िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 13 1945 (श0) सं(cid:201)या 01 पटना, बुधवार, ————————
3 2024 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-73 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 74-74 पूरक
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पूरक-क 75-832 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
भाग-1
िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत
सूचनाएं। —————
सं0 3/विविध-10101/2013-1532 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग -------
सेवा में, महालेखाकार, बिहार, पटना।
दिनांक 26 दिसम्बर 2023 विषयः- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व से सृजित पदों को अंचल स्तरीय पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप संवर्ग पुनर्गठन के प्रस्ताव को अनुमानित वार्षिक व्यय भार रु0 1,86,62,304/- (एक करोड़ छियासी लाख बासठ हजार तीन सौ चार रुपये मात्र) की स्वीकृति।
आदेशः स्वीकृत
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं उनके अनुरक्षण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-302 दिनांक-29.07.2006 एवं स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-303 दिनांक-29. 07.2006 द्वारा क्रमशः पम्प ऑपरेटर का कुल-821 (आठ सौ इक्कीस) पदों एवं इलेक्ट्रीशियन का कुल-06 (छः) पदों का सृजन किया गया था। 2. पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति, प्रोन्नति तथा सेवा शर्तों के विनियमन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-1334 दिनांक-08.09.2014 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचल स्तरीय पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 में पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन की संवर्ग संरचना की गयी है।
3. उक्त संवर्ग नियमावली में वर्णित विभिन्न पद सोपानों के अनुरूप विभिन्न कोटि के पदों की संख्या एवं उनका वेतनमान निम्नवत् निर्धारित किया गया हैः- पम्प ऑपरेटरः-
| क्र0 | पद सोपान | पद का स्तर एवं वेतनमान | पद का प्रतिशत |
| (क) | पम्प ऑपरेटर | मूल कोटि वेतन स्तर-02 | कुल स्वीकृत पद- 821का 60%=493 पद |
| (ख) | पम्प ऑपरेटर गे्रड-II | प्रथम प्रोन्नति स्तर वेतन स्तर-03 | कुल स्वीकृत पद-821 का 25%=205 पद |
| (ग) | पम्प ऑपरेटर ग्रेड-I | द्वितीय प्रोन्नति स्तर वेतन स्तर-04 | कुल स्वीकृत पद-821 का 15%=123 पद |
| (क) | इलेक्ट्रीशियन | मूल कोटि वेतन स्तर-02 | कुल स्वीकृत पद-06 का 60 %=04 पद |
| (ख) | इलेक्ट्रीशियन गे्रड-II | प्रथम प्रोन्नति स्तर वेतन स्तर-03 | कुल स्वीकृत पद-06 का 25 %=01 पद |
| (ग) | इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-I | द्वितीय प्रोन्नति स्तर वेतन स्तर-04 | कुल स्वीकृत पद-06 का 15 %=01 पद |
4. अंचल स्तरीय पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्त्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप संवर्ग पुनर्गठन किये जाने पर कुल-रु0 1,86,62,304/- (एक करोड़ छियासी लाख बासठ हजार तीन सौ चार रुपये मात्र) का वार्षिक भार अनुमानित है, जिसका वहन विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-302 दिनांक-29.07.2006 के साथ संलग्न परिशिष्ट-I एवं स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-303 दिनांक-29.07.2006 के साथ संलग्न परिशिष्ट-I में वर्णित व्यय शीर्ष से भारित होगा (छायाप्रति संलग्न)।
5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व से सृजित पदों को अंचल स्तरीय पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप संवर्ग पुनर्गठन के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष- 2023-2024 में कुल रु0 1,86,62,304/- (एक करोड़ छियासी लाख बासठ हजार तीन सौ चार रुपये मात्र) मात्र का वार्षिक व्यय (परिशिष्ट-'क') होने की संभावना है।
6. उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य मंत्री परिषद् की दिनांक-22.11.2023 की बैठक के मद संख्या-10 में स्वीकृत है। अनु0-यथोपरि।
आदेष से, अशोक कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।
| क्र0 | पद का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या | वेतनमान | प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय | कुल वार्षिक व्यय | |||||
| मंहगाई भत्ता 38% | मकान भत्ता 8% | चिकित्सा भत्ता | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
| 1 | पम्प ऑपरेटर | 821 | 19900-63200 वेतन स्तर-02 | 7,562/- | 1,592/- | 1000/- | 3,60,648/- | 29,60,92,008/- | ||
| 2 | इलेक्ट्रीशियन | 6 | 19900-63200 वेतन स्तर-02 | 7,562/- | 1,592/- | 1000/- | 3,60,648/- | 21,63,888/- | ||
| 29,82,55,896/- | ||||||||||
| क्र0 | पद का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या | वेतनमान | मंहगाई भत्ता 38% | मकान भत्ता 8% | चिकित्सा भत्ता | प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय | कुल वार्षिक व्यय | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
| 1 | पम्प ऑपरेटर | 493 | 19900-63200 वेतन स्तर-02 | 7,562/- | 1,592/- | 1000/- | 3,60,648/- | 17,7799464/- | ||
| पम्प ऑपरेटर ग्रेड-II | 205 | 21700-69100 वेतन स्तर-03 | 8,246/- | 1,736/- | 1000/- | 3,92,184/- | 8,03,97,720/- | |||
| पम्प ऑपरेटर ग्रेड-I | 123 | 25500-81100 वेतन स्तर-04 | 9,690/- | 2,040/- | 1000/- | 4,58,760/- | 5,64,27,480/- | |||
| 2 | इलेक्ट्रीशियन | 4 | 19900-63200 वेतन स्तर-02 | 7,562/- | 1,592/- | 1000/- | 3,60,648/- | 14,42,592/- |
| इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-II | 1 | 21700-69100 वेतन स्तर-03 | 8,246/- | 1,736/- | 1000/- | 3,92,184/- | 3,92,184/- | |
| इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-I | 1 | 25500-81100 वेतन स्तर-04 | 9,690/- | 2,040/- | 1000/- | 4,58,760/- | 4,58,760/- | |
| 31,69,18,200/- | ||||||||
31,69,18,200-29,82,55,896=1,86,62,304/- आदेष से, अशोक कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।
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सं0 निग/सारा-(निगम) आरोप-29/2023-7360 (एस)--दिनांक 04.06.2023 को सुल्तानगंज-अगुआनी घाट पर गंगा नदी में निर्माणाधीन पुल के पिलर सहित Super Structure ध्वस्त हो जाने के कारण उच्चस्तरीय समीक्षोपरांत श्री योगेन्द्र कुमार, वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होने के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-3236 (एस), दिनांक 05.06.2023 द्वारा श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। 2. श्री कुमार द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 25.10.2023 विभाग को समर्पित किया गया। श्री कुमार ने अपने अभ्यावेदन के साथ मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No-8209/2023, CWJC No- 8351/2023, CWJC No-9593/2023 में दिनांक 14.09.2023 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अंकित किया कि पुल निर्माण का कार्य EPC मोड पर चयनित संवेदक को आवंटित किया गया था। EPC मोड में निर्माण कार्य के लिए संवेदक पुल के विस्तृत डिजाईन, सामग्री की खरीद और पुल के निर्माण कार्य में गुणवत्ता के जिम्मेदार संवेदक द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय में इसी आशय का शपथ पत्र भी दायर किया गया है। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2023 को पारित आदेश का Operative अंश निम्नवत् है :-
"The undertaking made by the Managing Director is one made on behalf of the Company and is recorded as an undertaking before this Court. In view of the undertaking. The State Government, in consultation with the agency, would thrash out the modalities and arrive at an agreement, as soon as possible and make sure the reconstruction be recommenced and continued in terms of the contract without any further mishaps." 3. श्री कुमार द्वारा निलंबन मुक्त करने हेतु समर्पित अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि अगुआनी पुल के संदर्भ में दायर विभिन्न वाद में मान्नीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.09.2023 में यह अभिलिखित है कि "The Contractor fimrly undertake to re-construction work will be completed in period not exceeding next two working years." उक्त निर्णय में ही यह भी अभिलिखित है कि " Now the agency, through its Managing Director has undertaken to construct the collapsed spans, by itself, without any additional cost to the Government." 4. उक्त Undertaking के आधार पर सम्प्रति श्री योगेन्द्र कुमार, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता को निलंबित रखना निष्प्रयोजित प्रतीत होता है। अतः सम्यक विचारोपरांत श्री योगेन्द्र कुमार, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित के संंबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये जाते है :- (i) श्री योगेन्द्र कुमार, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।
(ii) श्री कुमार के निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।
- -5 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 सं0 -7182 (एस)--श्री श्रीधर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार सम्प्रति सेवानिवृत को मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के पदस्थापन काल में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितताओं के लिए अधिसूचना संख्या-8610 दिनांक-01.07.2008 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-1102(एस) दिनांक-19.02.2009 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं दिनांक-31.01.2009 को सेवानिवृत होने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक-8602(एस) दिनांक-06.08. 2009 द्वारा बिहार पेंशन नियमावाली के नियम- 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया। श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध गठित आरोपों को यद्यपि प्रमाणित नहीं माना गया, परन्तु विभागीय समीक्षोपरान्त सभी योजनाओं में मापी की जाँच किये वगैर भुगतान करने, अंतिम विपत्र का निष्पादन नियमानुसार नहीं करने, अन्य लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए अभिलेखों में छेड़-छाड़ करने, निविदा प्रकाशन की सूचना का सही प्रकाशन नहीं करने एवं स्वीकृत कार्यों को विघटित कर प्रावैधिकी स्वीकृति के लिए श्री प्रसाद को दोषी पाया गया। उक्त असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक-1587(एस)अनु॰ दिनांक-29.01.2010 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।
2. श्री प्रसाद ने अपने पत्रांक-1 दिनांक-16.02.2010 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर में अंकित किया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। विभागीय समीक्षा के निष्कर्ष तथा उसकी तकनीकी आधार की छाया प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात् ही ये अपना स्पष्टीकरण समर्पित कर सकेंगे। श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रसाद की यह सोची समझी रणनीति है। क्योंकि द्वितीय कारण पृच्छा में असहमति के बिन्दुआें को स्पष्ट किया जा चुका है। इस आधार पर उनके इस स्पष्टीकरण को ही द्वितीय कारण पृच्छा मानते हुए इन्हें उक्त प्रमाणित आरोप के लिए दोषी मानते हुए इनके पेंशन से 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) पेंशन कटौती के दंड प्रस्ताव पर सरकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-6397(एस)अनु॰ दिनांक-03.05.2010 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी।
3. बिहार लोक सेवा अयोग के पत्रांक-2221 दिनांक-01.12.2010 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णीत दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। अतएव श्री श्रीधर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, सतपुरा कॉलनी, वैशाली भवन के पास, पथ संख्या-1, मकान संख्या-14/ए, पोस्ट-रमना, जिला-मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-1300(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-1301(एस) दिनांक-03.02.2011 द्वारा इनके पेंशन से 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) कटौती किये जाने का दंड संसूचित किया गया।
4. श्री प्रसाद द्वारा उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.-7876/2011 दायर ख्किया गया, जिसमें दिनांक-30.08.2017 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् हैः- That being so, on this ground alone this petition has to be allowed as the Disciplinary Authority has followed a procedure which is not permissible under law. If the Disciplinary Authority wanted to disagree with the finding of the Inquiry Officer and record his own finding, it was incumbent upon the Disciplinary Authority to issue a notice to the petitioner, record his disagreement with the finding of the Inquiry Officer, reasons for recording a finding of guilt, hear the petitioner and thereafter record a finding of guilt and then issue the punishment. This process having not been followed, the law laid down by the Supreme Court in the cases of Punjab National Bank Vs. Kunj Behari Misra- (1998) 7 SCC 84 and S.P. Malhotra Vs. Punjab National Bank and others- (2013) 7 SCC 251 (supra) having been violated, this writ petition is allowed and the impugned order Annexure-1 dated 03.02.2011quashed. 5. CWJC No.-8876/2011 में दिनांक-30.08.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA No.-936/2018 दायर किया गया, जिसे दिनांक-25.09.2020 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
6. CWJC No.-8876/2011 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर LPA No.-936/2018 के खारिज हो जाने की स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त CWJC No.-8876/2011 में दिनांक-30.08.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या-3006 (एस) दिनांक 30.05.2023 द्वारा श्री श्रीधर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संसूचित दंडादेश विभागीय अधिसूचना संख्या-1300(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-1301(एस) दिनांक-03.02.2011 को निरस्त कर दिया गया।
7. उक्त मामले में ही श्री प्रसाद दिनांक 01.07.2008 से दिनांक 31.01.2009 तक निलंबित रहें। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया है, अतः श्री श्रीधर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार सम्प्रति सेवानिवृत के निलंबन अवधि दिनांक 01.
