असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
14 पौष 1945 (श0)
(सं0 पटना 18) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 4 जनवर(cid:547) 2024
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श्री अंजय कुमार राय (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 243/19, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मकेर, सारण के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 6355 दिनांक 23.12.2022 द्वारा आरोपों यथा-सुनिश्चित रोजगार योजना सं0-08/2002-03 फुलवरिया में अनुसूचित जाति बस्ती में कार्यशाला निर्माण योजना में अभिर्काा श्री केदारनाथ राम, तत्कालीन जनसेवक को बिना एम0बी0 के अग्रिम के रूप में कुल 41,000/-रू0 (25,000/- तथा 16,000/-रू0) प्रदान करने, निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना का कार्य पूर्ण नहीं कराने के लिए अभिर्काा श्री केदारनाथ राम के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने एवं दायित्वों का सम्यक् निर्वहन नहीं कर सरकारी राशि का दुरूपयोग करने इत्यादि के लिए आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री राय द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 जनवर(cid:547) 2024 योजना का कार्य पूर्ण कराने के लिए समुचित प्रयास नहीं किया गया और न ही कार्य को पूर्ण कराने के लिए अवधि विस्तार संंबंधी आदेश निर्गत किया गया। श्री राय द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन नहीं कर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया। श्री राय द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उन्होंने पूर्व में माननीय लोकायुक्त के समक्ष अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया था। श्री राय द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कोई नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसपर अग्रेतर कोई विचार किया जा सके।
उपर्युक्त वर्णित तथ्याें के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वी—त किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत i का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।
अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अंजय कुमार राय (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 243/19, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मकेर, सारण सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-
i
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,