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(0 974) ए ए 22 ;बपकरू224द्ध 2023
सं॰-06/नि॰(साख-3) बैंक स्था॰-5/11 (खण्ड-1)-3194
सहकारिता विभाग ——— संकल्प 7 नवम्बर 2023 विषयः- भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार न्युनतम अनिवार्य 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात(CRAR- Capital to Risk Weighted Assets Ratio) का स्तर प्राप्त करने हेतु राज्य के 02 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों यथा-भागलपुर एवं मुंगेर-जमुई को पूँजीकृत करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष-2023-24 में ì 9433.09 लाख (नौ हजार चार सौ तैतीस लाख नौ हजार) रूपये अनुदान की स्वीकृति तथा स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। बिहार राज्यान्तर्गत शीर्ष स्तर पर राज्य सकहारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी समिति के रूप में गठित 23 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इन बैंकों द्वारा राज्य के कृषकों को सहकारी साख सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, अधिप्राप्ति के क्रम में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका है।
| क्र.सं. | जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम | पूँजी करने हेतु आवश्यक राशि (लाख रूपये में) |
| 1. | भागलपूर | 7687.91 |
| 2. | मुंगेर-जमुई | 1745.18 |
| कुल | 9433.09 |
उपरोक्त के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR- Capital to Risk Weighted Assets Ratio) का स्तर प्राप्त करने हेतु राज्य के 02 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा-भागलपुर एवं मुंगेर-जमुई को पूँजीकृत करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष-2023-24 में अनुदान मद में कुल ì 9433.09 लाख (नौ हजार चार सौ तैतीस लाख नौ हजार) रूपये की स्वीकृति तथा स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।
दिनांक-03.11.2023 को मंत्रि परिषद् की संपन्न बैठक के मद संख्या-30 में इस योजना की स्वीकृति प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, सरकार के संयुक्त सचिव।