Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 October 2023

Published 13 October 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-10-13.836
Languages
English, Hindi

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध

;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध

21 ;बपकरू435द्ध 1945 ;0द्ध

(0 836) ए ;बपकरू272द्धए 13 ;बपकरू200द्ध 2023

सं॰ 4/स्था॰(विविध)मु॰-06-20/2021/3829(S) पथ निर्माण विभाग ——— संकल्प 5 जुलाई 2023 विषय ः-पथ निर्माण विभाग एवं इनके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों यथा उपभाग/क्षेत्रीय कार्यालय/ निगम/संस्थान के लिए अनुपयोगी मशीनों, उपस्करों, स्क्रैप, यंत्र-संयंत्र एवं सभी प्रकार के निष्प्रयोज्य योग्य वाहन आदि को रद्‌दी घोषित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर समिति गठित करते हुए बिहार वित्त नियमावली के नियम-131 ज्ञ (ड़) के तहत नामांकन के आधार पर नीलामी प्रक्रिया मेसर्स मेटल स्क्रैप टे्रड कॉरपोरेशन (एम॰एस॰टी॰सी॰) लिमिटेड (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई-ऑक्शन द्वारा करने की स्वीकृति के संबंध में। पथ निर्माण विभाग एक कार्य विभाग है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर सरकार के पथों एवं पुलों की महत्वाकांक्षी योजनाओं को स्वरूप देने की कार्रवाई विभिन्न उपभागों/अंचलों/प्रमंडलों के साथ-साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड तथा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से की जाती है, ताकि राज्य के सुदूर स्थानों से पॉच घंटे में राजधानी पहुँचने का लक्ष्य पूरा हो एवं सांस्कृतिक विरासत, कृषि उत्पादन क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण बाजारों तक पहुँच आसान बन सके। विदित हो कि विभाग अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/निगमों/संस्थानों में काफी मात्रा में अनुपयोगी मशीन, उपस्कर, स्क्रैप, यंत्र-संयंत्र एवं अनेक प्रकार के वाहन इत्यादि बेकार पड़े हैं, जिसका विभाग में अब कोई उपयोग नहीं हो सकता एवं इससे रख-रखाब के दृष्टिकोण से विभाग का काफी जगह अनावश्यक रूप से अवरूद्ध है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभाग अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों यथा - उपभाग/क्षेत्रीय कार्यालय/निगम/संस्थान के लिए भी अनुपयोगी मशीनों/उपस्करों/स्क्रैप/यंत्र- संयंत्र/ एवं सभी प्रकार के वाहन के निष्प्रयोजित तथा एम॰एस॰टी॰सी॰ के माध्यम से ई-ऑक्शन हेतु अलग-अलग समिति का गठन प्रत्येक स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इससे आवश्यक सामग्रियों का निस्तारण भी उचित तरीके से हो जायेगा एवं विभागीय स्तर पर विभिन्न कार्यालयों में बेकार सामग्रियों के कारण स्थान का उपभोग भी किया जा सकेगा। उक्त निस्तारण से विभाग को ई-ऑक्शन में पारदर्शिता के साथ-साथ एक समुचित राशि भी प्राप्त हो सकती है।2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 13 ;बपकरू200द्ध 2023 2. विभागीय वाहन/मषीनों एवं यंत्र-संयंत्रों के वित्त विभागीय दिशा-निर्देश 5216 दिनांक 29.06.2016 तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-आर॰डब्लू-24011/5/93- आर॰ एम॰ पी॰, दिनांक 30.12.1993 के आलोक में सेवाकाल/चालन क्षमता (परिशिष्ट-1 संलग्न) पूर्ण होने के बाद वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों को निष्प्रयोजित घोषित कर ई-ऑक्सन की कार्रवाई की जा सकेगी। उपर्युक्त कंडिका में अंकित निर्धारित सेवाकाल पूर्ण होने के बाद वाहन/मषीनों एवं यंत्र-संयंत्रों को निष्प्रयोजित घोषित करके ई-ऑक्सन की कार्रवाई की जा सकती है।

3. उपर्युक्त शर्तो के पूरा होने के पूर्व भी वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों के रद्दीकरण और ई-ऑक्सन की कार्रवाई की जा सकती है यदि :-

(i) वाहन/ मशीनोेंं एवं यंत्र-संयंत्रों की बड़ी दुर्घटना से ग्रस्त होने की स्थिति में मरम्मति

पर बहुत अधिक व्यय आकलित हो या/और

(ii) वाहन/ मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों की मरम्मति पर अत्यधिक व्यय हो रहा हो अथवा अत्यधिक व्यय किया जा चुका हो।

