Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 November 2023

Published 08 November 2023

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-11-08.45
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 17 1945 (श0) सं(cid:201)या 45 पटना, बुधवार, ————————

8 2023 (ई0) विषय-सूची i`"B भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-25 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 26-27 पूरक

---

पूरक-क 28-292 (cid:464)बहार गजट, 8 2023

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

------

सं0 6/-प्रो0-06-01/2023-3745/वा0कर--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को राज्य-कर विशेष आयुक्त स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13क (रू0 131100-216600) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

1 श्री सुबोध राम, धनबाद (36वीं0/75) राज्य-कर विशेष आयुक्त
2 श्री प्रणव बोध रूंगटा, भागलपुर (36वीं0/106) राज्य-कर विशेष आयुक्त
3 श्री शारदा नन्द झा कटिहार (36वीं0/118) राज्य-कर विशेष आयुक्त
4 श्री संजय कुमार (अनु0जाति), नालन्दा (36वी0/126) राज्य-कर विशेष आयुक्त
5 श्रीमती विमला कुमारी पटना (36वीं/129) राज्य-कर विशेष आयुक्त
6 श्रीमती सुनीता कुमारी मुजफ्फरपुर (36वीं0/145) राज्य-कर विशेष आयुक्त
7 श्री नवीन कुमार ब गुसराय े (37वीं0/146) राज्य-कर विशेष आयुक्त
8 श्री बिपिन कुमार झा दरभंगा (37वी0/147) राज्य-कर विशेष आयुक्त
9 श्री शशि शेखर सिंह नालन्दा (37वीं0/154) राज्य-कर विशेष आयुक्त

दिनांक-13.10.2013 में निहित शर्तो के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

------

सं0 6/-प्रो0-06-01/2023-3746/वा0कर--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को राज्य-कर अपर आयुक्त स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-लेवल-13 (रू0 123100-215900) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

3 (cid:464)बहार गजट, 8 2023
1 श्री किशोर कुमार सिन्हा पटना (37वीं0/155) राज्य-कर अपर आयुक्त
2 श्री सच्चिदानन्द शर्मा, मु गेर ं (37वी0/158) राज्य-कर अपर आयुक्त
3 श्री प्रमोद कुमार (अनु0जाति), पटना (37वी0/160) राज्य-कर अपर आयुक्त
4 श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, रोहतास (37वी0/162) राज्य-कर अपर आयुक्त
5 श्री कमल किशोर चौधरी, गया (37वीं0/164) राज्य-कर अपर आयुक्त
6 श्री पंकज कुमार प्रसाद पटना (37वीं0/166) राज्य-कर अपर आयुक्त
7 श्री गोपी चन्द सिंह (अनु0 जनजाति), भागलपुर (37वीं0/167) राज्य-कर अपर आयुक्त
8 श्री विजय कुमार आजाद प र्णियॉ ू (37वीं0/170) राज्य-कर अपर आयुक्त
9 श्री बिरेन्द्र कुमार नालन्दा (37वीं0/171) राज्य-कर अपर आयुक्त
10 श्री मोती लाल गोपालगंज (37वीं0/173) राज्य-कर अपर आयुक्त
11 श्री बिनोद कुमार झा सुपौल (38वीं0/179) राज्य-कर अपर आयुक्त
12 श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा व ैशाली (38वी0/180) राज्य-कर अपर आयुक्त
13 श्री पंकज कुमार भोजपुर (38वीं0/182) राज्य-कर अपर आयुक्त
14 श्री रंजीत कुमार सिन्हा औरंगाबाद (38वीं0/184) राज्य-कर अपर आयुक्त
15 श्री बिरेन्द्र कुमार मंडल दरभंगा (38वी0/185) राज्य-कर अपर आयुक्त
16 श्री सुबोध कुमार मुजफ्फरपुर (38वी0/186) राज्य-कर अपर आयुक्त
17 श्री अजय कुमार व ैशाली (38वीं0/188) राज्य-कर अपर आयुक्त
18 श्री गोपाल कुमार अग्रवाल मधेुपरा (38वी0/189) राज्य-कर अपर आयुक्त
19 श्री अशोक चंद श्रीवास्तव पश्चिम चम्पारण (38वी0/190) राज्य-कर अपर आयुक्त
20 श्री दिवाकर प्रसाद पश्चिम चम्पारण (38वीं0/191) राज्य-कर अपर आयुक्त
21 श्री ललित कुमार पटना (38वीं0/193) राज्य-कर अपर आयुक्त
22 श्री सुरेन्द्र प्रसाद नवादा (38वीं0/195) राज्य-कर अपर आयुक्त
23 श्री शंकर शर्मा औरंगाबाद (38वीं0/196) राज्य-कर अपर आयुक्त
24 श्री अब्दुलाह अंसारी सीवान (38वीं0/197) राज्य-कर अपर आयुक्त
4 (cid:464)बहार गजट, 8 2023
25 मो0 मोइनुद्‌दीन पटना (38वीं0/199) राज्य-कर अपर आयुक्त
26 श्री आदित्य नारायण (अनु0जाति), पटना (38वीं0/201) राज्य-कर अपर आयुक्त
27 श्री सुनील कुमार (अनु0जाति), गया (38वीं0/202) राज्य-कर अपर आयुक्त
28 श्रीमती शाीला प्रतिमा कुजूर (अनु0जनजाति), राँची (38वीं0/203) राज्य-कर अपर आयुक्त
29 श्री मोहम्मद शाहिक नालंदा (विशेष/204) राज्य-कर अपर आयुक्त
30 श्री योगेन्द्र प्रसाद पटना (विशेष/205) राज्य-कर अपर आयुक्त
31 श्री फिरोज आलम प र्णियॉ ू (विशेष/207) राज्य-कर अपर आयुक्त
32 श्री मो0 असदुज्जमाँ सारण (विशेष/208) राज्य-कर अपर आयुक्त
33 श्री राजीव रंजन अररिया (विशेष/209) राज्य-कर अपर आयुक्त
34 श्री क्यामुल हक अंसारी सारण (विशेष/210) राज्य-कर अपर आयुक्त
35 श्री कैसर तौहिद व ैशाली (विशेष/211) राज्य-कर अपर आयुक्त
36 श्री प्रभात कुमार प र्णियॉ ू (विशेष/213) राज्य-कर अपर आयुक्त
37 श्री संजय कुमार प्रसाद सारण (विशेष/214) राज्य-कर अपर आयुक्त
38 श्री मोहन कुमार मधुबनी (विशेष/216) राज्य-कर अपर आयुक्त
39 श्री विजय कुमार पटना (विशेष/217) राज्य-कर अपर आयुक्त
40 श्री प्रमोद कुमार, द वघर े (विशेष/219) राज्य-कर अपर आयुक्त
41 श्री मकेश्वर शर्मा लखीसराय (विशेष/220) राज्य-कर अपर आयुक्त
42 श्रीमती सीमा भारती ब गुसराय े (39वीं0/222) राज्य-कर अपर आयुक्त
43 डॉ0 दिनकर प्रसाद मधेपुरा (39वीं0/223) राज्य-कर अपर आयुक्त
44 श्री सुधीर कुमार पूर्वे समस्तीपुर (39वीं0/224) राज्य-कर अपर आयुक्त

दिनांक-13.10.2013 में निहित शर्तो के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

------

सं0 6/-प्रो0-06-01/2023-3747/वा0कर--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को राज्य-कर संयुक्त आयुक्त स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-लेवल-12 (रू0 78,800-2,09,200) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

