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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 November 2023

Published 09 November 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-11-09.945
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

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(सं0 पटना 945) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 9 नव(cid:224)बर 2023 B

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विषयः-

के संबंध में।

खरीफ विपणन मौसम, 2023-24 में राज्य के कृषकों को उनके धान एवं रबी विपणन मौसम, 2024-25 में गेहूँ उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिष्चित करने तथा आपात बिक्री (Distress Sale) रोकने के उद्देष्य से राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्सों) एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य क्रियान्वित किया जाना है।

2. राज्य सरकार के निर्णयानुसार कृषकों को पैक्सों/व्यापार मंडलों में आपूर्ति किये गये धान/गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान हेतु सहकारी बैंक द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों को कैश-क्रेडिट ऋण उपलब्ध करायी जाती है तथा PFMS के माध्यम से किसानों के खाते में राशि का भुगतान किया जाता है। पैक्सों के द्वारा राज्य खाद्य निगम को चावल/गेहूँ आपूर्ति के उपरांत निर्धारित मूल्य के अनुसार निगम द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है। इस पूरे अधिप्राप्ति चक्र में लाभान्वित किसानों को तत्काल भुगतान हेतु पैक्सों/व्यापार मंडलो के पास पर्याप्त राषि रहना आवश्यक है।3. पैक्सों/व्यपार मंडलों के पास विाीय संसाधन पर्याप्त नहीं रहने के कारण पैक्सों/व्यापार मंडलों को कैष-क्रेडिट की सुविधा केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सहकारी बैंक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को एतद्‌र्थ कैष-क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराती है। 4. राज्य सहकारी बैंक के द्वारा धान/गेहूँ अधिप्राप्ति के अनुमानित लक्ष्य के आलोक में कैष-क्रेडिट ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्सों को उपलब्ध कराने हेतु लगभग 8000 (आठ हजार) करोड़ रूपये की आवष्यकता है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 9 नव(cid:224)बर 2023 तद्‌नुसार कुल 8000 (आठ हजार) करोड़ रूपये की राषि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य विाीय संस्थाओं से ऋण के रूप में प्राप्त करने की आवष्यकता है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना को विभिन्न वित्तीय वर्षों में धान/गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी राजकीय गारंटी पर प्राप्त ऋण की शतप्रतिशत वापसी ब्याज सहित अधिप्राप्ति कार्य सम्पन्न होने के पश्चात राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं नाबार्ड को की जा चुकी है।

6. बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य विाीय संस्थाओं से अधिप्राप्ति कार्य हेतु 8000 (आठ हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्ति पर गारंटी इस स्वरूप में प्रदान की जानी है ताकि इस गारंटी से राज्य सहकारी बैंक को उक्त अधिसीमा में प्राप्त ऋण के साथ-साथ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिये गये ऋण तथा पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैकों के द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिये गये ऋण भी आच्छादित रहेंगे।

7. खरीफ विपणन मौसम, 2023-24 एवं रबी विपणन मौसम, 2024-25 में अधिप्राप्ति कार्य के बाधा रहित क्रियान्वयन एवं किसानों को ससमय न्यूनतम समर्थन मूल्य पैक्स/व्यापार मंडलो के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराने हेतु राज्य सहकारी बैंक को अतिरिक्त राषि की उपलब्धता सुनिष्चित कराने हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करना समुचित होगा। इस राजकीय गारंटी के अधीन प्राप्त ऋण का उपयोग संबंधित सहकारी बैंकों के द्वारा विर्निदिष्ट प्रयोजन तथा अधिप्राप्ति वर्ष अन्तर्गत ही किया जा सकेगा।

8. खरीफ विपणन मौसम, 2023-24 एवं रबी विपणन मौसम, 2024-25 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य विाीय संस्थानों से 8000 (आठ हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्त करने एवं एतद्‌र्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान किया जायेगा।

9. वित्त विभाग बिहार, पटना द्वारा गारंटी हेतु प्राप्त सहमति के अनुपालन में प्रत्येक माह गारंटी से संबंधित विवरण तथा विहित प्रपत्र में अद्यतन सूचना बिहार राज्य सहकारी बैंक, पटना द्वारा नियमित रूप से वित्त विभाग एवं विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक दिनांक 13.10.2023 में मद संख्या-6 के रूप में (संचिका संख्या-04/नि॰ अधि॰ (कैश-क्रेडिट-11)-04/2020 'खंड-B' पृष्ठ- 90/टि॰) स्वीकृति प्रदान की गयी है। आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीपक कुमार सिंह, सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Bihar,

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण)945-571+20-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 November 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-11-09.945/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-11-09.945.