असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
1 पौष 1945 (श0)
(सं0 पटना 1023) पटना, शु(cid:272)वार, 22 (cid:464)दस(cid:224)बर 2023
(भू-अर्जन निदेशालय)
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सं॰ 14/डी0एल0ए0-(प्राधिकार)-नियुक्ति-11/2023- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (RFCTLARR Act-2013) के अध्याय-VIII की धारा-51 के अंतर्गत समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा अधिसूचना जारी कर भू-अर्जन संबंधी मुआवजा भुगतान, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे तथा अधिनियम की धारा-64(1) के अंतर्गत निर्देश मामलों (Reference cases) की सुनवाई हेतु एक या अधिक भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) की स्थापना का प्रावधान है।
बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
नियमावली-2013 के नियम-35 के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रभाग के मुख्यालयों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णियां, गया एवं भागलपुर में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना, उसे प्रदत अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए की गई है। पीठासीन पदाधिकारी (Presiding Officer) प्राधिकार के अध्यक्ष हैं।
प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु राजस्व विभागीय आदेश
द्वारा गठित चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तहत सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं समकक्ष की संधारित मेधा सूची के अनुसार भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर ,
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 22 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 विभागीय अधिसूचना सं0-484/रा0 दिनांक-07.04.2016 द्वारा स्थापित प्रत्येक प्राधिकार की अधिकारिताएवं कार्यक्षेत्र संबंधित प्रमंडल के अधीनस्थ सभी जिलों में होगी। बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2014 के नियम 36 के अंतर्गत प्राधिकार को झूठे दावों इत्यादि के माध्यम से लिये गये पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन लाभों की वसूली की शक्ति होगी।
प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते उनकी सेवानिवृति के समय उनके द्वारा अंतिम आहरित पारिश्रमिक, घटाव पेंशन के समतुल्य होगा। इसके अतिरिक्त, वे अपना पेंशन एवं स्वयं पर लागू संबंधित नियमों के अधीन प्रोद्भूत अन्य लाभ आहरित करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी की अन्य सेवा शत्र्तें वही होगी जो बिहार राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत एतद् संबंधी पत्र/परिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे। पीठासीन पदाधिकारी के वेतनादि से संबंधित व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू-राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0004 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार मांग सं0-40 विपत्र कोड संख्या-एन 2029000010004 के अंतर्गत विकलनीय होगा। पीठासीन पदाधिकारी का वेतनादि भुगतान राजस्व विभागीय ज्ञापांक-1291/रा0 दिनांक-20.11.2015 द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के सृजित स्थायी पदों के विरूद्ध किया जायेगा तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबंधक (Registrar) होंगे।
को निदेशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र प्राप्ति की तिथि के सात दिनों (एक सप्ताह) के भीतर देना सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,