(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 1 अ(cid:274)हायण 1945 (श0)
(सं0 पटना 972) पटना, बुधवार, 22 नव(cid:224)बर 2023 I ———
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अधिनियम, 19/2023 द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षित वर्गों को निम्न प्रकार संशोधित आरक्षण प्रतिशत का प्रावधान किया गया है :-
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 22 नव(cid:224)बर 2023अनुसूचित जाति - 20 % अनुसूचित जनजाति - 02 % अत्यन्त पिछड़ा वर्ग - 25 % पिछड़ा वर्ग - 18 % आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 10 % (बिहार अधिनियम-2/2019 द्वारा पूर्व से प्रावधानित) उक्त संशोधित अधिनियम के आलोक में रोस्टर क्लीयरेंस के संबंध में निम्नांकित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-
(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सिविल संख्या-79/1979 (आर० के० सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में दिनांक-10.02.1995 को पारित आदेश के अनुसार पद आधारित रोस्टर क्लीयरेंस का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत स्वीकृत बल के आधार पर प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग को उनके आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान्य कराये जाते हैं। इस व्यवस्था को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-117 दिनांक-30.09.1995 द्वारा लागू किया गया है, जो आज तक प्रचलित है।
(ii) किसी संवर्ग में पद विशेष को भरने के क्रम में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में बैकलॉग रिक्तियों तथा चालू रिक्तियों को अलग-अलग स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जायेगा।
(iii) नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार में बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है, अतः रोस्टर बिन्दु-01 से प्रारम्भ कर संलग्न मॉडल रोस्टर (एनेक्सचर-1) के अनुसार रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की जायेगी। (iv) पूर्व से नियुक्त/कार्यरत पिछड़े वर्गों की महिलाएं (WBC) कोटि की महिला कर्मी अपने संगत आरक्षित मूल कोटि यथा-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग में गिनी जायेंगी।
(v) छोटे स्थापना वाले संवर्ग में आरक्षण प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति को पद उपलब्ध कराने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है, अतः किसी रोस्टर क्लीयरेंस के क्रम में अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य बिन्दु (18/84) व्यवहृत होने पर यथास्थिति उसे पद उपलब्ध करा दिया जायेगा।
(vi) ऐसे छोटे स्थापना वाले संवर्ग, जिसमें आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान्य कराने में कठिनाई हो रही हो, ऐसी स्थिति में रनिंग रोस्टर (अर्थात यथास्थिति रोस्टर बिन्दु) के अनुसार रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की जा सकेगी।
(vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को तब तक चालू रिक्ति (Current Vacancy) का 10 प्रतिशत पद अनुमान्य होता रहेगा, जब तक कि उसे कुल स्वीकृत पद का 10 प्रतिशत पद प्राप्त न हो जाय।
(viii) महिलाओं को 35% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के तहत गैर आरक्षित/आरक्षित कोटिवार पद उपलब्ध कराने के क्रम में ऊध्र्वाधर (Vertical) आरक्षण के अन्तर्गत गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य पदों (रिक्तियों) के विरूद्ध 35% की दर से पदों की गणना महिलाओं के लिए की जायेगी। कम से कम 03 (दो में नहीं) पदों के विरूद्ध महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 01 पद अनुमान्य कराया जा सकेगा। इस क्रम में भिन्नांक 0.01 से 0.49 तक को 0 (शून्य) तथा 0.50 से 0. 99 तक को 01 (एक) माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप 1.49 = 01 तथा 1.50 = 02 माना जायेगा। यदि कई समव्यवहारों में रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की जाती है अथवा विभिन्न विभाग अलग-अलग अधियाचना भेजते हैं, जिसके आधार पर आयोग/अनुशंसी संस्थाएं समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की गणना समव्यवहार (Transaction) वार अथवा विभागवार की जायेगी, न कि समेकित रूप से।
(ix) मात्र चालू रिक्ति के विरूद्ध ही दिव्यांगजन हेतु क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों यथा-पोता/पोती/नाती/नतीनी को यथास्थिति क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
