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(0 61) ए ए 22 ;बपकरू547द्ध 2024
सं॰-अ॰सं॰क॰-05(क)-बि॰अ॰आ॰-02/2023—163 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ——— संकल्प 12 जनवरी 2024 विषयः-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा 04 (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित किये जाने का प्रावधान है जिसमें एक सदस्य, दो उपाध्यक्ष एवं अधिकतम आठ सदस्य का मनोनयन किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 16 की कंडिका (1) में उल्लेख है कि सरकार के प्रशासनिक विभाग के सचिव या सरकार द्वारा मनोनित कोई पदाधिकारी जो उप सचिव से नीचे स्तर का न हो आयोग का सदस्य सचिव होगा।
2. सदस्य सचिव के पद पर सरकार द्वारा मनोनयन अथवा उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाना है।
3. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 की धारा 16 की कंडिका (1) के आलोक में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव के 01 (एक) पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ;बपकरू464द्ध ;द्ध 22 ;बपकरू547द्ध 2024 2 8. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-08.01.2024 के मद सं॰-01 में स्वीकृति प्रदान की गयी है। 9. संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं
कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ सफीना ए॰एन॰, सरकार के प्रधान सचिव।