(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 28 पौष 1945 (श0)
(सं0 पटना 52) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 18 जनवर(cid:547) 2024 सं0सं0-04तक॰/बिहार लघु उद्यमी योजना/67/2023/(खण्ड) ———
जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं।जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवरणी निम्न हैंः-
| सामान्य वर्ग | 4328282 | 1085913 | 25.09% |
| पिछड़ा वर्ग | 7473529 | 2477970 | 33.16% |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 9884904 | 3319509 | 33.58% |
| अनुसूचित जाति | 5472024 | 2349111 | 42.93% |
| अनुसूचित जनजाति | 470256 | 200809 | 42.70% |
| कुल | 27628995 | 9433312 | 34.14% |
राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से लागू की गयी है। 2. योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250.00 करोड़ रूपये एवं 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1000.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 18 जनवर(cid:547) 2024 गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। योजना के लिए प्रारंभ में कार्यान्यवन हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः 250.00 (दो सौ पचास) करोड़ एवं सांकेतिक रूप से 1,000.00 (एक हजार) करोड़ रूपये कुल 1,250.00 (एक हजार दो सौ पचास) करोड़ रूपये की राशि पर स्वीकृति दी गयी है। राज्य के सभी आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। 4. योजनाके लिए अर्हत्ता तथा इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका अनुसूची-1 पर संलग्न है। 5. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। 6. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 16.01.2024 की बैठक में मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयीहै।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 18 जनवर(cid:547) 2024 जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं।
| 4328282 | 1085913 | 25.09% | |
| 7473529 | 2477970 | 33.16% | |
| 9884904 | 3319509 | 33.58% | |
| 5472024 | 2349111 | 42.93% | |
| 470256 | 200809 | 42.70% | |
| 27628995 | 9433312 | 34.14% |
सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं। इसलिए आवश्यकता है गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाये ताकि इन गरीब परिवारों में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए।
योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हतायें निम्न प्रकार होगीः-
(i) आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (ii) लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता
अंकित होना चाहिए।
(iii) लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रु0 से कम होनी चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रु0 से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा। (iv) मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात दोनों में से एक ही योजना में लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया जायेगाः-
(i) योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाईन आवेदन की माँग की जायेगी, इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जायेगा।
(ii) आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन Computerised Randomisation (कम्पूटरीकृत रैण्डमाइजेशन) के माध्यम से किया जायेगा।
(iii) उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जायेगा तथा 20 प्रतिशत आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।
(iv) योजना के अन्तर्गत लाभुकों के चयन कंडिका-2 में दिये गये आंकड़ों के अनुपात में किया जायेगा।