(x) महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण तथा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों यथा-पोता/पोती/ नाती/नतीनी के लिए क्षैतिज आरक्षण को कैरी फारवर्ड नहीं किया जायेगा, यद्यपि दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 की धारा-34(2) के आलोक में जहां कोई रिक्ति किसी भर्त्ती वर्ष में संदर्भित दिव्यांगजन की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से नहीं भरी जा सकेगी, ऐसी रिक्ति गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए पश्चात्वर्त्ती भर्त्ती वर्ष में अग्रणित होगी।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 22 नव(cid:224)बर 2023 (First Tansaction) पुराने नियम अर्थात UR X 2 X पुराना आरक्षण प्रतिशत के अनुसार की जायेगी, जबकि दूसरी बार (Second Tansaction) से मात्र कुल कार्यरत बल के आधार पर नये आरक्षण प्रतिशत के अनुसार की जायेगी।
(xii) रोस्टर पंजी में जिस बिन्दु तक रोस्टर बिन्दु व्यवहृत हो चुका है, उसके ठीक बाद वाले रोस्टर बिन्दु से नया मॉडल रोस्टर के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि पुराने नियम के तहत रोस्टर बिन्दु-25 तक व्यवहृत हो चुका है, तो अगली कार्रवाई रोस्टर बिन्दु-26 से प्रारम्भ की जायेगी।
(xiii) संशोधित मॉडल रोस्टर एनेक्सचर-1, बिहार अधिनियम, 19/2023 के अधिनियमित होने के पश्चात् प्रथम सव्यवहार में किया जाने वाला रोस्टर क्लीयरेंस का नमूना एनेक्सचर-2 तथा बिहार अधिनियम, 19/2023 के अधिनियमित होने के पश्चात् द्वितीय एवं उसके अगले समव्यवहारों में किया जाने वाला रोस्टर क्लीयरेंस का नमूना एनेक्सचर-3 के रूप में संलग्न है।
(xiv) किसी भी बिन्दु पर अस्पष्टता अथवा विरोधाभाष की स्थिति में मूल अधिनियम/संकल्प/आदेश/ परिपत्र (समय-समय पर यथासंशोधित) आदि का संदर्भ लिया जाय।
(xv) एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश/संकल्प/परिपत्र आदि के असंगत अंश (यदि हों) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। (xvi) यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 22 नव(cid:224)बर 2023 ,usDlpj&1
| 1. अनारक्षित 2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 3. अनुसूचित जाति 4. अनारक्षित 5. पिछड़ा वर्ग 6. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 8. अनारक्षित 9. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 10. अनुसूचित जाति 11. पिछड़ा वर्ग 12. अनारक्षित 13. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 14. अनुसूचित जाति 15. पिछड़ा वर्ग 16. अनारक्षित 17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 18. अनुसूचित जनजाति 19. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 20. अनारक्षित 21. अनुसूचित जाति 22. पिछड़ा वर्ग 23. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 24. अनारक्षित 25. पिछड़ा वर्ग 26. अनुसूचित जाति 27. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 28. अनारक्षित 29. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 30. अनुसूचित जाति 31. पिछड़ा वर्ग 32. अनारक्षित 33. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 34. अनुसूचित जाति 35. पिछड़ा वर्ग 36. अनारक्षित 37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 38. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 39. अनुसूचित जाति 40. अनारक्षित 41. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 42. पिछड़ा वर्ग 43. अनुसूचित जाति 44. अनारक्षित 45. अत्यंत पिछड़ा वर्ग 46. पिछड़ा वर्ग 47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 48. अनारक्षित 49. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 50. अनुसूचित जाति | 51. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 52. अनारक्षित 53. अनुसूचित जाति 54. पिछड़ा वर्ग 55. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 56. अनारक्षित 57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 58. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 59. अनुसूचित जाति 60. पिछड़ा वर्ग 61. अनारक्षित 62. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 63. पिछड़ा वर्ग 64. अनारक्षित 65. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 66. अनुसूचित जाति 67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 68. अनारक्षित 69. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 70. पिछड़ा वर्ग 71. अनुसूचित जाति 72. अनारक्षित 73. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 74. अनुसूचित जाति 75. पिछड़ा वर्ग 76. अनारक्षित 77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 78. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 79. अनुसूचित जाति 80. अनारक्षित 81. पिछड़ा वर्ग 82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 83. अनुसूचित जाति 84. अनुसूचित जनजाति 85. अनारक्षित 86. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 88. पिछड़ा वर्ग 89. अनुसूचित जाति 90. अनारक्षित 91. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 92. पिछड़ा वर्ग 93. अनुसूचित जाति 94. अनारक्षित 95. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 96. पिछड़ा वर्ग 97. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 98. अनुसूचित जाति 99. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 100. अनारक्षित |
(i) कुल स्वीकृत बल - 20 (ii) कोटिवार कार्यरत बल - 06 (अधियाचित रिक्ति, यदि हों सहित) (iii) रिक्ति - 20-06 = 14 (iv) अंतिम व्यवहृृत रोस्टर बिन्दु - 12 प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (5) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (01) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है। इस प्रकार कुल रिक्त 14 पदों का रोस्टर बिन्दु-13 से 26 के विरूद्ध रोस्टर क्लीयरेंस का स्वरूप निम्नांकित होगा :-
i
EWS ii x x
| 5x 2 x 16% = 1.60 = 2 | 0 | 2 | |
| 5x 2 x 1% = 0.10 = 0 | 0 | 0 | |
| 5x 2 x 18% = 1.80 = 2 | 1 | 1 | |
| 5x 2 x 12% = 1.20 = 1 | 0 | 1 |
| अनुसूचित जाति | 20x20% = 4.00 = 4 | 0 2 = 2 | 2 |
| अनुसूचित जनजाति | 20x 2% = 0.40 = 1 (रोस्टर बिन्दु-18 पड़ने के कारण) | 0 0 = 0 | 1 |
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 20x 25% = 5.00 = 5 | 1 1 = 2 | 3 |
| पिछड़ा वर्ग | 20x 18% = 3.60 = 4 | 0 1 = 1 | 3 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 10x 10% = 1.00 = 1 (शुद्ध रिक्ति x 10%) | - | 1 |
| गैर आरक्षित वर्ग | कुल शुद्ध रिक्ति - सभी आरक्षित वर्गों को अनुमान्य कराये गए पद 10 - (2 1 3 3 1) 10 - 10 = 0 | - | 0 |
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कुल 14 पदों का रोस्टर बिन्दु-13 से 26 तक के विरूद्ध आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लीयरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :-
III (i) अनुसूचित जाति-रोस्टर बिन्दु-13 एवं 14 = 02 पद।
(ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-रोस्टर बिन्दु-15 = 01 पद।
(iii) पिछड़ा वर्ग-रोस्टर बिन्दु-16 = 01 पद। (i) अनुसूचित जाति-रोस्टर बिन्दु-21 एवं26 = 02 पद। (यहाँ अनुसूचित जाति को मात्र 02 पद प्राप्त हो रहे हैं, अतः अनुसूचित जाति की महिला को 35%क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।)
(ii) अनुसूचित जनजाति-रोस्टर बिन्दु-18 = 01 पद। (यहाँ अनुसूचित जनजाति को मात्र 01 पद प्राप्त हो रहा है, अतः अनुसूचित जनजाति की महिला को 35%क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।) (iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-रोस्टर बिन्दु-19, एवं 23 = 03 पद। (यद्यपि रोस्टर बिन्दु-20 गैर आरक्षित वर्ग को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।)
(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिला को 35% की दर से 3 x35%= 1.05 अर्थात 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।) (iv) पिछड़ा वर्ग-रोस्टर बिन्दु-22, एवं 25 = 03 पद। (यद्यपि रोस्टर बिन्दु-24 गैर आरक्षित वर्ग को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।)
(पिछड़ा वर्ग की महिला को 35% की दर से 3 x35%= 1.05 अर्थात 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।)
(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-रोस्टर बिन्दु-17 = 01 पद। (यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मात्र 01 पद प्राप्त हो रहा है, अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।) (vi) गैर आरक्षित वर्ग ----------- 0 (शून्य) पद।
| 17 से 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(i) राज्य के मूलवासी को ही आरक्षण का लाभ देय होगा।
(ii) गुणागुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।
