291, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-122/2004/5446जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)42 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 21st July 2023 S.O. 291 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Devesh Sharan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.4657/J dated 22.09.2008 to practice as notary again for the next five year from 22.09.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Devesh Sharan | Advocate-cum- Notary Civil Court Sitamarhi | 22.09.2008 | B.A L.L.B | Sitamarhi Distt.- |
(File no. -A/Not-122/2004/5446/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
21 जुलाई 2023
एस0ओ0 292, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3647/जे0, दिनांक-26.09.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री बिजेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री बिजेन्द्र प्रसाद सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, डेहरी, रोहतास | 26.09.2000 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | रोहतास जिलान्तर्गत डेहरी, अनुमंडल जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-36/97/5447/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)43 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
21 जुलाई 2023
एस0ओ0 292, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-36/97/5447/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 21st July 2023
S.O. 292 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bijendra Prasad singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3647/J dated 26.09.2000 to practice as notary again for the next five year from 26.09.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bijendra Prasad singh | Advocate-cum- Notary Divisional Civil Court Dehri, Rohtas | 26.09.2000 | B.sc L.L.B | Degri Subdivision Under Rohtas Distt.- |
(File no. -A/Not-36/97/5447/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)44 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
21 जुलाई 2023
एस0ओ0 293, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1640/जे0, दिनांक-26.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरविन्द कुमार अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.05.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरविन्द कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना | 26.05.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-65/2001/5448/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
21 जुलाई 2023
एस0ओ0 293, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-65/2001/5448/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 21st July 2023
S.O. 293 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arbind Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law45 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 Department Notification No. 1640/J dated 26.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 26.05.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arbind Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Patna | 26.05.2003 | B.A L.L.B | Patna Distt.- |
(File no. -A/Not-s-65/2001/5448/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
27 जुलाई 2023
एस0ओ0 294, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2586/जे0, दिनांक-14.07.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.07.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरूण कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना | 14.07.2000 | एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-38/97/5568/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
27 जुलाई 2023
एस0ओ0 294, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-38/97/5568/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)46 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 27th July 2023 S.O. 294 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2586/J dated 14.07.2000 to practice as notary again for the next five year from 14.07.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arun kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Patna | 14.07.2000 | L.L.B | Patna Distt.- |
(File no. -A/Not-38/97/5568/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
27 जुलाई 2023
एस0ओ0 295, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक-15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पवन कुमार चौरसिया, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.09.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री पवन कुमार चौरसिया | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी | 15.09.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2012/5569/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)47 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
27 जुलाई 2023
एस0ओ0 295, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2012/5569/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 27th July 2023
S.O. 295 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pawan Kumar Chaurasia and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 6920/J dated 15.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 15.09.2022.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pawan Kumar Chaurasia | Advocate-cum- Notary Civil Court Patna City | 15.09.2012 | B.A L.L.B | Patna Distt.- |
(File no. -A/Not-08/2012/5569/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
27 जुलाई 2023
एस0ओ0 296, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1392/जे0, दिनांक-02.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रवि शेखर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-02.05.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।48 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रवि शेखर प्रसाद सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बाढ़, पटना | 02.05.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिलान्तर्गत बाढ़, अनुमंडलीय जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2001/5570/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
27 जुलाई 2023
एस0ओ0 296, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2001/5570/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 27th July 2023
S.O. 296 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ravi Shekhar Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1392/J dated 02.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 02.05.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ravi Shekhar Prasad Singh | Advocate-cum- Notary Sub-divisional Civil Court Barh, Patna | 02.05.2003 | B.A L.L.B | Barh Sub- divisional under Patna Distt.- |
(File no. -A/Not-08-2001/5570/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)49 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
31 जुलाई 2023
एस0ओ0 297, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3049/जे0, दिनांक-02.07.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री धर्म विजय कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-02.07.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री धर्म विजय क मार ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना | 02.07.2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2001/5663/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
31 जुलाई 2023
एस0ओ0 297, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2001/5663/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 31st July 2023
S.O. 297 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dharm Vijay Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3049/J dated 02-07-2003 to practice as notary again for the next five year from 02-07-2023.
50 (cid:464)बहार गजट, 11 2023| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dharm Vijay Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court, Patna | 02-07-2003 | B.Sc. L.L.B. | Patna Distt.- |
(File no. -A/Not-18/2001/5663/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 298, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-375/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विजय नारायण भारती, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विजय नारायण भारती | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान | 15.01.2019 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | सिवान जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-88/2018/5741/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 298, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-88/2018/5741/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)51 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 8th August 2023
S.O. 298 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vijay Narayan Bharti and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 375/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Vijay Narayan Bharti | Advocate-cum- Notary Civil Court, Siwna | 15.01.2019 | M.A. L.L.B. | Siwan Distt.- |
(File no. -A/Not-88/2018/5741/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
2 अगस्त 2023
एस0ओ0 299, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7174/जे0, दिनांक-26.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दीपक कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.06.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दीपक कुमार सिंह | अधिवक्ता सिविल कोर्ट बेतिया, | 26.09.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | प0 चम्पारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-15/06/5742/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)52 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
2 अगस्त 2023
एस0ओ0 299, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-15/06/5742/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 2nd August 2023
S.O. 299 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Deepak Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7174/J dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 26.09.2022.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Deepak Kumar Singh | Advocate Civil Court Betiah | 26-09-2012 | B.A L.L.B | West Champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-15/06/5742/J)
By order of the Governor of Bihar,
Umesh Kumar Sharma,
Joint Secretary to the Government of Bihar.
(Competent Authority)
------
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 300, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3859/जे0, दिनांक-04.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री परशुराम प्रसाद यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.09.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।53 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री परशुराम प्रसाद यादव | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, छपरा, सारण | 04.09.2003 | एम0एस0सी0 एल0एल0बी0 | सारण (छपरा) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-01/2002/5807/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 300, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-01/2002/5807/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 7th August 2023
S.O. 300 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prashuram Prasad Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3859/J dated 04.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 04.09.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Prashuram Prasad Yadav | Advocate-cum- Notary Civil Court, Chapra, Saran | 04.09.2003 | M.Sc. L.L.B. | Saran (Chpara) Distt.- |
(File no. -A/Not-01/2002/5807/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)54 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 301, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-322/जे0, दिनांक-14.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती पुष्पा दूवे अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती पुष्पा दूवे | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, | 14.01.2019 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण, जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-191/2018/5808/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 301, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-191/2018/5808/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)55 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 7th August 2023
S.O. 301 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Smt Pushpa Dubey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 322/J dated 14.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 14.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Smt Pushpa Dubey | Advocate-cum- Notary Civil Court, Motihari, East | 14.01.2019 | L.L.B | East champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-191/2018/5808/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 302, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9637/जे0, दिनांक-05.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अजय कुमार ठाकुर अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अजय कुमार ठाकुर | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण, | 05.12.2018 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण, जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-61/2018/5809/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)56 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 302, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-61/2018/5809/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 7th August 2023
S.O. 302 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ajay kumar Thakur and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9637/J dated 05.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 05.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ajay kumar Thakur | Advocate-cum- Notary Civil Court Motihari, East | 05.12.2018 | L.L.B | East champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-61/2018/5809/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 303, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-321/जे0, दिनांक-14.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पंकज कुमार अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।57 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री पंकज कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण, | 14.01.2019 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण, जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-205/2018/5810/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 303, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-205/2018/5810/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 7th August 2023
S.O. 303 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pankaj Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 321/J dated 14.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 14.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pankaj Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Motihari, East | 14.01.2019 | L.L.B | East champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-205/2018/5810/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)58 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 304, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-10071/जे0, दिनांक-26.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सत्यनारायण सिंह अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सत्यनारायण सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण, | 26.12.2018 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण, जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-53/2018/5811/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 304, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-53/2018/5811/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 7th August 2023
S.O. 304 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satya Narayan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in59 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 Law Department Notification No. 10071/J dated 26.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 26.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Satya Narayan Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Motihari, East champaran | 26.12.2018 | L.L.B | East champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-53/2018/5811/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
7 अगस्त 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री संजय कुमार श्रीवास्तव | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, | 09.01.2019 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण, जिला |
एस0ओ0 305, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-180/जे0, दिनांक-09.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-09.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। आवासीय / व्यवसायिक पता
(सं0 सं0-ए0/नोट-106/2018/5812/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 305, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-106/2018/5812/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)60 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 7th August 2023
S.O. 305 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sanjay Kumar Srivastav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 180/J dated 09.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 09.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sanjay Kumar Srivastav | Advocate-cum- Notary Civil Court, Motihari, East champaran | 09.01.2019 | L.L.B | East champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-106/2018/5812/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 306, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9413/जे0, दिनांक-27.11.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.11.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मनोज कुमार सिंह, | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, | 27.11.2018 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण, जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-38/2018/5813/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)61 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 306, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-38/2018/5813/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 7th August 2023
S.O. 306 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Manoj Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9413/J dated 27.11.2018 to practice as notary again for the next five year from 27.11.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Manoj Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Motihari East Champaran | 27-11-2018 | B.A L.L.B | East Champara Distt.- |
(File no. -A/Not-38/2018/5813/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 307, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-351/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रमन कुमार वर्मा अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।62 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रमन कुमार वर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, | 15.01.2019 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण, जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-192/2018/5814/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 307, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-192/2018/5814/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 7th August 2023
S.O. 307 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Raman Kumar Varma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 351/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Raman Kumar Varma | Advocate-cum- Notary Civil Court Motihari, East champaran | 15.01.2019 | L.L.B | East champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-192/2018/5814/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)63 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 308, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3818/जे0, दिनांक-11.08.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री केशरी कुमार अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.08.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री केशरी कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर | 11.08.2008 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | मुजफ्फरपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-107/2003/5850/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
7 अगस्त 2023
एस0ओ0 308, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-107/2003/5850/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 7th August 2023
S.O. 308 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Keshri kumar and whose detail according to Notary Register is given below,64 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3818/J dated 11.08.2008 to practice as notary again for the next five year from 11.08.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Keshri kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Muzaffarpur | 11.08.2008 | B.Sc L.L.B | Muzaffarpur Distt.- |
(File no. -A/Not-107/2003/5850/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 309, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-388/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री चन्द्र मौलेश्वर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री चन्द्र मौलेश्वर प्रसाद, | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा | 15.01.2019 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | शेखपुरा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-76/2018/5862/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)65 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 309, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-76/2018/5862/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 8th August 2023
S.O. 309 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Chadra Mauleshwar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 388/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Chadra Mauleshwar Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court, Sheikhpura | 15.01.2019 | M.Sc. L.L.B. | Sheikhpura Distt.- |
(File no. -A/Not-76/2018/5862/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 310, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-315/जे0, दिनांक-14.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विजय कुमार सिंह अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।66 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| विजय कुमार सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, | 14.01.2019 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण, जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-129/2018/5863/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 310, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-129/2018/5863/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 8th August 2023
S.O. 310 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vijay Kumar singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 315/J dated 14.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 14.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Vijay Kumar singh | Advocate-cum- Notary Civil Court, Motihari, East champaran | 14.01.2019 | L.L.B | East champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-129/2018/5863/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)67 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 311, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9417/जे0, दिनांक-27.11.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनोज कुमार तिवारी अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.11.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनोज कुमार तिवारी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण | 27.11.2018 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-74/2018/5864/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 311, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-74/2018/5864/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 8th August 2023
S.O. 311 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anoj Kumar Tiwary and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9417/J dated 27.11.2018 to practice as notary again for the next five year from 27.11.2023.
