िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 1 1945 (श0) सं(cid:201)या 47 पटना, बुधवार, ————————
22 2023 (ई0) विषय-सूची i`"B भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-13 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं
---
इत्यादि।
पूरक
---
पूरक-क 14-172 (cid:464)बहार गजट, 22 2023
भाग-1
िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत
सूचनाएं। —————
सं0 6/गो0-34-01/2022-4126--वाणिज्य-कर विभाग के 63वीं बैच के निम्नलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय के आई0टी0 शाखा में गहन प्रषिक्षण हेतु दिनांक 01.12.2023 से 28.02.2024 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-
| क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम | गृह जिला | पदस्थापन का कार्यालय |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | शोभना | जहानाबाद | पटना दक्षिणी अंचल-2 |
| 2 | श्री आषुतोष कुमार | वैषाली | अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर |
| 3 | हुमा अख्तर | पटना | कदम कुआँ अंचल, पटना |
| 4 | श्री सुजय कुमार | पूर्णियॉ | गया अंचल-2 |
| 5 | श्री राहुल कुमार | भागलपुर | कटिहार अंचल, कटिहार |
| 6 | संगीता गुर्जर | बक्सर | केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, बिहार, पटना |
| 7 | श्री अविनाष कुमार | अररिया | बेगुसराय अंचल |
| 8 | श्री सितेष कुमार | खगड़िया | पूर्णिया अंचल-1 |
| 9 | स्मृति संजयम | जमुई | पटना सिटी पष्चिमी अंचल |
| 10 | श्री हर्ष रंजन कुमार | पटना | अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल |
| 11 | श्री राज किषोर राम | सिवान | मोतिहारी अंचल |
| 12 | अनुपम कुमारी | मुजफ्फरपुर | दरभंगा अंचल-2 |
| 13 | रीना राय | पटना | जहानाबाद अंचल |
| 14 | कौषिकी कौषल | पटना | मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल-1 |
| 15 | प्राची प्रिया | वैषाली | दरभंगा अंचल-1 |
14.08.2023 द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि 30.11.2023 तक विस्तारित किया जाता है।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव। सं0 01/रा॰स्था॰(स्थानान्तरण)-39/2023 सह॰-3193--श्री बीरेन्द्र शर्मा, उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (अ०र०), बिहार, पटना) को अपने अतिरिक्त प्रभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है।
2. श्री आकिब जावेद, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।3 (cid:464)बहार गजट, 22 2023 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰प्रो॰- 80/2023 सह॰-3166--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री बैद्यनाथ राय | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 09/23 |
| 2. | श्री सुभाष चन्द वर्मा | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 10/23 |
| 3. | श्री राजेष कुमार | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 11/23 |
निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 11) में उत्क्रमित किया जाता है।
4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०-41/2021 सह०/3197--बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'' के प्रावधानों के तहत् बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के निम्न सेवानिवृत्त पदाधिकारी को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से वेतन स्तर-12 से वेतन स्तर-13 में तृतीय रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
| 1 | श्री दिनेष कुमार 02/18 | सहायक निबंधक, स0स0/उप निबंधक, स0स0, कार्यालय संयुक्त निबंधक, स0स0, पटना प्रमंडल, पटना, सम्प्रति सेवानिवृत्त। | 01.04.2020 |
2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010, के नियम परिषिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेषों के अनुरूप किया जायेगा।
3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्त्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम0ए0सी0पी0 लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राषि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।
4. रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संषोधन की आवष्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संषोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राषि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। 5. इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰प्रो॰- 80/2023 सह॰-3165--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग4 (cid:464)बहार गजट, 22 2023 के निम्न पदाधिकारियों को संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 12) सहित,
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री मुकेष कुमार | उप मुख्य अंकेक्षक, स०स० | 03/23 |
| 2. | श्री अरविन्द कुमार अजय | उप मुख्य अंकेक्षक, स०स० | 04/23 |
| 3. | श्री कृष्ण कान्त शर्मा | उप मुख्य अंकेक्षक, स०स० | 06/23 |
निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 12) में उत्क्रमित किया जाता है।
4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰(उच्च॰प्रभार)- 82/2023 सह॰-3145--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के मूल कोटि जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री सुनील कुमार सिंह, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 69/07 |
| 2. | श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 75/07 |
| 3. | श्री षिवानन्द सिंह, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 79/07 |
