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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 January 2024

Published 31 January 2024

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-01-31.5
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 11 1945 (श0) सं(cid:201)या 05 पटना, बुधवार, ————————

31 2024 (ई0) विषय-सूची i`"B भाग-1— नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-7 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 8-9 पूरक

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पूरक-क

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2 (cid:464)बहार गजट, 31 2024

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

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सं0-6/नि0प्रति0नियु0-01-01/2020&419&&विभागीय अधिसूचना संख्या-950, दिनांक-04.06.2020 द्वारा 63वीं बैच के 115 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों में से निम्नांकित 03 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल हैः&

1 2 3 4 5 6
1 श्री सोनल कुमार 72 नवादा 24.08.1992 पटना दक्षिणी अंचल-2
2 श्री अमत्र्य कुमार आदर्श 156 अरवल 15.10.1989 अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना
3 श्री अविनाश कुमार 220 अररिया 17.08.1993 बेगुसराय अंचल।

गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, -कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

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गृह विभाग (विषेष शाखा)

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अधिसूचना

24 जनवरी 2024

सं0 जी/रेलवे नाम0-02-01/2016-749--भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11/26/2023- एम एण्ड जी दिनांक-01.01.2024 द्वारा दी गई अनापाि के आलोक में बिहार राज्य के सोनपुर-दीघा रेलखंड पर अवस्थित 'पहलेजा घाट' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ''भरपुरा पहलेजा घाट'' किया जाता है।

क्र0 सं0 वर्त्तमान नाम रोमन लिपि में नया नाम देवनागरी लिपि में नया नाम
1 'PAHLEZA GHAT' 'BHARPURA PAHLEZA GHAT' 'भरपुरा पहलेजा घाट'

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सुहिता अनुपम, विशेष सचिव।

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सं0-04/STA-(विविध)-30/2016(खण्ड),परि0-580--मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281, दिनांक-25.08.2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022, अधिसूचना3 (cid:464)बहार गजट, 31 2024 संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022, अधिसूचना संख्या-376, दिनांक-20.01.2023, अधिसूचना संख्या-413, दिनांक 23.01.2023, अधिसूचना संख्या-4547, दिनांक-14.06.2023 एवं अधिसूचना संख्या-9376, दिनांक-18.12.2023 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(xii) के रूप में कुल 02(दो) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करते हुए सम्मिलित किया जाता है। शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट,-उप-सचिव।

(c-a)
राजगीर से जमूई स्टेशन मलेपुर बलगंगा, नारदीगंज, भटविगहा, झुनाठी मोड़, नवादा बुधौल बसपड़ाव, नवादा रेलवे क्रॉसिग, नवादा 3 नं0 बसस्टैण्ड, पकरीवरामा, आढ़ा मोड़, अलीगंज, सिकंदारा, मसौढ़ी चौक जमूई स्टेशन मलेपुर से राजगीर मसौढ़ी चौक, सिकंदारा, अलीगंज, आढ़ा मोड़, पकरीवरामा, नवादा 3 नं0 बसस्टैण्ड, नवादा रेलवे क्रॉसिग, नवादा बुधौल बसपड़ाव, झुनाठी मोड़, भटविगहा, नारदीगंज, बलगंगा, एस0टी0ए0
सुलतानगंज से नवादा असरगंज, तारापुर, खड़गपुर, गंगटामोड़, लक्ष्मीपुर, मलेपुर स्टेशन, जमुई बसस्टैण्ड, मसौढ़ीचौक, सिकन्दरा, अलीगंज, आढ़ामोड़, पकरीवरामा नवादा से सुलतानगंज पकरीवरामा, आढ़ामोड़, अलीगंज, सिकन्दरा, मसौढ़ीचौक, जमुई बसस्टैण्ड, मलेपुर स्टेशन, लक्ष्मीपुर, गंगटामोड़, खड़गपुर, तारापुर, असरगंज, एस0टी0ए0

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट,-उप-सचिव।

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(cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग

