Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 November 2023

Published 15 November 2023

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-11-15.46
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 24 1945 (श0) सं(cid:201)या 46 पटना, बुधवार, ————————

15 2023 (ई0) विषय-सूची i`"B भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-39 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 40-40 पूरक

---

पूरक-क 41-422 (cid:464)बहार गजट, 15 2023

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

सं0 टी-1/स्था0-(6) अनु0-190/2008-2157--भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त में शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- i ii iii I V VI I V VI

(VI) एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अनुदेशक शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति ग्रुप अनुदेशक एमबीए/पीजीडीएम या बीबीए/दो वर्ष के अनुभव के साथ कोई भी स्नातक तथा न्यूनतम 10वीं कक्षा या उससे उपर के स्तर पर हिंदी तथा अंग्रेजी का अध्ययन होना चाहिए। साथ ही संचार कौशल में कुशल होना चाहिए। • वरीयता-एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्सेज के साथ। • अन्य को सेवा में संपुष्टि हेतु दो वर्ष क े भीतर यह पाठ्यक्रम पूरा करना वांछित होगा।

सं0 टी-1/स्था0-(6) अनु0-190/2008-2157--निम्नलिखित अंगे्रजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

The 7th October 2022

No. T-1/Astha॰-(6)Anu॰-190/2008-2157--In exercise of the powers Conferred by the Provision to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar hereby makes the following Rules to amend the "Bihar Industrial Training Instructor Cadre Rules-2018" 1- Short title, extent and commencement:- (i) These Rules may be called as "Bihar Industrial Training Instructor Cadre (Amendment) Rules, 2022".

(ii) It shall extend to the whole of the state of Bihar. (iii) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

3 (cid:464)बहार गजट, 15 2023

2- Addition of Rule-4(A)(vi) after Rule-4(A)(v) of Part-I of the Bihar Industrial Training Cadre Rules, 2018. "After Rule-4(A)(v) of Part-I of the said Rules, 2018, Rule 4(A)(vi) shall be added as under:- (vi) Employability

(vi) Employability Skills Instructor Cent Percent (100%) Direct Recruitment Group Instructor MBA/PGDM OR BBA/Any Graduate with two years experience AND Should have studied Hindi and English at minimum 10th class level of above AND Should be proficient in Communication Skills. • Preference-With Short term TOT Courses in Employability Skills. • Others will have to complete this course within two years for confirmation in service.

By order of the Governor of Bihar, Arvind Kumar Chaudhary, Principal Secretary.

सं0 टी-1/स्था0-(6) अनु0-190/2008-3132-- I II II II III II V

II

1 भाग-4 की कंडिका- (i) की उप कंडिका-(ii) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप मे ं न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव। सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एस0सी0भी0टी0) एवं किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव।
2 भाग-4 की कंडिका- (ii) की उप कंडिका-(ii) संबंधित टे्रड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजी—त किसी कारखाना से न्यूनतम 03 (तीन) वर्षो का अनुभव। संबंधित टे्रड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एस0सी0भी0टी0) एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजी—त किसी कारखाना से न्यूनतम 03 (तीन) वर्षो का अनुभव।
3 भाग-4 की कंडिका-(iii) की उप कंडिका-(ii) एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शा नबीश (यांत्रिक) ड्राफ्ट मैन के व्यवसाय में प्रमाण-पत्र एवं न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव। एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शा नबीश (यांत्रिक) ड्राफ्ट मैन के व्यवसाय में प्रमाण-पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एस0सी0भी0टी0) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शा नबीश (यांत्रिक) ड्राफ्ट मैन के व्यवसाय में प्रमाण-पत्र एवं न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव।
4 कंडिका-(v) स्टेनोग्राफी (हिन्दी/अंग्रेजी) में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव सहित। स्टेनोग्राफी (हिन्दी/अंग्रेजी) में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एस0सी0भी0टी0) न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव सहित।
4 (cid:464)बहार गजट, 15 2023
5 भाग 9 की कंडिका (क) भारत सरकार डी0जी0टी0 द्वारा निर्गत प्रावधानानुसार एन0सी0भी0टी0 से संबंधन प्राप्त भारत सरकार डी0जी0टी0 द्वारा निर्गत प्रावधानानुसार एन0सी0भी0टी0 या राज्य व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एस0सी0भी0टी0) से संबंधन प्राप्त।
6 भाग 9 की कंडिका (छः) की उपकंडिका (II) राष्ट्रीय व्यवसाय प ्रमाण पत्र (एन0टी0सी0)/शिक्षुता प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रमाण पत्र/अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंको के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा। राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (एन0टी0सी0)/ राज्य व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एस0सी0भी0टी0) /शिक्षुता प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रमाण पत्र/अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंको के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(ह0) विषेष सचिव। ------

सं0 कारा/स्था0(प्रो0)-01-20/2022-335--श्री श्याम कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सीतामढ़ी की नियुक्ति 60-62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से विभागीय अधिसूचना संख्या-232 दिनांक 18.09.2020 द्वारा बिहार प्रोबेशन सेवा के अंतर्गत परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर की गई थी। 2. श्री श्याम कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सीतामढ़ी द्वारा उनकी पूर्व की सेवा अर्थात्‌ केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारत सरकार के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर योगदान देने के लिए वापस किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। 3. अतः श्री श्याम कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सीतामढ़ी से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में उन्हें पूर्व की सेवा अर्थात भारत सरकार के अधीन केंद्रीय सचिवालय सेवा कैडर अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर योगदान देने हेतु प्रभार त्याग की तिथि से विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उप सचिव। ------

सं0 कारा/स्था0(प्रो0)-01-19/2021-349--बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्री अभिषेक कुमार, संयुक्त मेधाक्रम-554, अनुक्रमांक-484058 एवं सुश्री रूपम, संयुक्त मेधाक्रम-986, अनुक्रमांक-399138 की बिहार प्रोबेशन सेवा अंतर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई। 2. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय ज्ञापांक-309 दिनांक-26.08.2021 द्वारा श्री अभिषेक कुमार, संयुक्त मेधाक्रम-554, अनुक्रमांक-484058 एवं सुश्री रूपम, संयुक्त मेधाक्रम-986, अनुक्रमांक-399138 को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक-31.08.2021 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया। उक्त निर्धारित तिथि को दोनों अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित होकर शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-10333 दिनांक-16.12.2021 द्वारा श्री अभिषेक कुमार एवं सुश्री रूपम को क्रमशः जिला प्रोबेशन कार्यालय, अररिया एवं जिला प्रोबेशन कार्यालय, बांका में योगदान/प्रभार ग्रहण करनेे का निदेश दिया गया, परंतु उक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा अन्य सेवा में कार्यरत होने के कारण अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया।