| 4. | श्री राघवेन्द्र प्रसाद सिंह, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 80/07 |
| 5. | श्री शषिकान्त, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 81/07 |
| 6. | श्री नागेन्द्र प्रसाद, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 93/07 |
| 7. | श्री संजय कुमार, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 97/07 |
| 8. | श्री प्रदीप कुमार वर्मा, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 98/07 |
| 9. | श्री अषोक कुमार सिन्हा, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 100/07 |
| 10. | श्री दिवाकर नारायण ब्र]मचारी, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 101/07 |
| 11. | श्री संजय कुमार, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 102/07 |
| 12. | श्री सुधांषु कुमार, | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | 103/07 |
निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 09) में उत्क्रमित किया जाता है।5 (cid:464)बहार गजट, 22 2023 4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। -------
सं0 कारा/(स्था0)प्रो0-01-36/2023-10017--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार प्रोबेशन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को निदेशक प्रोबेशनचर्या में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-
| 1 | श्री शमीमुल अहसन अहमद, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी-सह-उपनिदेशक (प्रोबेशन), प्रोबेशन निदेशालय, बिहार, पटना | 7 | प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी स्तर, (L-11) |
निहित शर्तों के अध्यधीन है। 3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक निदेशक प्रोबेशनचर्या (विहित वेतनमान, वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है। 4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक प्रोबेशनचर्या (L-13) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)। सं0 कारा/(स्था0)प्रो0-01-32/2023-10018--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार प्रोबेशन सेवा के निम्नांकित प्रोबेशन पदाधिकारियों को प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-
| 1 | श्री नरोाम कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, मधुबनी | 1 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 2 | श्री अरूण कुमार नं0-1, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, हाजीपुर | 2 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 3 | श्री संजय कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, खगड़िया | 3 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 4 | श्री दीपक कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, औरंगाबाद | 4 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 5 | श्री प्रशान्त सिंह बिष्ट, प्रोबेशन पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना | 5 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 6 | श्री कुमार अभिनव, प्रोबेशन पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना | 6 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 7 | श्री कुमार रौनक, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, शिवहर | 7 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 8 | श्री कुमार राजहंस, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेगूसराय | 8 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 9 | श्री आशुतोष गोस्वामी, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, अररिया | 9 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 10 | श्रीमती चन्द्रलता कुमारी, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, मधुबनी | 11 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 11 | श्रीमती नम्रता रूही, प्रोबेशन पदाधिकारी, अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, नवगछिया | 12 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 12 | श्री सुनील प्रसाद गुप्ता, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, भोजपुर (आरा) | 13 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 13 | श्री संजीव राहुल, प्रोबेशन पदाधिकारी, अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, बेनीपट्टी | 14 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 14 | श्री मनीष कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, हिलसा | 15 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 15 | श्री फिरोज आलम, प्रोबेशन पदाधिकारी, अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, पटना सिटी | 16 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 16 | श्री राजू कुमार चौहान, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, गोपालगंज | 18 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 17 | श्री बिहारी लाल, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, अरवल | 19 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 18 | श्री राम प्रवेश राय, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, नवादा | 20 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 19 | श्री अरूण कुमार नं0-2, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सुपौल | 21 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 20 | श्री अरूण कुमार नं0-3, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, किशनगंज | 22 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 21 | श्री अमित सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, अरवल | 23 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 22 | श्री हितेश कुमार यादव, प्रोबेषन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सीवान | 24 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
