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(0 82) ए ;बपकरू232द्धए 1 ;बपकरू547द्ध 2024
सं॰-14/एम.10-100/2006 (खण्ड)/213(14) स्वा॰ स्वास्थ्य विभाग ——— संकल्प 30 जनवरी 2024 विषयः- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा रोग के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल चिकित्सोपरांत प्रत्येक मरीज के लिए नियमित दवा सेवन हेतु मात्र प्रथम वर्ष के लिए छः-छः माह पर दो किश्तों में कुल राशि ` 2,16,000/- (दो लाख सोलह हजार रूपये) मात्र चिकित्सीय अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-271(14), दिनांक- 15.02.2018 की कंडिका-2(8) में प्रावधान किया गया है कि राज्य के वैसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय ` 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपये) तक है, को गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए अनुदान के रूप में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से ` 3,00,000/-(तीन लाख रूपये) की राशि प्रदान की जाती है।
2-विभिन्न माध्यमों से विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता रहा है कि गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात् मरीजों को सतत् चिकित्सीय देख-रेख एवं कतिपय दवाओं का नियमित सेवन करना पड़ता है, परन्तु गरीब मरीज इस अतिरिक्त व्यय भार के वहन में सक्षम नहीं होते हैं, और इनके गुर्दा प्रत्यारोपण से होने वाले वास्तविक लाभ से वंचित रहने की संभावना प्रबल रहती है।
3-उक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा प्रत्यारोपण कराये मरीजों को, गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल चिकित्सोपरांत प्रत्येक मरीज के लिए नियमित दवा सेवन हेतु चिकित्सीय अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन था। ;बपकरू464द्ध ;द्ध 1 ;बपकरू547द्ध 2024 2
| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु आर्थिक अनुदान प्राप्त मरीजो की संख्या |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2018-19 | 247 |
| 2. | 2019-20 | 238 |
| 3. | 2020-21 | 141 |
| औसत | 210 मरीज प्रति वित्तीय वर्ष |
6-उक्त आधार पर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल चिकित्सोपरांत नियमित दवा सेवन के लिए राशि ` 2,16,000/- (दो लाख सोलह हजार रूपये) मात्र चिकित्सीय अनुदान प्रति मरीज की दर से औसतन 210 मरीजों के गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल चिकित्सोपरांत नियमित दवा सेवन की जाने वाली चिकित्सीय अनुदान पूरे वित्तीय वर्ष उपलब्ध कराये जाने के लिए ` 4,53,60,000/-(चार करोड़ तिरपन लाख साठ हजार रूपये) वार्षिक व्यय भार प्रथम वर्ष में आने की संभावना होगी तथा प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष में यह व्यय भार मरीजो की संख्या के अनुसार बढ़ने की संभावना होगी, जिसे राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा।
7-लाभुकों/उनके अभिभावको द्वारा गुर्दा प्रत्यारोपण के सफल चिकित्सोंपरांत नियमिति दवा सेवन हेतु शपथ पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8-लाभुकों से प्राप्त विवरणी एवं तत्संबंधी आवेदनों पर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मात्र प्रथम वर्ष के लिए छः-छः माह पर दो किश्तो मे कुल राशि ` 2,16,000/- (दो लाख सोलह हजार रूपये) मात्र चिकित्सीय अनुदान की स्वीकृति हेतु निर्णय अधिकृत राज्यस्तरीय समिति की अनुशंसा द्वारा की जायेगी।
9-अधिकृत राज्यस्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में लाभार्थी या उनके प्राकृतिक/वैधानिक अभिभावक के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) द्वारा मात्र प्रथम वर्ष के लिए छः-छः माह पर दो किश्तो मे कुल राशि `2,16,000/- (दो लाख सोलह हजार रूपये) मात्र चिकित्सीय अनुदान हस्तांतरित की जायेगी। 10-सम्यक विचारोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या 271(14), दिनांक-15.02.2018 की कंडिका-2(8) में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत गुर्दा रोग के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण का प्रावधान है, जिसका सफल चिकित्सोपरांत प्रत्येक मरीज के लिए नियमित दवा सेवन हेतु मात्र प्रथम वर्ष के लिए छः-छः माह पर दो किश्तो में कुल राशि ` 2,16,000/- (दो लाख सोलह हजार रूपये) मात्र चिकित्सीय अनुदान प्रदान करने के लिए उक्त संकल्प की कंडिका-2(8)(ख) के रूप में प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
11-पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-271(14), दिनांक-15.02.2018 की कंडिका -2(8) को इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
12-यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
संजय कुमार सिंह, सरकार के सचिव।