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अधिसूचनाएं

22 जनवरी 2024

सं0 R-504/29/2023-SECTION 14-RDD-RDD-2494151--(cid:302)ी िमिथलेश (cid:466)बहार(cid:547) वमा(cid:91), त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), मांझी, सारण स(cid:224)(cid:292)ित (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग-सह-(cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), के सठ, ब(cid:200)सर के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) आवास योजना के तहत 4 लाभािथ(cid:91)य(cid:585) को दो-दो बार आवास का लाभ देने, काय(cid:91) के (cid:292)ित लापरवाह(cid:547) बरतते हुए (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना के माग(cid:91)दिश(cid:91)का के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:466)व(cid:215)तीय अिनयिमतता कर इं(cid:465)दरा आवास योजना अंतग(cid:91)त पूव(cid:91) म(cid:581) लाभा(cid:468)(cid:219)वत लाभुक(cid:585) को लाभ (cid:465)दये जाने संबंधी त(cid:216)य(cid:585) को छु पाने एवं सरकार(cid:547) रािश के दु(cid:510)पयोग रोकने म(cid:581) अिभ(cid:510)ची नह(cid:547)ं लेने के आरोप(cid:585) पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), सारण (छपरा) के प(cid:287)ांक-645 (cid:465)दनांक-24.04.2020 (cid:430)ारा (cid:466)व(cid:465)हत प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।

आरोप प(cid:287) म(cid:581) व(cid:468)ण(cid:91)त आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी वमा(cid:91) से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण प्राप्त (cid:465)कया गया ।

(cid:302)ी वमा(cid:91) के काया(cid:91)लय (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), के सठ, ब(cid:200)सर के प(cid:287)ांक-468 (cid:465)दनांक-24.08.2023 (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी। समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क (cid:302)ी वमा(cid:91) के मांझी (cid:292)खंड पद(cid:232)थापन अविध म(cid:581) आवास योजना के तहत 4 लाभािथ(cid:91)य(cid:585) को दो-दो बार आवास का लाभ (cid:465)दये जाने संबंधी मामले4 (cid:464)बहार गजट, 31 2024 म(cid:581) आरो(cid:466)पत पदािधकार(cid:547) (cid:430)ारा दो िभ(cid:219)न-िभ(cid:219)न (cid:292)ितवेदन (cid:465)दये गये ह(cid:583)। यह कृ (cid:215)य इनक(cid:551) लापरवाह(cid:547) एवं काय(cid:91) के (cid:292)ित उदासीनता को दशा(cid:91)ता है।

अतएव स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी िमिथलेश कु मार वमा(cid:91), त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), मांझी, (cid:468)जला- सारण स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), के सठ, (cid:468)जला-ब(cid:200)सर के (cid:466)व(cid:510)(cid:424)'असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से दो वेतन वृ(cid:466)(cid:424) पर रोक'का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है।

उ(cid:200)त दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) इनक(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी म(cid:581) क(cid:551) जाय।

उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।/-

आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव।

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22 जनवरी 2024

सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R-503/30/2022-Section-14 RDD-RDD-2494041--(cid:302)ी व(cid:510)ण राजे(cid:219)(cid:289) के तन, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), अलीनगर, दरभंगा सं(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), मंझौिलया, प0 च(cid:224)पारण के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) अिधसूिचत (cid:292)खंड म(cid:581) योगदान नह(cid:547)ं करने के आरोप पर (cid:466)वभागीय (cid:232)तर पर आरोप प(cid:287) ग(cid:465)ठत (cid:465)कया गया ।

उ(cid:200)त आरोप प(cid:287) म(cid:581) व(cid:468)ण(cid:91)त आरोप पर (cid:302)ी के तन से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त (cid:465)कया गया ।

