असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
8 पौष 1945 (श0)
(सं0 पटना 1042) पटना, शु(cid:272)वार, 29 (cid:464)दस(cid:224)बर 2023
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| 1 | श्री देव आषीष हंस S/o श्री हीरालाल हंस | बेगूसराय | 113371 | 05-11-1994 | 04 | 148 | |
| श्री देव आषीष हंस S/o श्री हीरालाल हंस ग्रा0पो0-फूलमलीक साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बिहार-851217 | श्री देव आषीष हंस को बिहार पुलिस सेवा में इस शर्त के साथ नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है कि उनके विरूद्ध दर्ज पटना हवाई अड्डा के थाना कांड संख्या-15/21 दिनांक 13.01. 2021 धारा-341/323/ 504/498(A)/34 भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज अधिनियम के मामले से संबंधित दायर घरेलु हिंसा वाद सं0-137/21 में माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना के न्याय निर्णय से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। |
(ii) दहेज नहीं लेने या नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र। (iii) चल-अचल सम्पत्ति की विवरणी। (iv) पासपोर्ट साईज का दो अद्यतन फोटो। (i) अनुशंसित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की संपुष्टि संंबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से करवायी जा रही है। इस संंबंध में अनुशंसित अभ्यर्थी के विरूद्ध सत्यापन के क्रम में उनके आवेदन से किसी प्रकार की भिन्नता परिलक्षित होती है तो उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। (ii) बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 648 (क) के अनुरूप नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक की परीक्ष्यमान अवधि 03 वर्षों की होगी।
(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2763 दिनांक 23.02.2016 की कंडिका-3 के निहित प्रावधानों के आलोक में नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक की वरीयता का निर्धारण किया जायेगा। बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के क्रम में आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अनुशंसित अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित किसी भी प्रमाण पत्र को गलत पाया जायेगा तो उसकी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी और उनकी नियुक्ति पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किया जायेगा। अनुशंसित अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नियुक्ति-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय मे ंप्रस्तुत कर योगदान करेंगे। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। . नव नियुक्त अभ्यर्थी को यह निदेष दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर वे अपना योगदान पुलिस महानिदेशक, कार्यालय, बिहार, पटना में निश्चित रूप से समर्पित कर देगें। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।