6 (cid:464)बहार गजट, 3 202407.2008 से 31.01.2009 को पूर्ण वेतन भत्ता के साथ अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। इस क्रम में श्री प्रसाद को पूर्व में भुगतेय जीवन निर्वाह भत्ता का समायोजन किया जा सकेगा।
8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। -------
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सं0 6/-प्रो0-06-01/2023-4505/वा0कर--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को राज्य-कर संयुक्त आयुक्त स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-लेवल-12 रू0 78,800-2,09,200) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-
| 1 | श्रीमती रीता सिंह, मुंगेर | 114/48वीं से 52वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 2 | श्री कृष्णा मोहन सिंह, व ैशाली | 130/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 3 | श्री गंगा प्रसाद, समस्तीपुर | 132/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 4 | श्री मुनेश्वर प्रसाद, मधुबनी | 134/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 5 | श्री संतोष कुमार, मुजफ्फरपुर | 135/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 6 | शौकत अली अंसारी, रोहतास | 136/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 7 | श्री अभिनव कुमार झा, मधुबनी | 137/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 8 | श्री तेज कान्त झा, दरभंगा | 138/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 9 | श्री राजेश रंजन भारती, मधेपुरा | 139/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 10 | प ्रतिमा कुमारी, पटना | 141/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 11 | श्री प्रशान्त कुमार झा, सहरसा | 142/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 12 | श्री रौशन कुमार, मधुबनी | 143/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 13 | श्री शशि भूषण, अररिया | 147/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 14 | निहारिका छवि आरा | 148/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 15 | श्री संतोष कुमार रोहतास | 149/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 16 | श्री योगेन्द्र शर्मा जहानाबाद | 150/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 17 | मिनी, बांका | 154/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 18 | श्री अजय कुमार सिंह, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) | 155/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 19 | श्री दिनेश कुमार उत्तर प्रदेश | 156/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 20 | श्री विवेक कुमार सहरसा | 158/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 21 | श्रीमती अंजू कुमारी गया | 160/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 22 | श्री अमित अंकित ब गुसराय े | 161/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 23 | स्वर्णलता किरण बक्सर | 162/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 24 | श्री विजय कुमार पाठक मधुबनी | 163/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 25 | श्री ज्ञानदेव प्रभाकर पटना | 164/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 26 | र णु कमारी े पटना | 166/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 27 | क मारी रश्मि ु पश्चिमी चम्पारण | 167/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 28 | श्री अभय कुमार गया | 168/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 29 | श्री विशाल कुमार गुप्ता नवादा | 183/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
| 30 | श्री राजीव रंजन नालंदा | 184/53वीं से 55वीं | राज्य-कर संयुक्त आयुक्त |
दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तो के अध्यधीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य कर संयुक्त आयुक्त के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।
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सं0 6/-प्रो0-06-01/2023-4506/वा0कर--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को राज्य-कर उपायुक्त स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-लेवल-11 रू0 67,700-2,08,700) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-
| 1 | श्री दिलीप कुमार साह कटिहार | 119/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 2 | श्री राजेश कुमार पटना | 120/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 3 | श्री उदय शंकर मिश्र मुजफ्फरपुर | 121/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 4 | श्री प्रवीण कुमार प र्वी चम्पारण ू | 122/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 5 | श्री सुनिल कुमार सिंह भोजपुर | 123/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 6 | श्री प्रमोद चौधरी मुजफ्फरपुर | 124/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 7 | श्री मनोज कुमार कर्ण कटिहार | 125/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 8 | श्री रोहिणी कुमार मिश्र मधुबनी | 126/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 9 | श्री प्रेम चन्द भारती पटना | 127/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 10 | श्री राजन कुमार श्रीवास्तव प र्वी चम्पारण ू | 128/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 11 | श्री अवधेश सिंह व ैशाली | 129/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 12 | क मारी अनामिका ु सीतामढ़ी | 131/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 13 | निवेदिता पटना | 133/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 14 | श्री क्षितिज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश | 140/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 15 | श्री आशीष रंजन नालंदा | 146/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 16 | श्री यदुवंश लखीसराय | 151/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 17 | श्री विवेक सारण | 152/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 18 | श्री अजय प्रकाश सिवान | 153/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 19 | श्री शिव कुमार भागलपुर | 157/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 20 | श्री विवेकानन्द राय, बांका | 159/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 21 | श्री रवीन्द्र कुमार, (अनु0 जाति) पटना | 165/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 22 | श्री विनय कुमार ठाकुर मु गेर ं | 169/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 23 | श्री दया शंकर सिंह भोजपुर | 170/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 24 | श्री बलराम प्रसाद सारण | 171/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 25 | श्री शंकर चौधरी मधेपुरा | 172/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 26 | श्री मनोज कुमार पटना | 173/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 27 | श्री संतोष कुमार गुप्ता भोजपुर | 174/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 28 | श्री धर्मदेव कुमार, (अनु0 जाति) पटना | 175/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 29 | श्री शिवनारायण पासवान, (अनु0 जाति) अररिया | 176/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 30 | मो0 अनवारूल हक कटिहार | 177/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 31 | श्री संतोष कुमार चौधरी दरभंगा | 178/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 32 | क मारी गुंजन भारती ु सीतामढ़ी | 179/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 33 | श्री ज्ञानी दास, (अनु0 जाति) गया | 180/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 34 | श्री उमेश चन्द्रा नवादा | 181/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 35 | श्री उदय कुमार, (अनु0 जाति) गया | 182/तृतीय सीमित | राज्य-कर उपायुक्त |
| 36 | श्री रविन्द्र कुमार, रोहतास | 185/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 37 | मो0 नसीम, पटना | 186/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 38 | श्री दीना नाथ अग्रवाल, गोपालगंज | 187/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 39 | श्री बाल्मिकी कुमार, (अनु0 जाति) जहानाबाद | 188/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 40 | श्री अजीत रंजन, (अनु0 जाति) पटना | 189/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 41 | ह मलता कुमारी, े पटना | 190/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 42 | श्री कुशेश्वर राउत, मधुबनी | 191/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 43 | श्री सुकेश कुमार, खगड़िया | 192/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 44 | मो0 शब्बीर, शिवहर | 193/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 45 | श्री गोपाल कुमार, नवादा | 194/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 46 | इन्दु कुमारी, रोहतास | 195/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 47 | शशि बाला, नालंदा | 196/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 48 | श्री विशाल कुमार, सारण | 197/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 49 | श्री मुकेश कुमार, (अनु0 जाति) भागलपुर | 198/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 50 | श्री मनीष कुमार गुप्ता, गया | 199/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 51 | श्री देव आनन्द, कटिहार | 200/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 52 | मो0 सब्बीर आलम, रोहतास | 201/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 53 | श्री विकी कुमार विश्वकर्मा, गया | 202/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 54 | आबिद सुबहानी, पटना | 203/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 55 | श्री आकाश कुमार, सिवान | 204/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 56 | श्री उमापति नारायण, (अनु0 जाति) रोहतास | 205/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 57 | अ ज ं कुमारी, ू (अनु0 जाति) पटना | 206/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 58 | श्री अनिल कुमार साह, (अनु0 जनजाति) सिवान | 207/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 59 | श्री मुकेश कुमार चौधरी, (अनु0 जाति) सीतामढ़ी | 208/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 60 | श्री राजू रंजन, (अनु0 जाति) सारण | 209/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 61 | श्री संजय कुमार, (अनु0 जाति) मुजफ्फरपुर | 210/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 62 | श्री सतीश कुमार, (अनु0 जाति) अरवल | 211/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 63 | श्री सच्चिदानन्द विश्वास, (अनु0 जाति) मधुबनी | 212/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 64 | श्री अरूण कुमार चौधरी, (अनु0 जाति) मुंगेर | 213/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
| 65 | श्री सुशील कुमार सुमन नालंदा | 214/53वीं से 55वीं | राज्य-कर उपायुक्त |
दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तो के अध्यधीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य कर उपायुक्त के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।
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विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
23 नवम्बर 2023
एस0ओ0 01 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-594/जे0, दिनांक-22.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-22.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री संजय कुमार पाण्डेय | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेतिया, प0 चम्पारण | 22.01.2019 | एम0 ए0 एल0एल0बी0 | प0 चम्पारण, (बेतिया) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-199/2018/9057/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)11 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
23 नवम्बर 2023
एस0ओ0 01 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-199/2018/9057/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 23rd November 2023
S.O. 01 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sanjay Kumar Pandey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 594/J dated 22.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 22.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sanjay Kumar Pandey | Advocate-cum- Notary Civil Court Bettiah, West Champaran | 22-01-2019 | M.A. L.L.B | West Champaran (Bettiah) Distt.- |
(File no. -A/Not-199/2018/9057/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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8 नवम्बर 2023
एस0ओ0 02 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1321/जे0, दिनांक-24.04.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शशि भूषण मिश्र, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.04.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।12 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शशि भूषण मिश्र | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, न्यायालय पालीगंज, पटना | 24.04.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पालीगंज अनुमंडल (पटना जिलान्तर्गत) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-05/2001/8591/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
8 नवम्बर 2023
एस0ओ0 02 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-05/2001/8591/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 8th November 2023
S.O. 02 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shri Shashi Bhushan Mishra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1321/J dated 24.04.2003 to practice as notary again for the next five year from 24.04.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shashi Bhushan Mishra | Advocate-cum- Notary Sub- divisional Civil Court Paliganj, Patna | 24.04.2003 | B.A L.L.B | Paliganj Subdivision Under Patna. Distt.- |
(File no. -A/Not-05/2001/8591/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
13 (cid:464)बहार गजट, 3 202417 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 03 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3620/जे0, दिनांक-28.07.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री धीरेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.07.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री धीरेन्द्र प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, कटिहार | 28.07.2008 | एस0एस0सी0 एल0एल0बी0 | कटिहार जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2003/8141/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
17 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 03 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2003/8141/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 17th October 2023
S.O. 03 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dhirendra Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3620/J dated 28.07.2008 to practice as notary again for the next five year from 28.07.2023.