(cid:302)ी के तन (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:465)दनांक- 30.08.2023 क(cid:551) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा समी(cid:162)ा क(cid:551) गई । समी(cid:162)ा म(cid:581) पाया गया (cid:465)क इनके (cid:430)ारा (cid:466)वभागीय अिधसूचना सं0- 477842 (cid:465)दनांक- 30.06.2021 (cid:430)ारा पद(cid:232)था(cid:466)पत (cid:232)थल (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), अलीनगर, दरभंगा पद पर योगदान नह(cid:547)ं (cid:465)दया गया । इस संबंध म(cid:581) (cid:302)ी के तन का कहना है (cid:465)क उनके बडे भाई को को(cid:466)वड हो जाने के कारण उनक(cid:551) देखभाल करने के (cid:272)म म(cid:581) इ(cid:219)ह(cid:581) भी को(cid:466)वड का ल(cid:162)ण आने लगा । पूव(cid:91) म(cid:581) (cid:466)वभागीय अिधसूचना सं0- 272303 (cid:465)दनांक- 30.06.2023 (cid:430)ारा इ(cid:219)ह(cid:581) (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), बेलागंज, गया के पद पर पद(cid:232)था(cid:466)पत (cid:465)कया गया था, ले(cid:465)कन उक्त अिधसूिचत (cid:292)खंड म(cid:581) इनके (cid:430)ारा योगदान नह(cid:547)ं (cid:465)कया गया एवं स(cid:162)म (cid:292)ािधकार क(cid:551) अनुमित के (cid:466)बना ये अनिधकृ त (cid:510)प से अनुप(cid:468)(cid:232)थत रहे । जैसे ह(cid:547) बेलागंज (cid:292)खंड म(cid:581) अ(cid:219)य पदािधकार(cid:547) को पद(cid:232)था(cid:466)पत (cid:465)कया गया, (cid:302)ी के तन (cid:430)ारा (cid:466)वभागीय मु(cid:201)यालय म(cid:581) योगदान सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:465)कया गया । (cid:232)प(cid:231)टत: मनचाहा पद(cid:232)थापन नह(cid:547)ं होने के कारण इनके (cid:430)ारा (cid:466)वभागीय अिधसूचना के आलोक म(cid:581) नव पद(cid:232)था(cid:466)पत (cid:292)खंड म(cid:581) योगदान नह(cid:547)ं (cid:465)कया गया एवं ये स(cid:162)म (cid:292)ािधकार क(cid:551) अनुमित के (cid:466)बना अनिधकृ त (cid:510)प से अनुप(cid:468)(cid:232)थत रहे । यह इनक(cid:551) सरकार के आदेश क(cid:551) अवहेलना, (cid:232)वे(cid:205)छाचा(cid:464)रता एवं अनुशासनह(cid:547)नता को प(cid:464)रल(cid:468)(cid:162)त करता है। अत: स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी व(cid:510)ण राजे(cid:219)(cid:289) के तन, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), अलीनगर, दरभंगा सं(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), मंझौिलया, प0 च(cid:224)पारण (cid:430)ारा बरती गयी गंभीर लापरवाह(cid:547), अनुशासनह(cid:547)नता, सरकार(cid:547) अिधसूचना क(cid:551) अवहेलना एवं (cid:232)वेछाचा(cid:464)रता के कृ (cid:215)य के िलए इ(cid:219)ह(cid:581) ''असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से दो वेतन वृ(cid:466)(cid:424) रोकने'' का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी व(cid:510)ण राजे(cid:219)(cid:289) के तन क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है ।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव।

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22 जनवरी 2024

सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-14(द0)दर0-02/2021-2493555--(cid:302)ी (cid:292)द(cid:547)प कु मार झा, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), बहादुरपुर, दरभंगा स(cid:224)(cid:292)ित (cid:274)ामीण (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547)-सह-(cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), डु मर(cid:547) कटसर(cid:547), िशवहर के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) मु(cid:201)यमं(cid:287)ी सात योजना अंतग(cid:91)त हर घर नल का जल एवं गली-नाली प(cid:200)क(cid:551)करण िन(cid:230)चय योजना के काया(cid:91)(cid:219)वयन म(cid:581)5 (cid:464)बहार गजट, 31 2024 अिनयिमतता के आरोप(cid:585) पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), दरभंगा के प(cid:287)ांक-204/(cid:468)ज0पं0 (cid:465)दनांक-27.01.2021 (cid:430)ारा (cid:466)व(cid:465)हत (cid:292)प(cid:287) म(cid:581) आरोप प(cid:287) ग(cid:465)ठत कर (cid:466)वभाग को उपल(cid:222)ध कराया गया ।