(v) प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जायेगा। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 18 जनवर(cid:547) 2024 (vi) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिये अधिकतम रू॰ 2,00,000 (दो लाख रू॰) की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। यह राशि 03 किस्तों में दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि दी जायेगी। प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त की राशि दी जायेगी। प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा Toolkit/Machine क्रय के लिए प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5 प्रतिशत की दर से व्यय किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत अनुमान्य व्यवसाय राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि से अनुलग्नक-1 के अनुसार व्यवसाय किये जा सकेंगे। राज्य अनुश्रवण समिति सूची में परिवर्तन कर सकेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उस संबंध में राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे। योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250.00 (दो सौ पचास) करोड़ रूपये एवं 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1,000.00 (एक हजार) करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया जा रहा है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। राज्य स्तरीय लक्ष्य को जिलों में गरीब परिवारों की संख्या के अनुपात में जिला स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु निर्धारित बजट शीर्ष से संबंधित लाभुकों के लिए किया जायेगा।
योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्न प्रकार होंगीः-
i. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग ः- अध्यक्ष ii. वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी ः- सदस्य iii. ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी ः- सदस्य iv. श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी ः- सदस्य v. उद्योग विभाग द्वारा नामित दो प्रतिनिधि ः- सदस्य vi. निदेशक, उद्योग अथवा निदेशक, तकनीकी विकास ः- सदस्य सचिव उक्त समिति द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संशोधन करने के लिए उक्त समिति सक्षम होंगी। जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जो निम्न प्रकार होगीः-
i. जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष ii. उप विकास आयुक्त - सदस्य iii. जिला कल्याण पदाधिकारी - सदस्य iv. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी - सदस्य v. श्रम अधीक्षक - सदस्य vi. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र - सदस्य सचिव इस समिति का कार्य योजना को सुचारू रूप से संचालित करना एवं योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना तथा आने वाली कठिनाईयों को दूर करना होगा5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 18 जनवर(cid:547) 2024 I
| (Food Processing) | |
| 1 | आटा, सƣु एवं बेसन उ×पादन (Atta, Sattu & Besan Manufacturing) |
| 2 | मसाला उ×पादन (Spice Production) |
| 3 | नमकȧन उ×पादन (Namkeen Production) |
| 4 | जैम/जेलȣ/सॉस उ×पादन (Jam/Jelly/Sauce Manufacturing) |
| 5 | नूडãस उ×पादन (Noodles Manufacturing) |
| 6 | पापड़ एवं बड़ी उ×पादन (Papad & Bari Manufacturing Unit) |
| 7 | आचार, मुरÞबा उ×पादन (Pickles Manufacturing Unit) |
| 8 | फलɉ के जूस कȧ इकाई (Fruit Juice) |
| 9 | ͧमठाई उ×पादन (Sweets Production) |
| (Wood Furniture Industry) | |
| 10 | बढ़ई ͬगरȣ (Carpentry) |
| 11 | बाँस का सामान, फǓन[चर उ×पादन इकाई (Bamboo Article and Furniture Manufacturing unit) |
| 12 | नाव Ǔनमा[ण (Boat Maker) |
| 13 | बढई ͬगरȣ एवं लकड़ी के फǓन[चर (Carpentry & Wood Furniture Workshop) |
| 14 | ब Ʌत का फǓन[चर Ǔनमा[ण (Cane Furniture Manufacturing) |
| (Construction Industries) | |
| 15 | सीमेÛट का जालȣ, दरवाजा एवं ͨखड़कȧ इ×याǑद (Cement Jalli, Doors, windows etc.) |
| 16 | Üलाèटर ऑफ़ पेǐरस का सामान (Plaster of Paris Item) |
| (Daily Consumer Item) | |
| 17 | ͫडटजȶÛट पाउडर, साबुन एवं शैàपु (Detergent Powder, Soap & Shampoo) |
| 18 | ǒबÛदȣ एव मेहंदȣ उ×पादन इकाई (Bindi&Mehandi Manufacturing Unit) |
| 19 | मोमबƣी उ×पादन (Candle Manufacturing) |
| (Rural Engg.) | |
| 20 | क ृ ͪष यंğ Ǔनमा[ण (Agri Equipment Manufacturing Unit) |
| 21 | ग ेट ͬĒल Ǔनमा[ण एवं वेिãडंग इकाई (Gate grill Fabrication Unit / Welding Unit) |
| 22 | मधुमÈखी का बÈसा Ǔनमा[ण (Bee-Box Manufacturing) |
| 23 | आभूषण Ǔनमा[ण वक[ शॉप (Gold Manufacturing Workshop) |
| 24 | èटȣल का बॉÈस/Ěंक/रैक Ǔनमा[ण (Steel Box / Trunk / Racks Manufacturing Unit) |
| 25 | èटȣल का अलमीरा Ǔनमा[ण (Steel Almirah Manufacturing) |
| 26 | लोहार/हथौड़ा और टु लͩकट Ǔनमा[ण (Blacksmith/Hammer and Tool Kit Maker) |
| (Electrical & Electronics and I Based) | |
| 27 | ǒबजलȣ पंखा एसेàबͧलंग (Electrical Fan assembling) |
| 28 | èटेǒबलाइजर/इनवट[र/यू0पी0एस0/सी0वी0टȣ0 एसैàबͧलंग (Stabilizer / Inverter / UPS / CVT assembling) |
| 29 | आई0 टȣ0 ǒबजनेस के Ûġ (IT Business Centre) |
| (Repair & Maintenance) | |
| 30 | मोबाईल एवं चाज[र ǐरपेयǐरंग (Mobile Repairing & Mobile Charger Making) |
| 31 | ऑटोगैरेज (Auto Garage) |
| 32 | एयर कं ͫडसन ǐरपेयǐरंग (Air Conditioner repair Service) |
| 33 | ट ू -åहȣलर ǐरपेयǐरंग (Two Wheeler Repairing Shop) |
| 34 | टायर ǐरĚेͫडग (Tyre Vulcanizing / Retread) |
| 35 | डीजल इंजन एवं पàप ǐरपेयǐरंग (Repair of Diesel Engines & Pump Sets) |
| 36 | ǒबजलȣ मोटर बाइͫडंग (Motor Winding) |
| 37 | ताला/चाभी कȧ मरàमǓत (Key Maker/Locksmith) |
| (Service Indsutry) | |
| 38 | सैलून (Barber Shop (Saloon) |
| 39 | Þयूटȣपाल[र (Beauty Parlour) |
| 40 | ढ़ाबा/होटल/रेèटोरेÛट/फु ड ऑन åहȣãस (Establishment of Dhaba/ Hotel/Restaurant/Food on Wheels) |
| 41 | ĜाईÈलȣǓनंग/लॉÛĜी (Dry Cleaning/Laundry) |
| 42 | राजͧमèğी (Mason) |
| (Misc. Products) | |
| 43 | सोना/चाँदȣ जेवर Ǔनमा[ण (Gold/Silver Jewellery making Unit) |
| 44 | क े ला रेशा Ǔनमा[ण (Banana Fibre) |
| 45 | फ ू ल का माला/सजावटȣ माला Ǔनमा[ण (Garland Maker) |
| (Textiles and Hosiery Products) | |
| 46 | र ेͫडमेड वèğ Ǔनमा[ण (Readymade garments) |
| 47 | कसीदाकारȣ (Knitting Machines & Garments) |
| 48 | बेडसीड, तͩकया कवर Ǔनमा[ण (Bed Sheet with Pillow Covers Set) |
| 49 | मÍछरदानी/मछलȣ पकड़ने का जाल Ǔनमा[ण (Mosquito Net/Fishing Net Manufacturing) |
| (Leather and semi Leather Products) | |
| 50 | चमड़े के जैके टस Ǔनमा[ण (Leather Garments) |
| 51 | चमड़े के जूता Ǔनमा[ण (Leather Shoes) |
| 52 | चमड़े के बैग, बेãटस, वालेट एव ÊलोÞस आǑद Ǔनमा[ण (Leather Accessories like Bags, Belts, Wallets & Gloves etc.) |
| 53 | चमडे ़ एवंरेÈसीन का सीट कवर Ǔनमा[ण (Leather and Rexin Sheets Cover for Vehicles) |
| (Handicraft) | |
| 54 | पीतल/Ħास नÈकासी (Brass / Bronze Craft) |
| 55 | काçठकला आधाǐरत उɮयोग (Wood based Craft Industries) |
| 56 | प×थर कȧ मूǓत[ Ǔनमा[ण (Stone based) |
| 57 | जूट आधाǐरत ĐाÝट (Jute based) |
| 58 | लाह चूड़ी Ǔनमा[ण (Lac Bangles) |
| 59 | गुͫड़या और ͨखलौना Ǔनमा[ण (Doll and Toy Maker) |
| 60 | टोकड़ी/चटाइ/झाड़ू का Ǔनमा[ण (Basket/Mat/Broom Maker/Coir Weaver) |
| 61 | क ु àहार (ͧमɪटȣ का बत[न/ͨखलौना Ǔनमा[ण) (Potter) |
| 62 | (राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई व्यवसाय) |
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,