14 (cid:464)बहार गजट, 3 2024| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dhirendra Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Katihar | 28.07.2008 | M.Sc L.L.B | Katihar Distt.- |
(File no. -A/Not-07/2003/8141/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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24 नवम्बर 2023
एस0ओ0 04 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-318/जे0, दिनांक-27.01.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, शिवनन्दन प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शिवनन्दन प्रसाद शर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा | 27.01.2001 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | शेखपुरा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/1998/9078/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
24 नवम्बर 2023
एस0ओ0 04 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/1998/9078/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 24th November 2023
S.O. 04 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to15 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 authorise Shri Sheonandan Prasad Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 318/J dated 27.01.2001 to practice as notary again for the next five year from 27.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sheonandan Prasad Sharma | Advocate-cum- Notary Civil Court Sheikhpura | 27.01.2001 | B.Sc L.L.B | Sheikhpura Distt.- |
(File no. -A/Not-08/1998/9078/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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8 नवम्बर 2023
एस0ओ0 05 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5270/जे0, दिनांक-24.10.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शम्भु प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.10.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शम्भु प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, कटिहार | 24.10.2008 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | कटिहार जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2003/8588/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)16 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
8 नवम्बर 2023
एस0ओ0 05 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2003/8588/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 8th November 2023
S.O. 05 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shambhu Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5270/J dated 24.10.2008 to practice as notary again for the next five year from 24.10.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shambhu Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Katihar | 24.10.2023 | B.Sc L.L.B | Katihar Distt.- |
(File no. -A/Not-08/2003/8588/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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15 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 06 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7424/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कृष्णदेव दास, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।17 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कृष्णदेव दास | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, महनार, वैशाली | 05.10.2012 | एल0एल0बी0 | वैशाली जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2012/9561/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
15 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 06 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2012/9561/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 15th December 2023
S.O. 06 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Krishnadeo Das and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7424/J dated 05.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 05.10.2017.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Krishnadeo Das | Advocate-cum- Notary Civil Court Mahnar, Vaishali | 05.10.2012 | L.L.B | . Vaishali Distt.- |
(File no. -A/Not-20/2012/9561/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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5 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 07 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9418/जे0, दिनांक-27.11.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामानंद मंडल, अधिवक्ता, जिनका18 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.11.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामानंद मंडल | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, अररिया | 27.11.2018 | एल0एल0बी0 | अररिया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-51/2018/7926/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
5 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 07 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-51/2018/7926/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th October 2023
S.O. 07 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramanand Mandal and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9418/J dated 27.11.2018 to practice as notary again for the next five year from 27.11.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramanand Mandal | Advocate-cum- Notary Civil Court Araria | 27.11.2018 | L.L.B | Araria Distt.- |
(File no. -A/Not-51/2018/7926/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
19 (cid:464)बहार गजट, 3 202423 नवम्बर 2023
एस0ओ0 08 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9765/जे0, दिनांक-11.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कमला कान्त मिश्रा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कमला कान्त मिश्रा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जगदीशपुर, भोजपुर | 11.12.2018 | एल0एल0बी0 | भोजपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-63/2018/9056/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
23 नवम्बर 2023
एस0ओ0 08 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-63/2018/9056/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 23rd November 2023
S.O. 08 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kamla Kant Mishra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9765/J dated 11-12-2018 to practice as notary again for the next five year from 11-12-2023.
20 (cid:464)बहार गजट, 3 2024| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kamla Kant Mishra | Advocate-cum- Notary Civil Court Jagdishpur, Bhojpur | 11-12-2018 | L.L.B | Bhojpur Distt.- |
(File no. -A/Not-63/2018/9056/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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19 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 09 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-10067/जे0, दिनांक-26.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जाहिद हसैन, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जाहिद हसैन | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जगदीशपुर, भोजपुर | 26.12.2018 | एल0एल0बी0 | भोजपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-70/2018/9671/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
19 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 09 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-70/2018/9671/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)21 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 The 19th December 2023
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jahid Hussain | Advocate-cum- Notary Civil Court Jagdishpur, Bhojpur | 26.12.2018 | L.L.B | . Bhojpur Distt.- |
S.O. 09 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jahid Hussain and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 10067/J dated 26.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 26.12.2023. Name of Notary
(File no. -A/Not-70/2018/9671/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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8 नवम्बर 2023
एस0ओ0 10 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9764/जे0, दिनांक-11.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रविन्द्र कुमार तिवारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रविन्द्र कुमार तिवारी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर | 11.12.2018 | एल0एल0बी0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-72/2018/8590/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)22 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
8 नवम्बर 2023
एस0ओ0 10 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-72/2018/8590/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 8th November 2023
S.O. 10 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rabindra Kumar Tiwari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.9764 /J dated 11.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 11.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rabindra Kumar Tiwari | Advocate-cum- Notary Civil Court Buxar | 11.12.2018 | L.L.B | Buxar Distt.- |
(File no. -A/Not-72/2018/8590/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
-------
6 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 11 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9604/जे0, दिनांक-04.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राकेश मोहन, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।23 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राकेश मोहन | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना | 04.12.2018 | एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-80/2018/9375/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
6 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 11 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-80/2018/9375/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 6th December 2023
S.O. 11 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rakesh Mohan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9604/J dated 04.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 04.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rakesh Mohan | Advocate-cum- Notary Civil Court Patna | 04.12.2018 | L.L.B | Patna Distt.- |
(File no. -A/Not-80/2018/9375/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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24 नवम्बर 2023
एस0ओ0 12 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और24 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4448/जे0, दिनांक-21.10.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रेस कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.10.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रेस कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सासाराम, रोहतास | 21.10.2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | रोहतास जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-84/99/9077/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
24 नवम्बर 2023
एस0ओ0 12 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-84/99/9077/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 24th November 2023
S.O. 12 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pres Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4448/J dated 21.10.2003 to practice as notary again for the next five year from 21.10.2023.
25 (cid:464)बहार गजट, 3 2024| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pres Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Sasaram, Rohatas | 21-10-2003 | B.Sc L.L.B | Rohatas Distt.- |
(File no. -A/Not-84/99/9077/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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6 नवम्बर 2023
एस0ओ0 13 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-9731/जे0, दिनांक-07.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सरयुग प्रसाद यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.12.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सरयुग प्रसाद यादव | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, नालन्दा | 07.12.2018 | एल0एल0बी0 | नालन्दा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-95/2018/8551/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
6 नवम्बर 2023
एस0ओ0 13 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-95/2018/8551/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)26 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 The 6th November 2023
S.O. 13 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Saryug Prasad yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9731/J dated 07.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 07.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Saryug Prasad yadav | Advocate-cum- Notary Civil Court Nalanda | 07.12.2018 | L.L.B | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not-95/2018/8551/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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6 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 14 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-303/जे0, दिनांक-14.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री आनन्दी कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री आनन्दी कुमार सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 14.01.2019 | एल0एल0बी0 | नालंदा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-108/2018/9362/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)27 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
6 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 14 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-108/2018/9362/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 6th December 2023
S.O. 14 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anandi Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 303/J dated 14.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 14.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anandi Kumar Sinha | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, | 14.01.2019 | L.L.B | . Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not-108/2018/9362/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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15 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 15 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-692/जे0, दिनांक-25.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दामोदर शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।28 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दामोदर शर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 25.01.2019 | एल0एल0बी0 | नालंदा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-110/2018/9560/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
15 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 15 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-110/2018/9560/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 15th December 2023
S.O. 15 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Damodar sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 692/J dated 25.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 25.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Damodar sharma | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda | 25.01.2019 | L.L.B | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not-110/2018/9560/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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29 नवम्बर 2023
एस0ओ0 16 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और29 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-386/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अंजुम अहसन, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्यौरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अंजुम अहसन | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 15.01.2019 | एल0एल0बी0 | नालंदा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-111/2018/9174/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
29 नवम्बर 2023
एस0ओ0 16 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-111/2018/9174/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 29th November 2023
S.O. 16 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 t0 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anjum Ahsan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 386/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anjum Ahsan | Advocate-cum- Notary Civil Court, Biharshariph Nalanda | 15.01.2019 | L.L.B | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not-111/2018/9174/J)
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
30 (cid:464)बहार गजट, 3 20246 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 17 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-309/जे0, दिनांक-14.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री गिरजेश प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री गिरजेश प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 14.01.2019 | एल0एल0बी0 | नालंदा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-112/2018/9363/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
6 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 17 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-112/2018/9363/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 6th December 2023
S.O. 17 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Girjesh Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 309/J dated 14.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 14.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Girjesh Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda | 14.01.2019 | L.L.B | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not-112/2018/9363/J)
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
31 (cid:464)बहार गजट, 3 20245 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 18 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-693/जे0, दिनांक-25.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मिथलेश कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्यौरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मिथलेश कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 25.01.2019 | एल0एल0बी0 | नालंदा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-113/2018/9315/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 18 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-113/2018/9315/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 18 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 t0 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mithilesh Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 693/J dated 25.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 25.01.2024.
