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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 January 2024

Published 24 January 2024

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-01-24.4
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 4 1945 (श0) सं(cid:201)या 04 पटना, बुधवार, ————————

24 2024 (ई0) विषय-सूची i`"B भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-9 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 10-13 पूरक

---

पूरक-क 14-192 (cid:464)बहार गजट, 24 2024

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

सं0 अ॰सं॰क॰-02-07/2023-14--राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010, पत्रांक-8928, दिनांक-15.11.20217 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-6642, दिनांक-06.07.2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय पत्रांक-3026, दिनांक-09.11.2023 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक-10.11.2023 को आयोजित की गयी थी, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा संवर्ग के निम्नलिखित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों (मूल कोटि) को 10 वर्षो की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 के तहत उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान पे-बैंड ₹ 67700-208700/- ग्रेड पे॰-₹ 6600/- पुनरीक्षित पे॰ मैट्रिक्स वेतनस्तर-11 में प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

1. 01 श्री रविशंकर
2. 02 श्रीमती रश्मि
3. 03 श्री मो॰ रिजवान अहमद
4. 04 श्री सत्येन्द्र त्रिपाठी
5. 05 श्री उपेन्द्र कुमार यादव
6. 06 श्री अनीश कुमार सिन्हा
7. 07 श्री रजनीश कुमार राय
8. 08 श्री किशोर कुमार आनंद
9. 09 श्री राजीव रंजन
10. 10 श्री निरंजन कुमार
11. 11 श्री शशिभूषण तिवारी
12. 13 श्री कपिल कुमार
3 (cid:464)बहार गजट, 24 2024
13. 14 श्री राकेश कुमार
14. 15 श्री अवधेश कुमार
15. 17 श्रीमती नीलिमा साहू
16. 18 श्रीमती जयन्ति
17. 19 श्री अब्दुल रशीद अंसारी
18. 20 श्री राहुल कुमार
19. 22 श्री अनुराग कुमार
20. 23 श्री मो॰ खिलाफत अंसारी
21. 24 मो॰ साजिद
22. 25 श्री राघवेन्द्र कुमार दीपक
23. 26 श्री रतन
24. 27 श्री अशोक कुमार दास
25. 28 श्री जितेन्द्र कुमार
26. 29 श्रीमती सुनीता सोनू
27. 30 श्री सुबोध कुमार

2. समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री जटाशंकर पाण्डेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बक्सर एवं श्री चन्दन कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण इनके मामलों पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया गया।

3. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं है। 4. रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के अन्तर्गत उत्क्रमित वेतन स्तर में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के अधिसूचना सं॰-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं 3590, दिनांक-24.05.2017 के आलोक में सुनिश्चिित किया जाएगा। 5. वित्त विभाग के पत्र संख्या-3ए-वे॰पु॰-06/2013-7448/वि॰ दिनांक-05.10.2018 के कंडिका-3 के आलोक में मौलिक नियमावली के नियम 22(1) (क) (i) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु संबंधित पदाधिकारी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे वित्तीय उन्नयन की तिथि को वेतन निर्धारण करायेंगे अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से।

अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अंदर यह विकल्प लिखित रूप से संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना है।

6. भविष्य में कर्मियों की अर्हता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त रूपांतरित सुनिश्चिित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक। -------

(cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग -------

अिधसूचना

16 जनवरी 2024

सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0- R-503/65/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-174595) -2479032--(cid:302)ी राजीव कु मार िस(cid:219)हा, (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), करपी (अरवल) के आवास एप (cid:220)लस क(cid:551) सूची म(cid:581) शािमल प(cid:464)रवार(cid:585) को (cid:292)ती(cid:162)ा सूची म(cid:581) शािमल कर योजना का लाभ (cid:466)वभाग (cid:430)ारा िनधा(cid:91)(cid:464)रत समय सीमा के अ(cid:219)तग(cid:91)त नह(cid:547)ं देने, अनाव(cid:230)यक (cid:510)प से4 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 एफ०ट(cid:547)०ओ० लं(cid:466)बत रखने, अपने अधीन(cid:232)थ किम(cid:91)य(cid:585) को ससमय काय(cid:91) िन(cid:231)पादन म(cid:581) पूण(cid:91)त: (cid:466)वफल रहने एवं उ(cid:205)चािधका(cid:464)रय(cid:585) (cid:430)ारा (cid:465)दए गए आदेश-िनद(cid:566)श का अनुपालन एवं कार(cid:91)वाई म(cid:581) (cid:510)िच नह(cid:547)ं लेने के आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), अरवल के प(cid:287)ांक-474 (cid:465)दनांक- 22.04.2022 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।

आरोप प(cid:287) म(cid:581) ग(cid:465)ठत आरोप एवं (cid:302)ी िस(cid:219)हा से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत (cid:466)वभागीय अिधसूचना सं(cid:201)या-1568082 (cid:465)दनांक-13.02.2023 (cid:430)ारा (cid:302)ी राजीव कु मार िस(cid:219)हा, (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), करपी (अरवल) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से एक वेतन वृ(cid:466)(cid:424) अव(cid:510)(cid:424) करने का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया गया ।

अिधरो(cid:466)पत दंड के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:302)ी राजीव कु मार िस(cid:219)हा के (cid:430)ारा (cid:465)दनांक-20.10.2023 को पुन(cid:466)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:465)कया गया । पुन(cid:466)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क (cid:302)ी िस(cid:219)हा (cid:430)ारा अपने पुन(cid:466)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) कोई नया त(cid:216)य या सा(cid:234)य का उ(cid:227)लेख नह(cid:547)ं (cid:465)कया गया है (cid:468)जसके आलोक म(cid:581) पूव(cid:91) म(cid:581) िनग(cid:91)त आदेश को संशोिधत (cid:465)कया जाय ।

अत: समी(cid:162)ोपरांत (cid:302)ी राजीव कु मार िस(cid:219)हा के पुन(cid:466)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन को अ(cid:232)वीकृ त (cid:465)कया जाता है । उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से, न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव।

------- (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग (cid:466)बहार (cid:274)ामीण जी(cid:466)वकोपाज(cid:91)न (cid:292)ो(cid:215)साहन सिमित (जी(cid:466)वका), (cid:466)बहार, पटना ------- (cid:292)भार-(cid:464)रपोट(cid:91) 1 जनवरी 2024

