असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
19 काित(cid:91)क 1945 (श0)
(सं0 पटना 951) पटना, शु(cid:272)वार, 10 नव(cid:224)बर 2023
बिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचना
9 नवम्बर 2023
सं॰ वि॰स॰वि॰-10/2023-3397/वि॰स॰।—''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 9 नवम्बर 2023 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 10 नव(cid:224)बर 2023 [विúसúविú-09/2023ºबिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) को संशोधित करने के लिए विधेयक। प्रस्तावना :- चूँकि बिहार सचिवालय सेवा के सहायक का पदनाम 'सहायक' से 'सहायक प्रषाखा पदाधिकारी' किया जाना है, इसलिए बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 में संशोधन किया जाना आवष्यक है। इसलिए, भारत-गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-
(1) यह अधिनियम ''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023'' कहा जायेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह सरकार द्वारा संकल्प/अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा।
2. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) का संशोधनः-
''उक्त अधिनियम में जहाँ-जहाँ 'सहायक' शब्द अंकित है, के स्थान पर 'सहायक प्रषाखा पदाधिकारी' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगें।''
उद्देष्य एवं हेतु
बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 में बिहार सचिवालय सेवा के ''सहायक'' का पदनाम ''सहायक प्रषाखा पदाधिकारी'' किया जाना समीचीन है। इसके लिए बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) में ''सहायक'' के स्थान पर ''सहायक प्रषाखा पदाधिकारी'' किया जाना इसका उद्देष्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
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