5 (cid:464)बहार गजट, 8 2023
1 श्री अनिल कुमार, (अनु0 जाति) नालंदा 39वीं/228 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
2 श्री रमेश कुमार दास (अनु0 जाति), वैशाली 40वीं/233 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
3 श्री प्रवीण कुमार कोडरमा 42वीं/247 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
4 श्री प्रियदर्शी रंजन भागलपुर 42वीं/248 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
5 श्री शैलेन्द्र कु0 पांडेय पटना 42वीं/249 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
6 श्री अजित कुमार पटना 42वीं/250 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
7 श्री अभिक अवतंश पटना 42वीं/251 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
8 श्री अनुप कुमार नालंदा 42वीं/252 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
9 श्री अनिल कु0 सिंह विद्यार्थी रोहतास 42वीं/253 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
10 श्री शशि भानू अररिया 42वीं/254 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
11 श्री दीपक राज भागलपुर 42वीं/255 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
12 श्री मणिन्द्र कुमार (अनु0 जाति), हजारीबाग 42वीं/256 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
13 श्री प्रमोद कु0 सुमन (अनु0जाति), औरंगाबाद 42वीं/257 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
14 श्री सिरिल बेक (अनु0 जन जाति), राँची 42वीं/258 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
15 श्री तेज कुमार कुजूर (अनु0 जन जाति), गुमला 42वीं/259 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
16 श्री रश्मि कुमार सिंह छपरा द्वितीय सीमित/260 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
17 श्री सुनील कुमार जायसवाल पटना द्वितीय सीमित/261 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
18 श्री गोपाल प्रसाद नवादा द्वितीय सीमित/263 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
19 श्री कृष्णकान्त यादवेन्दु भोजपुर द्वितीय सीमित/275 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
20 श्री अशर्फी लाल विद्यार्थी (अनु0 जाति), समस्तीपुर द्वितीय सीमित/278 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
21 श्री रवि रंजन आलोक जमुई 47वीं/284 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
22 श्री संजय कुमार (अनु0 जाति) जमुई 47वीं/285 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
23 श्री कुमार शैलेन्द्र पटना 48वीं से 52वीं/286 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
24 श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय रोहतास 48वीं से 52वीं/287 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
6 (cid:464)बहार गजट, 8 2023
25 श्री अखिलेश कुमार मिश्र दरभंगा 48वीं से 52वीं/288 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
26 श्री विकाश कुमार पाण्डेय कटिहार 48वीं से 52वीं/289 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
27 श्री एस0 एम0 इरशाद आरिफ पटना 48वीं से 52वीं/290 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
28 श्री ओम कुमार सिन्हा रोहतास 48वीं से 52वीं/291 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
29 श्री राम प्रकाश सिन्हा बक्सर 48वीं से 52वीं/292 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
30 श्री राजीव कुमार झा पटना 48वीं से 52वीं/294 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
31 श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह भोजपुर 48वीं से 52वीं/295 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
32 श्री नरेश कुमार गया 48वीं से 52वीं/298 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
33 श्री मनीष कुमार बिहारी प र्वी चम्पारण ू 48वीं से 52वीं/299 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
34 श्री मजीद अहमद प र्वी चम्पारण ू 48वीं से 52वीं/300 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
35 श्री आमीर नैय्‌यर पश्चिम चम्पारण 48वीं से 52वीं/301 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
36 श्री मनोज कुमार साह पटना 48वीं से 52वीं/302 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
37 श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, कैमुर 48वीं से 52वीं/303 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
38 श्रीमती अनुपमा कुमारी, भोजपुर 48वीं से 52वीं राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
39 मुस्तक अकरम हजारीबाग 48वीं से 52वीं/304 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
40 श्री हरेन्द्र कुमार मांझी (अनु0 जाति) सीवान 48वीं से 52वीं/306 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
41 श्रीमती गायत्री कुमारी आर्या (अनु0 जाति), नालंदा 48वीं से 52वीं/307 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
42 श्री सुरेन्द्र कुमार (अनु0 जाति), बक्सर 48वीं से 52वीं/308 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
43 श्री रणजीत कुमार रजक (अनु0 जाति) भोजपुर 48वीं से 52वीं/309 राज्य-कर संयुक्त आयुक्त

दिनांक-13.10.2013 में निहित शर्तो के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

------

सं प्र्र0/ऊर्जा स्था0(प्रो0)-09/2023-23--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा परिचारित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के प्रावधानों के आलोक में स्क्रीनिंग समिति की अनुषंसा पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के अधीन विद्युत निरीक्षणालय में7 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 कार्यरत विद्युत अभियंताओं को विद्युत निरीक्षक (विद्युत कार्यपालक अभियंता समकक्ष) स्तर के निम्नांकित पदाधिकारी को वरीय विद्युत निरीक्षक (विद्युत अधीक्षण अभियंता समकक्ष) के स्तर में विहित वेतनमान (पे लेवल-13) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

1 श्री अरविन्द कुमार/गया 01

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्यधीन है। इनके द्वारा धारित पद का अगले आदेष तक वरीय विद्युत निरीक्षक (विद्युत अधीक्षण अभियंता समकक्ष) स्तर में विहित वेतनमान (पे लेवल-13) में उत्क्रमित किया जाता है।

3. कार्यकारी व्यवस्था के तहत्‌ विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम्‌ न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुषील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेष के फलाफल से प्रभावित होगा।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरीय विद्युत निरीक्षक (विद्युत अधीक्षण अभियंता समकक्ष) स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। उप-सचिव। ------

सं प्र्र0/ऊर्जा स्था0(प्रो0)-09/2023-24--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा परिचारित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के प्रावधानों के आलोक में स्क्रीनिंग समिति की अनुषंसा पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के अधीन विद्युत निरीक्षणालय में कार्यरत विद्युत अभियंताओं को सहायक विद्युत निरीक्षक (सहायक विद्युत अभियंता समकक्ष) स्तर के निम्नांकित पदाधिकारी को विद्युत निरीक्षक (विद्युत कार्यपालक अभियंता समकक्ष) के स्तर में विहित वेतनमान (पे लेवल-11) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

श्री रीतेष कुमार शाही, सिवान 02

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्यधीन है। इनके द्वारा धारित पद का अगले आदेष तक विद्युत निरीक्षक (विद्युत कार्यपालक अभियंता समकक्ष) स्तर में विहित वेतनमान (पे लेवल-11) में उत्क्रमित किया जाता है।

3. कार्यकारी व्यवस्था के तहत्‌ विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम्‌ न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुषील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेष के फलाफल से प्रभावित होगा।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत निरीक्षक (विद्युत कार्यपालक अभियंता समकक्ष) स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। उप-सचिव। ------

(cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग ------

सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R-504/49/2023-Section-14 RDD-RDD (COM No-264709) (cid:302)ी (cid:466)वनय कु मार िसंह, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), बड़(cid:465)हया (लखीसराय) स(cid:224)(cid:292)ित सहायक प(cid:464)रयोजना पदािधकार(cid:547), (cid:468)जला (cid:274)ामीण (cid:466)वकास अिभकरण, गोपालगंज के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) िनयमानुकू ल काय(cid:91) नह(cid:547)ं करने तथा अ(cid:201)खड़ व उदंड (cid:229)यवहार एवं (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग (cid:430)ारा संचािलत योजनाओं के काय(cid:91)(cid:272)म(cid:585) म(cid:581) अिभ(cid:510)िच नह(cid:547)ं लेने के आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), लखीसराय के प(cid:287)ांक- 1212 (cid:465)दनांक- 09.07.2023 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) ग(cid:465)ठत (cid:465)कया गया ।

उ(cid:200)त (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी कु मार से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त (cid:465)कया गया । (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के अवलोकन से (cid:292)तीत होता है (cid:465)क (cid:302)ी िसंह (cid:430)ारा अपने दािय(cid:215)व(cid:585) का िनव(cid:91)हन िन(cid:231)ठा पूव(cid:91)क करने क(cid:551) जगह उ(cid:205)चिधका(cid:464)रय(cid:585) एवं िनयं(cid:287)ी पदािधकार(cid:547) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) दोषारोपण का (cid:292)यास (cid:465)कया गया है । (cid:468)जला पदािधकार(cid:547) के (cid:295)मण के समय उनका नह(cid:547)ं पाया8 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 जाना, पुन: उप (cid:466)वकास आयु(cid:200)त (cid:430)ारा आहूत बैठक म(cid:581) लगातार दो (cid:465)दन अनुप(cid:468)(cid:232)थत रहना तथा (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), लखीसराय के वेतन रोकने के आदेश के बावजूद वेतन क(cid:551) िनकासी करना मा(cid:287) संयोग नह(cid:547)ं हो सकता है । अत: (cid:302)ी िसंह का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:232)वीकार यो(cid:202)य (cid:292)तीत नह(cid:547)ं होता है ।

अत: स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी (cid:466)वनय कु मार िसंह, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), बड़(cid:465)हया (लखीसराय) स(cid:224)(cid:292)ित सहायक प(cid:464)रयोजना पदािधकार(cid:547), (cid:468)जला (cid:274)ामीण (cid:466)वकास अिभकरण, गोपालगंज के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) ''असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से दो वेतन वृ(cid:466)(cid:424) अव(cid:510)(cid:424) करने का दंड (प(cid:287) िनग(cid:91)त क(cid:551) ितिथ से)'' अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है। यह दंड (cid:302)ी (cid:466)वनय कु मार िसंह के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) पूव(cid:91) म(cid:581) अिधसूचना सं(cid:201)या-478982 (cid:465)दनांक-01.07.2021 (cid:430)ारा अिधरो(cid:466)पत दंड के समा(cid:220)त होने के प(cid:230)चात ् लागू (cid:465)कया जाएगा ।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी (cid:466)वनय कु मार िसंह के सेवा पु(cid:232)त म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, अपर सिचव।

------

सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-14(ित0)सीतामढ़(cid:547)-04/2018 (cid:302)ी संजय कु मार पा(cid:214)डेय, (cid:274)ामीण (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547)-सह-त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), परसौनी, सीतामढ़(cid:547) स(cid:224)(cid:292)ित सहायक प(cid:464)रयोजना पदािधकार(cid:547) (cid:468)जला (cid:274)ामीण (cid:466)वकास अिभकरण प0 च(cid:224)पारण, बेितया के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) अनिधकृ त अनुप(cid:468)(cid:232)थत रहने के आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), सीतामढ़(cid:547) के प(cid:287)ांक-847 (cid:465)दनांक-06.12.2018 के (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त है। उ(cid:200)त आरोप पर (cid:302)ी पा(cid:214)डेय से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त (cid:465)कया गया ।

(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), सीतामढ़(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) एवं (cid:302)ी पा(cid:214)डेय से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण पर स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:466)वभागीय संक(cid:227)प सं0-1024696 (cid:465)दनांक-23.06.2022 के (cid:430)ारा (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत (cid:465)कया गया।

उ(cid:200)त संचािलत (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) का जॉंच (cid:292)ितवेदन (cid:292)ा(cid:220)त है। संचालन पदािधकार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त जॉंच (cid:292)ितवेदन पर (cid:302)ी पा(cid:214)डेय से िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी। (cid:465)दनांक-14.08.2023 के (cid:430)ारा (cid:302)ी पा(cid:214)डेय का िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