| 23 | श्री भवानी शंकर, प्रोबेशन पदाधिकारी, अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, बगहा | 25 | प्रोबेशन पदाधिकारी (मूल कोटि) स्तर, (L-09) |
2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्यधीन है। 3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी (विहित वेतनमान, वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है। 4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी (L-11) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)। सं0 कारा/(स्था0)प्रो0-01-35/2023-10016--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार प्रोबेशन सेवा के निम्नांकित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों को उपनिदेशक (प्रोबेशन) में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-
| 1 | श्री अफजर ईमाम आजाद, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, पूर्णिया | 14 | प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी स्तर, (L-11) |
| 2 | श्रीमती आभा कुमारी, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, मुजफ्फरपुर | 15 | प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी स्तर, (L-11) |
| 3 | श्रीमती ईला राय, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, मं ुगेर | 16 | प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी स्तर, (L-11) |
| 4 | श्रीमती पूनम रानी, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बक्सर | 17 | प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी स्तर, (L-11) |
| 5 | श्री शम्भू मंडल, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, मोतिहारी | 18 | प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी स्तर, (L-11) |
| 6 | श्रीमती सीमा चाँद, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय, बिहारशरीफ | 19 | प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी स्तर, (L-11) |
| 7 | श्री फिरोज अहमद, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय, भोजपुर (आरा) | 21 | प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी स्तर, (L-11) |
2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्यधीन है। 3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उपनिदेशक (प्रोबेशन) (विहित वेतनमान, वेतन स्तर-12) में उत्क्रमित किया जाता है। 4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उपनिदेशक (प्रोबेशन) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)। ----- जल संसाधन विभाग ------
विषय- रब्बी सिंचाई 2023-24 के दौरान पश्चिमी कोशी नहर परियोजना एवं कमला सिंचाई योजना का नहर संचालन बंद रखने के संबंध में ।
Subject:- Notice for closure of operation of canals of Western KosiCanal Project & Kamla Irrigation Scheme during Rabbi Irrigation 2023-24. सं0 सिं॰को॰-01/2001 पार्ट V-536--मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अवशेष कार्य एवं पुनस्र्थापन कार्य तथा कमला सिंचाई योजना अंतर्गत कमला वीयर को बराज में रूपांतरित करने का कार्य एवं नहरों के पुनस्र्थापन कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2023-24 के दौरान इन योजनाओं के नहरों का संचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया है ।
अतः इन नहरों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि आगामी रब्बी सिंचाई 2023-24 की अवधि में इनमें जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है । संजीव शैलेष, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
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श्रीमती नीलम चौधरी, भा0प्र0से0 (2008), निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक -22.08.2023 से 31.08.2023 तक कुल 10 (दस) दिनों की चिकित्सा/रूपांतरित छुट्टी (20 दिनों के अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री अमित कुमार भा0प्र0से0 (बी एच : 2012), निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार संवाद समिति/अपर सचिव, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के तहत दिनांक-27.09.2023 से 11.10.2023 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।9 (cid:464)बहार गजट, 22 2023 2. श्री अमित कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/ दायित्वों के प्रभार हेतु आंतरिक व्यवस्था सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा। - --श्री अवनीश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2010), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें मुंगेर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। - --श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0 (2010), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें शिवहर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
2. आलोच्य व्यवस्था शिवहर जिला के वर्तमान जिला पदाधिकारी द्वारा उनकी बार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि-30.09.
