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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 October 2023

Published 30 October 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-10-30.925
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

8 काित(cid:91)क 1945 (श0)

(सं0 पटना 925) पटना, सोमवार, 30 अ(cid:200)तूबर 2023 श्रम संसाधन विभाग श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

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कार्यालय आदेश

25 vDrwcj 2023

सं॰ 5/आर॰एल॰-40-181/2022-6054/श्र0सं0—-दिनांक-15.03.2023 को जिला पदाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में आहूत जिला अनुकम्पा समिति भागलपुर की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-398, दिनांक-15. 03.2023 द्वारा स्व0 नरेश कुमार सिन्हा, भूतपूर्व श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सबौर, भागलपुर के आश्रित ज्येष्ठ पुत्र-श्री निशांत शिवम्‌ की वर्ग-3 के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, भागलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में श्री निशांत शिवम को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर-2 मूल वेतन-19,900/-(अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ 5200-20,200/- में ग्रेड पे-1900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए श्रम अधीक्षक कार्यालय, खगड़िया में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री निशांत शिवम की जन्म तिथि-01.04.1996 है। 3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

4. श्री निशांत शिवम को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का भरण-पोषण हेतु पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। यदि उनके द्वारा मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का भरण-पोषण मेें किसी प्रकार की त्रुटि की जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कारण-पृच्छा प्राप्त कर आपकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। शपथ-पत्र में इस बात का भी उल्लेख होगा कि अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करेंगे तो उनकी उपलब्धियों का एक अंश काटकर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी का होगा। 5. श्री निशांत शिवम को प्राप्त होनेवाले मासिक वेतन का न्यूनतम 25 प्रतिशत मृतक के पत्नी को प्रतिमाहदेना अनिवार्य होगा। 6. श्री निशांत शिवम को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 7. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 30 अ(cid:200)तूबर 2023 8. श्री निशांत शिवम द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो।

9. श्री निशांत शिवम को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

10. श्री निशांत शिवम को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा। 11. श्री निशांत शिवम पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा। 12. श्री निशांत शिवम को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

13. श्री निशांत शिवम आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी।

14. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/ घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा।

15. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत्‌ प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से, रंजिता, श्रमायुक्त, बिहार।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण)925-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-10-30.925/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-10-30.925.