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सं॰ 13/यो॰ 02-01/2019/1602 षिक्षा विभाग ——— संकल्प 21 सितम्बर 2023 विषय :-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अक्टूबर, 2023 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्त्तमान मानदेय 11000/- रु॰ प्रतिमाह से वृद्धि कर 22000/- रु॰ प्रतिमाह करने तथा राज्य सरकार द्वारा EPF हेतु देय अनिवार्य समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 01 जुलाई से प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत् की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति के सम्बन्ध में। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा समाज के अभिवंचित वर्ग के बच्चों एवं महिलाओं के शिक्षा से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण योजना महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना चलाई जा रही है। इस योजना से अपेक्षा है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, असाक्षर महिलाएँ साक्षर बनेंगी और ये समाज के मुख्य धारा में शामिल होंगी। इस स्कीम में कार्यरत सभी शिक्षा सेवक महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग से ही आते हैं और उन्हीं के बीच काम करते हैं।
2. इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य के सभी 20000 महादलित, दलित टोलों एवं 10000 तालीमी मरकजों में अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदायों की 15-45 आयुवर्ग की सभी महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जा रही है। तथा प्रतिवर्ष 06-14 आयुवर्ग के इन समुदायों के बच्चों को विद्यालयीय शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। (क) इस स्कीम अन्तर्गत कार्यरत सभी शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) पूर्व से निर्धारित कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य इनके द्वारा किया जाएगा - (i) विद्यालय नहीं आनेवाले बच्चों (Out of School) को चिन्हित कर विद्यालय पहुँचाना। (ii) Dropout बच्चों को चिन्हित करके विद्यालय पहुँचाना। (iii) जो बच्चे नियमित तरीके से विद्यालय नहीं आते हैं उनको नियमित तरीके से विद्यालय लाना। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 17 ;बपकरू200द्ध 2023 (vii) मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना, खेलकूद, पर्यावरण सम्बन्धी गतिविधि एवं Extra-Curricular गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना। (viii) प्रत्येक दिन प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC) अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल/नोडल केन्द्र पर प्रत्येक संध्या को पहुँचकर दिनभर की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी को VC के माध्यम से आंकड़े भेजना। (ix) बच्चों के चिकित्सा जाँच में आवश्यक सहयोग प्रदान करना। (x) शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय दिये गये कार्यों एवं दायित्व का निर्वह्न करना। 3. वर्त्तमान में राज्य स्कीम अन्तर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को मासिक मानदेय 11000/- (ग्यारह हजार) रु॰ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन्हें EPF का लाभ दिया जा रहा है। जिसके तहत मानदेय का 13 प्रतिशत् अर्थात् 1430/- रु॰ राज्य सरकार द्वारा मानदेय के अतिरिक्त दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अक्टूबर, 2023 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्त्तमान मानदेय 11000/- रु॰ प्रतिमाह से वृद्धि कर 22000/- रु॰ प्रतिमाह करने तथा राज्य सरकार द्वारा EPF हेतु देय अनिवार्य समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 01 जुलाई से प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत् की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वैसे शिक्षा सेवक/ शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को 05 प्रतिशत् की वार्षिक वृद्धि देय होगी जिन्होंने न्यूनतम एक वर्ष की निर्बाध सेवा दी हो।
4. दिनांक-19.09.2023 को मद सं॰-45 द्वारा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।