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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 January 2024

Published 10 January 2024

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-01-10.2
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 20 1945 (श0) सं(cid:201)या 02 पटना, बुधवार, ————————

10 2024 (ई0) विषय-सूची i`"B भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-28 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 29-29 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 30-31 पूरक

---

पूरक-क 32-492 (cid:464)बहार गजट, 10 2024

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

सं0 2स्था0-97/2023- /वि0स0।--वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक-2628(22), दिनांक-12.10.2023 के आलोक में श्री यानपति, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना, को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-31.07.2023 से 11.08.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-12.08.2023 एवं 13.08.2023 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपर्जित अवकाश कोष में कुल-33 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

अवर सचिव। सं0 2स्था0-135/2021- /वि0स0।--वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक-2714;22द्ध, दिनांक-26.10.2023 के आलोक में श्री अभिनीत कुमार, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248;कद्ध के तहत दिनांक-13.09.2023 से 27.09.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-28.09.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपर्जित अवकाश कोष में कुल-58 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

अवर सचिव। सं0 2स्था0-03/2020- /वि0स0।--श्री संजीव कुमार, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, जो वेतन स्तर-12 में प्रतिमाह अंके-1,12,400/- रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल0टी0सी0 नियामवली, 1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कांडिका-G केे अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2022-25 में एल0टी0सी0 सुविधा के तहत दिनांक-09.12.2023 से 19.12.2023 तक देश के अन्दर पटना से मुम्बई एवं मुम्बई से पटना की वापसी की यात्राा के निमित्त दिनांक-11.12.2023 से 15.12.2023 एवं दिनांक-18.12.2023 तथा 19.12.2023 को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक-09.12.2023, 10.12.2023, 16.12.2023 एवं 17.12.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभेाग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । साथ ही दिनांक-09.12.2023 से 19.12.2023 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

अवर सचिव। सं0 2स्था0-91/2023- /वि0स0।--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार से प्राप्त पत्रांक-LR:191020231200857, LR No. : 0429/2023-2024 के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, वरीय प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-03.10.2023 से 06.10.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 07.10.2023 एवं 08.10.2023 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है। अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-296 दिनों की अवकाश शेष है ।

आदेश से,

अवर सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 सं0 01/रा॰स्था॰ (नियुक्ति)-50/2021 सह॰-3205--विभागीय अधिसूचना संख्या-3780 दिनांक-30.12.2021 के कंडिका-(vii) में प्रावधान है कि ''औपबंधिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में अपने कार्यालय के कार्यों का निष्पादन करेंगे। दैनिक कार्यों को छोड़कर प्रषासनिक एवं वित्तीय मामलों (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्व सहित) का निष्पादन अपने नियंत्री पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ का आदेष/प्रतिहस्ताक्षर से करेंगे।''

उक्त प्रावधान के कारण पदाधिकारियों को अपने कार्यालयों के प्रषासनिक एवं वित्तीय कार्यों के निष्पादन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

2. अतः प्रषासनिक एवं वित्तीय दायित्वों के सुचारू निर्वहन के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-3780 दिनांक 30.12.2021 की कंडिका-(vii) को तत्काल प्रभाव से षिथिल किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰(उच्च॰प्रभार)- 86/2023 सह॰-3282--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

1 2 3 4
1 श्री अमरेन्द्र कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 32/2015
2 श्री नृपेन्द्र कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 42/2015
3 श्री कौशल किशोर सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 43/2015
4 श्री संतोष कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 51/2015
5 श्री शशि भूषण मिश्र सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 58/2015
6 श्री प्रवीण कुमार दीपक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 59/2015
7 श्री राजीव रंजन प्रसाद सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 73/2015
8 श्री आशीष कुमार सिन्हा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 74/2015
9 श्री मनोज कुमार सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 76/2015
10 श्री ज्योति कुमार श्रीवास्तव सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 92/2015
11 श्री संजय कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 122/2015
12 श्री कृष्णा प्रसाद सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 123/2015
13 श्री विरेन्द्र कुमार प्रभाकर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 125/2015
14 श्री नवीन मोहन प्रसाद सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 126/2015
15 श्री राजन कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 145/2015
16 श्री शम्स परवेज सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 146/2015
17 श्री रत्नेश कुमार सिन्हा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 162/2015
18 श्री श्रवण कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 163/2015
19 श्री नवीन कुमार चौधरी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 164/2015
20 श्री राजीव रंजन पाठक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 165/2015
21 श्री मणि भूषण प्रसाद सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 166/2015
22 श्री श्याम नन्दन प्रसाद सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 167/2015
23 श्री भुवनेश्वर ठाकुर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 188/2015
24 श्री सुशील कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 189/2015
25 श्री राजीव रंजन कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 190/2015
26 श्री दिनेश कुमार सिन्हा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 193/2015
27 श्री धीरज कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 219/2015
28 श्री अवधेश कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 220/2015
4 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
29 श्री कुमार संजय सहाय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 221/2015
30 श्री विजय कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 222/2015
31 श्री प्रेम कुमार शर्मा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 224/2015
32 श्री शिवचन्द्र प्रसाद सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 245/2015
33 श्री मणिशेखर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 251/2015
34 श्री संजय कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 265/2015
35 श्री संजीव कुमार सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 267/2015
36 श्री विजेन्द्र कुमार सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 270/2015
37 श्री शशि नन्दन सहाय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 271/2015
38 श्री सत्येन्द्र प्रसाद पाल सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 283/2015
39 श्रीमती कुसुम कुमारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 302/2015
40 श्रीमती प्रियंका सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 311/2015
41 श्रीमती नीलम रानी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 314/2015
42 श्री राज किशोर सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 350/2015
43 श्री चन्द्रमा राम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 352/2015
44 श्री लक्ष्मण प्रसाद सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 353/2015
45 श्री शिवकुमार राम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 355/2015
46 श्री अमरनाथ कपूर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 356/2015
47 श्री हरेन्द्र प्रसाद सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 358/2015
48 श्री घुरन राम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 359/2015
49 श्री सुदर्शन राम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 361/2015
50 श्री विरेन्द्र चौधरी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 362/2015
51 श्री संतोष कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 363/2015
52 श्री गेन्धारी पासवान सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 365/2015
53 श्री हरिशचन्द सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 368/2015
54 श्री राम बिलास दास सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 369/2015
55 श्री वासुदेव बैठा निराला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 370/2015
56 श्री राम कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 371/2015
57 श्री राजेन्द्र राम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 373/2015
58 श्री राम नरेश कुरील, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 375/2015
59 श्री अशोक दास, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 376/2015
60 श्री विजयमल कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 378/2015
61 श्री सुरेन्द्र प्रसाद मण्डल, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 381/2015
62 श्री ब्रजेन्द्र कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 382/2015
63 श्री शैलेश कुमार कच्छप, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 383/2015
64 श्री सुधीर कुमार सिंह, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 385/2015
65 श्री अरविन्द उद्धव, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 386/2015
66 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 390/2015
67 श्री चन्द्र कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 391/2015
68 श्री सदानन्द सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 394/2015
69 श्रीमती सुमन कुमारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 395/2015
70 श्री श्यामानन्द ठाकुर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 396/2015
71 श्री प्रवीण कुमार सिन्हा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 397/2015
72 श्री ललित कुमार झा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 398/2015
73 श्री संजय कुमार सिन्हा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 399/2015
74 श्री अभय कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 401/2015
75 श्री विष्णुदेव सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 402/2015
76 श्री रामजी राय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 405/2015

निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान-वेतन स्तर- 09) में उत्क्रमित किया जाता है।5 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा०स्था०(निजी)-19/2021 सह०/3425--वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2818(22) दिनांक-09.11.2023 के आलोक में मो0 फरहान दानिष, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, खगड़िया को स्वयं के विवाह हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक-30.10.2023 से 15.11.2023 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृति के पश्चात्‌ 123 (एक सौ तेईस) दिनों का उपार्जित अवकाष शेष रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰ (सांख्यिकी सेवा संवर्ग)-90/2023 सह॰ 3501--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत सहकारिता विभाग सांख्यिकी सहायक संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को सांख्यिकी पदाधिकारी में उसके विहित वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

1 2 3 4
1. श्रीमती हीरामती कुमारी, वरीय सांख्यिकी सहायक 15/08
2 श्री उमेष प्रसाद भगत वरीय सांख्यिकी सहायक 16/08
3 श्री आषुबोध झा वरीय सांख्यिकी सहायक 17/08
4 श्री ललन प्रसाद शाही वरीय सांख्यिकी सहायक 18/08

निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक सांख्यिकी पदाधिकारी के विहित वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰ (सांख्यिकी सेवा संवर्ग)-90/2023 सह॰ 3502--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत सहकारिता विभाग सांख्यिकी सहायक संवर्ग के निम्न पदाधिकारी को उप निदेषक (सांख्यिकी) में उसके विहित वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

1 2 3 4
1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, वरीय सांख्यिकी सहायक 04/08

निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेष तक उप निदेषक (सांख्यिकी) के विहित वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेषक (सांख्यिकी) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।6 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 सं0 02-सह0मु0स्था0(स्पष्टीकरण)-25/2023-3243--श्री नीलमणि कुमार, प्रषाखा पदाधिकारी तत्कालीन प्रषाखा पदाधिकारी-08 को एम॰ए॰सी॰पी॰ का लाभ देने हेतु संबंधित पदाधिकारियों का अद्यतन निगरानी स्वच्छता उपलब्ध नही कराने एवं विद्या भूषण मिश्रा, जिला सहकारिता पदाधिकारी के मामले में आदेष के बावजूद भी एक माह तक आदेष निर्गत नहीं करने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-2159 दिनांक 03.09.2020 द्वारा निन्दन का दण्ड संसूचित किया गया था। 2. श्री कुमार द्वारा उक्त अधिरोपित दण्ड की समीक्षा हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया। 3. श्री कुमार के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में अधिरोपित दण्ड की सम्यक समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या-2159 दिनांक 03.09.2020 द्वारा अधिरोपित निन्दन के दण्ड से मुक्त किया जाता है। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप सचिव। सं0 01/रा०स्था०(नामित)-43/2023 सह०-3656--श्री बाबू राजा, जनसम्पर्क पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा-44 (क) (भ) के प्रावधान एवं बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली के नियम-22 के अनुसार अल्पकालीन साख संरचना के अंतर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक के निदेषक पर्षद में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

2. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं0 01/रा॰स्था॰ बि0स0से0-पद-79/2007 सह॰-3632--विभागीय अधिसूचना सं0-1407 दिनांक-27.04.2017 द्वारा श्री दिनेष कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधक (अ०र०), स0स0, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को अपने आँखों के ईलाज के निमित दिनांक-31.07.2015 से 22.06.2016 तक उपभोगित अवकाष को निम्नरूपेण स्वीकृति प्रदान किया गया थाः-

i. दिनांक-31.07.2015 से 24.01.2016 तक 178 दिनों का उपार्जित अवकाष। ii. दिनांक-25.01.2016 से 05.04.2016 तक 73 दिनों का रूपांतरित अवकाष। iii. दिनांक-06.04.2016 से 22.06.2016 तक 78 दिनों का उपार्जित अवकाष। 2. प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), से प्राप्त आपत्ति एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक-10254 दिनांक-10.11.2015 के आलोक में दिये गये परामर्षानुसार विभागीय अधिसूचना सं0-1407 दिनांक-27.04. 2017 को संषोधित करते हुए श्री दिनेष कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधक (अ०र०), स0स0, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को अपने आँखों के ईलाज के निमित दिनांक-31.07.2015 से 22.06.2016 तक उपभोगित अवकाष को निम्नरूपेण घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

i. दिनांक-31.07.2015 से 24.01.2016 तक 178 दिनों का उपार्जित अवकाष। ii. दिनांक-25.01.2016 से 26.01.2016 तक 02 दिनों का रूपांतरित अवकाष। iii. दिनांक-27.01.2016 से 22.06.2016 तक 149 दिनों का असाधारण अवकाष।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

3 जनवरी 2024

सं0 6/नि0प्रति0नियु0-01-01/2019-वा0-कर0-26--विभागीय अधिसूचना संख्या-1739, दिनांक-14.06.2019 द्वारा 60-62वीं बैच के 73 पदाधिकारियों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त नवनियुक्त पदाधिकारियों में से निम्नांकित 01 पदाधिकारी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल हैः-7 (cid:464)बहार गजट, 10 2024

क्रमांक पदाधिकारी का नाम संयुक्त मेधा क्रमांक गृह जिला जन्म तिथि वर्त्तमान पदस्थापन
1 श्री सुजीत कुमार 229 गया 02.12.1985 मुंगेर अंचल, मुंगेर।

अतः उपर्युक्त 01(एक) परीक्ष्यमान पदाधिकारी की विभागीय अधिसूचना संख्या-1739, दिनांक-14.06.2019 के द्वारा की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

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3 जनवरी 2024

सं0 6/गो0-34-05/2016(खण्ड-1)-27--वाणिज्य-कर विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

1 श्री विक्की कुमार विष्वकर्मा, राज्य-कर उपायुक्त गया अन्वेषण ब्यूरो, छपरा। सिवान अंचल, सिवान
2 श्री विकास कुमार सिंह, राज्य-कर सहायक आयुक्त पटना अन्वेषण ब्यूरो, छपरा। सिवान अंचल, सिवान

3. यह आदेश अधिसूचना निर्गमन की तिथि से अगले आदेष तक लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

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सं0 6/गो0-34-02/2019- वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर विशेष आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता हैः-

1 श्री सुबोध राम, धनबाद (36वीं0/01) राज्य कर विशेष आयुक्त (अपने व तनमान में) े मुख्यालय, बिहार, पटना राज्य कर विशेष आयुक्त मुख्यालय, पटना
2 श्री प्रणव बोध रू गटा, ं भागलपुर (36वीं0/02) राज्य कर विशेष आयुक्त (अपने व तनमान में) े मुख्यालय, बिहार, पटना राज्य कर विशेष आयुक्त मुख्यालय, पटना
3 श्री शारदा नन्द झा कटिहार (36वीं0/04) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने व तनमान में) े अपील, भागलपुर प मंडल ्र राज्य कर विशेष आयुक्त मुख्यालय, पटना
8 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
4 श्री संजय कुमार नालन्दा (36वी0/05) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने व तनमान में) े मुख्यालय, बिहार, पटना राज्य कर विशेष आयुक्त-सह- सदस्य, वाणिज्यकर न्यायाधिकरण (विभागीय), बिहार, पटना
5 श्रीमती विमला क मारी ु पटना (36वीं/06) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने व तनमान में) े प ्रशासन, सारण प मंडल, छपरा ्र राज्य कर विशेष आयुक्त मुख्यालय, पटना
6 श्रीमती सुनीता क मारी ु मुजफ्फरपुर (36वीं0/07) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने व तनमान में) े अ क ं क्षण, पटना पूर्वी े प मंडल/ अंकेक्षण, ्र सारण प्रमंडल, छपरा (अति0) राज्य कर विशेष आयुक्त मुख्यालय, पटना
7 श्री नवीन कुमार ब गुसराय े (37वीं0/08) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने व तनमान में) े मुख्यालय, बिहार, पटना राज्य कर विशेष आयुक्त मुख्यालय, पटना
8 श्री बिपिन कुमार झा दरभंगा (37वी0/09) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने व तनमान में) े अपील, पूर्णियॉ प मंडल ्र राज्य कर विशेष आयुक्त मुख्यालय, पटना
9 श्री शशि शेखर सिंह नालन्दा (37वीं0/10) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने व तनमान में) े बिहार विकास मिशन राज्य कर विशेष आयुक्त, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना

बिहार राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

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सं0 6/गो0-34-02/2019- वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर अपर आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

1 श्री किशोर कुमार सिन्हा पटना (37वीं0/11) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रशासन, मगध प्रमंडल, गया राज्य कर अपर आयुक्त मुख्यालय पटना
2 श्री सच्चिदानन्द शर्मा, मुंगेर (37वी0/12) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रशासन, दरभंगा प्रमंडल राज्य कर अपर आयुक्त मुख्यालय पटना
9 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
3 श्री प्रमोद कुमार, पटना (37वी0/13) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अपील, सारण प्रमंडल, छपरा राज्य कर अपर आयुक्त अपील, सारण प्रमंडल, छपरा
4 श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, रोहतास (37वी0/14) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अपील, मगध प्रमंडल, गया राज्य कर अपर आयुक्त अपील, मगध प्रमंडल, गया
5 श्री कमल किशोर चौधरी, गया (37वीं0/15) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण, दरभंगा प्रमंडल, े तिरहुत अंकेक्षण मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियां अ क ं क्षण प्रमंडल का े अतिरिक्त प्रभार राज्य कर अपर आयुक्त अंकेक्षण दरभंगा प मंडल, दरभंगा ्र
6 श्री पंकज कुमार प ्रसाद पटना (37वीं0/16) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार, पटना राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
7 श्री गोपी चन्द सिंह, भागलपुर (37वीं0/17) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) क न्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, े मुख्यालय राज्य कर अपर आयुक्त अ क ं क्षण सारण प्रमंडल े
8 श्री विजय कुमार आजाद प र्णियॉ ू (37वीं0/18) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण, पटना पश्चिमी े प मंडल/ अंकेक्षण, ्र भागलपुर प्रमंडल(अति0) राज्य कर अपर आयुक्त अ क ं क्षण, पटना पश्चिमी े प मंडल ्र
9 श्री बिरेन्द्र कुमार नालन्दा (37वीं0/19) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) वसूली कोषांग, पटना क न्द्रीय प्रमंडल े राज्य कर अपर आयुक्त वसूली कोषांग, पटना क न्द्रीय प्रमंडल े
10 श्री मोती लाल गोपालगंज (37वीं0/21) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार/ (अति0)वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, बिहार राज्य कर अपर आयुक्त अपील पटना पूर्वी प मंडल ्र
11 श्री बिनोद कुमार झा सुपौल (38वीं0/22) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रशासन, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना (अति0)/ मुख्यालय, बिहार राज्य कर अपर आयुक्त क न्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, े मुख्यालय, पटना
12 श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा व ैशाली (38वी0/23) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रशासन, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर राज्य कर अपर आयुक्त प ्रशासन, तिरहुत प मंडल, मुजफ्फरपुर ्र
13 श्री पंकज कुमार भोजपुर (38वीं0/24) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अपील, पटना पूर्वी प मंडल ्र राज्य कर अपर आयुक्त अपील, पटना केन्द्रीय प मंडल ्र
14 श्री रंजीत कुमार सिन्हा औरंगाबाद (38वीं0/25) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रशासन, पटना पश्चिमी अ चल ं राज्य कर अपर आयुक्त प ्रशासन, पटना पश्चिमी अ चल ं
10 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
15 श्री बिरेन्द्र कुमार म डल ं दरभंगा (38वी0/26) राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी, बेतिया अंचल राज्य कर अपर आयुक्त अपील, पूर्णियाँ प्रमंडल
16 श्री सुबोध कुमार मुजफ्फरपुर (38वी0/27) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण, मगध प्रमंडल, े गया राज्य कर अपर आयुक्त मुख्यालय पटना
17 श्री अजय कुमार व ैशाली (38वीं0/28) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अपील, केन्द्रीय प्रमंडल राज्य कर अपर आयुक्त प ्रशासन केन्द्रीय प मंडल, पटना ्र
18 श्री गोपाल कुमार अग्रवाल मधेुपरा (38वी0/29) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रशासन, भागलपुर प मंडल ्र राज्य कर अपर आयुक्त प ्रशासन, भागलपुर प मंडल ्र
19 श्री अशोक चंद श्रीवास्तव पश्चिम चम्पारण (38वी0/30) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार, पटना राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
20 श्री दिवाकर प्रसाद पश्चिम चम्पारण (38वीं0/31) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अपील, पटना पश्चिमी अ चल ं राज्य कर अपर आयुक्त अपील, पटना पश्चिमी अ चल ं
21 श्री ललित कुमार पटना (38वीं0/32) राज्य कर सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, मगध प मंडल, गया ्र राज्य कर अपर आयुक्त अ क ं क्षण े मगध प्रमंडल, गया
22 श्री सुरेन्द्र प्रसाद नवादा (38वीं0/33) राज्य कर उपायुक्त प ्रभारी, मंुंगेर अंचल राज्य कर अपर आयुक्त प ्रशासन पूर्णियां प्रमंडल
23 श्री शंकर शर्मा औरंगाबाद (38वीं0/34) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अपील, दरभंगा प्रमंडल राज्य कर अपर आयुक्त, अपील, दरभंगा प मंडल ्र
24 श्री अब्दुल्लाह अंसारी सीवान (38वीं0/33) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रशासन, पूर्णियॉ प्रमंडल राज्य कर अपर आयुक्त प ्रशासन, पटना पूर्वी प मंडल ्र
25 मो0 मोइनुद्‌दीन पटना (38वीं0/36) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण, केन्द्रीय प्रमंडल, े पटना राज्य कर अपर आयुक्त मुख्यालय पटना
26 श्री आदित्य नारायण, पटना (38वीं0/37) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रशासन, पटना पूर्वी प मंडल, पटना (अति0) ्र /मुख्यालय, बिहार राज्य कर अपर आयुक्त मुख्यालय, बिहार
27 श्री सुनील कुमार, गया (38वीं0/38) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अपील, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर राज्य कर अपर आयुक्त अपील, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
28 श्रीमती शाीला प्रतिमा क ुजूर, राँची (38वीं0/39) राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार, पटना राज्य कर अपर आयुक्त मुख्यालय, बिहार, पटना
29 श्री मोहम्मद शाहिक नालंदा (विशेष/40) राज्य कर संयुक्त आयुक्त वसूली कोषांग, केन्द्रीय प मंडल ्र राज्य कर अपर आयुक्त अ क ं क्षण केन्द्रीय प्रमंडल े
11 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
30 श्री योगेन्द्र प्रसाद पटना (विशेष/41) राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी, दरभंगा अंचल-I राज्य कर अपर आयुक्त मुख्यालय पटना
31 श्री फिरोज आलम प र्णियॉ ू (विशेष/43) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, किशनगंज अंचल राज्य कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण भागलपुर प्रमंडल
32 श्री मो0 असदुज्जमाँ सारण (विशेष/44) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, बाढ़ अ चल ं राज्य कर अपर आयुक्त, अपील भागलपुर प्रमंडल
33 श्री राजीव रंजन अररिया (विशेष/45) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, दरभंगा अ ं चल-II राज्य कर अपर आयुक्त, अपील पूर्वी प मंडल पटना ्र
34 श्री क्यामुल हक अ सारी ं सारण (विशेष/46) राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी, झंझारपुर अंचल राज्य कर अपर आयुक्त,वसूली कोषांग तिरहुत प्रमंडल
35 श्री कैसर तौहिद व ैशाली (विशेष/47) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, सहरसा अ चल ं राज्य कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण प र्णियाँ प्रमंडल ू
36 श्री प्रभात कुमार प र्णियॉ ू (विशेष/48) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, भभुआ अ चल ं राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
37 श्री संजय कुमार प ्रसाद सारण (विशेष/49) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
38 श्री मोहन कुमार मधुबनी (विशेष/50) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, भागलपुर अ ं चल-I राज्य कर अपर आयुक्त, प्रशासन गया प मंडल, गया ्र
39 श्री विजय कुमार पटना (विशेष/51) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, गोपालगंज अंचल राज्य कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
40 श्री प्रमोद कुमार, द वघर े (विशेष/53) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, समस्तीपुर अंचल राज्य कर अपर आयुक्त, प्रशासन सारण प मंडल, छपरा ्र
41 श्री मकेश्वर शर्मा लखीसराय (विशेष/54) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, मधुबनी अ चल ं राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय पटना
42 श्रीमती सीमा भारती ब गुसराय े (39वीं0/55) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय पटना
43 डॉ0 दिनकर प्रसाद मधेपुरा (39वीं0/56) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, हाजीपुर अ चल ं राज्य कर अपर आयुक्त, प्रशासन दरभंगा प्रमंडल
44 श्री सुधीर कुमार पूर्वे समस्तीपुर (39वीं0/57) राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, कटिहार अ चल ं राज्य कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण पटना प र्वी प्रमंडल, ू

बिहार राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।12 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 सं0 6/गो0-34-02/2019- वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर संयुक्त आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

1 श्री अनिल कुमार, नवादा 39वीं/59 राज्य कर उपायुक्त अ क ं क्षण, मगध प्रमंडल, े गया राज्य कर संयुक्त आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया
2 श्री रमेश कुमार दास (अनु0 जाति), वैशाली 40वीं/63 प ्रभारी, तेघड़ा अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, तेघड़ा अ चल ं
3 श्री श्रवण कुमार नालंदा 41वीं/66 राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी बक्सर अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त अ क ं क्षण तिरहुत प्रमंडल, े मुजफ्फरपुर
4 श्रीमती कंचन बाला पटना 42वीं/74 राज्य कर संयुक्त आयुक्त अ क ं क्षण पटना पश्चिमी े प मंडल ्र राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रशिक्षण प्रकोष्ठ मुख्यालय, पटना
5 श्री कार्त्तिक कुमार सिंह पटना 42वीं/75 राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी पटना विशेष अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी हाजीपुर अ चल ं
6 श्री प्रवीण कुमार कोडरमा 42वीं/76 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) पटना दक्षिणी ं े अ चल-II ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी पटना दक्षिणी अ चल-II ं
7 श्री प्रियदर्शी रंजन भागलपुर 42वीं/77 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, बिहारशरीफ े ं अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, बिहारशरीफ अंचल
8 श्री शैलेन्द्र कु0 पांडेय पटना 42वीं/78 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) प्रभारी, मुजफ्फरपुर े ं पश्चिमी अंचल-II राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-II
9 श्री अजित कुमार पटना 42वीं/79 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) प्रभारी, मोतिहारी े ं अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण पूर्णियां प मंडल ्र
10 श्री अभिक अवतंश पटना 42वीं/80 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) े ं (अति0) प्रभारी, पटना दक्षिणी अंचल -I/ मुख्यालय, बिहार राज्य कर संयुक्त आयुक्त मुख्यालय पटना
11 श्री अनुप कुमार नालंदा 42वीं/81 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) प्रभारी, गॉधी मैदान ं े अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ मुख्यालय, पटना
13 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
12 श्री अनिल कु0 सिंह विद्यार्थी, रोहतास 42वीं/82 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) दानापुर अंचल -I ं े राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी दानापुर अ चल -I ं
13 श्री शशि भानू अररिया 42वीं/83 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, पटना सिटी े ं पश्चिमी अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, पटना सिटी पश्चिमी अंचल
14 श्री दीपक राज भागलपुर 42वीं/84 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) प्रभारी, े ं प र्णियॉ अंचल -II ू राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, पूर्णियॉ अ चल -II ं
15 श्री मणिन्द्र कुमार, हजारीबाग 42वीं/85 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) े ं प ्रभारी, बेगुसराय अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी, पटना मध्य अ ं चल-I
16 श्री प्रमोद कु0 सुमन, औरंगाबाद 42वीं/86 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) अंकेक्षण, पटना पूर्वी ं े प मंडल ्र राज्य कर संयुक्त आयुक्त अ क ं क्षण, पटना पूर्वी े प मंडल ्र
17 श्री सिरिल बेक, राँची 42वीं/87 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी सारण ं े अ चल-I ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी सारण अ चल-I ं
18 श्री तेज कुमार कुजूर, ग मला ु 42वीं/88 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, जमुई अंचल ं े राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, जमुई अ चल ं
19 श्री रश्मि कुमार सिंह छपरा द्वितीय सीमित/89 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )अंकेक्षण, केन्द्रीय े ं प मंडल, पटना ्र राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण, क न्द्रीय प्रमंडल, पटना े
20 श्री सुनील कुमार जायसवाल, पटना द्वितीय सीमित/90 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) मुख्यालय, बिहार, े ं पटना। राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना।
21 श्री गोपाल प्रसाद नवादा द्वितीय सीमित/91 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, जहानाबाद े ं अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण पटना पश्चिमी प्रमंडल
22 श्री कृष्णकान्त यादवेन्दु, भोजपुर द्वितीय सीमित/92 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, मधेपुरा अंचल े ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, मधेपुरा अ चल ं
23 श्री अशर्फी लाल र् विद्यार्थी, समस्तीपुर द्वितीय सीमित/93 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) अन्वेषण ब्यूरो, ं े मुजफ्फरपुर राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर
24 श्री रवि रंजन आलोक जमुई 47वीं/94 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) प्रभारी, औरंगाबाद ं े अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, औरंगाबाद अंचल
25 श्री संजय कुमार रोहतास 47वीं/95 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, सुपौल अंचल ं े राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, सुपौल अ चल ं
14 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
26 श्री कुमार शैलेन्द्र पटना 48वीं से 52वीं/96 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )मुख्यालय, बिहार, ं े पटना। राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना।
27 श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, रोहतास 48वीं से 52वीं/97 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) वित्त विभाग ं े राज्य कर संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग
28 श्री अखिलेश कुमार मिश्र दरभंगा 48वीं से 52वीं/98 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ),प्रभारी, सारण े ं अ चल-II ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, समस्तीपुर अंचल
29 श्री विकाश कुमार पाण्डेय, कटिहार 48वीं से 52वीं/99 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) वित्त विभाग े ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग
30 श्री एस0 एम0 इरशाद आरिफ, पटना 48वीं से 52वीं/100 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) मुख्यालय, बिहार ं े पटना (अति0)प्रभारी, मध्य अंचल-I राज्य कर संयुक्त आयुक्त मुख्यालय पटना
31 श्री ओम कुमार सिन्हा रोहतास 48वीं से 52वीं/101 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) प्रभारीगया ं े अ चल-II ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी गंया अ चल-II ं
32 श्री राम प्रकाश सिन्हा बक्सर 48वीं से 52वीं/102 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ), प्रभारी, पटना उतरी ं े अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, पटना उतरी अंचल
33 श्री राजीव कुमार झा पटना 48वीं से 52वीं/103 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, सिवान अंचल ं े राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी, सिवान अंचल
34 श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह भोजपुर 48वीं से 52वीं/104 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) मुख्यालय, बिहार, े ं पटना। राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना।
35 श्री नरेश कुमार गया 48वीं से 52वीं/106 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) प्रभारी, शाहाबाद े ं अ चल, आरा ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी, शाहाबाद अंचल, आरा
36 श्री मनीष कुमार बिहारी, पूर्वी चम्पारण 48वीं से 52वीं/107 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) प्रभारी, पटना मध्य े ं अ चल-II ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त,प्रभारी, पटना मध्य अंचल-II
37 श्री मजीद अहमद प र्वी चम्पारण ू 48वीं से 52वीं/108 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )वित्त विभाग े ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त वित्त विभाग
38 श्री आमीर नैय्‌यर पश्चिम चम्पारण 48वीं से 52वीं/109 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )वित्त विभाग े ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त वित्त विभाग
39 श्री मनोज कुमार साह पटना 48वीं से 52वीं/110 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, नवादा अंचल े ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी, नवादा अंचल
15 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
40 श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, कैमुर 48वीं से 52वीं/111 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) ं े प ्रभारी, कदम कुआँ अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी विशेष अंचल
41 श्रीमती अनुपमा क मारी, भोजपुर ु 48वीं से 52वीं /112 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )(अति0) दानापुर ं े अ चल-II/ मुख्यालय, ं बिहार राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी दानापुर अँचल-II
42 मुस्तर अकरम हजारीबाग 48वीं से 52वीं/113 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, दानापुर ं े अ चल-II ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त अ क ं क्षण पटना पूर्वी े प मंडल ्र
43 श्रीमती रीता सिंह, मु गेर ं 48वीं से 52वीं/114 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )वित्त विभाग ं े राज्य कर संयुक्त आयुक्त वित्त विभाग
44 श्री हरेन्द्र कुमार मांझी सीवान 48वीं से 52वीं/115 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, सासाराम ं े अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, सासाराम अंचल
45 श्रीमती गायत्री कुमारी आर्या, नालंदा 48वीं से 52वीं/116 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, पटना सिटी ं े प र्वी अंचल ू राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी, पटना सिटी पूर्वी अ चल ं
46 श्री सुरेन्द्र कुमार, बक्सर 48वीं से 52वीं/117 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म ) प्रभारी, रक्सौल ं े अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो पटना, प र्वी प्रमंडल ू
47 श्री रणजीत कुमार रजक, भोजपुर 48वीं से 52वीं/118 राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपने वेतनमान म )प्रभारी, पाटलीपुत्रा ं े अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त प ्रभारी, पाटलीपुत्रा अंचल
48 श्री कृष्णा मोहन सिंह, व ैशाली 130/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) वित्त विभाग राज्य कर संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग
49 श्री गंगा प्रसाद, समस्तीपुर 132/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) क न्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, े मुख्यालय/बिहार (अति0) राज्य कर संयुक्त आयुक्त मुख्यालय पटना
50 श्री मुनेश्वर प्रसाद, मधुबनी 134/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना सिटी पश्चिमी अ चल ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी कटिहार अ चल ं
51 श्री संतोष कुमार, मुजफ्फरपुर 135/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) वित्त विभाग राज्य कर संयुक्त आयुक्त वित्त विभाग
52 शौकत अली अंसारी, रोहतास 136/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण, केन्द्रीय े प मंडल ्र राज्य कर संयुक्त आयुक्त अ क ं क्षण, केन्द्रीय प्रमंडल े
16 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
53 श्री अभिनव कुमार झा, मधुबनी 137/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पाटलीपुत्रा अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी दक्षिणी अ ं चल-I
54 श्री तेज कान्त झा, दरभंगा 138/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) हाजीपुर अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी बक्सर अ चल ं
55 श्री राजेश रंजन भारती, मधेपुरा 139/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना विशेष अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी कदमकुआँ अंचल
56 प ्रतिमा कुमारी, पटना 141/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार, पटना राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी दरभंगा अ ं चल-I
57 श्री प्रशान्त कुमार झा, सहरसा 142/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) गोपालगंज अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी गोपालगंज अंचल
58 श्री रौशन कुमार, मधुबनी 143/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना मध्य अंचल-II राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी बेगुसराय अ चल ं
59 श्री शशि भूषण, अररिया 147/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) कटिहार अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी किशनगंज अंचल
60 निहारिका छवि आरा 148/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पाटलीपुत्रा अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी गांधी मैदान अंचल
61 श्री संतोष कुमार रोहतास 149/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना सिटी पूर्वी अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी मोतिहारी अंचल
62 श्री योगेन्द्र शर्मा जहानाबाद 150/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मु गेर अंचल सम्प्रति ं जमुई अंचल मे ं प ्रतिनियुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी मुंगेर अ चल ं
63 मिनी, बांका 154/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) भागलपुर अंचल-I राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी भागलपुर अ ं चल-I
64 श्री अजय क मार ु सिंह, वाराणसी (उत्तर प ्रदेश) 155/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पाटलीपुत्रा अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी सारण अ चल-II ं
65 श्री दिनेश कुमार उत्तर प्रदेश 156/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) सीतामढ़ी अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी बेतिया अ ं चल
66 श्री विवेक कुमार सहरसा 158/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय प मंडल ्र राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, क न्द्रीय प्रमंडल े
67 श्रीमती अंजू कुमारी गया 160/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) क न्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, े मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण क न्द्रीय प्रमंडल े
68 श्री अमित अंकित ब गुसराय े 161/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) वित्त विभाग राज्य कर संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग
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69 स्वर्णलता किरण बक्सर 162/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी पटना राज्य कर संयुक्त आयुक्त, बिहार आपदा प ुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी पटना
70 श्री विजय कुमार पाठक, मधुबनी 163/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण, भागलपुर े प मंडल ्र राज्य कर संयुक्त आयुक्त अ क ं क्षण, भागलपुर े प मंडल ्र
71 श्री ज्ञानदेव प्रभाकर पटना 164/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुजफ्फरपुर पश्चिमी अ चल-I ं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी दरभंगा अ ं चल-II
72 र णु कमारी े पटना 166/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय पटना
73 क मारी रश्मि ु पश्चिमी चम्पारण 167/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना दक्षिणी अंचल-I राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय पटना
74 श्री अभय कुमार गया 168/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) औरंगाबाद अंचल राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी भभुआ अ चल ं
75 श्री विशाल कुमार ग ुप्ता, नवादा 183/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) सारण अंचल-I राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण सारण प मंडल ्र
76 श्री राजीव रंजन नालंदा 184/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अन्वेषण ब्यूरो, मगध प मंडल, गया ्र राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया

बिहार राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव। सं0 6/गो0-34-02/2019- वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर उपायुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

1 श्री दिलीप कुमार साह कटिहार 119/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रभारी, फारबिशगंज अ चल ं राज्य कर उपायुक्त प ्रभारी, फारबिशगंज अंचल
2 श्री राजेश कुमार पटना 120/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) गया अंचल-II राज्य कर उपायुक्त गया अंचल-II
3 श्री उदय शंकर मिश्र मुजफ्फरपुर 121/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रभारी, खगड़िया अ चल ं राज्य कर उपायुक्त प ्रभारी, खगड़िया अंचल
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4 श्री प्रवीण कुमार प र्वी चम्पारण ू 122/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) सीतामढ़ी अंचल राज्य कर उपायुक्त प ्रभारी, सहरसा अंचल
5 श्री सुनिल कुमार सिंह भोजपुर 123/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) गया अंचल-I राज्य कर उपायुक्त गया अंचल-I
6 श्री प्रमोद चौधरी मुजफ्फरपुर 124/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) गोपालगंज अंचल राज्य कर उपायुक्त प्रभारी रक्सौल अंचल
7 श्री मनोज कुमार कर्ण कटिहार 125/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) फारबिशगंज अंचल राज्य कर उपायुक्त फारबिसगंज अंचल
8 श्री रोहिणी कुमार मिश्र मधुबनी 126/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) समस्तीपुर अंचल राज्य कर उपायुक्त अ क ं क्षण दरभंगा प्रमंडल े
9 श्री प्रेम चन्द भारती पटना 127/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) बिहारशरीफ अंचल राज्य कर उपायुक्त प ्रभारी मधुबनी अंचल
10 श्री राजन कुमार श्रीवास्तव,पूर्वी चम्पारण 128/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) ब तिया अंचल े राज्य कर उपायुक्त प ्रभारी झंझारपुर अंचल
11 श्री अवधेश सिंह व ैशाली 129/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) सारण अंचल-I राज्य कर उपायुक्त सारण अंचल-I
12 कुमारी अनामिका सीतामढ़ी 131/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) दानापुर अंचल-I राज्य कर उपायुक्त दानापुर अंचल-I
13 निवेदिता पटना 133/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण, तिरहुत े प मंडल, मुजफ्फरपुर ्र राज्य कर उपायुक्त प ्रभारी जहानाबाद अंचल
14 श्री क्षितिज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश 140/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना दक्षिणी अ चल-II ं राज्य कर उपायुक्त पटना दक्षिणी अंचल-II
15 श्री आशीष रंजन नालंदा 146/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मु गेर अंचल ं राज्य कर उपायुक्त मु गेर अंचल ं
16 श्री यदुवंश लखीसराय 151/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) भागलपुर अंचल-I राज्य कर उपायुक्त अ क ं क्षण भागलपुर प्रमंडल े
17 श्री विवेक सारण 152/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार, पटना। राज्य कर उपायुक्त पाटलीपुत्रा अंचल
18 श्री अजय प्रकाश सिवान 153/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार,पटना। राज्य कर उपायुक्त मुख्यालय पटना
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19 श्री शिव कुमार भागलपुर 157/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुजफ्फरपुर पश्चिमी अ चल-II ं राज्य कर उपायुक्त सिटी पश्चिमी अंचल
20 श्री विवेकानन्द राय, बांका 159/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) हाजीपुर अंचल राज्य कर उपायुक्त हाजीपुर अंचल
21 श्री रवीन्द्र कुमार, पटना 165/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना विशेष अंचल राज्य कर उपायुक्त हाजीपुर अंचल
22 श्री विनय कुमार ठाकुर मुंगेर 169/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण,दरभंगा े प मंडल ्र राज्य कर उपायुक्त ब गुसराय अंचल े
23 श्री दया शंकर सिंह भोजपुर 170/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) दानापुर अंचल-I राज्य कर उपायुक्त दानापुर अंचल-I
24 श्री बलराम प्रसाद सारण 171/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) सिवान अंचल राज्य कर उपायुक्त सिवान अंचल
25 श्री शंकर चौधरी मधेपुरा 172/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) किशनगंज अंचल राज्य कर उपायुक्त किशनगंज अंचल
26 श्री मनोज कुमार पटना 173/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) प ्रभारी,लखीसराय अ चल ं राज्य कर उपायुक्त प ्रभारी, लखीसराय अंचल
27 श्री संतोष कुमार गुप्ता भोजपुर 174/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) बाढ़ अंचल राज्य कर उपायुक्त प ्रभारी बाढ़ अंचल
28 श्री धर्मदेव कुमार, पटना 175/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मधुबनी अंचल राज्य कर उपायुक्त मधुबनी अंचल
29 श्री शिवनारायण पासवान, अररिया 176/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) प र्णियॉ अंचल-I ू राज्य कर उपायुक्त प र्णियॉ अंचल-I ू
30 मो0 अनवारूल हक कटिहार 177/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) प र्णियॉ अंचल-II ू राज्य कर उपायुक्त प र्णियॉ अंचल-II ू
31 श्री संतोष कुमार चौधरी, दरभंगा 178/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अन्वेषण ब्यूरो, प र्णियॉ प्रमंडल ू राज्य कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियॉ प मंडल ्र
32 कुमारी गुंजन भारती सीतामढ़ी 179/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार राज्य कर उपायुक्त पटना सिटी पूर्वी अंचल
33 श्री ज्ञानी दास, गया 180/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) औरंगाबाद अंचल राज्य कर उपायुक्त औरंगाबाद अंचल
20 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
34 श्री उमेश चन्द्रा नवादा 181/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) शाहाबाद अंचल, आरा राज्य कर उपायुक्त शाहाबाद अंचल, आरा
35 श्री उदय कुमार, गया 182/तृतीय सीमित राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) सारण अंचल-II राज्य कर उपायुक्त सारण अंचल-II
36 श्री रविन्द्र कुमार, रोहतास 185/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) भागलपुर अंचल-II राज्य कर उपायुक्त प ्रशिक्षण प्रकोष्ठ मुख्यालय
37 मो0 नसीम, पटना 186/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय,बिहार/ (प्रति0) दानापुर अ चल-II ं राज्य कर उपायुक्त मुख्यालय, बिहार, पटना
38 श्री दीना नाथ अग्रवाल, गोपालगंज 187/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पाटलीपुत्रा अंचल राज्य कर उपायुक्त पाटलीपुत्रा अंचल
39 श्री बाल्मिकी कुमार, जहानाबाद 188/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना विशेष अंचल राज्य कर उपायुक्त पटना विशेष अंचल
40 श्री अजीत रंजन, पटना 189/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण, तिरहुत े प मंडल, मुजफ्फरपुर ्र राज्य कर उपायुक्त अ क ं क्षण, तिरहुत प्रमंडल, े मुजफ्फरपुर
41 ह मलता कुमारी, े पटना 190/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार राज्य कर उपायुक्त मुख्यालय, बिहार, पटना
42 श्री कुशेश्वर राउत, मधुबनी 191/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) दरभंगा अंचल-II राज्य कर उपायुक्त दरभंगा अंचल-II
43 श्री सुकेश कुमार, खगड़िया 192/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) क न्द्रीय अन्वेषण े ब्यूरो, पटना राज्य कर उपायुक्त पटना विशेष अंचल
44 मो0 शब्बीर, शिवहर 193/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मोतिहारी अंचल राज्य कर उपायुक्त मोतिहारी अंचल
45 श्री गोपाल कुमार, नवादा 194/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना विशेष अंचल राज्य कर उपायुक्त पटना विशेष अंचल
46 इन्दु कुमारी, रोहतास 195/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) कदम कुआँ अंचल राज्य कर उपायुक्त कदम कुआँ अंचल
47 शशि बाला, नालंदा 196/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) दरभंगा अंचल-II राज्य कर उपायुक्त दरभंगा अंचल-II
48 श्री विशाल कुमार, सारण 197/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार राज्य कर उपायुक्त मुख्यालय, बिहार
21 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
49 श्री मुकेश कुमार, भागलपुर 198/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार राज्य कर उपायुक्त मुख्यालय, बिहार
50 श्री मनीष कुमार ग ुप्ता, गया 199/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना उत्तरी अंचल राज्य कर उपायुक्त पटना उत्तरी अंचल
51 श्री देव आनन्द, कटिहार 200/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार राज्य कर उपायुक्त क न्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो े मुख्यालय, बिहार
52 मो0 सब्बीर आलम, रोहतास 201/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना मध्य अ चल-II ं राज्य कर उपायुक्त पटना मध्य अंचल-II
53 श्री विकी कुमार विश्वकर्मा, गया 202/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अन्वेषण ब्यूरो, सारण प मंडल, छपरा ्र राज्य कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो, सारण प मंडल, छपरा ्र
54 आबिद सुबहानी, पटना 203/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) शाहाबाद अंचल, आरा राज्य कर उपायुक्त शाहाबाद अंचल, आरा
55 श्री आकाश कुमार, सिवान 204/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना पश्चिमी अंचल राज्य कर उपायुक्त पटना पश्चिमी अंचल
56 श्री उमापति नारायण, रोहतास 205/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण, पूर्णियॉ े प मंडल ्र राज्य कर उपायुक्त अ क ं क्षण, पूर्णियॉ प्रमंडल े
57 अ ज ं कुमारी, ू पटना 206/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुजफ्फरपुर पूर्वी अ चल ं राज्य कर उपायुक्त मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल
58 श्री अनिल कुमार साह, सिवान 207/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय, बिहार राज्य कर उपायुक्त पटना दक्षिणी अंचल-II
59 श्री मुकेश कुमार चौधरी, सीतामढ़ी 208/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) गया अंचल-II राज्य कर उपायुक्त गया अंचल-II
60 श्री राजू रंजन, सारण 209/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अ क ं क्षण, पटना े पश्चिमी प्रमंडल राज्य कर उपायुक्त अ क ं क्षण, पटना पश्चिमी े प मंडल ्र
61 श्री संजय कुमार, मुजफ्फरपुर 210/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) मुख्यालय,बिहार राज्य कर उपायुक्त मुख्यालय,बिहार
62 श्री सतीश कुमार, अरवल 211/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) भभुआ अंचल राज्य कर उपायुक्त भभुआ अंचल
63 श्री सच्चिदानन्द विश्वास, मधुबनी 212/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) पटना उत्तरी अंचल राज्य कर उपायुक्त पटना उत्तरी अंचल
22 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
64 श्री अरूण कुमार चौधरी, (अनु0 जाति) मुंगेर 213/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प्रमंडल राज्य कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प मंडल ्र
65 श्री सुशील कुमार सुमन, नालंदा 214/53वीं से 55वीं राज्य कर उपायुक्त (अपने वेतनमान में) गाँधी मैदान अंचल राज्य कर उपायुक्त गाँधी मैदान अंचल

बिहार राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव। सं0 6/गो0-34-02/2019- वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

1 श्री मनीष कुमार सिकंदर, पटना (63वीं0/375) राज्य कर सहायक आयुक्त पूर्णियाँ अ ं चल-II राज्य कर सहायक आयुक्त क न्द्रीय अन्वेषण े ब्यूरो मुख्यालय पटना
2 श्री अंकित कुमार, भोजपुर (63वीं0/376) राज्य कर सहायक आयुक्त भभुआ अंचल राज्य कर सहायक आयुक्त मोतिहारी अंचल
3 म राज आलम, नालंदा े (63वीं0/377) राज्य कर सहायक आयुक्त सिटी पूर्वी अ चल ं राज्य कर सहायक आयुक्त क न्द्रीय अन्वेषण े ब्यूरो मुख्यालय पटना
4 अ शु कुमार, समस्तीपुर ं (63वीं0/378) राज्य कर सहायक आयुक्त नवादा अंचल राज्य कर सहायक आयुक्त सीतामढ़ी अंचल
5 मो0 मुस्द्दीक, पूर्णियाँ (63वीं0/380) राज्य कर सहायक आयुक्त कटिहार अ चल ं राज्य कर सहायक आयुक्त खगड़िया अंचल
6 श्री चंदन कुमार, खगड़िया (63वी0/383) राज्य कर सहायक आयुक्त कटिहार अ चल ं राज्य कर सहायक आयुक्त प ू र्णियां अंचल-II
7 श्री सुधीर, पटना (63वीं/388) राज्य कर सहायक आयुक्त बेगुसराय अ चल ं राज्य कर सहायक आयुक्त लखीसराय अंचल
8 श्री दुर्गेश नंदन बेगुसराय (63वीं/404) राज्य कर सहायक आयुक्त तेघड़ा अंचल राज्य कर सहायक आयुक्त मु गेर अंचल ं
9 श्री रवीश कुमार मुंगेर (63वीं/389) राज्य कर सहायक आयुक्त बिहारशरीफ अ चल ं राज्य कर सहायक आयुक्त त घड़ा अंचल े
23 (cid:464)बहार गजट, 10 2024
10 इ र्श्रत जहाँ, भागलपुर (63वीं0/406) राज्य कर सहायक आयुक्त पटना पश्चिमी अंचल राज्य कर सहायक आयुक्त क न्द्रीय अन्वेषण े ब्यूरो मुख्यालय पटना
11 ह ुमा अख्तर, पटना (63वीं0/410) राज्य कर सहायक आयुक्त कदमकुआँ अ चल ं राज्य कर सहायक आयुक्त मुख्यालय पटना
12 श्री राज किशोर राम सिवान (63वीं0/424) राज्य कर सहायक आयुक्त मोतिहारी अ चल ं राज्य कर सहायक आयुक्त रक्सौल अंचल
13 श्रीमती विनीता कुमारी नालंदा (63वीं0/435) राज्य कर सहायक आयुक्त मोतिहारी अ चल ं राज्य कर सहायक आयुक्त कदमकुआँ अंचल

बिहार राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव। सं0 कौन/भी-108/2023-388/सी--श्री विभांषु कौषल चौधरी, राज्य कर सहायक आयुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया द्वारा Executive programme in Public policy and Management (EPPPM) के प्रतिभागी के रूप में बिपार्ड प्रषिक्षण के दौरान अनुषासनहीनता एवं अमर्यादित व्यवहार किया गया। इस आरोप में इनके विरूद्ध अनुषासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध बिपार्ड द्वारा अपने पत्रांक-1675 दिनांक-23.02.2023 के द्वारा किया गया। बिपार्ड से प्राप्त पत्र के आलोक में श्री विभांषु कौषल चौधरी, राज्य कर सहायक आयुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक्‌ समीक्षोपरांत असहमत होते हुए इनके विरूद्ध अनुषासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम-17(3) के तहत श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया एवं नियम-17(4) के तहत लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी।

श्री चौधरी से प्राप्त बचाव अभिथन के सम्यक्‌ समीक्षोपरांत असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-14 के स्पष्टकीरण-3 के तहत चेतावनी दिये जाने का निर्णय लिया जाता है, इसकी प्रवृष्टि इनके चारित्री वर्ष 2022-23 में की जायेगी। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव। सं0 अ0ब्यूरो0(विविध)-06-70/2023-391--श्री अरूण नाथ, राज्य-कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान को सिवान अंचल, सिवान के पदस्थापन के दौरान बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के धारा-68, धारा-129 एवं नियम-138B तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(i) का उल्लंघन किये जाने एवं राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाने की मंशा से वाहन संख्या-BR01GF-5411 को बिना विधिसम्मत्‌ कार्रवाई किये छोड़ दिये जाने के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-IV नियम-9(i)(क) के प्रावधानों के तहत्‌ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. श्री अरूण नाथ, राज्य-कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(i) के तहत अनुमान्य जीवन- निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में श्री अरूण नाथ, राज्य-कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान का मुख्यालय किशनगंज अंचल होगा।

4. निलंबन आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।24 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 सं0 अ0ब्यूरो0(विविध)-06-70/2023-390--श्री बलराम प्रसाद, राज्य-कर उपायुक्त, सिवान अंचल, सिवान को सिवान अंचल, सिवान के पदस्थापन के दौरान बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के धारा-68, धारा-129 एवं नियम-138B तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(i) का उल्लंघन किये जाने एवं राजकीय राजस्व की क्षति पहुॅचाने की मंशा से वाहन संख्या-BR01GF-5411 को बिना विधिसम्मत कार्रवाई किये छोड़ दिये जाने के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-IV नियम-9(i)(क) के प्रावधानों के तहत्‌ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. श्री बलराम प्रसाद, राज्य-कर उपायुक्त, सिवान अंचल, सिवान को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(i) के तहत्‌ अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में श्री बलराम प्रसाद, राज्य-कर उपायुक्त, सिवान अंचल का मुख्यालय रक्सौल अंचल होगा।

4. निलंबन आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव। सं0 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवा निवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प के तहत वाणिज्य-कर विभाग के संकल्प ज्ञापांक 4549 दिनांक 16.12.2023 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 26.12.2023 में मद संख्या-28 के रूप में सम्मिलित किया गया। निर्धारित बैठक की कार्यवाही में श्री सुबोध राम, राज्य-कर विषेष आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के दिनांक 31.12.2023 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में अनुषंसा की गयी है। प्राप्त अनुषंसा के आलोक में श्री सुबोध राम, (जन्म तिथि-31.12.1963 सेवानिवृति की तिथि-31.12.2023) को सेवानिवृत्ति के उपरान्त योगदान की तिथि से राज्य-कर विषेष आयुक्त के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है। यह पद स्थायी स्थापना का भाग नहीं होगा। संविदा पर नियोजित होने वाले श्री राम का मासिक मानदेय सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मूल वेतनसेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशिसेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। नियोजन की अवधि में सरकारी कार्यवश यात्रा किए जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है। मानदेय का भुगतान स्थापना शाखा की बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2043-राज्य वस्तु एवं सेवा कर अंतर्गत संग्रहण प्रभार उप-मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0001-निदेशन, विपत्र कोड-17-2043000010001 विषय शीर्ष-2802 संविदा सेवाएँ इकाई मतदेय में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका-7 (5) के अनुसार श्री राम को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा। संविदा नियोजन अवधि में श्री राम को सभी पदीय षक्तियाँ (वित्तीय षक्तियाँ सहित) प्राप्त होंगी। यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः दो वर्षों के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये किया जाता है।

श्री राम के विरूद्ध किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने पर नियोजन रद्‌द हो जायेगा। श्री सुबोध राम को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिहार राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव। सं0 6 एस॰एस॰(11)17/21-4597--बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-699, दिनांक-29 अगस्त, 2016 द्वारा अधिसूचित बिहार विधानमंडल द्वारा यथापारित अधिनियम ''बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016'' के नियम-10 के आलोक में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के लिए गठित प्रबंधन बोर्ड के नामित25 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 सदस्यों की पदावधि की समय-सीमा दिनांक-12.08.2021 को समाप्त होने के उपरान्त नये प्रबंधन बोर्ड का गठन किया जाता है। यह प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक निकाय होगा, जिनके सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

क्र॰ सं॰ पदनाम पद
(i) डा॰ रामेश्वर सिंह, कुलपति अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार या उसके नामनिदे र्शिती; सदस्य
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार या उसके नामनिदे र्शिती; सदस्य
(iv) प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार या उसके नामनिर्देशिती; सदस्य
(v) निदेशक, पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार; सदस्य
(vi) निदेशक, मत्स्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार; सदस्य
(vii) निदेशक, गव्य विकास, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार; सदस्य
(viii) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान एवं सहवद्ध विज्ञान के क्षेत्र से दो प्रख्यात शिक्षाविद्‌; Dr. N.H. Kelawala, (1) Vice Chancellor, Kamdhenu University, Gandhinagar, Gujarat. Dr. Anup Das, (2) Director, ICAR-Rgional Research Complex for Eastern India, Patna. सदस्य
(ix) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला, विश्वविद्यालय की अधिकारिता से एक प्रगतिशील किसान के रूप में -श्री रामदयाल सिंह, पिता-स्व॰ रामश्लोक सिंह, ग्रामपोस्ट- धमार, थाना- मुफस्सिल, जिला- भोजपुर, मो॰नं॰-9006970314. सदस्य
(x) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशिष्ट कृषि उद्योगपति के रूप में; श्री के॰पी॰एस॰ केशरी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मेसर्स आम्रपाली फुड्‌स लि॰, पटना। सदस्य
(xi) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली एक उत्कृष्ट महिला सामाजिक कार्यकर्ता जिसकी ग्रामीण समुन्नति की पृष्ठभूमि हो;- श्रीमती भावना झा (पूर्व स॰वि॰स॰),हनुमान नगर कॉलनी, नियर हनुमान मंदिर, स्टेशन रोड, मधुबनी, पिन-847211, बिहार सदस्य
(xii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ द्वारा नामित शिक्षा या पशु विज्ञान से एक प्रतिनिधि; Dr. Ashok Kumar ADG(AH), Animal Science Division, ICAR, New Delhi . सदस्य
(xiii) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में एक निदेशक; Dr. Veer Singh, DRI-cu-Dean PGS, Bihar Animal Sciences University, Patna. सदस्य
(xiv) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में एक डीन संकाय; Dr. J.K. Prasad, Dean, Veterinary College, Patna. सदस्य
(xv) रजिस्ट्रार; सदस्य

2. कुलपति इस प्रबंधन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष तथा कुल सचिव गैर सदस्य सचिव होंगे। 3. पदेन सदस्यों से भिन्न बोर्ड के अन्य सदस्यों की पदावधितीन वर्षों की होगी। 4. जब मृत्यु, त्यागपत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से किसी सदस्य का पद रिक्त हो, तब उस रिक्ति की पूर्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और ऐसी रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उस अवधि तक पद धारण करेगा, जिस अवधि तक वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान पर उसने पद की पूर्ति की हो। 5. ''बोर्ड का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा एवं बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि मात्र के आधार पर बोर्ड की कोई कार्रवाई या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी''।

6. बोर्ड की बैठक में बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी, परन्तु गणपूर्ति के अभाव में यदि बोर्ड की कोई बैठक स्थगित की जाती हो तो, उसी कार्य के लिए बुलाई गई अगली बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

7. बिहार सरकार एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को, जो बोर्ड के सदस्य हों, छोड़कर बोर्ड के अन्य सदस्य 'प्रबंधन बोर्ड' द्वारा निश्चित मानदेय यथा विनिश्चित दैनिक भत्ता तथा यात्रा मानदेय एवं मानदेय के हकदार होंगे।26 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 8. विश्वविद्यालय का कोई भी पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी उपधारा (2) के खंड (अ) से (पग) तक के अधीन बोर्ड का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।

9. बोर्ड अपनी बैठक में विचारण के अधीन किसी विषय का अनुभव या विशेष जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को परामर्श के प्रयोजनार्थ आमंत्रित कर सकेगा। वह व्यक्ति बैठक में अपने विचार रख सकता है या बोर्ड की कार्यवाही में अन्यथा भाग ले सकेगा, परन्तु वह मतदान-अधिकार का हकदार नहीं होगा। ऐसा आमंत्रित व्यक्ति बैठक में उपस्थित होने के लिए यथा विहित भत्ते का हकदार होगा।

10. सामान्यतः बोर्ड की बैठक कुलपति द्वारा नियत तिथि पर प्रत्येक तीन महीने में एक बार निश्चित रूप से होगी। तथापि कुलपति, जब कभी उचित समझें, बोर्ड के पाँच से अन्यून सदस्यों की लिखित एवं हस्ताक्षरित अपेक्षा पर, बोर्ड की विशेष बैठक बुुला सकेंगे।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

महामहिम राज्यपाल के आदेश से, हिमांशु कुमार राय, विशेष सचिव। (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0- R-503/73/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-174624) -2415684--(cid:302)ी ललन कु मार चौधर(cid:547), त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), राघोपुर (वैशाली) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), कु शे(cid:230)वर(cid:232)थान (दरभंगा) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) म(cid:581) असंतोषजनक (cid:292)गित के आरोप पर उप (cid:466)वकास आयु(cid:200)त, वैशाली के प(cid:287)ांक- 916 (cid:465)दनांक- 22.04.2022 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) उपल(cid:222)ध कराया गया ।

आरोप प(cid:287) म(cid:581) ग(cid:465)ठत आरोप एवं (cid:302)ी चौधर(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत अिधसूचना सं(cid:201)या- 2194948 (cid:465)दनांक-18.10.2023 (cid:430)ारा (cid:302)ी ललन कु मार चौधर(cid:547), त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), राघोपुर (वैशाली) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), कु शे(cid:230)वर(cid:232)थान (दरभंगा) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) िनदंन (आरोप वष(cid:91) 2022-23) का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया गया ।

अिधरो(cid:466)पत दंड के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:302)ी ललन कु मार चौधर(cid:547) के (cid:430)ारा (cid:465)दनांक-01.11.2023 को पुन(cid:466)व(cid:91)लोकन आवेदन सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:465)कया गया । पुन(cid:466)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क (cid:302)ी कु मार (cid:430)ारा अपने पुन(cid:466)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) कोई नया त(cid:216)य या सा(cid:234)य का उ(cid:227)लेख नह(cid:547)ं (cid:465)कया गया है (cid:468)जसके आलोक म(cid:581) पूव(cid:91) म(cid:581) िनग(cid:91)त आदेश को संशोिधत (cid:465)कया जाए ।

अत: समी(cid:162)ोपरांत (cid:302)ी ललन कु मार चौधर(cid:547) के पुन(cid:466)व(cid:91)चार अ(cid:223)यावेदन को अ(cid:232)वीकृ त (cid:465)कया जाता है । उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव।27 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 24.06.2022 तथा 20.10.2022 को (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), वैशाली को आवेदन (cid:465)दया । (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य म(cid:581) सुधार होने पर इ(cid:219)ह(cid:585)ने (cid:465)दनांक 11.11.2022 को अिधसूिचत पद पर योगदान सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:465)कया ।

(cid:466)वभाग (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप एवं आरोपी पदािधकार(cid:547) के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गई । समी(cid:162)ोपरा(cid:219)त पाया गया (cid:465)क सम(cid:466)प(cid:91)त िच(cid:465)क(cid:215)सा (cid:292)माण प(cid:287) से (cid:232)प(cid:231)ट है (cid:465)क िच(cid:465)क(cid:215)सक (cid:430)ारा (cid:465)दनांक- 11.06.2022 से मा(cid:287) दो स(cid:220)ताह के िलए बेड रे(cid:232)ट करने क(cid:551) सलाह द(cid:547) गई थी । (cid:468)जसक(cid:551) अविध माह जून, 2022 म(cid:581) ह(cid:547) समा(cid:220)त हो चूक(cid:551) थी । इसके बावजूद (cid:465)दनांक-30.06.2022 को िनग(cid:91)त (cid:466)वभागीय अिधसूचना के आदेश के आलोक म(cid:581) नव पद(cid:232)था(cid:466)पत पद (सहायक प(cid:464)रयोजना पदािधकर(cid:547), ड(cid:547)०आर०ड(cid:547)०ए०, भभुआ, कै मूर) के पद योगदान नह(cid:547)ं (cid:465)दये । अतएव स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी यूसुफ िसराज, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), राजापाकड़ (वैशाली) स(cid:224)(cid:292)ित- (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), (cid:465)करतपुर (दरभंगा) को इनके (cid:430)ारा बरती गई गंभीर लापरवाह(cid:547) एवं अनुशासनह(cid:547)नता के िलए इ(cid:219)ह(cid:581) 'िनदंन' (आरोप वष(cid:91)- 2022-23) का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी यूसुफ िसराज क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी म(cid:581) इसक(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय।

उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है ।

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(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव। सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-14(पटना)नालंदा -02/2018-2429243--(cid:302)ी कु ं दन कु मार, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), सरमेरा (नालंदा) एवं अकोढ़(cid:547)गोला (रोहतास) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), देव (औरंगाबाद) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) लो(cid:465)हया (cid:232)व(cid:205)छ (cid:466)बहार अिभयान के काया(cid:91)(cid:219)वयन म(cid:581) (cid:510)िच नह(cid:547)ं लेना, इं(cid:465)दरा आवास योजना/(cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) के काया(cid:91)(cid:219)वयन म(cid:581) लापरवाह(cid:547) बरतने, वष(cid:91) 2014-15 म(cid:581) फसल (cid:162)ित अनुदान (cid:466)वतरण म(cid:581) फज(cid:568) रसीद और नाम तथा ब(cid:583)क खाते म(cid:581) गलत तर(cid:547)के से सरकार(cid:547) रािश म(cid:581) उलट-फे र कर मनमाने ढंग से रािश (cid:466)वतरण करने एवं वर(cid:547)य पदािधका(cid:464)रय(cid:585) क(cid:551) आदेश क(cid:551) अवहेलना आ(cid:465)द के आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), नालंदा के प(cid:287)ांक- 57 (cid:465)दनांक 09.01.2018, प(cid:287)ांक 1363 (cid:465)दनांक- 29.11.2018 तथा (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), रोहतास (सासाराम) के प(cid:287)ांक-327 (cid:465)दनांक- 16.02.2019 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त है ।

(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), नालंदा एवं रोहतास (सासाराम) (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप पर (cid:302)ी कु ं दन कु मार से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी । स(cid:224)(cid:292)ित (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण अ(cid:292)ा(cid:220)त है ।

आरोप प(cid:287) म(cid:581) संधा(cid:464)रत आरोप(cid:585) क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क आरोप प(cid:287) म(cid:581) धा(cid:464)रत आरोप गंभीर (cid:292)कृ ित के ह(cid:583) (cid:468)जसके (cid:466)व(cid:232)तृत जांच क(cid:551) आव(cid:230)यकता है । फल(cid:232)व(cid:510)प (cid:466)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या- 599948 (cid:465)दनांक- 18.10.2021 (cid:430)ारा (cid:302)ी कु ं दन कु मार के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत क(cid:551) गयी ।

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(cid:302)ी कु ं दन के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) संचालन पदािधकार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त जाँच (cid:292)ितवेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत संचालन पदािधकार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त जांच (cid:292)ितवेदन पर पूछे गये िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन पर आरो(cid:466)पत पदािधकार(cid:547) (cid:430)ारा (cid:466)वभाग म(cid:581) जबाव सम(cid:466)प(cid:91)त नह(cid:547)ं (cid:465)कय गया एवं पूव(cid:91) म(cid:581) (cid:466)वभाग (cid:232)तर पर आरोप प(cid:287) पर पूछे गये (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण पर भी (cid:302)ी कु मार (cid:430)ारा कोई (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण सम(cid:466)प(cid:91)त नह(cid:547)ं (cid:465)कया गया, जो अनुशासनह(cid:547)नता का (cid:429)ोतक है ।

अतएव स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरा(cid:219)त सरकार(cid:547) योजनाओं के काया(cid:91)(cid:219)वयन म(cid:581) गंभीर लापरवाह(cid:547), इस कारण योजनाओं के काया(cid:91)(cid:219)वयन म(cid:581) गुणव(cid:215)ता (cid:292)भा(cid:466)वत होने के िलए (cid:302)ी कु ं दन कु मार, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), सरमेरा28 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 (नालंदा) एवं अकोढ़(cid:547)गोला (रोहतास) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), देव (औरंगाबाद) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) संचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से एक वेतन वृ(cid:466)(cid:424) पर रोक'का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी कु ं दन कु मार क(cid:551) सेवा पु(cid:468)(cid:232)तका म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क उ(cid:200)त आदेश क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव। Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Office Order The 27th December 2023

No.XI-K-रा0-03/2023-5523---In the light of proposal received from District Magistrate, Arwal vide letter no.- 158, dated- 03.11.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Prabhat Kumar Jha DSO, Arwal District Level
2 Sri Dev Jyoti Kumar SDC, Arwal District Level
3 Sri Binod Kumar DPRO, Arwal District Level

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 43—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

29 (cid:464)बहार गजट, 10 2024

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और

नियम आदि।

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सं0-6/गो0-34-02/2019-4666--बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-3198 दिनांक 05.09.2023 के क्रमांक 08 के कॉलम-2 में पदाधिकारी का नाम के स्थान पर पढ़ा जाय। 2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संषोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 43—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

30 (cid:464)बहार गजट, 10 2024

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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No. 1427&&I Bhupendra Narayan Sah S/o Kokai Sah at New Colony Ward no. 9 Nagar parishad Saharsa P.O.+Ps. Saharsa, Dist. Saharsa, Bihar-852201. Do hereby solemnly affirm & declare that Shilpi Rani is my daughter. In my daughter's CBSE (Xth) marksheet cum certificate (Roll No. 7180196 session 2013-15), my name is written as B. N. SAH, which is not correct. In my Aadhar Card (8925 0481 2390) my name is written as Bhupendra Narayan Sah which is correct. From Now I will be known as Bhupendra Narayan Sah for all future purposes. Affidavit no. 9928/30.11.2023.