4. उक्त के आलोक में श्री अभिषेक कुमार को विभागीय पत्रांक-34 दिनांक-11.02.2022 द्वारा दिनांक-10.05.2022 तक, 163 दिनांक-22.06.2022 द्वारा दिनांक-27.07.2022 तक तथा 222 दिनांक-18.08.022 द्वारा दिनांक-26.08.2022 तक एवं सुश्री रूपम को विभागीय पत्रांक-37 दिनांक-11.02.2022 द्वारा दिनांक-31.03.2022 तक तथा 164 दिनांक-22.06.2022 द्वारा दिनांक-27.07.2022 तक योगदान देने हेतु अवधि विस्तार किया गया, परन्तु उक्त निर्धारित तिथि तक दोनों अभ्यर्थियों द्वारा अधिसूचित कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया।

5. विभागीय पत्रांक-5890 एवं 5889 दिनांक-10.07.2023 द्वारा क्रमशः श्री अभिषेक कुमार एवं सुश्री रूपम को दिनांक-17.07.2023 तक अधिसूचित कार्यालय में योगदान करने हेतु निदेशित किया गया।5 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 6. पुनः विभागीय पत्रांक-256 एवं 257 दिनांक-16.08.2023 द्वारा क्रमशः सुश्री रूपम एवं श्री अभिषेक कुमार को छठा एवं अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक-23.08.2023 तक अधिसूचित कार्यालय में योगदान करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु उक्त निर्धारित तिथि तक उपरोक्त दोनों अभ्यर्थियों द्वारा न तो अधिसूचित कार्यालय में योगदान समर्पित किया गया और न ही उपस्थित होने के संबंध में कोई सूचना विभाग को दी गई।

7. तत्पश्चात्‌ उक्त आशय की सूचना दिनांक-06.09.2023 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करते हुए सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिसूचित पद पर अनिवार्य रूप से योगदान/प्रभार ग्रहण करने का निदेश दिया गया। इसके बावजूद उक्त दोनों अभ्यर्थियों द्वारा अधिसूचित कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया और न ही कोई सूचना विभाग को दी गई।

8. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार प्रोबेशन सेवा अंतर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित उक्त दोनों अभ्यर्थियों की अनुशंसा का दिनांक-28.07.2023 को 01 वर्ष पूर्ण भी हो चुका है।

9. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-3131A दिनांक-05.04.1955 में निम्न प्रावधान किये गये हैं :- Where Posts fall vacant, or are likely to fall vacant, at intervals throughout the year and have to be filled as soon as they fall vacant, appointment may be made from list of approved candidates prepared after consultation with the Public Service commission, which may be considered valid up to a date not exceeding one year from the date on which the recommendation was made by the commission.

10. अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में एतद्‌ द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रोबेशन सेवा अंतर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री अभिषेक कुमार, संयुक्त मेधाक्रम-554, अनुक्रमांक-484058 एवं सुश्री रूपम, संयुक्त मेधाक्रम-986, अनुक्रमांक-399138 की उम्मीदवारी (अभ्यर्थित्व) समाप्त की जाती है। ------

सं0 कारा/स्था0(प्रो0)-01-19/2021-350--बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मो0 सोहेब जमाँ, संयुक्त मेधाक्रम-102 अनुक्रमांक-380507, सुश्री/श्रीमती अनुभूति कश्यप, संयुक्त मेधाक्रम-918 अनुक्रमांक-279521 एवं श्री तपन कुमार, संयुक्त मेधाक्रम-961 अनुक्रमांक-560265 की बिहार प्रोबेशन सेवा अंतर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई।

2. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय ज्ञापांक-309 दिनांक-26.08.2021 द्वारा मो0 सोहेब जमाँ, संयुक्त मेधाक्रम-102 अनुक्रमांक- 380507, सुश्री/श्रीमती अनुभूति कश्यप, संयुक्त मेधाक्रम-918 अनुक्रमांक-279521 एवं श्री तपन कुमार, संयुक्त मेधाक्रम-961 अनुक्रमांक-560265 को दिनांक-31.08.2021 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया, परंतु वे उक्त निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए। पुनः उन्हें विभागीय पत्रांक-8279, 8280 एवं 8281 दिनांक-17.09.2021, 394, 395 एवं 396 दिनांक-19.11.2021, 160, 161 एवं 162 दिनांक-22.06.2022, 5886, 5887 एवं 5888 दिनांक-10.07.2023, 223, 224 एवं 225 दिनांक-25.07.2023 तथा 253, 254 एवं 255 दिनांक-16.08.2023 द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु कार्यालय में उपस्थित होने का निदेश दिया गया, जिसमें वे उपस्थित नहीं हुए।

3. सुश्री/श्रीमती अनुभूति कश्यप एवं श्री तपन कुमार द्वारा क्रमशः ई-मेल एवं अभ्यावेदन के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि उक्त पद पर वे योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं।

4. पुनः मो0 सोहेब जमाँ द्वारा दिनांक-19.06.2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रोबेशन सेवा में योगदान करने की इच्छा व्यक्त करते हुए समर्पित किये गये अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक-17.07.2023, 28.07.2023 तथा 23.08.2023 को क्रमशः पाँचवा, छठा एवं सातवाँ व अंतिम अवसर प्रदान किया गया, परन्तुु मो0 सोहेब जमाँ प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उक्त निर्धारित तिथि को भी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए।

5. तत्पश्चात्‌ उक्त आशय की सूचना दिनांक-07.09.2023 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करते हुए सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर गृह विभाग (कारा) में प्रमाण पत्रों इत्यादि की जाँच हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया गया। इसके बावजूद उक्त तीनों अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन में उपस्थित नहीं हुए।

6. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार प्रोबेशन सेवा अंतर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित उक्त तीनों अभ्यर्थियों की अनुशंसा का दिनांक-28.07.2023 को 01 वर्ष पूर्ण भी हो चुका है।

7. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-3131A दिनांक-05.04.1955 में निम्न प्रावधान किये गये हैं :- Where Posts fall vacant, or are likely to fall vacant, at intervals throughout the year and have to be filled as soon as they fall vacant, appointment may be made from list of approved candidates prepared after consultation with the Public Service commission, which may be6 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 considered valid up to a date not exceeding one year from the date on which the recommendation was made by the commission.

8. अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में एतद्‌ द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रोबेशन सेवा अंतर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित मो0 सोहेब जमाँ, संयुक्त मेधाक्रम-102 अनुक्रमांक-380507, सुश्री/श्रीमती अनुभूति कश्यप, संयुक्त मेधाक्रम-918 अनुक्रमांक-279521 एवं श्री तपन कुमार, संयुक्त मेधाक्रम-961 अनुक्रमांक-560265 की उम्मीदवारी (अभ्यर्थित्व) समाप्त की जाती है। ------ गृह विभाग ------ अधिसूचना 7 नवम्बर 2023

सं0 सै0क0नि0/03/01/2023/1862--बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, 2016 की कंडिका-4 (2) के आलोक में सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना में निदेशक एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु विभागीय अधिसूचना सं0-312 दिनांक, 08.03.2017, 428 दिनांक, 24.02.2022 एवं 169 दिनांक, 23.01.2023 द्वारा गठित चयन समिति में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न अघिकारियों को चयन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है :-

