(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
27 आि(cid:435)न 1945 (श0)
(सं0 पटना 859) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 19 अ(cid:200)तूबर 2023
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सं॰ 2020—चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है। और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक- 1 में अंकित का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है। 3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा में अंकित कार्यक्रम के अनुसार 07 स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के 15.09.2023 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए 31.08.2023 निर्धारित की गयी थी एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11.10.2023 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 अ(cid:200)तूबर 2023
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 18.10.2023 (बुधवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 02.11.2023 (गुरूवार) एवं 03.11.2023 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 04.11.2023 (शनिवार) एवं 06.11.2023 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि | 08.11.2023 (बुधवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 25.11.2023 (गुरूवार) 7ः00 बजे पूर्वाह्न से 4ः30 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 25.11.2023 (गुरूवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 27.11.2023 (शनिवार) |
5.
http//bsea.bihar.gov.in
| i. | सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात् | ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है। | |
| ii. | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् | निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित /मतदाताओं की संख्या को प्रविष्ट करना है। | |
| iii. | मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में | मतदाताओं द्वारा दिये गये मतो की संख्या (मतदान प्रतिशत ं की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है। | |
| iv. | निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक | निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र-18) को अपलोड करना एवं तदोपरांत उसे प्राधिकार के ई-मेल [email protected] पर भेजना है। | |
| v. | मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर | पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्रांक-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निदे र्शों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है। |
7. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-
(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
(ii) स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक- 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 (बारह) मानकर एवं तद्नुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।
8.
निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। 9. जिन स्वाबलम्बी समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को में विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स - अथवा ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.
2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
11.
4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 अ(cid:200)तूबर 202312.
13.
14. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 27.11.2023 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं। 1
| 1. | समस्तीपुर | दलसिंहसराय | आदर्श ग्राम कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, ग्राम- मोख्तियारपुर सलखन्नी | |
| 2. | गया | इमामगंज | खुशबु स्वयंसिद्धा महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, रानीगंज, प्रखंड- इमामगंज | |
| 3. | वैशाली | वैशाली | दीवान किसान उत्पादक संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 4. | भागलपुर | नाथनगर | मीणा हैण्डलूम बुनकर स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, सरदारपुर, नाथनगर | |
| 5. | सिवान | गोरेयाकोठी | जामो बचत एवम साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, गोरेयाको ठी े | |
| 6. | मधुबनी | रहिका | आदर्श हस्तकरघा खादी एवं रेशम बुनकर स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, मधुबनी | |
| 7. | पूर्वी चम्पारण | चकिया | चकिया प्रखंड किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड |
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,