असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
2 माघ 1945 (श0)
(सं0 पटना 65) पटना, सोमवार, 22 जनवर(cid:547) 2024 सं॰सं॰-एम-4-10/2023-674/वि॰ वित्त विभाग ——— संकल्प 22 जनवरी 2024
विषय ः- GST % %
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में दिनांक-01.07.
2017 से प्रभावी माल एवं सेवा कर (Goods & Services Tax) के अनुरूप विभिन्न सेवाओं/मदों हेतु दर की अलग-अलग श्रेणियाँ निर्धारित है। इस क्रम में अधिसूचना संख्या-03/2022-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक-13.07.2022 (यथा, अंगीकृत) की कंडिका (A)(I)(a) एवं (A)(I)(c) द्वारा पूर्व की अधिसूचना संख्या-11/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक-28.06.2017 की तालिका के क्रमांक-3 के सम्मुख अंकित कॉलम की कंडिका-(iii)(iv)(v)(va) एवं (vi) {यथा, कंडिका-xii में अंकित सहित} विलोपित करते हुए निर्माण कार्यों हेतु पूर्व निर्धारित 12% GST (SGST 6% एवं CGST 6%) की दर को संशोधित करते हुए 18% (SGST 9% एवं CGST 9%) किया गया हैै, जो दिनांक-18.07. 2022 से प्रभावी है।
कतिपय विभागों/कार्य विभागों द्वारा संशोधित GST की दर के आधार पर निर्माण कार्यो के भुगतान की कार्रवाई के निमित्त मार्गदर्शन की मांग की गई ।
2. GST दर में उक्त वृद्धि के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के अंतर्गत निर्माण कार्यों से संबंधित भुगतान की प्रक्रिया निर्धारण के बिन्दु पर वित्त विभाग की वाणिज्य-कर विभाग एवं कार्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ दिनांक-06.10.2023 को सम्पन्न बैठक के उपरांत भवन निर्माण विभाग से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 22 जनवर(cid:547), 2024 उक्त अनुशंसा में निहित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की गणना के आलोक पर GST की नई दर के परिपेक्ष्य में समायोजन एवं प्राक्कलन में प्रभावी वृद्धि का आकलन किये जाने संबंधी विवरण निम्नवत् हैः-
| Sl. No. | Type of Contracts | GST Calculations (For change in rate of GST w.e.f. the date prescribed by GST Authority) |
| 1. | Works Contracts Maintenance/ Construction Works Contracts/ EPC Mode | The amount payable to Contractor as per agreement item inclusive of the prescribed GST @ r1% for contracts drawn on or before =W H ence, Amount (excluding GST component) = W/(1+ r1 /100) Now, adjustable amount on account of change in rate of GST from rate r1% to r2% = ( r2- r1)% of (W/(1+ r1 /100) I llustration:- Prescribed Date – 18.07.2022 Prevailing GST rate before prescribed date, r1% =12% Revised GST rate from prescribed date, r2% =18% Amount paid to contractor before Prescribed date (on agreement rates) =₹100.00 Hence, amount (Excluding GST Component) =100/1.12 =₹89.29 GST component =₹10.71 Now, adjustable amount on account of change in rate of GST from 12% to 18% =6% to 89.29 =₹5.36 |
4- सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार के अंतर्गत निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्धारण का प्रस्ताव निम्नवत् हैः-
I. दिनांक-18.07.2022 से लागू GST की दर (यथा, 18%) के कारण निर्माण कार्यों के अनुबंध/संविदा मूल्य में प्रभावी वृद्धि का आकलन उपर्युक्त कंडिका-3 की गणना के अनुरूप किया जायेगा ।
II. वैसे कार्य/योजनाएँ जिसमें 12% GST के आधार पर प्राक्कलन स्वीकृत है तथा किये गये कार्य के विरूद्ध विपत्रों को दिनांक-18.07.2022 को या उसके बाद प्रस्तुत करते हुए भुगतान का दावा किया गया है, के मामलों में 18% GST के आधार पर अतिरिक्त राशि समावेशित किया जायेगा । परन्तु दिनांक-18.07. 2022 के पूर्व के Billed Amount का भुगतान 12% GST के आधार पर अनुमान्य होगा।
III. दिनांक-18.07.2022 से सभी नई योजनाओं की स्वीकृति 18% GST के आधार पर होगा ।
IV. GST में उक्त बढ़े हुए दर के कारण परियोजना लागत में जुड़ी अतिरिक्त राशि पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता की परिधि से बाहर मानी जायेगी।
आदेश से, लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन) ।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,