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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 December 2023

Published 06 December 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-12-06.994
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

15 अ(cid:274)हायण 1945 (श0)

(सं0 पटना 994) पटना, बुधवार, 6 (cid:464)दस(cid:224)बर 2023 ———

सं० 01/निगम (ई-बस), 09-13/2023- —बिहार के प्रमुख शहरों यथा-पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियाँ शहरों के लिये सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देष्य से कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था करने हेतु ''पी0 एम0 ई0-बस सेवा'' योजना लागू की जाती है। 1. संक्षिप्त नाम, आरंभ एवं विस्तार।-

(i) इस योजना का नाम-''पी० एम० ई-बस सेवा'' योजना होगा। (ii) इसका विस्तार बिहार के प्रमुख शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियाँ के लिये होगा। (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

इस योजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली राषि 728.42 करोड़ रू० (सात सौ अट्‌ठाईस करोड़ बयालीस लाख रू0) तथा अनुपातिक राज्यांश के रूप में 235.20 करोड रू० (दो सौ पैंतीस करोड़ बीस लाख रू0) व्यय किया जायेगा।

राज्यांष की अनुपातिक राषि कुल दो भाग में यथा प्रथम 10 वर्ष में 89.40 करोड़ रू0 (नवासी करोड़ चालीस लाख रू0) एवं 11वें व 12वें वर्ष में 145.80 करोड रू० (एक सौ पैंतालीस करोड़ अस्सी लाख रू0) व्यय किया जायेगा।

उक्त संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए परिचालन संसाधन अंतर पर Subsidy के लिए Payment

Security Mechanism (PSM) में भागीदारी की गारंटी प्राप्त है।

इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2034-35 तक किया जायेगा।इस योजना के लिए एक Escrow Account खोली जायेगी, जिसमें केन्द्रांश की राशि, राज्यांश की राशि के साथ-साथ प्रतिदिन प्राप्त होने वाले राजस्व अथवा अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि संधारित की जायेगी। बसाें के 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 संचालन में तीन महीने की अनुमानित व्यय के अनुरूप राषि इस खाते में अग्रिम के रूप में रखी जायेगी। एतद्‌ संबंधी Payment Security Mechanism (PSM) पर भी सहमति प्राप्त है। इस योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर विशेष सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

आनुषंगिक विषयों पर परिवहन विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्णय लेते हुए अपेक्षित निदेश जारी किया जा सकेगा। इस योजना की किसी कंडिका के विवेचन हेतु परिवहन विभाग, बिहार सक्षम प्राधिकार होगा।

9. अधिसूचना संख्या-9170, दिनांक-05.12.2023 को रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव ।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण)994-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 December 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-12-06.994/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-12-06.994.