2023 के अपराह्न में प्रभार त्याग किए जाने के उपरान्त प्रभावी होगी। - --श्री राकेश कुमार, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें जमुई जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
- --श्री मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0 (2011), निदेशक, मध्याह्न भोजन, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - --श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0 (2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें रोहतास, सासाराम जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
2. श्री कुमार अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - --श्री श्रीकान्त शास्त्राी, भा0प्र0से0 (2012), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें औरंगाबाद जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
2. श्री शास्त्राी अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - --श्री धर्मेन्द्र कुमार,भा0प्र0से0 (2013), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - --श्री सुहर्ष भगत, भा0प्र0से0 (2015), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पद पदस्थापित किया जाता है। - --श्री तुषार सिंगला, भा0प्र0से0 (2015), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें किशनगंज जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
2. श्री सिंगला अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0 (बी एचः 87), मुख्य सचिव, बिहार को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 07 एवं 08 अक्टूबर,2023 के साप्ताहिक/सार्वजनिक अवकाशों का पश्च् लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 13.09.2023 से 06.10.2023 तक कुल 24 (चौबीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
10 (cid:464)बहार गजट, 22 2023श्री राजीव रौशन, भा0प्र0से0 (2010), जिला पदाधिकारी, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 03.10.2023 से 20.10.2023 तक कुल 18 (अठारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री रौशन की आलोच्य अनुपस्थिति से आच्छादित अवधि के लिए उनके द्वारा पदों/ दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्रीमती प्रतिभा रानी, भा0प्र0से0 (2018), उप विकास आयुक्त, दरभंगा रहेंगी। - --श्री अरुनीश चावला, भा0प्र0से0 (बी एच ः1992), अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना)-जिन्हें भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-36/01/2023-ईओ (एस एम-1)(2) दिनांक 31.08.2023 द्वारा दिनांक 01.10.2023 से सचिव स्तर और उक्त स्तर के वेतन में विशेष कार्य पदाधिकारी, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्राालय के पद पर नियुक्त करते हुए उक्त मंत्राालय के वर्तमान सचिव की दिनांक 31.10.2023 की बार्धक्य सेवानिवृत्ति पर सचिव, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्राालय का प्रभार ग्रहण करने के लिए अधिकृत किया गया है, को वर्तमान धारित पद/प्रभार का त्याग किए जाने की तिथि से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है। - --श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (1995), प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना/ जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/ परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। - --श्री संतोष कुमार मल्ल, भा0प्र0से0 (1997), प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॅानिक्स विकास निगम लिमिटेड-बेल्टॅ्रान, पटना/जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री संतोष कुमार मल्ल को अगले आदेश तक के लिए प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
3. साथ ही, श्री मल्ल जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे। - श्री अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2004), सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना) अगले आदेश तक सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। - --श्री प्रभाकर, भा0प्र0से0 (एस के ः 2007), परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. इस व्यवस्था के आलोक में श्री अभय कुमार सिंह प्रबंध निदेशक, कम्फेड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। 1/अ0-1004/2022-सा0प्र0-18804--श्रीमती प्रियंका रानी, भा0प्र0से0 (2019), उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 09.10.2023 से 20.10.2023 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।11 (cid:464)बहार गजट, 22 2023 श्रीमती प्रियंका रानी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के अतिरिक्त प्रभार में निदेशक, डी. आर. डी. ए., सारण, छपरा रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप सचिव। -18865--प्रशांत कुमार सी.एच.,भा0प्र0से0 (2015), निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना) अगले आदेश तक मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 1/अ0-1010/2023-सा0प्र0-19061--श्री तुषार सिंगला, भा0प्र0से0 (बी एचः2015), तदेन संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति जिला पदाधिकारी, किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक-05.09.2023 से 19.09.2023 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों की पितृत्व छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप सचिव। 