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सं॰-अ॰स॰क॰-08-ग॰-आ॰वि॰-03/2021/3295 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ——— संकल्प 26 दिसम्बर 2023 विषयः- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में से वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालयों हेतु वर्ग 09 से 12 तक के विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना की स्वीकृति सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में की गयी है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 560 आवासन क्षमता वाले कम-से-कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्याथिर्यों को चयनित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजिनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोजमर्रा की सामग्री आदि भी मुफ्त उपलब्ध कराया जाना है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवक/युवतियों को उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके।
02 योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए तत्काल 13 आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु वर्ग 09 से 12 तक के विभिन्न कोटि के पदों को सृजित किया जाना है।
03. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एवं शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के दिशा-निर्देश एवं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के मार्ग-निर्देशिका को दृष्टि में रखते हुए;बपकरू464द्ध ;द्ध 4 ;बपकरू547द्ध 2024 2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन, संपरिवर्तन एवं उनके नामकरण (शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वार निर्गत पत्रों के अनुरूप) तथा वेतनमान तय किया जाना है।
04. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं॰-864, दिनांक-06.05.2023 द्वारा "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023" से आच्छादित विद्यालय अध्यापक (वर्ग- 9 से 10) का मूल वेतन `31,000/- एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान भत्ता) एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक (वर्ग-11 से 12) का मूल वेतन `32,000/- एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता) स्वीकृती दी जाती है।
05. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं॰-1599, दिनांक-04.10.2021 द्वारा "बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2021" अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत किया गया है, जिसका वेतनमान मूल वेतन `35,000/- एवं सरकार द्वारा समय-समय पर देय होगा।
06. शिक्षा विभाग के स्वीकृत्यादेश सं॰-430, दिनांक-05.05.2023, स्वीकृत्यादेश सं॰-864, दिनांक-06.05.2023 एवं स्वीकृत्यादेश सं॰-1599, दिनांक-04.10.2021 द्वारा शिक्षकों/प्रधानाध्यापक के स्वीकृत वेतन को दृष्टिपथ रखते हुए "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2023" तैयार की जायेगी, जिससे माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित), उच्च माध्यमिक शिक्षक (102) (स्नाकोत्तर प्रशिक्षित), प्रधानाध्यापक/प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष आच्छादित रहेंगे।
07. वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालयों हेतु वर्ग 09 से 12 तक के विभिन्न कोटि के निम्न पदों एवं उनकें वेतनादि को निम्नरूपेण स्वीकृती दी जाती हैः-
| क्र॰ | पद का नाम | पदों की संख्या | वेतन सरंचना |
| 1 | प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य | 01 | मूल वेतन `35000/- एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, एवं मकान किराया भत्ता) |
| 2 | उच्च माध्यमिक शिक्षक (102) (प्रशिक्षत्) | 20 (प्रत्येक विषय के लिए एक पद) | मूल वेतन `32000/- एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, एवं मकान किराया भत्ता) |
| 3 | माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षत्) | 11 | मूल वेतन `31000/- एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, एवं मकान किराया भत्ता) |
| 4 | पुस्तकालयाध्यक्ष | 01 | शिक्षा विभाग के संकल्प स॰ 1632, दिनांक- 21.06.2017 एवं पत्रांक- 1816, दिनांक- 12.11.2021 के आलोक नियोजन, नामकरण एवं वेतन देय। |
| 5 | विद्यालय सहायक | 02 | शिक्षा विभाग के पत्रांक- 273, दिनांक- 18.02.2021 के अनुरूप नियत वेतन `16500.00 प्रतिमाह |
| 6 | विद्यालय परिचारी | 02 | शिक्षा विभाग के पत्रांक- 273, दिनांक-18.02.2021 के अनुरूप नियत वेतन `15200.00 प्रतिमाह |
| कुल | 37 X13 (जिलों हेतु) =481 |
08. उपरोक्त कंडिका 07 में उल्लेखित पदों पर परिश्ष्टि-2 के अनुसार कुल संभावित वार्षिक व्यय `25,80,42,782.00 (रूपये पचीस करोड़ अस्सी लाख बेयालीस हजार सात सौ बेरासी) मात्र होगी। 09. उक्त पदों हेतु व्यय माँग संख्या-30 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसख्ंयकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष- 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष- 277-शिक्षा- समूह शीर्ष- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत उपशीर्ष-0001- आवासीय विद्यालय (विपत्र कोड सं॰-30-2225-04-277-0001) से विकलनीय होगा।
10 उक्त राशि की निकासी हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सक्षम प्राधिकार को नामित किया जाएगा।
11. उपर्युक्त प्रस्ताव पर दिनांक-20.10.2023 को प्रशासी पदवर्ग समिति की सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
12. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 05.12.2023 के मद सं॰-16 में स्वीकृति प्रदान की गयी है। 13. संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं
कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ सफीना ए॰एन॰, सरकार के प्रधान सचिव।