सं0 BRLPS/ESTT-PF/1924/22/4224--अधोह(cid:232)ता(cid:162)र(cid:547) म(cid:583), राहुल कु मार, भा०(cid:292)०से० (2011) मु(cid:201)य काय(cid:91)पालक पदािधकार(cid:547), (cid:466)बहार (cid:274)ामीण जी(cid:466)वकोपाज(cid:91)न (cid:292)ो(cid:215)साहन सिमित (जी(cid:466)वका)-सह-रा(cid:207)य िमशन िनदेशक, रा(cid:207)य (cid:274)ामीण आजी(cid:466)वका िमशन-सह-आयु(cid:416)-(cid:232)व-रोजगार, (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना (अित(cid:464)र(cid:200)त (cid:292)भार-िमशन िनदेशक, जल-जीवन-ह(cid:464)रयाली िमशन) सामा(cid:219)य (cid:292)शासन (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना क(cid:551) अिधसूचना सं(cid:201)या–1/सी०-1018/2022- सा०(cid:292)०-22852 (cid:465)दनांक-18 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2023 के आलोक म(cid:581) (cid:466)वशेष सिचव (cid:232)तर म(cid:581) (cid:292)ो(cid:219)नित के उपरांत आज (cid:465)दनांक

ँ।

01.01.2024 के पूवा(cid:91)(cid:441) म(cid:581) वत(cid:91)मान धा(cid:464)रत पद(cid:585) (अपर सिचव (cid:232)तर) से (cid:232)वत: (cid:292)भार मु(cid:200)त हो रहा हू

(ह0) अस्पष्ट,

भारमु(cid:416) पदािधकार(cid:547)। राजेश कु मार, (cid:466)वशेष काय(cid:91) पदािधकार(cid:547)।

-------

1 जनवरी 2024

(ह0) अस्पष्ट, भारमु(cid:416) पदािधकार(cid:547)।5 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वाराः- वित्त विभाग पटना, दिनांक

राज्य में वर्ष 2020 की अपेक्षा वर्ष 2021 में ब्लैक स्पॉट्‌स एवं एक्सीडेंट प्रोनजोन में बढ़ोत्तरी पाई गई है। साथ ही यातायात से संबंधित वर्ष 2021 में प्रतिवेदित कांडों की सं0-9550 एवं मृत्यु की सं0-7658 है (रेल जिला को छोड़कर), जबकि वर्ष 2020 में इसकी संख्या क्रमशः 8639 एवं 6699 थी। इस प्रकार वर्ष 2021 में कांडों का 10.55% एवं मृत्यु का 14.32% की दर से वृद्धि का आकलन किया गया है। राज्य में पूर्व से 12 जिलों में 15 यातायात थाना सृजित है। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या एवं यातायात की समस्या को देखते हुए राज्य के प्रत्येक जिला में यातायात नियंत्रण हेतु यातायात थाना का सृजन आवष्यक है एवं पूर्व से सृजित यातायात थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करने की भी आवष्यकता है। अतएव राज्य में पूर्व से 12 जिलों में सृजित 15 यातायात थानों के अतिरिक्त शेष कुल 28 (अठाईस) जिलों (पुलिस जिला सहित) में यातायात थाना का सृजन तथा पूर्व से सृजित 12 जिलों में पटना एवं गया को छोड़कर शेष सभी जिलों में यातायात थानों का क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करते हुए सम्पूर्ण जिला किया जा रहा है।

2. राज्य के 28 (अठाईस) जिलों में यातायात थानों के लिए सीधी नियुक्ति वाले पदों (पुलिस अवर निरीक्षक, सिपाही एवं चालक सिपाही) की स्वीकृति पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवष्यकता के अनुरूप विभिन्न कोटि के गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार पटना के स्वीकृत्यादेष संख्या-1674 दिनांक 03.02.2023 द्वारा सृजित 48,447 पदों के अन्तर्गत होगी एवं शेष पदों (पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, आषु सहायक अवर निरीक्षक एवं हवलदार) के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

3. (i) अतएव राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्‌देश्य से राज्य के 02 (दो लाख) से अधिक आबादी वाले 23 (तेईस) जिलोंः-किशनगंज, नवादा, सिवान, बक्सर, मधुबनी, जहानाबाद, भभुआ, सुपौल, सहरसा, जमुई, रोहतास, बेतिया, वैशाली, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, लखीसराय, बाँका, खगड़िया, मोतिहारी एवं मधेपुरा में यातायात थाना के सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-3795 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

6 (cid:464)बहार गजट, 24 2024
क्र0 पदनाम वेतनस्तर (Level) पदों की संख्या पूर्व से सृजित पद ग ृहविभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेष संख्या-1674 दिनांक 03.02. 2023 द्वारा सृजित 48,447 पदों के अन्तर्गत स्वीकृति
1 पुलिस उपाधीक्षक L-9 01X23=23 - 23 (नये पद)
2 पुलिस निरीक्षक L-7 01X23=23 - 23 (नये पद)
3 पुलिस अवर निरीक्षक L-6 08X23=184 184 -
4 आशु0 स0अ0नि0 L-5 01X23=23 - 23 (नये पद)
5 हवलदार L-4 30X23=690 - 690 (नये पद)
6 सिपाही L-2 120X23=2760 2760 -
7 चालक सिपाही L-2 04X23=92 92 -
कुल पद-165X23=3795 3036 759 (नये पद)

(ii) ऊपर वर्णित जिलों के अलावे राज्य के 02 (दो लाख) से कम आबादी वाले शेष बचे 05 जिलों-अरवल, शिवहर, बगहा, शेखपुरा एवं नवगछिया में यातायात थाना के सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-420 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्र0 पदनाम वेतनस्तर (Level) पदों की संख्या पूर्व से सृजित पद गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेष संख्या-1674 दिनांक 03.02.2023 द्वारा सृजित 48,447 पदों के अन्तर्गत स्वीकृति
1 पुलिस उपाधीक्षक L-9 01X5=05 - 05 (नये पद)
2 पुलिस निरीक्षक L-7 01X5=05 - 05 (नये पद)
3 पुलिस अवर निरीक्षक L-6 04X5=20 20 -
4 आशु0 स0अ0नि0 L-5 01X5=05 - 05 (नये पद)
5 हवलदार L-4 15X5=75 - 75 (नये पद)
6 सिपाही L-2 60X5=300 300 -
7 चालक सिपाही L-2 02X5=10 10 -
कुल पद-84X5=420 330 90(नये पद)