(cid:302)ी पा(cid:214)डेय के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) संचालन पदािधकार(cid:547) से जाँच (cid:292)ितवेदन एवं िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत जॉंच (cid:292)ितवेदन म(cid:581) अं(cid:465)कत आरोप(cid:585) को (cid:292)मा(cid:468)णत पाया गया। आरो(cid:466)पत पदािधकार(cid:547) माह अ(cid:200)टु बर 2018 से (cid:465)दनांक 21.06.2022 तक अनिधकृ त (cid:510)प से अनुप(cid:468)(cid:232)थत थे। इस अविध म(cid:581) अनुप(cid:468)(cid:232)थित के संबंध म(cid:581) कोई सूचना (cid:466)वभाग या (cid:468)जला पदािधकार(cid:547) को नह(cid:547)ं द(cid:547) गयी। इससे (cid:232)प(cid:231)ट है (cid:465)क आरो(cid:466)पत पदािधकार(cid:547) (cid:430)ारा (cid:466)बहार सेवा सं(cid:465)हता िनयम के उ(cid:227)लंधन के साथ-साथ सरकार(cid:547) सेवा आचार िनयमावली का उ(cid:227)लंधन (cid:465)कया गया है। अतएव स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरा(cid:219)त (cid:302)ी संजय कु मार पा(cid:214)डेय, (cid:274)ामीण (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547)-सह-त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), परसौनी, सीतामढ़(cid:547) स(cid:224)(cid:292)ित सहायक प(cid:464)रयोजना पदािधकार(cid:547) (cid:468)जला (cid:274)ामीण (cid:466)वकास अिभकरण प0 च(cid:224)पारण, बेितया अनािधकृ त (cid:510)प से अनुप(cid:468)(cid:232)थत रहने के गंभीर आरोप पर 'संचयी (cid:292)भाव से दो वेतन वृ(cid:466)(cid:424) रोक' का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी संजय कु मार पा(cid:214)डेय क(cid:551) सेवा पु(cid:468)(cid:232)तका म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।9 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क उ(cid:200)त आदेश क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, अपर सिचव।

------

सं0 R-503/74/2022-Section-14 Rdd- Rdd (cid:302)ी यूसुफ िसराज, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), राजापाकर, वैशाली स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), (cid:465)करतपुर, दरभंगा के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) आदेश के अवहेलना एवं (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) म(cid:581) असंतोषजनक (cid:292)गित के आरोप पर उप (cid:466)वकास आयु(cid:200)त, वैशाली के प(cid:287)ांक-922 (cid:465)दनांक-22.04.2022 के (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त है। (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), वैशाली से (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप प(cid:287) पर (cid:302)ी िसराज से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी। (cid:465)दनांक-06.04.2023 के (cid:430)ारा (cid:302)ी िसराज का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है। (cid:302)ी िसराज (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) उप (cid:466)वकास आयु(cid:200)त, वैशाली (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप से इंकार (cid:465)कया गया है। (cid:302)ी िसराज के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) उप (cid:466)वकास आयु(cid:200)त, वैशाली से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) एवं (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा (cid:465)कया गया । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) के काया(cid:91)(cid:219)वयन म(cid:581) (cid:466)वलंब (cid:465)कया गया है।

अतएव स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरा(cid:219)त (cid:302)ी यूसुफ िसराज त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), राजापाकर, वैशाली स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), (cid:465)करतपुर, दरभंगा के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) के काया(cid:91)(cid:219)वयन म(cid:581) (cid:466)वलंब के आरोप पर िन(cid:219)दन (वष(cid:91)-2021-22) का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी यूसुफ िसराज क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी पु(cid:468)(cid:232)तका म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क उ(cid:200)त आदेश क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से, न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, अपर सिचव।

------

सं0 2स्था0-220/2021- /वि0स0।--श्रीमती रूशदा रहमान, प्रशाखा पदाध्किारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना जो वेतन स्तर-9 में प्रतिमाह अंके-54700/- रू0 वेतन पाती हैं, को वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-2423 (22), दिनांक-15.09.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 240 (क) एवं 248 (क) के अनुसरण में दिनांक-31.07.2023 से 11.08.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-12.08.2023 एवं 13.08.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके पश्चात्‌ इनके उपार्जित अवकाश कोष में 27 दिनों का अवकाश शेष है।

आदेश से,

अवर सचिव। सं0 2स्था0-240/2021- /वि0स0।--श्रीमती पूनम कुमारी, प्रशाखा पदाध्किारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना जो वेतन स्तर-09 में प्रतिमाह अंके-54,700/- रूपये वेतन पाती हैं, का वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्राांक-2509(22), दिनांक-26.09.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 240(क) एवं 248(क) के अनुसरण में दिनांक-15.09.2023 से 22.09.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159, के तहत दिनांक-23.09.2023 एवं 24.09.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । इसके पश्चात्‌ इनके उपर्जित अवकाश कोष में कुल-55 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

अवर सचिव।10 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 सं0 2स्था0-193/2022- /वि0स0।--श्री रेवती रमण सिंह, प्रधान आप्त सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना जो वेतन स्तर-11 में प्रति माह 76,200/- रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल0टी0सी0 नियमावली, 1986 के अनुसरण में ब्लॉक वर्ष 2022-25 के लिए वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-3 'G' के तहत उन्हें पत्नी एवं पुत्र के साथ दिनांक-29.09.2023 से 10.10.2023 तक पटना से भेट द्वारिका (गुजरात) एवं भेट द्वारिका (गुजरात) से पटना वापसी की यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । साथ ही वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार सरकार सेे प्राप्त पत्रांक-2488(22), दिनांक-25.09.2023 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 (क) के तहत दिनांक-29.09.2023 से 10.10.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

अवर सचिव। सं0 1स्था0-59/2023- /वि0स0।--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अध्सिूचना संख्या-19880, दिनांक-25.10.2023 एवं पटना उच्च न्यायालय, पटना की अधिसूचना संख्या-616A, दिनांक-26.10.2023 के अनुसरण में श्री राज कुमार-1, जिला एवं सत्र न्यायाध्ीश, शेखपुरा को सचिव, बिहार विधान सभा के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

निदेशक। सं0 2स्था0-15/2023- /वि0स0।--वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्रांक-2510(22), दिनांक-26.09.2023 के आलोक में श्री राहुल कुमार यादव, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 (क) के तहत दिनांक-28.08.2023 से 01.09.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-02.09.2023 एवं 03.09.2023 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-10 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

अवर सचिव। सं0 2स्था0-213/2021- /वि0स0।--श्री शशि भूषण कुमार, प्रशाखा पदाध्किारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना जो वेतन स्तर-09 में प्रतिमाह अंके-54,700/-रूपये वेतन पाते हैं, को वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-2581;22द्ध, दिनांक-05.10.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 240 (क) एवं 248(क) के अनुसरण में दिनांक-18.09.2023 से 29.09.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-30.09.2023 एवं 02.10.2023 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । इसके पश्चात्‌ इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-52 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

अवर सचिव। सं0 09/सैप-10-01/2021 गृ0आ0--14160 प्रेषक, इन्दु भूषण सिंह, सरकार के अवर सचिव। सेवा में, महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना। पटना, दिनांक 1 नवम्बर 2023 (Special Auxiliary Police)11 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 बिहार राज्य में उग्रवादियों एवं हिंसात्मक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय सेना से सेवानिवृति सिपाहियों को बिहार सरकार के संकल्प संख्या-3379, दिनांक-27.03.2006 द्वारा निम्नलिखित मानदेय एवं सुविधाओं के साथ अनुबंध पर नियोजित करने का निर्णय लिया गया था :-

(I) प्रत्येक को 10,000/- (दस हजार) रूपये प्रतिमाह अनुबंध राशि, (II) वर्दी एवं जूता आदि हेतु 2600/- (दो हजार छः सौ) रूपये एकमुश्त राशि, (III) कर्त्तव्य के क्रम में यात्रा एवं दैनिक ठहराव भत्ता, जो बिहार पुलिसकर्मियों को देय है, (IV) कर्त्तव्य पर मारे जाने पर प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक के आश्रित को 10,00,000/- (दस लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान, (V) कर्त्तव्य पर नियुक्त प्रत्येक सैनिक को एक वर्ष में केवल 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश, विभागीय संकल्प संख्या-3437, दिनांक-27.04.2010 द्वारा सैप जवान के मानदेय में वृद्धि करते हुये उसे रू0-12000/- (बारह हजार) प्रतिमाह किया गया तथा सैप जवानों के साथ-साथ सैप के रसोईया को रू0-8400/- (आठ हजार चार सौ) रूपये एवं जूनियर कमिशन्ड ऑॅफिसर को रू0-15000/- (पन्द्रह हजार) रूपये प्रतिमाह भुगतान के आधार पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई थी। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-648, दिनांक-27.01.2014 द्वारा सैप बल के सभी स्तरों पर मासिक मानदेय रू0-3000/- (तीन हजार) रूपये की वृद्धि की गई। फलस्वरूप सैप जवान का मानदेय रू0-12000/- (बारह हजार) से बढ़ाकर रू0-15000/- (पन्द्रह हजार) रूपये, रसोईया को मानदेय रू0-8400/- (आठ हजार चार सौ) रूपये से बढ़ाकर रू0-11400/- (ग्यारह हजार चार सौ) रूपये एवं जूनियर कमिशन्ड आफिसर को मानदेय रू0-15000/- (पन्द्रह हजार) रूपये से बढ़ाकर 18000/- (अठारह हजार) रूपये मात्र प्रतिमाह करते हुए नियोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई थी। पुनः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-323, दिनांक-13.01.2017 द्वारा सैप बल के सभी स्तरों पर मासिक मानदेय में 15% की वृद्धि की गई। फलस्वरूप जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर का मानदेय रू0-18000/-(अठारह हजार) से बढ़कर रू0-20700/- (बीस हजार सात सौ) रूपये)े, सैप जवान का मानेदय रू0-15000/-(पन्द्रह हजार) से बढ़ाकर रू0-17250/- (सत्रह हजार दो सौ पचास) रूपये एवं रसोईया का मानदेय रू0-11400/- (ग्यारह हजार चार सौ) से बढ़कर रू0-13110/- (तेरह हजार एक सौ दस) रूपये मात्र प्रतिमाह करते हुए नियोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई थी। (Special Auxiliary Police)

% उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सैप बल के वेतन मद में वर्त्तमान में उपलब्ध कुल सैप बल-3431, (जे0सी0ओ0-26, सैप जवान-3368 एवं सैप रसोईया-37) हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये-10,49,11,560/- (दस करोड़ उन्नचास लाख ग्यारह हजार पाँच सौ साठ रूपये) का अतिरिक्त वित्तीय भार होगा।

विश्वासभाजन,

अवर सचिव। (cid:292)भार-(cid:464)रपोट(cid:91) सं0 BRLPS/ESTT-PF/1924/22/3552----अधोह(cid:232)ता(cid:162)र(cid:547) म(cid:583), राहुल कु मार, भा०(cid:292)०से० (2011) मु(cid:201)य काय(cid:91)पालक पदािधकार(cid:547), (cid:466)बहार (cid:274)ामीण जी(cid:466)वकोपाज(cid:91)न (cid:292)ो(cid:215)साहन सिमित (जी(cid:466)वका)-सह-रा(cid:207)य िमशन िनदेशक, रा(cid:207)य (cid:274)ामीण आजी(cid:466)वका िमशन-सह-आयु(cid:416)-(cid:232)व-रोजगार, (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना (अित(cid:464)र(cid:200)त (cid:292)भार-िमशन िनदेशक, जल-जीवन-ह(cid:464)रयाली िमशन) सामा(cid:219)य (cid:292)शासन (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना क(cid:551) अिधसूचना सं(cid:201)या – 1/अ०-1028/2023- सा०(cid:292)०-19066 (cid:465)दनांक-10.10.2023 के आलोक म(cid:581) उपा(cid:468)ज(cid:91)त अवकाश का उपभोग करने हेतु आज (cid:465)दनांक-12 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 11.10.2023 के पूवा(cid:91)(cid:441) म(cid:581) (cid:302)ी संजय कु मार, भा०(cid:292)०से० (2017), आयु(cid:200)त, मनरेगा, (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना को (cid:292)भार स(cid:587)पा। (ह0) अस्पष्ट,

(ह0) अस्पष्ट,

भारमु(cid:416) पदािधकार(cid:547)

भार(cid:274)ाह(cid:547) पदािधकार(cid:547) राम िनरंजन िसंह , िनदेशक। (cid:292)भार-(cid:464)रपोट(cid:91) सं0 BRLPS/ESTT-PF/1924/22/3683----अधोह(cid:232)ता(cid:162)र(cid:547) म(cid:583), राहुल कु मार, भा०(cid:292)०से० (2011) मु(cid:201)य काय(cid:91)पालक पदािधकार(cid:547), (cid:466)बहार (cid:274)ामीण जी(cid:466)वकोपाज(cid:91)न (cid:292)ो(cid:215)साहन सिमित (जी(cid:466)वका)-सह-रा(cid:207)य िमशन िनदेशक, रा(cid:207)य (cid:274)ामीण आजी(cid:466)वका िमशन-सह-आयु(cid:416)-(cid:232)व-रोजगार, (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना (अित(cid:464)र(cid:200)त (cid:292)भार-िमशन िनदेशक, जल- जीवन-ह(cid:464)रयाली िमशन) सामा(cid:219)य (cid:292)शासन (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना क(cid:551) अिधसूचना सं(cid:201)या – 1/अ०-1028/2023-सा०(cid:292)०- 19066 (cid:465)दनांक-10.10.2023 के आलोक म(cid:581) उपा(cid:468)ज(cid:91)त अवकाश का उपभोग कर आज (cid:465)दनांक-25.10.2023 के पूवा(cid:91)(cid:441) म(cid:581) (cid:302)ी संजय कु मार, भा०(cid:292)०से० (2017), आयु(cid:200)त, मनरेगा, (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना से (cid:292)भार (cid:274)हण (cid:465)कया। (ह0) अस्पष्ट,

(ह0) अस्पष्ट,

भारमु(cid:416) पदािधकार(cid:547) भार(cid:274)ाह(cid:547) पदािधकार(cid:547) राजेश कु मार , (cid:466)वशेष काय(cid:91) पदािधकार(cid:547)। Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Office Order The 31st October 2023

No. II-रथा0-46/2017-4736---In the light of proposal received from District Magistrate, Aurangabad vide letter no.- 1103, dated- 10.10.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Deepak Kumar DPO (Planning & Account), Aurangabad District Level
2 Sri Srindra Narayan DCO, Aurangabad District Level

By Order, Sd/-Illegible, Secretary to Commissioner.

सं0 टी1/स्था0(6)अनु0 190/2008-950--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, एतदद्वारा, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेषालय नियोजन एवं प्रषिक्षण13 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 (प्रषिक्षण पक्ष) के अधीन राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों के लिए अनुदेषक संवर्ग (अराजपत्रित पदों) की भर्ती एंव प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- (1) यह नियमावली ''बिहार औद्योगिक प्रषिक्षण अनुदेषक संवर्ग नियमावली 2018'' कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पुर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। (ंi) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक प्रषिक्षण अनुदेषक संवर्ग; (ii) ''कोटि'' से अभिप्रेत है, नियम-3 में विनिर्दिष्ट कोटि; (iii) ''सीधी भर्त्ती से नियुक्त व्यक्ति'' से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुषंसा के आधार पर अनुदेषक के पद पर नियुक्त व्यक्ति;

(iv) ''औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान। (v) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, निदेषक, नियोजन एवं प्रषिक्षण, (प्रषिक्षण पक्ष) बिहार, पटना; (vi) ''परिवीक्षाधीन'' से अभिप्रेत है, अनुदेषक संवर्ग कोटि मे परिवीक्षाधीन रूप मे नियुक्त व्यक्ति। (vii) ''वरीयता सूची'' से अभिप्रेत है, संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सूची, जिसका संधारण निदेषालय, नियोजन एवं प्रषिक्षण (प्रषिक्षण पक्ष) बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

(viii) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी0 आई0 टी0 एस0) से अभिप्रेत है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण अनुदेशकों की तैयारी हेतु राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की प्रशिक्षण योजना; (ix) किसी व्यवसाय के लिए शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है, शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी0 आई0 टी0 एस0) के अधीन एक वर्षीय प्रशिक्षण के सफलतापूर्व पूर्ण होने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्र अथवा मॉड्‌यूलस पैटर्न की दशा में सभी विहित माड्‌युल्स के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदान किये गये संयुक्त प्रमाण पत्र;

(x) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0भी0टी0) से अभिप्रेत है, सम्पूर्ण भारत व्यावसायिक प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी0जी0टी0) कौशल विकास एंव उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित परिषद;

(xi) किसी व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है, उस व्यवसाय में ऑल इण्डिया टे्रड टेस्ट के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। किसी अभ्यर्थी के लिए सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स स्कीम के अधीन किसी क्षेत्र (सेक्टर) में प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने पर सभी तीनों मॉड्‌यूलों अर्थात्‌ ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस मॉड्‌यूल और स्पेशलाईज्ड मॉड्‌यूलों में सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र के संघटक रूप होंगे।

(xii) किसी व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एन0ए0सी0) से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्र;

(xiii) व्यवसाय से अभिप्रेत है, कोई व्यवसाय या पेशा, जो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(xiv) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार (श्रम संसाधन विभाग); (xv) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग; (xvi) मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0 आई0सी0टी0ई0) से मान्यता प्राप्त संस्थान। (1) बिहार औद्योगिक प्रषिक्षण अनुदेषक संवर्ग राज्य स्तर का होगा और इसके सदस्य राज्य स्थित प्रषिक्षण संस्थानोंं के अनुदेषक होंगे। इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगेः-

(I) व्यवसाय अनुदेषक, ड्राईंग अनुदेषक, वर्कशॉप कैलकुलेशन एण्ड साईंस, अनुदेषक, अनुरक्षण अनुदेषक इलेक्ट्रिकल, अनुरक्षण अनुदेषक मेकैनिकल, अनुदेषक स्टेनोग्राफी हिन्दी एंव अनुदेषक स्टेनोग्राफी अंग्रजी। उपरोक्त सभी पद इस संवर्ग मूल कोटि के पद होंगे।

(II) ग्रुप अनुदेषक (प्रोन्नति का सोपान)। (2) (i) संवर्ग की विभिन्न कोटियों में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगेः-14 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 (ii) मुख्य अनुदेशक/तकनीकी सहायक एंव सहायक अधीक्षक के पद संयुक्त रूप से ग्रुप अनुदेशक पद के नाम से जाने जायेंगे। पूर्व के पद इस हद तक संशोघित होंगे

(iii) इस संवर्ग के पदों का पदबल तथा वेतनमान राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायेगी।

