असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
12 माघ 1945 (श0)
(सं0 पटना 85) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 1 फरवर(cid:547) 2024
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श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-939/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अपर समार्हाा-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, गया के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1582 दिनांक-01.04.2022 द्वारा संशोधित आरोप पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।
2. आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध अधिप्राप्ति वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अधिप्राप्ति धान की मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिलरों के साथ Deed of pledge के अंतर्गत संबंधित मिलरों से उनके द्वारा Title deeds of self acquired/inherited landed property and the ownership paper of mills in his possession which are been pledged by him as security के रूप में प्राप्त किया जाना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।
3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-12360 दिनांक-20.07.2022 द्वारा आरोप पत्र (साक्ष्यो सहित) की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। 4. श्री कुमार के पत्रांक-132 दिनांक-17.07.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।
5. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-15388 दिनांक-11.08.2023 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से विन्दुवार मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5228 दिनांक 01.12.2023 द्वारा मंतव्य इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 फरवर(cid:547), 2024 रूपये) जमा कर दिया गया है। शेष राशि रू0 19,49,74,047.20/- (उन्नीस करोड़ उनचास लाख चौहार हजार सैंतालीस रूपये बीस पैसे) की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। 7. समीक्षोपरांत प्रस्तुत मामले की गहन जांच के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
8. श्री कुमार के विरुद्ध इस विभागीय कार्यवाही में मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉ0 लि0, निगम मुख्यालय, पटना द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे।
9. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,