68 (cid:464)बहार गजट, 11 2023| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anoj Kumar Tiwary | Advocate-cum- Notary Civil Court Motihari, East Champaran | 27.11.2018 | L.L.B | East Champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-74/2018/5864/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 312, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-323/जे0, दिनांक-14.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अजय कुमार अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अजय कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, | 14.01.2019 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण, जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-105/2018/5865/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 312, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-105/2018/5865/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)69 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 8th August 2023
S.O. 312 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ajay Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 323/J dated 14.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 14.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ajay Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court, Motihari, East champaran | 14.01.2019 | L.L.B | East champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-105/2018/5865/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 313, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9698/जे0, दिनांक-06.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती रीना सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-06.12.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती रीना सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर | 06.12.2018 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | मुंगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2018/5893/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)70 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 313, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2018/5893/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 8th August 2023
S.O. 313 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shrimati Reena Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9698/J dated 06.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 06.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shrimati Reena Sinha | Advocate-cum- Notary Civil Court, Munger | 06.12.2018 | M.A. L.L.B. | Munger Distt.- |
(File no. -A/Not-43/2018/5893/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 314, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-08/जे0, दिनांक-03.01.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अमेरिका प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।71 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अमेरिका प्रसाद, | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय कोर्ट, राजगीर, नालन्दा | 03.01.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | राजगीर अनुमंडल जिला-नालन्दा |
(सं0 सं0-ए0/नोट-10/97/5894/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
8 अगस्त 2023
एस0ओ0 314, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-10/97/5894/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 8th August 2023
S.O. 314 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Amerika Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 08/J dated 03.01.2001 to practice as notary again for the next five year from 03.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Amerika Prasad | Advocate-cum- Notary Sub- division Court Rajgir Nalanda | 03.01.2001 | B.A L.L.B | Rajgir Subdivision Under Distt.- Nalanda |
(File no. -A/Not-10/97/5894/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)72 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
9 अगस्त 2023
एस0ओ0 315, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3965/जे0, दिनांक-20.08.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, मो0 कलीम अख्तर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-20.08.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| मो0 कलीम अख्तर | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, अररिया | 20.08.2008 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | अररिया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-41/2003/5895/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
9 अगस्त 2023
एस0ओ0 315, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-41/2003/5895/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 9th August 2023
S.O. 315 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Md. Kalim Akhrar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3965/J dated 20.08.2008 to practice as notary again for the next five year from 20.082023.
73 (cid:464)बहार गजट, 11 2023| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Md. Kalim Akhrar | Advocate-cum- Notary Civil Court Araria | 20.08.2008 | B.A L.L.B | Araria Distt.- |
(File no. -A/Not-(S)-41-2003/5895/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
9 अगस्त 2023
एस0ओ0 316, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3352/जे0, दिनांक-24.07.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, मो0 इरफान खान, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.07.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| मो0 इरफान खान, | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालन्दा | 24.07.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नालन्दा (बिहारशरीफ) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-33/2001/5896/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
9 अगस्त 2023
एस0ओ0 316, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-33/2001/5896/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)74 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 9th August 2023
S.O. 316 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Md. Irfan Khan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No3352/J dated 24.07.2003 to practice as notary again for the next five year from 24.07.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Md. Irfan Khan | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif Nalanda | 24.07.2003 | B.A L.L.B | Nalanda (Biharsharif) Distt.- |
(File no. -A/Not--(s)-33/2001/5896/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
9 अगस्त 2023
एस0ओ0 317, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1545/जे0, दिनांक-20.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री श्याम देव ठाकुर, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-20.05.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री श्याम देव ठाकुर | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 20.05.2003 | बी0कॉम एल0एल0बी0 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-03/01/5897/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)75 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
9 अगस्त 2023
एस0ओ0 317, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-03/01/5897/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 9th August 2023
S.O. 317 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shyam Deo Thakur and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1545/J dated 20.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 20.05.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shyam Deo Thakur | Advocate-cum- Notary Civil Court, Banka | 20.05.2003 | B.Com. L.L.B. | Banka Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-03/2001/5897/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
9 अगस्त 2023
एस0ओ0 318, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-369/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।76 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मृत्यु जय ं क मार सिंह ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 15.01.2019 | बी0ए0(ऑनर्स) एल0एल0बी0 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-167/2018/5898/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
9 अगस्त 2023
एस0ओ0 318, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-167/2018/5898/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 9th August 2023
S.O. 318 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mrityunjay Kumar Singh, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 369/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Mrityunjay Kumar Singh, | Advocate-cum- Notary Civil Court, Banka | 15.01.2019 | B.A. (Hons.) L.L.B. | Banka Distt.- |
(File no. -A/Not-167/2018/5898/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)77 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
10 अगस्त 2023
एस0ओ0 319, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-10076/जे0, दिनांक-26.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.12.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री संतोष कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 26.12.2018 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-57/2018/5976/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
10 अगस्त 2023
एस0ओ0 319, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-57/2018/5976/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 10th August 2023
S.O. 319 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Santosh Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 10076/J dated 26-12-2018 to practice as notary again for the next five year from 26-12-2023.
78 (cid:464)बहार गजट, 11 2023| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Santosh Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court, Gaya | 26-12-2018 | B.A. L.L.B. | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not-57/2018/5976/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
16 अगस्त 2023
एस0ओ0 320, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4742/जे0, दिनांक-24.11.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.11.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरविन्द क मार ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 24.11.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2000/6033/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
16 अगस्त 2023
एस0ओ0 320, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2000/6033/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)79 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 16th August 2023
S.O. 320 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arvind Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4742/J dated 24.11.2003 to practice as notary again for the next five year from 24.11.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arvind Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court, Gaya | 24.11.2003 | B.A. L.L.B. | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not-109/2000/6033/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
16 अगस्त 2023
एस0ओ0 321, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5565/जे0, दिनांक-17.11.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय नारायण सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-17.11.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जय नारायण सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 17.11.2008 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-04/2002/6034/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)80 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
16 अगस्त 2023
एस0ओ0 321, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-04/2002/6034/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 16th August 2023
S.O. 321 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jay Narayan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5565/J dated 17.11.2008 to practice as notary again for the next five year from 17.11.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jay Narayan Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court, Gaya | 17.11.2018 | B.A. L.L.B. | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not(s)04/2002/6034/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
16 अगस्त 2023
एस0ओ0 322, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-387/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रयाग मंडल, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।81 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रयाग मंडल | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर | 15.01.2019 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | मुंगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-141/2018/6035/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
16 अगस्त 2023
एस0ओ0 322, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-141/2018/6035/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 16th August 2023
S.O. 322 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prayag Mandal and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 387/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Prayag Mandal | Advocate-cum- Notary Civil Court, Munger | 15.01.2019 | B.Sc. L.L.B. | Munger Distt.- |
(File no. -A/Not-141/2018/6035/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)82 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
16 अगस्त 2023
एस0ओ0 323, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-10066/जे0, दिनांक-26.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनिल कुमार तिवारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.12.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनिल कुमार तिवारी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज | 26.12.2018 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | गोपालगंज जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2018/6036/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
16 अगस्त 2023
एस0ओ0 323, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2018/6036/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 16th August 2023
S.O. 323 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anil Kumar Tiwari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law83 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 Department Notification No. 10066/J dated 26.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 26.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anil Kumar Tiwari | Advocate-cum- Notary Civil Court, Gopalganj | 26.12.2018 | M.A. L.L.B. | Gopalganj Distt.- |
By order of the Governor of Bihar,
Umesh Kumar Sharma,
Joint Secretary to the Government of Bihar.