1 श्री (डॉ0) एस0 सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, बिहार, पटना
2 मो0 दीवान जाफर हुसैन खाँ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, बिहार, पटना
3 श्री घीरेन्द्र पासवान संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जनवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

2. प्रस्ताव में मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है। 3. विभागीय अधिसूचना सं0-312 दिनांक, 08.03.2017, 428 दिनांक, 24.02.2022 एवं 169 दिनांक, 23.01.2023 को यथा संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव (गृह)। सं0 1/प्र.1-01/2023- --सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10. 2023 में निहित स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार पुरातव एवं संग्रहालय सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को क्षेत्रीय उप निदेशक/संग्रहालयाध्यक्ष (वर्ग-1) के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार देते हुए निम्नरूप से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला मूल कोटि का वरीयता क्रमांक नवपदस्थापित स्थान अतिरिक्त प्रभार
1 2 3 4 5
1 डॉ० विमल तिवारी, गोण्डा (उ०प्र०) 1 संग्रहालाध्यक्ष, बुद्ध सम्यक दर्शन- सह-स्मृति स्तूप संग्रहालय, वैषाली दीपनारायण सिंह संग्रहालय, हाजीपुर/ चेचर संग्रहालय, चेचर (वैशाली)/छपरा संग्रहालय, छपरा/लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति संग्रहालय-सह- पुस्तकालय सिताब दियारा (सारण)/ रामचन्द्र शाही संग्रहालय, मुजफ्फरपुर।
2 डॉ० शंकर सुमन, बेगूसराय 2 संग्रहालाध्यक्ष, पटना संग्रहालय, पटना महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा/ बेतिया संग्रहालय, बेतिया/ गांधी स्मारक संग्रहालय, भीतिहरवा (पश्चिम चम्पारण)/मिथिला ललित संग्रहालय, सौराठ, मधुबनी/चंद्रधारी संग्रहालय, दरभंगा।
7 (cid:464)बहार गजट, 15 2023
3 डॉ० विनय कुमार, गया 3 क्षेत्रीय उप निदेशक, संग्रहालय, पटना जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय, पटना/शहीद सूरज नारायण सिंह, स्मृति संंग्रहालय, पटना/ब्रजबिहारी प्रसाद स्मृति संग्रहालय, पटना/बुद्ध स्मृति संग्रहालय, पटना/बेगूसराय संग्रहालय, बेगूसराय / सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर/बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय, जगदीशपुर, भोजपुर।

निहित शर्त्ताें के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण की तिथि से क्षेत्रीय उप निदेशक/संग्रहालयाध्यक्ष के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

4. कार्यकारी प्रभार की यह व्यवस्था माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त्त पर प्रदान की जाती है। 5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, रूबी, संयुक्त सचिव। सं0 1/प्र.1-01/2023/ --सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.

10.2023 में निहित स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत अधीनस्थ सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को बिहार पुरातव एवं संग्रहालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के सहायक संग्रहालयाध्यक्ष एवं समकक्ष पद (वर्ग-2) के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-8) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार देते हुए निम्नरूप से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला मूल कोटि का वरीयता क्रमांक नवपदस्थापित स्थान अतिरिक्त प्रभार
1 2 3 4 5
1 डॉ० शिव कुमार मिश्र, मधुबनी 10 सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, नारदः संग्रहालय, नवादा गया संग्रहालय, गया/बिहारशरीफ संग्रहालय, बिहारशरीफ/लखीसराय संग्रहालय, लखीसराय/चन्द्रशेखर सिंह संग्रहालय, जमुई/भागलपुर संग्रहालय, भागलपुर/मुंगेर संग्रहालय, मु गेर/बाबा ं कारू खिरहर संग्रहालय, सहरसा।

निहित शर्त्ताें के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण की तिथि से सहायक संग्रहालयाध्यक्ष एवं समकक्ष पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