आरोप प(cid:287) म(cid:581) व(cid:468)ण(cid:91)त आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी झा से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत आरोप क(cid:551) वृहत जाँच हेतु (cid:466)वभागीय संक(cid:227)प सं0-584460 (cid:465)दनांक-30.09.2021 (cid:430)ारा (cid:302)ी झा के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत क(cid:551) गयी। उ(cid:200)त (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) म(cid:581) संचालन पदािधकार(cid:547) के प(cid:287)ांक-806304 (cid:465)दनांक-09.03.2022 से सम(cid:466)प(cid:91)त जॉंच (cid:292)ितवेदन म(cid:581) (cid:302)ी झा के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) धा(cid:464)रत आरोप(cid:585) को अ(cid:292)मा(cid:468)णत (cid:292)ितवे(cid:465)दत (cid:465)कया गया।

(cid:466)वभाग (cid:430)ारा (cid:302)ी झा के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) आरोप एवं संचालन पदािधकार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त जॉंच (cid:292)ितवेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा के (cid:272)म म(cid:581) पाया गया (cid:465)क जल मीनार के (cid:218)व(cid:232)त होने एवं योजनाओं के अिनयिमतता म(cid:581) (cid:302)ी झा (cid:430)ारा सह(cid:547) तर(cid:547)के से योजना का अनु(cid:302)वण नह(cid:547)ं (cid:465)कये जाने के दोषी (cid:292)तीत होते ह(cid:583)। अतएव (cid:219)याय (cid:465)हत म(cid:581) (cid:466)वभागीय संक(cid:227)प सं0-1568000 (cid:465)दनांक-13.02.2023 (cid:430)ारा संचालन पदािधकार(cid:547) को मामले क(cid:551) पुन: (cid:466)व(cid:232)तृत जॉंच (Further Enquiry) हेतु िनदेश (cid:465)दया गया। संचालन पदािधकार(cid:547) (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:465)(cid:430)तीय जॉंच (cid:292)ितवेदन म(cid:581) भी (cid:302)ी झा के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) आरोप को अ(cid:292)मा(cid:468)णत पाया गया।

(cid:302)ी झा के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) आरोप एवं संचालन पदािधकार(cid:547) (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:465)(cid:430)तीय जॉंच (cid:292)ितवेदन (Further Enquiry) क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी। समी(cid:162)ा के (cid:272)म म(cid:581) पाया गया (cid:465)क संचालन पदािधकार(cid:547) के (cid:292)ितवेदन म(cid:581) मु(cid:201)य (cid:510)प से अं(cid:465)कत है (cid:465)क (cid:162)ित(cid:274)(cid:232)त योजना क(cid:551) तकनीक(cid:551) लापरवाह(cid:547) त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547) क(cid:551) (cid:468)ज(cid:224)मेदार(cid:547) नह(cid:547)ं समझी जा सकती है। (cid:468)जला पदािधकार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) से (cid:232)प(cid:231)ट है (cid:465)क रा(cid:207)य सरकार क(cid:551) मह(cid:215)वाकां(cid:162)ी योजना मु(cid:201)यमं(cid:287)ी सात िन(cid:230)चय योजना के अंतग(cid:91)त संचालन एवं इस योजना के पय(cid:91)वे(cid:162)ण क(cid:551) (cid:468)ज(cid:224)मेदार(cid:547) (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547) क(cid:551) थी। इसमे िन(cid:468)(cid:433)त (cid:510)प से (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547) (cid:302)ी झा से चूक हुई है। इसिलए (cid:466)वभाग (cid:430)ारा संचालन पदािधकार(cid:547) के िन(cid:231)कष(cid:91) से असहमत होने का िनण(cid:91)य िलया गया।