(i). व्यवसाय अनुदेषक शत प्रतिषत (100%) सीधी नियुक्ति ग्रुप अनुदेषक प्रत्येक व्यवसाय में अनुदेशक के दो पद में से एक पद इंजिनियरिंग में डिग्री/डिप्लोधारी उम्मीदवारों के लिए एंवं एक पद राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी उम्मीदवारों के लिए होगा और तदनुसार अर्हताएँ क्रमशः निम्न प्रकार होगीः- ( i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इंजिनियरिंग के सुसंगत ब्राँच में चार वर्षीय इंजिनियरिंग डिग्री के साथ किसी उद्योग मे काम करने का या ं किसी अध्यापक/ प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव। अ थवा ि कसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इंजिनियरिंग के सुसंगत ब्राँच में तीन वर्षीय डिप्लोमा के साथ किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/ प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव। ( ii)सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एंव किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/प्रशिक्षण के रूप में न्युनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव। संबधित व्यवसायों में षिल्प अनुदेशक प्रषिक्षण योजना में एक वर्षीय प्रमाण-पत्र।
(ii) (i) अनुरक्षण अनुदेषक मेकैनिकल (ii) अनुरक्षण अनुदेषक इलेक्ट्रिकल षत प्रतिषत (100%)सीधी नियुक्ति ग्रुप अनुदेषक किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से (i) मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग मे डिग्री एवं कारखाना के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी कारखाना से मषीनों की मरम्मती एवं रख-रखाव का न्यूनतम01 (एक) वर्ष का अनुभव। अथवा मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 03 (तीन) वर्ष का डिप्लोमा एवं कारखाना संबधित व्यवसायों मे ं षिल्प अनुदेषक प्रषिक्षण योजना में एक वर्षीय प्रमाण-पत्र।
15 (cid:464)बहार गजट, 8 2023
अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मति एंव रख-रखाव का 02 (दो वर्षों) का अनुभव। ( ट्रेड में राष्ट्रीय षिक्षुता ii)संबंधित प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र एंव कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी कारखाना से मषीनों की मरम्मती एवं रख-रखाव का न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव।
(iii) ड्राईंग अनुदेषक षत प्रतिषत (100%) सीधी नियुक्ति ग्रुप अनुदेषक (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजिनियरिंग मे डिग्री, 01 (एक) ं वर्ष के अनुभव। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजिनियरिंग में डिप्लोमा, एवं नयून्तम 02 (दो) वर्षों के अनुभव। (ii)एन0सी0भी0टी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शा नवीश (यांत्रिक) ड्राफ्ट मैन के व्यवसाय में प्रमाण पत्र एंव न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों के अनुभव के साथ। संबधित व्यवसायों में षिल्प अनुदेषक प्रषिक्षण योजना के अधीन (ROD&A (Regarding Of Drawing and Arithmetic) प्रषिक्षण का प्रमाण-पत्र।
(iv) वर्कश्षॉप कैल्कुलेषन एण्ड साईन्स अनुदेषक षत प्रतिषत (100%) सीधी नियुक्ति ग्रुप अनुदेषक किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रोनिक्स/इंजिनियरिंग मे डिग्री 02 ं (दो) वर्ष का अनुभव। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल/इलेक् ट्रोनिक्स/इंजिनियरिंग में डिग्री एंव न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव। शिल्प अनुदेषक प्रषिक्षण योजना के अधीन (ROD&A (Regarding Of Drawing and Arithmetic) प्रषिक्षण का प्रमाण-पत्र।
(v) स्टेनोग्राफी हिन्दी/ अंग्रेजी अनुदेषक षत प्रतिषत(100%) सीधी नियुक्ति ग्रुप अनुदेषक स्टेनोग्राफी (हिन्दी/अंग्रजी) मे ं राष्ट्रीय षिक्षुता प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्रन्यूनतम 03 (तीन) वर्षो का अनुभव सहित। अथवा म ॉडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस/ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मे डिप्लोमा या समकक्ष, ं न्यूनतम 02 (दो) वर्षों का अनुभव सहित। अथवा किसी मान्यता प्राप्त स स्थान/ ं विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री, न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव सहित। संबधित व्यवसायों में षिल्प अनुदेषक प्रषिक्षण योजना में एक वर्षीय प ्रमाण पत्र।

नोटः- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0भी0टी0), कौशल विकास एंव उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार (डी0जी0टी0) द्वारा व्यवसाय अनुदेशक की सीधी नियुक्ति के लिए समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम16 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हताएँ एंव अनुभव, राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ निर्गत अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष की 1 ली अप्रैल को संवर्ग में सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु रिक्तियों का अलग-अलग निर्धारण करेगी। रिक्तियों की अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जाएगाी। सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त होने पर, आयोग, समय-समय पर उन रिक्तियों को भरने की अनुषंसा देने हेतु, यथोचित रीति से, विज्ञापित करेगी। सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा अधियाचना के वर्ष की 1ली अगस्त को 21 (इक्कीस) वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा वहीं होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा, समय-समय पर निर्धारित की जायेगी। बिहार पदो एंव सेवाओं की रिक्तिियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां एंव अन्य पिछडे़ वर्गो के लिए) अधिनियम, 1991 एंव इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, विहित नियमावली एंव रोस्टर नियुक्ति एंव प्रोन्नतियों पर लागू भारत सरकार डी0जी0ई0टी0 द्वारा निर्गत प्रावधानानुसार एन0सी0भी0टी0 से संबंधन प्राप्त औ0 प्र0 संस्थानों मे अनुदेषकों के योग्यता के मापदण्ड के अनुसार प्रति दो (1+1) यूनिट एक अनुदेषक सुसंगत षाखा में डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। अनुदेषकों के रिक्त पदो पर सीधी नियुक्ति के संबंध में अधियाचना आयोग को दो भागों में भेजी जायेंगी। प्रत्येक ट्रेड में रिक्तियों के आधार पर प्रति दो (1+1) यूनिट (प्रति दो पद) में से एक पद डिग्री/डिप्लोमाधारी उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए होगा एवं एक पद आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मिदवारों के लिए होगा। यदि किसी ट्रेड में दो के गुणात्मक संख्या से एक अतिरिक्त पद षेष बच जाता है तो वह पद डिप्लोमा/डिग्रीधारी उम्मीवारों के अधियाचना में भेजा जायेगा।

डिग्री/डिप्लोमाधारी एवं आई0 टी0 आई0 उत्तीर्ण अनुदेषकों को नियुक्ति की अधियाचना रिक्तियों के अनुसार एक आरक्षण वर्गवार, आयोग को एक संव्यवहार में भेजी जायेगी।

डिग्री/डिप्लोमाधारी तथा आई0 टी0 आई0 उत्तीर्ण दोनों अधियाचनाओं के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पाठ्‌यक्रम होगा। परीक्षा का पाठ्‌यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

आयोग एक हीं तिथि को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर दोनों अधियाचनाओं के उम्मीदवारों का चयन कर अपनी अनुषंसा नि0 एंव प्र0, श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध करायेगा। सामान्य प्रषासन विभाग के संकल्प संख्या-8025, दिनांक-21.05.2013 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेषालय, नियोजन एवं प्रषिक्षण (प्रषिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेषक के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के विरूद्ध पूर्व में संविदा पद नियोजित एवं कार्यरत रहे वैसे अनुदेषक जो नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता पूरी करते हों, को उनके द्वारा किये गये संतोषप्रद सेवा के लिए छः माह से ऊपर की अवधि को एक वर्ष पूर्ण मानते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 5 (पाँच) अंक, अधिकतम 30 (तीस) अंकों की अधिमानता दी जायेगी। उक्त अधिमानता को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं उम्र अधिक होने की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा में निदेषालय, नियोजन एवं प्रषिक्षण (प्रषिक्षण पक्ष) के अधीन अनुभव पर उनके द्वारा पूर्व में सम्पादित सेवा की अवधि के समतुल्य छूट दी जा सकेगी। वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान्य अर्हता नही रखते हैं, वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे परन्तु यदि उनका चयन हो जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर अपने व्यवसाय मेंं सी0आई0टी0एस0 का कोर्स पूर्ण करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाष प्रदान किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणो से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ हों तो उसे उक्त पाठ्‌यक्रमों को पूरा करने के लिए एक वर्ष और अनुमान्य किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर सी0आई0टी0एस0 प्रमाण पत्र प्राप्त करने मे ंअसमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं किया जायेगा तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति का कोई दावा मान्य नहींं होगा। डिग्री/डिप्लोमाधारक जिन्होंने सी0आई0टी0एस0 ट्रेनिंग के प्रथम सेमेस्टर की सीधी परीक्षा उत्तीर्ण की है, इन्हें सी0आई0टी0एस0 ट्रेनिग के द्वितीय सेमेस्टर का ही प्रषिक्षण नियुक्ति के तीन वर्षों के अंदर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

चयन हेतु अभ्यर्थियाें की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जायेगीः- (i) लिखित परीक्षा से प्राप्त अंको के प्रतिषत का 50 प्रतिषत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा। (ii) राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (एन0टी0सी0/षिक्षुता प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र/अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिषत का 20 प्रतिषत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(iii) सी0आई0टी0एस0 परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिषत का 30 प्रतिषत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

