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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 November 2023

Published 09 November 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-11-09.946
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 18 काित(cid:91)क 1945 (श0)

(सं0 पटना 946) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 9 नव(cid:224)बर 2023 ——— ladYi 3 vxLr 2023 विषयः- बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सब्जी फसल को अधिसूचित करने तथा संषोधित कार्ययोजना के तहत्‌ योजना का क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या-4989 दिनांक-08.06.2018 में प्रस्तावित संशोधनों की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4989 दिनांक-08.06.2018 की कंडिका- 3 (ii), 3 (iv), 3 (v), 3 (vi) का क्रमांक (3), 4(क) (i), 4(क) (ii) एवं 4(ग) (iv) को निम्नरूपेण संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है :-

ii

कंडिका-3 (ii) को निम्नरूपेण संषोधित किया जाता है :-

आच्छादित फसल :- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार द्वारा अधिसूचित फसलों (सब्जी फसल सहित) में से इस योजना के प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) द्वारा चयनित फसल आच्छादित फसल माना जाएगा। उपरोक्त संषोधन खरीफ 2023 मौसम से प्रभावी होगा।

iv

कंडिका-3 (iv) में वर्णित प्रावधान को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

किसानों का ऑन-लाईन आवेदन Application

(क) कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे फसल सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन (application) कर सकेंगे।

(ख) आवेदन विभागीय पोर्टल के अतिरिक्त मोबाईल एप्प, IVRS (सुगम) Call Centre एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक के माध्यम से भी किया जाएगा। उपरोक्त प्रतिस्थापन खरीफ 2022 मौसम से प्रभावी समझा जाएगा।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 9 नव(cid:224)बर 2023 v कंडिका-3 (v) में वर्णित प्रावधान को निम्नरूपेण संषोधित किया जाता है :-

इन्डेमनिटी स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज

बिहार राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के उत्पादन का कार्य राज्य के किसानों के लिए उच्च जोखिम का है, अतः किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 70% इन्डेमनिटी स्तर का प्रावधान किया गया है।

थ्रेषहोल्ड (Threshold) उपज पिछले 07 वर्षों की औसत उपज (राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आपदा वर्ष को छोड़कर) एवं इन्डेमनिटी स्तर से गुणा करने पर प्राप्त होगी।

थ्रेषहोल्ड (Threshold) उपज की गणना के प्रयोजनार्थ पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की अनुपलब्धता की स्थिति में उच्च स्तर के लिए निर्धारित उपज दर उक्त अधिसूचित क्षेत्र के लिए भी मान्य होगा। सोयाबीन फसल तथा योजनान्तर्गत आच्छादित सब्जी फसल जिनका योजना के प्रावधानानुसार थे्रसहोल्ड उपज दर की गणना हेतु विगत 07 (सात) वर्षों का उपज दर आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, का जबतक फसल कटनी प्रयोग के आधार पर विगत 7 (सात) वर्षों का उत्पादन दर उपलब्ध नहीं होता है, तबतक थ्रेसहोल्ड उपज दर की गणना के प्रयोजनार्थ कृषि विभाग के द्वारा आदर्श परिस्थितियों में उपलब्ध कराये गए प्रति हेक्टेयर Optimum उपज दर प्रयुक्त किया जाएगा।

उपरोक्त संषोधन खरीफ 2023 मौसम से प्रभावी होगा।

vii कंडिका-3 (vii) का क्रमांक-(3) में वर्णित प्रावधान को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

खरीफ :- अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर माह रबी :- जनवरी, फरवरी एवं मार्च माह उपरोक्त संशोधन खरीफ 2022 मौसम से प्रभावी समझा जाएगा।

i कंडिका-4(क)(i) को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :- रैयत श्रेणी के किसानों को आवेदन के समय सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय के निदेषन में सम्पादित फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन के पष्चात चयनित योग्य ग्राम पंचायतों के निबंधित रैयत श्रेणी के किसानों को अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/राजस्व रसीद एवं स्वघोषणा-पत्र को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त संषोधन खरीफ 2022 मौसम से प्रभावी समझा जाएगा।

ii कंडिका-4(क)(ii) को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :- गैर-रैयत श्रेणी के किसानों को आवेदन के समय सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय के निदेषन में सम्पादित फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन के पष्चात चयनित योग्य ग्राम पंचायतों के निबंधित गैर-रैयत श्रेणी के किसानों को स्वघोषणा पत्र जिसमें रकवा सहित बुआई की गई फसल की विवरणी अंकित हो तथा उक्त स्वघोषणा-पत्र किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त संषोधन खरीफ 2022 मौसम से प्रभावी समझा जाएगा।

iv कंडिका-4(ग)(iv) को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :- बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सत्यापनोपरान्त लाभार्थी किसानों को सहायता राषि का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आधार लिंक खाता में किया जाएगा। जिसके लिए आवष्यक एडभाईस राज्य स्तर (बिहार राज्य फसल सहायता कोषांग) से ही निर्गत किया जाएगा। साथ ही, किसानों की सत्यापित एवं स्वीकृत/अस्वीकृत विवरणी को संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रति पंचायत कम से कम 01% एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा 02% random जाँच किया जाएगा।

उपरोक्त संषोधन खरीफ 2022 मौसम से प्रभावी समझा जाएगा।

2. विभागीय संकल्प संख्या-4989 दिनांक-08.06.2018 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी। 3. दिनांक 25.07.2023 को मंत्री परिषद्‌ की संपन्न बैठक के मद संख्या-17 में इस योजना में संषोधन की स्वीकृति प्राप्त है।

4. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 9 नव(cid:224)बर 2023 बिहार-राज्यपाल के आदेष से, संजय कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

Bihar,

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)946-571+20-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 November 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-11-09.946/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-11-09.946.