असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
3 अ(cid:274)हायण 1945 (श0)
(सं0 पटना 978) पटना, शु(cid:272)वार, 24 नव(cid:224)बर 2023
& ———
01/07/2023 42% 46%
वित्त विभागीय संकल्प सं॰-3353/वि॰, दिनांक-11/04/2023 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/01/2023 के प्रभाव से 42% प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई थी।
भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1/4/2023-E-II(B), दिनांक- 20/10/2023 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/07/2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 42% से बढ़ाकर 46% स्वीकृत किया गया है।
राज्य सरकार भी अपने सरकारी सेवकों को महँगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।
(i) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए दिनांक-01/07/2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 42% से बढ़ाकर 46% करने की स्वीकृति दी जाती है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 24 नव(cid:224)बर, 2023 (iii) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतनस्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
(iv) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।
उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में वर्धित दर से महँगाई भत्ता, माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुगतेय होगा।
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,