Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 October 2023

Published 11 October 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-10-11.822
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

19 आि(cid:435)न 1945 (श0)

(सं0 पटना 822) पटना, बुधवार, 11 अ(cid:416)ूबर 2023

———

श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-619/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई के विरूद्ध अनाधि—त रूप से अनुपस्थित रहने एवं सरकारी कार्यों के सम्पादन में लापरवाही बरतने संबंधी प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में संकल्प ज्ञापांक- 7131 दिनांक 15.07.21 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री कुमार के दिनांक 31.07.2021 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप संकल्प ज्ञापांक-10507 दिनांक 14.09.2021 द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

आयुक्त - सह-संचालन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-4345 दिनांक 11.07.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-14027 दिनांक 11.08.2022 द्वारा श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से० से अभ्यावेदन/ लिखित अभिकथन की माँग की गयी। विभागीय पत्रांक- 16888 दिनांक 16.09.2022 एवं पत्रांक-20465 दिनांक 18.11.2022 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद श्री कुमार द्वारा अपना लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया। अतएव प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री कुमार को अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु श्री कुमार से अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन अप्राप्त रहा।तदुपरांत श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक्‌ विचारोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में यह उल्लेख किया गया है कि ''संचालित विभागीय कार्यवाही में न तो उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण /बचाव पक्ष समर्पित किया गया और न ही निर्धारित सुनवाई में पत्राचार के बावजूद कभी उपस्थित हुए। अन्ततः प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। प्रेस विज्ञप्ति के बावजूद अपना स्पष्टीकरण/बचाव पक्ष समर्पित नहीं करना एवं सुनवाई में 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 11 अ(cid:200)तूबर, 2023 अनुपस्थित रहना, यह उनका अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीन रवैया को दर्शाता है। फलतः श्री कुमार के उपर प्रतिवेदित आरोप प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता है।'' अतएव संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी0) के संगत प्रावधानों के तहत्‌ श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-619/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के े 10%

का दंड अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रस्तावित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 10581 दिनांक 05.06.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1925 दिनांक 25.08.2023 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-619/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी0) के संगत प्रावधानों के तहत 10% का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 822-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-10-11.822/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-10-11.822.