4. इस प्रकार उपर्युक्त 28 (अठाईस) जिलाें में यातायात थाना के लिए पुलिस उपाधीक्षक का 28 पद, पुलिस निरीक्षक-28 पद, पुलिस अवर निरीक्षक-204 पद, आषु सहायक अवर निरीक्षक-28 पद, हवलदार-765 पद, सिपाही-3060 पद एवं चालक सिपाही-102 पद कुल आवष्यक 4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. उपर्युक्त 28 (अठाईस) यातायात थाना के सृजन एवं उनके संचालन हेतु आवष्यक कुल-4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों पर होने वाले व्यय की अनुमानित व्यय कुल राशि-37,82,55,100 (सैंतीस करोड़ बिरासी लाख पचपन हजार एक सौ) रुपये मात्र है। व्यय विवरणी संलग्न है। (परिषिष्ट-'क')

6. उपर्युक्त राषि की निकासी बजट शीर्ष-2055-पुलिस-109 जिला पुलिस-0001-जिला कार्यकारी दल एवं विपत्र कोड संख्या एन-2055001090001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक होंगे।

7. उपर्युक्त 28 यातायात थानों का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा। 8. इसके अतिरिक्त (क) पटना जिला में पूर्व से कार्यरत 03 (तीन) यातायात थानों- (i) गाँधी मैदान यातायात थाना (ii) बाईपास यातायात थाना एवं (iii) सगुना मोड़ यातायात थाना के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण निम्नवत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैः-7 (cid:464)बहार गजट, 24 2024

1 गाँधी मैदान यातायात थाना (पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम) गाँधी मैदान थाना, पीरबहोर थाना, कदमकुआँ थाना, कोतवाली थाना, बुद्धाकॉलोनी थाना, दीघा थाना, पाटलिपुत्रा थाना, राजीवनगर थाना, सचिवालय थाना, गर्दनीबाग थाना, शास्त्रीनगर थाना, श्रीकृष्णापुरी थाना, हवाई अड्‌डा थाना, बाढ़ थाना, बख्तियारपुर थाना, मोकामा थाना, अथमलगोला थाना, पंडारक थाना, हाथीदह थाना, घोसवरी थाना, मरांची थाना, भदौर थाना, सकसोहरा थाना, बेलछी थाना, सालिमपुर थाना, एन0टी0 पी0सी0 थाना, साम्यागढ़ ओ0पी0 एवं पंचमहला ओ0पी0।
2 बाईपास यातायात थाना (पुलिस उपाधीक्षक, द्वितीय) फतुहा थाना, दीदारगंज थाना, खुषरूपुर थाना, दनियांवा थाना, शाहजहांपुर थाना, नदी थाना, सुल्तानगंज थाना, आलमगंज थाना, खॉजेकला थाना, चौक थाना, मालसलामी थाना, अगमकुआँ थाना, बहादुरपुर थाना, बाईपास थाना, मे हदीगंज ं थाना, कंकड़बाग थाना, जक्कनपुर थाना, पत्रकारनगर थाना, परसा बाजार थाना, रामकृष्णानगर थाना, गौरीचक थाना,गोेपालपुर थाना, मसौढ़ी थाना, भगवानगंज थाना, धनरूआ थाना, पुनपुन थाना, पिपरा थाना एवं कादिरगंज थाना।
3 सगुना मोड़ यातायात थाना (पुलिस उपाधीक्षक, तृतीय) दानापुर थाना, खगौल थाना, शाहपुर थाना, बिहटा थाना, रूपसपुर थाना, मनेर थाना, फुलवारीषरीफ थाना, बेऊर थाना, नौबतपुर थाना, जानीपुर थाना, पालीगंज थाना, सिगोड़ी थाना, दुल्हिनबाजार थाना, रानीतालाब थाना, बिक्रम थाना, खिड़ीमोड़ थाना एवं नेउरा ओ0पी0।

(ख) गया जिला में पूर्व से कार्यरत 02 (दो) यातायात थानों- (i) गया यातायात थाना एवं (ii) बोधगया यातायात

1 नगर यातायात थाना कोतवाली थाना, सिविल लाईन थाना, विष्णुपद थाना, रामपुर थाना, डेल्हा थाना, मगध मेडिकल थाना, चन्दौती थाना, चाकन्द थाना, बेलागंज थाना, पाईबिगहा थाना, मेन थाना, मुफ्फसिल थाना, बुनियादगंज थाना, बजीरगंज थाना, फतेहपुर थाना, गुरूपा थाना, टनकुप्पा थाना, नीमचक बथानी थाना, अतरी थाना, खिजरसराय थाना, महकार थाना, गेहलौर ओ0पी0 एवं सरबहदा ओ0पी0।
2 बोधगया यातायात थाना बोधगया थाना, चेरकी थाना, मगध वि0वि0 थाना, मोहनपुर थाना, टिकारी थाना, मऊ ओ0पी0, पंचानपुर ओ0पी0, कोच थाना, परैया थाना, गुरारू थाना, अलिपुर थाना, आंती थाना, शेरघाटी थाना, बाराचट्‌टी थाना, आमस थाना, बाकेबाजार थाना, डोभी थाना, रौषनगंज थाना, गुरूआ थाना, धनगाई थाना, इमामगंज थाना, कोठी थाना, डूमरीया थाना, मैगरा थाना, छकरबंधा थाना, भदवर थाना, लुटुआ थाना एवं सोहेल थाना।

(ग) पूर्व से सृजित भागलपुर यातायात थाना एवं 09 (नौ) जिलों (नगर निगम) यथा-मुजफ्फरपुर, बिहारषरीफ (नालंदा), दरभंगा, पूर्णियाँ, आरा (भोजपुर), बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, छपरा (सारण) में यातायात थानों का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला होगा।

13. राज्य में पूर्व से सृजित 12 जिलों में उपर्युक्त वर्णित 15 यातायात थानों के सृजन से संबंधित स्वीकृत्यादेषों में अंकित क्षेत्राधिकार को इस हद तक संषोधित समझा जायेगा।

14. उपर्युक्त 28 (अठाईस) जिलों में यातायात थानों एवं पदों के सृजन तथा पूर्व से 12 जिलों में सृजित 15 यातायात थानों का क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करने में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन, सुधांषु कुमार चौबे, उप-सचिव।8 (cid:464)बहार गजट, 24 2024

