(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
4 काित(cid:91)क 1945 (श0)
(सं0 पटना 883) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 26 अ(cid:200)तूबर 2023 सं॰-वि॰(27) पे॰ को॰(भ॰नि॰ब्याज)-20/2021-1091(पें॰)/वि॰ वित्त विभाग
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संकल्प
26 अक्तूबर 2023
विषय : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।
वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-746(पें0)/वि0, दिनांक 24.07.2023 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय तिमाही दिनांक 01.07.2023 से 30.09.2023 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।
¼2½ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प-एफ संख्या-5(3)-बी(पी॰डी॰)/2023, दिनांक 04.10.2023 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।
¼3½ अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी ।
¼4½ पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।
vkns'k % आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।
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