असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
20 पौष 1945 (श0)
(सं0 पटना 33) पटना, बुधवार, 10 जनवर(cid:547) 2024
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सं॰ 1स्थाú-65/2023-3030/विúसú--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-2832, दिनांक-17.11.2023 द्वारा परिचारित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के प्रावधानों के आलोक में अधिसूचना संख्या-01 स्थाú-14/ 2015-2834, दिनांक-17.11.2023 के क्रम में बिहार विधान सभा सचिवालय के विभिन्न संवर्गो में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी को अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत प्रोन्नति के पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने के निमित विचार करने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग समिति का पुनर्गठन निम्नांकित प्रकार से की जाती है :-
1. सचिव, बिहार विधान सभा
- सभापति 2. वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव अथवा उप सचिव - सदस्य से अन्यून स्तर का पदाधिकारी हो (वित्त विभाग के पत्रांक-9145,
दिनांक-15.10.2023 के आलोक में संसदीय कार्य विभाग के लिए
आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में प्राधिकृत श्री धनंजय मिश्रा,
संयुक्त आयुक्त
3. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी (सामान्य प्रशासन - सदस्य विभाग के पत्रांक-19333, दिनांक-14.10.2023 द्वारा संसदीय कार्य 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 10 जनवर(cid:547), 2024 5. मोú गुफरान अहमद, विúप्रúसेú, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, - सदस्य बिहार सरकार
एतद विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से, उमा शंकर यादव, अवर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,