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सं॰ ई2-1-21/2023 (क्रय)/3435 निर्वाचन विभाग ——— संकल्प 13 अक्तूबर 2023 विशय :- लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों के मुद्रण हेतु पष्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी.टी. रोड, कोलकाता- 700056 को बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम- 131 ज्ञ (ड़) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अधीक्षण, निदेषन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए संसदीय एवं विधानमंडलीय निर्वाचन कार्यों का संपादन करता है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन संचालन से संबंधित कई पुस्तकें प्रकाषित की गई हैं, जिसका लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के क्रम में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी/सभी निर्वाची पदाधिकारी/सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी पर्यवेक्षकों को निर्वाचन से संबंधित नियमों एवं निर्देषों से अवगत कराने हेतु मुद्रण कराना आवष्यक है।
2. निर्वाचन का कार्य भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेष के आलोक में निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत कराया जाना आवष्यक है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन से संबंधित प्रेस नोट जारी किये जाने के उपरांत विभिन्न चरणों में निर्वाचन कराने में काफी कम समय उपलब्ध रहता है। ऐसी स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन संचालन से संबंधित प्रकाषित पुस्तकों का मुद्रण हेतु निविदा की प्रक्रिया अपनाये जाने में काफी समय व्यतीत होते हैं, जिससे सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्वाचन संचालन से संबंधित नियमों को उपलब्ध कराने में अनावष्यक विलम्ब की संभावना बनी रहती है।
3. मेेसर्ससरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता जो पष्चिम बंगाल, राज्य का उपक्रम है, सेभारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की सहमति से ही निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सामग्रियों यथा स्पेषल एड्रेस टैग एवं मतपत्रों का मुद्रण कराया जाता है। विधानसभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर भी निर्वाचन संचालन की पुस्तकें बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम- 131ज्ञ(ड़) के अधीन नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करते हुए छपाई कराई गई थी। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 16 ;बपकरू200द्ध 2023 5. बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम- 131ज्ञ(ड़) में नामांकन द्वारा वाह्य स्रोत से कार्य कराने का प्रावधान है, जिसमें अंकित है कि - ''किसी आपवादिक स्थिति में विषेश रूप से चयनित संवेदक को कोई कार्य वाह्य स्रोत का दिया जाना अनिवार्य हो जाये तो विभाग के सक्षम प्राधिकारी आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्ष से ऐसा कर सकते हैं। वेैसे मामलो में ब्योरेवार औचित्य, चयन द्वारा कार्य को वाह्य स्रोत को सौंपने की स्थितियाँ एवं उससे पूरा होने वाले विषेश हित या उद्देष्य जो यह पूरा करेगा, प्रस्ताव का पूर्णकीय भाग होगा।''
उक्त प्रावधानों के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन की पुस्तके की निम्न विषिश्टियों में
| ITEM DESCRIPTION | QUANTITY | RATE PER PAGE |
| The Paper to be used for inner Text pages : 70 GSM Maplitho paper and for Outer Cover: 300 GSM Art Board, Size of Book: 8" X 10.5", inner pages will be printed in one colour and cover will be in multicolour. Book will be bound by perfect Binding with lamination. | UPTO 5000 | RS. 0.80 Per Page |
| 5000 To 10000 | RS. 0.60 Per Page | |
| More than 10000 | RS. 0.38 Per Page |
उपरोक्त दर के आधार पर तत्काल मेसर्स सरस्वती प्रेस कोलकाता का पत्रांक PM/07-2023/5 दिनांक 20.07.2023 (परिषिश्ट-क) से निर्वाचन संचालन संबंधी 25 पुस्तकें के मुद्रण हेतु मूल्य प्राप्त किया गया जिसकी कुल संभावित राषि `25,55,246/- (पच्चीस लाख पचपन हजार दो सौ छियालीस रूपये) होगा।
उक्त मानक दर के आलोक में निर्वाचन संचालन संबंधित पुस्तकें का मुद्रण मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता से कराने हेतु बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम- 131ज्ञ(ड़) के अंतर्गत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने पर विचार किया जा सकता है, जिस पर होने वाले व्यय मांग सं॰ 06, मुख्यषीर्श-2015-निर्वाचन, उप मुख्यषीर्श-00, लघुषीर्श 105- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपषीर्श 0001-लोक सभा निर्वाचन विशयषीर्श 13 01 कार्यालय व्यय विपत्र कोड- 06 2015001050001 से विकलनीय होगा। उक्त मुद्रण पर होने वाले व्यय की राषि की शत-प्रतिषत प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार की ओर से की जायेगी।
उक्त प्रस्ताव के आलोक में उपर्युक्त अंकित मुद्रण का कार्य मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी.टी. रोड, कोलकाता- 700056 को बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम- 131ज्ञ(ड़) के अंतर्गत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2023 को मंत्रिपरिशद् की बैठक में मद सं॰- 10 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।
आदेष से, (ह॰) अश्पस्ट, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, -सह-प्रधान सचिव।