1/अ0-1017/2014(खंड)-सा0प्र0-19062--सुश्री रंजिता, भा0प्र0से0 (2013), श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 12.09.2023 से 24.09.2023 तक कुल 13 (तेरह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप सचिव। श्री राहुल कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः 2011), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह -आयुक्त-स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 11. 10.2023 से 30.10.2023 तक कुल 20 (बीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति से आच्छादित अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0 (2017), आयुक्त, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना रहेंगे। श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा0प्र0से0 (बी एचः 2009), विशेष सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 25.10.2023 से 22.12.2023 तक कुल 59 (उनसठ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
श्रीमती त्रिापाठी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी। -19329--श्री कुंदन कुमार, भा0प्र0से0 (2004), स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन एवं निवेश आयुक्त, मुम्बई के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।12 (cid:464)बहार गजट, 22 2023 2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री संदीप पौण्डरीक, भा0प्र0से0 (1993), अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार-बियाडा/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार-आइडा/निवेश आयुक्त, मुम्बई/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन, पटना एवं निवेश आयुक्त, मुम्बई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। -19330--श्री संजीव कुमार., भा0प्र0से0 (2012), निदेशक, तकनीकी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। -19450--राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी-श्री मुकेश कुमार लाल, आई.ए.ए.एस. को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1002/2022-सा.प्र.-1873 दिनांक 12 फरवरी, 2022 द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित करते हुए विशेष सचिव के रुप में पदनामित किया गया है। 2. श्री मुकेश कुमार लाल द्वारा सम्प्रति धारित विशेष सचिव के पद को उनके पदस्थापनकाल तक के लिए वेतन स्तर-14 (लेवल-14) के समकक्ष पद के रुप में उत्क्रमित किया जाता है। 3. विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1002/2022-सा.प्र.-1873 दिनांक 12 फरवरी, 2022 की अन्य स्थितियां अपरिवर्तित रहेंगी।
| पदाधिकारी, जिन्हें आलोच्य अतिरिक्त प्रभार के लिए अधिकृत किया गया है | संदर्भगत अतिरिक्त प्रभार से संबंधित पद |
| श्री संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से, (2002), सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) | सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना |
| श्री आलोक रंजन घोष, भा0प्र0से0 (2011), निदेशक, कृषि, बिहार, पटना | ईखायुक्त, बिहार, पटना |
1/अ0-1024/2018-सा0प्र0-19590--श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एचः2017), नगर आयुक्त, गया को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर स्विट्जरलैंड की निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक 27.11.2023 से 09.12.2023 तक कुल 13 (तेरह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है। आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्रीमती शर्मा द्वारा धारित पद -नगर आयुक्त, गया के अतिरिक्त प्रभार में उप विकास आयुक्त, गया रहेंगे। 1/अ0-1001/2020-सा0प्र0-20246--श्रीमती प्रतिभा रानी, भा0प्र0से0 (2018), उप विकास आयुक्त, दरभंगा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 04.12.2023 से 23.12.2023 तक कुल 20 (बीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।13 (cid:464)बहार गजट, 22 2023 श्रीमती प्रतिभा रानी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद उप विकास आयुक्त, दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में वरीय अपर समाहर्त्ता, दरभंगा रहेंगे। --श्री राजेश कुमार, आई.आर.पी.एस.- प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 06.11.2018 के अपराह्न से राज्य में सेवारत भारतीय रेल कार्मिक सेवा के पदाधिकारी, (सम्प्रति-संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अतिरिक्त प्रभार- रेल मंत्राालय, भारत सरकार से समन्वय के निमित्त पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त) की दिनांक 06.11.2023 को समाप्त हो रही आलोच्य प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप, उन्हें दिनांक 06.11.2023 के अपराह्न से पैतृक विभाग/ संस्थान (रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) में योगदान करने हेतु विरमित किया जाता है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-6/8/2009 -ईएसटीटी(पे-प्प्) दिनांक 17.06.
