असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
26 काित(cid:91)क 1945 (श0)
(सं0 पटना 967) पटना, शु(cid:272)वार, 17 नव(cid:224)बर 2023
विधि विभाग ——— अधिसूचना 17 नवम्बर 2023
सं॰ एल॰जी॰-01-08/2023-8951/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 16 नवम्बर 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव (प्र॰)।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 नव(cid:224)बर 2023
[ º बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) vf/kfu;e] 2023बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) को संशोधित करने के लिए अधिनियम। प्रस्तावना :- चूँकि बिहार सचिवालय सेवा के सहायक का पदनाम 'सहायक' से 'सहायक प्रषाखा पदाधिकारी' किया जाना है, इसलिए बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 में संशोधन किया जाना आवष्यक है। इसलिए, भारत-गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-
(1) यह अधिनियम ''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023'' कहा जायेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह सरकार द्वारा संकल्प/अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा।
2. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) का संशोधनः-
''उक्त अधिनियम में जहाँ-जहाँ 'सहायक' शब्द अंकित है, के स्थान पर 'सहायक प्रषाखा पदाधिकारी' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगें।''
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव (प्र॰)।
17 नवम्बर 2023
सं॰ एल॰जी॰-01-08/2023-8952/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2023 को अनुमत बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 14, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव (प्र॰)। [Bihar Act 14, 2023] BIHAR SECRETARIAT SERVICE (AMENDMENT) ACT, 2023 AN ACT to amend the Bihar Secretariat Service Act, 2007 (Bihar Act 03, 2008)
PREAMBLE :-
WHEREAS, The nomenclature of Assistant in Bihar Secretariat Service is to be changed from 'Assistant' to 'Assistant Section Officer'. It is necessary to amend the Bihar Secretariat Service Act, 2007. NOW THEREFORE, be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Seventy Fourth year of Republic of India as follows :-
1. Short title, extent and commencement.—
(1) This Act may be called "The Bihar Secretariat Service (Amendment) Act, 2023".
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall be deemed to come into force from the date of issue of Resolution/ Notification by the Government.
2. Amendment in Bihar Secretariat Service Act, 2007 (Bihar Act 03, 2008) :- "In the said Act, wherever the word 'Assistant' is mentioned shall be subsitituted by the words 'Assistant Section Officer.'"