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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 December 2023

Published 29 December 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-12-29.1042
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

8 पौष 1945 (श0)

(सं0 पटना 1042) पटना, शु(cid:272)वार, 29 (cid:464)दस(cid:224)बर 2023

———

सं॰ 2/सी01-20-03/2022- गृ0आ—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-6831 दिनांक 23.07.2020 में किये गये प्रावधान एवं महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्ष के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके विरुद्व प्रतिवेदित मामले की समीक्षोपरान्त निम्नांकित शर्त्तों के अधीन वेतनमान-लेवल-9(रु0 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता हैः-
1 श्री देव आषीष हंस S/o श्री हीरालाल हंस बेगूसराय 113371 05-11-1994 04 148
श्री देव आषीष हंस S/o श्री हीरालाल हंस ग्रा0पो0-फूलमलीक साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बिहार-851217 श्री देव आषीष हंस को बिहार पुलिस सेवा में इस शर्त के साथ नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है कि उनके विरूद्ध दर्ज पटना हवाई अड्‌डा के थाना कांड संख्या-15/21 दिनांक 13.01. 2021 धारा-341/323/ 504/498(A)/34 भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज अधिनियम के मामले से संबंधित दायर घरेलु हिंसा वाद सं0-137/21 में माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना के न्याय निर्णय से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 श्री हंस द्वारा योगदान के समय निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :- (i) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

(ii) दहेज नहीं लेने या नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र। (iii) चल-अचल सम्पत्ति की विवरणी। (iv) पासपोर्ट साईज का दो अद्यतन फोटो। (i) अनुशंसित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की संपुष्टि संंबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से करवायी जा रही है। इस संंबंध में अनुशंसित अभ्यर्थी के विरूद्ध सत्यापन के क्रम में उनके आवेदन से किसी प्रकार की भिन्नता परिलक्षित होती है तो उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्‌द कर दी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। (ii) बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 648 (क) के अनुरूप नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक की परीक्ष्यमान अवधि 03 वर्षों की होगी।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2763 दिनांक 23.02.2016 की कंडिका-3 के निहित प्रावधानों के आलोक में नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक की वरीयता का निर्धारण किया जायेगा। बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के क्रम में आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अनुशंसित अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित किसी भी प्रमाण पत्र को गलत पाया जायेगा तो उसकी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी और उनकी नियुक्ति पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किया जायेगा। अनुशंसित अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नियुक्ति-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय मे ंप्रस्तुत कर योगदान करेंगे। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। . नव नियुक्त अभ्यर्थी को यह निदेष दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर वे अपना योगदान पुलिस महानिदेशक, कार्यालय, बिहार, पटना में निश्चित रूप से समर्पित कर देगें। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्‌द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

———— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1042-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 December 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-12-29.1042/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-12-29.1042.