4. कार्यकारी प्रभार की यह व्यवस्था माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त्त पर प्रदान की जाती है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, रूबी, संयुक्त सचिव। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------- अधिसूचनाएं 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5613--श्री अजीत कुमार, प्रभारी जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-5985 दिनांक-17.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।8 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-5985 दिनांक-17.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5612--श्री उमाषंकर मिश्रा, जिला अवर निबंधक, लखीसराय को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-5983 दिनांक-17.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री मिश्रा द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री मिश्रा के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-5983 दिनांक-17.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5586--श्री ऋषि कुमार सिन्हा, जिला अवर निबंधक, बेगुसराय को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-5981 दिनांक-17.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री सिन्हा द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री सिन्हा के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-5981 दिनांक-17.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5589--श्री गिरिषचन्द्र, जिला अवर निबंधक, रोहतास को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-5989 दिनांक-17.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-142 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री चन्द्र द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री चन्द्र के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-5989 दिनांक-17.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-142 दिनांक-06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।9 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5585--श्री गौतम कुमार, जिला अवर निबंधक, गोपालगंज को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6009 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6009 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5597--श्री नीतिष कुमार, जिला अवर निबंधक, पूर्णियॉ को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6025 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6025 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5595--श्री अमरेन्द्र कुमार, जिला अवर निबंधक, प0 चम्पारण को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6042 दिनांक-19.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-6083 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6042 दिनांक-19.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-6083 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5593--सुश्री स्वीटी सुमन, जिला अवर निबंधक, शेखपुरा को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6045 दिनांक-19.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।10 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध सुश्री सुमन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव सुश्री सुमन के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6045 दिनांक-19.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5584--श्री अजय कुमार, जिला अवर निबंधक, बक्सर को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6080 दिनांक-21.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-141 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6080 दिनांक-21.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-141 दिनांक- 06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5591--श्री विनय सौरभ, जिला अवर निबंधक, सहरसा को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6081 दिनांक-21.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री सौरभ द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री सौरभ के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6081 दिनांक-21.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5581--श्री निगम प्रकाष ज्वाला, जिला अवर निबंधक, दरभंगा को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6084 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री ज्वाला द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री ज्वाला के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6084 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।11 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5587--श्री संजय कुमार, जिला अवर निबंधक, मधेपुरा को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6085 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6085 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5590--श्री तारकेष्वर पाण्डेय, जिला अवर निबंधक, सिवान को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6086 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री पाण्डेय द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री पाण्डेय के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6086 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5592--श्री रविरंजन, जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6028 दिनांक-18.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-140 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री रविरंजन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री रविरंजन के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6028 दिनांक-18.11.2022 अधिसूचना सं0-140 दिनांक-06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5579--श्री नीलेष कुमार, जिला अवर निबंधक, नवादा को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6099 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।12 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6099 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5588--श्री पंकज कुमार झा, जिला अवर निबंधक, नालन्दा को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6088 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री झा द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री झा के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6088 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5596--श्री पंकज कुमार बसाक, जिला अवर निबंधक, भागलपुर को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6087 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री बसाक द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री बसाक के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6087 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5594--श्री धनन्जय कुमार राव, जिला अवर निबंधक, पटना को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6133 दिनांक-22.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-143 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री राव द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री राव के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6133 दिनांक-22.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-143 दिनांक- 06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।13 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5614--श्री अजय कुमार चौधरी, अवर निबंधक, बेलसंड (सीतामढ़ी) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-5984 दिनांक-17.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री चौधरी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री चौधरी के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-5984 दिनांक-17.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5619--श्री हीरालाल पाल, अवर निबंधक, पारू (मुजफ्फरपुर) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-5982 दिनांक-17.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री पाल द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री पाल के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-5982 दिनांक-17.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5606--श्री हरिषंकर सुमन, अवर निबंधक, धमदाहा (पूर्णियॉ) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-5980 दिनांक-17.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री सुमन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री सुमन के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-5980 दिनांक-17.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5620--कुमारी प्रीतीलता, अवर निबंधक, कटरा (मुजफ्फरपुर) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-5988 दिनांक-17.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।14 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध कुमारी प्रीतीलता द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव कुमारी प्रीतीलता के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-5988 दिनांक-17.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5609--श्रीमती गायत्री अग्रवाल, अवर निबंधक, बेलसंड (सीतामढ़ी) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-5986 दिनांक-17.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-132 दिनांक-06. 01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्रीमती अग्रवाल द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्रीमती अग्रवाल के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-5986 दिनांक-17.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-132 दिनांक-06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5621--श्री अहमद हुसैन, अवर निबंधक, पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6020 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री हुसैन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री हुसैन के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6020 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5607--श्री अष्विनी कुमार, अवर निबंधक, मीरगंज (गोपालगंज) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6019 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6019 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।15 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5622--मो0 सोहेल अख्तर, अवर निबंधक, बहेड़ा (दरभंगा) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6018 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री अख्तर द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री अख्तर के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6018 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5623--मो0 शकिल रजा, अवर निबंधक, रोसड़ा (समस्तीपुर) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6017 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री रजा द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री रजा के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6017 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5624--श्री राजीव रंजन, अवर निबंधक, उदाकिषुनगंज (मधेपुरा) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6016 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री रंजन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री रंजन के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6016 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5625--श्री कृष्ण मोहन जयसवाल, अवर निबंधक, बिहपुर (भागलपुर) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6013 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।16 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री जयसवाल द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री जयसवाल के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6013 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5626--श्री विनीत कुमार, अवर निबंधक, झंझारपुर (मधुबनी) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6012 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6012 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5627--श्री राजकुमार प्रभाकर, अवर निबंधक, अमौर (पूर्णियॉ) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6011 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री प्रभाकर द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री प्रभाकर के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6011 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5628--श्री प्रणव शेखर, अवर निबंधक, बाबुबरही (मधुबनी) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6010 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री शेखर द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री शेखर के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6010 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।17 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5629--श्री सौरभ कुमार, अवर निबंधक, सूर्यगढ़ा (लखीसराय) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6008 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6008 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5630--श्री दिव्यांषू दिव्याल, अवर निबंधक, केसरिया (पूर्वी चम्पारण) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6021 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री दिव्याल द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री दिव्याल के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6021 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5631--श्री धर्मेन्द्र कुमार, अवर निबंधक, नीमचक बथानी (गया) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6022 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6022 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5605--श्री अभिषेक सिंह, अवर निबंधक, चकिया (पूर्वी चम्पारण) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6023 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।18 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री सिंह के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6023 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5632--श्री सुषील कुमार पासवान, अवर निबंधक, विक्रमगंज (रोहतास) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6024 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री पासवान द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री पासवान के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6024 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5633--श्रीमती शाकम्भरी चंदन, अवर निबंधक, फुलपरास (मधुबनी) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6039 दिनांक-19.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्रीमती चंदन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्रीमती चंदन के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6039 दिनांक-19.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5602--श्री कौषल कुमार झा, अवर निबंधक, दलसिंह सराय (समस्तीपुर) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6040 दिनांक-19.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-129 दिनांक-06. 01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री झा द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री झा के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6040 दिनांक-19.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-129 दिनांक- 06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।19 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5634--श्री सुनील कुमार दास, अवर निबंधक, बरहड़िया (सिवान) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6041 दिनांक-19.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री दास द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री दास के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6041 दिनांक-19.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5598--श्री ऋषिकेष साहपुरी, अवर निबंधक, पटना सिटी (पटना) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6043 दिनांक-19.11.2022 एवं संषोधित अधिसूचना सं0-6234 दिनांक-25.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री साहपुरी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री साहपुरी के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6043 दिनांक-19.11.2022 एवं संषोधित अधिसूचना सं0-6234 दिनांक-25.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5580--श्री नीरज कुमार, अवर निबंधक, डेहरी (रोहतास) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6044 दिनांक-19.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6044 दिनांक-19.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5635--श्री रामकृष्ण कुमार, अवर निबंधक, गणपतगंज (सुपौल) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6056 दिनांक-21.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।20 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6056 दिनांक-21.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5599--श्री धर्मेन्द्र कुमार दुबे, अवर निबंधक, सिधबलिया (गोपालगंज) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6055 दिनांक-21.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-133 दिनांक-06. 01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री दुबे द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री दुबे के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6055 दिनांक-21.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-133 दिनांक-06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5603--श्री नवनीत कुमार, अवर निबंधक, छोड़ादानो (पूर्वी चम्पारण) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6054 दिनांक-21.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6054 दिनांक-21.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5654--श्री अमित कुमार मंडल, अवर निबंधक, जयनगर (मधुबनी) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6053 दिनांक-21.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री मंडल द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री मंडल के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6053 दिनांक-21.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।21 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5636--श्री कौषल कुमार मधुकर, अवर निबंधक, बसंतपुर (सिवान) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6078 दिनांक-21.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-134 दिनांक-06. 01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री मधुकर द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री मधुकर के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6078 दिनांक-21.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-134 दिनांक- 06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5637--श्री संजीव रंजन, अवर निबंधक, रघुनाथपुर (सिवान) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6079 दिनांक-21.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री रंजन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री रंजन के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6079 दिनांक-21.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5638--श्री भास्कर ज्योति, अवर निबंधक, बिरौल (दरभंगा) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6037 दिनांक-18.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-130 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री ज्योति द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री ज्योति के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6037 दिनांक-18.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-130 दिनांक- 06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 3 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5662--श्री आसित कुमार सिंह, अवर निबंधक, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6036 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।22 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री सिंह के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6036 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5604--श्री काली आषीष, अवर निबंधक, फुलवरिया (गोपालगंज) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6030 दिनांक-18.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री आषीष द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री आषीष के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6030 दिनांक-18.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5639--श्री ओंकार, अवर निबंधक, खजौली (मधुबनी) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6100 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री ओंकार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री ओंकार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6100 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5640--श्रीमती जया, अवर निबंधक, दाउदनगर (औरंगाबाद) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6098 दिनांक-22.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-136 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्रीमती जया द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्रीमती जया के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6098 दिनांक-22.11.2022 अधिसूचना सं0-136 दिनांक- 06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।23 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5641--श्री तुषार, अवर निबंधक, कहलगॉव (भागलपुर) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6097 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री तुषार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री तुषार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6097 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5653--श्री मुकेष कुमार सुमन, अवर निबंधक, तेघड़ा (बेगुसराय) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6096 दिनांक-22.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-123 दिनांक-06. 01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री सुमन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री सुमन के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6096 दिनांक-22.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-123 दिनांक- 06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5601--श्री नीरज कुमार-2, अवर निबंधक, ढेंग (सीतामढ़ी) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6095 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6095 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5642--श्री अम्बुज कुमार कुणाल, अवर निबंधक, कमतौल (दरभंगा) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6094 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।24 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुणाल द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुणाल के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6094 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5600--श्री योगेष त्रिपाठी, अवर निबंधक, अरेराज (पूर्वी चम्पारण) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6093 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री त्रिपाठी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री त्रिपाठी के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6093 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5643--श्री विकास कुमार, अवर निबंधक, परिहार (सीतामढ़ी) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6092 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6092 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5644--श्री विषाल सौरभ, अवर निबंधक, हलसी (लखीसराय) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6091 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री सौरभ द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री सौरभ के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6091 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।25 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5645--मो0 सदाव आजम, अवर निबंधक, बलिया (बेगुसराय) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6090 दिनांक-22.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध मो0 आजम द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव मो0 आजम के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6090 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5646--श्री अभिषेक कुमार, अवर निबंधक, मंझौल (बेगुसराय) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6141 दिनांक-23.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6141 दिनांक-23.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5647--श्री केषव राज, अवर निबंधक, लौरिया (प0 चम्पारण) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6140 दिनांक-23.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री राज द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री राज के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6140 दिनांक-23.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5608--श्री संतोष कुमार, अवर निबंधक, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6139 दिनांक-23.11.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।26 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6139 दिनांक-23.11.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5610--श्री अमित कुमार, अवर निबंधक, षिकारपुर (प0 चम्पारण) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6138 दिनांक-23.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-131 दिनांक-06. 01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6138 दिनांक-23.11.2022 एवं अधिसूचना सं0-131 दिनांक- 06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5611--श्री सुषील कुमार सुमन, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-6459 दिनांक-06.12.2022 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री सुमन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री सुमन के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-6459 दिनांक-06.12.2022 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5583--श्री मणिन्द्र नाथ झा, जिला अवर निबंधक, सीतामढ़ी को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-139 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री झा द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री झा के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-139 दिनांक-06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।27 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5648--श्री पप्पु कुमार, अवर निबंधक, बिक्रम (पटना) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-138 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-138 दिनांक-06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5649--श्री प्रसन्न कुमार, अवर निबंधक, मोहनिया (कैमुर) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-137 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-137 दिनांक-06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5650--श्री आर्यमन, अवर निबंधक, महाराजगंज (सिवान) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-135 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री आर्यमन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री आर्यमन के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-135 दिनांक-06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5651--श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह, अवर निबंधक, बहादुरगंज (किषनगंज) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-126 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।28 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव श्री सिंह के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-126 दिनांक-06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