एक संव्यवहार में डिग्री/डिप्लोमा तथा आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों की अनुषंसा प्राप्त होने पर डिग्री/डिप्लोमा के अनुषंसित उम्मीदवारों को आई0टी0आई0 उतीर्ण उम्मीदवारों से वरीय माना जायेगा।17 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 आयोग द्वारा नियम 09 (छ) तथा उसमें 9 (ड़) के प्राप्तांक (यदि कोई हो) को जोड़कर उसके अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेघा सूची कंडिका-(ज) के आलोक में समेकित कर मेधा सूची तैयार की जायेगी एंव उसे निदेशालय को नियुक्ति हेतु प्रेषित करेगी। उम्मीदवार द्वारा आयोग का निर्धारित शुल्क देय होगा। (1) सभी सीधी नियुक्तियाँ परिवीक्षा के आधार पर की जायेगी। इसकी अवधि दो वर्ष की होगी। (2) यदि किसी परिवीक्षाधीन कर्मचारी का कार्य या आचरण सभी प्रकार से संतोषप्रद नहीं हो तो अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। यदि वर्धित अवधि में भी कार्य/आचरण संतोषप्रद नहीं हो तो उसे यथास्थ्तिि पदमुक्त किया जा सकेगा। (3)विभागीय परिक्षा-परिवीक्षा अवधि में सीधी भर्ती से नियुक्त अनुदेशकों से ऐसी परिक्षाएँ उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी, जो सरकार द्वारा विहित की जाय।

परिवीक्षा अवधि में, व्यवसाय अनुदेषक को ऐसे सभी प्रषिक्षण में भाग लेना आवष्यक होगा, जो उनके लिए विनिश्चित की जाती है।

परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद दंग से पूरी हो जाने तथा विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ ही उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। (1) इस नियामवली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व किसी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता उस तिथि से पूर्व यथा अवधारित उनकी पारस्परिक वरीयता के अनुसार विनियमित की जायेगीः

परन्तु यदि सेवा के ऐसे किसी सदस्य या सदस्यों की वरीयता उस तिथि के पूर्व विशिष्टतः अवधारित न की गई हो तो उनकी वरीयता का अवधारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। (2) किसी ग्रेड में स्वतः सम्मिलित सभी अनुदेशक उन सभी अनुदेशकों से वरीय होंगे, जिनकी उस ग्रेड में नियुक्ति नियत तिथि के बाद की किसी तिथि से हुई हो। (3) नियत तिथि के बाद किसी ग्रेड में सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता सिर्फ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के मेघा सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी। (4) एक संव्यवहार में डिग्री/डिप्लोमा तथा आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने पर डिग्री/डिप्लोमा के अनुशंसित उम्मीदवारों को आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों से वरीय माना जायेगा। (1) इस संवर्ग में प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्न्ति समिति की अनुशंसा के आलोक में विचारणीय होगी। (2) सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की वरीयता सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समाय-समय पर विनिश्चित सिद्धांत एवं प्रक्रिया के अनुसार अवधारित की जायेगी।

निदेषालय, नियोजन एवं प्रषिक्षण के अन्तर्गत ग्रुप अनुदेषक के पद पर प्रोन्नति के निमित विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नवत्‌ गठित की जायेगीः-

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005

(समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान इस संवर्ग पर भी लागू होंगें। इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुबंधित सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर

समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में जारी अन्य निर्णयों से शांसित होंगी। इस नियमावली के किसी नियम के निर्वचन में किसी संशय की स्थिति में उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेंगा और

जिस पर विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्‌ विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा। इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा,

ऐसा प्रावधान कर सकेगीे, जो कठिनाईयों के निराकरण के लिये आवश्यक एवं समीचीन हो।18 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 (1) विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत इस संवर्ग से संबंधित वर्तमान नियमों/विनियमों/अनुदेशों एवें आदेशों को एतद्‌ द्वारा निरसित किया जाता है। (2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी वर्तमान नियमों/विनियमों के अधीन की गयी कर्रवाई अथवा लिया गया निर्णय इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा ली गयी मानी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जब ऐसी कोई कार्रवाई की गयी अथवा कोई निर्णय लिया गया। (3) इस निरसन के होने हुए भी इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन तथा उस हद तक जब वे इस नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध न हों, उसके अधीन प्रोद्‌भूत माना गया कोई अधिकार एवं उनके अधीन उपगत दायित्व प्रभावित नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव। सं0 टी1/स्था0(6)अनु0 190/2008-950 का निम्नलिखित अंगेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

The 11th May 2018

No.T-1/Est.(Ins.)-190/2008-950---In exercise of the powers conferred under Provision to Article 309 of the Constitution of India, Bihar Governer is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment andpromotion of Instructor cadre (Non-Gazetted posts) in different Industrial Training Institutes of the State under the Directorate of Employment and Training (Training wing) of the Department of Labour Resources:-

Bihar Industrial Training Instructor cadre Manual — 2018 Part - 1

1. Short title, Extent and commencement:-

(1) These Rules may be called the "Bihar Industrial Training Instructor Cadre Rules, 2018". (2) It will be expanded all over Bihar. (3) It shall come into force immediately.

2. Definitions:-

In this Rule unless there is anything repugnant to the subject or the context - (i) "Cadre" means the Bihar Industrial Training Instructor Cadre; (ii) "Category" means category specified in Rule-3; (iii) "Person appointed by direct recruitment" means a person recruited to the post of instructor on the basis of recommendations of the Bihar Staff Selection Commission by the competent authority;

(iv) "Industrial Training Institute" means Government Industrial Training Institute of the State of Bihar;

(v) "Appointing Authority" means Director, Employment and Training (Training), Bihar, Patna; (vi) "Probationer "means a person appointed in instructor cadre on probation; (vii) "Seniority list" means the seniority list of employees of instructor cadre which shall be maintained by the Directorate, Employment and Training (Training Wing) Bihar, Patna;

(viii)"Craft Instructor Training Scheme (C.I.T.S.)" means Preparation of trained instructors for Industrial Training Institutes through training scheme of National Council of Vocational Training (NCVT);

(ix) "Craft Training Certificate for any Trade" means Certificate provided by NCVT on successful completion of one year training under Craft Instructor Training Scheme (C.I.T.S.) or combined certificate provided by NCVT for successful completion of specified modules under Modular Pattern;

19 (cid:464)बहार गजट, 8 2023

(x) "National Council for Vocational Training (N.C.V.T.)" means Council established by Directorate General of Training (DGT), Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Govt. of India to regulate vocational training all over India;

( x i ) 'National Trade certificate in any trade" means certificate provided by NCVT on successful completion of All India Trade Test in related trade. It will also include combined National Trade Certificate which is provided by NCVT on successful completion of training in all three modules e.g. Broad Based Basic Training, Advance Module and Specialized module under anysector of Centre of Excellence (CoE) scheme;

( x i i ) 'National Apprentice Certificate in any Trade" means certificate provided by NCVT on successfully passing of National Apprentice Examination;

( x i i i ) "Trade" means any trade which is notified by National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training under Craftsmen Training Scheme for industrial vocational training in Industrial Training Institute;

( x i v ) "State Government" means Government of Bihar (Labour Resources Department); ( x v ) "Commission" means Bihar Staff Selection Commission/Bihar Technical Staff Selection Commission and

( x v i ) "Approved Institute" means Institute approved by All India council of Technical Education.

3. Cadre and categories of Bihar Industrial Training Instructor:- (1) Bihar Industrial Training Instructor cadre will be of state level & its members will be the instructors of Industrial Training Institutes situated in the state. The posts of the following categories will be a part of this cadre:-

( i ) Trade Instructor, Drawing Instructor, Workshop Calculation & Science Instructor, Maintenance Instructor Electrical, Maintenance Instructor Mechanical, Stenography (Hindi) Instructor & Stenography (English) Instructor. All posts mentioned above shall be original cadre posts.

( i i ) Group Instructor (Stage of promotion)

(2) (i) The persons appointed and working in different categories of the cadre, shall be deemed to be automatically included in this cadre,

(ii) The post of Chief Instructor/Technical Assistant and Assistant Superintendent will be jointly known as Group Instructor. Former posts will be modified to this extent.

(iii) Posts and Salary of this cadre will be revised by State Govt./Finance dept. from time to time.

Direct Recruitment

4. Sources of Recruitment:- The direct recruitment In this cadre will be made on the basis of recommendations of the commission based on the written examination in the basic category, (A) Stage of posts, appointment/proportional ratio of promotion, Educational Qualification and Experience:-