1 I पुलिस उपाधीक्षक 28 53100 53100X28X12=17841600
II पुलिस निरीक्षक 28 44900 44900X28X12=15086400
III आशु0 सहायक अवर निरीक्षक 28 29200 29200X28X12=9811200
IV हवलदार 765 25500 25500765X12=234090000
234090000
2. महंगाई भत्ता-सभी वेतन के योग का 31% 72567900
3. चिकित्सा भत्ता-सभी कोटि को 1000 रु0 प्रतिमाह- 849X1000X12
4. मकान किराया भत्ता-8% 18727200
5. राशन मनी भत्ता-क्रमांक II से VII तक 3000, 849X3000X12 30564000
6. वाहन भत्ता-(I) क्रमांक II एवं III को @ 2500 रु0 प्रतिमाह- 2500X56X12 (II) क्रमांक V को @ 200 रु0 प्रतिमाह- 200X765X12 1680000 1836000
7. वर्दी भत्ता-(I) क्रमांक I को @ 12000 रु0 वार्षिक 12000X28 (II) क्रमांक II एवं III को @ 11000 रु0 वार्षिक 11000X56 (III) क्रमांक V को @ 10000 रु0 वार्षिक 10000X765 336000 616000 7650000

विश्वासभाजन, सुधांषु कुमार चौबे, उप-सचिव।

सं0 14/एम7-35/2021-93--अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान अधिनियम-1964 (बिहार राज्य अधिनियम संख्या-06/1989 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 5(1)(c)(h) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा कुलपति, बी॰एन॰ मंडल विश्वविद्याल, मधेपुरा एवं डॉ॰ बी॰एन॰ प्रसाद, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र एवं समाजिक मानवशास्त्र विभाग, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना को अधिसूचना निर्गत की तिथि से 02 वर्षो के लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में नियंत्रण पर्षद के लिए सदस्य मनोनीत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विष्वासभाजन, संजय कुमार, संयुक्त सचिव।9 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 सं0 14/एम7-35/2021-92--अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान अधिनियम-1964 (बिहार राज्य अधिनियम संख्या-06/1989 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 5(1)(g) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्न 02 व्यक्तियों को अधिसूचना निर्गत की तिथि से 02 वर्षो के लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में नियंत्रण पर्षद के लिए सदस्य मनोनीत किया जाता है।

(I) Prof. (Dr.) PARMA NAND YADAV (Retd.) S/o Late PRITHVI CHAND YADAV Fomer Head, University Deptt. of Economics B.N. Mandal University, Mahepura (Bihar) (II) Prof. (Dr.) RANA PRATAP SINGH (Retd.) S/o Late JAINATH SINGH Fomer Head, University Deptt. of Geography M.U. BodhGaya (Bihar) 2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विष्वासभाजन, संजय कुमार, संयुक्त सचिव। सं0 14/एम7-35/2021-94--अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना के शोधार्थियों का निबंधन एवं डिग्री अवॉर्ड आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत होता है। अतः कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में नियंत्रण पर्षद के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विष्वासभाजन, संजय कुमार, संयुक्त सचिव। Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Office Order The 13th January 2024

No.XI-K-रा0-01/2019-178---In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no.-2609, dated- 26.12.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Anugrah Narayan Singh ADM, Special Programme, Gaya District Level
2 Sri Nikesh Kumar DCO, Gaya District Level

(Sd.) Illegible, Secretary to Commissioner.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 45—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

10 (cid:464)बहार गजट, 24 2024

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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सूचना -------

No. 44--I, SHROM, son of Ajay Kumar, Resident of Veer – Bhawan, Road no.2, Chiraiyatand, Khas Mahal, P.O-G.P.O, P.S- Jakkanpur, District-Patna, BIHAR has changed my name to Shrom Shaurya Singh vide affidavit Number 6989 dated 03/07/2023.

SHROM.

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सं0 45--मैं विमला झा (VEMLA JHA) पति- सुरेन्द्र नाथ झा निवासी- चकसैद पोस्ट-शहबाजपुर पुरैना, थाना - पातेपुर जिला- वैषाली, बिहार शपथ-पत्र संख्या-02 दिनांक 11/08/2023 द्वारा सूचित करती हूँ कि आधार कार्ड सं0-719125812327 में मेरा नाम विमला देवी (BIMLA DEVI) दर्ज है जो गलत है। आवासिय प्रमाण पत्र के अनुसार मेरा नाम (VEMLA JHA) है जो सही है (BIMLA DEVI) विमला देवी एवं (VEMLA JHA) विमला झा दोनो नाम एक ही महिला का है वो मैं हूँ। भविष्य में विमला झा (VEMLA JHA) के नाम से ही जानी व पहचानी जाउंगी।

विमला झा (VEMLA JHA).

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No. 46--म(cid:583), राम कु मार(cid:547) देवी, पित- (cid:232)व. गनौर(cid:547) िसंह, पता-(cid:274)ाम-(cid:466)ब(cid:219)दौली, पो(cid:232)ट- मसाढ़(cid:547), थाना- गौर(cid:547)चक, पटना, ँ (cid:465)क मेरा आधार- 7131-4842-4098 म(cid:581) मेरा नाम रामकु र(cid:547) देवी गलत दज(cid:91) है जब(cid:465)क मेरा सह(cid:547) नाम शपथ पूव(cid:91)क बयान करती हू राम कु मार(cid:547) देवी है I शपथप(cid:287)- 4180/09.10.2023.

राम कु मार(cid:547) देवी I

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सं0 47--मैं पुष्पम किषोर, पिता श्री चन्द्रषेखर प्रसाद महतो निवासी मौजा-भरडीहा, पो0-थाना, भगवानपुर जिला-बेगुसराय, (बिहार) शपथ पत्र संख्या 13982@23 दिनांक-21/09/2023 के द्वारा घोषणा करता हूँ कि अब से मैं डॉक्टर पुष्पम किषोर के नाम से जाना व पहचाना जाउंगा।

पुष्पम किषोर। No. 47--I, Pushpam Kishore, S/o Shri Chandra Shekhar Prasad Mahto Mauza+vill.- Bhardiha, Post+Thana-Bhagwanpur, Dist.-Begusarai, (Bihar), Affidavit No.-13982 dated 21-09- 2023 now onwards shall be known as Dr. Pushpam Kishore.

Pushpam Kishore.