2010 के प्रावधान एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्राांक-1/पी0-10/2009 (खंड-2), सा0प्र0-11176 दिनांक-03.08.2015 में निहित सदृश प्रावधान के तहत श्री राजेश कुमार को दिनांक- से 60 दिनों की पदावधि छुट्टी (उपार्जित छुट्टी के रुप में) की स्वीकृति भी उपर्युक्त संदर्भ में प्रदान की जाती है। छुट्टी की समाप्ति के उपरान्त श्री राजेश कुमार द्वारा पैतृक विभाग/संस्थान में योगदान दिया जाएगा। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 36—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
14 (cid:464)बहार गजट, 22 2023बिहार गजट
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पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 6/श्रम वि॰ आ॰ (01)-01/2018 श्र॰सं॰-3480
श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी, तत्कालीन उप निदेशक (नियोजन), गया प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला नियोजन पदाधिकारी, वैशाली के पदस्थापन के दौरान वित्तीय अनियमितता (जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा गठित 08 आरोप) तथा नियोजन पदाधिकारी, विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पटना विश्वविद्यालय, पटना के पदस्थापन के दौरान उच्च पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, व्यवहार में उद्दंडता, अनुशासनहीनता, गोपनीय अभिलेखों आदि को वाह्य नियंत्रण में देना तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रताड़ित करना (04 आरोप) इत्यादि दो अलग-अलग मामलों में गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2887 दिनांक-31.10.2017 एवं संकल्प ज्ञापांक-2888 दिनांक-31.10.2017 द्वारा दो विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री विवेक कुमार, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण को संचालन पदाधिकारी तथा श्री सतीश कुमार शाही, अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री त्रिपाठी के सेवानिवृत्ति के पश्चात उक्त दोनों विभागीय कार्यवाही संकल्प ज्ञापांक-3114 दिनांक-16.11.2017 तथा संकल्प ज्ञापांक-3112 दिनांक-16.11.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43'बी' के अंतर्गत सम्परिवर्तित किये गये। साथ ही श्री त्रिपाठी के विरूद्ध दो अन्य मामलों में आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक-2889 दिनांक- 31.10.2017 तथा विभागीय पत्रांक-2890 दिनांक-31.10.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।
उक्त सूचना श्री त्रिपाठी को निदेशक-सह-विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कोषांग से श्री त्रिपाठी द्वारा सरकारी कामकाज में उपयोग किये जा रहे ई-मेल address- [email protected] एवं [email protected] पर दिनांक-31.10.2017 को भेजी गई। श्री त्रिपाठी द्वारा, संचालन पदाधिकारी श्री विवेक कुमार, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के निष्पक्षता पर आशंका जताते हुए संचालन पदाधिकारी को बदलने का अनुरोध किया गया। श्री त्रिपाठी के अनुरोध पर विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-435 दिनांक-19.02.2018 तथा संकल्प ज्ञापांक-436 दिनांक-19.02.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी को बदल दिया गया। श्री विवेक कुमार, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के स्थान पर श्री अरविन्द आलोक, संयुक्त श्रमायुक्त को संचालन पदाधिकारी बनाया गया।
2. श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही एवं स्पष्टीकरण को निरस्त करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक याचिका CWJC No.-720/2018 सुधांशु शेखर त्रिपाठी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक-24.01.2018 के अनुपालन में माननीय न्यायालय के अगले आदेश तक, विभागीय पत्रांक-586 दिनांक-07.03.2018 तथा गै॰स॰प्रे॰ संख्या-28(श्रम) दिनांक-07.03.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई गई। पुनः माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-05.09.2018 को पारित न्यायादेश जिसके द्वारा विभागीय पत्रांक-2889 दिनांक-31.10.2017 तथा पत्रांक-2890 दिनांक-31.10.2017 को निरस्त किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2887 दिनांक-31.10.2017 एवं संकल्प ज्ञापांक-2888 दिनांक-31.10.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को जारी रखने का आदेश दिया गया, का अनुपालन करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
3. श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-354 दिनांक-04.02.2023 द्वारा श्री त्रिपाठी के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2887 दिनांक-31.10.2017 एवं संकल्प ज्ञापांक-2888 दिनांक-31.10.2017 द्वारा15 (cid:464)बहार गजट, 22 2023 संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने श्री त्रिपाठी के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2887 दिनांक-31.10.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के सभी आरोपों तथा संकल्प ज्ञापांक-2888 दिनांक-31.10.2017 के दो आरोपों को पूर्णतः एवं दो को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-691 दिनांक- 24.03.2022 द्वारा श्री त्रिपाठी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री त्रिपाठी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमति जताई गई है। 4. इसी बीच श्री त्रिपाठी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर LPA No.