Bhupendra Narayan Sah.

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No. 1442&&I Kumari "Madhuprabha Roy",W/O. - Vikas Kumar Rai. R/O: Mohalla - Balbhadrapur , P.O + P.S - Laheriasarai , District - Darbhanga (Bihar - 846001) declare vide Aff no.10147 dated 08.11.2023 that my maiden name is "KM Madhuprabha " but now I shall be known as "Kumari Madhuprabha Roy" for all purposes , future identity & reference.

Kumari "Madhuprabha Roy".

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No. 1443&&I Ram Nandan singh S/o Punit singh .Vill – mathiapur . P.O Jamsaut , P.S – Shapur Patna Bihar – 801503 do hereby solemnly affirm and declare as per aff . No. 466 dt. 05.11.23 that my name is written as Ramanand singh in my son's Akhilesh kumar BSEB 10th Certificate (Roll No-07113 year 1999) which is wrong . As per my Aadhar Card my correct name is Ram Nandan singh . from I will be known Ram Nandan Singh for all future purposes .

Ram Nandan singh.

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No. 1444&&I Kaushlendra Kumar Singh S/o Sheojee Singh, R/o Vill-Matihan, P.S.- Dariyapur, Distt.-Saran, Bihar-841207 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 17143 dt. 25.11.23 that my name is written as K.K. Singh in my Son's Suraj 10th Marksheet (Roll No. 7203293) but as per my Aadhar Card my correct name is Kaushlendra Kumar Singh. Now from now I shall be known as Kaushlendra Kumar Singh for all future purposes.

Kaushlendra Kumar Singh.

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No. 1445&&I, FIRDOUS Ahsan W/o Md. Wakil Ahsan R/o 201, Y.D. Apartment, Choudhary Hotel Road, Samanpura, Near Devi Asthan, P.O.B.V. College, P.S. Shastri Nagar, Raja Bazar, Patna-800014 declare that vide Affidavit no. 8759 dated 17.10.23 that I shall be known as Firdous Jahan both are the same and one person. Now I will be known as Firdous Jahan for all Future purposes.

FIRDOUS Ahsan.

31 (cid:464)बहार गजट, 10 2024

No. 1446&&I Mrityunjay Mahto, S/o Hari Mahto R/oVillage-Balua,Ward No.-09, P.O.- Sidhaw, P.S.-Laukariya, Distt. -West Champaran, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per Affidavit No.- 5851., date. 23.11.2023 that my surname is mentioned in my Aadhar No. 979049139200 Mahato which is wrong. As per all Certificate and marksheet of Matriculation and Intermediate my correct name is Mrityunjay Mahto.

Mrityunjay Mahto.

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No. 1447&&I, Vivek Kumar S/o Gajendra Kumar R/o Sadhnapuri Gardanibagh House no. D/11 Patna-800001, have changed my name to Vivek Kumar Singh vide affidavit No. 4692 dated 07.06.2023.

Vivek Kumar.

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सं0 05--म(cid:583), (cid:207)योित जायसवाल, आधार सं(cid:201)या-2902 7341 3335, (cid:466)पता-जय (cid:292)काश भगत, पित-(cid:232)वग(cid:568)य मनोज कु मार जायसवाल, सा(cid:465)कन-सुभाष नगर, थाना- के . हाट (मरंगा), (cid:468)जला पू(cid:468)ण(cid:91)यां । शपथ प(cid:287) सं(cid:201)या- 6735/2023 (cid:465)दनांक:-

ं (cid:465)क (cid:292)माण प(cid:287) के अनुसार मेरा नाम (cid:207)योित कु मार(cid:547) है और शाद(cid:547) के बाद (cid:207)योित जायसवाल 10/10/2023, म(cid:583) कहना चाहती हू दोन(cid:585) मेरे नाम ह(cid:583) । अब से म(cid:583) (cid:207)योित जायसवाल के नाम से जानी जाऊं गी ।

(cid:207)योित जायसवाल।

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सं0 06--मैं कंचन कुमारी पिता-श्री बालेष्वर साव पति-सुनील साव ग्राम शैर पोस्ट एवं थाना-झाझा जिला-जमुई राज्य बिहार की स्थायी निवासीनी हूँ। मेरा शपथ पत्र संख्या 8890 दिनांक 06/12/2023 के आधार पर कंचन देवी के भी नाम से जानी जाती थी। लेकिन आज के बाद भविष्य में कंचन कुमारी के नाम से ही जानी व पहचानी जाउंगी।

No. 06&&I KANCHAN Kumari daughter of Baleshwar Saw and wife of Sunil Saw resident of village-Shair under gram panchayat Hathiya, PO&PS Jhajha, district Jamui, state Bihar declare that vide affidavit number 8890 dated 06/12/2023 I was known as Kanchan Devi but now today and in future I would be known as Kanchan Kumari.

KANCHAN Kumari.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 43—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

32 (cid:464)बहार गजट, 10 2024

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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Enabling Act, 2006

- Hospitality Sector P.P.P 1. राज्य के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारूपण, वित्त पोषण, निर्माण, परिसंचालन, रख-रखाव आदि से सम्बद्ध विषयों पर प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक विलम्ब कम करने तथा विशेष परियोजना जोखिम चिन्हित करने के लिये बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामथ्र्यकारी अधिनियम, 2006 (Bihar State Infrastructure Development Enabling Act, 2006) लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का गठन किया गया है।

2. रियायती एकरारनामा (Concession Agreement) अत्यंत तकनीकी दस्तावेज है, जिसके मूल्यांकन के लिए पूर्व से आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार गठित है। वर्तमान में राज्य स्तर पर कतिपय परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुमोदन हेतु उक्त अधिनियम में निहित प्रक्रिया को सरलीकृत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3. अतः अधिनियम की धारा 68 का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आधारभूत संरचना सामथ्र्यकारी (Enabling) अधिनियम, 2006 की धारा 16 एवं 17 की शक्तियों को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को प्रत्यायोजित करती है। इस प्रत्यायोजन के फलस्वरूप सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय निकाय से जन-निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन के पश्चात्‌ सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया जायेगा, परंतु प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात्‌ रिक्वेस्ट फोर प्रपोजल (RFP) एवं रियायती इकरारनामा (DCA) पर स्वीकृति आधारभूत संरचना प्राधिकार द्वारा इस हेतु गठित प्राधिकृत समिति के अनुशंसा के पश्चात्‌ दी जा सकेगी।

4. आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार की Empowered Committee की 09 मार्च 2021 को हुई बैठक की कंडिका-4 अतिथि-सत्कार प्रक्षेत्र (Hospitality Sector) सहित शिक्षा आदि सेक्टर को भी बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामथ्र्यकारी अधिनियम, 2006 के अनुसूचि-III में जोड़ने का सुझाव दिया गया है। तद्‌नुसार बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामथ्र्यकारी अधिनियम, 2006 के अनुसूचि-III के बिन्दु 15 पर दिये गये प्रावधान के अनुसार अतिथि-सत्कार प्रक्षेत्र (Hospitality Sector) को P.P.P. परियोजनाओं हेतु अधिसूचित किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, अपर मुख्य सचिव।33 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-22/2022--131

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 4 जनवरी 2024 श्री रूपक कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, बक्सर के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में दर्ज विषेष निगरानी इकाई थाना काण्ड संख्या-05/2022, दिनांक-10.04.2022 धारा-13 (1) (b) एवं धारा-13 (2) r/w 12 of P.C. Act 1988 तथा 120 (बी) भा0 द0 वि0 तथा भ्रष्ट आचारण, पद के दुरूपयोग एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के घोर उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) एवं (ग) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4993 दिनांक 29.04.2022 द्वारा श्री रूपक कुमार, तत्कालीन सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त नियमावली के नियम-10 के तहत निलंबनावस्था में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 2. अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8672 दिनांक-17.08.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है, जिसके संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.08. 2022-सह पठित ज्ञापांक-577 दिनांक-29.08.2022 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु डॉ0 एन0 सरवण कुमार, तत्कालीन सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना)-सह जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को हस्तांतरित किया गया है। 3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 (1) में विहित प्रावधान के आलोक में श्री रूपक कुमार द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें निलंबन की अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाने के फलस्वरूप जीवन निर्वाह भत्ता में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है। 4. श्री रूपक कुमार से प्राप्त उक्त आवेदन की समीक्षा अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री रूपक कुमार के विरूद्ध संस्थित उक्त विभागीय कार्यवाही की जाँच सम्प्रति प्रक्रियाधीन है। विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में समय लगने की संभावना है, जिसके लिए श्री कुमार प्रथम दृष्टया उत्तरदायी नहीं हैं। 5. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 (1) (i) में विहित प्रावधान के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रूपक कुमार, तत्कालीन सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, बक्सर को देय जीवन निर्वाह भत्ता का पचास प्रतिषत (50%) अर्थात्‌ औसत वेतन का पच्चीस प्रतिषत (25%) की बढ़ोत्तरी की स्वीकृति दी जाती है। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

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श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 717/11, तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना स्मार्ट सिटी लि0, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पटना स्मार्ट सिटी लि0 अन्तर्गत Master System Integrator for Implementation of Integrated Smart Solution योजना में अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 3433 दिनांक 30.11.2022 द्वारा आरोप-पत्र (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप-पत्र के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित आरोप-पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त श्री तिवारी से की गयी स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

प्रतिवेदित आरोप, श्री तिवारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पटना स्मार्ट सिटी के कार्यों हेतु श्री तिवारी को सी0ई0ओ0 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। विषयांकित निविदा से संबंधित संचिका का उपस्थापन श्री तिवारी के माध्यम से नहीं की गयी है। निविदा निष्पादन34 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 से संबंधित संचिकाओं की समीक्षा करते हुए निविदा प्रक्रिया की जाँच हेतु गठित पाँच सदस्यीय जाँच समिति के द्वारा पाये गये कुल-19 बिन्दुओं को श्री तिवारी के विरूद्ध बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि जाँच समिति द्वारा निविदा के डी0पी0आर0, आर0पी0एफ0, तकनीकी भाग, विाीय भाग, निविदा मूल्यांकन समिति सहित अन्य पहलुओं के जाँच पर आधारित है। इनमें से अधिकांश बिन्दुओं का संबंध श्री तिवारी से संबंधित नहीं है। नगर विकास एवं आवास विभाग का भी कहना है कि आरोप की बिन्दु की कार्रवाई श्री तिवारी के पदस्थापन के पूर्व अथवा उनके बिना की गयी थी। साथ ही माननीय उच्च न्यायालाय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 762/2019 में पारित आदेश में निविदा की कार्रवाई को नियम विरूद्ध नहीं पाया गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 717/11, तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना स्मार्ट सिटी लि0, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर इनके स्पष्टीकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में प्रतिवेदित आरोपों को करने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 717/11, तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना स्मार्ट सिटी लि0, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

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श्री धर्मेश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 490/19, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सुपौल सम्प्रति जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1577 दिनांक 01.04.2022 के माध्यम से राज्य खाद्य निगम, सुपौल के पत्रांक 266 दिनांक 17.03.2022 द्वारा आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप-पत्र (साक्ष्य सहित) के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 1. आरोपित पदाधिकारी श्री धर्मेष कुमार सिंह, तत्कालीन जिला प्रबंधक सुपौल द्वारा टाईटिल डीड, खतियान, एल0पी0सी0, बैंक गारंटी, प्रोपर्टी गारंटी इत्यादि नियमानुकूल प्राप्त नहीं किया गयां जिसके कारण एकरारनामित मिलरों के द्वारा बकाया सी0एम0आर0 या कुल बकाया राषि 19,20,70,529 रूपये 58 पैसे की आर्थिक क्षति हुई यथा अभिकथन का सार-आरोपी पदाधिकारी द्वारा एकरारनामा किये गये मिल से नियमानुसार एकरारनामा बैंक गारंटी, रजिस्टर्ड किये गये प्लेज, प्लेज किये गये कुल सम्पति का दस्तावेज प्राप्त नहीं कराया गया। 2. आरोप अभिकथन में यह आरोप लगाया गया है कि बिना बैंक गारंटी के एकरारनामा किया गया है। 3. आरोप अभिकथन में यह आरोप लगाया गया है कि राज्य खाद्य निगम को 192070529.58 (उन्नीस करोड़ बीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ उनतीस रूपये अनठावन पैसा) रूपये की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।

प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सिंह के पत्रांक 507 दिनांक 06.04.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 3015 दिनांक 12.07.2023 द्वारा विभागीय मंतव्य दिया गया, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाया गया।

अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, इनके स्पष्टीकरण तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त विभागीय मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोपों की वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का आदेष दिया गया, विभागीय कार्यवाही हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में आरोप की मदों के समर्थन में मामलों को प्रस्तुत करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच अयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।35 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

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श्री इष्टदेव महादेव (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 639/19 (1191/11), तत्कालीन भूमि सुधार उप समार्हाा, दानापुर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध दाखिल-खारिज में अनियमितता बरते जाने एवं उनके कार्यालय से जाँच के क्रम में अवैध वसूली की राशि प्राप्त होने संबंधी गंभीर भ्रष्टाचार संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार से संबंधित प्राप्त विभिन्न परिवादों के आलोक में आरोपों की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर से करायी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा जाँच के क्रम में भूमि सुधार उप समार्हाा के आलमीरा से 1,00,000/-रूपया एवं संबंधित अभिलेख (अपील वाद संख्या 72/23-24) बरामद हुआ। ऑपरेटर श्री सुजीत कुमार द्वारा बताया गया कि बरामद राशि उक्त वाद के निस्तारण हेतु भूमि सुधार उप समार्हाा, दानापुर के निदेश पर प्राप्त किया गया है। उक्त के संंबंध में पुलिस अधीक्षक, दानापुर द्वारा प्राथमिकी संख्या 1258/2023 दिनांक 21.09.2023 दर्ज की गयी है।

श्री महादेव के विरूद्ध काव्र्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने संबंधी आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क)(ग) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 18344 दिनांक 27.09.2023 द्वारा निलंबित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करने का निदेश दिया गया।

श्री महादेव का निलंबन अवधि में मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के तहत्‌ नियमानुकूल जीवन निर्वाह भाा देय होगा। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

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श्री अषोक कुमार त्रिपाठी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 463/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध अधिप्राप्ति वर्ष 2012-13 अन्तर्गत मिलरों से नियमानुसार एकरारनामा, बैंक गारंटी, रजिस्टर्ड डीड ऑफ प्लेज, प्लेज किये गये सम्पत्ति का मूल दस्तावेज इत्यादि प्राप्त नहीं किये जाने के कारण हुई विाीय क्षति तथा कार्यरत अवधि में घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत पाये जाने एवं कार्यकाल पूर्ण असंतोषप्रद पाये जाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5961 दिनांक 28.03.2023 द्वारा % का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया। श्री त्रिपाठी द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 8170/2023 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2023 को पारित आदेश का मुख्य एवं कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः-

"2. Learned counsel for the petitioner submits that the order has been passed on 28.03.2023 in resepct of some allegation pertaining to the year 2012-13, about ten (10) years thereafter.

3. The action is barred by the time limit in the proviso to Rule 43(b) of the Rules. Therefore, the authorities could not have resorted to Rule 139(c) of the Rules, which is revisional power that also to be exercised within three years, for a different purpose. When an order having adverse effect on the petitioner's pension is to be passed with respect to a specific allegation/misconduct, it is to be preceded by an inquiry in accordance with Rule 43(b) of Rules. The same having not been done, resort to Rule 139(c) is unsustainable.

4. Learned State counsel prays for, and is granted eight weeks' time for filing counter affidavit.

36 (cid:464)बहार गजट, 10 2024

5. Matter be listed on 18.09.2023.

6. In the meantime, effect of impugned order dated 28.03.2023 shall remain stayed till further order." माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कंडिका-6 के अनुपालन में समीक्षोपरान्त श्री त्रिपाठी के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5961 दिनांक 28.03.2023 द्वारा % के दण्ड के क्रियान्वयन पर न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जाने तक स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री अषोक कुमार त्रिपाठी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 463/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5961 दिनांक 28.03.2023 द्वारा % के दण्ड के क्रियान्वयन पर न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जाने तक स्थगित रखा जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

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श्री दीवान जाफर हुसैन खाँ (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 651/11, तत्कालीन उप समार्हाा, भागलपुर सम्प्रति प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक विाीय निगम लि0, पटना के विरूद्ध आरोप है कि :-

''सी0बी0आई0 कांड संख्या-RC-2172017A0011/ACU-V/CBI/New Delhi (सृजन मामले से संबंधित) के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया कि तत्कालीन जिलाधिकारी, भागलपुर के आदेश संख्या 943 दिनांक 23.09.2014 के आधार पर श्री अमरेन्द्र कुमार, सहायक नाजिर, नजारत शाखा, भागलपुर द्वारा इंडियन बैंक में नया खाता खोलने एवं तत्समय चालू दो बैंको के खाते (पी0एन0बी0 एवं ओ0बी0सी0) को बंद करने के प्रस्ताव को अनुशंसित किया गया। जिलाधिकारी के पत्र में नया खाता खोले जाने का कोई आदेश अंकित नहीं था। साथ ही इंडियन बैंक में नया खाता खुल जाने के बाद सहायक नाजिर द्वारा पी0एन0बी0 और ओ0बी0सी0 का दो चेक जो इंडियन बैंक मैनेजर के नाम से लिखित था, उस पर आपत्ति जतानी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई।''

श्री खाँ के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर अनुषासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त संकल्प ज्ञापांक 8781 दिनांक 24.09.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 168 दिनांक 09.03.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री खाँ के विरूद्ध आरोप संख्या-01 एवं 02 को छोड़कर सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं श्री खाँ से प्राप्त बचाव अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त एवं अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दीवान जाफर हुसैन खाँ (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 651/11, तत्कालीन उप समार्हाा नजारत, भागलपुर सम्प्रति प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक विाीय निगम, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14813 दिनांक 03.08.2023 द्वारा i

ii

का दंड संसूचित किया गया। उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री खाँ के पत्रांक 1910 दिनांक 21.08.223 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री खाँ से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा, प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में की गयी। श्री खाँ का यह कहना कि उनके विरूद्ध आरोप किसी नियम के विरूद्ध कार्य किये जाने, माननीय न्यायालय के आदेष के विपरीत कानूनी प्रावधानाें के विपरीत इत्यादि के लिए प्रतिवेदित नहीं है। उनके विरूद्ध बिना साक्ष्य के आरोपों को प्रमाणित मान लिया गया है। श्री खाँ द्वारा प्रमाणित आरोपों के बचाव में जो बिन्दु का उल्लेख किया गया है वह तर्क संगत नहीं है।

उल्लेखनीय है कि श्री खाँ के विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अनुसंधानोंपरान्त अनुषासनिक कार्रवाई के तहत वृहत दंड की अनुषंंसा के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री खाँ, तत्कालीन उप समार्हाा नजारत, भागलपुर एवं तत्कालीन अपर समार्हाा द्वारा अनुषंसित प्रस्ताव के अनुमोदनोपरान्त इंडियन बैंक, भागलपुर में जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से खाता खोलने के पश्चात्‌ ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, भागलपुर में जमा सरकारी राशि, रू0 12,20,15,075/-(बारह करोड़ बीस लाख पंद्रह हजार पचहत्तर रूपये) और पंजाब नेशनल बैंक, भागलपुर में जमा रू0 9,75,63,047/-(नौ करोड़ पचहत्तर लाख तिरसठ हजार सैतालिस रूपये) का चेक प्रबंधक, इंडियन बैंक, भागलपुर के पक्ष में निर्गत करने की अनुशंसा श्री खाँ द्वारा की गयी, जबकि खाता जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से था। श्री खाँ, तत्कालीन उप समार्हाा नजारत एवं तत्कालीन अपर समार्हाा की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा निर्गत37 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 आलोच्य चेकों के पृष्ठ भाग पर उनके (जिला पदाधिकारी, भागलपुर के) हस्ताक्षर के साथ संदर्भित चेक की राशि को सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, भागलपुर नामक गैर-सरकारी संगठन में अंतरित किये जाने हेतु निदेश अंकित था कि 'Please credit to A/c No. 822726685 of SMVSSL' और तद्‌नुसार संपूर्ण सरकारी राशि सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, भागलपुर के खाते में जमा कराई गयी।

श्री खाँ को प्रबंधक इंडियन बैंक, भागलपुर के नाम से निर्गत होने वाले चेक पर आपाि प्रकट करनी चाहिये थी क्योंकि इंडियन बैंक, भागलपुर ने जिला पदाधिकारी के नाम से खाता खुल चका था और इस संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा ही की गयी पृच्छा के आलोक में नाजिर द्वारा जिला पदाधिकारी के खाता में दोनों चेक को जमा करने से संबंधित टिप्पणी खाता संख्या सहित अंकित की थी। एकाउंट पेयी चेक हमेशा एकाउंट होल्डर के नाम से निर्गत होता है, न कि उस शाखा के प्रबंधक के नाम से। दो चेकों में से एक चेक जिला पदाधिकारी के खाता में जमा होना और दूसरा चेक सृजन विकास महिला सहयोग समिति लिमिटेड, भागलपुर के खाता में जमा होना बैंक की तो गलती है ही और इस गलती के आधार पर आरोपित पदाधिकारी चेक लिखने के तरीका को सही नहीं ठहरा सकते हैं।

इस प्रकार श्री खाँ का —त्य प्रासंगिक विाीय अनियमितता में उनकी पूर्ण सहभागिता एवं संलिप्तता का द्योतक है। साथ ही यह एक वरीय पदाधिकारी के स्वेच्छाचारिता एवं र्काव्यहीनता के परिचायक होने के कारण बिहार आचार नियमवली, 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों का द्योतक है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री खाँ के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वी—त करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14813 दिनांक 03.08.2023 द्वारा i

ii

का संसूचित दंड को पूर्ववत्‌ बरकरार रखने का निर्णय लिया गया। अतः श्री दीवान जाफर हुसैन खाँ (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 651/11, तत्कालीन उप समार्हाा, भागलपुर सम्प्रति प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक विाीय निगम लि0, पटना द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वी—त करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14813 दिनांक 03.08.2023 द्वारा i

ii

का दंड को पूर्वव्‌त बरकरार रखा जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

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श्री गयानन्द यादव (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 403/19 (947/11), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कटिहार सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार के विरूद्ध डोर स्टेप डिलीवरी अभिर्काा श्री श्याम सुन्दर शर्मा के द्वारा एकरारनामा में समर्पित बैंक गारंटी का संबंधित बैंक से सत्यापनोपरान्त फर्जी पाये जाने का मामला संज्ञान में रहने के बावजूद श्री शर्मा पर प्राथमिकी एवं अन्य कार्रवाई नहीं किये जाने संबंधी आरोप के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2037 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से बिहार राज्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पत्रांक 3573 दिनांक 09.05.2023 द्वारा गठित आरोप-पत्र (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप-पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विभागीय पत्रांक 15892 दिनांक 21.08.2023 द्वारा श्री यादव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री यादव के पत्रांक 48 दिनांक 29.09.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा मुख्य रूप से कहा गया है कि श्री श्याम सुन्दर शर्मा, डोर स्टेप अभिर्काा को भुगतान में इनकी संलिप्तता नहीं है।

अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री यादव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री यादव के विरूद्ध गठित आरोप-पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय कार्यवाही में आरोपों की मदों के समर्थन में मामले को सरकार की ओर से प्रस्तुत करने के लिए अपने अधीनस्थ किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जायेगा। श्री यादव को निदेश है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव।38 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 ------

श्री धीरेन्द्र कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 578/11, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोषी योजना, सहरसा सम्प्रति उप निदेशक, खाद्य, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, सहरसा के पदस्थापन अवधि दिनांक 24.07.2013 से 04.03.2014 में बिना किसी कागजी साक्ष्य के अर्जित जमीन की प्र—ति खतियान में धार अंकित रहने के कारण श्री कालीचरण कंठ का मुआवजा भुगतान लंबित रखा गया। श्री कंठ के मुआवजा भुगतान हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र की मांग भी की गई। श्री झा द्वारा जमीन की प्र—ति धार को आधार मानकर जमीन पर सरकारी हक स्थापित करने के लिए अनावश्यक पत्राचार किया गया, जिस कारण स्थानान्तरित होने के बाद भी अन्य पदस्थापित विषेष भू-अर्जन पदाधिकारी भी संदेहवष श्री कंठ के मुआवजा भुगतान के बिंदु पर निर्णय नहीं ले सके। फलस्वरूप श्री कंठ द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 11308/2014 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.06.2019 को पारित आदेष का अनुपालन में सरकार को अनावश्यक रूप से राषि 50,000/-(पचास हजार) एवं सूद की राषि 40,75,057/-(चालीस लाख पचहत्तर हजार संतावन) का भुगतान करना पड़ा जिससे सरकार को अत्यधिक आर्थिक क्षति संबंधी आरोपों के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 807 दिनांक 04.03.2020 द्वारा गठित आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। जल संसाधन विभाग से प्राप्त आरोप-पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया, जिसपर अनुषासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2393 दिनांक 22.02.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है। श्री झा दिनांक 31.07.2023 (अपराह्‌न) को सेवानिवृा हो चुके हैं तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

अतः श्री धीरेन्द्र कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 578/11, तत्कालीन विषेष भू-अर्जन कार्यालय, कोषी योजना, सहरसा सम्प्रति उप निदेषक, खाद्य, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंषन नियमावली 1950 के नियम-43(बी) के तहत्‌ सम्परिवर्तित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

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श्री अरविन्द कुमार मिश्र (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 719/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कैमूर के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4950 दिनांक 23.11.2021 द्वारा उपलब्ध कराया गया। श्री मिश्र के विरूद्ध आरोप है कि :- ''खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में 09 राइस मिलरों को एकरारनामा के समय जमा किये गये डीड ऑफ प्लेज से अधिक राषि का धान निर्गत किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 अंतर्गत प्रमादी मिलरों से कुल 58,15,81,392.62 रू0 राषि वसूली हेतु शेष है। श्री मिश्र के र्काव्यहीनता, लापरवाही एवं सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत्‌ कार्य नहीं करने के कारण सरकारी राशि की हानि हुई। इस प्रकार श्री मिश्र के विरूद्ध प्रशासनिक विफलता एवं निगम मुख्यालय के निदेर्शाें की अवहेलना का गंभीर आरोप है।''

श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण एवं विभागीय मंतव्य की सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मिश्र द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में 09 राईस मिलरों को एकरारनामा के समय जमा किये गये डीड ऑफ प्लेज की राशि से अधिक राशि का धान निर्गत किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में 41 प्रमादी मिलरों से कुल 58,15,81,392.62 रू0 राशि वसूली हेतु शेष है। इस प्रकार उपर्युक्त मामले में श्री मिश्र के विरूद्ध प्रशासनिक विफलता एवं निगम मुख्यालय के निर्देशों की अवहेलना का आरोप प्रमाणित होता है। साथ ही उल्लेखनीय है कि श्री मिश्र के विरूद्ध पूर्व में शास्ति अधिरोपित की गयी है, जिसके तहत विभागीय संकल्प '' एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक ज्ञापांक 11447 दिनांक 07.08.2015 द्वारा 6411 दिनांक 01.07.2020 द्वारा का दंड अधिरोपित है, जबकि दो निम्नलिखित मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है :-

(i) विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14348 दिनांक 01.11.2018 द्वारा संचालित है एवं (ii) प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर, मधुबनी के पदस्थापन अवधि में वर्ष 2007-08 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र की अनुषंसा के अनुसार स्वी—त योजना को ससमय पूर्ण कराये जाने में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने संबंधी आरोप की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि आरोप बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत्‌ कालबाधित है। अत्यधिक विलंब से कार्रवाई करने के लिए संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारियों का उारदायित्व निर्धारित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया गया है।39 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 विदित हो कि बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139(ग) निम्न प्रकार है :-

''अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन पारित पेंशन स्वी—ति संबंधित आदेश को पुनरीक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार को है यदि सरकार का यह समाधान हो जाए की सम्बद्ध सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ संबंधित पेंशनर को उचित जवाब देने का अवसर प्रदान करने और उससे जवाब प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाना चाहिए, पर इस शक्ति का प्रयोग प्रथम पेंशन स्वी—ति की तिथि से तीन साल के बाद नहीं की जाएगी।''

वर्णित तथ्यों के आलोक में पूर्व के वृहत दंड एवं प्रक्रियाधीन अनुशासनिक कार्रवाई से स्पष्ट है कि श्री मिश्र के विरूद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है तथा उनका कार्यकाल पूर्ण असंतोषप्रद रहा है। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त विभागीय मंतव्य से सहमत होते हुए श्री मिश्र के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7770 दिनांक 24.04.2023 द्वारा % का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

श्री मिश्र द्वारा दंडादेश पर विचार हेतु पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें इनका कहना है कि :- श्री मिश्र के द्वारा डीड ऑफ प्लेज की राषि की गणना को असत्य बताया गया है। साथ ही दिषानिर्देषों एवं कार्य योजना के अनुरूप कार्य किये जाने का दावा किया गया है।

मिलरों द्वारा डीड ऑफ प्लेज के अतिरिक्त 05 लाख रूपये का बैंक गारंटी भी दिया गया था, जिसे आरोप-पत्र की गणना में शामिल नहीं किया गया है। . प्रमादी मिलर द्वारा जमा किये गये CMR (चावल) की मात्रा को आरोप पत्र की विवरणी में गणना नहीं किया गया है। उनके द्वारा धान का मानक मूल्य को भी त्रुटिपूर्ण बताया गया है। उनके द्वारा बैंक गारंटी तथा डीड ऑफ प्लेज की राषि से अधिक किसी भी मिल को धान नहीं दिया गया था। उनका कहना है कि उनके द्वारा पूर्व के स्पष्टीकरण में भी आरोपों के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी, किन्तु विभाग द्वारा उसपर संज्ञान नहीं लिया गया।

श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं अधिरोपित दंडादश के विरूद्ध समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि :-

i श्री मिश्र द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में राइस मिलरों के साथ निगम मुख्यालय के निदेष के आलोक में एकरारनामा नहीं करने के कारण निगम को आर्थिक क्षति हुई है। ii खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में कुल 09 राईस मिलरों के साथ एकरारनामा के समक्ष प्राप्त की गई डीड ऑफ प्लेज की राषि से मिलरों को अधिक धान दिया गया है। श्री मिश्र द्वारा एकरारनामा के कंडिका-2 एवं 4 का पूर्णतः पालन नहीं करते हुए मिलरों को दिये गये धान के समानुपातिक बैंक गारंटी/डीड ऑफ प्लेज नहीं लिया गया है। iii खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान की मिलिंग हेतु एकरारनामा एवं डीड ऑफ प्लेज प्राप्त करने हेतु निगम के पत्रांक 435 दिनांक 13.01.2014 के द्वारा डीड ऑफ प्लेज प्राप्त करने संबंधी दिषा-निर्देश एवं अधिप्राप्ति वर्ष 2013-14 अन्तर्गत निगम मुख्यालय के पत्रांक 11067 दिनांक 12.12.2013 के द्वारा कार्ययोजना एवं मार्ग निदेश निर्गत है, के आलोक में आरोपी द्वारा कार्रवाई नहीं की गयी, जिसके कारण सरकारी भारी आर्थिक क्षति नहीं उठानी पड़ती। iv खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में 41 प्रमादी मिलरों से कुल 581581392.62 रू0 राशि वसूली हेतु शेष है। इस प्रकार उपर्युक्त मामले में श्री मिश्र के विरूद्ध प्रशासनिक विफलता एवं निगम मुख्यालय के निर्देशों की अवहेलना का आरोप प्रमाणित होता है। वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री मिश्र से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7770 दिनांक 24.04.2023 द्वारा अधिरोपित दंड % को पूर्ववत्‌ बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरविन्द कुमार मिश्र (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 719/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कैमूर सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7770 दिनांक 24.04. 2023 द्वारा अधिरोपित दंड % के दंड को पूर्ववत्‌ बरकरार रखा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव।

