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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 February 2024

Published 02 February 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-02-02.93
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 13 माघ 1945 (श0)

(सं0 पटना 93) पटना, शु(cid:272)वार, 2 फरवर(cid:547) 2024 ———

बिहार टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी एवंं होटल संचालक प्रोत्साहन योजना 2024

सं॰ TDRT/80010/01-2024-372—पर्यटन देष के बड़े सेवा उद्योगों में से एक है। आर्थिक विकास एवं रोजगार सृृजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतरगामी (Inbound) पर्यटन से न केवल विदेषी मुद्रा अर्जित होती है बल्कि यह पर्यटकीय संरचना और सुविधाओं के सर्वांगीण विकास में भी सहायक होता है। पर्यटन देष को एक सूत्र में बांधने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

1.1 बिहार का पयर्टन क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृृतिक, प्राकृृतिक एवं धार्मिक धरोहरों से परिपूर्ण है। विदेषी पर्यटकों के बीच इसकी विविधता एवं समृृद्धि को लेकर काफी उत्सुकता एवं कौतुहल देखा गया है। यह भावना विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटक मेला आयोजनों में स्पष्टतः परिलक्षित होती है। पर्यटकों के बीच विभाग की तरफ से तैयार करायी गयी प्रचार सामग्री यथा पर्यटक स्थलों के विडियो, तस्वीरें एवं पर्यटकीय साहित्य काफी प्रचलित हो रहे हैं।

1.2 अंतरगामी (Inbound) पर्यटन, जिसमें घरेलू पर्यटन भी शामिल है, के विकास में पर्यटन-सेवा प्रदाताओं खासकर टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी एवं होटेलियर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इनकी सक्रियता पर्यटकीय आंकड़ों की वृृद्धि में सहायक होती है। राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले टूर एण्ड ट्रैवल फेयर में इनकी सहभागिता न केवल बिहार के ब्रांडिंग में सहायक होती है बल्कि देषी एवं विदेषी टूर ऑपरेटर तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

1.3 यह राज्य के हित में है कि अधिक से अधिक टूर ऑपरेटस, ट्रैवल एजेंसीएवं होटेलियर्स इस तरह के आयोजनों में बढ़-चढ़ कर भाग ले। इस तरह की भागीदारी से अंततः पर्यटकीय संख्या में वृृद्धि के रूप में फलीभूत होगी। इसी अवधारणा के अनुरूप टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी एवं होटेलियर्स को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैवल फेयर, प्रदर्षनी एवं रोड शो में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना का सृृजन किया जा रहा है।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 2 फरवर(cid:547) 2024 2. योजना का उद्देष्यः

2.1 टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंसी एवं होटेलियर्स को विदेषी पर्यटन बाजार में बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहन करना।

2.2 घरेलू पर्यटन बाजार के लिये बिहार प्रदेष के पर्यटन स्थलों की बेहतर रूप से ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना, ताकि इससे घरेलू पर्यटन में उल्लेखनीय वृृद्धि हो।

2.3 बिहार के पर्यटकीय स्थलाें पर देषी एवं विदेषी पर्यटकों की संख्या में वृृद्धि करना।

3. योजना का विस्तार एवं पात्रताः

3.1 इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन वैसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों मे भाग लेने हेतु प्रदान किया जायेगा जिसमें पर्यटन विभाग स्वयं भाग ले रहा हो या उनमें भाग लेने हेतु पर्यटन विभाग या निदेषालय के द्वारा टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी एवं होटेलियर्स को उत्प्रेरित किया गया हो।

3.2 इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु ट्रैवल फेयर, प्रदर्षनी एवं रोड शो (पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित) में भाग लेने वाले वैसे टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंसी एवं होटेलियर आच्छादित होंगे जो पर्यटन निदेषालय के अन्तर्गत सूचीबद्ध/मान्यताप्राप्त होंगे।

4. वित्तीय प्रोत्साहन राषि :-

4.1 घरेलू (Domestic) आयोजन ।-घरेलू (Domestic) से अभिप्राय बिहार राज्य के बाहर अन्य प्रदेषों में आहूत होने वाले आयोजनों से है। घरेलू (Domestic) आयोजनों के संदर्भ में प्रोत्साहन की राषि एकमुष्त रू॰ 15000/-(रूपये पन्द्रह हजार मात्र) या यात्रा टिकट एवं आवासन व्यय की सम्मिलित राषि का 50% जो कम हो, देय होगी।

4.2 अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनः-अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेेतु प्रति आयोजन निम्नवत प्रोत्साहन राषि प्रदान की जायेगीः-

4.2.a आयोजन (1)।-भारत की सीमा रेखा से सटे देषों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु एकमुष्त रू॰ 30,000/-(रूपये तीस हजार मात्र) या यात्रा टिकट एवं आवासन व्यय की सम्मिलित राषि का 50% जो कम हो, देय होगी।

4.2.b आयोजन (2)।-पष्चिम एषिया एवं दक्षिण-पूर्व एषिया देषों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु एकमुष्त रू॰ 35,000/-(रूपये पैंतीस हजार मात्र) या यात्रा टिकट एवं आवासन व्यय की सम्मिलित राषि का 50% जो कम हो, देय होगी।

4.2.c आयोजन (3)।-कोरिया, जापान, अफ्रीका तथा यूरोप के देषों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु एकमुष्त रू॰ 50,000/-(रूपये पचास हजार मात्र) या यात्रा टिकट एवं आवासन व्यय की सम्मिलित राषि का 50% जो कम हो, देय होगी।

4.2.d आयोजन (4)।-उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड आदि देषों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु एकमुष्त रू॰ 75,000/-(रूपये पचहत्तर हजार मात्र) या यात्रा टिकट एवं आवासन व्यय की सम्मिलित राषि का 50% जो कम हो, देय होगी। 5. प्रक्रिया :-

5.1 आवेदक द्वारा इस योजना का लाभ उठाने के लिये सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में आवेदन निदेषक, पर्यटन को देना होगा, जिसमें संंबंधित आयोजन का विवरण एवं उसमें किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण अंकित किया जायेगा। (अनुलग्नक-1)

5.2 घरेलू आयोजनों में भाग लेने के पष्चात्‌्‌ राषि प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन के साथ यात्रा का टिकट एवं बोर्डिंग पास (हवाई यात्रा के संदर्भ में) तथा आवासन विपत्र मूल रूप में संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त आयोजन में भाग लेने से संबंधित निमंत्रण, अपनी सहमति पत्र तथा विभाग द्वारा भाग लिये जाने हेतु अनुमति पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में आवंटित स्थल पर कार्य करने का छायाचित्र भी संलग्न करना आवष्यक होगा।

5.3 अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के पष्चात्‌्‌ राषि प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन के साथ हवाई यात्रा का टिकट एवं बोर्डिंग पास तथा आवासन विपत्र, पासपोर्ट, वीजा एवं इमीग्रेषन स्टाम्प के पृृष्ठों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। इसके साथ ही आयोजन में भाग लेने से संबंधित निमंत्रण एवं अपनी सहमति पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में आवंटित स्थल पर कार्य करने का छायाचित्र भी संलग्न करना आवष्यक होगा।

5.4 प्रतिपूर्ति आवेदन के साथ प्रदर्षनी से संबंधित टूर रिपोर्ट एवं छायाचित्र भी समर्पित करना आवष्यक होगा। (अनुलग्नक-2)3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 2 फरवर(cid:547) 2024 5.5 आवेदक एक बार में एक आयोजन के लिये राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में से किसी एक संस्थान का ही वित्तीय सहायता का लाभ ले सकेगा। इसके लिये आवेदक द्वारा स्वघोषित शपथ पत्र देना होगा। (अनुलग्नक-3)

5.6 आवेदक द्वारा गलत सूचना के आधार पर प्रोत्साहन राषि प्राप्त किये जाने पर उन्हें अगले तीन वर्ष हेतु उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

5.7 आवेदक को अधिकतम 03 अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों एवं 05 घरेलू आयोजनों के लिये प्रोत्साहन राषि देय होगा।