(Competent Authority)
------
17 अगस्त 2023
एस0ओ0 324, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3656/जे0, दिनांक-22.08.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-22.08.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राकेश कुमार | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट पटना | 22.08.2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-82/2000/6077/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)84 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
17 अगस्त 2023
एस0ओ0 324, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-82/2000/6077/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 17th August 2023
S.O. 324 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rakesh kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3656/J dated 22-08-2003 to practice as notary again for the next five year from 22-08-2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rakesh kumar | Advocate, Civil Court Patna | 22-08-2003 | B.Sc L.L.B | Patna Distt.- |
(File no. -A/Not-82/2000/6077/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
24 अगस्त 2023
एस0ओ0 325, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1287/जे0, दिनांक-21.04.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.04.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।85 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री वेद प्रकाश पाण्डेय | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, वीरपुर, जिला-सुपौल | 21.़04.2003 | बी0ए0 (आनर्स) एम0बी0ए0 एल0एल0बी0 | वीरपुर अनुमंडल जिला-सुपौल |
(सं0 सं0-ए0/नोट-17/2001/6248/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
24 अगस्त 2023
एस0ओ0 325, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-17/2001/6248/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 24th August 2023
S.O. 325 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ved Prakash Pandey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1287/J dated 21.04.2003 to practice as notary again for the next five year from 21.04.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ved Prakash Pandey | Advocate-cum- Notary Subdivisional Court, Birpur, Dist-Supaul | 21.04.2003 | B.A.(Hons.) M.B.A. L.L.B. | Subdivision, Birpur Distt.-Supaul |
(File no. -A/Not-17/2001/6248/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)86 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
25 अगस्त 2023
एस0ओ0 326, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3728/जे0, दिनांक-26.08.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम अवधेश चौधरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.08.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राम अवधेश चौधरी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर | 26.08.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | भोजपुर (आरा) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-54/2001/6271/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
25 अगस्त 2023
एस0ओ0 326, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-54/2001/6271/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 25th August 2023
S.O. 326 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Awdhesh Chaudhary and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State87 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 Government in Law Department Notification No. 3728/J dated 26-08-2003to practice as notary again for the next five year from 26-08-2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Awdhesh Chaudhary | Advocate-cum- Notary Civil Court Ara, Bhojpur | 26-08-2003 | B.A L.L.B | Bhojpur, Ara Distt.- |
(File no. -A/Not-(S)-54/2001/6271/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
8 सितम्बर 2023
एस0ओ0 327, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9638/जे0, दिनांक-05.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री वीरेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री वीरेन्द्र प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | 05.12.2018 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-62/2018/7335/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)88 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
8 सितम्बर 2023
एस0ओ0 327, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-62/2018/7335/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 8th September 2023
S.O. 327 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Virendra Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9638/J dated 05.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 05.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Virendra Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Raxaul, East Champaran (Motihari) | 05.12.2018 | L.L.B. | East Champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-62/2018/7335/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
8 सितम्बर 2023
एस0ओ0 328, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9768/जे0, दिनांक-11.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री उमेश चौधरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।89 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उमेश चौधरी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण | 11.12.2018 | एल0एल0बी0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-54/2018/7336/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
8 सितम्बर 2023
एस0ओ0 328, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-54/2018/7336/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 8th September 2023
S.O. 328 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Chaudhary and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.9768J dated 11.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 11.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Umesh Chaudhary | Advocate-cum- Notary Civil Court, Motihari, East Champaran | 11.12.2018 | L.L.B. | East Champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-54/2018/7336/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)90 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
8 सितम्बर 2023
एस0ओ0 329, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3921/जे0, दिनांक-10.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनंत सिंह II, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-10.09.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनंत सिंह II | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर | 10.09.2003 | एबी0ए0ए0 एल0एल0बी0 | भोजपुर (आरा) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-44/2001/7337/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
8 सितम्बर 2023
एस0ओ0 329, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-44/2001/7337/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 8th September 2023
S.O. 329 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anant singh II and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3921/J dated 10.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 10.09.2023.
91 (cid:464)बहार गजट, 11 2023| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anant singh II | Advocate-cum- Notary Civil Court Ara, Bhojpur | 10.09.2003 | B.A L.L.B | Bhojpur, Ara Distt.- |
(File no. -A/Not-(S)44/2001/7337/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
14 सितम्बर 2023
एस0ओ0 330, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-10077/जे0, दिनांक-26.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.12.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अजीत कुमार सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, शेरघाटी, जिला-गया | 26.12.2018 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-58/2018/7523/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
14 सितम्बर 2023
एस0ओ0 330, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-58/2018/7523/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)92 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 14th September 2023
S.O. 330 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ajit Kumar Singh, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 10077/J dated 26.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 26.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ajit Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court, Sherghati, Distt.- Gaya | 26.12.2018 | B.A. L.L.B. | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not-58/2018/7523/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
18 सितम्बर 2023
एस0ओ0 331, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-570/जे0, दिनांक-19.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.02.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोद कुमार सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय | 19.02.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-24/2002/7599/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)93 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
18 सितम्बर 2023
एस0ओ0 331, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-24/2002/7599/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 18th September 2023
S.O. 331 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vinod Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 570/J dated 19-02-2004 to practice as notary again for the next five year from 19.02.2004.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Vinod Kumar Sinha | Advocate-cum- Notary Civil Court, Begusarai | 19.02.2004 | B.A. L.L.B. | Begusarai Distt.- |
(File no. -A/Not-24/2002/7599/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
18 सितम्बर 2023
एस0ओ0 332, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-525/जे0, दिनांक-21.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अमित कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।94 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अमित कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय | 21.01.2019 | बी0ए0(आनर्स) एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-144/2018/7600/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
18 सितम्बर 2023
एस0ओ0 332, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-144/2018/7600/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 18th September 2023
S.O. 332 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Amit Kumar, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 525/J dated 21.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 21.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Amit Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court, Begusarai | 21.01.2019 | B.A. (Hons.) L.L.B. | Begusarai Distt.- |
(File no. -A/Not-144/2018/7600/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)95 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
18 सितम्बर 2023
एस0ओ0 333, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-832/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पवन कुमार पासवान, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री पवन कुमार पासवान | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, बलिया जिला-बेगूसराय | 29.01.2019 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-59/2018/7601/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
18 सितम्बर 2023
एस0ओ0 333, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-59/2018/7601/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 18th September 2023
S.O. 333 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pawan Kumar Paswan, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law96 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 Department Notification No. 832/J dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pawan Kumar Paswan | Advocate-cum- Notary Subdivisional Court, Balia, Dist.-Begusarai | 29.01.2019 | B.A. L.L.B. | Begusarai Distt.- |
