(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 7 पौष 1945 (श0)
(सं0 पटना 1037) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 28 (cid:464)दस(cid:224)बर 2023
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सं. 06/विविध (दू0मु0)-44/2022 (पार्ट-II)- —मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अंतर्गत राज्य के नवगठित सात दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणो के लिए परिवहन विभागीय अधिसूचना सं0-9385, दिनांक-18.12.2023 द्वारा नियुक्त किये गये अध्यक्ष को उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित दावा न्यायाधिकरण में पदस्थापित किया जाता है।
| 1 | श्री राजीव रंजन | बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सारण |
| 2 | श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय | बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पटना |
| 3 | श्री अशोक कुमार सिंह | बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गया |
| 4 | श्री विधु भूषण पाठक | बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर |
| 5 | श्री विजय कुमार | बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, भागलपुर |
| 6 | श्री अशोक कुमार गुप्ता | बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पूर्णियाँ |
| 7 | श्री किशोर प्रसाद | बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा |
सभी नवनियुक्त अध्यक्ष अपने पदस्थापन से संबंधित दावा न्यायाधिकरण का प्रभार आगामी 03.01.2024 तक अवश्य ग्रहण करेंगे। 2. प्रभार ग्रहण के समय किसी सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र अवश्य समर्पित करेंगे।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,