------- 2 नवम्बर 2023 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-147/2022-5652--सुश्री अपर्णा षिवा, अवर निबंधक, हवेली खड़गपुर (मुंगेर) को अपनी षिकायत की पूर्व सूचना दिये बगैर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाँह पर काली पट्‌टी बाँधकर उपस्थित होने एवं Whatsapp group में Chatting किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत्‌ अधिसूचना सं0-124 दिनांक-06.01.2023 द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था। 2. उक्त दंडादेष के विरुद्ध सुश्री षिवा द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की गयी है। बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा भी निन्दन का दंड से मुक्त करने का संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतएव सुश्री षिवा के पुनर्विलोकन अर्जी एवं निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के संयुक्त अभ्यावेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अधिसूचना सं0-124 दिनांक-06.01.2023 के द्वारा आरोप वर्ष 2022-23 के लिये अधिरोपित निन्दन के दण्ड को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप सचिव।

-------

सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-741/2018- --श्री ललन कुमार शर्मा तत्कालीन सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर ने अपने पदस्थापन कार्य काल 05.01.2000 से 11.03.2002 तक के दौरान सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि0, सबौर, भागलपुर के कार्यकलापों की जाँच-पड़ताल नहीं किये जाने और न ही उनके द्वारा समिति का निरीक्षण/पर्यवेक्षण सही ढ़ंग से किया गया, जिसके कारण सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि0, सबौर, भागलपुर को वित्तीय अनियमितता/आर्थिक अपराध करने का मौका मिल गया। इस संबंध में कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 1242 दिनांक 07.02.2019 द्वारा श्री शर्मा से स्पष्टीकरण पूछा गया। तदोपरान्त श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2875 दिनांक 09.08.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जिसमें संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना एवं सहायक निबंधक (अ0र0), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना -सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-762 दिनांक-29.09.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन/अधिगम समर्पित किया गया। प्राप्त अधिगम में आरोप संख्या 1 एवं आरोप संख्या 2 को अप्रमाणित बताया गया।

विभागीय पत्रांक 3232 दिनांक 16.10.2021 द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री ललन कुमार शर्मा द्वारा अपने पत्रांक 745 दिनांक 23.07.2022 द्वारा अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम तथा आरोपित पदाधिकारी के अभ्यावेदन/निवेदन की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 के तहत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम पर सहमत होने का निर्णय लिया गया है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

संयुक्त सचिव। सं0 01/रा०स्था०स्थाना०/पदस्थापन-11/2020 सह०/2932--श्री सुभाष कुमार, विषेष पदाधिकारी (उपभोक्ता), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेषन, पटना के State Manager (HR & Admin) के पद पर तत्काल प्रभाव से कार्यभारित किया जाता है।29 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 2. श्री दीपक कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेषन लि॰, पटना के State Manager (inputs.extn. CD & Trg) के पद पर तत्काल प्रभाव से कार्यभारित किया जाता है।

3. एतद संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेष को इस हद तक संशोधित समझा जाय। 4. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था० (सम्पुष्टि)-47/2023 सह०/2982--बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि पद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है :-

1 2 3 4 5
1 श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, बक्सर 10.06.2017 08.07.2020
2 श्री जयनाथ सिंह, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, छपरा 10.06.2017 14.07.2020
3 श्री कुमार रीतेष चन्द्र जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, पटना 13.08.2019 12.11.2021
4 श्रीमती वैषाली चौधरी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, कटिहार 13.08.2019 13.08.2021

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था० (सम्पुष्टि)-47/2023 सह०/2979--बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है :-

1 2 3 4 5
1 श्री आनन्द मोहन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, शेखपुरा। 08.01.2014 28.11.2016