4. जो विभागीय वाहन/ मशीन एवं यंत्र-संयंत्र आदि उपयोग के लायक नहीं रह जाए या, जो वाहन/ मशीन एवं यंत्र-संयंत्र आदि बार-बार खराब हो रहा हो और जिसकी मरम्मती पर अत्यधिक व्यय हो रहा हो, उसे समय पर निष्प्रयोजित घोषित कराकर ई-ऑक्शन कराने की व्यक्तिगत जवाबदेही वाहन/मषीन एवं यंत्र-संयंत्र आदि के प्रभारी पदाधिकारी की होगी। उनका दायित्व होगा कि वैसी स्थिति में वाहन/ मशीन एवं यंत्र-संयंत्रों आदि की जाँच वित्त विभाग के पत्र संख्या-एम-42/99/4653 दिनांक- 27.07.1999 की कंडिका-5 के आलोक में कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) से कराकर विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-2 संलग्न) में वाहन/ मशीन एवं यंत्र-संयंत्र आदि के रद्दीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से गठित समिति के अध्यक्ष को यथाशीघ्र भेजें।

5. निष्प्रयोजित घोषित वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य वाहन/ मशीन एवं यंत्र-संयंत्र की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगा, परन्तु प्रस्तावित समिति द्वारा सरकारी उपयोग के लिए निष्प्रयोजित घोषित वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों आदि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय वाहन के हृास मूल्य और सालवेज भैल्यू दोनों को ध्यान में रखा जायेगा।

6. अनुपयोगी उपस्कर (जिसका सेवाकाल निर्धारित नहीं है)/ फर्नीचर/अलमारी/ स्क्रैप के मामले में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पर्याप्त कारणों को उद्धृत करते हुए तथा उनका अनुमानित मूल्य आकलन कर निष्प्रयोजित घोषित करने का प्रस्ताव (परिशिष्ट-3 संंलग्न) उचित माध्यम से समिति के अध्यक्ष को भेजा जायेगा। समिति द्वारा वास्तविक स्थिति के आधार पर न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित कर निष्प्रयोजित घोषित किया जा सकेगा तथा ई-ऑक्सन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पच्चीस हजार रूपये से कम मूल्य के अनुपयोगी उपस्कर/फर्नीचर/ अलमीरा/स्क्रैप के मामले में समिति के पास भेजने तथा ई-ऑक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु, सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

7. निष्प्रयोजित घोषित अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/स्क्रैप/यंत्र संयंत्रों एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों की नीलामी से प्राप्त राशि को एक सप्ताह के अन्दर कोषागार में जमा करने की व्यक्तिगत जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी, जिसके स्तर से ई-ऑक्शन की गई है। 8. इस क्रम में पथ निर्माण विभाग एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/निगमों/ संस्थानों की अनुपयोगी मशीनोेंं/उपस्कर/ स्क्रैप/ यंत्र संयंत्रों आदि एवं विभिन्न प्रकार के वाहन को निष्प्रयोजित घोषित करने हेतु तथा न्यूनतम विक्रय मूल्य (आरक्षित मूल्य) निर्धारण हेतु निम्न रूपेण समिति का गठन किया जायेगा। (क) विभागीय मुख्यालय स्तर के लिए

(i) मुख्य अभियंता (यांत्रिक)- अध्यक्ष (ii) निदेशक (क्रय एवं परि॰)- सदस्य (iii) अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)-I- सदस्य (iv) आंतरिक वित्तीय सलाहकार)- सदस्य (v) कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक),

रा॰उ॰प॰ यांत्रिक योजना प्रमंडल, पटना- सदस्य (ख) उपभाग/अंचल/प्रमंडल स्तर के लिए

(i) क्षेत्रीय मुख्य अभियंता- अध्यक्ष (ii) संबंधित अधीक्षण अभियंता- सदस्य (iii) संबंधित कार्यपालक अभियंता- सदस्य ;बपकरू464द्ध ;द्ध 13 ;बपकरू200द्ध 2023

3 (iv) कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक),

निकटतम यांत्रिक प्रमंडल, प॰नि॰वि॰- सदस्य (v) स्थानीय जिला लेखा पदाधिकारी/वित्त विभाग के प्रतिनिधि- सदस्य (ग) निगम के लिए

(i) मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी- अध्यक्ष (ii) संबंधित अधीक्षण अभियंता स्तर के पदाधिकारी- सदस्य (iii) संबंधित कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी- सदस्य (iv) कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), निकटतम यांत्रिक प्रमंडल, प॰नि॰वि॰- सदस्य (v) विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार-सदस्य

9. उक्त समिति को समय-समय पर आवश्यकतानुसार पुनर्गठित करने का अधिकार पथ निर्माण विभाग को होगा।

10. उक्त समिति द्वारा अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/स्क्रैप/यंत्र संयंत्र एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों को निष्प्रयोजित घोषित किये जाने के पश्चात्‌ एम॰एस॰टी॰सी॰, जो इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार का एक लोक उपक्रम है, के द्वारा अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/स्क्रैप/यंत्र संयंत्र आदि एवं विभिन्न प्रकार के वाहन ई-ऑक्शन के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी की जायेगी :-

