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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 January 2024

Published 22 January 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-01-22.61
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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सं॰-अ॰सं॰क॰-05(क)-बि॰अ॰आ॰-02/2023—163 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ——— संकल्प 12 जनवरी 2024 विषयः-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा 04 (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित किये जाने का प्रावधान है जिसमें एक सदस्य, दो उपाध्यक्ष एवं अधिकतम आठ सदस्य का मनोनयन किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 16 की कंडिका (1) में उल्लेख है कि सरकार के प्रशासनिक विभाग के सचिव या सरकार द्वारा मनोनित कोई पदाधिकारी जो उप सचिव से नीचे स्तर का न हो आयोग का सदस्य सचिव होगा।

2. सदस्य सचिव के पद पर सरकार द्वारा मनोनयन अथवा उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाना है।

3. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 की धारा 16 की कंडिका (1) के आलोक में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव के 01 (एक) पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है।4. उपरोक्त कंडिका-3 में उल्लेखित पद कुल 01 पद के विरूद्ध संलग्न अनुमानित वार्षिक व्यय `11,65,608.00 (ग्यारह लाख पैसठ हजार छः सौ आठ रूपये) मात्र होगी। 5. उक्त पद हेतु व्यय माँग संख्या-30 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद से मुख्य शीर्ष- 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 090-सचिवालय, उपशीर्ष-0012-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (विपत्र कोड सं॰-30-2251-00-090-0012) से विकलनीय होगा। 6. उक्त राशि की व्ययन एवं निकासी हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना द्वारा किया जाएगा। 7. उपर्युक्त प्रस्ताव पर दिनांक-20.10.2023 को प्रशासी पदवर्ग समिति की सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। ;बपकरू464द्ध ;द्ध 22 ;बपकरू547द्ध 2024 2 8. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक दिनांक-08.01.2024 के मद सं॰-01 में स्वीकृति प्रदान की गयी है। 9. संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के

असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं

कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ सफीना ए॰एन॰, सरकार के प्रधान सचिव।

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;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध ;बपकरू464द्ध ;द्ध 61.571़10.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-01-22.61/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-01-22.61.