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०-41/2021 सह०/2950--बिहार सहकारित प्रषासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारी श्री संतोष कुमार झा, सहायक निबंधक, स0स0 (वरीयता क्रमांक-30/18) (पदस्थापन -उप निबंधक, स0स0, कार्यालय संयुक्त निबंधक, स0स0, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर) को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'', वित्त विभाग के संकल्प सं0-630 दिनांक-21.01.2010, पत्रांक-3623 दिनांक-31.03.2010, पत्रांक-5153 दिनांक-21.05.2013, विभागीय अधिसूचना सं0-1434 दिनांक-19.03.2013, वित्त विभागीय संकल्प सं0-3590 दिनांक-24.05. 2017 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-8928 दिनांक-15.11.2017 के प्रावधानों के तहत्‌ दिनांक- 01.04.2017 से वेतन स्तर-12 में द्वितीय रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010, के नियम परिषिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेषों के अनुरूप किया जायेगा।30 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्त्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम0ए0सी0पी0 लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राषि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संषोधन की आवष्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संषोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राषि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०-41/2021 सह०/2951--विभागीय अधिसूचना सं0-1904 दिनांक-30.06.2020 द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'' के प्रावधानों के तहत्‌ श्री नयन प्रकाष, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, स0स0, कैमूर, भभुआ को दिनांक-27.06.2017 के प्रभाव से प्रदत प्रथम रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि को संषोधित करते हुए श्री प्रकाष के सेवा सम्पुष्टि की तिथि दिनांक-17.01.2018 के प्रभाव से प्रथम रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०-41/2021 सह०/2949--बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'' के प्रावधानों के तहत्‌ बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से पी0बी0-3, ग्रेड वेतन-6600/- (पुनरिक्षित लेवल-11) से पी0बी0-3, ग्रेड वेतन-7600/- (पुनरिक्षित लेवल-12) में द्वितीय रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1
1 श्री कविन्द्र नाथ ठाकुर, 12/18 सहायक निबंधक, स0स0/जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ, सम्प्रति सेवानिवृत्त। 01.11.2010
2 श्री मनोज कुमार शर्मा, 14/18 सहायक निबंधक, स0स0/जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, स0स0, लखीसराय, सम्प्रति सेवानिवृत्त। 01.04.2014
3 श्री यतीन्द्र किषोर कुषवाहा, 20/18 सहायक निबंधक, स0स0/जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा, सम्प्रति सेवानिवृत्त। 01.07.2017
4 श्री अषोक कुमार रजक, 22/18 उप निबंधक, स0स0/उप निबंधक, स0स0, कार्यालय संयुक्त निबंधक, स0स0, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर, सम्प्रति सेवानिवृत्त। 01.04.2012
5 श्री रामाश्रय राम, 46/18 सहायक निबंधक, स0स0/जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, सम्प्रति सेवानिवृत्त। 01.04.2020

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010, के नियम परिषिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेषों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्त्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम0ए0सी0पी0 लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राषि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।31 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 4. रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संषोधन की आवष्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संषोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राषि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०-41/2021 सह०/2947--बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'' के प्रावधानों के तहत्‌ बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से वेतन स्तर-09 से वेतन स्तर-11 में तृतीय रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1
1 मो० इम्तियाज अहमद, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 450/95 तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त। 25.03.2020
2 श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 451/95 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, बक्सर। 01.07.2021
3 श्री चन्द्रमोहन कुमर, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 455/95 तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त। 25.03.2020
4 श्री अंजनी कुमार सिन्हा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 457/95 तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत्त। 26.03.2020
5 श्री अजेय कुमार सिन्हा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 458/95 तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०,पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त। 28.03.2020
6 श्री सुनील कुमार जायसवाल, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 465/95 तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त। 26.03.2020
7 श्री रवीन्द्र कुमार लाभ, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 468/95 तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त। 24.03.2020
8 श्री जयनाथ सिंह, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 472/95 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, छपरा। 26.03.2020
9 श्री सुधीर कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० 475/95 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना। 28.03.2020
10 श्री शषिभूषण प्रसाद, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, 482/95 तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, भोजपुर, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त। 30.03.2020

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010, के नियम परिषिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेषों के अनुरूप किया जायेगा।32 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्त्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम0ए0सी0पी0 लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राषि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संषोधन की आवष्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संषोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राषि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०-41/2021 सह०/2948--बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'' के प्रावधानों के तहत्‌ बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से वेतन स्तर-09 से वेतन स्तर-11 में प्रथम रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1
1 मो0 अमजद हयात वर्क, सहायक निबंधक, स0स0 49/18 जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर। 15.05.2018
2 श्री निकेष कुमार, सहायक निबंधक, स0स0 52/18 प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, गया। 03.03.2022
3 मो0 जैनुल आबदीन अंसारी, सहायक निबंधक, स0स0 56/18 जिला सहकारिता पदाधिकारी, बाँका। 17.03.2021
4 श्री संजीव कुमार सिंह, सहायक निबंधक, स0स0 60/18 प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, सासाराम-भभुआ, सासाराम। 02.11.2019

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010, के नियम परिषिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेषों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्त्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम0ए0सी0पी0 लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राषि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संषोधन की आवष्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संषोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राषि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था० (सम्पुष्टि)-47/2023 सह०/2937--बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि पद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है :-

1 2 3 4 5
1 श्री सुधीर कुमार जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, कार्यालय निबंधक, स0स0, बिहार, पटना 10.06.17 09.06.2020
2 श्रीमती स्वप्निल जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सिवान 10.08.19 10.08.2021
33 (cid:464)बहार गजट, 15 2023

2. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰प्रो॰- 79/2023 सह॰-3096--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

1 2 3 4
1. श्री जवाहर प्रसाद उप निबंधक, स०स० 08/18
2. श्री शषि शेखर सिन्हा सहायक निबंधक, स०स० 18/18
3. श्री मनोज कुमार सिंह सहायक निबंधक, स०स० 24/18

निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 13) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰प्रो॰- 79/2023 सह॰-3097--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

1 2 3 4
1. श्री अजय कुमार अलंकार सहायक निबंधक, स०स० 25/18
2. श्री प्रभात कुमार सहायक निबंधक, स०स० 26/18
3. श्री सैयद सरवर हुसैन सहायक निबंधक, स०स० 28/18
4. श्री सैयद मषरूख आलम सहायक निबंधक, स०स० 29/18
5. श्री संतोष कुमार झा सहायक निबंधक, स०स० 30/18
6. श्री ललन कुमार शर्मा सहायक निबंधक, स०स० 33/18
7. श्री राम नरेष पाण्डेय सहायक निबंधक, स०स० 34/18
8. श्री विजय कुमार सिंह सहायक निबंधक, स०स० 35/18
9. श्री विकास कुमार बरियार सहायक निबंधक, स०स० 37/18
10. श्री विकास रंजन प्रसाद सहायक निबंधक, स०स० 38/18
11. श्री मो० निसार अहमद सहायक निबंधक, स०स० 39/18

निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी।34 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 सं0 01/रा॰स्था॰प्रो॰- 79/2023 सह॰-3098--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को उप निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

