Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 October 2023

Published 20 October 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-10-20.881
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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कार्यालय आदेष-92

1 सितम्बर 2023

Cancellation of Dismissal order of Shri Sant Om Prakash, Dairy Field Officer, District Dairy Development Office, Siwan

सं॰ xO;@¼eq0&01½02@2023&1149—निगरानी थाना कांड संख्या-091/2011 दिनांक-28.12.2011 धारा-7/13 (2) सहपठित धारा-13 (1)बी0 भ्र0नि0 अधि0 1988 के प्राथमिकी अभ्युक्त श्री संत ओम प्रकाश, डेयरी फिल्ड ऑफिसर (बर्खास्त), जिला गव्य विकास कार्यालय, सिवान के जिला गव्य विकास कार्यालय, मधुबनी में पदस्थापित रहने के दौरान निगरानी द्वारा ट्रैप केस में पकड़े जाने के पश्चात बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) 2005 के नियमों के तहत निलम्बन एवं तद्‌नुरूप विभागीय कार्यवाही संचालित करने संबंधित कार्रवाई की गयी, जिसके उपरांत अंतिम तौर पर बर्खास्तगी का शास्ति अधिरोपित किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री प्रकाश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कई वाद दायर किये गये हैं, इसी क्रम में वर्त्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 1474/2023 संत ओम प्रकाश बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-28.06.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा श्री प्रकाश के अंतिम बर्खास्तगी आदेश (कार्यालय आदेश संख्या-22 सहपठित ज्ञापांक-463 दिनांक-19.03.2020) एवं दिनांक-26.08.2022 के पुनर्विचार संबंधित आदेश संख्या-50 सहपठित ज्ञापांक-1691 दिनांक-23.11.2022 को रद्द करने तथा उन्हें सभी परिणामी लाभों के लिए Entitled करते हुए न्यायादेश पारित किया गया है।माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री संत ओम प्रकाश, डेयरी फिल्ड ऑफिसर (बर्खास्त), जिला गव्य विकास कार्यालय, सिवान के अंतिम बर्खास्तगी आदेश (कार्यालय आदेश संख्या-22 सहपठित ज्ञापांक-463 दिनांक-19.03.2020) एवं दिनांक-26.08.2022 के पुनर्विचार संबंधित आदेश संख्या-50 सहपठित 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 20 ;बपकरू200द्ध 2023 ज्ञापांक-1691 दिनांक-23.11.2022 को रद्द किया जाता है। साथ ही श्री प्रकाश को उक्त अवधि में भुगतान की गयी किसी भी राशि को सामंजित करते हुए अन्य शेष सभी परिणामी लाभों का भुगतान किये जाने का आदेश निर्गत किया जाता है। बर्खास्तगी आदेश रद्द होने के उपरांत श्री प्रकाश द्वारा अपने पूर्व पदस्थापन कार्यालय, जिला गव्य विकास कार्यालय, सिवान में योगदान समर्पित किया जायेगा। साथ ही सभी परिणामी लाभों का भुगतान जिला गव्य विकास कार्यालय, सिवान के स्तर से किया जायेगा।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

संजय कुमार,

निदेशक (गव्य)।

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;बपकरू464द्ध ;द्ध 881.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-10-20.881/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-10-20.881.