(File no. -A/Not-59/2018/7601/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
18 सितम्बर 2023
एस0ओ0 334, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-10074/जे0, दिनांक-26.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती प्रतिभा कुमारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.12.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती प्रतिभा क मारी ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, तेघड़ा, बेगूसराय | 26.12.2018 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-40/2018/7602/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
18 सितम्बर 2023
एस0ओ0 334, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-40/2018/7602/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)97 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 18th September 2023
S.O. 334 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Smt. Pratibha Kumari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 10074/J dated 26.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 26.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Smt. Pratibha Kumari | Advocate-cum- Notary Sub-divisional Court, Teghra, Distt.-Begusarai | 26.12.2018 | B.A. L.L.B. | Begusarai Distt.- |
(File no. -A/Not-40/2018/7602/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
21 सितम्बर 2023
एस0ओ0 335, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-685/जे0, दिनांक-25.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामाशीष यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामाशीष यादव | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर | 25.01.2019 | एल0एल0बी0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-104/2018/7694/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)98 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
21 सितम्बर 2023
एस0ओ0 335, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-104/2018/7694/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 21st September 2023
S.O. 335 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramashish Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 685/J dated 25.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 25.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramashish Yadav | Advocate-cum- Notary Civil Court Buxar | 25-01-2019 | L.L.B | Buxar Distt.- |
(File no. -A/Not-104/2018/7694/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
21 सितम्बर 2023
एस0ओ0 336, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9763/जे0, दिनांक-11.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मोहन जी पाठक, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।99 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मोहन जी पाठक | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर | 11.12.2018 | एल0एल0बी0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-73/2018/7695/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
21 सितम्बर 2023
एस0ओ0 336, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-73/2018/7695/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 21st September 2023
S.O. 336 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mohan jee Pathak and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9763/J dated 11.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 11.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Mohan jee Pathak | Advocate-cum- Notary Civil Court Buxar | 11.12.2018 | L.L.B | Buxar Distt.- |
(File no. -A/Not-73/2018/7695/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)100 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
21 सितम्बर 2023
एस0ओ0 337, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9419/जे0, दिनांक-27.11.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शशि भूषण, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.11.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शशि भूषण | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर | 27.11.2018 | एल0एल0बी0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-50/2018/7696/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
21 सितम्बर 2023
एस0ओ0 337, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-50/2018/7696/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 21st September 2023
S.O. 337 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shashi Bhushan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in101 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 Law Department Notification No. 9419/J dated 27.11.2018 to practice as notary again for the next five year from 27.11.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shashi Bhushan | Advocate-cum- Notary Civil Court Buxar | 27.11.2018 | L.L.B | Buxar Distt.- |
(File no. -A/Not-50-2018/7696/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
21 सितम्बर 2023
एस0ओ0 338, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1694/जे0, दिनांक-29.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामानुज शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.05.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामानुज शर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, हिलसा, नालन्दा | 29.05.2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | हिलसा अनुमंडल जिला-नालन्दा |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-42/2001/7697/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
21 सितम्बर 2023
एस0ओ0 338, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-42/2001/7697/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)102 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 The 21st September 2023
S.O. 338 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramanuj Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1694/J dated 29.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 29.05.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramanuj Sharma | Advocate-cum- Notary Subdivisional Civil Court Hilsa, Nalanda | 29.05.2003 | B.Sc L.L.B | Hilsa Sub- divisional Under Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not-(s)-42/2001/7697/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
21 सितम्बर 2023
एस0ओ0 339, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9766/जे0, दिनांक-11.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री निरंजन कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भोजपुर | 11.12.2018 | एल0एल0बी0 | भोजपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-60/2018/7698/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)103 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
21 सितम्बर 2023
एस0ओ0 339, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-60/2018/7698/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
The 21st September 2023
S.O. 339 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Niranjan Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9766/J dated 11.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 11.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Niranjan Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Bhojpur | 11.12.2018 | L.L.B | Bhojpur Distt.- |
(File no. -A/Not-60/2018/7698/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)
------
27 सितम्बर 2023
एस0ओ0 340, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-407/जे0, दिनांक-27.12.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुशील कुमार सिन्हा, अधिवक्ता,104 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.12.2022 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुशील क मार सिन्हा ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा | 27.12.2002 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | शेखपुरा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2001/7830/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)
27 सितम्बर 2023
एस0ओ0 340, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2001/7830/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 27th September 2023
S.O. 340 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sushil Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 407/J dated 27.12.2002 to practice as notary again for the next five year from 27.12.2022.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sushil Kumar Sinha | Advocate-cum-Notary Civil Court, Sheikhpura | 27.12.2002 | B.A. L.L.B. | Sheikhpura Distt.- |
(File no. -A/Not-03/2001/7830/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority)105 (cid:464)बहार गजट, 11 2023
27 सितम्बर 2023
एस0ओ0 341, दिनांक 11 अक्तूबर 2023--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-540/जे0, दिनांक-21.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामा शंकर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामा शंकर प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, सोनपुर, जिला-सारण (छपरा) | 21.01.2019 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-125/2018/7831/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
27 सितम्बर 2023
एस0ओ0 341, दिनांक 11 अक्तूबर 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-125/2018/7831/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, बिहार।
(सक्षम प्राधिकार)
The 27th September 2023
S.O. 341 dated the 11th October 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rama Shankar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law106 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 Department Notification No. 540/J dated 21.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 21.04.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rama Shankar Prasad | Advocate-cum- Notary Subdivisional Court, Sonepur, Saran | 21.01.2019 | B.A. L.L.B. | Saran Distt.- |
(File no. -A/Not-125/2018/7831/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary to the Government of Bihar. (Competent Authority) -------
सं0 स्था0/वि0-09-06/2019 (खंड-2)-11890--गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना द्वारा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति हेतु आधार प्रमाणीकरण सेवा की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया। भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक-ef. No- 13(18)/2022-EG-II, दिनांक-02.08.2023 के माध्यम से सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-05-सह-पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा-4 की उपधारा (4) की कंडिका-ख की उप कंडिका-ii के तहत हाँ/ना का प्रयोग कर सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति के लिए स्वैच्छिक आधार पर राज्य कर्मियों के आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की सहमति से अवगत कराया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (4) की कंडिका-ख की उप कंडिका-ii तथा उक्त नियमावली के नियम-5 के द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने के उपरान्त बिहार सरकार द्वारा गृह विभाग (विशेष शाखा) को हाँ/ना प्रमाणीकरण सुविधा का प्रयोग कर सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति के लिए स्वैच्छिक आधार पर राज्य कर्मियों के आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग हेतु अधिकृत किया जाता है। The 5th October 2023
No. स्था0/वि0-09-06/2019 (खंड-2)-11890--Home Department (Special Branch), Bihar, Patna requested to Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India for facilating Aadhaar authentication service for biometric based attendance on digital platform to ensure good governance.