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सं0 48--मैं पूर्ण, पिता सुनील कुमार, पता आदर्षनगर उत्तर, न्यु सिविल कोर्ट, जहानाबाद, बिहार, पुलिस स्टेषन-जहानाबाद शपथपत्र संख्या 12464 दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि आज से मैं, पूर्ण कुमार के नाम से जाना जाउँगा। वह यह कि इस षपथपत्र के आधार पर मेरा नाम पूर्ण से बदलकर पूर्ण कुमार कर दिया जाये।

पूर्ण। No. 48--I, Purna, Father-Sunil Kumar, Address-Adarsh Nagar North of New Civil Court Jehanabad Bihar, P.S-Jehanabad declare through affidavit No-12464 dated 21-12-23 that from today onwards I, will be known as Purna Kumar. This is that on the basis of this affidavit my name should be changed from Purna to Purna Kumar.

Purna.

11 (cid:464)बहार गजट, 24 2024

No. 56--- I, Narendra Narayan Yadav, Son of late Siyaram Yadav Resident of village - Balatol, Post office- Nayatola Puraini, District- Madhepura, Bihar-852116 Declare vide Affidavit No-6496/2023 dated-20.12.2023 that in my Daughter Mausam intermediate Document (10+2) Roll No-7616893 year 2011, My Name in mentioned N N Yadav which is incorrect whereas my correct name is Narendra Narayan Yadav I shall be known by this name for all Purpose.

Narendra Narayan Yadav.

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No. 57---I, Baby Rani, wife of Narendra Narayan Yadav, Resident of Balatol, Kurshandi, District Madhepura, Bihar-852210 Declare vide Affidavit No 6497/2023 Dated-20.12.2023 that in my daughter Mausam Intermediate (10+2) Document Roll No-7616893 Year 2011 My Name is Mentioned Baby Yadav which is incorrect whereas my correct name is Baby Rani. I shall be known by this name for all purpose.

Baby Rani.

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No. 58--- I SHILPI PATHAK D/O- BRAJ BIHARI TIWARY W/O- RAJESH PATHAK R/O- BANK COLONY LANE NO-8, GOLA ROAD, DANAPUR, P.S- DANAPUR, DIST.-PATNA (BIHAR) 801503 VIDE AFFIDAVIT NO-3951 DATED- 02-12-2023 NOW I WILL BE KNOWN AS SHILPI TIWARY.

SHILPI PATHAK .

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No. 59---I, MIRA PANDEY, Wife of YAGYANATH PANDEY, Resident OF Ravi Nagar, Loharpatty Road, Kishanganj have changed my name as MEERA DEVI vide affidavit no. 3792 Dated:- 20 APRIL, 2023 Before Notary/magistrate of district court Kishanganj Bihar Pin Code:- 855108.

MIRA PANDEY.

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No. 60--- I, IBRAT Jaya W/o Nasir Hussain Khan R/o House No. G2 Haque Complex Golakpur PO-Mahendru PS-Pirbhore Patna-6 Vide affidavit No. 10214 dated 11.11.2023 have changed my name from Ibrat Zia to Ibrat Jaya for all future purposes.

IBRAT Jaya.

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सं0 69--मैं, मोहम्मद साकिब, पुत्र मोहम्मद मुस्तकिम, कुरुडीह, पो0 बदलूचक, थाना गोराडीह, जिला भागलपुर, पिन 813105 का निवासी हूं। मेरे आधार कार्ड सं0 2448 1234 2789 में मेरा नाम के साथ पिता का नाम जोड़ दिया गया है जो गलत है। मेरा सही नाम मोहम्मद साकिब है।

मोहम्मद साकिब। No. 69---I, Md. Saquib, S/o Md. Mustaqueem, kurudih, P.O. Badluchak, P.S. Goradih, Distt Bhagalpur, Pin code 813105. In my aadhar card No. 244812342789 my name is added with father which is wrong. My correct name is Md. Saquib. Affidavit No. 9834, Dated-02-11-2023.

Md. Saquib.

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सं0 70--मैं नबी रसुल अंसारी (NABI RASUL ANSARI) पिता-षहाबुद्दीन अंसारी, पता-ग्राम-सुरहिया, पो0+थाना-बड़हरिया, जिला-सिवान, बिहार-841232 शपथ पत्र सं0-1459, दिनांक-21.11.2023 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पेंषन स्कीम प्रमाण-पत्र में मेरा नाम नबी अहमद (NABI AHMED) दर्ज है जो गलत है। मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में मेरा नाम नबी रसुल अंसारी (NABI RASUL ANSARI) जो सही है। नबी अहमद (NABI AHMED) और नबी रसूल अंसारी (NABI RASUL ANSARI) दोनो नाम मेरा ही नाम है जो मैं स्वयं हूँ। आगे सभी कार्य हेतु मैं नबी रसुल अंसारी (NABI RASUL ANSARI) के नाम से ही जाना जाउंगा।

नबी रसुल अंसारी।12 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 सं0 71--म(cid:583) सुनीता कु मार(cid:547) (Sunita Kumari) पित िनतेश कु मार सा(cid:465)कन मुह(cid:227)ला-सैदपुर, थाना-गोपालपुर, (cid:468)जला- भागलपुर, वत(cid:91)मान पता मुह(cid:227)ला आदमपुर घाट रोड, थाना-आदमपुर जोगसर भागलपुर, (cid:466)बहार शपथ प(cid:287) सं. 481 (cid:465)दनांक ं (cid:465)क मेरे पु(cid:287) के ज(cid:219)म (cid:292)माण प(cid:287) म(cid:581) उसका नाम अंश (Ansh) दज(cid:91) है। उसके नाम के साथ 06.11.2023 (cid:430)ारा सूिचत करती हू

शां(cid:465)ड(cid:227)य (Shandilya) जोड़कर सभी काय(cid:607) हेतु वह अब अंश शां(cid:465)ड(cid:227)य (AnshShandilya ) के नाम से जाना जायेगा।

सुनीता कु मार(cid:547) (Sunita Kumari).

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No. 72---I, Dipti D/o Dhrub Prasad W/o Yashwant Mehra R/o B-402, Amar Kunj Apartment, Vivekanand Marg, N.S. K. Puri, Patna-800013 (Bihar) Vide Affidavit no. 5321 date 6.12.23. After Marriage, I am known as Dipti Mehra.

Dipti.