-1523/2018 सुधांशु शेखर त्रिपाठी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-31.08.2022 को न्यायादेश पारित किया गया कि ः- "The State- respondents are hereby directed to issue a show cause notice to the appellant in furnishing necessary materials with the aforesaid memos dated 31.10.2017 has been served on the appellant. On receipt of such notice and material, the appellant is hereby directed to file his explanation along with material information, if any. Thereafter, the disciplinary authority is hereby directed to analyze the material facts and explanation to be submitted by the appellant and take a decision within a period of three months from the date of receipt of this order. The appellant shall co-operate in deciding the aforesaid issue with the disciplinary authority. Till the aforesaid decision is taken by the disciplinary authority, further action pursuant to cited memo dated 31.10.2017 shall be kept in abeyance until decision is taken by the disciplinary authority." दिनांक-31.08.2022 को उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में तत्काल श्री त्रिपाठी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखते हुए विभागीय पत्रांक-2570 दिनांक-10.11.2022 द्वारा श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी से कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री त्रिपाठी से प्राप्त स्पष्टीकरण, तथ्य एवं साक्ष्य के विश्लेषणोपरांत विभागीय आदेश संख्या-1216 दिनांक-15.05.2023 द्वारा श्री त्रिपाठी से प्राप्त स्पष्टीकरण को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया गया एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी के विरूद्ध संचालित दोनों विभागीय कार्यवाही में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43'बी' के अंतर्गत उनके पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि कटौती के दण्ड को अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।
5. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43'बी' तथा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के प्रावधानों के आलोक में विभागीय पत्रांक-1719 दिनांक-27.06.2023 द्वारा श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी के पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि कटौती के दण्ड को अधिरोपित करने के निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श की मांग की गई एवं सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-2762 दिनांक-03.11.2023 द्वारा श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी के पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि कटौती के लिए विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गई है। 6. अतएव श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2887 दिनांक-31.10.2017 एवं ज्ञापांक-2888 दिनांक-31.10.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43'बी'-सह-पठित नियम-139 के अंतर्गत उनकेे पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि कटौती के दण्ड को अधिरोपित किया जाता है।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी, तत्कालीन उप निदेशक (नियोजन), गया प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से उपलब्ध कराई जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
, अवर सचिव। श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में -राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल द्वारा दिनांक-27.10.2016 को रु0 15,000/-(पन्द्रह हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से श्री कुमार को न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-115/2016, दिनांक-27.10.2016 दर्ज किया गया, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-2564/अप0शा0, दिनांक-03.11.2016 से विभाग को प्राप्त हुआ।16 (cid:464)बहार गजट, 22 2023 तदोपरान्त विभागीय संकल्प सं0-2140(नि0को0), दिनांक-16.12.2016 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 की कंडिका-1 की उप कंडिका-'ग' तथा कंडिका-2 की उप कंडिका 'क' में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में गिरफ्तार किये जाने की तिथि-27.10.2016 के प्रभाव से निलम्बित किया गया तथा न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा होने के उपरान्त निलंबन अवधि के लिए इनका मुख्यालय - प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना निर्धारित किया गया। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का पत्रांक-2719/अप0शा0, दिनांक-30.11.2016 से अभियोजन स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक-66(नि0को0), दिनांक-19.01.2017 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. जिलाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-01-0391/स्था0, दिनांक-18.03.2017 द्वारा उक्त निगरानी थाना कांड के अधीन प्राथमिकी दर्ज होने एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के निमित्त विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में अंकित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-617(नि0को0), दिनांक-11.07.2017 द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इसी बीच आयुक्त के सचिव, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक-872/स्था0, दिनांक-14.06.2017 द्वारा श्री कुमार के जमानत पर मुक्त होकर दिनांक-25.03.2017 को आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना में योगदान दिये जाने की सूचना दी गयी। आरोपी द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक-31.07.2017 विभाग में समर्पित किया गया।
3. आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0-834(नि0को0), दिनांक-28.08.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, बक्सर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, बक्सर का आदेश ज्ञापांक-01-1479/स्था0, दिनांक-23.10.2017 से प्राप्त सूचनानुसार इस विभागीय कार्यवाही में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।
4. अपर समाहर्त्ता-सह-संचालन पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-03-955/रा0, दिनांक-06.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया। विभागीय पत्रांक-100(नि0को0), दिनांक-22.01.2020 द्वारा अपर समाहर्त्ता-सह-संचालन पदाधिकारी, बक्सर से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत संचालन अभिलेख वापस करते हुए पुनः जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। इसी बीच माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-21357/2021 राकेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-27.01.2022 को पारित आदेश तथा विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में विलम्ब होने के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-1473(15), दिनांक-12.09.2022 द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया।
5. अपर समाहर्त्ता-सह-संचालन पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-03-2749/रा0, दिनांक-14.10.2022 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना मंतव्य अंकित किया गया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा गठित धावा दल ने आरोपित कर्मी श्री राकेश कुमार को परिवादी श्री संजय कुमार पाण्डेय से रु0 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया एवं एतद् संबंधी प्राथमिकी निगरानी थाना में दर्ज की गयी। दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा गठित धावा दल ने आरोपित कर्मी श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर के विरूद्ध काण्ड संख्या-115/2016 दिनांक-27.10.2016 दर्ज किये जाने के कारण सरकार की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित प्रतीत होता है। 6. जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-2027(15), दिनांक-22.12.2022 से द्वितीय कारण-पृच्छा/ अभ्यावेदन की मांग आरोपी से की गयी। आरोपी द्वारा अपना द्वितीय कारण-पृच्छा/अभ्यावेदन दिनांक- 18.04.2023 को विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपों को एक साजिश एवं षडयंत्र मानते हुए आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
7. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा/अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि द्वितीय कारण पृच्छा में भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है, जो बचाव ब्यान के दौरान आरोपी पृच्छा पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया पूर्ण है तथा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र में अंकित सभी आरोपों को सही माना गया है। आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध विशिष्ठ आरोप यथा-रु0 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप प्रमाणित है। यह भी प्रमाणित है कि आरोपी पदाधिकारी स्तर से अपनायी गई चूक बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3(i) का घोर उल्लंघन है। इनके —त्यों के कारण सरकारी कर्मी सहित सरकार की छवि धूमिल हुई है। स्पष्टतः आरोपी का द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।
8. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध , जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड विनिश्चित किया गया। 9. श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में -राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड '' , जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' संबंधी संलेख विभागीय ज्ञापांक-1719(15), दिनांक-20.09.2023 द्वारा17 (cid:464)बहार गजट, 22 2023 मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा गया। मंत्रिपरिषद् की दिनांक-10.10.2023 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-01 के रूप में इसे सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख में निहित दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
10. उक्त स्वीकृति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (xi) के प्रावधानों के तहत श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में -राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को , का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। 1. नाम ः- श्री राकेश कुमार,
2. पिता का नाम ः- श्री राजेन्द्र प्रसाद, 2. पदनाम ः- तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में मुख्यालय - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना। 3. जन्म तिथि ः- 05.12.1984 4. सेवानिवृति की तिथि ः- 30.12.2044
5. स्थाई पता ः- पटनवा, इन्द्रपुरी, रोहतास, बिहार-821309 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय