असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
12 माघ 1945 (श0)
(सं0 पटना 86) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 1 फरवर(cid:547) 2024
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श्री मधुकान्त, बि॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-714/19), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-33 दिनांक-19.03.2023 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव को मुख्यालय से अनधि—त रूप से अनुपस्थित रहने, अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, विक्रमशिला महोत्सव जैसे राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सभी के सामने जिला परिवहन पदाधिकारी सहित वरीय पदाधिकारियों को गाली-गलौज करने, अधीनस्थों को जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सहयोग नहीं करने का निदेश देने, अपने सरकारी मोबाईल को अपने अधीनस्थ कर्मी के पास छोड़ने, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने, आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया।
2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5596 दिनांक-22.03.
2023 द्वारा श्री मधुकान्त, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-714/19 को संकल्प निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।
3. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-7361 दिनांक-18.04.2023 द्वारा श्री मधुकान्त से बचाव बयान की मांग की गयी। विभागीय पत्रांक-9073 दिनांक-15.05.2023 एवं पत्रांक-11832 दिनांक-21.06.2023 द्वारा श्री मधुकान्त से प्राप्त बचाव बयान की छायाप्रति संलग्न करते हुए जिला पदाधिकारी, भागलपुर से विन्दुवार मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-96 दिनांक-17.07.2023 द्वारा वांछित मंतव्य इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 फरवर(cid:547), 2024 पंचायत आम निर्वाचन-2021 की तैयारियों की समीक्षा में आपेक्षित प्रगति नहीं पायी गयी। श्री मधुकांत एक वरीय पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी होने के नाते इन्हें अपने र्काव्य निर्वहन में और अधिक सजगता बरतनी चाहिए थी।''
5. समीक्षोपरांत प्रस्तुत मामले की गहन जांच के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री मधुकान्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
6. श्री मधुकान्त के विरुद्ध इस विभागीय कार्यवाही में मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे।
7. श्री मधुकान्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,