1 2 3 4
1. श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद सहायक निबंधक, स०स० 40/18
2. श्री भरत कुमार सहायक निबंधक, स०स० 44/18
3. श्री प्रभाकर कुमार सहायक निबंधक, स०स० 45/18
4. श्री शम्भूसेन कुमार सहायक निबंधक, स०स० 47/18
5. श्री मो॰ अमजद हयात बर्क सहायक निबंधक, स०स० 49/18
6. श्री सुभाष कुमार सहायक निबंधक, स०स० 50/18
7. श्री विद्या भूषण मिश्र सहायक निबंधक, स०स० 51/18
8. श्री निकेष कुमार सहायक निबंधक, स०स० 52/18
9. श्री समरेष कुमार सहायक निबंधक, स०स० 53/18
10. श्री अजय कुमार भारती सहायक निबंधक, स०स० 57/18
11. श्री अरविन्द कुमार पासवान सहायक निबंधक, स०स० 58/18
12. श्री नयन प्रकाष सहायक निबंधक, स०स० 59/18
13.़ श्री संजीव कुमार सिंह सहायक निबंधक, स०स० 60/18
14. श्री बीरेन्द्र शर्मा सहायक निबंधक, स०स० 61/18
15. श्री बाबू राजा सहायक निबंधक, स०स० 63/18
16. श्री अरूण कुमार सहायक निबंधक, स०स० 65/18
17. श्री मिथिलेष कुमार सहायक निबंधक, स०स० 66/18
18.़ श्रीमती लवली सहायक निबंधक, स०स० 67/18
19. श्री अमर कुमार झा सहायक निबंधक, स०स० 69/18
20. श्री अनिल कुमार गुप्ता सहायक निबंधक, स०स० 72/18

निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 11) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰प्रो॰- 79/2023 सह॰-3099--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

1 2 3 4
1. श्री जितेन्द्र कुमार उप मुख्य अंकेक्षक, स०स० 01/23
2. श्री संजय कुमार उप मुख्य अंकेक्षक, स०स० 02/23
3. श्री कामेष्वर ठाकुर उप मुख्य अंकेक्षक, स०स० 05/23

निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।35 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था० (कोर्टकेस)-62/2022 सह०/3103--बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहकारी प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर के पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

2. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अवर सचिव। सं0 01/रा॰स्था॰से॰संपु॰- 25/2020 सह॰-2995--बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता हैः-

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन वरीयता कोटि क्रमांक प्रथम नियुक्ति की तिथि सेवा संपुष्टि की तिथि
1 2 3 4 5 6
1. श्री अजय कुमार भारती प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, बेतिया। 57/18 25.06.2007 15.05.2018

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था० (स्थानांतरण)-39/2023 सह०/2860--श्री सैयद मषरूख आलम, प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, गोपालगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, सिवान का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰से॰संपु॰-25/2020 सह॰-3002 (A)--बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता हैः-

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन वरीयता कोटि क्रमांक प्रथम नियुक्ति की तिथि सेवा संपुष्टि की तिथि
1 2 3 4 5 6
1. श्री अनिल कुमार गुप्ता जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, स०स०, सुपौल 72/18 16.01.2014 15.05.2018

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ऋचा कमल, संयुक्त सचिव।36 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 सं0 01/रा॰स्था॰(स्थानान्तरण)- 39/2023 सह॰-2777--बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ- 02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ- 03 में अंकित पद/स्थान से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ- 04 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए स्तम्भ- 05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेष तक तत्काल प्रभाव से दिया जाता हैः-

1 2 3 4 5
1. श्री विक्रम कुमार झा, सहायक निबंधक, स० स०/पटना पदस्थापन की प्रतीक्षा में प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय, संयुक्त निबंधक, स० स०, सारण प्रमंडल, छपरा। -
2. श्री शषिभूषण कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/ मुजफ्फरपुर पदस्थापन की प्रतीक्षा में प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय, संयुक्त निबंधक, स० स०, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर। -
3. श्री भरत कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/ पटना सहायक निबंधक, स० स०, बुनकर, पटना (अतिरिक्त प्रभार- राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, पटना) उप निबंधक (न्यायिक), कार्यालय, निबंधक, स० स०, बिहार, पटना। राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, पटना।
4. श्रीमती लवली, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ /औरंगाबाद सहायक निबंधक, स० स०, खादी, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेषक, धु॰ र॰द॰/बिहार स्टेट टोबैको ग्रोवर्स प्र॰ लि॰) - सहायक निबंधक, स० स०, बुनकर, पटना।
5. श्री राकेष शर्मा, सहायक निबंधक, स० स०/उत्तर प्रदेष पदस्थापन की प्रतीक्षा में प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय, संयुक्त निबंधक, स० स०, पटना प्रमंडल, पटना। -
6. श्री शषिकान्त शषि, सहायक निबंधक, स० स०/पटना जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा (अतिरिक्त प ्रभार- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शेखपुरा) - जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय।
7. सुश्री दिव्या झा, सहायक निबंधक, स० स०/मधुबनी सहायक निबंधक, स० स०, कार्यालय, निबंधक, स० स०, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- सहायक निबंधक, स० स०, दानापुर) सहायक निबंधक, स० स० (अ०र०), कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना। उप निबंधक-सह- सहायक परामर्षी (योजना), सहकारिता विभाग।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी।37 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 सं0 01/रा॰स्था॰से॰संपु॰- 25/2020 सह॰-2985--बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता हैः-

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन वरीयता कोटि क्रमांक प्रथम नियुक्ति की तिथि सेवा संपुष्टि की तिथि
1 2 3 4 5 6
1. श्री समरेष कुमार सहायक निबंधक, स०स० (अ०र०), बिहार, पटना 53/18 21.06.2007 15.05.2018
2. श्रीमती लवली सहायक निबंधक, स०स० (खादी), बिहार, पटना 67/18 23.03.2011 15.05.2018

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 कारा/स्था0 (अधी0) 01-14/2023-9659--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार कारा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को उप महानिरीक्षक में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

1. श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र) 05 अधीक्षक, केन्द्रीय कारा एवं समकक्ष कोटि, (L-12)

निहित शर्तों के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप महानिरीक्षक (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप महानिरीक्षक (L-13) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। सं0 कारा/स्था0 (उपा0)-01-06/2023-9658--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत निम्नांकित सहायक अधीक्षक/उपाधीक्षकों को अधीक्षक, उपकारा (मूल कोटि) स्तर में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

1. श्री विपिन कुमार सिंह, सहायक अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर 17 सहायक अधीक्षक (L-05)
2. श्री सतीश कुमार सिंह, उपाधीक्षक, केन्दीय कारा गया 24 उपाधीक्षक (L-06)
38 (cid:464)बहार गजट, 15 2023
3. श्री त्रिभुवन सिंह, उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर 32 उपाधीक्षक (L-06)
4. श्री राकेश कुमार सिंह, उपाधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर 34 उपाधीक्षक (L-06)

निहित शर्तों के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अधीक्षक, उपकारा (वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षक, उपकारा स्तर (L-09) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। सं0 कारा/स्था0 (अधी0) 01-15/2023-9660--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार कारा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अधीक्षक, केन्द्रीय कारा एवं समकक्ष स्तर में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

