(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
22 काित(cid:91)क 1945 (श0)
(सं0 पटना 959) पटना, सोमवार, 13 नव(cid:224)बर 2023
——— vf/klwpuk 10 uoEcj 2023 DTO II —जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, वरीय उप समाहर्ता, अरवल को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री सिंह को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,