32 (cid:464)बहार गजट, 3 2024| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Mithilesh Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Nalanda | 25.01.2019 | L.L.B | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not-113/2018/9315/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
-------
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 19 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-310/जे0, दिनांक-14.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुनील कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुनील कुमार सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 14.01.2019 | एल0एल0बी0 | नालन्दा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-114/2018/9316/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 19 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-114/2018/9316/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 19 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to33 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 authorise Shri Shri Sunil Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 310/J dated 14.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 14.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sunil Kumar Sinha | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda | 14.01.2019 | L.L.B | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not-114/2018/9316/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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17 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 20 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-233/जे0, दिनांक-11.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री बिशाल कुमार दीपक, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री बिशाल कुमार दीपक | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, अरेराज पूर्वी चम्पाररण, मोतिहारी | 11.01.2019 | एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पाररण, जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-115/2018/8142/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
17 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 20 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-115/2018/8142/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)34 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 The 17th October 2023
S.O. 20 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bishal Kumar Deepak and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 233/J dated 11.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 11.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bishal Kumar Deepak | Advocate-cum- Notary Civil Court, Areraj, East Champaran (Motihari) | L.L.B | 11.01.2019 | East Champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-115/2018/8142/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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14 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 21 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-168/जे0, दिनांक-09.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रमेश प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-09.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए े प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रमेश प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भभुआ, कैमूर | 09.01.2019 | एल0एल0बी0 | क मूर ै जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-126/2018/9558/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)35 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
14 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 21 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-126/2018/9558/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 14th December 2023
S.O. 21 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramesh Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 168/J dated 09.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 09.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramesh Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Bhabua, Kaimur | 09.01.2019 | L.L.B | Kaimur Distt.- |
(File no. -A/Not-126/2018/9558/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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29 नवम्बर 2023
एस0ओ0 22 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-308/जे0, दिनांक-14.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दिलीप कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्यौरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।36 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दिलीप कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, नालंदा | 14.01.2019 | एल0एल0बी0 | नालंदा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-134/2018/9175/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
29 नवम्बर 2023
एस0ओ0 22 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-134/2018/9175/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 29th November 2023
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dilip Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Nalanda | 14.01.2019 | L.L.B | Nalanda Distt.- |
S.O. 22 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 to 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dilip Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 308/J dated 14.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 14.01.2024. Name of Notary
(File no. -A/Not-134/2018/9175/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
37 (cid:464)बहार गजट, 3 202415 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 23 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-691/जे0, दिनांक-25.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री लक्ष्मण प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री लक्ष्मण प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पूर्णियॉं | 25.01.2019 | एल0एल0बी0 | पूर्णियॉं जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-169/2018/9562/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
15 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 23 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-169/2018/9562/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 15th December 2023
S.O. 23 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lakshman Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.691/J dated 25.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 25.01.2024.
38 (cid:464)बहार गजट, 3 2024| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Lakshman Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Purnea | 25.01.2019 | L.L.B | Purnea Distt.- |
(File no. -A/Not-169/2018/9562/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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17 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 24 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-523/जे0, दिनांक-21.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती अनिता कुमारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती अनिता कुमारी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया | 21.01.2019 | एल0एल0बी0 | पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-171/2018/8140/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
17 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 24 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-171/2018/8140/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)39 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 The 17th October 2023
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Smt Anita Kumari | Advocate-cum- Notary Civil Court, Betiya, West Champaran | 21.01.2019 | L.L.B | West Champaran Distt.- |
S.O. 24 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Smt Anita Kumari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 523/J dated 21.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 21.01.2024. Name of Notary
(File no. -A/Not-171/2018/8140/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 25 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-696/जे0, दिनांक-25.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दीपक कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ | 25.01.2019 | एल0एल0बी0 | पूर्णियाँ जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-175/2018/9314/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)40 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 25 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-175/2018/9314/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 25 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dipak Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.696/J dated 25.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 25.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dipak Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Purnea | 25.01.2019 | L.L.B | Purnea Distt.- |
(File no. -A/Not-175/2018/9314/J)
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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14 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 26 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-686/जे0, दिनांक-25.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती चन्द्रकला वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।41 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती चन्द्रकला वर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर, | 25.01.2019 | एल0एल0बी0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-178/2018/9559/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
14 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 26 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-178/2018/9559/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 14th December 2023
S.O. 26 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Smt. Chandra kala Verma, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 686/J dated 25.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 25.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Smt. Chandra kala Verma, | Advocate-cum- Notary Civil Court Buxar | 25.01.2019 | L.L.B | Buxar Distt.- |
(File no. -A/Not-178/2018/9559/J)
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
42 (cid:464)बहार गजट, 3 20245 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 27 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-539/जे0, दिनांक-21.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अवनीश कुमार निरज, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अवनीश कुमार निरज | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेतिया प0 चम्पारण | 21.01.2021 | एल0एल0बी0 | प0 चम्पारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-179/2018/7925/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
5 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 27 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-179/2018/7925/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th October 2023
S.O. 27 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Awanish Kumar Niraj and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No539/J dated 21.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 21.01.2024.
43 (cid:464)बहार गजट, 3 2024| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Awanish Kumar Niraj | Advocate-cum- Notary Civil Court Bettiya West Champaran | 21.01.2019 | L.L.B | . West Champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-179/2018/7925/J)
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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8 नवम्बर 2023
एस0ओ0 28 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-687/जे0, दिनांक-25.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अभय कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अभय कुमार सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर | 25.01.2019 | एल0एल0बी0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-190/2018/8589/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
8 नवम्बर 2023
एस0ओ0 28 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-190/2018/8589/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)44 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 The 8th November 2023
S.O. 28 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Abhay Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 687/J dated 25.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 25.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Abhay Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Buxar | 25.01.2019 | L.L.B | Buxar Distt.- |
(File no. -A/Not-190/2018/8589/J)
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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6 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 29 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-532/जे0, दिनांक-21.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री भूषण कुमार राय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री भूषण कुमार राय | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 21.01.2019 | एल0एल0बी0 | नालंदा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-193/2018/9361/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)45 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
6 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 29 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-193/2018/9361/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 6th December 2023
S.O. 29 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bhushan Kumar Roy and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 532/J dated 21.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 21.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bhushan Kumar Roy | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda | 21.01.2019 | L.L.B | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not-193/2018/9361/J)
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
-------
19 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 30 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-389/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुशील कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।46 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुशील कुमार पाण्डेय | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बगहा, | 15.01.2019 | एल0एल0बी0 | पश्चिम चम्परण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-200/2018/9673/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
19 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 30 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-200/2018/9673/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 19th December 2023
S.O. 30 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sushil Kumar Panday and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 389/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sushil Kumar Panday | Advocate-cum- Notary Civil Court Bagaha, West Champaran | 15.01.2019 | L.L.B | West Champaran Distt.- |
(File no. -A/Not-200/2018/9673/J)
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
-------
19 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 31 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-690/जे0, दिनांक-25.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कुमार राजेश रंजन, अधिवक्ता, जिनका47 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.01.2024 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए े प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कुमार राजेश रंजन | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पश्चिम चम्पारण, बगहा | 25.01.2019 | एल0एल0बी0 | पश्चिम चम्पारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-201/2018/9672/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
19 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 31 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-201/2018/9672/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 19th December 2023
S.O. 31 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kumar Rajesh Ranjan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 690/J dated 25.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 25.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kumar Rajesh Ranjan | Advocate-cum- Notary Civil Court Bagaha, West Champaran | 25.01.2019 | L.L.B | West Champaran, Distt.- |
(File no. -A/Not-201-2018/9672/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
48 (cid:464)बहार गजट, 3 202410 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 32 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3869/जे0, दिनांक-05.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामनाथ सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.09.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामनाथ सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दानापुर | 05.09.2003 | बी0.ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-83/2002/8003/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
10 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 32 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-83/2002/8003/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 10th October 2023
S.O. 32 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramnath Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3869/J dated 05.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 05.03.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramnath Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Danapur | 05.09.2003 | B.A L.L.B | Patna Distt.- |
(File no. -A/Not-(S)-83/2002/8003/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
49 (cid:464)बहार गजट, 3 20245 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 33 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3856/जे0, दिनांक-04.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरदेव राय, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.09.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हरदेव राय | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, छपरा, सारण | 04.09.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2002/9310/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 33 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2002/9310/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 33 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hardeo Rai and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3856/J dated 04.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 04.09.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Hardeo Rai | Advocate-cum- Notary Civil Court, Saran | 04.09.2003 | B.A. L.L.B. | Saran Distt.- |
(File no. -A/Not-02/2002/9310/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
50 (cid:464)बहार गजट, 3 20245 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 34 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-410/जे0, दिनांक-06.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रमोद कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-06.02.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रमोद कुमार सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 06.02.2004 | बी0एस0सी एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-24/01(ख्रंड)/7927/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
5 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 34 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-24/01(ख्रंड)/7927/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th October 2023
S.O. 34 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pramod Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 410/J dated 06.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 06.02.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pramod Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court, Gaya | 06.02.2004 | B.Sc. L.L.B. | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not(s)24/01(Khand)/7927/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
51 (cid:464)बहार गजट, 3 20246 नवम्बर 2023
एस0ओ0 35 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-10078/जे0, दिनांक-26.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.12.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अजय कुमार सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, नवगछिया, भागलपुर | 26.12.2018 | बी0ए0 (ऑनर्स) एल0एल0बी0 | भागलपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-41/2018/8526/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
6 नवम्बर 2023
एस0ओ0 35 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-41/2018/8526/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 6th November 2023
S.O. 35 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ajay Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 10078/J dated 26-12-2018 to practice as notary again for the next five year from 26.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ajay Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court, Navgachia, Bhagalpur | 26.12.2018 | B.A. (Hons.) L.L.B. | Bhagalpur Distt.- |
(File no. -A/Not-41/2018/8526/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
52 (cid:464)बहार गजट, 3 202416 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 36 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-164/जे0, दिनांक-09.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, मो0 अमजद अली, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-09.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| मो0 अमजद अली | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दरभंगा | 09.01.2019 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | दरभंगा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-47/2018/8099/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
16 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 36 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-47/2018/8099/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 16th October 2023
S.O. 36 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Md. Amjad Ali and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 164/J dated 09.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 09.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Md. Amjad Ali | Advocate-cum- Notary Civil Court, Darbhanga | 09.01.2019 | B.A. L.L.B. | Darbhanga Distt.- |
(File no. -A/Not-47/2018/8099/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
53 (cid:464)बहार गजट, 3 20247 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 37 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-10079/जे0, दिनांक-26.12.2018 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संत कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.12.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री संत कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद | 26.12.2018 | बी0ए0(प्र0) एल0एल0बी0 | औरंगाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-48/2018/9374/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
7 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 37 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-48/2018/9374/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 7th December 2023
S.O. 37 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sant Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 10079/J dated 26.12.2018 to practice as notary again for the next five year from 26.12.2023.
