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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ———— अधिसूचना 4 दिसम्बर 2023
स्ां॰ वन्य प्राणी-26/2012/802 (ई॰) प॰व॰ज॰प॰—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53वाँ) संशोधित 2022 की धारा-6 के अन्तर्गत तथा विभागीय संकल्प संख्या-वन्य प्राणी 2/2003-759(ई॰)/प॰व॰ दिनांक 12.11.2003 एवं अधिसूचना संख्या-वन्य प्राणी 26/2012-106(ई.)/प॰व॰ दिनांक 19.03.2015 के क्रम में बिहार राज्य वन्य प्राणी पर्षद का पुर्नगठन निम्न रूप से किया जाता हैः-
| 1 | मुख्यमंत्री, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| 2 | मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना | - | उपाध्यक्ष |
| 3 | राज्य विधान मंडल के तीन सदस्य | ||
| i. | श्री दामोदर रावत, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा | - | सदस्य |
| ii. | ई॰ शशि भूषण सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा | - | सदस्य |
| iii. | श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा | - | सदस्य |
| 4 | राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनो से मनोनीत तीन व्यक्ति जो वन्यप्राणी मामलों से संबंधित ं हो ं | ||
| i. | डा॰ बिवाश पांडव, Director, Bombay Natural History Society (BNHS), Mumbai | - | सदस्य |
| ii. | डा॰ नचिकेत केलकर, Programme Head, Riverine Ecosystems and Livelihoods, Wildlife Conservation Trust (WCT), Mumbai (Experience in Dolphin Research and Conservation) | - | सदस्य |
| iii. | श्री समीर कुमार सिन्हा, Joint Director, Wildlife Trust of India, F-13, Sector-8, Noida-201301 | - | सदस्य |
| 5 | राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 10 व्यक्ति जो प्रसिद्ध संरक्षणविद्, पारिस्थितिकीविद् एवं पर्यावरणविद् हो । इनमें से कम-से-कम दो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के हो ं । ं | ||
| i. | श्री प्रिय रंजन सिन्हा, कंकड़बाग, पटना, भूतपूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय | - | सदस्य |
| चिड़ियाघर प्राधिकरण, भूतपूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून (2004-13) तथा Ex-Country Head, IUCN(2013 से 2018)। | |||
| ii. | श्री बी॰ ए॰ खान, हैदराबाद, सेवानिवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार तथा भूतपूर्व मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार। | - | सदस्य |
| iii. | डा॰ डी॰ एन॰ सिंह, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं सलाहकार, राजगीर जू सफारी, नालन्दा। | - | सदस्य |
| iv. | प्रो॰सुनील कुमार चौधरी, भागलपुर, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र विभाग एवं विक्रमशिला बायोडायवर सिटी रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर। | - | सदस्य |
| v. | डा॰ अवध बिहारी श्रीवास्तव, जबलपुर, मध्यप्रदेश, Former Director, School of Wildlife Forensic and Health, Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Jabalpur. | - | सदस्य |
| vi. | श्री सुब्रत पॉल चौधरी, कोलकाता, प॰बंगाल, मानव-वन्यप्राणी द्वंद्व विशेषज्ञ एवं प॰बंगाल सरकार द्वारा सहयोजित कन्सलटेंट। | - | सदस्य |
| vii. | डा॰ कमलेश मौर्य, बेतिया, प॰चम्पारण, Associate Coordinator, Terai Arc Landscape, WWF-India. | - | सदस्य |
| viii . | श्री लक्ष्मण उरांव (उरांव जनजाति), पिता स्व॰ मथुरा उरांव, ग्राम-सोली, पो॰-रेहल, थाना-नौहट्टा, जिला-रोहतास। | - | सदस्य |
| ix. | रिक्त | - | |
| x. | रिक्त | - | |
| 6 | मुख्य सचिव, बिहार। | - | सदस्य |
| 7 | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार। | - | सदस्य |
| 8 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार। | - | सदस्य |
| 9 | आयुक्त एवं सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 10 | प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना। | - | सदस्य |
| 11 | आरक्षी महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 12 | केन्द्र सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं से मनोनीत एक प्रतिनिधि, जो बिग्रेडियर से कम श्रेणी के नहीं हों। | - | सदस्य |
| 13 | निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 14 | निदेशक, मत्स्य पालन, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 15 | निदेशक, वन्यप्राणी संरक्षण द्वारा मनोनीत पदाधिकारी। | - | सदस्य |
| 16 | भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के प्रतिनिधि। | - | सदस्य |
| 17 | बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि। | - | सदस्य |
| 18 | जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि। | - | सदस्य |
| 19 | मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना। | - | सदस्य सचिव |
से तीन वर्षों अथवा बिहार विधान सभा/परिषद की सदस्यता की समाप्ति, जो भी पूर्व हो, तक होगा।
3. उपर्युक्त सारण के क्रमांक-4 एवं 5 पर वर्णित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन वर्षों का होगा।
4. पर्षद की बैठक वर्ष में दो बार होगी, बैठक हेतु तिथि एवं स्थान का निर्धारण, सदस्य सचिव, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर करेंगे।
5. पर्षद राज्य सरकार को निम्नांकित बिन्दुओं पर परामर्श देगी-
(क) बिहार राज्य में अभयारण्य, आश्रयणी, राष्ट्रीय उद्यान, सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने तथा क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में।
(ख) वन्यजीवों तथा विशिष्ट वनस्पति की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी नीति के निर्धारण के संबंध में। (ग) वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत किसी अनुसूची से संबंधित किसी मामले के संबंध में। (घ) अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वन वासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण में सामंजस्य पूर्ण कार्यक्रम के निर्णय के संबंध में।
(ड़) राज्य सरकार द्वारा पर्षद को सौंपे गये कोई अन्य कार्य, मामले, जो वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित हो।;बपकरू464द्ध ;द्ध 29 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2023 3 6. पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता आदि निम्न प्रकार देय होगाः-
(क) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को राज्य के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा।
(ख) पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता, पर्षद के सदस्य सचिव-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एवं भुगतेय होगा।
(ग) इस व्यय का वहन मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उप-मुख्य शीर्ष-01- वानिकी, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0001 निदेशन और प्रशासन से किया जायेगा। आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभागों/विभागाध्यक्षों /महालेखाकार, बिहार एवं सभी सदस्यों को भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुधीर कुमार, वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।