The Government of India through the Ministry of Electronics and Information Technology's Office Memorandum- ef. No.-13(18)/2022-EG-II, dated- 2nd August, 2023, Conveyed the approval of Unique Identification Authority of India (UIDAI) to the Home Department (Special Branch), Government of Bihar, for using Aadhaar authentication of state107 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 government employees on voluntary basis for biometric based attendance on digital platform for Good governance, using yes/no authentication facility, in terms of Rule-5 of the Aadhaar authentication for Good Governance (Social welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause-(ii) of clause-(b) of sub-section (4) of section-4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.
Therefore, in pursuance of the powers conferred by sub-clause-(ii) of clause-(b) of sub- section (4) of Section-4 of the said Act and rule-5 of the said Rules, the Government of Bihar, being authorized by the Government of India in this behalf, hereby authorized the Home Department (Special Branch) to use Aadhaar Authentication of state government employees on voluntary basis for biometric based attendance on digital platform to ensure good governance using Yes/No authentication facility.
By order of the Governor of Bihar, K. Senthil Kumar, Secretary.
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
अधिसूचना
25 सितम्बर 2023
संॉ मंॉमंॉ-02/विॉ-03-4001/2022-885--बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या-24/2023 के तहत आयोग के पत्रांक-39, दिनांक-15.09.2023 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न अभ्यर्थी को अभिलेख निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, बिहार, पटना के राजपत्रित पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-13 (रु0 1,23,100/-) एवं अनुमान्य देय भाों के साथ नियुक्त किया जाता है :-
| रौल नम्बर | नाम | पिता का नाम | जन्म तिथि | स्थाई पता |
| 202324000134 | मोॉ फैसल अब्दुल्लाह | स्वॉ अबुल कासिम | 23.02.1980 | द्वारा-असगरी बानो, कासिम मंजिल, मोॉ- बागदुल्लहन, हाजीपुर, वैशाली, बिहार, पिन- 844101 |
02. अभ्यर्थी निम्न कागजातों के साथ योगदान करना सुनिश्चित करेंगे :- (i) मैट्रिक, इण्टरमीडियेट, स्नातक, स्नाताकोार एवं अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति (दो प्रतियों में)। (ii) अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र। (iii) पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्णवृत सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) (iv) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र। (v) पासपोर्ट साईज का 04 (चार) फोटो। (vi) अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण-पत्र सही है तथा उनके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आचरण प्रतिकूल नहीं है। 03. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। 04. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित विा विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08. 2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। 05. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भाा देय नहीं होगा।108 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 06. पूर्व से सेवारत् अभ्यर्थी विधिवत् रूप से विरमित/त्याग पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् ही उनका योगदान स्वीकार किया जायेगा।
आदेश से, निशीथ वर्मा, संयुक्त सचिव। सं0 6/नि0प्रति0नि0-01-01/2013-3520--वाणिज्य-कर विभाग के विभिन्न कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-
| 1 | श्री कमल किशोर चौधरी, राज्य-कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) | 37वीं0 | गया | अ क ं क्षण, दरभंगा े प मंडल। अंकेक्षण, ्र प र्णियॉ प्रमंडल का ू अतिरिक्त प्रभार। | प र्व में आवंटित ू कार्य के अतिरिक्त अ क ं क्षण, तिरहुत े प मंडल, मुजफ्फरपुर ्र का अतिरिक्त प ्रभार। |
| 2 | सुश्री अनुपमा कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान में) | 48वीं0 से 52वीं | भोजपुर | वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, | दानापुर अंचल-II |
| 3 | मो0 नसीम, राज्य-कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) | 53वीं0 से 55वीं | पटना | वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, | दानापुर अंचल-II |
| 4 | दिव्या ज्योति, राज्य-कर सहायक आयुक्त | 56वीं0 से 59वीं | औरंगाबाद | भभुआ अंचल | सासाराम अंचल |
| 5 | वन्दना कुमारी राज्य-कर सहायक आयुक्त | 60वीं0 से 62वीं | ब गुसराय े | वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, | दानापुर अंचल-I |
| 6 | श्री सुनील कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त | 60वीं0 से 62वीं | मधुबनी | जमुई अंचल | लखीसराय अंचल |
| 7 | श्री रणधीर कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त | 63वीं0 | प र्वी ू चम्पारण | ब तिया अंचल े | रक्सौल अंचल |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव। सं0 6/प0प0-30-01/2022-3529-वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-2227, 2228, 2229, 2230 एवं 2231 दिनांक 30.06.2023 द्वारा बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक 434 दिनांक 01.03.2007 की कंडिका-1(ख)(ii) के आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता तथा पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं है :-
109 (cid:464)बहार गजट, 11 2023| श्री प्रवीण कुमार 35/249 | तृतीय सीमित | पूर्वी चंपारण | राज्य कर सहायक आयुक्त बेतिया अंचल | राज्य कर उपायुक्त, सीतामढ़ी अंचल (अपने वेतनमान में) | |
| श्री सुनील कुमार सिंह 50/248 | तृतीय सीमित | भोजपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त झंझारपुर अंचल | राज्य कर उपायुक्त, गया अँचल-i (अपने वेतनमान में) | |
| श्री संतोष कुमार गुप्ता 86/244 | तृतीय सीमित | भोजपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त मधुबनी अंचल | राज्य कर उपायुक्त, बाढ़ अंचल (अपने वेतनमान में) | |
| श्री शिवनारायण पासवान 71/245 | तृतीय सीमित | अररिया | राज्य कर सहायक आयुक्त किशनगंज अंचल | राज्य कर उपायुक्त, पूर्णियाँ अंचल-i (अपने वेतनमान में) | |
| शौकत अली अंसारी 67/246 | 53वीं से 55वीं | रोहतास | राज्य कर सहायक आयुक्त बक्सर अंचल | राज्य कर उपायुक्त अंकेक्षण केन्द्रीय प्रमंडल पटना (अपने वेतनमान में) | |
| श्री अभिनव कुमार झा 133/239 | 53वीं से 55वीं | मधुबनी | राज्य कर सहायक आयुक्त पाटलीपुत्र अंचल, पटना | राज्य कर उपायुक्त पाटलीपुत्रा अंचल (अपने वेतनमान में) | |
| प्रतिमा कुमारी 44/248 | 53वीं से 55वीं | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त हाजीपुर अंचल | राज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय पटना (अपने वेतनमान में) | |
| श्री शशि भूषण 100/242 | 53वीं से 55वीं | अररिया | राज्य कर सहायक आयुक्त अंकेक्षण, पूर्णिया प्रमंडल | राज्य कर उपायुक्त, कटिहार अंचल (अपने वेतनमान में) | |
| श्री अभय कुमार 45/248 | 53वीं से 55वीं | गया | राज्य कर सहायक आयुक्त जहानाबाद अंचल | राज्य कर उपायुक्त, औरंगाबाद अचंल (अपने वेतनमान में) | |
| श्री बाल्मिकी कुमार 136/239 | 53वीं से 55वीं | जहानाबाद | राज्य कर सहायक आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना | राज्य कर उपायुक्त पटना विषेष अँचल अपने वेतनमान में | |
| श्री गोपाल कुमार 62/246 | 53वीं से 55वीं | नवादा | राज्य कर सहायक आयुक्त मुंगेर अंचल | राज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय पटना विषेष अँचल (अपने वेतनमान में) | |
| श्री विशाल कुमार 13/252 | 53वीं से 55वीं | सारण | राज्य कर सहायक आयुक्त अंकेक्षण, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना | राज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, पटना (अपने वेतनमान में) | |
| श्री मुकेश कुमार चौधरी 120/240 | 53वीं से 55वीं | सीतामढ़ी | राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल | राज्य कर उपायुक्त गया अंचल-ii (अपने वेतनमान में) | |
| श्री राजू रंजन 1/253 | 53वीं से 55वीं | सारण | राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपर पूर्वी अंचल | राज्य कर उपायुक्त, अंकेक्षण पटना पश्चिमी प्रमंडल (अपने वेतनमान में) | |
| श्री दया शंकर सिंह 116/241 | तृतीय सीमित | भोजपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल | राज्य कर उपायुक्त, दानापुर अंचल-i (अपने वेतनमान में) |
| श्री शंकर चौधरी 81/244 | तृतीय सीमित | मधेपुरा | राज्य कर सहायक आयुक्त कटिहार अंचल | राज्य कर उपायुक्त, किषनगंज अंचल (अपने वेतनमान में) | |
| मो0 अनवारूल हक 75/245 | तृतीय सीमित | कटिहार | राज्य कर सहायक आयुक्त किशनगंज अंचल | राज्य कर उपायुक्त, पूर्णियाँ अंचल-ii (अपने वेतनमान में) | |
| श्री संतोष कुमार चौधरी 58/247 | तृतीय सीमित | दरभंगा | राज्य कर सहायक आयुक्त झंझारपुर अंचल | राज्य कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो पूर्णियाँ प्रमंडल (अपने वेतनमान में) | |
| श्री ज्ञानी दास 28/250 | तृतीय सीमित | गया | राज्य कर सहायक आयुक्त तेघड़ा अंचल | राज्य कर उपायुक्त, औरंगाबाद अंचल (अपने वेतनमान में) | |
| श्री योगेन्द्र शर्मा 138/239 | 53वीं से 55वीं | जहानाबाद | राज्य कर सहायक आयुक्त जमुई अंचल | राज्य कर उपायुक्त मुंगेर अंचल में पदस्थापित करते हुए, जमुई अँचल में प्रतिनियुक्त (अपने वेतनमान में) | |
| श्री अजय कुमार सिंह 140/238 | 53वीं से 55वीं | उत्तर प्रदेष | राज्य कर सहायक आयुक्त शाहाबाद अंचल, आरा | राज्य कर उपायुक्त, पाटलीपुत्रा अंचल (अपने वेतनमान में) | |
| श्री विवेक कुमार 42/249 | 53वीं से 55वीं | सहरसा | राज्य कर सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल | राज्य कर उपायुक्त, केन्द्रीय प्रमंडल अन्वेषण ब्यूरो, पटना (अपने वेतनमान में) | |
| श्री रविन्द्र कुमार 137/239 | 53वीं से 55वीं | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना विषेष अंचल | राज्य कर उपायुक्त पटना विषेष अंचल (अपने वेतनमान में) | |
| मो0 षब्बीर 23/251 | 53वीं से 55वीं | षिवहर | राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल | राज्य कर उपायुक्त, मोतिहारी अंचल (अपने वेतनमान में) | |
| षषि बाला 17/252 | 53वीं से 55वीं | नालन्दा | राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल | राज्य कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल-ii (अपने वेतनमान में) | |
| श्री आकाष कुमार 47/248 | 53वीं से 55वीं | सिवान | राज्य कर सहायक आयुक्त बक्सर अंचल | राज्य कर उपायुक्त, पटना पश्चिमी अंचल (अपने वेतनमान में) | |
| श्री संतोष कुमार 43/248 | 56वीं से 59वीं | गया | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना विशेष अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय पटना | |
| विनिता बत्स 29/250 | 56वीं से 59वीं | औरंगाबाद | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पश्चिमी अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय पटना | |
| वन्दना 111/241 | 56वीं से 59वीं | बक्सर | राज्य कर सहायक आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अँचल-i | |
| नरगिस 6/253 | 56वीं से 59वीं | किशनगंज | राज्य कर सहायक आयुक्त पूर्णिया अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल | |
| शिप्रा कुमारी 92/243 | 56वीं से 59वीं | दरभंगा | राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अँचल-ii |
| श्री संदीप तैतरवे 131/239 | 56वीं से 59वीं | भागलपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय पटना | |
| रश्मि रंजीता 31/250 | 56वीं से 59वीं | पूर्वी चंपारण | राज्य कर सहायक आयुक्त बेतिया अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल-i | |
| श्री प्रसून पुश्कर 109/242 | 56वीं से 59वीं | बेगुसराय | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल | |
| श्री आदित्य कुमार 22/251 | 56वीं से 59वीं | पूर्णियॉ | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पूर्वी अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, फारबिसगंज अंचल | |
| श्री संतोष कुमार 19/251 | 56वीं से 59वीं | मधुबनी | राज्य कर सहायक आयुक्त सारण अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पष्चिमी अंचल | |
| श्री कमलेष कुमार प्रकाष 80/245 | 56वीं से 59वीं | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय पटना | |
| श्री रोहित दूबे 39/249 | 56वीं से 59वीं | आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) | राज्य कर सहायक आयुक्त सीतामढ़ी अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णियाँ अंचल-i | |
| शर्मिका बाजपेयी 72/245 | 56वीं से 59वीं | भागलपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण प्रमंडल, दरभंगा | |
| श्री तरूण कुमार 72/245 | 56वीं से 59वीं | मुजफ्फरपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना उत्तरी अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल-i | |
