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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 November 2023

Published 24 November 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-11-24.979
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

3 अ(cid:274)हायण 1945 (श0)

(सं0 पटना 979) पटना, शु(cid:272)वार, 24 नव(cid:224)बर 2023

& ———

01/07/2023 42%

46%

वित्त विभागीय संकल्प सं॰-3352/वि॰ दिनांक-11/04/2023 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2023 के प्रभाव से 42% की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 42/04/2023-P&PW(D), दिनांक-27.10.2023 के द्वारा सप्तम्‌ केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक-01/07/2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर 42% से बढ़ाकर 46% स्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की

स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

(i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01/07/2023 के प्रभाव से 42% के स्थान पर 46% महँगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 24 नव(cid:224)बर, 2023 (ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। (iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी। . पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के पेंशनधारियों को वर्धित दर से महँगाई राहत, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से भुगतेय होगा।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 979-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 November 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-11-24.979/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-11-24.979.