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उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।/-

आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव।

------

22 जनवरी 2024

सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R-503/269/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-245495)-2493969--(cid:302)ी मने(cid:219)(cid:289) कु मार िसंह, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), पलासी (अर(cid:464)रया) स(cid:224)(cid:292)ित- (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), पुनपुन (पटना) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) वष(cid:91) 2015 से वष(cid:91) 2023 तक क(cid:551) अविध म(cid:581) लगातार रोकड़ पंजी म(cid:581) फज(cid:568) िनकासी कर रािश क(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) करने, (cid:466)बना ब(cid:583)क (cid:232)टेटम(cid:581)ट चेक पंजी एवं अ(cid:219)य काया(cid:91)लय अिभलेख िमलान (cid:465)कये (cid:466)बना िनयिमत (cid:510)प से रोकड़ पंजी संधा(cid:464)रत (cid:465)कये जाने म(cid:581) गैर (cid:468)ज(cid:224)मेदार(cid:547) एवं घोर लापरवाह(cid:547) के आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), अर(cid:464)रया के प(cid:287)ांक-317/(cid:232)था० (cid:465)दनांक- 23.03.2023 (cid:430)ारा आरोप (cid:292)ा(cid:220)त है ।

(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), अर(cid:464)रया (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप पर काया(cid:91)लय (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), पुनपुन, पटना के प(cid:287)ांक-1966 (cid:465)दनांक- 27.10.2023 के (cid:430)ारा (cid:302)ी िसंह का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है । (cid:302)ी िसंह के (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), अर(cid:464)रया (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप से इंकार (cid:465)कया गया है ।

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आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी िसंह क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी म(cid:581) इसक(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय।

उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है ।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव।

------ पत्र संख्या 7/विविध-12-1016/2023-141 जल संसाधन विभाग --------

प्रेषक, राकेश कुमार कमल, अवर सचिव (प्रबंधन)। सेवा में, महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ,

बिहार, पटना।

दिनांक : 19 जनवरी 2024 विषय :-श्री देववंश कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-1, नवादा द्वारा दिनांक 23.03.2002 से दिनांक 14.01.2009 तक कनीय अभियंता (कार्य0) मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे के अधीन की गई पूर्व सेवा क वर्त्तमान सेवा के साथ पेंशन प्रयजनार्थ परिगणित करने की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. यह स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1548 दिनांक 27.06.2011 के प्रावधान के आलक में बिहार सरकार के अधीन पूर्व सेवा के साथ पेंशन प्रयजनार्थ परिगणित करने हेतु प्रदान की जाती है।

3. इसमें वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन, राकेश कुमार कमल, अवर सचिव (प्रबंधन)। ------ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ------ अधिसूचना 19 जनवरी 2024 सं0 1/स्था0 (2) 07/2023- --सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-20.10.2023 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार गव्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित जिला गव्य विकास पदाधिकारी को निदेशक, गव्य में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र॰ पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम वर्तमान कोटि
1 2 3
1. श्री संजय कुमार, प्रभारी संयुक्त निदेशक (मु0), गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना जिला गव्य विकास पदाधिकारी
7 (cid:464)बहार गजट, 31 2024

2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे। 3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।

4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं0-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों एवं अधिसूचना संख्या-636, दिनांक-10.01.2024 के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

6. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक निदेशक, गव्य (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है।

7. उपर्युक्त पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक, गव्य के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमन प्रसाद साह, उप-सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 46—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

8 (cid:464)बहार गजट, 31 2024

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद विद्यापति मार्ग, पटना-800001 ------ अधिसूचना 05 सितम्बर 2023

सं0 2081--श्री राम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरवाड़ी, राजापुर, जिला-पटना बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-51 है।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु वर्ष 2001 में 15 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था, इस न्यास के संबंध में मिल रही षिकायतों के संबंध में पर्षद के मा0 सदस्यों द्वारा न्यास का स्थल निरीक्षण भी किया गया। स्थल निरीक्षण के उपरांत सभी पक्षों को विभिन्न तिथियों पर विस्तार पूर्वक सूना गया। यह तथ्य प्रकाष में आया कि पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति के 05 सदस्य जीवित है, शेष सदस्यों का स्वर्गवास हो गया है। यह तथ्य भी प्रकाष में आया कि वह न्यास समिति कभी भी प्रभावी नहीं हो सकी। सभी पक्षों को विस्तारपुर्वक सुनने के पश्चात तथा सभी परिस्थितियों के विचारोपरांत न्यास समिति गठन के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी का पत्रांक-956, दिनांक-09/05/2023 के द्वारा 11 व्यक्तियों की सूची पर्षद को उपलब्ध करायी गयी, जिसका संबंधीत थाना से मंतव्य प्राप्त कर लिया गया। अतः अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तावित नामों तथा स्थानीय लोगों के द्वारा दिये गये नामों में (जो आम सभी द्वारा नहीं प्रस्तावित है) इसलिए कुछ लोगों के नाम को शामिल करते हुए उक्त मंदिर की व्यवस्था एवं देखभाल हेतु एक योजना का निरूपण करते हुए निम्न न्यास समिति का गठन किया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेष दिनांक-15/07/2023 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''श्री राम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरवाड़ी, राजापुर, जिला- पटना' की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्रीराम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, राजापुर, जिला- पटना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्रीराम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, राजापुर, जिला- पटना'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्‌ संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंट-पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राषि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विषेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिष्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।9 (cid:464)बहार गजट, 31 2024 10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्‌र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष, संचालन करेंगे।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

17. यह अधिसूचना बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अनुमोदन के पश्चात प्रकाषित की जा रही है। पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति गठित की जाती हैः-

1. श्री अच्युतानंद उपाध्याय, (सेवानिवृत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष) - अध्यक्ष। पता- बुद्धा कॉलोनी, राजापुर, जिला- पटना। 2. श्री अजय कुमार पाण्डेय, पिता- स्व0 रामाकांत पाण्डेय - उपाध्यक्ष। मो0- 6299997116 3. श्री सौरभ कुमार सिंह, पिता- स्व0 गोरख प्रसाद सिंह - सचिव। मो0- 9334069925 4. श्री बिपिन कुमार सिन्हा,(उर्फ गुड्‌डु जी) पिता- स्व0 बृन्द कमार सिन्हा - कोषाध्यक्ष। मो0- 8789047347 5. श्री नागेन्द्र दास - सदस्य सह-पुजारी पता- श्री राम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरबाड़ी, राजापुर, जिला- पटना। 6. श्री सोहन सिंह, पिता- स्व0 षिव प्रताप सिंह - सदस्य। मो0- 9334056325 7. श्री देवदत्त प्रसाद, मैनपुरा, पटना - सदस्य। 8. श्रीमति पुष्पा देवी, पति- श्री गणेष कुमार - सदस्य। मे0- 7870532616 9. श्री अषोक सिंह उर्फ पप्पू जी, पिता- स्व0 नागेष्वर शरण सिंह - सदस्य। मो0- 9431493612 10. श्री सुभाष कुमार, पिता- स्व0 प्रेम महतो - सदस्य। मो0- 9973260500 11. श्री प्रवीण कुमार, पिता- स्व चन्देष्वर प्रसाद - सदस्य। मो0- 9334108477 उक्त आदेष के आलोक मेें ''श्री राम जानकी सिया बिहारी कुंज ठाकुरवाड़ी, राजापुर, जिला- पटना'' के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। नोटः-न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन / विक्रय/ पट्‌टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेष से, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 46—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-01-31.5/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-01-31.5.