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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 December 2023

Published 05 December 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-12-05.990
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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परिवहन विभाग

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अधिसूचना

5 दिसम्बर 2023

सं॰ 06/RVSF-12-06/2023-9171—राज्य में पर्यावरण की अनुकूलता एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु लोकहित में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-52(A) के आलोक में राज्य सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों का पुनर्निबंधन अब नहीं किया जा सकेगा। उन सभी वाहनों की अनिवार्य स्क्रैपिंग निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा- Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) की स्थापित इकाई के माध्यम से की जायेगी।

2. संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इन वाहनों का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (Minimum Reserve Price) निर्धारित किया जायेगा। विा विभाग, बिहार सरकार के पत्र सं0-एम4-42/ 99/4653/वि0 (2) दिनांक-27.07.1999 के आलोक में सभी विभाग, स्क्रैपिंग के योग्य चिन्हित वाहनों का यथाशीघ्र अनुमानित मूल्यांकन कर न्यूनतम आरक्षित मूल्य (Minimum Reserve Price) निर्धारित कर सकेंगे।3. स्क्रैपिंग योग्य राज्य सरकार के चिन्हित वाहनों की ई-नीलामी की प्रक्रिया के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निदेश के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम MSTC (Metal Scrap Trading Corporation) को प्राधिकृत किया जाता है। ई-नीलामी के लिए MSTC के विहित पोर्टल पर संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा स्क्रैपिंग योग्य वाहनों का पूर्ण विवरण अपलोड कर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। MSTC द्वारा आयोजित की जाने वाली ई-नीलामी की प्रक्रिया में सिर्फ RVSF की स्थापित इकाईयाँ ही प्रतिभागी होंगी। RVSF के अतिरिक्त किसी अन्य को ई-नीलामी की प्रक्रिया में MSTC के द्वारा सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। 4. MSTC के स्तर से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग एवं MSTC के बीच एक एकरारनामा किया जायेगा। ;बपकरू464द्ध ;द्ध 5 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2023 2 5. न्यूनतम आरक्षित मूल्य के अनुरूप बोली प्राप्त नहीं होने पर ई-नीलामी असफल व्यवहृत होगी। प्रथम ई-नीलामी असफल होने पर, न्यूनतम आरक्षित मूल्य में प्रशासी विभाग के विवेकानुसार पुनर्मूल्यांकण कर आंशिक पुनरीक्षण करते हुए दूसरी बार ई-नीलामी (Re-auction) की कार्रवाई की जा सकेगी। 6. दूसरी बार ई-नीलामी (Re-auction) के फलस्वरूप भी अपेक्षित राशि नहीं मिलने पर ई-नीलामी की प्रक्रिया असफल होने की स्थिति में ई-नीलामी (Re-auction) के लिए निर्धारित राशि के अनुसार संबंधित वाहन को स्क्रैपिंग हेतु MSTC को आवंटित किया जा सकेगा।

7. तत्पश्चात्‌ संबंधित विभाग के अधि—त खाते में MSTC द्वारा अपेक्षित राशि, RVSF अथवा MSTC के स्तर से वाहन प्राप्ति से एक सप्ताह के अंदर जमा किया जायेगा।

8. उक्त वाहन की ढुलाई से पूर्व स्थानीय जिला परिवहन पदाधिकारी अथवा न्यूनतम अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा स्क्रैपिंग योग्य वाहनों का भौतिक निरीक्षण किया जायेगा। स्क्रैपिंग हेतु प्राप्त वाहनों के लिए RVSF द्वारा निर्गत किये जाने वाले Certificate of Deposit की भौतिक प्रति, जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेंगी तथा इसके आलोक में समकक्ष नये वाहन का क्रय करने पर मोटरवाहन कर में अनुमान्य छूट प्रदान की जा सकेगी। 9. समकक्ष वाहन से अभिप्रेत हैः- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-48 के अन्तर्गत प्रासंगिक वर्ष के लिए अधिसूचना सं0-2571(E), दिनांक-12.06.2023 द्वारा अधिसूचित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index) के अनुसार खरीद मूल्य के बाद अधिकतम 15 वर्ष के अनुसार वर्तमान मूल्य के अनुरूप वाहन।

10. उपर्युक्त के क्रम में अपनायी जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण एवं आवश्यकतानुसार इसमें समय-समय पर संशोधन परिवहन विभाग द्वारा किया जा सकेगा एवं सभी विभागों को तद्‌नुसार अवगत कराया जायेगा। स्पष्टीकरणः- (i) लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index) की गणना के लिए वाहन के मूल्य में मोटर वाहन कर सम्मिलित नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 December 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-12-05.990/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-12-05.990.