Sl. No. Name of Post/Grade proportional ratio of direct appointment & Promotion respectively Stage of Promotion Minimum Educational/Technical Qualification & Experience for Direct Recruitment Desirable Qualification to provide, training and teaching in concerned Trades
(I) Trade instructor Cent Percent (100%) by Direct Group Instructor Out of two posts of Instructors, in every trade one post will be for One year passing Certificate under
20 (cid:464)बहार गजट, 8 2023
Recruitment Degree/Diploma in engineering and another post will be for National Trade Certificate Holder/National Apprentice Certificate Holder and Accordingly their respective qualifications will be as follows:- (i) Four Years Degree in Engineering in concerned branch from a recognized University/Institute with minimum 01 (one) year of working experience in any Industry or in the form of Teacher/Trainer. Or Three Years Diploma in Engineering in concerned branch form a recognized University/Institute with minimum 02 (two) years of working experience in any Industry or in the form of Teacher/Trainer. (ii) National Apprenticeship certificate or National Trade certificate in concerned Trades with minimum 03(three) years of working experience in any Industry or in the form of Teacher/Trainer. Craft Instructor Training Scheme in related Trades.
(II) (i) Maintenance Instructor Mechanical (ii) Maintenance Instructor Electrical Cent Percent (100%) by Direct Recruitment Group Instructor (i) Degree in mechanical/ Electrical Engineering from any recognized institute with minimum 01 (one) year experience in repairing & maintenance of machines from any factory registered under the Factory Act. OR Three years Diploma in Mechanical/Electrical Engineering from any recognized institute with minimum 02 (two) years experience in repairing One year passing Certificate under Craft Instructor Training Scheme in related Trades.
21 (cid:464)बहार गजट, 8 2023
&maintenance of machines from any factory registered under the Factory Act. (ii) National Apprenticeship certificate or National Trade certificate in concerned Trades with minimum 03(three) years experience of repairing & maintenance of machinesfrom any factory registered under the Factory Act.
(III) Drawing Instructor Cent Percent (100%) by Direct Recruitment Group Instructor (i) Degree in mechanical Engineering from any recognized institute with minimum 01 (one) year of experience Or Diploma in Mechanical Engineering from any recognized institute with minimum 02 (two) years of experience. (ii) Certificate from NCVT recognized Map renew (mechanical) draughtsman trade with minimum 3 years of experience. Training Certificate of RoD&A (Reading of Drawing & Arithmetic) In Concerned Trades under Craft Instructor Training Scheme.
(IV) Workshop Calculation & Science Instructor Cent Percent (100%) by Direct Recruitment Group Instructor Diploma in Civil/Mechanical/ Electrical/Electronics Engineering from any recognized institute with 02 (two) years of experience. Degree in Civil/mechanical/ Electrical/Electronics Engineering from any recognized institute with 01 (one) year of experience Training Certificate of RoD&A (Reading of Drawing & Arithmetic) In Concerned Trades under Craft Instructor Training Scheme.
(V) Stenography Hindi/English Instructor Cent Percent (100%) by Direct Recruitment Group Instructor National Apprenticeship certificate or National Trade certificate in Stenography (Hindi/English) with minimum 03(three) years experience. Or Diploma In Modern Office Management & Secretarial One year passing Certificate under Craftsmen Instructor Training Scheme in Concerned
22 (cid:464)बहार गजट, 8 2023
Practice/Business Administration or equivalent with minimum 02 (two) years experience. Or Degree in Business Administration from any recognized institute with minimum 01 (one) year of experience Trades.

Note:- For direct appointment of Trade instructor, the minimum educational qualifications/technical qualifications and experience as determined by National Council for Vocational Training(NCVT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (DGT), Government of India from time to time shall be applicable from the date of notification issued by the State Government for this purpose. (B) Kalawadhi (Time Period):- The minimum time for the promotion for different categories of cadre will be the same as determined by State Government (General Administrative Department) from time to time.

5. Determination of vacancies: - The State Government will determine vacancies for direct appointment and promotion separately on 1st April every year. Requisition of vacancies will be communicated to the commission by 30th April.

6. Advertisement: - The commission will periodically advertise commensurable to prevailing procedure in order to recommend filling up the vacancies upon receipt of vacancies for direct employment. 7. Age Limit:- For direct appointment, the age of the candidate should not be less than 21 years as on 1st August of the requisition year and the maximum age shall be the same as prescribed by the General Administrative Department of the Government from time to time.

8. Reservation: - Bihar Reservation of vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 and rules as well as rosters made under it by the State Government shall be applicable in appointment & promotion.

9. Process of Employment: - (A) As per the provision issued for qualification of instructors for NCVT affiliated ITIs by DGT, Govt. of India for every two (1+1) unit, one Instructor must have Degree/Diploma in concerned branch of Engineering. For compliance of above mentioned directions regarding direct appointment on the post of instructor, requisition of vacancies will be sent to the Commission in two parts. Out of these two units, one post will be for the qualified candidates of Degree/Diploma and another post will be for ITIs passed candidates. If any post remains in addition to the multiple of two in any trade, that post will be sent in requisition of Degree/Diploma holder candidates in that trade.

(B) Requisition for appointment of Degree/Diploma holders and ITI pass candidates in a transaction will be sent to the commission as per reservation category wise vacancies. (C) There will be a separate syllabus for both requisitions of Degree/Diploma holders and ITI pass candidates. Syllabus of examination will be determined by the commission. (D) The commission will communicate and provide its recommendations to the Employment & Training, Labour Resources Department, after selection of candidates of both requisitions on the basis of written examination held on the same date.

23 (cid:464)बहार गजट, 8 2023

(E) According to Notifications No.- 8025 dtd- 21.05.2013 of General Administrative Department, as against the requisition sent by the State government for regular appointment on the vacant posts of Trade Instructors in Industrial Training Institutes under Directorate Employment & Training (Training Wing), Labour Resources Department, weightage of 05(Five) marks for every year subject to maximum of 30 (Thirty) marks will be given by considering one complete year for the period above six months of satisfactory service to those instructors who have been employed and working on contract and who have all the prescribed qualifications for regular appointment. In the condition of excess age, relaxation of equivalent period will be given in maximum age for the experience of the period served in Directorate of Employment & Training (Training Wing).

(F) Those applicants who do not have prescribed qualifications in different trades can also apply for appointment but if they are selected, they will have to complete the course of C.I.T.S. in their trade within 03 years from the date of acceptance of work charge and leave will be granted for that period. If any person is not able to complete the said course due to reasons beyond his control, one more year will be given to complete the said course. If any person is not able to obtain C.I.T.S. certificate in the said period, the first annual increment will not be given and Govt. will consider ending the service of such people and for that, no claim will be admissible. Degree/Diploma holder who has directly qualified the first semester of C.I.T.S. training, training of second semester of C.I.T.S. training will be essential within 03 years of appointment. (G) The merit list of applicants for selection will be prepared as follows:- (i) 50 percent of the percentage of marks obtained in written examination will be given to each candidate. (ii) 20 percent of the percentage of marks obtained in National Trade Certificate (NTC)/Apprentice Certificate/Diploma Certificate/Degree Engineering Certificate will be given to each candidate. (iii) 30 percent of the percentage of marks obtained in C.I.T.S. examination will be given to each candidate. (H) Upon receipt of recommendation for Degree/ Diploma and ITI pass candidates in a transaction, the recommended candidates of Degree/Diploma will be considered senior over ITI pass candidates. (I) The final merit list of selected candidates will be prepared by the commission as per Point- (H) by adding 9(G) and 9(E) marks (if any) and the same will be sent to Directorate for appointment. 10. Examination Fees:-Fees determined by the Commission will be payable by the candidates.

11. Probation Period:-(1) All direct appointment will be made on probation. This period will be of two years. (2) If work and conduct of any probationary employee is not found satisfactory, for reasons to be recorded in writing the probation period may be extended for one more year. If work and conduct of the employee is not found satisfactory during extended period, he may be dismissed from the post.

24

(cid:464)बहार गजट, 8 2023 (03) Departmental Examination- Instructors appointed on probation by direct appointment may be required to pass such Departmental Examinations, which may be prescribed by the Government. 12. Training:-In probation period, it will be essential for the Trade Instructor to participate in all such Training as prescribed. 13. Confirmation:- On completion of probation period and passing out prescribed Departmental Examination, the service shall be confirmed. 14. Conception of seniority of Instructor category:-(1) Before the date of the Introduction of this manual, mutual seniority of the persons appointed in any grade of the service will be regulated by mutual seniority before the date as determined.

Provided that if seniority of any member or members of the service is not specifically determined before the specified date, then their seniority will be determined by the controlling officer of the cadre.

(2) All Instructors automatically included in any grade will be senior to those instructors.

Whose appointment in that grade is after the prescribed date.

(3) After the prescribed date, mutual seniority of persons appointed in any grade by direct recruitment will be determined in the sequence of merit list of Bihar Staff Selection Commission.

(4) Upon receipt of Degree/Diploma and ITI pass candidates for recommendation in transaction, the recommended candidates of Degree/Diploma will be considered senior over ITI pass candidates.

PART-III PROMOTION 15. Promotion:-(1) Promotion in this cadre will be considerable on the basis of seniority-cum- merit recommendation of Departmental Promotion Committee. (2) The seniority of the employees appointed in the service will be determined as per the principles and procedure determined by the General Administrative Department from time to time. 16. Departmental Promotion Committee:- The Departmental Promotion Committee, for the promotion to the post of Group Instructor shall be constituted as follows:- 1. Director, Employment & Training Chairperson 2. Officer nominated by Secretary/Principal Secretary, Labour Resources Department -Member 3 Joint Director (Employment)/senior most Dy. Director (employment/ (In the absence of Joint Director (Employment) -Member 4. Representative Officer of SC/ST nominated by General Administrative Department -Member 5. Representative Officer of Minority community -Member 6. Joint Director, Training/Senior most Dy. Director Training/ (In the absence of Joint Director Training -Member

PART - IV Miscellaneous 17. Discipline, Control and appeal:- The provisions of Bihar Government servant (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall be applicable to this cadre.

25 (cid:464)बहार गजट, 8 2023

18. Service conditions not specially provided in these Rules will be governed by the Bihar Service Code and other decisions issued in the context of the employees of equivalent levels by the State Government, from time to time. 19. In case of confusion in interpretation of any provision of these rules, it will be referred to the State Government and the decision of the Department after consultation with the law Dept. shall be final.

20. If any difficulty arises in Implementing the provisions of these rules, the State Government, by notification, may make such provisions, which are essential and expedient for removal of such difficulties.

21. Repeal and Savings:- (1) Present Rules and Regulations/Resolutions/Instructions and orders related to this cadre already issued by the department from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the saidrules and regulations resolution instruction and orders will be deemed to be done or taken under these rules as if these rules were enforced on the date on which such thing was done or such action was taken.