40 (cid:464)बहार गजट, 10 2024

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श्री जय शंकर मंडल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 520/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध समाहरणालय, सीतामढ़ी के पत्रांक 272 दिनांक 06.04.2021 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री मंडल के विरूद्ध आरोप है कि अपने पदस्थापन काल 24.02.2014 से 08.11.2014 की अवधि में धान अधिप्राप्ति वर्ष, 2013-14 अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान की मिलिंग हेतु संबद्ध मिलरों के साथ Deed of Pledge के अन्तर्गत जिला प्रबंधक द्वारा Title Deeds/Khatian (with the land possession certificates issued by competent authority) of acquired/inherited but unencumbered immovable property in his name or the certified copies of the said Title Deeds Khatian and the ownership paper (s) of the mill in his name/possession which are being pledged by him by way of security के रूप में नियमानुसार बैंक गारंटी/Deed of Pledge प्राप्त किया जाना था, जिसका अनुपालन इनके स्तर से नहीं किया गया। फलस्वरूप इनके द्वारा एकरारनामित मिलरों ने 1165.10 एम0टी0 चावल ससमय निगम को वापस नहीं किया, जिस कारण राज्य खाद्य निगम सीतामढ़ी को 276277702.60 (दो करोड़ छिहत्तर लाख सत्ताईस हजार सात सौ दो रूपये साठ पैसे) की आर्थिक हानि उठानी पड़ी। श्री मंडल के विरूद्ध आरोप गंभीर विाीय अनियमितता से संबंधित है, को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9445 दिनांक 10.06.2022 द्वारा % का दण्ड अधिरोपित एवं सूचित किया गया। उक्त दंडोदश के विरूद्ध श्री मंडल द्वारा दिनांक 09.07.2022 को पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्यों की सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। समीक्षोपान्त श्री मंडल के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9445 दिनांक 10.06.2022 द्वारा % के संसूचित दंड को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15630 दिनांक 01.09.2022 द्वारा पूर्ववत्‌ बरकरार रखा गया।

श्री मंडल द्वारा दंडादेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 1319/2023 दायर किया गया, जिसमें पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.04.2023 को निर्णय दिया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :-

"13. This Court further finds an uncontroverted document on the record in form of Annexure- '7' series. From these documents, it would appear that in the case of Md. Amanul Haque Siddiqui, Manager, State Food Corporation, Bhojpur and in the case of the then District Manager Sri Harendra Nath Dubey, the General Administration Department, Government of Bihar took a view that no action may be taken against them because the charges relate to the period 2012-13. In paragraph '11' of the writ application the petitioner is categorically stating that in the similar matter, same allegations were framed against Md. Amanul Haque Siddiqui, proceeding was initiated but since allegation year was 4 years back of his retirement, so his proceeding under Rule 43 B read with Rule 139 (g) of the Bihar Pension Rules, 1950 has been dropped as time barred. Similar view was taken in the matter of Sri Harendra Nath Dubey.

14. In the counter affidavit filed on behalf of the State there is no averment that the case of the petitioner stands on a different footing. All that is stated is that a man is responsible for his own act. This Court fails to understand why an employer would adopt a different approach in respect of one employee who is similarly situated with others against whom the proceeding was dropped as time barred. There is no answer to this in the counter affidavit.

15. In course of argument, learned counsel for the State submitted that the allegations are of causing huge monetary loss to the government but at the same time learned counsel for the State does not dispute that in such circumstance a departmental proceeding or an action in terms of the provisions of the Rules of 1950 was required to be taken within the prescribed period.

16. Be that as it may, this Court finds that by no stretch of imagination the impugned order as contained in Annexure- '3' may sustain the test of law. It is hereby set aside. The matter is remitted to the competent authority to take a fresh view of the matter in41 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 accordance with law. It is expected that the respondents shall be consistent and shall maintain uniformity in their decision making.

17. At this stage, the respondents should consider grant of consequential benefits, if so admissible to the petitioner by virtue of setting aside of the impugned order, as contained in Annexure- '3', which will be subject to the final outcome and decision of the competent authority.

18. This writ application is allowed to the extent indicated hereinabove." अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, साक्ष्यों एवं सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 1319/2023 में पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.04.2023 को पारित आदेश की सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। समीक्षोपान्त मो0 एनामुल हक सिद्धिकी (बि0प्र0से0) एवं श्री हरेन्द्र नाथ दुबे (भा0प्र0से0) के संबंध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :-

(i) मो0 एनामुल हक सिद्धिकी (बि0प्र0से0), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोेजपुर सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध विपणन वर्ष 2012-13 के अंतर्गत अधिप्राप्ति धान के मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिलरों के साथ किये जाने वाले एकरारनामा के साथ Deed of Pledge प्राप्ति की जानी थी, जो मो0 सिद्धिकी के द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोेजपुर को 36,81,04,187.19 (छाीस करोड़ एकासी लाख चार हजार एक सौ सतासी रूपये उन्नीस पैसे) की आर्थिक हानि उठानी पड़ी।

उल्लेखनीय है कि बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) घटना की तिथि से 04 वर्षों अन्दर लागू होता है एवं नियम-139 के तहत पेंषन स्वी—ति के 03 वर्षों के अन्दर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही कालबाधित होने के लिए दोषी सरकारी सेवकों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुषासनिक कार्रवाई करने एवं आरोप-पत्र में अंकित राशि 36,81,04,187.19 (छाीस करोड़ एकासी लाख चार हजार एक सौ सतासी रूपये उन्नीस पैसे) की नियमानुसार वसूली हेतु खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग को निदेषित किया गया। (ii) श्री हरेन्द्र नाथ दुबे (भा0प्र0से0), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गया सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध विपणन वर्ष 2012-13 के पदस्थापन काल से संबंधित आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया कि :-

''बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पत्रांक 9914 दिनांक 29.12.2022 के निर्देषों का अनुपालन नहीं करने, निदेष के अनुरूप एकरारनामा, बैंक गारंटी, रजिस्टर Deed of Pledge किये गये सम्पाि का मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं किये जाने के कारण निगम को कुल 59.,98,10,281.42 (उनसठ करोड़ अन्ठानवें लाख दस हजार दो सौ इकासी रूपये बयालिस पैसे) की आर्थिक हानि उठानी पड़ी।''

सेवानिवृा भा0प्र0से0 के पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने से संबंधित अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृति लाभ) नियमावली, 1958 नियम-6(1)(b)(ii) के अनुसार गंभीर कदाचार अथवा आर्थिक क्षति के लिए सेवानिवृति के बाद केवल वैसे मामलों के लिए विभागीय कार्यवाही आरंभ किया जा सकता है, जो इससे चार वर्ष की अवधि के अंदर का हो। यह मामला वर्ष 2012-13 का है। इसलिए इस मामले में श्री दुबे के विरूद्ध उक्त नियम के अनुसार विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती।

अतः उक्त स्थिति में इस मामले में आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए अन्य विधि सम्मत्‌ कार्रवाई करने एवं इतने विलंब से प्रषासी विभाग मेंं प्रस्ताव एवं कागजात भेजने के दोषी कर्मी/पदाधिकारियों के विरूद्ध आवष्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री जयषंकर मंडल के विरूद्ध बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-139 के तहत मामला कालबाधित नहीं पाया गया, क्योंकि श्री मंडल की पेंशन स्वी—ति दिनांक 24.10.2019 को स्वी—त हुई है एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई पेंशन स्वी—ति के तीन वर्ष के अन्दर की गयी है। मामले की सम्यक्‌ विचारोपरान्त स्पष्टत है कि श्री जयशंकर मंडल के विरूद्ध की गयी कार्रवाई मो0 एनामुल हक सिद्धिकी (बि0प्र0से0) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139 के तहत कालबाधित होने के करण एवं श्री हरेन्द्र नाथ दुबे (भा0प्र0से0) के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ नियमावली के तहत की गयी कार्रवाई के नियमों में अन्तर होने के कारण समानरूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। वर्णित तथ्यों आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के सम्यक्‌ विचारोपरान्त श्री जय शंकर मंडल (सेवानिवृा बि0प्र0से0), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9445 दिनांक 10.06.2022 द्वारा % का दंड में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः श्री मंडल के विरूद्ध अधिरोपित दंड को पूर्ववत्‌ बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जय शंकर मंडल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 520/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-139 के42 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 संगत प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9445 दिनांक 10.06.2022 द्वारा % के दंड को पूर्ववत्‌ बरकरार रखा जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

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श्री अषोक कुमार पाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 296/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, नबीनगर, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृा के अंचलाधिकारी, नबीनगर (औरंगाबाद) के पदस्थापन अवधि में सी0बी0आई0, नई दिल्ली द्वारा श्री स्वेताभ सुमन, अपर आयुक्त, आयकर के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धर्नाजन करने संबंधी आरोप के लिए कांड सं0 16(A)2005/SBI/SC- 1/New Delhi दिनांक 02.08.2005 के जाँच के क्रम में सी0बी0आई0 द्वारा दिनांक 20.11.2006 को सी0आर0पी0सी0 की धारा-161 के तहत सरकारी गवाह के रूप में श्री पाल का बयान दर्ज किया गया।

उक्त कांड में सी0बी0आई0 द्वारा दिनांक 26.07.2010 को पी0सी0एक्ट, 1988 की धारा-11 और 13(2)r/w 13(1)(e) एवं आई0पी0सी0 की धारा-109 के तहत छः आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया गया। आरोप-पत्र दायर होने के उपरांत विषेष न्यायाधीष, सी0बी0आई0, देहरादून द्वारा दिनांक 13.02.2019 को पारित आदेष में श्री स्वेताभ सुमन एवं अन्य आरोपियों को दोषी साबित किया गया। साथ ही विषेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0 द्वारा पाया गया कि अधिकांश सरकारी गवाह, जो सरकारी सेवक हैं, पक्षद्रोही (अपने बयान से मुकर गये) हो गये हैं। उक्त आरोप के लिए श्री पाल के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6955 दिनांक 12.08.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 3500 दिनांक 26.08.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की गहराई से जाँच नहीं किये जाने एवं जाँच प्रतिवेदन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत नहीं समर्पित किये जाने के आलोक में अग्रेतर जाँच का आदेश दिया गया। विभागीय पत्रांक 17791 दिनांक 29.09.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी को अग्रेतर जाँच किये जाने हेतु जाँच प्रतिवेदन मूल में वापस किया गया।

उक्त के आलोक में पुनः आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 2573 दिनांक 19.06.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो निम्नवत्‌ है :-

''सम्पूर्ण तथ्यों की समीक्षा की गई। यह सही है कि सी0बी0आई0 न्यायालय के द्वारा अपने आदेष में अंकित किया गया है कि जो सरकारी सेवक पक्षद्रोही हो गये हैं, अभियोजन उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को लिखा जाना सुनिश्चित करें। इस आधार पर सी0बी0आई0 के द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को पत्र भेजा गया। किन्तु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा सी0बी0आई0 के समक्ष सी0आर0पी0सी0 की धारा-161 के तहत दिये बयान से सी0बी0आई0 न्यायालय में मुकर गये। इस प्रकार पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में इस मामला में आरोप को प्रमाणित या अप्रमाणित किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।''

चूँकि इस विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा पुनः ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा सका, जिससे आरोप साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित माना जा सके। अतएव साक्ष्य के अभाव में आरोप अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री पाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि सी0बी0आई0 वाद संख्या 12/10 में विशेष न्यायाधीश सी0बी0आई0, देहरादून के समक्ष परीक्षण के दौरान सरकारी गवाह के रूप में श्री पाल द्वारा Cr. PC की धारा-161 के तहत दर्ज अपने बयान को अस्वीकार करते हुए आरोपी की सहायता के लिए पक्षद्रोही हो गये। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच के क्रम में आरोपी पदाधिकारी द्वारा सी0बी0आई0 न्यायालय में बयान से मुकर जाने से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भी इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य के अभाव में आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री पाल दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृा हो चुके हैं। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पाल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6955 दिनांक 12.08.2020 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को किये जाने का निर्णय लिया गय। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार पाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 296/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, नबीनगर, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को किया जाता है।43 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

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श्री अविनाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 807/11 (271/19), तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पूर्णियां के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5388 दिनांक 14.12.2021 द्वारा आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार के विरूद्ध आरोप है कि अधिप्राप्ति वर्ष 2013-14 में जिला प्रबंधक, पूर्णियां के पद पर रहते हुए इनके द्वारा मेसर्स ओम षिव शक्ति राईस मिल के साथ धान कुटाई हेतु एकरारनामा के क्रम में कुल दिये गए 7733.01 क्विंटल धान समतुल्य राषि मो0 12507911.68 का बैंक गारंटी अथवा अचल संपत्ति का निबंधित Pledge नहीं प्राप्त कर मात्र एक हजार (1,000/-) के मुद्रांक पर मो0 05 लाख रू0 बैंक गारंटी दिया गया है, परंतु Deed of Pledge में किसी भी प्रकार का भूमि संबंधी गारंटी नहीं दी गयी है, जो नियमानुकूल नहीं है। प्राप्त आरोप-पत्र एवं साक्ष्य के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 1261 दिनांक 02.02.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 106 दिनांक 15.02.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4661 दिनांक 28.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 125 दिनांक 20.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक 5141 दिनांक 16.03.2023 द्वारा अंशतः प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 194 दिनांक 27.03.2023 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके लिखित अभिकथन एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि :-

1. श्री कुमार द्वारा अपने पदस्थापन काल दिनांक 24.02.2014 से 25.06.2014 के दौरान मेसर्स ओम शिव शक्ति राईस मिल से धान कुटाई हेतु दिनांक 09.06.2014 को एकरारनामा किया गया। कुल 7733.01 क्विंटल धान समतुल्य राशि 12507911.68 का बैंक गारंटी अथवा अचल सम्पाि का निबंधित Pledge आरोपित पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।

2. आरोपी पदाधिकारी के द्वारा मात्र 2000 क्विंटल धान का एस0आई0ओ0 निर्गत किया गया। उनके उपार्जित अवकाश में चले जाने के पश्चात प्रतिस्थानी द्वारा शेष 5733 क्विंटल धान का एस0आई0ओ0 निर्गत किया गया। निगम मुख्यालय के पत्रांक 435 दिनांक 13.01.2014 में सन्निहित निदेश एवं संलग्न विहित प्रपत्र के Deed of Pledge एवं Deed of Agreement के अनुसार ही एकरारनामा किया जाना था।

3. Deed of Agreement के विहित प्रपत्र के अनुसार दो एम0टी0 प्रतिदिन की मिलिंग क्षमता वाले मिलर को 5,00,000/-रू0 के बैंक गारंटी देना आवश्यक था। साथ ही जमीन संबंधी Title Deed/Khatiayan को भी Deed of Pledge में प्राप्त किया जाना आवश्यक था।

4. आरोपी पदाधिकारी द्वारा मेसर्स ओम शिव शक्ति राईस मिल के साथ किये गये एकरारनामा में 1000 रू0 के मुद्रांक पर पाँच लाख रूपये का बैंक गारंटी प्राप्त किया गया था, किन्तु निगम मुख्यालय के दिशा निर्देश संबंधी परिपत्र के आलोक में गारंटी के रूप में जमीन के Title Deed/Khatiayan के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत एल0पी0सी0 प्राप्त नहीं किया गया।

5. श्री कुमार के द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों के प्रतिकूल कार्य किये जाने एवं लापरवाही के फलस्वरूप प्रमादी मिलरों से वसूलनीय राशि के विरूद्ध में Deed of Pledge नियमानुसार नहीं होने के कारण राज्य को विाीय हानि का सामना करना पड़ा। का शास्ति विनिष्चित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके लिखित अभिकथन को अस्वीकार किया गया एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ i ii

श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार के विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 8632 दिनांक 08.05. 2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति/परामर्ष की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1399 दिनांक 12.07.2023 द्वारा परामर्श समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।44 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अविनाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 807/11 (271/19), तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पूर्णियां सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। i ii बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

