असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
28 आि(cid:435)न 1945 (श0)
(सं0 पटना 877) पटना, शु(cid:272)वार, 20 अ(cid:200)तूबर 2023
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SEUS guided cystogastrostomy SEMS + Plastic stent
बिहार उपचार नियमावली-1947 एवं इसके अंतर्गत समय-समय पर निर्गत विभिन्न संकल्पों, परिपत्रों/आदेशो के माध्यम से राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रावधान किये गये हैं।
2. वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग के समक्ष कतिपय विभागों द्वारा कुछ ऐसे जटिल, दुर्लभ एवं आधुनिक तरीके से रोगों का कराये गये चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये मार्गदर्शन/निदेश की अपेक्षा की जाती रही है जिसका स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्पोंं/परिपत्रों एवं आदेशों में उल्लेख नहीं है और न ही उक्त रोगों पर हुए व्यय का केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी0जी0एच0एस0) दर निर्धारित है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 20 अ(cid:200)तूबर 2023 4. श्री मनस्वी पाल, पिता- श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का AIG Hospital, Hyderabad, Telangana में दिनांक- 12.05.2023 से 17.05.2023 तक अन्तर्वासी शल्य चिकित्सा पर हुए कुल व्यय राशि रू0 6,54,436/- (छह लाख चौबन हजार चार सौ छाीस रूपया) मात्र का अनुरोध किया गया है, जिसमें उक्त चिकित्सा के अन्तर्गत SEUS guided cystogastrostomy SEMS + Plastic stent में हुई व्यय राशि रू0 5,00,000/- (पाँच लाख रूपया) मात्र है। AIG Hospital, Hyderabad, Telangana केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी0जी0एच0एस0) के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं है और न ही SEUS guided cystogastrostomy SEMS + Plastic stent का सी0जी0एच0एस0 दर निर्धारित है। 5. स्वास्थ्य विभागीय परिपत्र सं0-1182(14), दिनांक-02.06.2006 तथा विभागीय संकल्प संख्या-946(14), दिनांक-14.08.2015 के आलोक में बिहार राज्य के कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विपत्रों के अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी0जी0एच0एस0) दर के आधार पर की जाती है। विषयांकित मामलों में सी0जी0एच0एस0 दर निर्धारित नहीं होने के कारण चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिर्पूाि हेतु कठिनाई हो रही है। 6. बिहार उपचार नियमावली के नियम-26 में यह प्रावधान है कि किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति को, जो इस नियमावली के अधीन उपचार या ईलाज के लिये प्राधिकृत नहीं है, उपचार और ईलाज की सुविधा प्रदान करें।
7 अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा श्री विश्व मोहन शर्मा, माननीय पूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा के कैंसर रोग की प्रोटॉन थेरेपी से करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय राशि रू0 27,00,000/- (सताईस लाख रूपया) मात्र एवं श्री मनस्वी पाल, पिता- श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की करायी गयी शल्य चिकित्सा के अन्तर्गत SEUS guided cystogastrostomy SEMS + Plastic stent पर हुए व्यय राशि रू0 5,00,000/- (पाँच लाख रूपया) मात्र की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,