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No. 73---I, Mahesh Prasad Rai, S/o Mahabir Prasad Rai, R/o Dwarika Puri Colony, Dr. Rajendra Prasad Road, Bhagalpur, Bihar-812002 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit no. 17 dated 11.10.2023 that my name is mentioned in my Birth Certificate as Mahesh Prasad and in Voter ID Card as Mahesh Goyenka which is wrong. As per Aadhar Card my Correct name is Mahesh Prasad Rai and from now, I will be known as Mahesh Prasad Rai for all future purposes.

Mahesh Prasad Rai.

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No. 86---Arbind Kumar Choudhary S/o Late Satya Narayan Choudhary, R/o Bhatta Durgabari, Jhanda Chowk, P.S.-K- Hatt. Distt.- Purnia, Bihar-854301. do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1413 dt. 15.12.23 that my name is written as Arvind Choudhary in my Son's Rishav Choudhary CBSE XIIth Educa- tional documents Which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Arbind Kumar Choudhary. From now I will be known as Arbind Kumar Choudhary for all future purposes.

Arbind Kumar Choudhary.

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No. 87---I Arbind Kumar Choudhary S/o Late Satya Narayan Choudhary, R/o Bhatta Durgabari, Jhanda Chowk, P.S.-K- Hatt, Distt.- Purnia, Bihar-854301 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1412 dt. 15.12.23 that my name is written as Arvind Kumar Choudhary in my Son's Rishav Choudhary CBSE Xth Educational documents Which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Arbind Kumar Choudhary. From now I will be known as Arbind Kumar Choudhary for all future purposes.

Arbind Kumar Choudhary.

13 (cid:464)बहार गजट, 24 2024

सं0 88--मैं मुजफ्फर हुसैन खान (Muzaffer Husain Khan) आधार कार्ड सं.-947786513542 पिता-मंजूर हुसैन खान (Manzoor Husain Khan) निवासी-हुसैन मंजिल दीवान मोहल्ला, पानदरीवा गली, पोस्ट-झाउगंज, थाना-खाजेकलां, पटना सिटी, पटना-800008 (बिहार) शपथ पत्र सं.-7562, दिनांक 14.11.2023, द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र Mohammad Abbas के दसवीं एवं बारहवीं प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Muzaffer Husain दर्ज हो गया है जो गलत है । मेरा सही नाम Muzaffer Husain Khan है। मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ ।

मुजफ्फर हुसैन खान।

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सं0 89--मैं गजाला परवीन (Ghazala Perveen) आधार कार्ड सं.-429714377369 पति-मुजफ्फर हुसैन खान (Muzaffer Husain Khan) निवासी-हुसैन मंजिल दीवान मोहल्ला, पानदरीवा गली, पोस्ट-झाउगंज, थाना-खाजेकलां, पटना सिटी, पटना-800008 (बिहार) शपथ पत्र सं.-7563, दिनांक 14.11.2023, द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र Mohammad Abbas के दसवीं एवं बारहवीं प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Ghazala Parveen दर्ज हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम Ghazala Perveen है। मैं इसी नाम से जानी जाती हूँ ।

गजाला परवीन।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 45—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

14 (cid:464)बहार गजट, 24 2024

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सेवा में, महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना। द्वारा ः- वित्त विभाग, बिहार, पटना। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना का संचालन बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन एक स्वायतशासी निकाय है जो निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के द्वारा निबंधन संख्या 2332 दिनांक 11.02.2009 के तहत्‌ विधिवत निबंधित है। दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के द्वारा श्रम एवं नियोजन के मुद्दों पर अध्ययन, शोध, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य किया जायेगा। संस्थान राज्य में श्रम संबंधी आंकड़ों का संकलन करेगा तथा आकड़ों का अध्ययन कर श्रमिक वर्ग की बेहतरी हेतु कार्य योजना का निर्माण करेगा। संस्थान विभाग के पदाधिकारियों, कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। संस्थान श्रम कानूनों के प्रवर्त्तन से जुड़ी अद्यतन जानकारी, श्रम कानूनों में अपेक्षित बदलावों, संशोधन इत्यादि विषयों पर विभाग के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। संस्थान मांग एवं आपूर्ति के आधार पर राज्य के युवकों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नये विषयों में प्रशिक्षण की अनुशंसा करेगा। संस्थान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा करेगा तथा समय के अनुसार योजनाओं में अपेक्षित बदलावों की अनुशंसा विभाग को करेगा। वृहद्‌ रूप में यह संस्थान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण के विषय पर राज्य सरकार हेतु "ThinkTank" का कार्य करेगा। बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति अंतर्गत विभागीय ज्ञापांक 283 दिनांक 05.03.2014 द्वारा विभिन्न कोटि के कुल सृजित 93 पदों में से 21 पदों को यथावत रखते हुए शेष 72 पदों को प्रत्यर्पित (एनेक्सर-1 संलग्न) होने से कुल राशि रू0 1,32,00,000/-(एक करोड़ बतीस लाख रूपए) की बचत होगी तथा बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होनेवाली दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना हेतु 33 पदों के सृजन (एनेक्सर-2 संलग्न) पर होनेवाली अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 3,38,29,668/-(तीन करोड़ अड़तीस लाख उनतीस हजार छः सौ अड़सठ रूपए) है। संबंधित राशि की व्यय मुख्य शीर्ष-2230 श्रम रोजगार एवं कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम लघु शीर्ष-001 निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष-0106 दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान मांग सं0 26 से विकलनीय होगा।15 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 संबंधित राशि की निकासी दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 बी. राजेन्दर, प्रधान सचिव।

1 परामर्शी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 01 संविदा पर प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री तथा कम-से-कम 5 साल का कार्य अनुभव। मानदेय सरकारी नीति के अनुसार या 40,000-50,000/- रुपए मासिक।
2 परामर्शी चिकित्सा 01 संविदा पर एम0बी0बी0एस0 तथा स्नातकोत्तर डिग्री/सेवानिवृत्त अपर निदेषक स्वास्थ्य या समकक्ष (अधिकतम 70 वर्ष) मानदेय सरकारी नीति के अनुसार 40,000 - 50,000/- रुपए मासिक।
3 परामर्शी, श्रम कल्याण 01 संविदा पर प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिगी या डिप्लोमा एवं 5 साल का कार्य अनुभव मानदेय सरकारी नीति के अनुसार या 40,000-50,000/- रुपए मासिक
4 परामर्शी, अनुश्रण एवं मूल्यांकन 01 संविदा पर बी0टेक0 (आई टी) या एम0सी0ए0 डिग्रीधारी 5साल का कार्य अनुभव मानदेय- 40,000-50,000/- रुपए मासिक।
5 उप परामर्शी -सह- गुणवत्ता प्रबंधक 03 संविदा पर एम0बी0ए0/ प्रबंधन में डिप्लोमा तथा 3 साल का कार्य अनुभव। मानदेय 30,000-40,000/- रुपए मासिक या सरकारी नीति के अनुसार
6 कार्यकारी सहायक 65 संविदा पर षैक्षणिक योग्यताः- इंटरमीडिएट एवं डी0सी0ए0 मानदेय- 12,000/- (बारह हजार रुपये) मासिक

