असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
28 आि(cid:435)न 1945 (श0)
(सं0 पटना 876) पटना, शु(cid:272)वार, 20 अ(cid:200)तूबर 2023
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स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-1462(14), दिनांक-16.08.2021 द्वारा राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए रू0 10,00,000/- (दस लाख रुपया) की सीमा तक के व्यय की राशि की प्रतिर्पूाि की स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को प्रदत्त है तथा रूपये 10,00,000/- (दस लाख रुपया) से ऊपर की व्यय राशि की प्रतिर्पूाि वित्त विभाग की सहमति के उपरांत प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान किया गया है परन्तु चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा में बढ़ोारी के संबंध में प्रावधान नही किया जा सका है।
2. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-946(14), दिनांक-14.08.2015 की कंडिका- 6(V) में निहित प्रावधान के तहत् राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा अग्रिम रू0 5,00,000/- (पाँच लाख रुपया) की सीमा तक की राशि की स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को प्रदत्त है तथा रूपये 5,00,000/- (पाँच लाख रुपया) से ऊपर की राशि की चिकित्सा अग्रिम केे संबंध में वित्त विभाग की सहमति के उपरांत प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान है।
3 कतिपय विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-946(14), दिनांक-14.08.2015 की कंडिका- 6(V) में निहित प्रावधान में संशोधन की अपेक्षा की जाती रही है।
4. उक्त प्रावधान लगभग आठ वर्ष पूर्व का है, जिसमें र्वामान की परिस्थितियों को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 20 अ(cid:200)तूबर 2023
| (i) | अधिकतम रू0 8 लाख (आठ लाख रुपया) तक | प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव द्वारा। |
| (ii) | रू0 8 लाख (आठ लाख रुपया) से ऊपर | वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव द्वारा। |
6. संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन (Estimate) के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम राशि का सी0जी0एच0एस0 दर पर निर्धारित समय सीमा (अधिकतम 6 माह) के भीतर समायोजन सुनिश्चित की जायेगी जिसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रशासी विभाग और नियंत्रण पदाधिकारी दोनों स्तर पर की जायेगी।
7. चिकित्सा अग्रिम हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-946(14), दिनांक-14.08.2015 की कंडिका-6(V) इस हद तक संशोधित माना जायेगा।
8. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,