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;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
26 ;बपकरू91द्ध 1945 ;0द्ध
(0 969) ए ;बपकरू272द्धए 17 ;बपकरू224द्ध 2023
विधि विभाग ———— अधिसूचना 17 नवम्बर 2023
सं॰-एल॰जी॰-01-09/2023-8954/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 16 नवम्बर 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र॰)।
;बपकरू464द्ध ;द्ध 17 ;बपकरू224द्ध 2023 2 (बिहार अधिनियम 15, 2023)बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2023 बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत-गणराज्य के चौहारवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। - (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहां पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 (बिहार अधिनियम XIII, 1952) या बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल अधिनियम, 1922 (बिहार अधिनियम VII, 1922) या कैन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 60 में संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (1) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
''(1) सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को
नियुक्त करेगी।''
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र॰)।
17 नवम्बर 2023
सं॰-एल॰जी॰-01-09/2023-8955/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा dated- 16th November, 2023 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 15, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाशा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र॰)।
Bihar Act 15, 2023
The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2023
AN
Act
To amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006) Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Fourth year of the Republic of India as follows :- 1. Short title, extent and commencement:- (1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2023. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar excepting the areas to which the provisions of the Patna Municipal Corporation Act, 1951 (Bihar Act XII of 1952) or Bihar & Orissa Municipal Act, 1922 (Bihar Act VII of 1922) or Cantonment Act, 1924 (Act II of 1924) apply.
(3) It shall come into force with effect from the date of its notification in the official Gazette.
2. Amendment in Section 60 of the Bihar Act 6, 2006:- Sub-section (1) of Section 60 of the said Act shall be substituted by the following:- "(1) The Government shall appoint the Block Development Officer as Executive Officer of the Panchayat Samiti."
Jyoti Swaroop Srivastava, Secretary (IC).