54 (cid:464)बहार गजट, 3 2024| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sant Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court, Daudnagar, Dist.- Aurangabad | 26.12.2018 | B.A. (Hons.) L.L.B. | Aurangabad Distt.- |
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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29 नवम्बर 2023
एस0ओ0 38 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-542/जे0, दिनांक-21.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती सीमा भौमिक, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती सीमा भौमिक | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 21.01.2019 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-87/2018/9173/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
29 नवम्बर 2023
एस0ओ0 38 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-87/2018/9173/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)55 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 The 29th November 2023
S.O. 38 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Smt. Sima Bhowmick and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 542/J dated 21.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 21.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Smt. Sima Bhowmick | Advocate-cum- Notary Civil Court, Gaya | 21.01.2019 | B.A. L.L.B. | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not-87/2018/9173/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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11 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 39 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-374/जे0, दिनांक-15.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रकाश कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रकाश कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान | 15.01.2019 | बी0कॉम (ऑनर्स) एल0एल0बी0 | सिवान जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-123/2018/8100/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)56 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
11 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 39 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-123/2018/8100/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 11th October 2023
S.O. 39 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prakash Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 374/J dated 15.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Prakash Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court, Siwan | 15.01.2019 | B.Com.(Hon.) L.L.B. | Siwan Distt.- |
(File no. -A/Not-123/2018/8100/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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5 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 40 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-813/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नवल किशोर शाही अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।57 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नवल किशोर शाही | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान | 29.01.2019 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | सिवान जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-124/2018/7928/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
5 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 40 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-124/2018/7928/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th October 2023
S.O. 40 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Naval Kishore Shahi and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 813/J dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Naval Kishore Shahi | Advocate-cum- Notary Civil Court, Siwan | 29.01.2019 | B.Sc. L.L.B. | Siwan Distt.- |
(File no. -A/Not-124/2018/7928/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
58 (cid:464)बहार गजट, 3 202429 नवम्बर 2023
एस0ओ0 41 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-815/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री देवेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री देवेन्द्र प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सारण | 29.01.2019 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | सारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-184/2018/9170/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
29 नवम्बर 2023
एस0ओ0 41 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-184/2018/9170/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 29th November 2023
S.O. 41 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Devendra Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 815/J dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Devendra Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court, Saran | 29.01.2019 | M.A. L.L.B. | Saran Distt.- |
(File no. -A/Not-184/2018/9170/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
59 (cid:464)बहार गजट, 3 20245 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 42 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-834/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती आशा कुमारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती आशा क मारी ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर | 29.01.2019 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | समस्तीपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-188/2018/9311/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 42 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-188/2018/9311/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 42 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shrimati Asha Kumari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 834/J dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024.
60 (cid:464)बहार गजट, 3 2024| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shrimati Asha Kumari | Advocate-cum- Notary Civil Court, Samastipur | 29.01.2019 | M.A. L.L.B. | Samastipur Distt.- |
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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16 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 43 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7356/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विभाष चन्द्र यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विभाष चन्द्र यादव | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 04.10.2012 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-09/2002/8098/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
16 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 43 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-09/2002/8098/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 16th October 2023
S.O. 43 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to61 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 authorise Shri Bibhash Chandra Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7356/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2022.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bibhash Chandra Yadav | Advocate-cum- Notary Civil Court, Banka | 04.10.2012 | M.A. L.L.B. | Banka Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-09/2002/8098/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 44 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5816/जे0, दिनांक-01.12.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रेम कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.12.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रेम कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद | 01.12.2008 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | औरंगाबाद जिला |
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-14/2003/9313/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 44 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-14/2003/9313/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)62 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 The 5th December 2023
S.O. 44 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prem Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5816/J dated 01-12-2008 to practice as notary again for the next five year from 01.12.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Prem Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court, Aurangabad | 01.12.2008 | B.Com. L.L.B. | Aurangabad Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-14/2008/9313/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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10 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 45 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-523/जे0, दिनांक-17.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्राण जीव झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-17.02.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्राण जीवन झा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 17.02.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-38/2001/8005/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)63 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
10 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 45 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-38/2001/8005/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
The 10th October 2023
S.O. 45 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pran Jiwan Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 523/J dated 17.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 17.02.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pran Jiwan Jha | Advocate-cum- Notary Civil Court, Banka | 17.02.2004 | B.A. L.L.B. | Banka Distt.- |
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
-------
10 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 46 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3890/जे0, दिनांक-06.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनिल कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-06.09.2023 से पुनः आगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।64 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनिल कुमार सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 06.09.2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-40/2001/8004/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।
(सक्षम प्राधिकार)
10 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 46 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-40/2001/8004/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 10th October 2023
S.O. 46 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anil Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3890/J dated 06.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 0.09.2023.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anil Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court, Gaya | 06.09.2003 | B.Sc. L.L.B. | Gaya Distt.- |
By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
65 (cid:464)बहार गजट, 3 202428 नवम्बर 2023
एस0ओ0 47 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-441/जे0, दिनांक-10.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-10.02.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोद कुमार शर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर | 10.02.2004 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | मुंगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-47/01/9156/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
28 नवम्बर 2023
एस0ओ0 47 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-47/01/9156/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
The 28th November 2023
S.O. 47 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binod Kumar Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 441/J dated 10.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 10.02.2024.
66 (cid:464)बहार गजट, 3 2024| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Binod Kumar Sharma | Advocate-cum- Notary Civil Court, Munger | 10.02.2004 | B.Com. L.L.B. | Munger Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-47/01/9156/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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19 नवम्बर 2023
एस0ओ0 48 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7354/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नरेश प्रसाद साह, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नरेश प्रसाद साह, | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, गोगरी, जिला-खगड़िया | 04.10.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | खगड़िया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-60/2001/9670/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)
19 नवम्बर 2023
एस0ओ0 48 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-60/2001/9670/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव। (सक्षम प्राधिकार)67 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 The 19th November 2023
S.O. 48 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Naresh Prasad Sah, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7354/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2022 .
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Naresh Prasad Sah | Advocate-cum- Notary Sub-divisional Court, Gogari, Dist.-Khagaria | 04.10.2012 | B.A. L.L.B. | Khagaria Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-60/2001/9670/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary. (Competent Authority).
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5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 49 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री यमुना प्रसाद चौधरी, नोटरी, मोतिहारी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2079 दिनांक- 03.07.1985 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-22/1985/9320/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 49 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-22/1985/9320/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 49 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Yamuna Prasad Chaudhary Notary Public, Motihari68 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 2079/J dated- 03-07-1985 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-22/1985/9320/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 50 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, नोटरी, मोतिहारी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 7945 दिनांक- 18.01.1979 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-114/1981/9319/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 50 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-114/1981/9319/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 50 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Sidhdeshwar Prasad Notary Public, Motihari whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7945/J dated- 18.01.1979 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-114/1981/9319/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 51 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री गिरजा प्रसाद, नोटरी, मोतिहारी का नाम, जिनकी नियुक्ति69 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 13334 दिनांक- 03.12.1983 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-124/1983/9317/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 51 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-124/1983/9317/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 51 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Girja Prasad Notary Public, Motihari whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 13334/J dated- 03.12.1983 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-124/1983/9317/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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6 नवम्बर 2023
एस0ओ0 52 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10(घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री अनिल कुमार मिश्र, नोटरी, बांका का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप् में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1511/जे0, दिनांक-14.05.2003 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-101/2000/8523/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
6 नवम्बर 2023
एस0ओ0 52 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-101/2000/8523/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)70 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 The 6th November 2023
S.O. 52 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred under Section-10(d) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Anil Kumar Mishra Notary Public,Bankawhose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1511/J dated-15.05.2003from the notary register maintained for Notaries under Section- 4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-101/2000/8523/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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6 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 53 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री राजेन्द्र प्रसाद, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 4276/जे0 दिनांक- 30.09.2003 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-34/2001/9371/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
6 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 53 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-34/2001/9371/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 6th December 2023
S.O. 53 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Rajendra Prasad Notary Public, Civil Court, Aurangabad whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4276/J dated- 30.09.2023 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(s)-34/2001/9371/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)71 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 54 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री रामदेव प्रसाद वर्मा, नोटरी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप् में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-976 दिनांक-15.04.1995 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-30/1993/9318/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 54 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-30/1993/9318/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 54 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ramdeo Prasad Verma, Notary Public,Motihar, East Champaran whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 976/J dated-15.04.1995from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-39/1993/9318/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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18 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 55 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10(घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री रामा शंकर रावत, नोटरी, गोपालगंज का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 4048/जे0 दिनांक- 04.09.2004 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-16/2002/8153/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)72 (cid:464)बहार गजट, 3 2024
18 अक्तूबर 2023
एस0ओ0 55 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-16/2002/8153/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
The 18th October 2023
S.O. 55 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred under Section-10(d) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ramashankar Rawat Notary Public, Gopalganj whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4048 /J dated- 04.09.2004 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-16/2002/8153/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 56 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सुदर्शन सिंह, नोटरी, सासाराम, रोहतास का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1967 दिनांक- 27.05.2000 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-36/1995/9321/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 56 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-36/1995/9321/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 56 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Sudershan Singh Notary Public, Rohtas, Sasaram whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification73 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 memo no. 1967 /J dated- 27.05.2000 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-36/1995/9321/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 57 दिनांक 03 जनवरी 2024--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री रवीन्द्र नारायण पाण्डेय, नोटरी, पटोरी, जिला-समस्तीपुर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 597/जे0 दिनांक- 16.02.2001 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-52/95(खंड-2)/9312/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
5 दिसम्बर 2023
एस0ओ0 57 दिनांक 03 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-52/95(खंड-2)/9312/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th December 2023
S.O. 57 dated the 3rd January 2024--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Rabindra Narayan Pandey Notary Public, Patori, Samastipur whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 597/J dated- 16.02.201 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-52/95(Khand-2)/9312/J) By Order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 42—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
74 (cid:464)बहार गजट, 3 2024भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।
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lwpuk &&&&&&&
No. 1423&&I Jeevan Kumar S/o Ashok Kumar , R/o Vill – Pareo , P.O- Pareo, P.S – Bihta, Dist.Patna, Bihar – 802160 do hereby solemanly affirm and declare as per aff. No. 23030 dated 06.12..2023 that my name is written as Jeevan Kumar Verma in my all Educational Certificates , which is not correct. As per Adhar Card No. 5416 7928 2228 my correct name is Jeevan Kumar. That from now I will be known as Jeevan Kumar for all future purposes.