(i) पथ निर्माण विभाग के साथ एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) एक करार करेगी, जिसके तहत्‌ एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड विभाग के लिए सीधे तौर पर सेलिंग एजेन्ट होगी।

(ii) उपरोक्त समिति द्वारा अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/स्क्रैप/यंत्र संयंत्र आदि एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों के निष्प्रयोजित घोषित किये जाने के बाद संबंधित प्राधि—त पदाधिकारी जिन्हें विक्रेता पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर / स्क्रैप/यंत्र संयंत्र एवं विभिन्न प्राकर के वाहनों की सूची एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड को उपलब्ध करायेंगे।

(iii) एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड विक्रेता पदाधिकारी के लिए सीधे तौर पर सेलिंग

एजेन्ट होगी।

(iv) एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड की ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड के वेबसाईट से की जायेगी, साथ ही ई-ऑक्शन हेतु निविदा की सूचना एवं प्रचार-प्रसार एम॰एस॰ टी॰ सी॰ लिमिटेड के द्वारा की जायेगी।

(v) एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/ स्क्रैप/ यंत्र संयंत्र एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों आदि का विस्तृत कैटलॉग बनाकार ई-ऑक्शन हेतु ई-ऑक्शन की तिथि से कम-से-कम 21 दिन पूर्व संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करेगी।

(vi) प्राधि—त विक्रेता पदाधिकारी द्वारा अनुपयोगी मषीनों/उपस्कर/ स्क्रैप/यंत्र संयंत्र एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों का समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (आरक्षित मूल्य) एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड के वेबसाईट पर ई-ऑक्शन हेतु 07 दिन पूर्व तक अपलोड कर दिया जाएगा।

(vii) ई-ऑक्शन के उपरान्त ई-ऑक्सन का परिणाम एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड द्वारा चयनित बिडर से इ॰एम॰ओ॰/सेक्युरिटी डिपोजिट प्राधि—त विक्रेता पदाधिकारी के वास्ते प्राप्त करेगा तथा संबंधित क्रेता के साथ करार करेगा एवं तीन प्रतिशत सेवा शुल्क (करों एवं शुल्कों को छोड़कर) काटते हुए बिक्री मूल्य को संबंधित प्राधि—त विक्रेता पदाधिकारी को ऑनलाईन/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम्‌ से सौंप देगा जिसे प्राधि—त विक्रेता पदाधिकारी द्वारा प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कराया जायेगा।

(viii) एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड द्वारा विक्रेता पदाधिकारी को ऑनलाईन/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिक्री मूल्य को सौंपने के उपरान्त उनकी ओर से चयनित बिडर को डिलीवरी ऑर्डर निर्गत किया जायेगा।

(ix) यदि ई-ऑक्शन में कोई प्रतिभागी भाग नहीं लेता है तो एम॰ एस॰टी॰सी॰ द्वारा

कोई राशि नहीं ली जायेगी।4 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 13 ;बपकरू200द्ध 2023 (x) ई-ऑक्शन की गई सामग्रियों का उठाव चयनित एजेन्सी द्वारा 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर करना बाध्यकारी होगा जिसकी सीमा, विशेष परिस्थिति में, विक्रेता पदाधिकारी की सहमति से घटाई भी जा सकती है।

11. उक्त कार्य हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों को निम्नरूपेण प्राधि—त विक्रेता पदाधिकारी घोषित किया

क्रमांक संस्थान नामित पदाधिकारी
1 मुख्यालय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
2 उपभाग/अंचल/प्रमंडल निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
3 निगम निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

12. अतः उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित शर्तो के साथ पथ निर्माण विभाग एवं इसके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के अनुपयोगी मशीनों, उपस्करों, स्क्रैप, यंत्र-संयंत्र एवं सभी प्रकार के निष्प्रयोज्य योग्य वाहन आदि को रद्‌दी घोषित करने हेतु समिति गठित करते हुए बिहार वित्त नियमावली के नियम-131 ज्ञ (ड़) के तहत नामांकन के आधार पर नीलामी प्रक्रिया मेसर्स मेटल स्क्रैप टे्रड कॉरपोरेशन (एम॰एस॰टी॰सी॰) लिमिटेड (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई-ऑक्शन द्वारा की जायेगी।

13. इसमें माननीय उप मुख्य(पथ निर्माण) मंत्री, बिहार का अनुमोदन सहित विधि विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

15. इसमेंं मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

अनु॰-यथोक्त।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण

अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी

विभागों/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शैलजा शर्मा,

सरकार के अपर सचिव।

————

;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए

;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध

;बपकरू464द्ध ;द्ध 836.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-10-13.836/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-10-13.836.