| पुनीता कुमारी 2/253 | 56वीं से 59वीं | सुपौल | राज्य कर सहायक आयुक्त गॉधी मैदान अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल-i | |
| कुमारी खुशबू रानी 39/249 | 56वीं से 59वीं | भागलपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त सीतामढ़ी अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णियाँ अंकेक्षण प्रमंडल | |
| श्री अभिरंजन रोहित 55/247 | 56वीं से 59वीं | भागलपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त पूर्णिया अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल | |
| श्री आनंद कुमार 56/247 | 56वीं से 59वीं | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त पूर्णिया अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अँचल-ii | |
| श्वेता रानी 110/241 | 56वीं से 59वीं | मुंगेर | राज्य कर सहायक आयुक्त | राज्य कर सहायक आयुक्त, गाँधी मैदान अंचल | |
| श्री अजय कुमार पंडित 97/243 | 56वीं से 59वीं | मुंगेर | राज्य कर सहायक आयुक्त बाढ़ अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल-i | |
| श्री मनोज कुमार पॉल 114/241 | 56वीं से 59वीं | कैमुर | राज्य कर सहायक आयुक्त औरंगाबाद अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, सासाराम अंचल |
| श्री अरूण नाथ 90/244 | 56वीं से 59वीं | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त कटिहार अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल | |
| रेफाकत हुसैन 30/250 | 56वीं से 59वीं | सीवान | राज्य कर सहायक आयुक्त समस्तीपुर अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, बेगुसराय अंचल | |
| प्रीति कुमारी 20/251 | 56वीं से 59वीं | मुंगेर | राज्य कर सहायक आयुक्त बेगुसराय अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल-ii | |
| श्री अरबिन्द कुमार राम 36/249 | 56वीं से 59वीं | पूर्वी चंपारण | राज्य कर सहायक आयुक्त सिवान अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल | |
| श्री संतोष कुमार 69/246 | 56वीं से 59वीं | कैमुर | राज्य कर सहायक आयुक्त रक्सौल अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, सासाराम अंचल | |
| दिव्या ज्योति 21/251 | 56वीं से 59वीं | औरंगाबाद | राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, भभुआ अंचल | |
| श्री ललिन्द्र कुमार 94/243 | 56वीं से 59वीं | नवादा | राज्य कर सहायक आयुक्त गोपालगंज अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, बेगुसराय अंचल | |
| श्री नवनीत कुमार भारती 9/252 | 56वीं से 59वीं | बेगुसराय | राज्य कर सहायक आयुक्त गॉधी मैदान अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल-ii | |
| कुमारी अनु सोनी 84/244 | 56वीं से 59वीं | सिवान | राज्य कर सहायक आयुक्त अंकेक्षण सारण प्रमंडल | राज्य कर सहायक आयुक्त गोपालगंज अंचल | |
| श्री सुमन कुमार मिश्रा 142/238 | 60वीं से 62वीं | मधुबनी | राज्य कर सहायक आयुक्त पाटलीपुत्र अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय पटना | |
| श्री ज्योति नन्दन 63/246 | 60वीं से 62वीं | गया | राज्य कर सहायक आयुक्त शाहाबाद अंचल, आरा | राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अँचल-ii | |
| श्री चंदन कुँवर 79/245 | 60वीं से 62वीं | गोपालगंज | राज्य कर सहायक आयुक्त कदम कुऑ अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय पटना | |
| आकांक्षी 51/248 | 60वीं से 62वीं | दरभंगा | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना विशेष अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय पटना | |
| श्री सिंकेश कुमार 7/253 | 60वीं से 62वीं | पूर्णिया | राज्य कर सहायक आयुक्त समस्तीपुर अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल | |
| श्री निखिल क ुमार बिसैन 60/247 | 60वीं से 62वीं | भोजपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पाटलीपुत्रा अंचल | |
| मो0 इरफान हैदर 96/243 | 60वीं से 62वीं | औरंगाबाद | राज्य कर सहायक आयुक्त बाढ़ अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल-ii |
| श्री देवाश्री 4/253 | 60वीं से 62वीं | रोहतास | राज्य कर सहायक आयुक्त भागलपुर अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल-ii | |
| वन्दना वशिष्ठ 37/249 | 60वीं से 62वीं | पूर्णिया | राज्य कर सहायक आयुक्त कटिहार अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, किशनगंज अंचल | |
| निधि कुमारी 3/253 | 60वीं से 62वीं | कटिहार | राज्य कर सहायक आयुक्त गॉधी मैदान अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय पटना | |
| मेधा श्रेयसी 68/246 | 60वीं से 62वीं | मुंगेर | राज्य कर सहायक आयुक्त लखीसराय अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, बेगुसराय अंचल | |
| श्री हर्षराज आनन्द 73/245 | 60वीं से 62वीं | शेखपुरा | राज्य कर सहायक आयुक्त सीतामढ़ी अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल | |
| श्री मनोज कुमार सिंह 87/244 | 60वीं से 62वीं | खगड़िया | राज्य कर सहायक आयुक्त गोपालगंज अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, रक्सौल अंचल | |
| श्री संजीवानंद 85/244 | 60वीं से 62वीं | मधुबनी | राज्य कर सहायक आयुक्त सीतामढ़ी अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल-ii | |
| सबानाज परवीन 104/242 | 60वीं से 62वीं | भोजपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त बक्सर अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अँचल-ii | |
| श्री भास्कर कुमार रजक 65/246 | 60वीं से 62वीं | सहरसा | राज्य कर सहायक आयुक्त किशनगंज अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, सुपौल अंचल | |
| श्री मनीष प्रभाकर 68/246 | 60वीं से 62वीं | भागलपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त मुंगेर अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, बेगुसराय अंचल | |
| श्री जय शंकर कुमार 107/242 | 60वीं से 62वीं | पूर्वी चंपारण | राज्य कर सहायक आयुक्त हाजीपुर अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, गोपालगंज अँचल | |
| श्री मृत्युंजय कुमार 27/250 | 60वीं से 62वीं | पूर्वी चंपारण | राज्य कर सहायक आयुक्त तेघड़ा अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल | |
| श्री प्रेम प्रकाश चौधरी 106/242 | 60वीं से 62वीं | नालंदा | राज्य कर सहायक आयुक्त बगहा अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी | |
| श्री राजा बाबू 34/250 | 60वीं से 62वीं | मुजफ्फरपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त बेतिया अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय पटना में पदस्थापित करते हुए मुख्यालय में प्रतिनियुक्त | |
| रानी कुमारी 76/245 | 60वीं से 62वीं | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त जमुई अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त,लखीसराय अंचल | |
| श्री कमलशील 40/249 | 63वींं | नालंदा | राज्य कर सहायक आयुक्त सासाराम अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, नवादा अंचल |
| खुशबू सिंह 12/252 | 63वींं | बक्सर | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना पश्चिमी अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल-ii | |
| श्री राहुल कुमार 14/252 | 63वींं | भागलपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त फारबिशगंज अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल | |
| श्री अविनाश कुमार 61/247 | 63वींं | अररिया | राज्य कर सहायक आयुक्त झंझारपुर अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, बेगुसराय अंचल | |
| श्वेता सिंह 11/252 | 63वींं | रोहतास | राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, कदमकुआँ अंचल | |
| आस्था गार्गी 108/242 | 63वींं | खगड़िया | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, हाजीपुर अंचल | |
| कौषिकी कौषल 109/242 | 63वीं | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल-i | |
| श्री सितेश कुमार 88/244 | 63वीं | खगड़िया | राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णियाँ अंचल | राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णियाँ अंचल-i | |
| श्री शिवम प्रकाश 141/238 | 64वीं | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल (प्रतिनियुक्त) | राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल-i (मुख्यालय मेें प्रतिनियुक्त) | |
| मोनिका सुमन 48/248 | 66वीं | औरंगाबाद | परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल | |
| श्रीमती ज्योति कुमारी 24/251 | 66वीं | पटना | परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त, हाजीपुर अंचल | |
| श्री सुनील कुमार जायसवाल 127/240 | द्धितीय सीमित | पटना | राज्य-कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो सारण प्रमंडल, छपरा। | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त मुख्यालय | |
| श्री नरेश कुमार 64/246 | 48वीं से 52वीं | गया | राज्य-कर उपायुक्त पटना मध्य अंचल | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, शाहाबाद अंचल, आरा | |
| श्री ओम कुमार सिन्हा 38/249 | 48वीं से 52वीं | रोहतास | राज्य-कर उपायुक्त प्रभारी, सुपौल अंचल | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, गया अंचल-2 | |
| श्री पंकज कुमार प्रसाद, 77/245 | 37वीं | पटना | अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल, भागपलुर | राज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना | |
| श्री शशि भूषण कुमार, 46/248 | 56वीं से 59वीं | दरभंगा | राज्य-कर सहायक आयुक्त, किषनगंज अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त मधुबनी अंचल | |
| श्री अजय कुमार, 122/240 | 38वीं | वैषाली | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त मुंगेर अंचल | राज्य-कर अपर आयुक्त अपील, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना | |
| अंजू कुमारी 128/240 | 53वीं से 55वीं | पटना | राज्य-कर सहायक आयुक्त, गया अंचल | राज्य-कर उपायुक्त मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल | |
| असलम दानिस 132/239 | 60वीं से 62वीं | किषनगंज | राज्य-कर सहायक आयुक्त, बिहारषरीफ अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त, फारबिसगंज अंचल | |
| श्री दिवाकर प्रसाद 1/258 | 38वीं | पष्चिमी चम्पारण | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, भागलपुर अंचल | राज्य-कर अपर आयुक्त, अपील, पटना पष्चिमी प्रमंडल, पटना |
| श्री राजीव रंजन सिंह 3/258 | 56वीं से 59वीं | कटिहार | राज्य-कर सहायक आयुक्त, फारबिसगंज अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त, पूर्णिया अंचल-2 | |
| श्री संजय कुमार मिश्र 6/258 | 60वीं से 62वीं | दरभंगा | राज्य-कर सहायक आयुक्त, पा टलीपुत्र अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त, जहानाबाद अंचल | |
| अचला नन्दिनी 8/257 | 63वीं | पूर्वी चम्पारण | राज्य-कर सहायक आयुक्त, गोपालगंज अंचल | राज्य-कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल-1 | |
| अनामिका कुमारी 9/257 | 63वीं | रोहतास | राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय | राज्य-कर सहायक आयुक्त, औरंगाबाद अंचल | |
| श्री सुनिल कुमार सिंह 10/257 | तृतीय सीमित | भोजपुर | राज्य-कर सहायक आयुक्त, झंझारपुर अंचल | राज्य-कर उपायुक्त, गया अंचल-1 | |
| श्री प्रमोद कुमार सुमन 15/257 | 42वीं | औरंगाबाद | राज्य-कर उपायुक्त, अंकेक्षण, तिरहुत प्रमंडल | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण, पटना पूर्वी प्रमंडल | |
| श्री बलराम प्रसाद 32/255 | तृतीय सीमित | सारण | राज्य-कर सहायक आयुक्त, गोपालगंज अंचल | राज्य-कर उपायुक्त, सीवान अंचल | |
| श्री अमरनाथ चौधरी 37/254 | 40वीं | भागलपुर | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, सारण अंचल, छपरा | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 30—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
116 (cid:464)बहार गजट, 11 2023भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।
—————
lwpuk
&&&&&&&
सं0 1179--म(cid:583) रेखा कु मार(cid:547) पित-(cid:466)ब(cid:466)पन (cid:466)बहार(cid:547) (cid:274)ाम+पो(cid:232)ट–मईथाना–(cid:465)हलसा (cid:468)जला नालंदा का िनवासी हू ँ (cid:465)क मेरा वा(cid:232)त(cid:466)वक नाम रेखा कु मार(cid:547) है|
ँ| मेरा नाम आधारकाड(cid:91) समेत अ(cid:219)य द(cid:232)तावेज म(cid:581) रेखा कु मार(cid:547) तथा मेर(cid:547) पु(cid:287)ी िमशी भारती के सीबीएसई बोड(cid:91) के अंक (cid:292)माण प(cid:287) म(cid:581) भूलवश रेखा देवी अं(cid:465)कत हो गया है| जो गलत है| शपथ-प(cid:287) सं(cid:201)या-843 (cid:465)दनांक 01.08.2023 द्वारा घोषणा करती हू
रेखा कु मार(cid:547)|
&&&&&&&
No. 1180—I Usha Devi, W/o Ramanuj Singh R/o:-Unta Makhdumpur, Jehanabad Bihar Pin: 804417. That in my Husband's Naval Records my name is written as Usha Singh which is wrong. My Correct name is Usha Devi. That from now I will be known as Usha Devi for all future purposes. AFFIDAVIT no. 2634 dated 25.07.2023.