(iii) नियुक्ति के क्रम में सभी प्रचलित नियमों/अधिनियमों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। (iv) नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में बैकलॉग के रूप में उपलब्ध कराये गए पदों को अलग से दर्शाया जाना अपेक्षित है।8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 22 नव(cid:224)बर 2023 (i) कुल स्वीकृत बल - 25 (ii) कोटिवार कार्यरत बल - 03 (अधियाचित रिक्ति, यदि हों सहित) (iii) रिक्ति - 25-03 = 22 (iv) अंतिम व्यवहृृत रोस्टर बिन्दु - 03 प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (3) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (शून्य) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक है, अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है। इस प्रकार कुल रिक्त 22 पदों का रोस्टर बिन्दु-04 से 25 के विरूद्ध रोस्टर क्लीयरेंस का स्वरूप निम्नांकित होगा :-
| अनुसूचित जाति | 3x 20% = 0.60 = 1 | 0 | 1 |
| अनुसूचित जनजाति | 3x 2% = 0.06 = 0 | 0 | 0 |
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 3x 25% = 0.75 = 1 | 0 | 1 |
| पिछड़ा वर्ग | 3x 18% = 0.54 = 1 | 0 | 1 |
| अनुसूचित जाति | 25x20% = 5.00 = 5 | 0 1 = 1 | 4 |
| अनुसूचित जनजाति | 25x 2% = 0.50 = 1 (रोस्टर बिन्दु-18 पड़ने के कारण) | 0 0 = 0 | 1 |
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 25x 25% = 6.25 = 6 | 0 1 = 1 | 5 |
| पिछड़ा वर्ग | 25x 18% = 4.50 = 5 | 0 1 = 1 | 4 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 19x 10% = 1.90 = 2 (शुद्ध रिक्ति x 10%) | - | 2 |
| गैर आरक्षित वर्ग | कुल शुद्ध रिक्ति - सभी आरक्षित वर्गों को अनुमान्य कराये गए पद 19- (4 1 5 4 2) 19 - 16 = 3 | - | 3 |
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कुल 22 पदों का रोस्टर बिन्दु-04 से 25 तक के विरूद्ध आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लीयरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :-
(i) अनुसूचित जाति-रोस्टर बिन्दु - 04 = 01 पद। (ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-रोस्टर बिन्दु - 05 = 01 पद। (iii) पिछड़ा वर्ग-रोस्टर बिन्दु - 06 = 01 पद। (i) अनुसूचित जाति-रोस्टर बिन्दु-10, 14, एवं 21 = 04 पद। (यद्यपि रोस्टर बिन्दु-20 गैर आरक्षित वर्ग को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे अनुसूचित जाति को अनुमान्य कराया गया है।)9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 22 नव(cid:224)बर 2023 (अनुसूचित जाति की महिला को 35% की दर से 4x35% = 1.40 अर्थात 01 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।) (ii) अनुसूचित जनजाति-रोस्टर बिन्दु-18 = 01 पद। (यहाँ अनुसूचित जनजाति को मात्र 01 पद प्राप्त हो रहा है, अतः अनुसूचित जनजाति की महिला को 35%क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।) (iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-रोस्टर बिन्दु-9, 13, 19, 23 एवं = 05 पद। (यद्यपि रोस्टर बिन्दु-24 गैर आरक्षित वर्ग को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।)
(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिला को 35% की दर से 5x35% = 1.75 अर्थात 2 (दो) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।)
(iv) पिछड़ा वर्ग-रोस्टर बिन्दु-11, 15, 22 एवं 25 = 04 पद। (पिछड़ा वर्ग की महिला को 35% की दर से 4x35% = 1.40 अर्थात 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।)
(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-रोस्टर बिन्दु-7 एवं 17 = 02 पद। (यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मात्र 02 पद प्राप्त हो रहा है, अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 35%क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।) (vi) गैर आरक्षित वर्ग-रोस्टर बिन्दु-8, 12 एवं 16 = 03 पद। (गैर आरक्षित वर्ग की महिला को 35% की दर से 3x35% = 1.05 अर्थात 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।)
| 07 से 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(i) राज्य के मूलवासी को ही आरक्षण का लाभ देय होगा। (ii) गुणागुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।
(iii) नियुक्ति के क्रम में सभी प्रचलित नियमों/अधिनियमों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। (iv) नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में बैकलॉग के रूप में उपलब्ध कराये गए पदों को अलग से दर्शाया जाना अपेक्षित है। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)972-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in