असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 19 काित(cid:91)क 1945 (श0)
(सं0 पटना 953) पटना, शु(cid:272)वार, 10 नव(cid:224)बर 2023 बिहार विधान सभा सचिवालय ——— अधिसूचना 9 नवम्बर 2023
सं॰ वि॰स॰वि॰-13/2023-3403/वि॰स॰।—''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 9 नवम्बर 2023 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
| 2 ǐबहार गजट (असाधारण), 10 नवà बर 2023 | |
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बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत-गणराज्य के चौहारवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
कहा जा सकेगा।
(1) यह अधिनियम (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहां पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 (बिहार अधिनियम XIII, 1952) या बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल अधिनियम, 1922 (बिहार अधिनियम VII, 1922) या कैन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2.
उक्त अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (1) को
निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 60 में संशोधन कर पंचायत समिति के कार्यों के बेहतर समन्वय एवं प्रखंड स्तर पर क्रियान्वित हो रही योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, ताकि पंचायत समिति का कार्य संचालन सम्यक् रूप से सम्पादित हो तथा विकास कार्यों में गतिशीलता आ सके।
इस व्यवस्था से पंचायत समितियों द्वारा उनको सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित हो सकेगा।
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 60 में संशोधन हेतु इस विधेयक को अधिनियमित करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
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