Usha Devi.
&&&&&&&
सं0 1181--मैं अंजु कुमारी वर्मा (ANJU KUMARI VERMA) पति- राजीव कुमार वर्मा, मोगलपुरा पुरानी चौकी, नियर चरखा स्कुल सम्पतचक पटना सिटी पटना बिहार 800008 शपथ पत्र सं0-2793 ति0- 24.08.23 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र प्रियांषु वर्मा (PRIYANSHU VERMA) के सी0बी0एस0ई0 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में मेरा नाम अंजु वर्मा दर्ज है जो गलत है आधार कार्ड, पैन कार्ड शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में दर्ज नाम अंजु कुमारी वर्मा दर्ज है जो सही है मेरा सही नाम अंजु कुमारी वर्मा (ANJU KUMARI VERMA) है तथा इसी नाम से जानी व पहचानी जाउंगी।
अंजु कुमारी वर्मा।
&&&&&&&
No. 1182—I, Baikunth Bihari Sharma S/o Raj Kumar Sharma R/o Korji, P.O.- Mohammadpur Korji, P.S.- Phulwari Sharif, Patna, Bihar. In my son's educational certificate my name is wrongly mentioned as Baikunth Bihari but my real and correct name is Baikunth Bihari Sharma. Vide Affidavit no.- 6223, date-25/07/2023. I shall be known as Baikunth Bihari Sharma for all future purposes.
Baikunth Bihari Sharma.
&&&&&&&
सं0 1209--मैं स्वाति दुबे पति अमित कुमार सिंह ग्राम - मकान नं. 3बी/306 आवास विकास , बुद्वि विहार , थाना - मझोला , जिला मुरादाबाद (उत्तरप्रदेष) वर्तमान पता - मुंसिफ आवास , समाहरणालय के पीछे , थाना व जिला - गोपालगंज शपथ पत्र सं0- 175 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे सभी दस्तावेजो में मेरा नाम स्वाति दुबे है । लेकिन आज से मुझे स्वाति दुबे के स्थान पर डॉ0 स्वाति दुबे के नाम से जाना जाएगा।
स्वाति दुबे।117 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 No. 1210—I Shashwat Singh Shandilya S/o Dr. AMITABH Kumar Singh R/o Gitanjli New Dillian, ward No-20 dehri, Rohtas, BIHAR 821307 do hereby Solemnly affirm and declare as per aff. No-3012 dt. 28-07-2023 that my name is written is all educational documents as Shashwat Shandilya which is wrong As per Aadhar No-8303 9952 9854, pan and in Birth certificate as Shashwat Singh Shandilya which is correct and now I will be known as Shashwat Singh Shandilya for all future purposes.
Shashwat Singh Shandilya.
&&&&&&& lwpuk सं0 1178 &&&&&& 9 vDrwcj 2023 CORRIGENDUM To gazette notification "Bhag-9-Kha" dated 27th September, 2023 for correction/modification
It appears that due to typographical error at page 11 of the gazette (English version) dated 27th September, 2023 a few mistakes have occurred. The last line of first paragraph of nomination form is hereby modified/corrected and now it shall be read as follows :-
"I further declare that I have passed the All India Bar Examination of Bar Council of India and my COP No. is .................
Note -1. However it is to be noted that COP of AIBE is not mandatory for the Bihar State Bar Council Election, 2023 in view of Resolution No. 75(G)/2023 dated 15.04.2023 of Bar Council of India.
Note - 2. It is further to be noted that vide Resolution No. 253/2017 dated 25.11.2017 of the Bar Council of India, the condition with regard to the payment of subscription under Rule 40 of Bar Council of India Rules is no longer mandatory for being a candidate in the election of Bihar State Bar Council, 2023.
By Order, Sd./Illegible.
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 30—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
118 (cid:464)बहार गजट, 11 2023बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
—————
श्री मनोज कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-910/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो, भोजपुर सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग के वाद संख्या-64809/11-12 में दिनांक-15.12.2015 को पारित आदेश की अवहेलना का आरोप प्रतिवेदित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी।
राज्य सूचना आयोग के पत्रांक-14549 दिनांक-04.01.2016 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के अधीन अपील का निष्पादन 45 दिनों के अन्दर नहीं करने के आरोप के लिए विभागीय पत्रांक-1093 दिनांक-21.01.2016 द्वारा श्री कुमार को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।
श्री कुमार के पत्र दिनांक-02.0.2016 द्वारा स्पष्टीकरण एवं दिनांक-21.03.2016 द्वारा एक पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा राज्य सूचना आयोग के पारित आदेश एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरणकी सम्यक समीक्षा की गयी। आयोग द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन के क्रम में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने, राज्य सूचना आयोग के निदेश के अनुपालन में तत्परता एवं सतर्कता नहीं बरतने तथा तथा कर्यालय पर नियंत्रण नहीं रखने जैसे प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9122 दिनांक-28.06. 2016 द्वारा ''निन्दन'' (आरोप वर्ष-2014-15) एवं असंचयात्मक प्रभाव (non-cumulative effect) से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।
श्री कुमार द्वारा उपर्युक्त दण्डादेश पर पुनर्विचार हेतु पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक-10.08.2016 को समर्पित किया गया। विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15534 दिनांक-18.11.2016 द्वारा इनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए उपर्युक्त दण्ड को पूर्ववत् बरकरार रखा गया।
उपर्युक्त दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-5815/2017 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-01.10.2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9122 दिनांक-28.06.2016 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15534 दिनांक-18.11.2016 को निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-01.10.2018 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर करने हेतु संचिका विधि विभाग को प्रेषित की गयी। विधि विभाग के मंतव्य के आलोक में एल0पी0ए0 संख्या-474/2019 दायर किया गया। एल0पी0ए0 संख्या-474/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-12.07.2022 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-
"In the light of the aforesaid observation, Respondent-Manoj Kumar was not responsible for denial of information under RTI Act as an Appellate Authority. Assuming that Respondent-Manoj Kumar was an Appellate Authority under the RTI Act, in the event, the aggrieved persons was required to agitate before the appellate Authority under the RTI Act and further he has a remedy before appropriate forum. In other words, if Manoj Kumar was identified as Apellate Authority under the RTI Act he was exercising quasi judicial function. The119 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 State-petitioners are not apprised anywhere that Respondent-Manoj Kumar deliberately withheld the information or not acted on the appeal.
In the light of the aforesaid facts and circumstances, the appellants have not made out a case so as to interfere with the order of the learned Single Judge dated-01.08.2020 passed in CWJC No.-5185/13. Accordingly, the appeal stands rejected."
माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 सं0-474/2019 में दिनांक-12.07.2022 को पारित न्यायादेश की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध संसूचित दंड (''निन्दन'' (आरोप वर्ष-2014-15) एवं असंचयात्मक प्रभाव (non-cumulative effect) से एक वेतनवृद्धि पर रोक) करने से संबंधित विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9122 दिनांक-28.06.2016 एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15534 दिनांक-18.11.2016 को निरस्त करने का विनिश्चिय किया गया।
अतः श्री कुमार के विरूद्ध संसूचित दंड (i) ''निन्दन'' (आरोप वर्ष-2014-15) (ii) असंचयात्मक प्रभाव (non- cumulative effect) से एक वेतनवृद्धि पर रोक करने से संबंधित विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9122 दिनांक-28.06.2016 एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15534 दिनांक-18.11.2016 को निरस्त किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। श्री मनोज कुमार पवन, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1237/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज के विरूद्ध नगर परिषद, गोपालगंज के पदस्थापन अवधि में की गयी अनियमितता के लिये नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-6253 दिनांक-03.12.2018 द्वारा आरोप पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।
श्री पवन के विरूद्ध (i) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज के पदस्थापन अवधि में दिनांक-31.03.