Jeevan Kumar.
&&&&&&&
No. 1424&&I Ashok Kumar S/o Ramchandra Saw, R/o Vill-Pareo, P.S Bihta, Dist. Patna, Bihar - 802160 do hereby solemanly affirm and declare as per aff. No. 23032. dated 06.12.2023 that my name is written as Ashok Kumar Verma in my son's all Educational Certificates, which is not correct, As per Adhar Card No. 6156 3884 2080 my correct name is Ashok Kumar .That from now I will be known as Ashok Kumar for all future purposes.
Ashok Kumar.
&&&&&&&
सं0 1426--मैं सिकन्दर प्रसाद मंडल (SIKANDAR PRASAD MANDAL) , पिता-बिरेन्द्र प्रसाद मंडल, साकिन-शाहाबाद,पो.-गंगापुर, थाना-सुलतानगंज, जिला-भागलपुर, बिहार-813213 शपथ-पत्र सं.-2813 दिनांक-28.09.2023 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र शुभम साहिल के सी0बी0एस0ई0 के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्राें में मेरा नाम सिकन्दर मंडल ( SIKANDAR MANDAL ) दर्ज हो गया है जो गलत है मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र एवं मेरे आधार कार्ड के अनुसार मेरा सही नाम सिकन्दर प्रसाद मंडल (SIKANDAR PRASAD MANDAL) है, उपरोक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति का है अब मैं सिकन्दर प्रसाद मंडल (SIKANDAR PRASAD MANDAL) के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।
सिकन्दर प्रसाद मंडल।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 42—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
75 (cid:464)बहार गजट, 3 2024बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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श्री मुकेश कुमार अग्रवाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 948/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, मधुबनी के विरूद्व ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1983, दिनांक-20.02.2008 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। श्री अग्रवाल के विरूद्ध घोघरडीहा प्रखंड के बाढ़ से क्षतिग्रस्त इंदिरा आवास की सूची तैयार करने, लाभार्थियों को भुगतान करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शिका एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।
2. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
3. विभागीय पत्रांक-8912, दिनांक-13.08.2021 द्वारा श्री अग्रवाल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री अग्रवाल के द्वारा दिनांक-14.09.2021 को अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री अग्रवाल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-12353 दिनांक-21.10.2021 द्वारा उस पर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/20376/2022 द्वारा वांछित मंतव्य इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।
4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त अभिलेखों के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6399 दिनांक-27.04.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 उपनियम i
का दंड संसूचित किया iv
गया।
5. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री अग्रवाल द्वारा न्यायालय में CWJC No.-2813/2023 दायर किया गया था। दिनांक-25.07.2023 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-
"The plea of alternative remedy having been raised by the learned State counsel, the Court would direct that if the petitioner avails the remedy of review by way of Memorials under Rule 24(2) of the Bihar (CCA) Rules within four weeks, the petitioner's case shall be considered on merits."
6. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-24(2) में वर्णित है कि :- सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी हालांकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी।
7. श्री अग्रवाल द्वारा दिनांक-05.09.2023 को पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। 8. वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री अग्रवाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, पुनर्विलोकन अभ्यावेदन/ स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि :-
(i) वर्ष 2004-05 में घोघरडीहा प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष इंदिरा आवास प्रदान करने हेतु बनायी गयी लाभार्थियों की अनुमोदित सूची के विरूद्ध श्री अग्रवाल द्वारा विशेष इंदिरा आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि वितरित की गयी।76 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 (ii) परन्तु पर्यवेक्षण के अभाव में कुल 105 लाभार्थियों का विशेष इंदिरा आवास पूर्ण नहीं हो पाया। लाभार्थियों के नाम के सामने बी0पी0एल0 संख्या अंकित किया जाना था बहुत सारे लाभार्थियों के नाम के सामने बी0पी0एल0 संख्या अंकित नहीं थे।
(iii) बाढ़ पीड़ित बी0पी0एल0 परिवारों के लिए विशेष इंदिरा आवास उपलब्ध कराने जैसे जन-कल्याण के कार्य में लापरवाही बरती गयी। श्री अग्रवाल को जन-कल्याण के कार्य में और अधिक सजगता बरतनी चाहिए थी। लापरवाही बरतने के कारण गरीब बाढ़ पीड़ितों को ससमय आवास उपलब्ध नहीं हो पाया।
9. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत श्री अग्रवाल को पूर्व में निर्धारित दंड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। 10. अतएव समीक्षोपरांत श्री मुकेश कुमार अग्रवाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 948/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, मधुबनी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन/ स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6399 दिनांक-27.04.2022 द्वारा संसूचित एवं अधिरोपित दंड i
iv
की शास्ति को यथावत् रखा जाता है। उप-सचिव। मो0 अतीकुद्दीन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-799/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी, परवलपुर, नालन्दा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-202 दिनांक-11.01.2010 द्वारा आरोप पत्र प्रतिवेदित किया गया।
इनके विरूद्ध आरोप है कि - (i) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में दिनांक-19.11.07 से 26.11. 07 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किये जाने के उपरांत ये अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए। फलतः सरकारी कार्य बाधित हुआ। (ii) इनके द्वारा यू0को0 बैंक चेरियाबरियापुर शाखा से 1,00,000/- रू0 का ऋण दिनांक-30.07.2004 को लिया गया। उक्त ऋण की ब्याज सहित वापसी इनके द्वारा नहीं की गयी।
प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-13698 दिनांक-22.11.2021 एवं कई स्मार पत्रोंं द्वारा मो0 अतीकुद्दीन से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्मारोपरांत मो0 अतीकुद्दीन द्वारा दिनांक-24.08.2023 को अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अंकित है कि :-
''अंचलाधिकारी, परवलपुर, नालन्दा के पदस्थापन अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में दिनांक-19.11.2007 से 26.11.2007 तक प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था। हैदराबाद से लौटने के क्रम में तबीयत खराब हो गयी जिस कारण योगदान नहीं दे सके। जिसकी सूचना जिलाधिकारी, नालन्दा को दी गयी थी। इलाज के दौरान ये अवसाद में चले गये। जान-बूझकर अंचल कार्य को प्रभावित नहीं किया तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं रहे। चिकित्सीय प्रमाण-पत्र नष्ट हो गया है। वेतन निकासी लंबित रहने के कारण बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं कर पाये।''
मो0 अतीकुद्दीन दिनांक-31.12.2022 को सेवानिवृत हो चुके हैं। मो0 अतीकुद्दीन के विरूद्ध उनके सेवा काल में चल रही कार्रवाई को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।
मो0 अतीकुद्दीन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप विाीय क्षति से संबंधित नहीं है, बल्कि परिस्थितिवश स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थिति का मामला है। अनुपस्थिति के कारण वेतन भुगतान लंबित रहा जिस कारण बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं कर पाये।
मो0 अतीकुद्दीन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-799/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी, परवलपुर, नालन्दा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का विनिश्चय किया गया।
सम्यक समीक्षोपरांत मो0 अतीकुद्दीन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-799/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी, परवलपुर, नालन्दा के इस आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है। उप-सचिव।77 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 मो0 अकबर अली, पूर्व महासचिव, अल्प संख्यक प्रकोष्ठ, जनता दल यूनाईटेड, किशनगंज द्वारा समर्पित परिवाद के आलोक में मो0 शफीक, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1217/11 के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा दो सदस्यीय जाँच कमिटी का गठन कर विषय वस्तु की जाँच करायी गयी, जिसमें संयुक्त जाँच दल के पत्रांक-113 दिनांक-04.02.2017 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों/शिकायतों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।
विभागीय पत्रांक-3083 दिनांक-15.03.2017 द्वारा मो0 शफीक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-268 दिनांक-20.03.2017 द्वारा मो0 शफीक के समर्पित स्पष्टीकरण को संलग्न करते हुए इस विभाग को भी उपलब्ध कराया गया।
मो0 शफीक के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी एवं समार्हाा, किशनगंज के पत्रांक-752 दिनांक-06.04.2018 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र-'क' अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया।
मो0 शफीक के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज के पदस्थापन अवधि में बी.एल.डी.आर. वाद सं0-150/11-12 में दिनांक-16.06.2012 को तत्समय भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा पारित अंतिम आदेश की कार्यवाही समाप्त करने के तीन साल बाद पुनर्विलोकन हेतु सक्षम नहीं रहने तथा सक्षम पदाधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं करने के बावजूद उक्त वाद की कार्रवाई पुनः प्रारंभ कर दिनांक-31.03.2015 को आदेश पारित करने का आरोप प्रतिवेदित है। प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11503 दिनांक-21.08.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय पत्रांक-1512 दिनांक-04.02.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की मांग की गयी। प्रबंध निदेशक, बुडको-सह-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-266 दिनांक-18.10.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।
मो0 शफीक, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1217/11 तत्कालीन भूमि उप समार्हाा, किशनगंज, सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी।
समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा BLDR वाद सं0-150/11-12 अंचलाधिकारी, किशनगंज से वांछित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त करके क्रियान्वयन के बिन्दु पर अंतिम आदेश दिनांक-31.03.2015 को पारित किया गया। संदर्भित भूमि सरकारी भूमि है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि मो0 शफीक द्वारा वाद संख्या-150/11-12 में सुनवाई कर दिनांक-31.03.2015 को पारित अंतिम आदेश की प्रति को दिनांक-21.07.2015 को निर्गत किया गया अर्थात् ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया। यह उनके अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण एवं दायित्व निर्वहन में चूक को परिलक्षित करता है। मो0 शफीक के विरूद्ध विाीय अनियमितता का आरोप नहीं है।
अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मो0 शफीक, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1217/11 तत्कालीन भूमि उप समार्हाा, किशनगंज, सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया को सम्यक समीक्षोपरांत मो0 शफीक, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1217/11 तत्कालीन भूमि उप समार्हाा, किशनगंज, सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया को इस परिवाद/आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है। उप-सचिव।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, रांची के पत्रांक-3958 दिनांक-14.11.2022 द्वारा W.P.(C) No.- 5301/2002 चिन्तामन महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची द्वारा दिनांक-16.08.2022 को पारित न्यायादेश में श्री मुन्द्रिका चौधरी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-180/08, तत्कालीन अंचलाधिकारी, जमुआ सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने एवं मामले को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने के न्यायादेश के अनुपालन में श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप प्रपत्र उपलब्ध कराया गया।