आदेश से, डॉ0 बी. राजेन्दर, प्रधान सचिव।

1. महानिदेशक 01 स्थायी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग (पदेन)।
2. निदेशक 01 स्थायी श्रमायुक्त, बिहार (पदेन)।
3. संयुक्त निदेशक 02 स्थायी बिहार श्रम सेवा संवर्ग के संयुक्त श्रमायुक्त एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक। इस स वा े संवर्ग क े पदाधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उप श्रमायुक्त के वेतनमान से अन्यून अथवा समकक्ष स्तर के बिहार श्रम सेवा/बिहार नियोजन सेवा/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा Level-13
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के सेवानिवृत पदाधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने मे कम से कम 02 वर्ष शेष हों, ं संविदा पर ।
4. प्रशासी पदाधिकारी 01 स्थायी बिहार श्रम सेवा संवर्ग के उप श्रमायुक्त। इस सेवा संवर्ग के पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में सहायक श्रमायुक्त के वेतनमान से अन्यून अथवा समकक्ष स्तर के बिहार श्रम सेवा/बिहार नियोजन सेवा/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने मे कम से ं कम 02 वर्ष शेष हों, संविदा पर। Level-12
5. सहायक प्रशासी पदाधिकारी 01 स्थायी बिहार श्रम सेवा संवर्ग के सहायक श्रमायुक्त। इस संवर्ग के पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में श्रम अधीक्षक वेतनमान से अन्यून अथवा समकक्ष स्तर के बिहार श्रम सेवा/बिहार नियोजन सेवा/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने मे कम से ं कम 02 वर्ष शेष हों, संविदा पर । Level-11
6. प्रोगाम पदाधिकारी 01 स्थायी बिहार श्रम सेवा संवर्ग के श्रम अधीक्षक। इस संवर्ग के पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में इनके वेतनमान से अन्यून अथवा समकक्ष स्तर के बिहार श्रम सेवा/बिहार नियोजन सेवा/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने मे कम से कम 02 वर्ष शेष हों, ं संविदा पर । Level-9
7. लेखा पदाधिकारी 01 स्थायी (संविदा पर) बिहार लेखा सेवा/बिहार वित्त सेवा/बिहार अंकेक्षण सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी संविदा पर जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों। Level-9 68,000 (मानदेय)
8. लेखापाल 01 स्थायी (संविदा पर) महालेखाकार का कार्यालय/वित विभाग के सेवानिवृत अंकेक्षक संविदा पर, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों। Level-5 40,000 (मानदेय)
9. सांख्यिकी पदाधिकारी 01 स्थायी (संविदा पर) बिहार सांख्यिकी सेवा के सेवानिवृत सांख्यिकी पदाधिकारी संविदा पर, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों। Level-9 68,000 (मानदेय)
10. सहायक प्रोग्राम पदाधिकारी 03 स्थायी बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी । Level-7
11. निम्न वर्गीय लिपिक 06 स्थायी श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक। Level-3
12. पुस्तकालयाध्यक्ष 01 स्थायी (संविदा पर) राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अध्ययन, शोध संस्थान के सेवा निवृत पुस्कालयाध्यक्ष संविदा पर ( जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने मे कम से कम 02 ं वर्ष शेष हों। Level-6 45,000 (मानदेय)
13. पुस्तकालय सहायक 01 स्थायी (संविदा पर) राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अध्ययन, शोध संस्थान के सेवानिवृत पुस्तकालय सहायक संविदा पर ( जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों। Level-4 35,000 (मानदेय)
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14. सिनियर फेलो 02 स्थायी (संविदा पर) सेवानिवृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संविदा पर। जिनकी आयु 67 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों, (समाजशास्त्र एवं लेबर लॉ की जानकारी अपरिहार्य होगी )। Level-13
15. एसोसिऐट फेलो 04 स्थायी (संविदा पर) सेवानिवृत विश्वविद्यालय सह-प्राध्यापक संविदा पर । जिनकी आयु 67 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों (समाजशास्त्र एवं लेबर लॉ की जानकारी अपरिहार्य होगी )। Level-11 87,000 (मानदेय)
16. फेलो 06 सेवानिवृत विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक संविदा पर । जिनकी आयु 67 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हो (समाजशास्त्र ं एवं लेबर लॉ की जानकारी अपरिहार्य होगी)। Level-9 68,000 (मानदेय)

आदेश से, डॉ0 बी. राजेन्दर, प्रधान सचिव।

------- सं0 कारा/नि0को0(मुक0)-09-05/2016--587 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- संकल्प 22 जनवरी 2024

श्री देवेन्द्र प्रसाद, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा के विरूद्ध प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितता, गबन एवं प्रषासनिक विफलता तथा भ्रष्टाचार के आरोप के लिए निगरानी थाना काण्ड संख्या-26/12, दिनांक 24.02.2012 धारा-420/409/467/468/471/120 (बी0) भा0द0वि0 एवं धारा-13 (2) सह-पठित धारा-13 (1) (सी)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 दर्ज किया गया।

2. श्री देवेन्द्र प्रसाद के मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन के दौरान मुलाकाती बेरीकेडिंग का निर्माण कार्य, दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण, कारा में चापाकल अधिष्ठापन योजना, सरकारी आवास मरम्मति योजना, सामग्री आपूर्ति योजना, पम्पिंग सेट क्रय योजना, सिलाई मषीन/कम्प्यूटर/टाईप राईटर क्रय योजना, वर्ष-2007-08 में कुल 23 कक्षपालों के बिना वर्दी आपूर्ति किये 3000/-रू0 का गलत भाउचर पास करना, जमीन बंदोबस्ती योजना, टाटा सूमो वाहन संख्या-BR19-7386 के संबंध में भाड़े का भुगतान, जो राजदूत मोटरसाइर््‌किल का नम्बर है, गौषाला से 18 एसबेस्टस गायब कर देना आदि गबन, वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से संबंधित निगरानी विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप, जिसमें एक बड़ी सरकारी राषि निहित है, के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 (3) के प्रावधानों के तहत श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया।

3. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप पत्र के आलोक में श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-187 दिनांक-11.01.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, कोषी प्रमण्डल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. उपरोक्त प्रतिवेदित आरोपों के अतिरिक्त श्री देवेन्द्र प्रसाद के मंडल कारा किषनगंज में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी, किषनगंज के पत्रांक 1114/सी0, दिनांक 18.09.2013 तथा ज्ञापांक 1279/सी0, दिनांक 31.10.2013 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध कतिपय आरोपों यथा कारा के अंदर जादू-टोना का कार्य कराये जाने, महिला बंदियों के साथ दुव्र्यवहार, कारा चिकित्सक पर अनुचित दबाव, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं वरीय पदाधिकारी के आदेष की अवहेलना संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये।

5. श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन के दौरान प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितता, गबन एवं प्रषासनिक विफलता तथा भ्रष्टाचार के आरोप के लिए दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या-26/12, दिनांक 24.02.2012 धारा-420/ 409/467/468/ 471/120 (बी0) भा0द0वि0 एवं धारा-13 (2) सह-पठित धारा-13 (1) (सी)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 तथा उनके मंडल कारा, किषनगंज में पदस्थापन के दौरान कारा के अंदर जादू-टोना का कार्य कराये जाने, महिला बंदियों के साथ दुव्र्यवहार, कारा चिकित्सक पर अनुचित दबाव, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं वरीय पदाधिकारी के आदेष की अवहेलना संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 673 दिनांक 05.02.2014 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबित किया गया तथा निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया। 6. श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध पूर्व से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 187 दिनांक 11.01.2013 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही के साथ मंडल कारा, किषनगंज से संबंधित आरोपों के संबंध में गठित पूरक आरोप पत्र को सम्मिलित कर संचालन पदाधिकारी को उक्त बिन्दुओं पर भी जाँच करने का आदेष विभागीय संकल्प ज्ञापांक 843 दिनांक 13.02.2014 द्वारा संसूचित किया गया।18 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 7. श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, कोषी प्रमण्डल, सहरसा के पत्रांक 125 दिनांक 24.04.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

8. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय पत्रांक 4847 दिनांक 05.09.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री प्रसाद को उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। तद्‌आलोक में श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन दिनांक 24.11.2014 समर्पित किया गया।

9. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक्‌ विष्लेषणोपरान्त अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के आलोक में उनके द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध ''सेवा से बर्खास्तगी का दंड'' अधिरोपित करने का विनिष्चय किया गया। प्रस्तावित उपर्युक्त दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1113 दिनांक-19.02.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। तद्‌आलोक में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1096 दिनांक-17.07.2015 द्वारा उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गई।

10. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6285 दिनांक 13. 10.2015 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा/किषनगंज के विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :- '' सेवा से बर्खास्तगी का दंड '' ।

11. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6285 दिनांक 13.10.2015 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेष के विरूद्ध श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 23.11.2015 समर्पित किया गया। श्री प्रसाद के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6649 दिनांक-29.10.2016 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

12. उपर्युक्त दंडादेष के विरूद्ध श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No- 934/2016 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.08.2017 को पारित आदेष निम्नवत्‌ है :-

" The order in the disciplinary proceeding is resting entirely on the charges which are also the foundation for the vigilance case instituted against the petitioner. Considering that these charges, which are basically a reflection of alleged financial irregularity committed by the petitioner and is subject matter of vigilance case which is pending consideration before the competent criminal court, I am not persuaded to interfere with the order passed by the disciplinary authority for whatsoever be the evidence relied upon by the disciplinary authority to pass the order of dismissal, are the evidence before the criminal court for establishing the charge. Besides, the other circumstance which does not persuade this Court to express any opinion for the present is, that the petitioner has not bothered to respond to the charges relating to financial irregularities simply on the plea of non-supply of documents when it is the vigilance report together with its enclosures which is the basis for the disciplinary proceeding.

Since the order on the disciplinary proceeding is to be tested on the touchstone of preponderance of probability, for the present no indulgence is called for. The petitioner shall be at liberty to take recourse to such remedy as available to him in law, in case the criminal case ultimately draws in his favour. The writ petition is dismissed. "

13. C.W.J.C. No-934/2016 में दिनांक 16.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेष के विरूद्ध श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में L.P.A. No.-1302/2017 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 19.10.2023 को न्यायादेष पारित किया गया है, जिसका कार्यषील अंष निम्नवत्‌ है :-

" We find the enquiry to be flawed beyond repair and no finding of guilt could have been held on the basis of the Vigilance Report alone. If the department or the Government was of the opinion that the allegations are inextricably connected with the Vigilance Case then they should have waited till the criminal case concluded. Having initiated a disciplinary inquiry; without proper proof being adduced, there cannot be a finding of guilt entered and a penalty imposed on that count. We find absolutely no reason to uphold the findings in the19 (cid:464)बहार गजट, 24 2024 enquiry since it is without any evidence and the Disciplinary Authority also could not have found the delinquent to be guilty on the basis of either the findings in the inquiry or the evidence thereat; which we found to be totally absent.

We set aside the enquiry and the punishment imposed. The appellant would be entitled to be restored to his position as on the date of his suspension and also entitled to full back wages during his suspension till retirement and pension thereafter. There is no question of a fresh enquiry since the appellant has superannuated. We make it abundantly clear that our judgment shall have no bearing on the criminal trial pending; if it is so pending.

The Letters Patent Appeal is allowed leaving the parties to suffer their respective costs.

Interlocutory Application(s), if any, shall stand closed "

14. L.P.A. No.-1302/2017 (In C.W.J.C. No-934/2016) देवेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 19.10.2023 को पारित न्यायादेष के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6285 दिनांक 13.10.2015 द्वारा अधिरोपित ''सेवा से बर्खास्तगी का दंड '' को निरस्त किया जाता है तथा श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज के निलम्बन की तिथि 05.02.2014 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.08.2019 तक के अवधि का वेतन/भत्ते (निलम्बन अवधि के दौरान दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता का समायोजन कर) का भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही श्री प्रसाद को नियमानुसार सेवान्त लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 45—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-01-24.4/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-01-24.4.