1. श्री जवाहर लाल प्रभाकर, अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया 07 अधीक्षक, मंडल कारा स्तर, (L-11)
2. श्री मनोज कुमार, अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर 09 अधीक्षक, मंडल कारा स्तर, (L-11)
3. श्री अरूण पासवान, अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई 12 अधीक्षक, उपकारा (मूल कोटि) स्तर, (वर्ष 2022 में MACP के माध्यम से वेतन स्तर-11)
4. श्री राजीव कुमार, अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर 15 अधीक्षक, मंडल कारा स्तर, (L-11)

निहित शर्तों के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अधीक्षक, केन्द्रीय कारा एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षक, केन्द्रीय कारा एवं समकक्ष स्तर में (L-12) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। सं0 कारा/स्था0 (अधी0) 01-16/2023-9661--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार कारा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अधीक्षक, मंडल कारा स्तर में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

39 (cid:464)बहार गजट, 15 2023
1. श्री अमित कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा 18 अधीक्षक, उपकारा (मूल कोटि) स्तर, (L-09)
2. श्री युसुफ रिजवान, अधीक्षक, शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर 21 अधीक्षक, उपकारा (मूल कोटि) स्तर, (L-09)
3. श्रीमती ज्ञानिता गौरव, उप निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर 22 अधीक्षक, उपकारा (मूल कोटि) स्तर, (L-09)
4. श्री प्रभात कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ 24 अधीक्षक, उपकारा (मूल कोटि) स्तर, (L-09)
5. श्री लाल बाबू सिंह, अधीक्षक, शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ 34 अधीक्षक, उपकारा (मूल कोटि) स्तर, (L-09)
6. श्री अमरजीत सिंह, अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया 36 अधीक्षक, उपकारा (मूल कोटि) स्तर, (L-09)
7. श्री धर्मेन्द्र कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया 39 अधीक्षक, उपकारा (मूल कोटि) स्तर, (L-09)

निहित शर्तों के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अधीक्षक, मंडल कारा स्तर (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षक, मंडल कारा स्तर में (L-11) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 35—571+500-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

40 (cid:464)बहार गजट, 15 2023

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

—————

lwpuk

&&&&&&&

No. 1334&&I DHEERAJ KUMAR, S/o ANIL KUMAR SINGH, resident of Village-Kaura, P.O.-Kaura, P.S.-Jagdishpur, District-Bhojpur, State-Bihar, Pin- 802162 do solemnly affirm Vide affidavit 5689/Dt. 16/08/2023 that My name DHEERAJ is wrongly mentioned in my class 10th and 12th CBSE Board Certificate, Roll no. for 10th-22190711 and for 12th roll no.-22629892 my correct name is DHEERAJ KUMAR.

DHEERAJ KUMAR.

&&&&&&&

सं01335--मैं, मिथिलेष कुमार सिन्हा, पिता-स्व. रामचन्द्र चौधरी, ग्राम-संझौली, पो.-संझौली, थाना-संझौली जिला-रोहतास बिहार, शपथ-पत्र सं.-1170दि. 25.09.23 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे मतदाता पहचान पत्र में मेरा नाम मिथलेष चौधरी दर्ज है जो गलत है। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पैन कार्ड के अनुसार मेरा सही नाम मिथिलेष कुमार सिन्हा है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मैं स्वयं हूँ। अब मैं मिथिलेष कुमार सिन्हा के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

मिथिलेष कुमार सिन्हा।

&&&&&&&

No. 1336&&I, SHUBHA Devi W/o Shailesh Kumar R/o village- New Area Nathchak, P.o.& P.S. –Barh, Dist- Patna, Pin- 803213. In my Daughter's C.B.S.E. Matric Grade Sheet cum Certificate My name is wrongly mentioned as Shobha Devi. My correct name is Shubha Devi. Vide Affidavit no.- 18849, dated 14.09.2023.

SHUBHA Devi.

&&&&&&&

सं01337--म(cid:583), िनम(cid:91)ला देवी, पित–ओम (cid:292)काश, िनवासी–िनम(cid:91)ला हाउस, चंदाचक, द(cid:464)रयापुर रोड, (cid:232)वय(cid:224)बर वा(cid:465)टका उ(cid:215)सव हॉल, थाना–परसा बाज़ार, कु रथौल, पटना–804453 (cid:466)बहार, शपथ प(cid:287) सं. 8903 (cid:465)द. ँ (cid:465)क िनम(cid:91)ला देवी एवं िनम(cid:91)ला कु मर(cid:547) दोनो नाम एक ह(cid:547) (cid:229)य(cid:465)कत का है। भ(cid:466)व(cid:231)य म(cid:581) 29.9.23 (cid:430)ारा सूिचत करती हू सभी काय(cid:574) हेतू म(cid:583) िनम(cid:91)ला कु मार(cid:547) के नाम से जानी जाऊं गी।

िनम(cid:91)ला देवी। No. 1337&&I, Nirmala Devi, W/o Om Prakash, R/o Nirmala House, Chandachak, Dariyapur Road, Near Swaimvar Vatika Utsav Hall, P.S. – Parsa Bazar, Kurthaul, Patna – 804453, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 8903 dt. 29.9.23 that Nirmala Devi and Nirmala Kumari pertains to one and same person. Now for all future purposes I shall be known as Nirmala Kumari.

Nirmala Devi.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 35—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

41 (cid:464)बहार गजट, 15 2023

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 3(स०)/उ0स्था0(नियुक्ति)05/2022-- उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के सीधी भर्त्ती हेतु स्वीकृत कुल 18 पदों में से अनुकम्पा के आधार पर 07 पद भरे गये।

2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विज्ञापन सं0-06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के आधार पर बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के कुल 18 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा उद्योग विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध 3. उक्त के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जितने अतिरिक्त पदों 4. सामान्य प्रशासन विभाग एंव वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार उद्योग विभाग अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के 07 अतिरेक पदो ंके सृजन की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। 5. नियुक्त किये गये 01 (एक) अभ्यर्थी द्वारा समर्पित त्याग-पत्र की स्वीकृति के फलस्वरूप मात्र 06(छह) अतिरेक पदों का सृजन किया जाना है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 07.08.2023 को प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में उक्त 06 (छह) अतिरेक पदो ंके सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्राप्त है कि संदर्भित संवर्ग में रिक्ति उत्पन्न होने के साथ क्रमशः यह 06(छः) पद समाप्त हो जायेगा।

6. उक्त 06(छह) पदों के सृजन पर कुल वार्षिक व्यय की राशि 24,89,184/- (चौबीस लाख नवासी हजार एक सौ चौरासी) अनुमानित है, जिसका वहन बजट शीर्ष-2852-उद्योग 80-सामान्य 001-निदेशन और प्रशासन माँग संख्या-2342 (cid:464)बहार गजट, 15 2023 उपशीर्ष 0002-निदेशालय विपत्र कोड-23 - 2852.80.001.0002 में उपबंधित राशि से किया जायेगा। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

7. इस राशि की निकासी सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। 8. बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-02) के 06 (छह) अतिरेक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 03.11.2023 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-04 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश से,

बृज किशोर चौधरी, उप-सचिव।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 35—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 November 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-11-15.46/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-11-15.46.