उक्त के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।78 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 विभागीय पत्रांक-11725 दिनांक-20.06.2023 द्वारा श्री मुन्द्रिका चौधरी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री चौधरी द्वारा दिनांक-19.09.2023 को समर्पित अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि :-
''उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा इनके अंचल अधिकारी, जमुआ के रूप में कार्यरत अवधि 16.07.1991 से 19.11.1992 के बदले 16.07.1991 से 19.11.1994 अर्थात् 02 (दो) वर्ष अधिक दर्शा कर आरोप पत्र गठित करने के पश्चात् न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर दिया गया। इस प्रकार गलत रूप से इन दो वर्षों की दर्शायी गयी अवधि के बीच जमुआ अंचल में पदस्थापित पदाधिकारी द्वारा किये गये कार्य को इनके ऊपर दिखाकर इन्हेें आरोपित कर दिया गया है।''
विभागीय पत्रांक-18409 दिनांक-29.09.2023 द्वारा उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, गिरीडीह से श्री चौधरी के अंचल अधिकारी, जमुआ के पद पर पदस्थापन अवधि (किस अवधि से किस अवधि के बीच) की सही जानकारी इस विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, गिरीडीह के पत्रांक-1251 दिनांक-20.10.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, जमुआ के पत्रांक-1043 दिनांक-18.11.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति एवं जमुआ अंचल में पदस्थापित अंचल अधिकारियों नामावली की छायाप्रति संलग्न कर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री चौधरी को अंचल पदाधिकारी, जमुआ, गिरिडीह के पद पर पदस्थापन काल दिनांक-16.07.1991 से 19.11.1992 तक अंकित है। श्री मुन्द्रिका चौधरी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-180/08, तत्कालीन अंचलाधिकारी, जमुआ सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, गिरिडीह द्वारा उपलब्ध कराये गये पदस्थापन की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की गयी।
समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री चौधरी के विरूद्ध दिनांक-04.01.1994 को अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही वादगत भूमि का परवाना निर्गत करते हुए लगान रसीद निर्गत कर दिया गया का आरोप मुख्य रूप से प्रतिवेदित है। परन्तु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, गिरिडीह द्वारा दिये गये पदस्थापन अवधि संबंधी प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उक्त अवधि में श्री चौधरी अंचलाधिकारी, जमुआ, गिरिडीह में पदस्थापित नहीं थे। संबंधित आरोप श्री चौधरी के पदस्थापन अवधि के बाद का है। अतएव श्री चौधरी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है।
अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री मुन्द्रिका चौधरी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-180/08, तत्कालीन अंचलाधिकारी, जमुआ सम्प्रति सेवानिवृा के ''इस आरोप प्रकरण को करने का विनिश्चिय किया गया''। सम्यक समीक्षोपरांत श्री मुन्द्रिका चौधरी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-180/08, तत्कालीन अंचलाधिकारी, जमुआ सम्प्रति सेवानिवृा के इस आरोप प्रकरण को किया जाता है। उप-सचिव। श्री कारी प्रसाद महतो, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-778/11, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के विरूद्ध अल्पावास गृह, पटना का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा नहीं करने, जिससे कई प्रकार की अनियमिततायें यथा अल्पावास गृह में मारपीट एवं बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न एवं कई विाीय अनियमितता प्रकाश में नहीं आ सकी, संबंधी आरोप समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-483 दिनांक-24.01.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया।
प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-9584 दिनांक-15.06.2022 एवं पत्रांक-14581 दिनांक-20.08.2022 द्वारा श्री महतो से स्पष्टकीरण की मांग की गयी। श्री महतो के पत्रांक-339 दिनांक-21.09.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-18890 दिनांक-20.10.2022 द्वारा श्री महतो द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न करते हुए समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से विन्दुवार मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5744 दिनांक-09.11.2023 द्वारा मंतव्य इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अंकित है कि :-
आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदस्थापन काल में अल्पावास गृह, पटना को दो से अधिक बार निरीक्षण अवश्य किया गया था, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितता या संवासिनों के साथ अल्पावास गृह कर्मियों द्वारा मारपीठ, गाली-गलौज किये जाने अथवा उनके साथ कामुक व्यवहार किये जाने का कभी-भी उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सिर्फ निरीक्षण की खानापूर्ति की गयी है।
आरोपी पदाधिकारी द्वारा संचिका में टिप्पणी में अल्पावास गृह में राशि के अभाव में अल्पावास गृह के संचालन में हो रही कठिनाइयों का जिक्र नहीं किया गया। जबकि उनका दायित्व था कि वे इसमें विशेष रूचि लेकर वरीय पदाधिकारी को इससे अवगत कराते हुए संबंधित संस्था को राशि उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करते। इनके स्पष्टीकरण को मान्य नहीं किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि संबंधित मामले में पाटलिपुत्र थाना कांड सं0-333/18 दर्ज है जिसकी अद्यतन स्थिति सम्प्रति अप्राप्त है। CBI द्वारा भी इस मामले में वाद दर्ज किया गया है तथा शेल्टर होम के अनियमितता का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।79 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा मुख्य सचिव महोदय द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा संबंधित अल्पावास गृह का 5 बार निरीक्षण किया गया तथा अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन भी समय-समय पर किया जाता रहा है। संबंधित संस्था (NGO) को अल्पावास गृह के कुशल संचालन हेतु ससमय राशि उपलब्ध कराने हेतु संचिका उपस्थापित की गयी थी।
अनुसंधान के क्रम में पुलिस पदाधिकारी एवं कोर्ट के समक्ष संवासिनों द्वारा दिये गये बयान में ''अल्पावास गृह का संचालन ठीक ढंग से हो रहा था तथा उनसे कोई गलत काम नहीं कराया गया है'' इसकी स्वीकारोक्ति दी गयी है। निरीक्षनोपरांत अल्पावास गृह के सही संचालन हेतु संबंधित संस्था को निर्देश दिये गये थे। परन्तु वरीय पदाधिकारी होने के नाते श्री महतो को र्काव्य निर्वहन में और अधिक सजगता बरतनी चाहिए थी।
चूँकि श्री कारी प्रसाद महतो दिनांक-31.10.2023 को वार्धक्य सेवानिवृा हो चुके हैं। श्री महतो पर गंभीर कदाचार एवं विाीय अनियमितता का आरोप प्रतिवेदित नहीं है।
सम्यक् विचारोपरांत श्री कारी प्रसाद महतो, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-778/11, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सेवानिवृा के ''इस आरोप प्रकरण को करने का विनिश्चिय किया गया''। अतः श्री कारी प्रसाद महतो, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-778/11, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सेवानिवृा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाते हुए इनके विरूद्ध इस आरोप प्रकरण को किया जाता है। उप-सचिव। श्री संतोष कुमार झा, बि॰प्र॰से॰, (कोटि क्रमांक-728/11) के विरूद्ध जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गया के पदस्थापन काल में प्रशासनिक विफलता एवं गोदामों से खाद्यान्न के गबन में संलिप्तता संबंधी आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5206 दिनांक 07.11.2019 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप-पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-1657 दिनांक 31.01.2020 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। स्मारोपरांत श्री झा का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री झा के विरूद्ध जिला प्रबंधक के रूप में दायित्वों का निर्वहन ठीक ढ़ंग से नहीं करने एवं बड़ी मात्रा में खाद्यान्न के गबन मामले में संलिप्तता आदि गम्भीर प्र—ति के आरोप प्रतिवेदित है। अतएव मामले की वृहद जाँच की आवश्यकता पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5771 दिनांक 15.06.2021 द्वारा श्री झा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-2572 दिनांक 19.06.2023 द्वारा श्री झा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के उपर दायित्वों का निर्वहन ठीक ढ़ंग से नहीं करने एवं प्रशासनिक विफलता के आरोप को प्रमाणित पाया गया है, किन्तु गबन में संलिप्तता का साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे प्रमाणित नहीं पाया गया है। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-13279 दिनांक 13.07.2023 द्वारा श्री झा से अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन की माँग की गयी। उक्त क्रम में श्री झा द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर अपना अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन (दिनांक 01.08.2023) समर्पित किया गया। जिसमें उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति व्यक्त की गयी।
श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा जाँच प्रतिवेदन पर श्री झा से प्राप्त अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रतिवेदित आरोप के आलोक में जाँच के क्रम में श्री झा के विरूद्ध गबन का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। श्री झा के गबन में संलिप्तता के संबंध में उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। किन्तु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गया के पद पर होने के कारण श्री झा का दायित्व था कि समय-समय पर सभी गोदामों का अपने स्तर से पर्यवेक्षण करते हुए प्रभावी नियंत्रण रखते। आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा स्थानांतरण के फलस्वरूप प्रभार सौंपने के पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा सभी सी॰एम॰आर॰ गोदामों का भौतिक सत्यापन कराया गया था, जिसमें कोई गबन नहींं पाया गया। स्पष्टतया अगर अरोपी पदाधिकारी के स्थानांतरण के पाँच महीने बाद गबन का मामला प्रकाश में आया तो यह पूर्व से ही प्रक्रियाधीन था। वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री झा के विरूद्ध कोई गबन का मामला नहीं पाया गया है बल्कि पर्यवेक्षण में चूक का मामला परिलक्षित होता है।80 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 अतएव श्री संतोष कुमार झा, बि॰प्र॰से॰, (कोटि क्रमांक-728/11) जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गया सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, पटना से प्राप्त लिखित अभिकथन को अस्वी—त करते हुए पर्यवेक्षण में चूक संबंधी प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :-
(i) निन्दन (आरोप वर्ष-2016-17) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव। श्री संतोष कुमार झा, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-199/19, तत्कालीन अंचलाधिकारी, रहिका, मधुबनी के पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनियमितता यथा- श्री श्यामाजी ट्रस्ट, मधुबनी एवं बिहार स्टेट कॉरपोरेशन की इकाई लोहट शुगर चीनी मील की सरकारी भूमि अवैध रूप से जमाबन्दी कायम कर जमीन हस्तांतरित एवं जमीन खरीद बिक्री में संलिप्तता होने संबंधी आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-196 दिनांक 27.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया।
जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित उक्त आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3639 दिनांक 21.02.2023 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त क्रम में श्री झा द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-788 दिनांक 14.03.़2023) समर्पित किया गया। जिसमें श्री झा द्वारा कहा गया है कि :-
(i) वे मात्र दो महीने के लगभग ही अंचल अधिकारी, रहिका के प्रभार में थे। उनके द्वारा विहित रीति से ही दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया, जिसमें कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन, आम सूचना, खास सूचना इत्यादि के तामिला के पश्चात् ही गुण-दोष की समीक्षा कर वादों का निष्पादन किया गया है।
(ii) इनका यह भी कहना है कि जमाबंदी पंजी हल्का कर्मचारी के पास रहता है, इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है। जमीन का बिक्री वर्ष-2019 में हुई है तो इसमें संलिप्तता का प्रश्न ही नहीं उठता।
