असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
7 अ(cid:274)हायण 1945 (श0)
(सं0 पटना 983) पटना, मंगलवार, 28 नव(cid:224)बर 2023
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वित्त विभागीय संकल्प सं0-1964 दिनांक-31.08.2005 द्वारा दिनांक-01.09.2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मियों हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एन0पी0एस0) लागू की गयी है । 2. ऐसे कई मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं, जिनमें पुरानी रिक्ति/विज्ञापन के आधार पर सम्पन्न चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की नियुक्ति कई चरणों में हुई है । एक ही मेधा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की योगदान तिथि में अंतर होने के कारण कतिपय कर्मी पुरानी एवं कतिपय कर्मी नई पेंशन योजना से आच्छादित किये गये है। दिनांक-01.09.2005 के पूर्व योगदान समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को पुरानी पेंशन योजना का जबकि दिनांक- 01.09.2005 के पश्चात योगदान समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को एन0पी0एस0 का लाभ प्रदान किया गया है। उक्त स्थिति को कई अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में चुनौती दी गयी एवं माननीय न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में आने के फलस्वरूप न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए सरकार द्वारा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया गया है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 नव(cid:224)बर, 2023 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 01.09.2005 के पश्चात कतिपय अभ्यर्थी एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त हुए हैं; एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को निम्न शर्तो के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया जाएगा :-
(i) रिक्ति एवं विज्ञापन दिनांक-01.09.2005 से पूर्व का हो, (ii) चयन प्रक्रिया दिनांक-01.09.2005 से पूर्व सम्पन्न हो चुकी हो तथा मेधासूची से कतिपय अभ्यर्थी दिनांक-01.09.2005 से पूर्व वास्तविक योगदान समर्पित कर चुके हाें एवं उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया हो,
(iii) दिनांक-01.09.2005 के पश्चात नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब प्रशासनिक कारणों से अथवा न्यायिक वाद के कारण हुआ हो,
(iv) संबंधित कर्मी अपने नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष विकल्प संबंधी आवेदन आदेश निर्गत की तिथि के छः माह के भीतर प्रस्तुत करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अधीन मामले की समीक्षा कर वित्त विभागीय सहमति प्राप्त करते हुए आवेदन समर्पित करने की तिथि के छः माह के भीतर समुचित निर्णय लेते हुए आदेश निर्गत किया जाएगा ।
(v) विकल्प का प्रयोग एक ही बार किया जाएगा एवं वह अंतिम होगा । (vi) एन0पी0एस0 से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने के फलस्वरूप संबंधित कर्मी के एन0पी0एस0 फंड में संचित राशि का समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-330 दिनांक-05.04.2016 एवं 485 दिनांक-09.08.2021 के आलोक में किया जाएगा । आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,