2012 की तिथि में लगभग 160 नक्शा पास हुआ और इसका रसीद छः माह तक कटता रहा जबकि नियम है कि पहले रसीद कटता है और बाद में नक्शा पास होता है।
(ii) नगर परिषद गोपालगंज कार्यालय के पीछे सौम्य सृष्टि अस्पताल का नक्शा पीछे की तारीख में पारित किया गया। नगर परिषद के जमीन से निजी हॉस्पिटल का रास्ता दे दिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उक्त रास्ता को बंद नहीं किया गया। श्री पवन द्वारा जानबूझकर किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया कार्य है।
प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-1587 दिनांक-05.02.2019 द्वारा श्री पवन से स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं कई बार स्मारित भी किया गया, परन्तु श्री कुमार का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। दिनांक-30.05.2023 को सभी साक्ष्य अनुलग्नक सहित श्री पवन को हाथों-हाथ हस्तगत भी कराया गया, परन्तु इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त है। श्री पवन यह मानसिकता उनकी स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं र्काव्यों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।
श्री पवन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं संलग्न साक्ष्यों की समीक्षा की गयी। अपर समार्हाा, विभागीय जाँच, गोपालगंज ने जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को संबोधित पत्रांक-36 दिनांक-08.07.2017 में श्री पवन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में अपने जांच प्रतिवेदन के कंडिका-08 एवं 09 में अंकित किया गया है कि :-''नगर परिषद् की ओर से उपस्थित श्री ओझा (प्र0लि0) द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि 31.03.2012 को एक दिन में 160 नक्शा पास हुआ और रसीद बाद तक कटता रहा। नियमों की अवहेलना करते हुए नक्शा पारित करना जानबुझ कर किया गया कार्य प्रतीत होता है। गलत ढंग से हॉस्पीटल के संचालक को लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से नगर परिषद् की जमीन से निजी हॉस्पीटल को रास्ता दिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उस रास्ते को बंद नहीं कराया गया। उक्त रास्ता अभी तक चालू है। यह आरोप भी सत्य प्रतीत होता है।
विदित हो कि श्री पवन से वर्ष 2019 से ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र पर स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। दिनांक-30.05.2023 को सभी साक्ष्य अनुलग्नक सहित श्री पवन को हाथों-हाथ हस्तगत भी कराया जा चुका है, परन्तु 04 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी स्पष्टीकरण अप्राप्त है। श्री पवन की यह मानसिकता उनकी स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं र्काव्यों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है। उनका यह कृत बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(2) एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन है।120 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 उक्त स्थिति में पूरे मामले की समीक्षा के उपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमवली 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत् श्री पवन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमवली 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत् श्री मनोज कुमार पवन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1237/11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गोपालगंज को
अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। मो0 जफर रकीब, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-528/11, तत्कालीन अपर समार्हाा, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अप्राकृतिक यौनाचार से संबंधित आरोप जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-1549 दिनांक-29.05.2018 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त आरोप के लिये मो0 रकीब के विरूद्ध कटिहार नगर सहायक थाना काण्ड संख्या-318/18 दिनांक-25.05.2018 दायर किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9899 दिनांक-25.07.2018 द्वारा निलंबित किया गया। जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-2814 दिनांक-11.09.2018 द्वारा मो0 रकीब के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र-''क'' गठित कर उपलब्ध कराया गया।
2. जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-14985 दिनांक-19.11.2018 द्वारा मो0 रकीब से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। मो0 रकीब द्वारा दिनांक-03.12.2018 को अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। 3. मो0 रकीब द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-16244 दिनांक-13.12.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-1197 दिनांक-03.05.2019 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया। प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9104 दिनांक-09.07.2019 द्वारा मो0 रकीब के विरूद्ध विभागीय जाँच संचालित की गयी।
4. मो0 रकीब की सेवानिवृति दिनांक-30.06.2020 को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6333 दिनांक-30.06.
2020 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया।
5. आयुक्त कार्यालय, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के पत्रांक-1083 दिनांक-12.06.2020 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। समर्पित जांच प्रतिवेदन में मो0 रकीब के विरूद्ध लगे आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। समीक्षोपरांत जांच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-8914 दिनांक-13.08.2021 द्वारा मो0 रकीब से कारणपृच्छा की गयी। मो0 रकीब द्वारा दिनांक-25.08.2021 को अपना कारणपृच्छा का उार इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।
6. वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं मो0 रकीब द्वारा समर्पित बचाव बयान/अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त मो0 रकीब द्वारा समर्पित बचाव बयान/अभ्यावेदन से असहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) एवं नियम-139(ख)(ग) के अंतर्गत मो0 रकीब, के पेंशन की
रखने का दंड विनिश्चत किया गया। 7. मो0 रकीब के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-12433 दिनांक-22.10.2021 एवं पत्रांक-3213 दिनांक-04.03.2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। आयोग के पत्रांक-190 दिनांक-20.04.2022 द्वारा अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा विनिष्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7286 दिनांक-17.05.2022 द्वारा मो0 रकीब के पेंशन की 20 प्रतिशत राशि अगले पाँच वर्षों तक अवरूद्ध रखने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।
उक्त दंड के विरूद्ध मो0 रकीब द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-482/2023 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-01.05.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः-
This Court, therefore, sets aside both the orders and directs the Disciplinary Authority to take fresh steps after the stage of submission of inquiry report, comply with the principles of natural justice and the procedures prescribed under the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules/ Pension Rules as may be applicable to the petitioner and pass an appropriate order within a period of four months from the date of receipt/production of the copy of this order. 17.
121 (cid:464)बहार गजट, 11 2023This writ application is allowed to the extent indicated hereinabove.
उक्त पारित आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय दंडादेश को Set Aside करते हुए संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए बिहार सी0सी0ए0 रूल्स के तहत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-11831 दिनांक-21.06.2023 एवं पत्रांक-15357 दिनांक-11.08.2023 द्वारा मो0 रकीब से असहमति के बिन्दु पर अभ्यावेदन/कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। मो0 रकीब के पत्र दिनांक-21.08.2023 द्वारा अभ्यावेदन/कारण पृच्छा इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मो0 रकीब से प्राप्त अभ्यावेदन/कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि "अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार के पर्यवेक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है आरोपी के बयान के अनुसार घटना की तिथि-15.05.2018 की रात से पीड़ित संजीव कुमार द्वारा इस घटना को प्रकाश में लाने के लिए लगातार प्रयास किया गया और इस क्रम में दिनांक-16.05.2018 को जिला पदाधिकारी, कटिहार से भी मिला। इसके बाद पटना आकर गृह सचिव तथा मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी से मिलने की बात भी पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में अंकित है। ऐसी स्थिति में आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह कहना प्रासंगिक नहीं रह जाता है कि घटना के 10 दिनों बाद पीड़ित द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी और विलंब के लिए कोई कारण अंकित नहीं किया गया है।
मेडिकल बोर्ड के प्रतिवेदन की कंडिका-05 में अंकित तथ्यों के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है किः- "उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक-26.05.2018 को दिया गया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा घटना के 10-11 दिनों के बाद जांच करने से अप्राकृतिक यौनाचार से संबंधित मेडिकल साक्ष्य 10 दिनों के बाद भी न बने रहे।" अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार के पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में इस बात का भी जिक्र किया गया कि पीड़ित द्वारा दर्द होने की बात कही गयी थी तो इस बात से भी इंकार नहीं किया गया है। उक्त मेडिसीन से भी मेडिकल साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आयी है। घटना के समय पीड़ित एवं आरोपी के मोबाईल लोकेशन घटना स्थल के ही थे।
8. अनुशासनिक प्राधिकार के समीक्षोपरांत मो0 रकीब द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7286 दिनांक-17.05.2022 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-12128 दिनांक-18.07.2022 को रद्द करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) एवं नियम-139(ख)(ग) के अंतर्गत मो0 जफर रकीब, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-528/11, तत्कालीन अपर समार्हाा, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से
रखने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। सं0 कारा/नि0को0(प्रोबेषन)-12-03/2023--8825 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 6 अक्तूबर 2023
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राजीव कुमार, बिहार प्रोबेषन सेवा, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पषु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना में बंदी कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान आयकर विभाग के पत्र संख्या-ITBA/AIM/S/ 95/2019-20/1016711355(1), दिनांक-09.07.2019 द्वारा अपराध पीड़ित न्यास के खाता से संबंधित विाीय वर्ष-2012-13 (मूल्यांकन वर्ष-2013-14) के लिए आयकर रिटर्न फाईल करने संंबंधी प्राप्त नोटिस पर श्री कुमार द्वारा आयकर रिटर्न फाईल की कार्रवाई नहीं करने तथा संबंधित संचिका में गलत सूचना अंकित कर विभाग को दिग्भ्रमित करने के आरोप में उनके द्वारा कार्य के प्रति घोर लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता तथा स्वेच्छाचारिता बरती गई है।
श्री कुमार का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।
2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राजीव कुमार, बिहार प्रोबेषन सेवा, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पषु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।
3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विनोद कुमार प्रभाष्कर, बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।122 (cid:464)बहार गजट, 11 2023 4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। 6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।