6. प्रोत्साहन राषि दावा करने की अवधि :-

6.1 आवेदक द्वारा पर्यटन प्रदर्षनी के समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त वर्णित सभी कागजातों के साथ प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र पर्यटन निदेषालय में समर्पित किया जायेगा।

7. योजना की स्वीकृृति एवं राषि निकासी :-

7.1 इस राषि को स्वीकृृत करने का अधिकार निदेषक पर्यटन को होगा। 7.2 इस राषि का व्यय विज्ञापन प्रकाषन मद के 2601 विपत्र कोड से की जायेगी।

8. योजना की अवधि एवं समीक्षा-यह योजना 01 जनवरी -31 दिसम्बर, 2024 तक लागू रहेगी। तत्पष्चात्‌्‌ इस योजना की अवधि विस्तार एवं समीक्षा आवष्यकतानुसार समय-समय पर की जाएगी तथा इसके लिये पर्यटन विभाग सक्षम होगा।

4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 2 फरवर(cid:547) 2024 अनुलग्नक - 1

बिहार पर्यटन-सेवा-प्रदाता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भाग लेने हेतु आवेदन प्रपत्र

क्र ॰ विवरणी अभ्युक्ति
1 फर्म/एजेंसी का नाम
2 फर्म/एजेंसी का पता, मोबाईल नं॰ एवं ईमेल आईडी
3 भाग लेने वाले आयोजन का नाम
4 भाग लेने वाले फर्म/एजेंसी के अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं॰
5 फर्म/एजेंसी द्वारा पूर्व में भाग लिये गये आयोजनों का नाम
6 आयोजन में भाग लेने हेतु प्रस्थान की संभावित तिथि

7. आयोजन में किये जाने वाले कार्यों की संक्षिप्त विवरणी :-

सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर

नाम-

पदनाम-

फर्म/एजेंसी का नाम एवं पता-

तिथि एवं स्थान5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 2 फरवर(cid:547) 2024 अनुलग्नक -2 बिहार पर्यटन-सेवा-प्रदाता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भाग लेने के पष्चात्‌्‌

प्रतिवेदन प्रपत्र (Tour Report)

क्र॰ विवरणी अभ्युक्ति
1 फर्म/एजेंसी का नाम
2 फर्म/एजेंसी का पता, मोबाईल नं॰ एवं ईमेल आईडी
3 भाग लेने वाले आयोजन का नाम
4 भाग लेने वाले फर्म/एजेंसी के अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं॰
5 आयोजन में भाग लेने हेतु प्रस्थान एवं आगमन की तिथि
6 आयोजन में भाग लेने का देष एवं शहर का नाम
7 पूर्व में किये गये दावा की संख्या एवं आयोजन का नाम
8 आयोजन में किये गये कार्यों की संक्षिप्त विवरणी तथा फोटोग्राफ

सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर

नाम-

पदनाम-

फर्म/एजेंसी का नाम एवं पता-

तिथि एवं स्थान6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 2 फरवर(cid:547) 2024 अनुलग्नक -3

स्वघोषणा प्रपत्र (Self-Declaration)

1. मैं .......................................... (नाम) (पदनाम) (फर्म/एजेंसी का नाम) द्वारा ............................ (आयोजन का नाम) (तिथि) में भाग लिया गया है।

2. मुझे या मेरी फर्म/एजेंसी को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या अन्य किसी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

3. मैं या मेरी फर्म/एजेंसी के द्वारा पूर्व में इस आयोजन में भाग लेने के लिये पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या अन्य किसी संस्थान से वित्तीय सहायता/लाभ नहीं लिया गया है।

4. मैं या मेरी फर्म/एजेंसी के द्वारा दी गई उपरोक्त एवं अन्य सूचनाएँ सही है। गलत सूचना दिये जाने पर सभी राषि मेरे द्वारा शीघ्र लौटा दी जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी।

सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर

नाम-

पदनाम-

फर्म/एजेंसी का नाम एवं पता-

तिथि एवं स्थान

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 93-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-02-02.93/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-02-02.93.