------ संकल्प श्री धीरेन्द्र कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 578/11, तत्कालीन विषेष भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना सम्प्रति उप निदेशक, खाद्य, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं के नाम पर एवं अन्य व्यक्ति, जो पंचाटी नहीं थे, के नाम पर अनियमित निकासी किये जाने एवं निकासी एवं व्ययंन पदाधिकारी के रूप में कार्यालय के रोकड़ पंजी का नियमानुकूल संधारण नहीं करवाने का आरोपों के लिए संयुक्त सचिव-सह- निदेषक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास के पत्रांक 1748 दिनांक 21.10.2016 द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया गया। श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16863 दिनांक 20.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है। श्री झा दिनांक 31.07.2023 (अपराह्‌न) को सेवानिवृा हो चुके हैं तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

अतः श्री धीरेन्द्र कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 578/11, तत्कालीन विषेष भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना सम्प्रति उप निदेषक, खाद्य, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंषन नियमावली 1950 के नियम-43(बी) के तहत्‌ सम्परिवर्तित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

------

श्री अविनाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 271/19, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पूर्णियां के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5388 दिनांक 14.12.2021 द्वारा आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार के विरूद्ध आरोप है कि अधिप्राप्ति वर्ष 2013-14 में जिला प्रबंधक, पूर्णियां के पद पर रहते हुए इनके द्वारा मेसर्स ओम षिव शक्ति राईस मिल के साथ धान कुटाई हेतु एकरारनामा के क्रम में कुल दिये गए 7733.01 क्विंटल धान समतुल्य राषि मो0 12507911.68 का बैंक गारंटी अथवा अचल संपत्ति का निबंधित Pledge नहीं प्राप्त कर मात्र एक हजार (1,000/-) के मुद्रांक पर मो0 05 लाख रू0 बैंक गारंटी दिया गया है, परंतु Deed of Pledge में किसी भी प्रकार का भूमि संबंधी गारंटी नहीं दी गयी है, जो नियमानुकूल नहीं है। प्राप्त आरोप-पत्र एवं साक्ष्य के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4661 दिनांक 28.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 125 दिनांक 20.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक 5141 दिनांक 16.03.2023 द्वारा अंशतः प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 194 दिनांक 27.03.2023 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके लिखित अभिकथन एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध आरोपों की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके लिखित अभिकथन को अस्वीकार किया गया एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ i45 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 ii

का शास्ति विनिष्चित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 8632 दिनांक 08.05.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति/परामर्ष की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1399 दिनांक 12.07.2023 द्वारा परामर्श समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13856 दिनांक 20.07.2023 द्वारा i

का शास्ति अधिरोपित एवं ii

संसूचित किया गया।

श्री कुमार द्वारा उक्त दंडादेश पर विचार हेतु पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इनका कहना है कि :-

FIFO (First in First out) के तहत पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के अनुरूप इनके द्वारा निर्गत धान के विरूद्ध चावल वसूली की जानी थी, क्योंकि इन्होंने 09.06.2014 को एकरारनामा किया एवं दिनांक 12.06.2014 से उपार्जित अवकाष पर चले गये, यह दायित्व इनके प्रतिस्थानी श्री सुरेन्द्र कुमार का था, उनपर विभागीय कार्यवाही न चला कर तथ्य की अनदेखी कर इनके विरूद्ध आरोप गठित कर दंड अधिरोपित किया गया है।

उनका यह भी कहना है कि शिवशक्ति राईस मिल के विरूद्ध निलाम-पत्र वाद संख्या 92/2015-16 एवं धमदाहा कांड संख्या 89/2015 पूर्णियां विशेष न्यायालय में विचाराधीन है, फिर किन परिस्थिति में राजस्व क्षति में उन्हें दोषी मानकर दंड अधिरोपित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि निगम मुख्यालय के पत्रांक 435 दिनांक 13.01.2014 में सन्निहित निदेश एवं संलग्न विहित प्रपत्र के Deed of Pledge एवं Deed of Agreement के अनुसार ही एकरारनामा किया जाना था। Deed of Agreement के विहित प्रपत्र के अनुसार दो एम0टी0 प्रतिदिन की मिलिंग क्षमता वाले मिलर को 5,00,000/-रू0 के बैंक गारंटी देना आवश्यक था। साथ ही जमीन संबंधी Title Deed/Khatiayan को भी Deed of Pledge में प्राप्त किया जाना आवश्यक था। श्री कुमार द्वारा मेसर्स ओम शिव शक्ति राईस मिल के साथ किये गये एकरानामा में 1000/-रू0 के मुद्रांक पर पाँच लाख रूपये का बैंग गारंटी प्राप्त किया गया था, किन्तु निगम मुख्यालय के दिशा-निर्देश संबंधी परिपत्र के आलोक में गारंटी के रूप में जमीन के Title Deed/Khatiayan के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत एल0पी0सी0 प्राप्त नहीं किया गया। श्री कुमार के द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों के प्रतिकूल कार्य किये जाने एवं लापरवाही के फलस्वरूप प्रमादी मिलरों से वसूलनीय राशि के विरूद्ध में Deed of Pledge नियमानुसार नहीं होने के कारण राज्य सरकार को विाीय हानि का सामना करना पड़ा।

यहाँ उल्लेखनीय है कि श्री कुमार द्वारा अपने पदस्थापन काल में मेसर्स ओम शिवशक्ति राईस मिल से धान कुटाई हेतु दिनांक 09.06.2014 को एकरारनामा किया गया। उनके द्वारा कुल 7733.01 क्विंटल धान समतुल्य राशि 1,25,07,911. 68/- का बैंक गारंटी अथवा अचल सम्पाि का निबंधित Pledge प्राप्त नहीं किया गया। श्री कुमार द्वारा मात्र 2000 क्विंटल धान का एल0आई0ओ0 निर्गत किया गया। उनके उपार्जित अवकाश में चले जाने के पश्चात प्रतिस्थानी द्वारा शेष 5733 क्विंटल धान का एस0आई0ओ0 निर्गत किया गया। श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी के अपने बयान में प्रतिवेदित आरोप के संबंध में कोई तार्किक तथ्य अंकित नहीं किया गया। ii

समीक्षोपरान्त अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13856 दिनांक 20.07.2023 द्वारा i के दंड को पूर्वव्‌त बरकरार रखे जाने का निर्णय लिया गया। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अविनाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 271/19, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पूर्णियां के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वी—त करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13856 दिनांक 20.07.2023 द्वारा i ii का दंड को पूर्वव्‌त बरकरार रखा जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव।46 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 ------

श्री अरशद फिरोज (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 650/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध निगम मुख्यालय के निदेष के आलोक में मिलर से निगम निदेष के अनुसार एकरारनामा, बैंक गारंटी, रजिस्टर्ड Deed of Pledge, Pledge किये गये सम्पत्ति की मूल दस्तावेज (भूमि एवं अन्य) प्राप्त नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1585 दिनांक 01.04.2022 से प्राप्त आरोपों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया।

अनुमोदित आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए श्री फिरोज से विभागीय पत्रांक 4661 दिनांक 07.03.2023, पत्रांक 5934 दिनांक 27.03.2023, पत्रांक 7687 दिनांक 21.04.2023 एवं पत्रांक 17317 दिनांक 14.09.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। निर्धारित समयावधि तक श्री फिरोज का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के आलोक में श्री फिरोज के विरूद्ध आरोपों की वृहत जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत्‌ विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है, जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस विभागीय कार्यवाही में अपने अधीनस्थ किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित की जाय।

श्री फिरोज को निदेश है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

------

श्री अजय कुमार ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 684/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा, झारखंड के विरूद्ध राजस्व संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हुए बहरागोड़ा अंचल के मौजा सुरमहि में स्थित तलाब, जिसका खाता सं0 129, प्लॉट नं0 401, 403, 405 रकवा क्रमशः 0.07, 0.007, 0.20 एवं 1.75 कुल रकवा 2.09 अनावाद बिहार सरकार के खाते की है, जिसके कैफियत थाना में मतस्य पालन एवं मछली मारने का अधिकारी प्रहल्लाद चन्द्र घोष अंकित है। उक्त भूखंड का नामान्तरण वाद सं0 579/95-96 में श्री ठाकुर द्वारा श्री युगल किशोर, पिता-स्व0 धनंजय सीट एवं अन्य के नाम से वस्तुस्थिति की बिना जाँच किये सरकारी हित को दर किनार करते हुए गलत भावना से नामान्तरण कर दिये जाने संबंधी आरोप के लिए बहरागोड़ा थाना कांड संख्या 34/98 दिनांक 16.05.1998 दर्ज है। उक्त कांड में इनके विरूद्ध अभियोजन स्वी—त है तथा माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र संख्या 31/05 दिनांक 31.07.2005 दायर किया जा चुका है।

प्रतिवेदित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 12149 दिनांक 02.09.2014 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री ठाकुर के पत्र दिनांक 19.09.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 14952 दिनांक 05.11. 2014 द्वारा श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर से मंतव्य की मांग की गयी। श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप की उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8534 दिनांक 18.09.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच आयुक्त, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रधान सचिव-सह-जाँच आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 37 दिनांक 27.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 5136 दिनांक 16.03.2023 द्वारा श्री ठाकुर से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री ठाकुर के पत्रांक-शून्य/पटना दिनांक 12.04.2023 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके लिखित अभिकथन एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री ठाकुर द्वारा लिखित अभिकथन में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को साक्ष्य एवं तथ्य आधारित नहीं बताया गया है। उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा याचित कागजात नहीं उपलब्ध कराया गया। श्री ठाकुर को इन बातों को विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में रखा जाना चाहिए था।47 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 श्री ठाकुर द्वारा उक्त आरोप से संबंधित बहरागोड़ा कांड संख्या 34/98 दिनांक 16.05.1985 माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने का उल्लेख किया गया है।

श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमाणित आरोप के संदर्भ में अपने बचाव में कोई ठोस तथ्य या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप को प्रमाणित पाया गया है। भूखंड का नामान्तरण वाद सं0-579/95-96 में श्री ठाकुर द्वारा श्री युगल किशोर, पिता-स्व0 धनंजय सीट एवं अन्य के नाम से वस्तुस्थिति की बिना जाँच किये सरकारी हित को दर किनार करते हुए गलत भावना से नामान्तरण कर दिया गया। जाँच के क्रम में उपरोक्त तालाब का नामान्तरण को गलत पाये जाने पर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के आदेश पत्रांक 872 दिनांक 08.11.1997 के द्वारा श्री युगल किशोर एवं अन्य के पक्ष में किये नामान्तरण को रद्द किया गया। इससे स्पष्ट है कि श्री ठाकुर जो राजस्व कार्यों के प्रारंभिक जाँच पदाधिकारी थे, सैरात सूची से मिलान करने के बाध्यकारी चेकलिस्ट की अनदेखी की गयी है। राजस्व पदाधिकारी के नाते श्री ठाकुर द्वारा नामान्तरण संबंधी आदेष पारित करने के पूर्व राजस्व अभिलेखों की जाँच तथा स्थल निरीक्षण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार श्री ठाकुर के विरूद्ध र्काव्यहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही एवं निजीहित साधने का आरोप प्रमाणित है। श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में लिखित अभिकथन को अस्वीकार किया गया एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ i

ii

विनिष्चित किया गया। श्री ठाकुर के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार के विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 8837 दिनांक 10.05. 2023 एवं पत्रांक 10883 दिनांक 08.06.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति/परामर्ष की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1508 दिनांक 21.07.2023 द्वारा परामर्श समर्पित किया गया, जिसमें श्री ठाकुर के विरूद्ध विभागीय दंड प्रस्ताव में वृहत दंड पर सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अजय कुमार ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 684/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा, झारखंड सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 में अंकित निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

i ii बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

, अवर सचिव। ------

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श्री इष्टदेव महादेव (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 639/19 (1191/11), भूमि सुधार उप समार्हाा, दानापुर के विरूद्ध दाखिल-खारिज में अनियमितता बरते जाने एवं उनके कार्यालय से जाँच के क्रम में अवैध वसूली की राशि प्राप्त होने संबंधी गंभीर भ्रष्टाचार संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

भूमि सुधार उप समार्हाा के विरूद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित प्राप्त विभिन्न परिवादों के आलोक में आरोपों की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर से करायी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा जाँच के क्रम में भूमि सुधार उप समार्हाा के आलमीरा से 1,00,000/-रूपया एवं संबंधित अभिलेख (अपील वाद संख्या 72/23-24) बरामद हुआ। ऑपरेटर श्री सुजीत कुमार द्वारा बताया गया कि बरामद राशि उक्त वाद के निस्तारण हेतु भूमि सुधार उप समार्हाा, दानापुर के निदेश पर प्राप्त किया गया है। उक्त के संंबंध में पुलिस अधीक्षक, दानापुर द्वारा प्राथमिकी संख्या 1258/2023 दिनांक 21.09.2023 दर्ज की गयी है।

श्री महादेव का उक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमवली, 1976 के नियम-3(1) के प्रतिकूल है। श्री इष्टदेव महादेव (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 639/19 (1191/11), भूमि सुधार उप समार्हाा, दानापुर को उनके काव्र्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने संबंधी आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क)(ग) के तहत निलंबित किया जाता है। श्री महादेव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।

निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के तहत्‌ नियमानुकूल जीवन निर्वाह भाा देय होगा।48 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अवर सचिव। ------

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श्री अनिमेष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 864/11, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर के विरूद्ध वार्षिक सम्पत्ति विवरणी में अपने बैंकों का पूर्ण विवरण सहित चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण समर्पित नहीं करने, नाजायज एवं अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को छुपाने से संबंधित आरोपों के लिए परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6450/परि0 दिनांक 28.10.2016 के माध्यम से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का पत्रांक 2013/अप0शा0 दिनांक 05. 09.2016 द्वारा निगरानी थाना कांड सं0 082/2016 दिनांक 26.08.2016 के प्राथमिकी की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया। निगरानी विभाग से प्राप्त अभिलेखों एवं उपलब्ध वार्षिक सम्पाि विवरणी (वर्ष 2015) के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। विभागीय पत्रांक 14296 दिनांक 18.10.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप-पत्र में वर्णित आरोपों पर स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार के पत्र दिनांक 04.11.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं इनके स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वी—त करते हुए आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8063 दिनांक 04.08.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 275 दिनांक 20.04.2023 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष में आरोप सं0 01, 02 एवं 03 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया जबकि आरोप सं0 04 को प्रमाणित तथा आरोप सं0 05 को आंषिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप सं0 04 के निष्कर्ष में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध कुल 19,21,992/-रू0 का आय से अधिक सम्पत्ति का आरोप प्रमाणित पाया गया। विभागीय पत्रांक 8262 दिनांक 02.05.2023 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर श्री कुमार से बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्र दिनांक 15.06.2023 द्वारा बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी को बदले जाने, आरोप के बिन्दु से परे जाँच किये जाने, कागजातों को उपलब्ध नहीं कराये जाने, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उनके सम्पाि का त्रुटिपूर्ण गणना किये जाने इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री कुमार द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को पूर्वाग्रह से ग्रस्ति होना भी बताया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं बचाव अभ्यावेदन की सम्यक्‌ समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि आयुक्त द्वारा अपने प्रदत शक्ति के तहत आरोपों की जाँच उनके अधीन नियुक्त संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच से करायी गयी है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों के बिन्दु में बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से अनुसंधानोपरान्त उनके सम्पाि के आंकडे़ के आधार पर जाँच की गयी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा अनुसंधानोपरान्त सम्पाि से संबंधित आंकड़ों एवं उक्त आंकड़ों के संबंध में श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर त्रुटि को दूर करते हुए निष्कर्ष अंकित किया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त आरोप संख्या 04 के तहत श्री कुमार के विरूद्ध कुल 19,21,992/-रू0 आय से अधिक सम्पाि का मामला प्रमाणित पाया गया है। साथ ही आरोप संख्या 05 जिसके तहत श्री कुमार के द्वारा वार्षिक सम्पाि में अपने बैंकों का पूर्ण विवरण चल एवं अचल समर्पित नहीं किया गया है, को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। श्री कुमार द्वारा अपने बचाव में तथ्यों के आधार पर लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया है, बल्कि संचालन पदाधिकारी के जाँच को ही गलत ठहराने की कोशिष की गयी है। श्री कुमार द्वारा बिहार आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जो एक सरकारी सेवक के र्काव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारित का द्योतक है। समीक्षोपरांत अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के बचाव अभ्यावेदन को अस्वीकार किया गया एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत (i)

(ii)

विनिष्चित किया गया। अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा विनिष्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 14574 दिनांक 31.07.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्ष उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। आयोग के पत्रांक 2755 दिनांक 03.11.2023 द्वारा विनिष्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री अनिमेष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 864/11, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार के49 (cid:464)बहार गजट, 10 2024 विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :-

(i) (ii)

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अवर सचिव। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 43—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-01-10.2/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-01-10.2.