(3) Notwithstanding such repeal, any right deemed to be accrued under sub rule (1) of this Rule and to the extent when they are not repugnant to the provisions of these Rules and the responsibilities incurred under those shall not be affected.

By the order of Governor of Bihar, Dipak Kumar Singh, Principal Secretary.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 34—571+500-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

26 (cid:464)बहार गजट, 8 2023

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

—————

lwpuk

&&&&&&&

No. 1289&&I, Neta Lal Azad S/o Late Anandi Pd. yadav, R/o Vill.- Hasanganj P. o.- Safiyabad, P.S.-Kasim Bazar, Distt.- Munger do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No- 3553 dt.12-06-2023 that my name is written in my son's Sanoj Kumar CBSE Board Admit Card and Marksheet Bearing Roll No-7131352 year 2014 as Neta Lal which is Wrong As per my Aadhar Card My Correct Name is Neta Lal Azad and from now, I will be known as Neta Lal Azad for All Future Purposes.

Neta Lal Azad.

&&&&&&&

No. 1290&&I, Firoj Ansari S/o Pir Mohammad R/o Village- P.G. road, Kandi near biscut factory, P.O.- Bithosharif, P.S- chandauti, Distt- Gaya Bihar Temporarily R/o- Ufraul urf Dharampur, Dharam P.O.- chakmaruf Vaishali Bihar 844118 do hereby solemnly declare as per Affidavit No-2027 dt. 21-09-23 that in C.B.S.E. 10th documents my son's name is written as TABISH RAZA which is wrong in his residential certificate (BRCCO/2023/8559170) his name is mentioned TABISH RAZA SHAMSI which is correct, from now I will be known as TABISH RAZA SHAMSI for all future purposes.

Firoj Ansari.

&&&&&&&

सं0 1291&&म(cid:583), रमेश च(cid:219)(cid:289) चौधर(cid:547) श० प० सं० 01 (cid:465)दनांक 15.05.2023के आधार पर घोषणा करता हू ँ | म(cid:583) सभी काय(cid:574) हेतु रमेश च(cid:219)(cid:289) चौधर(cid:547) के नाम से जाना व पहचाना जाऊं गा |

ँ, (cid:465)क म(cid:583) ह(cid:547) रमेश अ(cid:274)वाल उफ़(cid:91) रमेश च(cid:219)द चौधर(cid:547), पु(cid:287) (cid:232)व० कु शल च(cid:219)द चौधर(cid:547), पता–गामी टोला, पानी टंक(cid:551) चौक, क(cid:465)टहार ((cid:466)बहार) (cid:466)पन –854105 हू

रमेश च(cid:219)(cid:289) चौधर(cid:547)|

&&&&&&&

No. 1295&&I, sreepati Ram, S/o Hari Kishun Ram, R/o Kamal smirti Niketan Vasuendra Apartment, Lane No-4 S.K. Puram, near Arya samaj Mandir R.P.S. More, Patna 801503 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No 11957 dt. 07-08-2023 that I have changed my name Sripati Ram to Shreepati Ram. from now in future I shall be called, known and recoded as Shreepati Ram in all respect.

sreepati Ram.

&&&&&&&

No. 1299&&I ABHIMANYU Vatsa, S/o-Late Madhusudan Singh, R/o-Flat No. 101, Green Sapphire Apartment, Kasturba Path, North S. K. Puri, PO-Patliputra, P.S.-Srikrishna Puri, Patna declared Vide Affidavit No. 671 dated 01.09.23 that now My son Advit Singh will be known as Adhvit Adikar.

ABHIMANJU Vatsa.

27 (cid:464)बहार गजट, 8 2023

No. 1300&&I, Priyanka Soni, W/o-Deepankar Kshitiz, R/o-M.I.G.H-30, LohiaNagar, Kankarbaghcolony, Patna do solemnly affirm that I will be known as PRIYANKA NARAYANN onwards and do affirm that Priyanka Soni and Priyanka Narayann is the same person. From now onwards I will be known as Priyanka Narayann. Affidavit No-: 1123 Dated 29/08/2023.

Priyanka Soni.

&&&&&&&

सं0 1310&&मैं अरविन्द कुमार (Arvind Kumar) पिता-स्व0 राम लोचन राय, वार्ड नं0-8 ग्राम-हरपुर पुसा बिहार-848125 शपथ पत्र सं0-117 दि. 17.08.2023 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) के सी.बी.एस.ई. बोर्ड के 10वीं वर्ग के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अरविन्द रॉय (Arvind Roy) एव ंबी.एस.ई. बी. के 12वीं प्रमाण पत्रों में अरविन्द राय (Arvind Ray) दर्ज है, जो गलत है । मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एंव शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज नाम अरविन्द कुमार (Arvind Kumar) है जो सही है। आगे मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाउंगा।

अरविन्द कुमार।

&&&&&&&

No. 1327&&I MINNI Kumari W/O Ravi Shankar R/o Vill.-Purainia, PO-Neora, PS- Bihta, Dist.-Patna, Bihar vide affidavit no. 91 dated 29.9.23 shall be known as Minni Sharma for all fiture purposes.

MINNI Kumari.

&&&&&&&

सं0 1328&&मैं मुहम्मद तौहीद पुत्र स्व- जफर अली निवासी फेकू टोला (कालीप्रसाद ) पीरपैंती जिला भागलपुर 813209 बिहार । षपथ पत्र सं. - 6647 दि. 08/09/2023 द्वारा सूचित करता हूं कि नादिरा तौहीद मेरी पुत्री है तथा मेरी पुत्री का नाम उनके CBSE कक्षा 10वीं के अंकपत्र में नादिरा है जो की गलत है । इनके सभी दास्तावेजों और आधार कार्ड सं.-2045 9799 6306 के आधार पर इनका सही नाम नादिरा तौहीद है , जो सही है ।

मुहम्मद तौहीद। No. 1328&&I . Muhammad Towheed S/o Late Jafar Ali R/o Feku Tola (kaliprasad) pirpainti, Distt – Bhagalpur – 813209 Bhiar do hereby solemnly affirm and declare as pr aff .6647 dt. 8/09/2023 that Nadira Towheed is my daughter and her name in her CBSE 10th Marksheet is Nadira Which is wrong. As per all the documents and Aadhar No .2045 9799 6306 Her correct name is Nadira Towheed now, Which will be used for all the future purposes.

Muhammad Towheed .

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 34—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

28 (cid:464)बहार गजट, 8 2023

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-35/2021- चूॅकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने का कारण है कि श्री मनीष कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण) सम्प्रति-अवर निबंधक, एकमा (सारण) के विरुद्ध श्री चीनी राम, वार्ड सं0-7, रक्सौल एवं अन्य सात व्यक्तियों द्वारा नगर परिषद्‌, रक्सौल के लिए बुचड़खाना हेतु खरीदगी जमीन में एकरारनामा के अनुसार बिना शर्त कुल मो0 4,00,00,000/- (चार करोड़) रुपये का भुगतान किया जाना था, परन्तु मो0 5,97,00,000/- (पॉच करोड़ संतानवे लाख) रुपये भुगतान किये जाने से संबंधित अनियमितता के संबंध में प्राप्त परिवाद की जॉच विभागीय त्रिसदस्यीय समिति से करायी गयी है। त्रिसदस्यीय समिति के जॉच प्रतिवेदन में दस्तावेज के निबंधन में निबंधन अधिनियम, 1908 एवं बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-9 का पालन नहीं किये जाने की पुष्टि की गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट है। 2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री मनीष कुमार के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जॉच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री शैलेन्द्र नाथ, उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, संदलपुर रोड, कुम्हरार, पटना-06 को संचालन पदाधिकारी एवं प्रषाखा पदाधिकारी, प्रषाखा-8 (ए) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव। सं0 कारा/नि0को0 (अधी0)-01-60/2022--9640 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) संकल्प 4 नवम्बर 2023

दिनांक 28.11.2022 को जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा एवं पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा के नेतृत्व में जिला प्रषासन द्वारा मंडल कारा, आरा में की गई औचक छापेमारी में कई आपत्तिजनक/प्रतिबंधित सामग्रियाँ यथा-08 मोबाईल फोन, 04 मोबाईल चार्जर, 01 कैंची, रु0 15,000/- नकद एवं 05 मोबाईल का सिमकार्ड तथा अन्य सामग्रियों की बरामदगी हुई थी। उक्त मामले में जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा एवं पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा द्वारा श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा के विरूद्ध अनुषासनिक/विभागीय कार्यवाही की अनुषंसा की गई थी।

इसके अतिरिक्त वृत्ताधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर तथा विभागीय द्विसदस्यीय जाँच दल द्वारा मंडल कारा, आरा में किये गये निरीक्षण में कतिपय अनियमितता पायी गई।29 (cid:464)बहार गजट, 8 2023 2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13721 दिनांक 19.12.2022 द्वारा श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा को निलंबित किया गया तथा निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, गया निर्धारित किया गया था।

3. अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार अधीक्षक संवर्ग में अधिकारियों की कमी को देखते हुए श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, गया को विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

4. साथ ही अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि श्री संदीप कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा सम्प्रति संलग्न केन्द्रीय कारा, गया के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा वृत्ताधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

7. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। 8. श्री संदीप कुमार, अधीक्षक के निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय विभागीय कार्यवाही के उपरान्त लिया जायेगा। 9. श्री संदीप कुमार को निलंबन से मुक्त किये जाने एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 34—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 November 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-11-08.45/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-11-08.45.