श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति विभागीय पत्रांक-7423 दिनांक 19.04.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को भेजते हुए मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-2093 दिनांक 12.09.2023 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण को अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया गया है कि :-
(i) भले ही जमाबंदी पंजी का अभिरक्षक राजस्व कर्मचारी होते है, लेकिन अंचल अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वे अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी के हल्का की जाँच/निरीक्षण समय-समय पर करते रहे और हल्का में उपलब्ध राजस्व/पंजी तथा अन्य प्रकार के कागजातों की जाँच किया जाना अंचल अधिकारी का दायित्व होता है।
(ii) परन्तु अंचल अधिकारी द्वारा संबंधित हल्का के अभिलेखों/पंजी तथा अन्य का यदि जाँच/निरीक्षण किया जाता तो तत्समय ही जमाबंदी पंजी में की गयी छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आ जाता और दोषी राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई किया जा सकता था, परन्तु श्री झा द्वारा अपने कार्यकाल में संबंधित हल्का का जाँच/निरीक्षण नहीं किया जाना प्रतीत होता है। अतः श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं है।
श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जमीन का बिक्री वर्ष-2019 में हुआ है जबकि ये मामला वर्ष-2007 का है। श्री झा मात्र दो महीने अंचल के प्रभार मेें थे, इस कारण वे हल्का का निरीक्षण नहीं कर सके। जिला पदाधिकारी के आरोप पत्र के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित है कि हल्का कर्मचारी द्वारा पंजी में छेड़छाड़ की गयी है। इसका संज्ञान श्री झा को नहीं होना प्रशासनिक चूक का मामला बनता है। अतः श्री झा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।
अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री संतोष कुमार झा, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-199/19, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रहिका (मधुबनी) सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, पटना को प्रशासनिक चूक संबंधी प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :-
(i) निन्दन (आरोप वर्ष-2006-07) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव।81 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 वर्ष-2019 में पटना जल जमाव पर गठित समिति का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने से संबंधित दोषी पदाधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार तरूण, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1013/11, 314/2023, कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध नगर विकास एव आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-734 दिनांक 10.02.2020 द्वारा किया गया। उक्त क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2371 दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री तरूण को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-6545 दिनांक 06. 07.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। कालान्तर में संकल्प ज्ञापांक-4368 दिनांक 01.04.2021 द्वारा श्री तरूण को निलंबन मुक्त करते हुए निलंबन अवधि के वेतनादि का भुगतान विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात करने का निर्णय लिया गया। जाँच आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्रांक-102 दिनांक 19.06. 2023 द्वारा श्री तरूण के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्रा—तिक अतिवृष्टि एवं सदृश मामले में लिये गये निर्णय एवं आरोप पत्र में अंकित आरोपों की समानता होने को दृष्टि पथ में रखते हुए सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-17923 दिनांक 22.09.2023 द्वारा मामले को संचिकास्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। मामला संचिकास्त होने के आलोक में श्री तरूण द्वारा निलंबन अवधि दिनांक 14.02.2020 से 31.03.2021 तक का वेतनादि भुगतान करने का अनुरोध किया गया। अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री वीरेन्द्र कुमार तरूण, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1013/11, 314/2023, कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दाउदनगर के निलंबन अवधि दिनांक 14.02.2020 से 31.03.2021 तक का सेवा विनियमित करते हुए वेतनादि भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव। श्री वीरेन्द्र कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-896/11, 354/19, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मरौना सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, अररिया के विरूद्ध इन्दिरा आवास के भुगतान में अनियमितता बरतने एवं विभागीय आदेश/निदेश का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों के जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-229-2 दिनांक 28.03.2023 द्वारा कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।
उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-10007 दिनांक 29.05.2023 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 15.09.2023) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया गया।
श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला गबन का प्रतीत होता है। अतएव मामले की गम्भीरता को देखते हुए उक्त मामले इसकी विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत प्रावधानों के तहत करने का निर्णय लिया गया। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा तथा उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।
श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव।82 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 श्री शैलेन्द्र कुमार भारती, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-456/19, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा आय से अधिक चल एवं अचल सम्पत्ति के मामले में PC Act 1988 (संशोधित सहित) 13 (1)(b) r/w-13 (2) r/w-12 एवं IPC की धारा 120 (B) के तहत प्राथमिकी सं॰-08/22 दिनांक 26.05.2022 दर्ज होने की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में श्री भारती को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10392 दिनांक 24.06.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। तदुपरांत विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-15711 दिनांक 02.09.2022 द्वारा श्री भारती से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसके क्रम में श्री भारती का स्पष्टीकरण दिनांक 09.08.2023 प्राप्त हुआ। श्री भारती के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री भारती के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप गम्भीर प्र—ति के है तथा मामला आय से अधिक सम्पति अर्जित करने से संबंधित है। अतएव श्री भारती के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए इसकी वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी। अतएव श्री भारती के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी विशेष निगरानी इकाई (SVU) पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होगें।
श्री भारती से अपेक्षा की जाती है वे अपना बचाव बयान/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव। श्री विद्यानाथ पासवान, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1248/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली एवं अन्य विभागीय नियमों की जानकारी नहीं रहने, अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में यथेष्ट प्रर्दशन नहीं करने एवं अनुमंडलीय आवासीय कार्यालय से गैर प्राधि—त व्यक्ति को निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किये जाने संबंधी आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-321 दिनांक 05.12.2019 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।
उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-1363 दिनांक 27.01.2020 द्वारा श्री पासवान से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्री पासवान का स्पष्टीकरण (दिनांक 15.03.2020) प्राप्त हुआ, जिसमें इनके द्वारा आरोपों से इन्कार किया गया। समीक्षोपरांत आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6853 दिनांक 27.07.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।
संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1516 दिनांक 06.05.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप सं॰-01 (क), 01 (ख) एवं 01 (ग) को प्रमाणित आरोप संख्या 02 (क), 02 (ख) एवं 03 (ख) को अांशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप सं॰-03 (क), 04 (क) एवं 04 (ख) को अप्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-10008 दिनांक 29.05.2023 द्वारा श्री पासवान से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री पासवान का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (दिनांक 16.09.2023) प्राप्त हुआ। श्री पासवान द्वारा अपने लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन में जिन तथ्यों एवं साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है उसका उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बचाव बयान में किया गया था, जिसके समीक्षोपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा सं॰-01 (क), 01 (ख) एवं 01 (ग) को प्रमाणित आरोप संख्या 02 (क), 02 (ख) एवं 03 (ख) को अांशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप सं॰-03 (क), 04 (क) एवं 04 (ख) को अप्रमाणित पाया गया है।83 (cid:464)बहार गजट, 3 2024 श्री पासवान के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा उनके लिखित अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतः इसे अस्वी—त किया जाता है।
उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विद्यानाथ पासवान, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1248/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित/अंशतः प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न शास्ति/दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-
(i) निन्दन, (आरोप वर्ष-2018-19) (ii) दो (02) वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव। श्री शिव कुमार पंडित, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1186/11, 634/2019, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधुबनी के विरूद्ध श्री राज कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक प्रबंधक (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध ससमय मनीसूट दायर नहीं करने से संबंधित आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3030 दिनांक 11.07.2022 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।
उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-14321 दिनांक 17.08.2022 द्वारा श्री पंडित से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री पंडित से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 05.09.2022) पर विभागीय पत्रांक-19378 दिनांक 01.11.2022 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-1432 दिनांक 28.03.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री पंडित के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। पुनः विभागीय पत्रांक-9049 दिनांक 12.05.2023 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से कतिपय सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-2719 दिनांक 21.06.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने अनुशंसा की गयी। श्री पंडित के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गयी एवं पाया गया कि श्री पंडित मूलतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपट्टी (मधुबनी) के पद पर पदस्थापित थे। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधुबनी के अतिरिक्त प्रभार में अल्प अवधि में रहे। संबंधित मामले की जानकारी श्री पंडित को पूर्व में नहीं थी, परन्तु ज्योंही उन्हें मामले की जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंंने सरकारी अधिवक्ता, श्री बासुदेव झा से आवश्यक पत्राचार भी किया तथा मनीसूट दायर करने हेतु चेक सं॰-204221 दिनांक 22.02.2020 द्वारा कुल रू॰ 14,250/- श्री बासुदेव झा, सरकारी अधिवक्ता, मधुबनी को उनके अधियाचना पर अग्रिम के रूप मे दिया गया। इस तरह श्री पंडित द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने का बहुत हद तक प्रयास किया गया। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में श्री शिव कुमार पंडित, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1186/11, 634/2019, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधुबनी सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पीरो, भोजपुर को किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय