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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 February 2024

Published 07 February 2024

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-02-07.6
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 18 1945 (श0) सं(cid:201)या 06 पटना, बुधवार, ————————

7 2024 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-39 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 40-40 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 41-42 पूरक

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पूरक-क 43-532 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत

सूचनाएं। —————

विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

25 जनवरी 2024

एस0ओ0 63, दिनांक 7 फरवरी 2024--जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-1418/जि0वि0, दिनांक-17.

04.2023 के अनुसरण में मधुबनी जिला के लिये अनूसचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप मधुबनी जिला अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री सपन कुमार सिंह, अधिवक्ता-सह-विशेष लोक अभियोजक, अनूसचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, जिनका पंजीयन संख्या-605/1991 है, को पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए पुनः विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही प्रसंगाधीन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3. संबंधित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का अनुमान्य दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा लेकिन उन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।

4. संबंधित विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक माह निष्पादित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन एवं कारणों सहित लंबित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालनार्थ प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित अधिनियम से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

6. संबंधित विशेष लोक अभियोजक यदि लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत हैं, तो उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। इन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।

(संसं0-सी0/ए0एस0-3-34/2007-592/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम मंडल, अवर सचिव।

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25 जनवरी 2024

एस0ओ0 62, दिनांक 7 फरवरी 2024--जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-70/विधि, दिनांक-11.01.

2023 के अनुसरण में नवादा जिला के लिये अनूसचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नवादा जिला अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने मो0 महबूब उद्‌दीन, अधिवक्ता, जिनका3 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 पंजीयन संख्या-1686/1996 है, को पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए पुनः विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही प्रसंगाधीन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3. संबंधित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का अनुमान्य दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा लेकिन उन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।

4. संबंधित विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक माह निष्पादित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन एवं कारणों सहित लंबित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालनार्थ प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित अधिनियम से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

6. संबंधित विशेष लोक अभियोजक यदि लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत हैं, तो उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। इन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।

(संसं0-सी0/ए0एस0-3-33/2007-591/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम मंडल, अवर सचिव।

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ः—श्री मनोज कुमार सिन्हा, निबन्धक (निगरानी), पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय मुख्य न्यायाधीष के आदेषानुसार, श्री रूद्र प्रकाष मिश्र के स्थान पर, महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है। वह अगले आदेष तक निबन्धक (निगरानी) का पदभार लिए रहेंगे। षषि भूषण प्रसाद सिंह, The 7th November 2023

No. 632A:—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Manoj Kumar Sinha, Registrar (Vigilance), Patna High Court, Patna as Registrar General, Patna High Court, Patna vice Sri Rudra Prakash Mishra with effect from the date he assumes charge of his office. He will continue to hold charge of Registrar (Vigilance) till further orders.

By order of Hon'ble the Chief Justice, S.B.P. Singh, Registrar (Appointment).

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ः--निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देषित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीष के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

1. श्री राजेष नारायण सेवक पाण्डेय, सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना भागलपुर रिक्त
4 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
2. श्री गोपाल जी प्रधान न्यायाधीष, परिवार न्यायालय, पष्चिमी चम्पारण स्थित बेतिया सहरसा रिक्त
3. श्री दिग्गविजय कुमार प्रधान न्यायाधीष, परिवार न्यायालय, बेगुसराय शेखपुरा रिक्त
4. श्री पुनीत कुमार गर्ग प्रधान न्यायाधीष, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद सारण स्थित छपरा रिक्त
5. श्री अजय कुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीष, परिवार न्यायालय, सारण स्थित छपरा लखीसराय सुश्री षिल्पी सोनीराज के स्थान पर जिनकी अनुषंसा सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के स्थान पर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु की गयी है।

मनोज कुमार सिन्हा, The 3rd November 2023

No. 631 A:—The following Officers named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below : :

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting. Name of the station where the officer has been transferred. Chain of Transfer
1. 2. 3. 4.
1. Shri Rajesh Narayan Sewak Pandey, Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna Bhagalpur Since Vacant
2. Shri Gopal Ji, Principal Judge, Family Court, West Champaran at Bettiah. Sahara Since Vacant
3. Shri Digvijay Kumar, Principal Judge, Family Court, Begusarai Sheikhpura Since Vacant
4. Shri Puneet Kumar Garg, Principal Judge, Family Court, Aurangabad Saran at Chapra Since Vacant
5 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
5. Shri Ajay Kumar Sharma, Principal Judge, Family Court, Saran at Chapra Lakhisarai Vice Ms. Shilpee Soniraj, who has been recommended for transfer and posting as Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna.

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General I/c.

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ः—श्री राघवेन्द्र विक्रम सिंह परमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, मधुबनी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, झंझारपुर (मधुबनी) के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है। मनोज कुमार सिन्हा, The 8th November 2023

No. 649A:—Sri Raghwendra Vikram Singh Parmar, Additional District & Sessions Judge, Madhubani is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Jhanjharpur (Madhubani).

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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ः—माननीय मुख्य न्यायाधीष के आदेषानुसार, श्री अमिताभ चौधरी, प्रधान न्यायाधीष, परिवार न्यायालय, बांका को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, श्री षषि भूषण प्रसाद सिंह के स्थान पर, निबंधक (नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है। The 18th December 2023

No. 759A :—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Amitava Choudhary, Principal Judge, Family Court, Banka as Registrar (Appointment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Shashi Bhushan Prasad Singh.

By order of Hon'ble the Chief Justice, M.K. Sinha, Registrar General.

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ः—माननीय मुख्य न्यायाधीष के आदेषानुसार, श्री प्रणव शंकर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, औरंगाबाद को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, स्थानांतरित हुए श्री अंकुर गुप्ता के स्थान पर, विषेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक पदाधिकारी), मुख्य न्यायाधीष सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है। The 18th December 2023

No. 760A:—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Pranaw Shankar, Additional District and Sessions Judge, Aurangabad as Officer on Special Duty (Judiical Officer) in the Chief Justice Secretariat, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Ankur Gupta since transferred.

By order of Hon'ble the Chief Justice, M.K. Sinha, Registrar General.

6 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

ः—माननीय मुख्य न्यायाधीष के आदेषानुसार, श्रीमती मितु सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, औरंगाबाद को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, स्थानांतरित हुए श्री अभिजीत कुमार के स्थान पर, प्रभारी निबंधक (भर्त्ती एवं नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है। मनोज कुमार सिन्हा, The 18th December 2023

No. 761A :—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Ms. Meetu Singh, Additional District and Sessions Judge, Aurangabad as I/C Registrar (Recruitment & Appointment), Patna High Court, Patna with effect from the date she assumes charge of her office vice Sri Abhijit Kumar since transferred.

By order of Hon'ble the Chief Justice,

M.K. Sinha, Registrar General.

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ः—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देषित जजी एवं स्थान पर साधारणतः न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता हैैं।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं

01. नेहा कुमारी भलोटिया, मुंसिफ, नौगछिया अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना पटना

मनोज कुमार सिन्हा, The 1st December 2023

No. 681A:—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no.2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no.3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to7 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against her name in column no. 4 of the table.

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting a) Designation at the new station b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Name of the District
1. 2. 3. 4.
1. Ms. Neha Kumari Bhalotia, Munsif, Naugachia Judicial Magistrate Patna Patna Patna

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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ः—माननीय मुख्य न्यायाधीष के आदेषानुसार, श्रीमती रचना श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, पूर्णिया को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, श्री सुभाष चन्द्र षर्मा के स्थान पर, अतिरिक्त निबंधक, किषोर न्याय सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है। मनोज कुमार सिन्हा, The 5th December 2023

No. 685A :—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Ms. Rachna Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Purnea as Additional Registrar, Juvenile Justice Secretariat, Patna High Court, Patna with effect from the date she assumes charge of her office vice Sri Suvash Chandra Sharma.

By order of Hon'ble the Chief Justice,

M.K. Sinha, Registrar General.

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:—न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित (असैनिक न्यायाधीष, कनीय

01. श्री राजीव कुमार, मुंसिफ, षाहपुर पटोरी (समस्तीपुर) 10.04.2023

मनोज कुमार सिन्हा,8 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 The 23rd December 2023

No. 794 A :—The service of following (Civil Judge, Junior Division) appointed on the basis of the result of 29th Judicial Service Competitive Examination is hereby confirmed w.e.f. the date indicated against his respective name in column 3.

Sl. No. Name of the Officer, designation and present place of posting Date of Confirmation
01. Sri Rajeev Kumar, Munsif, Shahpur Patori (Samastipur) 10.04.2023

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में नामित न्यायिक पदाधिकारी को असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) से असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि) में पदोन्नत करते हुए उसी तालिका के स्तम्भ-3 में दर्षाए गए तरीके से अस्थायी तौर पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा (11) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा स्तंभ-3 में नामित न्यायिक पदाधिकारी को जो अवर न्यायाधीष-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए हैं, उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किया जाता है, बषर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

1 2 3
1. श्री कुमार प्रभाकर अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई। (अ) अवर न्यायाधीष -सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) जमुई (स)

मनोज कुमार सिन्हा, The 22nd December 2023

No. 768A :—The Judicial officer of the cadre of Civil Judge (Junior Division), named in column no. 2 of the table given below has been promoted to the cadre of Civil Judge (Senior Division) and on promotion he is appointed and temporarily posted till further orders in the manner as indicated in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court is pleased to confer upon the Judicial Officer named below, who have been appointed as Sub- Judge-cum- A.C.J.M., the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that he shall work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70.

9 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
Sl. No. Name of the officer, designation and present place of posting (with Judgeship) (a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which appointed on promotion
1 2 3
1. Sri Kumar Prabhakar Sub-Divisional Judicial Magistrate, Jamui a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Jamui c) Jamui

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की षक्तियाँ प्रदान की जाती है।

1. 2. 3.
1. श्री मयंक कुमार पाण्डे, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि), बेगूसराय बेगूसराय
2. श्री आरव जैन, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि), छपरा, सारण सारण
3. श्री आषिष चन्द्रा, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि), भभुआ, कैमूर कैमूर
4. श्री सिद्धार्थ षर्मा, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुजफ्फरपुर
5. श्री आनंद राज, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि), छपरा, सारण सारण
6. श्री सुमित कुमार, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर (पष्चिमी) मुजफ्फरपुर
7. अनिता कुमारी, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि), आरा भोजपुर
8. श्री राकेष कुमार, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि), बिरौल दरभंगा
9. स्वाति चतुर्वेदी, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि), हाजीपुर, वैषाली वैषाली

मनोज कुमार सिन्हा, The 18th December 2023

No. 758 A:—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judges (Junior Division) named in column10 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 2nd Class for the District noted against their names in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting. Name of the District
1. 2. 3.
1. Sri Mayak Kumar Pandey, Probationary Civil Judge (Junior Division), Begusarai Begusarai
2. Sri Aarav Jain, Probationary Civil Judge (Junior Division), Saran at Chapra Saran
3. Sri Ashish Chandra, Probationary Civil Judge (Junior Division), Kaimur at Bhabhua Kaimur
4. Sri Siddharth Sharma, Probationary Civil Judge (Junior Division), Muzaffarpur (East) Muzaffarpur
5. Sri Anand Raj, Probationary Civil Judge (Junior Division), Saran at Chapra Saran
6. Sri Sumit Kumar, Probationary Civil Judge (Junior Division), Muzaffarpur (West) Muzaffarpur
7. Ms. Anita Kumari, Probationary Civil Judge (Junior Division), Ara Bhojpur
8. Sri Rakesh Kumar, Probationary Civil Judge (Junior Division), Biraul Darbhanga
9. Ms. Swati Chaturvedi, Probationary Civil Judge (Junior Division), Vaishali at Hajipur Vaishali

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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:—श्री सुवास चन्द्र षर्मा, अपर निबंधक किषोर न्याय सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, नवादा के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है। मनोज कुमार सिन्हा, The 18th December 2023

No. 757 A:—Sri Suvash Chandra Sharma, Additional Registrar, Juvenile Justice Secretariat, Patna High Court, Patna is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Nawadah.

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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:—श्री अली अहमद, प्रधान न्यायाधीष, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित श्री कुमुद रंजन सिंह के स्थान पर खगड़िया के जिला एवं सत्र न्यायाधीष के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है। मनोज कुमार सिन्हा,11 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 The 18th December 2023

No. 749 A:—Sri Ali Ahmad, Principal Judge, Family Court, Muzaffarpur is transferred and posted as District and Sessions Judge, Khagaria vice Sri Kumud Ranjan Singh, since transferred.

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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:—न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित (असैनिक न्यायाधीष, कनीय

01. श्री प्रद्युमन कुमार, मुंसिफ, बांका। 10.04.2023
02. श्री विष्वजीत कुमार, मुंसिफ, मधुबनी। 10.04.2023
03. सुश्री संगीता कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, जमुई। 10.04.2023
04. श्री विकास कुमार, मुंसिफ, बिहारषरीफ (नालन्दा)। 10.04.2023
05. श्री मो0 मंजूर आलम, मुंसिफ, अररिया। 10.04.2023
06. श्री दामोदर कुमार, मुंसिफ, सासाराम (रोहतास)। 10.04.2023
07. सुश्री अल्का राय, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, झंझारपुर (मधुबनी)। 10.04.2023
08. श्री जय प्रकाष वर्मा, मुंसिफ-सह-न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बेनीपट्‌टी (मधुबनी)। 10.04.2023
09. सुश्री स्मिता कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, आरा (भोजपुर)। 10.04.2023
10. मो0 सलीकुर रहमान, मुंसिफ, दमदाहा (पूर्णियॉ)। 10.04.2023
11. श्री राहुल कुमार, मुंसिफ-सह-न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, तेघड़ा (बेगूसराय)। 10.04.2023
12. सुश्री जुली कुमारी, मुंसिफ, समस्तीपुर। 10.04.2023
13. श्री सुधीर कुमार पासवान, मुंसिफ-सह-न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बखरी (बेगूसराय)। 10.04.2023
14. श्री सुमित कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, उदा-किषुनगंज (मधेपुरा)। 10.04.2023
15. सुश्री सुमन कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बांका। 10.04.2023
16. सुश्री रूबी कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, झंझारपुर (मधुबनी)। 10.04.2023
12 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
17. सुश्री नंदिता कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हिलसा (नालन्दा)। 10.04.2023
18. सुश्री षोभना स्वेतांकी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बांका। 10.04.2023
19. सुश्री षिखा कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हाजीपुर (वैषाली)। 10.04.2023
20. श्री सचिन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बीरपुर (सुपौल)। 10.04.2023
21. सुश्री सोनल विस्वास, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, आरा (भोजपुर)। 10.04.2023
22. श्री ईष्वर चन्द्र अकेला, मुंसिफ-सह-न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अरवल (जहानाबाद)। 10.04.2023
23. सुश्री पियुष पायल, मुंसिफ, गोपालगंज। 10.04.2023
24. श्री विवेक कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, सीवान। 10.04.2023
25. श्री ऋषभ श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, गोपालगंज। 10.04.2023
26. सुश्री तनवी तेजस्विता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना। 10.04.2023
27. श्री विकास कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, गोपालगंज। 10.04.2023
28. सुश्री ऋचा राज, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, नवादा। 10.04.2023
29. श्री सुधांषु शेखर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)। 10.04.2023
30. सुश्री अदिती झा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, गया। 10.04.2023
31. श्री षिव कुमार सिन्टू, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, फारबिसगंज (अररिया)। 10.04.2023
32. श्री स्कंद राज, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, अररिया। 10.04.2023
33. श्री अनुराग वर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)। 10.04.2023
34. सुश्री निष्ठा उपाध्याय, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बेतिया (पष्चिमी चम्पारण)। 10.04.2023
13 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
35. सुश्री दिप्ती सिंह चौहान, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, गया। 10.04.2023
36. श्री कुमार षुभम, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, दानापुर (पटना)। 10.04.2023
37. सुश्री प्रज्ञा मानस, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, मुंगेर। 10.04.2023
38. सुश्री अंजिता सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, सहरसा। 10.04.2023
39. सुश्री उजमा कंवर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, हाजीपुर (वैषाली)। 10.04.2023
40. श्री कन्वर विरेन्द्र सिंह, मुंसिफ, रोसड़ा (समस्तीपुर)। 10.04.2023
41. सुश्री प्रज्ञा एष्वर्या, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, शेरघाटी (गया)। 10.04.2023
42. श्री अमित कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, सहरसा। 10.04.2023
43. श्री प्रणव कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, जमुई। 10.04.2023
44. सुश्री षबनम जबी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, शेरघाटी (गया)। 10.04.2023
45. श्री प्रिंस भारती, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, मुजफ्फरपुर (पि"चमी)। 10.04.2023
46. सुश्री सुमन चन्द्रा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, सीतामढ़ी। 10.04.2023
47. सुश्री निभा आनंद, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। 10.04.2023
48. श्री विनय कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)। 10.04.2023
49. सुश्री करिष्मा कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बिहारषरीफ (नालन्दा)। 10.04.2023
50. सुश्री योगिता श्री, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, कटिहार। 10.04.2023
51. सुश्री प्रियंका यादव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, पटना। 10.04.2023
52. श्री राकेष रंजन, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, हाजीपुर (वैषाली)। 10.04.2023
14 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
53. श्री अनुराग गौरव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बिहारषरीफ (नालन्दा)। 10.04.2023
54. सुश्री मनीषा कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, आरा (भोजपुर)। 10.04.2023
55. सुश्री मासूम खनम, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बेगूसराय। 10.04.2023
56. नेहा निहारिका, सहायक निबंधक, बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार, पटना। 10.04.2023
57. श्री सोनू सौरव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, सीतामढ़ी। 10.04.2023
58. सुश्री सबा षकील, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, पटना सिटी (पटना)। 10.04.2023
59. श्री उदय कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बगहा (पष्चिमी चम्पारण)। 10.04.2023
60. सुश्री सुजाता कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, हाजीपुर (वैषाली)। 10.04.2023
61. श्री प्रणव कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, पटना। 10.04.2023
62. सुश्री वर्षा कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बिहारषरीफ (नालन्दा)। 10.04.2023
63. सुश्री कुमारी मिठू रानी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बेगूसराय। 10.04.2023
64. श्री सुधीर कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, सुपौल। 10.04.2023
65. श्री अविनाष चन्द्रा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, समस्तीपुर। 10.04.2023
66. श्री रोहित रंजन, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, रोसड़ा (समस्तीपुर)। 10.04.2023
67. सुश्री अनुराधा कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, पटना। 10.04.2023
68. श्री सरोज कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, हिलसा (नालन्दा)। 10.04.2023
69. सुश्री कंचन रानी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बेगूसराय। 10.04.2023
70. श्री चंदन पासवान, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, मुजफ्फरपुर (पष्चिमी)। 10.04.2023
15 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
71. श्री रवि षंकर पासवान, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, रोसड़ा (समस्तीपुर)। 10.04.2023
72. श्री कुंदन पासवान, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बांका। 10.04.2023
73. सुश्री मेधा मनीषा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बेगूसराय। 10.04.2023
74. सुश्री प्रियंका कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, पटना सिटी (पटना)। 10.04.2023
75. सुश्री सुमिता रंजन, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, छपरा (सारण)। 10.04.2023
76. श्री षैलेन्द्र कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बेगूसराय। 10.04.2023
77. श्री विषाल सिन्हा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बेगूसराय। 10.04.2023
78. सुश्री किरण कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, बेगूसराय। 10.04.2023
79. सुश्री नंदिनी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)। 10.04.2023
80. श्री नवीन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, पटना। 10.04.2023
81. श्री प्रदीप कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, छपरा (सारण)। 10.04.2023

मनोज कुमार सिन्हा, The 14th December 2023

No. 702A :—The services of following (Civil Judges, Junior Division) appointed on the basis of the result of 27th, 28th 29th & 30th Judicial Service Competitive Examinations are hereby confirmed w.e.f. the date indicated against their respective names in column 3.

Sl. No. Name of the Officer, designation & present place of posting Date of Confirmation
01. Sri Praduman Kumar, Munsif, Banka 10.04.2023
02. Sri Vishwjeet Kumar, Munsif, Madhubani 10.04.2023
03. Ms. Sangita Kumari, J.M. 1st-cum-A.M., Jamui 10.04.2023
04. Sri Vikash Kumar, Munsif, Biharsharif 10.04.2023
05. Sri Md. Manzoor Alam, Munsif, Araria 10.04.2023
06. Sri Damodar Kumar, Munsif, Sasaram 10.04.2023
07. Ms. Alka Roy, J.M. 1st Class, Jhanjharpur 10.04.2023
08. Sri Jaiprakash Verma, Munsif-cum-J.M. 1st Class, Benipatti 10.04.2023
09. Ms. Smita Kumari, J.M. 1st Class, Ara 10.04.2023
16 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
10. Md. Salikur Rahman, Munsif, Dhamdaha (Purnea) 10.04.2023
11. Sri Rahul Kumar, Munsif-cum-J.M. 1st Class, Teghra, Begusarai 10.04.2023
12. Ms. Juli Kumari, Munsif, Samastipur 10.04.2023
13. Sri Sudhir Kumar Paswan, Munsif-cum-J.M. 1st Class, Bakhri 10.04.2023
14. Sri Sumit Kumar, J.M. 1st Class, Uda-Kishunganj, Madhepura 10.04.2023
15. Ms. Suman Kumari, J.M. 1st Class, Banka 10.04.2023
16. Ms. Ruby Kumari, J.M. 1st Class, Jhanjharpur (Madhubani) 10.04.2023
17. Ms. Nandita Kumari, J.M. 1st Class, Hilsa 10.04.2023
18. Ms. Shobhana Swetanki, J.M. 1st Class, Banka 10.04.2023
19. Ms. Shikha Kumari, J.M. 1st Class, Hajipur 10.04.2023
20. Sri Sachin Kumar, J.M. 1st Class, Birpur (Supaul) 10.04.2023
21. Ms. Sonal Biswas, J.M. 1st Class, Ara 10.04.2023
22. Sri Eshwar Chandra Akela, Munsif-cum- J.M. 1st Class, Arwal 10.04.2023
23. Ms. Peeyush Payal, Munsif, Gopalganj 10.04.2023
24. Sri Vivek Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Siwan 10.04.2023
25. Sri Rishabh Srivastava, J.M. 1st Class-cum-A.M., Gopalganj 10.04.2023
26. Ms. Tanvi Tejaswita, J.M. 1st Class, Patna 10.04.2023
27. Sri Vikas Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Gopalganj 10.04.2023
28. Ms. Richa Raj, J.M. 1st Class-cum-A.M., Nawadah 10.04.2023
29. Sri Sudhanshu Shekhar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Motihari 10.04.2023
30. Ms. Aditi Jha, J.M. 1st Class-cum-A.M., Gaya 10.04.2023
31. Sri Shiv Kumar Sintu, J.M. 1st Class-cum-A.M., Forbeasganj 10.04.2023
32. Sri Skand Raj, J.M. 1st Class-cum-A.M., Araria 10.04.2023
33. Sri Anurag Verma, J.M. 1st Class-cum-A.M., Motihari 10.04.2023
34. Ms. Nishtha Upadhyay, J.M. 1st Class-cum-A.M., Bettiah 10.04.2023
35. Ms. Dipti Singh Chauhan, J.M. 1st Class-cum-A.M., Gaya 10.04.2023
36. Sri Kumar Shubham, J.M. 1st Class-cum-A.M., Danapur 10.04.2023
37. Ms. Pragya Manas, J.M. 1st Class-cum-A.M., Munger 10.04.2023
38. Ms. Anjita Singh, J.M. 1st Class-cum-A.M., Saharsa 10.04.2023
39. Ms. Uzma Quamar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Hajipur 10.04.2023
40. Sri Kanwar Virender Singh, Munsif, Rosera 10.04.2023
41. Ms. Pragya Aishwarya, J.M. 1st Class-cum-A.M., Sherghati 10.04.2023
42. Sri Amit Kumar Singh, J.M. 1st Class-cum-A.M., Saharsa 10.04.2023
43. Sri Pranav Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Jamui 10.04.2023
44. Ms. Shabnam Zabi, J.M. 1st Class-cum-A.M., Sherghati 10.04.2023
45. Sri Prince Bharti, J.M. 1st Class-cum-A.M., Muzaffarpur (West) 10.04.2023
46. Ms. Suman Chandra, J.M. 1st Class-cum-A.M., Sitamarhi 10.04.2023
47. Ms. Nibha Anand, J.M. 1st Class-cum-A.M., Dalsinghsarai 10.04.2023
48. Sri Vinay Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Muzaffarpur (E) 10.04.2023
49. Ms. Karishma Kumari, J.M. 1st Class-cum-A.M., Biharsharif 10.04.2023
50. Ms. Yogita Shree, J.M. 1st Class-cum-A.M., Katihar 10.04.2023
51. Ms. Priyanka Yadav, J.M. 1st Class-cum-A.M., Patna 10.04.2023
52. Sri Rakesh Ranjan, J.M. 1st Class-cum-A.M., Hajipur 10.04.2023
17 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
53. Sri Anurag Gaurav, J.M. 1st Class-cum-A.M., Biharsharif 10.04.2023
54. Ms. Manisha Kumari, J.M. 1st Class-cum-A.M., Ara 10.04.2023
55. Ms. Masoom Khanam, J.M. 1st Class-cum-A.M., Begusarai 10.04.2023
56. Ms. Neha Niharika, Assistant Registrar, Bihar State Legal Services Authority, Patna 10.04.2023
57. Sri Sonu Sawrav, J.M. 1st Class-cum-A.M., Sitamarhi 10.04.2023
58. Ms. Saba Shakeel, J.M. 1st Class-cum-A.M., Patna City 10.04.2023
59. Sri Uday Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Bagaha 10.04.2023
60. Ms. Sujata Kumari, J.M. 1st Class-cum-A.M., Hajipur 10.04.2023
61. Sri Pranav Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Patna 10.04.2023
62. Ms. Varsha Kumari, J.M. 1st Class-cum-A.M., Biharsharif 10.04.2023
63. Ms. Kumari Mithu Rani, J.M. 1st Class-cum-A.M., Begusarai 10.04.2023
64. Sri Sudhir Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Supaul 10.04.2023
65. Sri Avinash Chandra, J.M. 1st Class-cum-A.M., Samastipur 10.04.2023
66. Sri Rohit Ranjan, J.M. 1st Class-cum-A.M., Rosera 10.04.2023
67. Ms. Anuradha Kumari, J.M. 1st Class-cum-A.M., Patna 10.04.2023
68. Sri Saroj Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Hilsa 10.04.2023
69. Ms. Kanchan Rani, J.M. 1st Class-cum-A.M., Begusarai 10.04.2023
70. Sri Chandan Paswan, J.M. 1st Class-cum-A.M., Muzaffarpur (West) 10.04.2023
71. Sri Ravi Shankar Paswan, J.M. 1st Class-cum-A.M., Rosera 10.04.2023
72. Sri Kundan Paswan, J.M. 1st Class-cum-A.M., Banka 10.04.2023
73. Ms. Medha Manisha, J.M. 1st Class-cum-A.M., Begusarai 10.04.2023
74. Ms. Priyanka Kumari, J.M. 1st Class-cum-A.M., Patna City 10.04.2023
75. Ms. Sumita Ranjan, J.M. 1st Class-cum-A.M., Chapra 10.04.2023
76. Sri Shailendra Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Begusarai 10.04.2023
77. Sri Vishal Sinha, J.M. 1st Class-cum-A.M., Begusarai 10.04.2023
78. Ms. Kiran Kumari, J.M. 1st Class-cum-A.M., Begusarai 10.04.2023
79. Ms. Nandini, J.M. 1st Class-cum-A.M., Muzaffarpur (E) 10.04.2023
80. Sri Navin Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Patna 10.04.2023
81. Sri Paradip Kumar, J.M. 1st Class-cum-A.M., Chapra 10.04.2023

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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:—सेवा में बहाली के उपरांत निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे मुंसिफ के रूप में स्थानांतरण एवं पदस्थापित किया जाता है। पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।18 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

1. श्री अंचल द्विवेदी, असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीष, कनीय कोटि) ब) नौगछिया स) भागलपुर अ) नौगछिया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) नौगछिया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

मनोज कुमार सिन्हा, The 12th December 2023

No. 697 A :—Consequent upon reinstatement in service the Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Munsif in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer

Sl. No. Name of the Judicial Officer reinstated in service 1. Designation at the new station 2. Place where the officer is to be ordinarily stationed at. 3. Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Special Power with which the Officer is vested at the new station (a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). (b) Under the provincial small causes Courts Act,1887.
1 2 3 4
1. Sri Anchal Dwivedi, Civil Judge (Junior Division) 1. Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) 2. Naugachia 3. Bhagalpur (a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Naugachia Munsifi. (b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Naugachia Munsifi.

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

19 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

:—माननीय मुख्य न्यायाधीष के आदेषानुसार, श्री षषि भूषण प्रसाद सिंह निबंधक (नियुक्ति), पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, श्री मनोज कुमार सिन्हा के स्थान पर, निबंधक (निगरानी), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है। The 12th December 2023

No. 696 A:—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Shashi Bhushan Prasad Singh, Registrar (Appointment), Patna High Court, Patna as Registrar (Vigilance), Patna High Court, Patna vice Sri Manoj Kumar Sinha with effect from the date she assumes charge of his office.

By order of Hon'ble the Chief Justice, M. K. Sinha, Registrar General.

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:—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देषित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीष के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

1. श्री कुमुद रंजन सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीष, खगड़िया बेगुसराय रिक्त
2. श्री ओम प्रकाष सिंह निबंधक, बिहार राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, पटना। वैषाली स्थित हाजीपुर दिनांक 31.12.2023 को सेवानिवृत हो रहे श्री सत्येन्द्र पाण्डेय के स्थान पर
3. श्री अषोक राज प्रधान न्यायाधीष, परिवार न्यायालय, मुंगेर। औरंगाबाद श्री सम्पूर्णानन्द तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीष, औरंगाबाद के स्थान पर जिनका स्थानान्तरण एवं पदस्थापन अध्यक्ष, बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधीकरण, पटना के स्थान पर किया गया है।

षषि भूषण प्रसाद सिंह The 11th December 2023

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting. Name of the station where the officer has been transferred. Chain of Transfer
1. 2. 3. 4.
1. Sri Kumud Ranjan Singh District and Sessions Judge, Khagaria Begusarai Since Vacant

No. 695A:—The following Officers named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below : Sl. No.

20 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
2. Sri Om Prakash Singh, Registrar, State Commission, Consumer Protection, Bihar, Patna Vaishali at Hajipur Vice Sri Satyendra Pandey, who is going to retire on 31.12.2023.
3. Sri Ashok Raj Principal Judge, Family Court, Munger Aurangabad Vice Sri Sampurnand Tiwary, District and Sessions Judge, Aurangabad, who has been transferred and posted as Chairman, Bihar State Transport Appellate Tribunal, Patna.

By order of the High Court, S.B.P. Singh, Registrar General I/c.

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:—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री संपूर्णानन्द तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीष, औरंगाबाद की सेवाएँ अध्यक्ष, बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी। The 7th December 2023

No. 686A:—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Sampurnanand Tiwary, District & Sessions Judge, Aurangabad are placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for his appointment to the post of Chairman, Bihar State Transport Appellate Tribunal, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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:—उच्च न्यायालय के अधिसूचना सं0 दिनांक के तहत निर्गत है जहाँ तक इसका संबंध सुश्री रंजिता कुमारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, भागलपुर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, नवादा के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित को एतद्‌ द्वारा वापस समझा जाय।

उपरोक्त अधिसूचना को उक्त हद तक संषोधित समझा जाय। The 1st December 2023

No. 680A:—Court's Notification no. 568A dated 03rd October, 2023 issued under memo no. 66090-66110 dated 03rd October, 2023 so far as it relates to the transfer and posting of Ms. Ranjeeta Kumari, Additional District & Sessions Judge, Bhagalpur as Additional District and Sessions Judge of Nawadah stands recalled.

Court's aforesaid notification stood modified to the above extent.

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

21 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

:—अपने वर्त्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर सुश्री षिल्पी सोनीराज, जिला एवं सत्र न्यायाधीष, लखीसराय की सेवायें सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम तीन वर्षों के लिए बिहार सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग, पटना के अन्तर्गत सौंपी जाती है। The 22nd November 2023

No. 655 A:—On being relieved of her present assignment, the services of Ms. Shilpee Soniraj, District and Sessions Judge, Lakhisarai are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for her appointment as Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years.

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में नामित असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देषित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीष-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है। पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा स्तंभ-3 में नामित असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान किया जाता है, बषर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

1. 2. 3.
1. श्री आदित्य कुमार सिंह अवर न्यायाधीष -सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना। (अ) अवर न्यायाधीष-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) खगड़िया (स) खगड़िया
2. श्रीमती विभा रानी अवर न्यायाधीष-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया (अ) अवर न्यायाधीष-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पटना (स) पटना

The 9th November 2023

No. 651A :—The Judicial officers of the rank of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeships to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court is pleased to confer upon the Officers named below who have been transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M., the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

22 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
Sl. No. Name of the officer, designation and present place of posting (with Judgeship) (a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred
1 2 3
(1) Sri Aditya Kumar Singh Sub Judge-cum-A.C.J.M., Patna a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Khagaria c) Khagaria
(2) Smt. Vibha Rani Sub Judge-cum-A.C.J.M., Khagaria a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna c) Patna

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

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:—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री अखिलेष कुमार झा, प्रधान न्यायाधीष, परिवार न्यायालय, पटना की सेवायें सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी। मनोज कुमार सिन्हा, The 9th November 2023

No. 650 A:—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Akhilesh Kumar Jha, Principal Judge, Family Court, Patna are placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for his appointment to the post of Secretary, Bihar Legislative Council, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court, M. K. Sinha, Registrar General.

श्री के सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0 (1996)-सम्प्रति, सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-6/आ.-20/2010-सा.प्र.- 17403 दिनांक 14.09.2023 द्वारा उन्हें आरोप मुक्त कर विभागीय कार्यवाही समाप्त किए जाने, आपराधिक मामले में उनके विरुद्ध सक्षम निगरानी न्यायालय में आरोप गठित नहीं होने और आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या- 4420/2023 में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आलोच्य आपराधिक काण्ड के संदर्भ में सक्षम निगरानी न्यायालय के स्तर से लिए गए संज्ञान पर रोक लगाए जाने के फलस्वरुप, श्री कुमार को भारत सरकार की प्रोन्नति संबंधी मार्गदर्शिका की कंडिका-18.1 के प्रावधान के तहत उनके ठीक कनीय पदाधिकारी-श्री एच. आर. श्रीनिवास, भा0प्र0से0 (1996) को प्रधान सचिव स्तर में दी गई प्रोन्नति की तिथि (01.01.2021) के प्रभाव से प्रधान सचिव स्तर में कागजी (नोशनल) और प्रधान सचिव स्तर का पद ग्रहण किए जाने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री के. सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0 (1996) द्वारा वर्तमान में धारित सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद को उनके पदस्थापनकाल तक के लिए प्रधान सचिव स्तर में उत्क्रमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0(2007)-सम्प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय आदेश संख्या-21256 दिनांक 30.11.

23 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड के दिनांक 30.11.2023 तक प्रभावी रहने के फलस्वरुप, उन्हें दिनांक 01.12.2023 के प्रभाव से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। -21383--निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को 'बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान' का पदेन निदेशक नामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। श्री स्पर्श गुप्ता, भा0प्र0से0 (बी एचः 2019), उप विकास आयुक्त, किशनगंज को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 10 दिसम्बर, 2023 के रविवारीय अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) तथा दिनांक 24-25 दिसम्बर, 2023 के रविवारीय/राजपत्रिात अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 11.12.2023 से 23.12.2023 तक कुल 13 (तेरह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री गुप्ता की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद उप विकास आयुक्त, किशनगंज के अतिरिक्त प्रभार में वरीय अपर समाहर्त्ता, किशनगंज रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। श्री जय सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः2007), सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-05,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 23,24 एवं 25 दिसम्बर,2023 के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रिफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 26.12.2023 से 10.01.2024 तक कुल 16 (सोलह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी। श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0(2007)-सम्प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना, जिन्होंने विभागीय अधिसूचना संख्या-1/सी0-1021/2015 (खण्ड)-सा0प्र0-21174 दिनांक 13.11. 2023 के आलोक में दिनांक 01.12.2023 को विशेष सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण किया है, को अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर-वेतनमान- ृ1,44,200-2,18,200/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है। 2. यह व्यवस्था सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी। श्री मिहिर कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (93), अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/एल0-43/2003-सा0प्र0- 14133 दिनांक 25.07.2023 के प्रथम खंड द्वारा दिनांक 01-11 सितम्बर, 2023 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की स्वीकृत उपार्जित छुट्टी को दिनांक 06-07 सितम्बर,2023 के साप्ताहिक/सार्वजनिक अवकाश का पश्च्‌ लग्न के रूप में उपभोग करने की अनुमति के साथ दिनांक 02-05 सितम्बर,2023 तक कुल 04 (चार) दिनों की उपार्जित छुट्टी के रूप में परिमार्जित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव।24 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः2008), ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 09 एवं 10 दिसम्बर, 2023 के साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) तथा दिनांक 23,24 एवं 25 दिसम्बर, 2023 के साप्ताहिक/राजपत्रिात अवकाश का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 11.12.2023 से 22. 12.2023 तक कुल 12(बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री गिरिवर दयाल सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग,बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में श्री जे0पी0एन0 सिंह, संयुक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0 (बी एचः 1996), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना(अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं प्रशिक्षण बोर्ड, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर सिंगापुर एवं मलेशिया की निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 से 02 जनवरी, 2024 तक कुल 07 (सात) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप में प्रदान की जाती है।

श्री किशोर की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों हेतु प्रभार की व्यवस्था संबंधित समिति/बोर्ड द्वारा आंतरिक रुप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। -22047--श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच ः 1999), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) की केन्द्र सरकार के अधीन संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के फलस्वरुप, वर्तमान धारित पद/ प्रभार का त्याग किए जाने की तिथि से उन्हें नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है। -22048--श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच ः 1999), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) की केन्द्र सरकार के अधीन संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के फलस्वरुप, उनके द्वारा वर्तमान धारित पद/ प्रभार का त्याग किए जाने की तिथि के उपरान्त श्री एन0 सरवन कुमार,भा0प्र0से0 (2000), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में नियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों (जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष, 2010 का बैच आवंटित है तथा जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी0-1011/2022-सा.प्र.-15116 दिनांक 27.08.2022 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रभार दिनांक 27.08.2022 को ग्रहण किया था) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्रांक-20011/02/2022-ए आई एस-।। दिनांक 07.10.2023 में निहित मार्गदर्शन के तहत दिनांक 27.08.2022 के प्रभाव से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-12-रु.78,800-2,09,200/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम एवं जन्म तिथि वर्तमान पदस्थापन/पूर्व धारित पद
1 श्री अमरेन्द्र कुमार 13.01.1964 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय
25 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
2 श्री विजय कुमार सिंह 02.12.1964 बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय
3 श्री पंकज कुमार 21.02.1965 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर
4 श्री एस.एम. कैसर सुलतान 01.01.1964 संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
5 श्री मिथिलेश कुमार साहु 02.02.1964 संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना
6 श्री सुमन कुमार 13.05.1963 तदेन संयुक्त संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
7 श्री आशुतोष कुमार वर्मा 11.10.1964 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, नवादा
8 श्री दुर्गा नन्द झा 06.02.1964 सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना
9 श्री राम शंकर 02.09.1963 तदेन जिला पदाधिकारी, शिवहर
10 श्री विनय कुमार 14.05.1963 तदेन संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना
11 श्री प्रवीण कुमार गुप्ता 16.07.1963 तदेन संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना
12 श्री रमेश कुमार झा 16.04.1963 तदेन निदेशक, निःशक्तता, बिहार, पटना
13 श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा 01.11.1963 तदेन संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
14 श्री राजेश चौधरी 15.01.1963 तदेन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
15 श्री यशस्पति मिश्र 22.03.1963 तदेन निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना
16 श्री सर्व नारायण यादव 01.02.1963 तदेन निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना
17 श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव 15.05.1964 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना
18 श्री दिनेश कुमार राय 02.01.1966 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
19 बिरेन्द्र प्रसाद 06.07.1963 तदेन निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, बिहार, पटना
20 श्री अरुण कुमार ठाकुर 11.01.1964 संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
21 श्री मो0 नैयर इकबाल 15.02.1966 निदेशक, खान, बिहार, पटना
22 श्री नवल किशोर 15.12.1963 तदेन निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
23 श्री रवि भूषण 27.03.1964 सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
24 श्री कपिलेश्वर मंडल 01.02.1963 तदेन बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया
25 श्री मिनेन्द्र कुमार 28.01.1966 सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना
26 श्री राकेश कुमार 10.02.1966 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई
26 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (बी एचः2011), महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक -02.01.2024 से 11.01.2024 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों हेतु प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। -22209--श्री एन0 सरवन कुमार,भा0प्र0से0 (2000), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। - --श्री शुभम कुमार, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - --श्री प्रवीण कुमार, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - --श्री अनिल बसाक, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, विक्रमगंज, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - --सुश्री निशा, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - --सुश्री शैलजा पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - --सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रक्सौल, पश्चिम चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - --श्रीमती अपूर्वा त्रिापाठी, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - --श्री सूर्य प्रताप सिंह, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित)को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, डेहरी ऑन सोन, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

- --सुश्री सारा अशरफ, भा0प्र0से0(2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, शेरघाटी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।27 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 - --श्री आकाश चौधरी, भा0प्र0से0 (2021) (दिनांक 02.12.2023 को अनिवार्य सेवाकालीन व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-2 के पूर्ण होने के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग में योगदान अपेक्षित) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सचिव। श्री बिरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2005) -सेवानिवृत्त को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के संदर्भगत मार्गदर्शन से संबंधित पत्रा संख्या-20011/02/2022-ए आई एस-।। दिनांक 25.10.2023 के आलोक में उन्हें ठीक कनीय पदाधिकारी-श्री रामाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, भा0प्र0से0 (बी एचः 2005) को चयन गे्रेड (विशेष सचिव स्तर-वेतनमान-स्तर-13-रु0 1,23,100-2,15,900/-) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 01.01.2018 से उक्त गे्रड में प्रोन्नति प्रदान की जाती है। - --चयन सूची, 2020, 2021 एवं 2022 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम -5(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-14015/04 /2023-ए आई एस (प्)-बी दिनांक 12.12.2023 से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8(1)-सह-भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के पठित विनियम-9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम-3 के तहत राज्य असैनिक सेवा (बिहार प्रशासनिक सेवा) के 54 पदाधिकारियों की भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) में नियुक्ति अधिसूचित की गई है।

2. भारत सरकार की आलोच्य अधिसूचना दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) मंें नियुक्त पदाधिकारी और उनके स्तर से बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में धारित वर्तमान पद निम्नवत्‌ हैंः-

1 श्री सुशील कुमार निदेशक-सह-अपर सचिव, भू-अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
2 श्री किशोरी चौधरी अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह -जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर।
3 श्री पुरूषोत्तम पासवान सचिव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना।
4 श्री उज्जवल कुमार सिंह अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, नवादा।
5 श्री विनय कुमार राय निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)
6 श्री नरेश झा अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी।
7 श्री रजनीकान्त मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना।
8 श्री संजय कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
9 श्री शशांक शेखर सिन्हा माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी)
10 श्री मुकेश कुमार सिन्हा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।
11 श्री निर्मल कुमार संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
12 श्री शिव कुमार शैव आप्त सचिव, माननीय मंत्री, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना
13 श्री धीरेन्द्र पासवान संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना।
14 श्री अरविन्द मंडल संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
15 श्री अनिल चौधरी नगर आयुक्त, मधुबनी नगर निगम।
16 श्री विश्वनाथ चौधरी आयुक्त के सचिव, सारण प्रमंडल, सारण, छपरा।
17 श्री ब्रजेश कुमार अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना।
28 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
18 श्री अरूण कुमार सिंह संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
19 श्री विभूति रंजन चौधरी नगर आयुक्त, समस्तीपुर नगर निगम।
20 श्री नवीन श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, वित्त विभाग, वाणिज्य-कर विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव (सरकारी)।
21 श्री जय प्रकाश सिंह उप निदेशक, मुख्यमंत्री के परामर्शी कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
22 श्री आलोक कुमार उप मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
23 मो0 मकसूद आलम आप्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ।
24 श्री अनिमेष पाण्डेय संयुक्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।
25 श्री सत्य प्रकाश शर्मा संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
1 श्री उपेन्द्र प्रसाद बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहनाबाद।
2 श्री अरूणाभ चन्द्र वर्मा उप सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
3 श्रीमती गीता सिंह उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
4 श्री अरूण कुमार झा उप विकास आयुक्त, शेखपुरा।
5 श्री संजय कुमार संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
6 श्री नन्द किशोर साह संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
7 श्री निशीथ वर्मा संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
8 श्री सुधांशु कुमार सिंह उप निदेशक, ब्रेडा, पटना।
9 श्री संजीव कुमार सिन्हा संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभग, बिहार, पटना।
10 श्री नवीन कुमार सिंह उप मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
11 श्री कमलेश कुमार सिंह आप्त सचिव, श्री मुहम्मद इजहार असफी, माननीय सचेतक सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा।
12 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन, पटना।
13 डॉ0 विद्या नन्द सिंह उप निदेशक, पंचायती राज, पटना प्रमंडल, पटना।
14 श्री शैलेन्द्र कुमार संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।
15 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।
16 श्री सुनील कुमार-1 अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह -जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहरसा।
17 श्री पवन कुमार सिन्हा अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
18 श्री महाबीर प्रसाद शर्मा विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
19 श्री मनोज कुमार श्रीमती शीला कुमारी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग के आप्त सचिव (सरकारी) ।
20 मो0 इबरार आलम संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
21 श्रीमती अंजुला प्रसाद विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (सम्बद्ध- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) ।
1 श्री संजय कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।
2 श्रीमती संगीता सिंह विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना।
3 श्री अनिल कुमार ठाकुर संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग, बिहार, पटना।
4 श्री मुकेश कुमार उप विकास आयुक्त, सुपौल।
5 श्री गौतम पासवान मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, महादलित आयोग, बिहार, पटना एवं संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग)।
6 श्री रंजीत कुमार संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
7 श्रीमती कल्पना कुमारी अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
8 श्री प्रवीण कुमार संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार पटना (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना)
29 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

3. बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त उपर्युक्त कंडिका-2 की उप कंडिका- 'क' और उप कंडिका- 'ख' एवं उप कंडिका- 'ग' के सभी पदाधिकारी अगले आदेश तक सम्प्रति धारित पद/पदों का प्रभार

के रूप में ग्रहण करेंगे।

राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में नियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों (जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष, 2010 का बैच आवंटित है तथा जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी0-1011/2022-सा.प्र.-15116 दिनांक 27.08.2022 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रभार दिनांक 27.08.2022 को ग्रहण किया) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्रांक-20011/02/2022-ए आई एस-।। दिनांक 07.10.2023 में निहित मार्गदर्शन के आालोक में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-13-रु0 1,23,100-2,15,900/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम एवं जन्म तिथि वर्तमान पदस्थापन/पूर्व धारित पद
1 श्री अमरेन्द्र कुमार 13.01.1964 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय
2 श्री विजय कुमार सिंह 02.12.1964 बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय
3 श्री पंकज कुमार 21.02.1965 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर
4 श्री एस.एम. कैसर सुलतान 01.01.1964 अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
5 श्री मिथिलेश कुमार साहु 02.02.1964 अपर सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना
6 श्री सुमन कुमार 13.05.1963 तदेन संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
7 श्री आशुतोष कुमार वर्मा 11.10.1964 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, नवादा
8 श्री दुर्गा नन्द झा 06.02.1964 सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना
9 श्री राम शंकर 02.09.1963 तदेन जिला पदाधिकारी, शिवहर
10 श्री विनय कुमार 14.05.1963 तदेन संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना
11 श्री प्रवीण कुमार गुप्ता 16.07.1963 तदेन संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना
12 श्री रमेश कुमार झा 16.04.1963 तदेन निदेशक, निःशक्तता, बिहार, पटना
13 श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा 01.11.1963 तदेन संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
14 श्री राजेश चौधरी 15.01.1963 तदेन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
15 श्री यशस्पति मिश्र 22.03.1963 तदेन निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना
16 श्री सर्व नारायण यादव 01.02.1963 तदेन निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना
17 श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव 15.05.1964 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना
18 श्री दिनेश कुमार राय 02.01.1966 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
30 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
19 बिरेन्द्र प्रसाद 06.07.1963 तदेन निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, बिहार, पटना
20 श्री अरुण कुमार ठाकुर 11.01.1964 अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
21 श्री मो0 नैयर इकबाल 15.02.1966 निदेशक, खान, बिहार, पटना
22 श्री नवल किशोर 15.12.1963 तदेन निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
23 श्री रवि भूषण 27.03.1964 सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
24 श्री कपिलेश्वर मंडल 01.02.1963 तदेन बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया
25 श्री मीनेन्द्र कुमार 28.01.1966 सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना
26 श्री राकेश कुमार 10.02.1966 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई

भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के बैच वर्ष, 2015 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, निम्नलिखित पदाधिकारियों को वेतनमान-लेवल-12-रु0 78,800-2,09,200/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन
1 श्री सुहर्ष भगत अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना
2 श्री अमन समीर समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा
3 श्री प्रशांत कुमार सी एच निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना
4 श्री मनेश कुमार मीणा समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी
5 श्री सावन कुमार समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ
6 श्री सज्जन आर संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
7 श्रीमती जे0 प्रियदर्शिनी समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा
8 श्री तुषार सिंगला समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज

III 3.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। श्री अतीश चन्द्रा, भा0प्र0से0(बी एचः1994), अपर सचिव, प्रधान मंत्राी कार्यालय, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) के तहत दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-17-रु0 2,25,000/-नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है। श्री विनय कुमार भा0प्र0से0 (बी एचः 1999), संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) के31 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 डॉ0 (श्रीमती) आशिमा जैन, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2008), विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-रु0 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । श्री बी. कार्तिकेय धनजी, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2008),राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्‌, पटना(अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- रु0 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । श्री प्रणव कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 2008), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-रु0 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 2008), ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- रु0 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है। श्रीमती नीलम चौधरी, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2008), निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-रु0 1,44,200 -2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

श्री सुरेश चौधरी, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2008), बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- रु0 1,44,200 -2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है। श्री संजय दूबे, भा0प्र0से0 (बी एच : 2008), विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पटना)को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-रु0 1,44,200 -2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

2.

IV श्रीमती नीलम चौधरी (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.07.2024), श्री सुरेश चौधरी (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.05.2024) एवं श्री संजय दूबे (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.12.2024) की शेष सेवावधियां तीन वर्ष से कम रहने के कारण भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3(2) (iii) के अंतिम परन्तुक के अनुरुप उनके लिए अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण- IV की पूर्णता अपेक्षित नहीं है।

4. शेष पदाधिकारियों द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV पूरा कर लिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर-वेतन स्तर-13-रु0 1,23,100-2,15,900/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-

1. श्री आलोक रंजन घोष(2011) निदेशक,कृषि, बिहार, पटना ।
2 श्री महेन्द्र कुमार(2011) प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत
32 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
निगम, पटना /निदेशक, ब्रेडा, पटना/प्रबंध निदेशक,बिहार राज्य पॉवर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना)।
3 श्री त्यागराजन एस.एम.(2011) समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी,गया (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, गया)।
4 श्री शीर्षत कपिल अशोक (2011) महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना)।
5 श्री राहुल कुमार (2011) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी -सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह-आयुक्त-स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली)
6 श्री मिथिलेश मिश्र (2011) निदेशक, मध्याह्‌न भोजन, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना)
7 श्री पंकज दीक्षित(2011) निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।
8 श्री नवीन कुमार(2011) समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम)
9 श्री उदयन मिश्रा (2011) निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना)।
10 श्री संजय कुमार पंसारी (2011) निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना)।

श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा0प्र0से0 (बी एचः 2009), विशेष सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ0-1025/2013-सा0प्र0-19141 दिनांक 11.10.2023 द्वारा दिनांक 25.10.2023 से 22.12.2023 तक कुल 59 (उनसठ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदत्त है।

2. श्रीमती सीमा त्रिापाठी से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में आलोच्य अधिसूचना द्वारा प्रदत्त छुट्टी को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली,1955 के संगत नियमों के तहत दिनांक 24,25 एवं 26 फरवरी, 2024 के सार्वजनिक/ राजपत्रित अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 23.12.2023 से 23.02.2024 तक कुल 63 (तिरसठ) दिनों तक विस्तारित की जाती है।

श्रीमती त्रिापाठी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी। श्रीमती (डॉ0) सफीना ए0एन0, भा0प्र0से0 (बी एचः1997), प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को विभागीय अधिसूचना संख्या-22788 दिनांक 15.12.2023 द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 12.01.2024 तक कुल 16 (सोलह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की गई है। श्रीमती (डॉ0) सफीना ए0एन0 की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में मो0 सोहैल, भा0प्र0से0(2007), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग) रहेंगे।33 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना, ज्ञापांक-1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-22851 दिनांक 18.12.2023 द्वारा भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के बैच वर्ष, 2008 के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान की गई हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम धारित मूल पद अधिसूचना संख्या/तिथि
1 डॉ0 (श्रीमती) आशिमा जैन विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना 22845/18.12.2023
2 श्री बी. कार्तिकेय धनजी राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्‌, पटना 22846/18.12.2023
3 श्री प्रणव कुमार समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 22847/18.12.2023
4 श्री गिरिवर दयाल सिंह ईखायुक्त, बिहार, पटना 22848/18.12.2023
5 श्रीमती नीलम चौधरी निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना 22849/18.12.2023
6 श्री सुरेश चौधरी बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 22850/18.12.2023
7 श्री संजय दूबे विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना 22851/18.12.2023

पटना 2. सचिव स्तर में प्रोन्नति से संबंधित आलोच्य अधिसूचनाओं के आलोक में विशेष सचिव स्तर में डॉ0 (श्रीमती) आशिमा जैन, श्री प्रणव कुमार, श्री गिरिवर दयाल सिंह, श्रीमती नीलम चौधरी और श्री संजय दूबे द्वारा सम्प्रति धारित संवर्गीय मूल पदों को सचिव स्तर में उत्क्रमित किया जाता है; और

2.1 श्री बी. कार्तिकेय धनजी एवं श्री सुरेश चौधरी द्वारा धारित गैर-संवर्गीय मूल पदों को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 (1) के तहत अगले आदेश तक के लिए सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। श्री हिमांशु शर्मा, भा0प्र0से0(बी एच ः 2011) जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) के तहत दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से चयन ग्रेड( विशेष सचिव ग्रेड -वेतनमान लेवल-13-रु0 1,23,100-2,15,900/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

श्री देओर नीलेश रामचन्द्र, भा0प्र0से0 (बी एच : 2011) जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) के तहत दिनांक 01.01. 2024 के प्रभाव से चयन ग्रेड( विशेष सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-13-रु0 1,23,100-2,15,900/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सचिव। 1/अ0-1015/2018-सा0प्र0-274--श्री योगेश कुमार सागर, भा0प्र0से0 (बी एचः2017), नगर आयुक्त, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक 25.11.2023 से 09.12.2023 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0 (बी एचः 1996), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं प्रशिक्षण बोर्ड, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर मॉरिशस की निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक 07.02.2024 से 10.02.2024 तक कुल 04 (चार) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है।34 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 साथ ही, श्री किशोर को विभागीय अधिसूचना संख्या-21976 दिनांक 01.12.2023 द्वारा एक्स-इंडिया लीव के रूप में दिनांक 27.12.2023 से 02.01.2024 तक कुल 07 (सात) दिनों के लिए प्रदत्त उपार्जित छुट्टी एतद्‌ द्वारा निरस्त की जाती है।

श्री किशोर की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों हेतु प्रभार की व्यवस्था संबंधित समिति/बोर्ड द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। -578--डॉ0 बी. राजेन्दर, भा0प्र0से0(1995), प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, जन-शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। -579--श्री महेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (2011), प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना) अगले आदेश तक निदेशक (खेल), खेल विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। -590--श्री के0 के0 पाठक, भा0प्र0से0(1990), अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान-बिपार्ड, पटना) की दिनांक 08.01.2024 से 16.01.2024 की अवकाश अवधि में श्री बैद्यनाथ यादव, भा0प्र0से0(2007), सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के सम्पूर्ण कार्यों का निष्पादन करेंगे। राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में नियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों (जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष, 2007 एवं 2008 का बैच आवंटित है) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्राांक-20011/02/2022-ए आई एस-।। दिनांक 07.10.2023 में निहित मार्गदर्शन के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित तिथि के प्रभाव से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-13-रु0 1,23,100 -2,15,900/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम एवं बैच प्रोन्नति प्रभावी होने की तिथि /पूर्व प्रदत्त प्रोन्नति के पुनरीक्षण की तिथि
1 अरुण कुमार (2007) दिनांंक 29.12.2020
2 ओम प्रकाश पाल(2007) दिनांक 29.12.2020
3 निवेदिता राय (2007) दिनांक 29.12.2020
4 जय शंकर प्रसाद(2007) दिनांक 19.01.2021
5 विजय रंजन(2008) दिनांक 01.01.2021
6 पंकज पटेल(2008) दिनांक 01.01.2021
7 मनोज कुमार झा(2008) दिनांक 05.01.2021
8 कृत्या नन्द सिंह(2008) दिनांक 01.01.2021
9 जीउत सिंह(2008) दिनांक 01.01.2021
10 बिमलेश कुमार झा(2008) दिंनांक 01.01.2021
11 संजय कुमार सिंह(2008) दिनांक 01.01.2021
35 (cid:464)बहार गजट, 7 2024
12 राकेश मोहन(2008) दिनांक 01.01.2021
13 दया नन्द मिश्रा(2008) दिनांक 01.01.2021
14 रामेश्वर पाण्डेय (2008) दिनांक 01.01.2021
15 राज कुमार सिन्हा(2008) दिनांक 01.01.2021
16़ श्याम किशोर(2008) दिनांक 03.01.2021
17 प्रभु राम(2008) दिनांक 01.01.2021

सचिव। राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में नियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों (जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष, 2007 एवं 2008 का बैच आवंटित है) को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-20262 दिनांक 15.11.2022 द्वारा चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-13-रु0 1,23,100-2,15,900/-) में पदग्रहण की तिथि से प्रदत्त प्रोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्राांक-20011/02/2022-ए आई एस-।। दिनांक 07.10.2023 में निहित मार्गदर्शन के तहत उनके नाम के सामने अंकित तिथि से पुनरीक्षित की जाती हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम एवं बैच प्रोन्नति पुनरीक्षण की तिथि
1 राम अनुग्रह नारायण सिंह (2007) दिनांक 29.12.2020
2 नीलम चौधरी (2008) दिनांक 01.01.2021
3 सतीश कुमार शर्मा(2008) दिनांक 02.01.2021
4 ऋषिदेव झा(2008) दिनांक 01.01.2021
5 संजय कुमार उपाध्याय (2008) दिनांक 01.01.2021
6 राम ईश्वर(2008) दिनांक 01.01.2021
7 ओम प्रकाश यादव(2008) दिनांक 01.01.2021
8 सुरेश चौधरी (2008) दिनांक 01.01.2021

सचिव। भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैच वर्ष, 2020 के भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के निम्नांकित पदाधिकारियों को भा0प्र0से0 के वरीय कालमान (संयुक्त सचिव स्तर) (वेतनमान-लेवल-11-रु0 67,700 -2,08,700/-) में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन प्रोन्नति की तिथि
1 श्री श्रेष्ठ अनुपम अनुमण्डल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर 01.01.2024
2 श्री अभिषेक पलासिया अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार शरीफ, नालन्दा 01.01.2024
3 श्रीमती(डॉ0) अनुपमा सिंह अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम चम्पारण 01.01.2024
4 सुश्री चन्द्रिमा अत्राी अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा 01.01.2024
5 श्री प्रदीप सिंह अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर 01.01.2024
6 श्री कुमार निशान्त विवेक अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण 01.01.2024
7 श्री श्रीकान्त कुण्डलिक खाण्डेकर अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना 01.01.2024
8 श्रीमती गुंजन सिंह अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी 01.01.2024

सचिव। श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0 (बी एचः1998), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 27 एवं 28 जनवरी, 2024 के साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) के रूप में तथा 03 एवं 04 फरवरी,36 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 2024 के साप्ताहिक अवकाश का पश्च्‌ लग्न के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 29.01.2024 से 02.02.2024 तक कुल 05 (पांच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री लाल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों हेतु प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी। 1/अ0-1010/2020-सा0प्र0- --श्री अनिल कुमार, भा0प्र0से0(बी एचः2017), उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर पेरिस की निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक 14.02.2023 से 21.02.2024 तक कुल 8(आठ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है। आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री अनिल कुमार द्वारा धारित पद -उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अतिरिक्त प्रभार में श्री राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। श्री सौरभ सुमन यादव, भा0प्र0से0 (बी एचः 2019), उप विकास आयुक्त, कटिहार को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 17.02.2024 से 26.02.2024 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री सौरभ सुमन यादव, भा0प्र0से0 की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद उप विकास आयुक्त, कटिहार के अतिरिक्त प्रभार में अपर समाहर्त्ता, कटिहार रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। श्री कुमार अनुराग, भा0प्र0से0 (बी एचः 2019), उप विकास आयुक्त, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 08.02.2024 से 03. 03.2024 तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार अनुराग की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद उप विकास आयुक्त, भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में वरीय अपर समाहर्त्ता, भागलपुर रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। श्री बैद्यनाथ यादव, भा0प्र0से0 (बी एचः 2007), सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार- जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 12.02.2024 से 24.02.2024 तक कुल 13 (तेरह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री बैद्यनाथ यादव, भा0प्र0से0 की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों हेतु प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उप-सचिव। (cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R-503/137/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-222702) (cid:302)ी राजु कु मार, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547)-सह- बाल (cid:466)वकास प(cid:464)रयोजना पदािधकार(cid:547), कु दरा (कै मूर) स(cid:224)(cid:292)ित- (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), डु म(cid:464)रया (गया) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) बाल (cid:466)वकास प(cid:464)रयोजना काया(cid:91)लय, कु दरा अ(cid:219)तग(cid:91)त आंगनबाड़(cid:547) से(cid:466)वका/सहाियका37 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 के कु ल (cid:232)वीकृ त 179 के (cid:219)(cid:289)(cid:585) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) 10 अित(cid:464)र(cid:200)त के (cid:219)(cid:289)(cid:585) यथा के (cid:219)(cid:289) सं(cid:201)या- 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 एवं 189 पर (cid:466)बना (cid:466)वभागीय (cid:232)वीकृ ित के ह(cid:547) से(cid:466)वका/सहाियका चयन हेतु (cid:464)र(cid:466)(cid:416) का (cid:466)व(cid:163)ापन भेजकर चयन काय(cid:91) पूण(cid:91) करने, (cid:466)बना (cid:466)वभागीय (cid:232)वीकृ ित के दस (10) अिधक के (cid:219)(cid:289)(cid:585) पर चयन काय(cid:91) पूण(cid:91) कर लेना, (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक आचार िनयमावली, 1976 के िनयम-3 (1) (i), (ii) एवं (iii) के (cid:292)ावधान(cid:585) के (cid:292)ितकू ल काय(cid:91) करने के (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) के प(cid:287)ांक-1489 (cid:465)दनांक-29.10.2022 (cid:430)ारा आरोप (cid:292)ा(cid:220)त है ।

(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), कै मूर (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप पर (cid:466)वभागीय (cid:163)ापांक- 38451 (cid:465)दनांक- 03.02.2023 (cid:430)ारा (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी । उ(cid:200)त के आलोक म(cid:581) काया(cid:91)लय (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), डु म(cid:464)रया, गया के प(cid:287)ांक- 1578 (cid:465)दनांक-28.10.2023 के (cid:430)ारा (cid:302)ी कु मार का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है ।

(cid:302)ी कु मार के (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), कै मूर (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप से इंकार (cid:465)कया गया है ।

(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप एवं आरोपी पदािधकार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गई । समी(cid:162)ोपरा(cid:219)त पाया गया (cid:465)क (cid:232)वीकृ त के (cid:219)(cid:289)(cid:585) से अिधक 10 (दस) आंगनबाड़(cid:547) के (cid:219)(cid:289)(cid:585) म(cid:581) से(cid:466)वका/सहाियका के चयन हेतु (cid:466)व(cid:163)ापन (cid:292)काशन कर िनयु(cid:466)(cid:416) क(cid:551) कार(cid:91)वाई (cid:465)कये जाने का आरोप (cid:292)ितवे(cid:465)दत है जो एक गंभीर आरोप एवं जानबुझकर (cid:465)कया गया (cid:232)प(cid:231)ट (cid:292)तीत होता है इस संबंध म(cid:581) आरो(cid:466)पत पदािधकार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:232)वीकार यो(cid:202)य नह(cid:547)ं पाया गया ।

अतएव स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी राजु कु मार, त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547)-सह-बाल (cid:466)वकास प(cid:464)रयोजना पदािधकार(cid:547), कु दरा (कै मूर) स(cid:224)(cid:292)ित- (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), डु म(cid:464)रया (गया) को इनके (cid:430)ारा बरती गई गंभीर लापरवाह(cid:547) एवं अनुशासनह(cid:547)नता के िलए इ(cid:219)ह(cid:581) 'िनदंन' (आरोप वष(cid:91)- 2019-20) का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी कु मार क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी म(cid:581) इसक(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय।

उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है ।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव। सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R-503/18/2021-SECTION 14- RDD-RDD(COM-142938) (cid:302)ी रणजीत कु मार वमा(cid:91), (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), पटना सदर (पटना) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) पटना (cid:294)ांच ए०जी० ऑ(cid:465)फस हाउिसंग को-ऑपरे(cid:465)टव सोसाईट(cid:547) िलिमटेड, पटना का चुनाव (cid:465)दनांक- 30.01.2021 (cid:430)ारा करा (cid:465)दये जाने के आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), पटना के प(cid:287)ांक-2439/(cid:466)व० (cid:465)दनांक-31.10.2023 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ।

उ(cid:200)त (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी वमा(cid:91) से (cid:466)वभागीय प(cid:287)ांक-93061/2023 (cid:465)दनांक-04.12.2023 (cid:430)ारा (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी । उ(cid:200)त के आलोक म(cid:581) काया(cid:91)लय (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), पटना के प(cid:287)ांक-2582 (cid:465)दनांक- 30.12.2023 (cid:430)ारा (cid:302)ी वमा(cid:91) का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है । (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) (cid:302)ी वमा(cid:91) (cid:430)ारा उ(cid:227)लेख (cid:465)कया गया है (cid:465)क (cid:292)ािधकार के अिधसूचना सं(cid:201)या-173 (cid:465)दनांक- 25.01.2021 (cid:430)ारा िनवा(cid:91)चन को (cid:232)थिगत कर (cid:465)दया गया था। उ(cid:200)त के संबंध म(cid:581) (cid:468)जला उप िनवा(cid:91)चन पदािधकार(cid:547)-सह- (cid:468)जला सहका(cid:464)रता पदािधकार(cid:547), पटना से काई सूचना दूरभाष के मा(cid:218)यम से नह(cid:547)ं द(cid:547) गयी । (cid:232)थगन का त(cid:216)य सं(cid:163)ान म(cid:581) आते ह(cid:547)ं प(cid:287)ांक-243 (cid:465)दनांक-20.03.2021 के (cid:430)ारा उ(cid:200)त िनवा(cid:91)चन को ab-initio कर (cid:465)दया गया ।38 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), पटना से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) एवं (cid:302)ी वमा(cid:91) के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गयी। समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क हाउिसंग को-ऑपरे(cid:465)टव सोसाईट(cid:547) िलिमटेड, पटना का िनवा(cid:91)चन काय(cid:91)(cid:272)म म(cid:581) अिनयिमतता बरती गई है । इस संबंध म(cid:581) आरो(cid:466)पत पदािधकार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण संतोषजनक नह(cid:547)ं है । मतदान (cid:232)थगन क(cid:551) सूचना नह(cid:547)ं िमलने क(cid:551) बात आरो(cid:466)पत पदािधकार(cid:547) (cid:430)ारा कह(cid:547) गई है ।

उ(cid:200)त के आलोक म(cid:581) (cid:302)ी रणजीत कु मार वमा(cid:91), (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), पटना सदर (पटना) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) चेतावनी का दंड अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है ।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी रणजीत कु मार वमा(cid:91) क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी पु(cid:468)(cid:232)तका म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव। सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R-503/67/2022-Section-14 RDD-RDD (COM No-174598) (cid:302)ी बसंत कु मार िसंह, (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), महनार (वैशाली) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) म(cid:581) असंतोषजनक (cid:292)गित एवं अ(cid:219)य आरोप पर उप (cid:466)वकास आयु(cid:200)त, वैशाली के प(cid:287)ांक-921 (cid:465)दनांक-24.04.2022 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ। उ(cid:200)त (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:466)वभागीय (cid:163)ापांक- 23519 (cid:465)दनांक-13.05.2022 (cid:430)ारा (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी । उ(cid:200)त के आलोक म(cid:581) (cid:302)ी िसंह से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है तथा (cid:302)ी िसंह (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), वैशाली से (cid:466)वभागीय प(cid:287)ांक- 38218 (cid:465)दनांक- 26.12.2022 (cid:430)ारा मंत(cid:229)य क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी । (cid:302)ी िसंह के (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण को (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), वैशाली के (cid:430)ारा अपने मंत(cid:229)य (cid:292)ितवेदन म(cid:581) (cid:292)ितवे(cid:465)दत (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण को अ(cid:232)वीकार (cid:292)ितवे(cid:465)दत (cid:465)कया गया है ।

(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), वैशाली से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) एवं (cid:302)ी िसंह के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क उप (cid:466)वकास आयु(cid:200)त (cid:430)ारा सभी मामले म(cid:581) (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण को अ(cid:232)वीकारा(cid:215)मक बताया गया । आवास योजना के अंतग(cid:91)त (cid:292)गित क(cid:551) कमी के साथ-साथ लेखा संधारण म(cid:581) कमी एवं कई बैठक म(cid:581) अनुप(cid:468)(cid:232)थत होने क(cid:551) बात (cid:232)प(cid:231)ट होती है ।

अत: स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी बसंत कु मार िसंह, (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), महनार (वैशाली) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से ''एक वेतन वृ(cid:466)(cid:424) अव(cid:510)(cid:424) करने का दंड (प(cid:287) िनग(cid:91)त क(cid:551) ितिथ से)'' अिधरो(cid:466)पत (cid:465)कया जाता है।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी बसंत कु मार िसंह क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी पु(cid:468)(cid:232)तका म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:- आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

न(cid:219)द (cid:465)कशोर साह, संयु(cid:200)त सिचव। प्रभार प्रतिवेदन 2 जनवरी 2024

सं0 19--अधोहस्ताक्षरी मैं डॉ॰ आशिमा जैन, भा॰प्र॰से॰ (2008) विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की39 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 अधिसूचना संख्या-1/सी॰-1017/2022-सा॰प्र॰-22845 दिनांक-18.12.2023 एवं अधिसूचना संख्या-1/पी॰-1001/2022- सा॰प्र॰-18 दिनांक-01.01.2024 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव गे्रड-लेवल-14-रु0 1,44,200-2,18,200/-) में प्रोन्नति के फलस्वरूप विशेष सचिव के सचिव स्तर (अधिसमय वेतनमान) में उत्क्रमित पद का प्रभार आज दिनांक-01.01.2024 के पूर्वाह्‌न में स्वतः ग्रहण करती हूँ ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी॰-1017/2022- सा॰प्र॰ -22845 दिनांक-18.

12.2023 एवं अधिसूचना संख्या-1/पी॰-1001/2022-सा॰प्र॰-18 दिनांक-01.01.2024 (द्रष्टव्य)।

प्रतिहस्ताक्षरित (ह0) अस्पष्ट,

(डॉ॰ आशिमा जैन) अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग,

भारग्राही पदाधिकारी

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

40 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और

नियम आदि।

—————

- --सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी-1006/2022-सा0प्र0-22383-सह-पठित ज्ञापांक-22387 दिनांक 09.12.2023 द्वारा सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, भा0प्र0से0 (2021) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रक्सौल के पद पर पदस्थापित किया गया है। परन्तु, उक्त अधिसूचना में जिला के बदले 'पश्चिम चम्पारण' अंकित हो गया है। 2. अतएव, विभागीय अधिसूचना संख्या-22383 दिनांक 09.12.2023 में अंकित जिला 'पश्चिम चम्पारण' को पढ़ा जाए। 3. आलोच्य अधिसूचना से संबंधित अन्य स्थितियां अपरिवर्तित रहेंगी। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

41 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण सूचनाएं । —————

No. 103---I, BADDIUZAMA Khan, S/o Late Mahfooz Khan R/o Vill+PO-Saren, Via Tehta. P.S.-Makhdumpur, Distt.- Jehanabad,Bihar that my son Farhan Khan in his class 10th Marksheet, written Father name is wrong mentioned Badiuzzama Khan in the place of correct spelling of my name Baddiuzama Khan in the Marksheet of my son. Vide affi. No. 11216 on dated 4.11.23.

BADDIUZAMA Khan.

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No. 104---Varsha D/o Vincent Francis R/ Magadh Colony, P.O.- Sadaquat Ashram, Kurjee, Patna-800010 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-9136 dt. 12.12.23 that my name is written Varsha in class Xth examination year 2018 bearing Roll No.- 7196305 and class XIIth examination year 2020 bearing Roll 22642552 from CBSE Board. I want to add title Vincent in my name (Varsha). Now I will be known as Varsha Vincent for all future purposes.

Varsha.

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सं0 113--म(cid:583) सुनील कु मार, (cid:466)पता- राम (cid:465)कशोर शमा(cid:91), पता- (cid:274)ाम + पो० िचरौरा थाना० नौबतपुर, पटना ं (cid:465)क मेर(cid:547) पु(cid:287)ी का नाम पहले (cid:464)रया (RIYA) था जो अब से (cid:464)रया िसंह (RIYA SINGH) के नाम (cid:466)बहार घोषणा करता हू से जानी एवं पहचानी जाएगी I शपथ प(cid:287) सं० 23120/6.12. 2023.

सुनील कु मार I

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सं0 114--मैं, इरशाद इमाम, पिता-हसन इमाम, पता-लोदी कटरा, पुलिस चौकी के पास, पटना सिटी थाना-खाजेकलां, पो0- झाऊगंज, जिला-पटना, घोषणा करता हूं कि इरशाद इमाम और मोहम्मद इरशाद इमाम दोनों एक ही व्यक्ति हैं। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में इरशाद इमाम अंकित है आज से मैं इरशाद इमाम के नाम से ही जाना और पहचाना जाऊंगा। शपथ पत्र सं.-2158, दिनांक-20/06/23.

इरशाद इमाम।

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सं0 115--मैं, सनोवर खातून, पिता-स्व. एस0 एम0 समी, पति-इरशाद इमाम, पता-लोदी कटरा, बैतुस सलाम नित्यानंद का कुंआ थाना-खाजेकलां, पो0-झाऊगंज, जिला-पटना, घोषणा करती हूं कि सनोवर खातून और सनोवर इमाम दोनों एक ही महिला का नाम हैं। जो मैं हूं । मेरे सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम सनोवर खातून अंकित है। आज से मैं सनोवर खातून के नाम से जानी और पहचानी जाऊंगी । शपथ पत्र सं.-2156, दिनांक-20/06/23.

सनोवर खातून।

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No. 117---I, Liza kumari,W/o-Parth Sinha, R/o-At Draupadi Sadan, Jai Prakash Nagar, A.G. Colony, District–Patna declared vied Afd. No.–4360, Dt.–01-11-2023 have changed my name from Liza kumari to Liza Sinha for all future purposes.

Liza kumari.

42

ं

(cid:464)बहार गजट, 7 2024 सं0 118--eSa] ल(cid:234)मी लाल (Lakshmi Lall) पित-क(cid:219)हाई (cid:292)साद लाल, िनवासी-िनयर ऑफ मानस मं(cid:465)दर, (cid:466)वजय नगर हनुमान नगर, पटना, (cid:466)बहार-800020 शपथ प(cid:287) सं. 924 ित. 09.09.23 }kjk यह सूिचत करती हू (cid:465)क मेरे सभी शै(cid:162)(cid:468)णक (cid:292)माण प(cid:287)(cid:585) म(cid:581) मेरा नाम ल(cid:234)मी कु मार(cid:547) (Lakshmi Kumari) है। मेरे आधार काड(cid:91), पैन काड(cid:91) एवं पासपोट(cid:91) म(cid:581) मेरा नाम ल(cid:234)मी लाल (Lakshmi Lall) है, जो स(cid:215)य है। उपरो(cid:416) दोन(cid:585) नाम एक ह(cid:547) म(cid:465)हला का है, ं। अब से म(cid:583) ल(cid:234)मी लाल (Lakshmi Lall) के नाम से जानी व पहचानी जाऊं गी।

जो म(cid:583) (cid:232)वयं हू

ल(cid:234)मी लाल (Lakshmi Lall)।

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सं0 119--मैं, निकहत परवीन, पिता-स्व0 एस0 एम0 समी, पति-महबूब जफर आलम, पता-लोदी कटरा, बैतुस सलाम नित्यानंद का कुंआ थाना-खाजेकलां, पो0-झाऊगंज, जिला-पटना, घोषणा करती हूं कि मेरे सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम निकहत परवीन अंकित है। लेकिन विवाह के बाद मैं निकहत महबूब के नाम से भी जानी पहचानी जाती हूं। आज से मैं निकहत परवीन के नाम से जानी और पहचानी जाऊंगी। शपथ पत्र सं.-2157, दिनांक-20/06/23.

निकहत परवीन।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

43 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-09/2017--867 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 30 जनवरी 2024

श्री षिवेन्द्र प्रियदर्षी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन उप महानिरीक्षक (प्र0), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(e) के अंतर्गत थाना काण्ड संख्या-02/2017, दिनांक 04.05.2017 दर्ज किया गया। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक 576 दिनांक 04.05.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2535 दिनांक 19.05.2017 द्वारा श्री षिवेन्द्र प्रियदर्षी, तत्कालीन उप महानिरीक्षक (प्र0), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को निलंबित करते हुए निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5603 दिनांक 26.09.2017 द्वारा श्री प्रियदर्षी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा विभागीय जाँच आयुक्त (सम्प्रति मुख्य जाँच आयुक्त), बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 691 अनु0, दिनांक 12.10.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री प्रियदर्षी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी दोनों आरोपों को संचालन पदाधिकारी द्वारा अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा अप्रमाणित प्रतिवेदित किये गये आरोपों के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 (2) के विहित प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति के बिन्दु अभिलेखित किये गये। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के विहित प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 9009 दिनांक 22.10.2021 द्वारा श्री प्रियदर्षी को संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति के अभिलेखित बिन्दुओं के आलोक में उनसे पन्द्रह दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। तद्‌आलोक में श्री षिवेन्द्र प्रियदर्षी द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन दिनांक 23.12.2021 समर्पित किया गया। 5. उपर्युक्त विनिष्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 3526 दिनांक 27.04.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की मांग की गयी। तद्‌आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1404 दिनांक 12.07.2023 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी। 6. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(xi) के प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7913 दिनांक 05.09.2023 द्वारा श्री षिवेन्द्र प्रियदर्षी, तत्कालीन उप महानिरीक्षक (प्र0), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

44 (cid:464)बहार गजट, 7 2024

'' सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड (Dismissal from service) ''।

7. उपर्युक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री षिवेन्द्र प्रियदर्षी, तत्कालीन उप महानिरीक्षक (प्र0), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि प्रथमतः समीक्षाधीन मामला रिष्वतखोरी, अवैध वसूली करते हुए पकड़े जाना, पदीय दायित्व निर्वहन के क्रम में अवैध पारितोषण प्राप्त किया जाना आदि से संबंधित नहीं है। सम्पूर्ण प्रकरण में किसी भी चरण में उनके द्वारा अवैध माध्यम से अथवा भ्रष्टाचार से सम्पाि अर्जन का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर उनके द्वारा समर्पित आय परिसम्पाि अर्जन संबंधी विवरणी का न तो खंडन किया गया है और न ही उसे अस्वीकार किया गया है। आरोप पत्र गठन का एक मात्र आधार विशेष निगरानी इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी है और इस काण्ड का अंतिम निष्पादन विद्वान न्यायालय के स्तर से किया जाना शेष है। श्री प्रियदर्शी का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि आरोपों को प्रमाणित करने का प्रथम दायित्व (Burden to proof) प्रशासी विभाग का था, परन्तु मुख्य जांच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रशासी विभाग की ओर से प्रतिनियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं उनके सहयोग में आये विशेष निगरानी इकाई के पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद वे आरोपों को प्रमाणित करने में असमर्थ एवं विफल रहे। तदनुसार अंततः संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। श्री प्रियदर्षी का कहना है कि दण्डादेश संकल्प के सम्यक्‌ विश्लेषणोपरान्त प्रथम –ष्टया यह तथ्य भी परिलक्षित होता है कि मूल आरोप पत्र से हटकर संदर्भित विषयवस्तु को गंभीर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कुछ नए आधार का भी समावेश किया गया है। 8. श्री प्रियदर्षी का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि मुख्य जाँच आयुक्त ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि सम्पाि विवरणी के संदर्भ में विभागीय मंतव्य में मुख्य रूप से आरोपी पदाधिकारी के पत्नी के नाम पर NSC/KVP का कागजात प्राप्त होने के बारे में उल्लेख किया गया है, परन्तु तत्संबंधी साक्ष्य/विवरण नहीं देने के कारण विभागीय मंतव्य को मानने का कोई आधार नहीं रह जाता है, क्योंकि प्राथमिकी को साक्ष्य नहीं माना जा सकता है और यदि प्राथमिकी के बाद किसी और कार्रवाई के दौरान SVU के द्वारा अनुसंधान के क्रम में कोई तथ्य पाये गये हैं तो उस तथ्य के आधार पर पूर्व के गठित आरोप को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। श्री प्रियदर्षी का कहना है कि मूल आरोप पत्र से हटकर सीधे द्वितीय कारण पृच्छा में आयकर भुगतान का प्रथम बार उल्लेख किया गया। आयकर संबंधी यह बिन्दु मूल आरोप पत्र का अंश नहीं था और सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही के संचालन/सुनवाई के क्रम में भी इसका प्रसंग कभी नहीं उठा। वस्तुतः प्रथम –ष्टया असहमति शीर्ष के अंतर्गत आयकर भुगतान का बिन्दु भी अप्रासंगिक है, कारण कि समीक्षाधीन मामला न तो आयकर अधिनियम के उल्लंघन का है और न ही कभी मूल विभागीय कार्यवाही का अंश रहा तथापि उनके द्वारा समर्पित वर्ष 2016-17 के वार्षिक सम्पत्ति ब्योरा में Assessment Year-2016-17 के लिये आयकर मद में रु0 1,16,403/-रुपये का भुगतान किये जाने की सूचना का स्पष्ट उल्लेख है।

9. श्री प्रियदर्षी का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति व्यक्त करते हुए उल्लेख किया गया है कि विशेष निगरानी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना विवरण में वर्णित अर्जित सम्पाि एवं वर्तमान में उनके द्वारा धारित सम्पत्ति में काफी अंतर है। इसके प्रतिउत्तर स्वरूप उनका प्रथम तर्क यह है कि असहमति का यह बिन्दु पूर्णतः अनिर्दिष्ट एवं भ्रामक (Not specific & Vague) है। कहीं भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस संदर्भ में और किस मद में कितना अंतर है। तत्संबंधी अंतर का आधार एवं गणना की अवधि का भी कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। मूल आरोप पत्र एवं तथाकथित द्वितीय कारण पृच्छा में कहीं भी आय-व्यय की गणना की मूल तिथि (Base Date) एवं Check period का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अति महत्वपूर्ण है कि अपनी सम्पाि विवरणी उन्होंने दिनांक 18.02. 2017 को समर्पित की थी, जबकि प्राथमिकी दर्ज किये जाने की तिथि 04.05.2017 है। इस बीच की अवधि में उनके अथवा उनकी पत्नी के नाम से संधारित विभिन्न खातों में Debit-Credit के चलते भिन्नता होना स्वभाविक है। उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र में तिथि का कोई उल्लेख नहीं है और इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि दर्ज प्राथमिकी में उनके अथवा पत्नी के विभिन्न खातों में उपलब्ध किस तिथि की राशि को अन्त शेष के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही भिन्नता का कोई अन्य आधार भी आरोप पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। सर्वविदित है कि मार्च माह में ब्याज की राशि विभिन्न श्रेणी के खातों में जमा होती है। तद्‌नुसार माह फरवरी में समर्पित सम्पत्ति विवरणी और माह मार्च के उपरांत संकलित सूचनाओं में भिन्नता होना अति स्वाभाविक है, परन्तु भिन्नता होने का अर्थ आय से अधिक सम्पाि होना अथवा भ्रष्टाचार से आय को कदापि प्रमाणित नहीं करता।

श्री प्रियदर्षी का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि निर्गत दण्डादेश संकल्प में कहीं भी उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्कपूर्ण तथ्यों को अस्वीकार करने अथवा असंतोषजनक पाए जाने का कोई भी तर्कसंगत कारण (Any plausible reason) का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री प्रियदर्षी द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश को निरस्त करते हुए सेवा में वापस लेने का अनुरोध किया गया है।

10. श्री षिवेन्द्र प्रियदर्षी, तत्कालीन उप महानिरीक्षक (प्र0), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों की व्यापक समीक्षा नहीं कर श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-18 (2) के प्रावधान के तहत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति के बिन्दु अभिलेखित किये गये। तदुपरान्त असहमति के अभिलेखित बिन्दुओं के आलोक में45 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 श्री प्रियदर्शी से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री प्रियदर्शी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन को सम्यक्‌ विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

विषेष निगरानी इकाई, पटना के प्रतिवेदन में श्री प्रियदर्शी की वेतन से प्राप्त आय, ज्ञात अन्य स्रोतों से अर्जित राषि तथा बैंक एवं संबंधियों से प्राप्त कुल आय रु0 1,01,26,580/- (एक करोड़, एक लाख, छब्बीस हजार, पाँच सौ अस्सी रूपये) कर्णांकित की गई है। विषेष निगरानी इकाई के उक्त विवरण में आरोपित पदाधिकारी और उनकी पत्नी के नाम से विभिन्न बैंकों में जमा राषि, अपार्टमेंट, मकान, गहने एवं दो वाहनों के कुल खर्च सहित कुल राषि रु0 1,20,09,463.48 (एक करोड़, बीस लाख, नौ हजार, चार सौ तीरसठ रूपये अड़तालिस पैसे) की सम्पत्ति धारित (possess) बतायी गई है। विषेष निगरानी इकाई द्वारा इनके सेवाकाल में खर्च रु0 39,79,381.00 (उनचालीस लाख, उन्नासी हजार तीन सौ इक्कासी रूपये) का आकलन करते हुए कुल बचत रु0 61,47,199.00 (इकसठ लाख, सैंतालीस हजार, एक सौ निन्यानवे रूपये) प्रतिवेदित किया गया है। इस प्रकार विषेष निगरानी इकाई द्वारा आरोपित पदाधिकारी की कुल रु0 58,62,264.00 (अन्ठावन लाख, बासठ हजार, दो सौ चौसठ रूपये) की सम्पत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक पाई गई है। इस प्रकार आय से अधिक पायी गई इस अंतर राशि के संबंध में श्री प्रियदर्शी द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया है। इस प्रकार बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19(6) के प्रावधान के अन्तर्गत श्री प्रियदर्शी गंभीर कदाचार के दोषी पाये गये हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए श्री प्रियदर्शी द्वारा विभाग में समर्पित सम्पत्ति विवरणी (Declaration of Assets & Liabilities) में दर्शायी गई परिसम्पत्तियों एवं इनके विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में अंकित विवरणी में काफी अंतर पाई गई है। विशेष निगरानी इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार श्री प्रियदर्शी की कुल रु0 58,62,264.00 (अन्ठावन लाख, बासठ हजार, दो सौ चौसठ रूपये) की राशि आय के ज्ञात विभिन्न स्रोतों से अर्जित राशि से अधिक की पायी गई है। इस संबंध में श्री प्रियदर्शी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति को अर्जित किया गया है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19(6) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है तथा एक सरकारी सेवक के रूप में इनके नैतिक कदाचार एवं पदीय दुरूपयोग का परिचायक है। श्री प्रियदर्शी द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पुनः उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है, जिसका उल्लेख उन्होंने पूर्व में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन में किया था। श्री प्रियदर्शी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तदोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर सभी प्रक्रियाओं का विधिवत्‌ पालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के आदेशानुसार दण्ड अधिरोपित किया गया है।

11. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी द्वारा पद का दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार करते हुए आय के ज्ञात स्रोतों से कुल रु0 58,62,264.00 (अन्ठावन लाख, बासठ हजार, दो सौ चौसठ रूपये) की अधिक सम्पत्ति अर्जित की गई है। श्री प्रियदर्शी द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कोई संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रियदर्शी को '' सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड (Dismissal from service) '' अधिरोपित किया गया है। अतः उनका पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है। 12. श्री षिवेन्द्र प्रियदर्षी, तत्कालीन उप महानिरीक्षक (प्र0), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के विरूद्ध गठित आरोप की प्र—ति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर विधिवत्‌ प्रक्रियाओं का पालन करते हुए समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः श्री षिवेन्द्र प्रियदर्षी, तत्कालीन उप महानिरीक्षक (प्र0), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वी—त किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रजनीष कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-निदेषक (प्र0)

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श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1024/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा सम्प्रति भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का दुरूपयोग करने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। विभागीय पत्रांक-5449 दिनांक-02.06.2021 (पृ. 81/प0) द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1024/11, तत्कालीन प्रखंड विकास46 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 पदाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा सम्प्रति भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-290 दिनांक-15.06.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कुछ अभिलेख एवं कागजात उपलब्ध कराने का अनुरोध इस विभाग से किया गया।

समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8150 दिनांक-05.08.2021 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय जाँच संचालित की गयी, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा के पत्रांक-457 दिनांक-26.08.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं सम्पूर्ण अभिलेख मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित 05 आरोपों में से किसी भी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया है। समीक्षा के क्रम में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक-21554 दिनांक-23.11.2023 द्वारा आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर असहमति का कारण अंकित करते हुए श्री कुमार को असहमति के विन्दु पर अभ्यावेदन/कारणपृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री कुमार के पत्रांक-1103 दिनांक-08.12.2023 द्वारा अपना अभ्यावेदन/कारणपृच्छा इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें कहा गया है किः-

''लाभुकों की प्रतीक्षा सूची इनके पदस्थापन से पूर्व तैयार की गयी थी एवं सूची के प्रकाशन एवं दीवार लेखन के पश्चात्‌ किसी के द्वारा इनके कार्यकाल में कोई आपाि प्राप्त नहीं हुई थी। ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार आरोप अधिरोपित किया गया है जो भूतलक्षी प्रभाव से वर्ष 2009-10 के लिए प्रभावी नहीं थे। इनके पदस्थापन काल वर्ष 2009-10 में तत्समय प्रवृा विभागीय संकल्प-8076 दिनांक-11.06.2008 एवं पत्रांक-16458 दिनांक-29.12.2008 का पूर्णतः अनुपालन किया गया था।''

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं असहमति के विन्दु पर समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी।

यद्यपि प्रखंड कार्यालय बेनीपुर में आरोपों से संबंधित अभिश्रव एवं अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परन्तु उल्लेखनीय विन्दु यह भी है कि दोहरा लाभ प्राप्त होने के उपरांत 07 लाभुकों को राशि वापस करने हेतु नोटिस जारी की गयी थी तथा सर्टिफिकेट वाद दायर किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन लाभुकों को इंदिरा आवास का दोहरा लाभ दिया गया था।

योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने की जिम्मेदारी वरीय पदाधिकारी होने के नाते आरोपी पदाधिकारी की थी। श्री कुमार द्वारा र्काव्यनिर्वहन में लापरवाही हुई है। उक्त स्थिति में पूरे मामले के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमावली 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ श्री कुमार को (1) निन्दन (आरोप वर्ष-2009-10) का दंड अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमावली 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1024/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा सम्प्रति जिला भू-अर्जन कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर को का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। ------

श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1146/2011, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्‌, फुलवारीशरीफ, पटना के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-3064 दिनांक-18.10.2022 द्वारा आयकर कटौती नहीं करने संबंधी आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-21555 दिनांक-23.11.2023 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1146/2011, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्‌, फुलवारीशरीफ, पटना, सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद के पत्रांक-2352 दिनांक-11.12.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वर्णित है कि :-

आयकर विभाग, टी.डी.एस., सर्किल पटना को फुलवारीशरीफ, नगर परिषद के विाीय वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक वर्षवार Outstanding Demand Notice की राशि अंकित करते हुए कुल रू0 28,35,410/- (अठाईस लाख पैंतीस हजार चार सौ दस) रूपये Outstanding Demand Notice मद में जमा करने हेतु निदेशित किया गया।

आयकर विभाग के तीनों पत्र 5114, 5115 एवं 5116 के निर्गत की तिथि 22.11.2017 है। कार्यपालक पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, नगर परिषद्‌ पर अक्टूबर, 2012 से जुलाई 2015 तक पदस्थापित थे। आयकर विभाग द्वारा निर्गत पत्र इनके पदस्थापन अवधि के बाद का है।47 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार Interest on late payment (TDS) की कुल राशि मो0 16,29,361/- (सोलह लाख उनतीस हजार तीन सौ एकसठ) रूपये आयकर विभाग के खाते में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी श्री लखीन्द्र पासवान के द्वारा जमा किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में आयकर विभाग के नोटिस के विरूद्ध वाद श्री लखीन्द्र पासवान द्वारा दायर किया गया तथा वर्णित राशि भी उन्ही के द्वारा जमा किया गया। यदि उपरोक्त मामले की जानकारी इन्हें ससमय दी जाती तो उस पर विधि सम्मत्‌ कार्रवाई इनके द्वारा की जाती, परन्तु उक्त मामले में इन्हें बिना अवसर देते हुए श्री लखीन्द्र पासवान के द्वारा एकतरफा कार्रवाई करते हुए मामले के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया तथा आयकर मद में राशि जमा की गयी, इससे राजस्व की क्षति हुई।

विभाग द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। श्री कुमार दिनांक-11.10.2012 से 17.08.2015 तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, पटना में पदस्थापित थे। उनकी पदस्थापन अवधि में नियमानुसार आयकर कटौती की राशि ससमय जमा नहीं की जा रही थी। नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा विाीय वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक नियमानुसार आयकर कटौती की राशि ससमय जमा नहीं की गयी, जिस कारण आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियमानुसार आयकर कटौती की राशि ससमय जमा नहीं करने के लिए अभियोजन स्वीकृति की मांग की गयी तथा Outstanding Demand की राशि अंकित करते हुए कुल रू0 28,35,410/- (अठाईस लाख पैंतीस हजार चार सौ दस) रूपये Outstanding Demand मद में जमा करने हेतु निदेशित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार Interest on late payment (TDS) की कुल राशि 16,29,361/- (सोलह लाख उनतीस हजार तीन सौ एकसठ) रूपये आयकर विभाग के खाते में जमा की गयी जिससे राजस्व की क्षति हुई। उक्त स्थिति में पूरे मामले की समीक्षा के उपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमावली 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ श्री कुमार को (1) निन्दन (आरोप वर्ष-2015-16) एवं (2) 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमावली 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1146/2011, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्‌, फुलवारीशरीफ, पटना सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद को (1) निन्दन (आरोप वर्ष-2015-16) एवं (2) 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। ------

श्री मधुकान्त, बि॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-714/19), अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-33 दिनांक-19.03.2023 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव को मुख्यालय से अनधि—त रूप से अनुपस्थित रहने, अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, विक्रमशिला महोत्सव जैसे राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सभी के सामने जिला परिवहन पदाधिकारी सहित वरीय पदाधिकारियों को गाली-गलौज करने, अधीनस्थों को जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सहयोग नहीं करने का निदेश देने, अपने सरकारी मोबाईल को अपने अधीनस्थ कर्मी के पास छोड़ने, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने, आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया।

उक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5596 दिनांक-22.03.

2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री मधुकान्त, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-714/19 को संकल्प निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया। प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-7361 दिनांक-18.04.2023 द्वारा श्री मधुकान्त से बचाव बयान की मांग की गयी। विभागीय पत्रांक-9073 दिनांक-15.05.2023 एवं पत्रांक-11832 दिनांक-21.06.2023 द्वारा श्री मधुकान्त से प्राप्त बचाव बयान की छायाप्रति संलग्न48 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 करते हुए जिला पदाधिकारी, भागलपुर से विन्दुवार मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-96 दिनांक-17.07.2023 द्वारा वांछित मंतव्य इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री मधुकान्त के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी तथा इन्हें तत्काल निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया। अतः लिये गये निर्णयानुसार श्री मधुकान्त, बि॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-714/19), अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव को संकल्प निर्गत की तिथि के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। ------

मो0 अतीकुद्दीन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-799/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, चेरिया बरियारपुर, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-140 दिनांक-25.01.2005 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप-पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

मो0 अतीकुद्दीन पर आरोप है कि :- 'मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण पंचायत उप निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न होने से संबंधित है।''

विभाग द्वारा मो0 अतीकुद्दीन से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्मारोपरांत मो0 अतीकुद्दीन द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें अंकित है कि :-

अपनी भतीजी की शादी में सम्मिलित होने हेतु अपना आवेदन अनुमंडल अधिकारी, मंझौल द्वारा अनुशंसित कराकर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को भेजा था। शादी के दौरान मेरी तबीयत अत्यंत खराब हो गयी। तबीयत ठीक होने में समय लग गया, जिसके कारण ससमय योगदान नहीं दे सका।

जान-बूझकर निर्वाचन कार्य तथा अंचल के राजस्व कार्यो में बाधा उत्पन्न नहीं की गयी है। चिकित्सीय पुर्जा खोजने पर नहीं मिला। वह नष्ट हो गया है। इस कारण समय पर स्पष्टीकरण नहीं दे सका।

मो0 अतीकुद्दीन दिनांक 31.12.2022 को सेवानिवृा हो चुके हैं। विभाग द्वारा मो0 अतीकुद्दीन के विरूद्ध उनके सेवाकाल में चल रहे कार्रवाई को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं मो0 अतीकुद्दीन से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि मो0 अतीकुद्दीन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप कोई विाीय क्षति से संबंधित नहीं है बल्कि परिस्थितिवश स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थिति का मामला है। मो0 अतीकुद्दीन बीमारी के कारण ससमय योगदान नहीं दे सके।

अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत मो0 अतीकुद्दीन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-799/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, चेरिया बरियारपुर, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध चल रहे इस आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। ------

श्री कुमार अनुज, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1224/2011, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0) बागवाड़ी, भागलपुर सम्प्रति वरीय उप समार्हाा, जमुई के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-7 दिनांक 08.05.2017 तथा पत्रांक-1027 दिनांक-13.06.2017 द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र 'क')/पूरक आरोप पत्र (प्रपत्र-'क') इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।49 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 2. श्री अनुज के विरूद्ध कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0), बागवाड़ी, भागलपुर में दुकान/गोदाम के आवंटन में अनियमितता बरतने तथा कतिपय शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पत्रांक-1068 दिनांक-22.09.2016 की कंडिका-3 के प्रावधानों के विपरीत गैर शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्त/प्रतिनियोजित करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

3. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4 .उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-740 दिनांक-15.01.2018 द्वारा श्री अनुज से अभिकथन की मांग की गयी। श्री अनुज के पत्रांक-16-0055 दिनांक-15.02.2018 द्वारा विभाग को अभिकथन समर्पित किया गया।

5. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री अनुज से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-12424 दिनांक-23.12.2020 द्वारा श्री अनुज के विरूद्ध विभागीय जाँच संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक-15 दिनांक-06.01.2023 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री अनुज के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

6. विभागीय पत्रांक-2297 दिनांक-02.02.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर भेजते हुए आरोपित पदाधिकारी से बचाव बयान की मांग की गयी। आरोपित पदाधिकारी के पत्रांक-88 दिनांक-22.06.2023 द्वारा बचाव बयान समर्पित किया गया है।

7. श्री अनुज द्वारा बचाव बयान में कहा गया है कि :- वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की वार्षिक कार्य योजना इनके द्वारा समर्पित की गई थी। किसी भी पदाधिकारी के स्थानांतरण के उपरांत उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि पदस्थापन अवधि के सारे कागजात वह अपने साथ रक्षित रखे। इनके कार्यालय पत्रांक-912/परि0 दिनांक-17.07.2021 के द्वारा समाहरणालय के प्राप्त पत्रों की पंजी के आवश्यक अवलोकन एवं मेल आई0डी0 के अवलोकन हेतु अनुरोध किया गया था, जिससे कार्य योजना समर्पित किये जाने का तथ्य सत्यापित हो सके।

मामले को प्रमाणित करने के लिए जो दस्तावेज विचारार्थ रखे गये हैं, वे सरकारी अधिकारियों के पत्रांक और राज्य सरकार के रिकार्ड है। सभी दस्तावेज सार्वजनिक हैं एवं उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर प्रश्न नहीं उठाये जा सकते हैं। तात्पर्य की ठोस गुणवाा पर आधारित निर्विवाद कागजात आरोपों के निहित दावों को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। राजीव थापर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदान किये गये बचाव के दस्तावेजों के देखने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि वे उाम गुणवाा (Sterling quality) के हैं एवं उनके अस्तित्व को किसी भी पक्ष के द्वारा नकारा नहीं जा सकता है।

8. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अनुज के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं कारण पृच्छा के उार की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0), बागवाड़ी, भागलपुर में दुकान/गोदाम के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था आवंटन का र्शानामा निर्गत किया गया। जबकि कृषि विभाग द्वारा आवंटन के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया तो उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही दुकानों/गोदामों का आवंटन किया जाना चाहिए था, जो आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। आवंटन में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। किराया निर्धारण में भी लापरवाही परिलक्षित है। शिक्षा विभाग के आदेश के विरूद्ध जाकर दुकानों/गोदामों के आवंटन में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। एक ही परिवार के दो व्यक्तियों को दुकानों/गोदामों का आवंटन किया गया जो नियमानुकूल नहीं है। विकास मित्र के चयन में भी त्रुटि थी। 9. समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंसोधित नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ श्री अनुज को i निन्दन (आरोप वर्ष-2016-17) एवं (ii)

विनिश्चित किया गया। 10. उक्त विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक-17856 दिनांक-21.09.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से आयोग की सहमति/परामर्श संसूचित करने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-3587 दिनांक-22.12.2023 द्वारा परामर्श उपलब्ध कराया गया, जिसमें उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है। (ii)

11. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार अनुज, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1224/2011, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0) बागवाड़ी, भागलपुर सम्प्रति वरीय उप समार्हाा, जमुई के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के प्रावधानों के तहत i अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव।50 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1018/11 तत्कालीन भूमि सुधार उप समार्हाा, पटना सदर के विरूद्ध आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 661 दिनांक 28.08.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित कर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप सरकार के नाम से दर्ज जमाबंदी की भूमि की गैर-सरकारी व्यक्तियों के नाम जमाबंदी दर्ज करने एवं सरकारी हित के प्रतिकूल कार्य करने आदि से संबंधित है, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अवमाननावाद की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त दाखिल खारिज अधिनियम के प्रतिकूल आदेश पारित करते हुए दर्ज जमाबंदियों को रद्‌द करने, सरकारी भूमि के गबन में सहयोग करते हुए गैर-सरकारी व्यक्तियों के हित में कार्य करने सहित आदेशोल्लंघन, कर्तव्यहीनता, लापरवाहीपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी कार्य करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है। 3. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 13424 दिनांक 08.10.2018 द्वारा श्री सिंह से बचाव बयान की मांग की गयी। श्री सिंह के पत्र दिनांक 27.05.2019 द्वारा अपना बचाव बयान इस विभाग को समर्पित किया गया।

4. समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12471 दिनांक 23.12.2020 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय जाँच संचालित की गयी, जिसमें संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी, नियुक्त किया गया।

5. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई का जाँच प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 305 दिनांक 17.03.2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी 06 आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। विभागीय पत्रांक-9592 दिनांक-15.06.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री सिंह से बचाव बयान की पृच्छा की गयी। श्री सिंह के पत्र दिनांक-14.07.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर बचाव बयान समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा बचाव बयान में कहा गया है कि :-

कुल 06 आरोपों के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी ने इनके विरूद्ध प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें स्थापित निष्कर्ष नियमानुसार संचालित अर्द्धन्यायिक मामले से संबंधित है, जो भूमि सुधार उप समार्हाा के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। संचालन पदाधिकारी ने तथ्यात्मक रूप से निष्कर्षों के स्थापन में गलतियाँ की है और गलत बयानी को ही तथ्य बनाने की चेष्ट की है। नामांतरण रद्‌द करना दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 के नियम-7 के अनुसार राजस्व नियमों के अनुकूल है, किन्तु उसे ही वे जमाबंदी रद्‌दीकरण कहते हैं। प्रमंडलीय आयुक्त के U.L.C. Case No. 14/2004-05, B.L.T. case No. 637/14 एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सं0-14/2012 में पारित आदेश व जिला पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को दिये गये जमाबंदी संशोधन के निदेश की अनुपालनीयता को सिरे से नजरअंदाज कर आरोप जबुरिया थोपते हुए नजर आते हैं।

6. विभागीय पत्रांक-13773 दिनांक-05.08.2022 द्वारा समर्पित बचाव बयान की छायाप्रति संलग्न करते हुए उस पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से विन्दुवार मंतव्य इस विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1742 दिनांक-25.09.2023 द्वारा वांछित मंतव्य इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें वर्णित है कि :-

श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1018/11 तत्कालीन भूमि सुधार उप समार्हाा, पटना सदर से प्राप्त बचाव बयान का परिशीलन किया गया। श्री सिंह पर लगे आरोपों तथा इस पर प्राप्त बचाव बयान से प्रतीत होता है कि सभी आरोप विविध वाद संख्या-03/16-17 में उनके द्वारा पारित आदेश तथा इसके कारण एम0जे0सी0 संख्या-1348/07 का दायर होना एवं दखल दिलाने हेतु पुलिस बल प्रतिनियुक्ति की मांग से जुड़े है। श्री सिंह द्वारा आरोप संख्या-03 का जवाब नहीं दिया गया है कि उनके द्वारा किस नियम के तहत दखल दिलाने हेतु दण्डाधिकारी/ पुलिस बल की मांग की गई। श्री सिंह द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। श्री सिंह द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई तथ्यात्मक जवाब समर्पित नहीं किया गया है। श्री सिंह के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। 7. श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के उार/बचाव बयान के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत i

ii

का दंड विनिश्चिय किया गया।

8. उक्त विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक-19710 दिनांक-20.10.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से आयोग की सहमति/परामर्श संसूचित करने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-3586 दिनांक-22.12.2023 द्वारा परामर्श उपलब्ध कराया गया, जिसमें उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है। 9. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1018/11 तत्कालीन भूमि सुधार उप समार्हाा, पटना सदर सम्प्रति वरीय उप समार्हाा, भागलपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत i51 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया ii

जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। ------

श्री मृत्युंजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-266/19, तत्कालीन आप्त सचिव, मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा आय से अधिक अवैध रूप से धनार्जन करने संबंधी प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-14311 दिनांक-01.12.2021 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया।

प्रत्यानुपातिक धनार्जन करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10820 दिनांक-30.06.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसका जांच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं फौजदारी मुकदमा प्रक्रियाधीन है। सम्यक्‌ समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में श्री मृत्युंजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-266/19, तत्कालीन आप्त सचिव, मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है।

श्री कुमार के निलंबन अवधि की सेवा के निरूपण के संबंध में निर्णय अलग से लिया जायेगा। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। ------

मो0 मंजूर आलम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1393/11, तत्कालीन नगर दंडाधिकारी, पटना सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल को दिनांक-14.01.2017 के विरूद्ध सबलपुर दियारा पतंग उत्सव के दौरान हुई नाव दुर्घटना की उच्चस्तरीय जाँच के उपरान्त प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एस0डी0आर0एफ0 के नावों का सही ढ़ंग से उपयोग नहीं करने तथा नावों को समय पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराने इत्यादि आरोपों के लिए आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक-4152 दिनांक-06.04.2017 एवं स्मार पत्रांक- 5603 दिनांक-11.05.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

2. मो0 आलम के पत्र दिनांक-24.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण के समीक्षा के उपरांत उसे असंतोषजनक पाते हुए मो0 आलम के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7847 दिनांक-29.06.2017 द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-474 दिनांक-03.10.2017 द्वारा उक्त विभागीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा मो0 आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा व्यक्त की गयी असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-16277 दिनांक-21.12.2017 द्वारा मो0 आलम को लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। मो0 आलम के पत्र दिनांक-08.01.2018 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत मो0 आलम द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अस्वी—त करते हुए उन्हें

का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। 5. मो0 आलम के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-2740 दिनांक-27.02.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्ष की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-575 दिनांक-29.05. 2018 द्वारा परामर्श समर्पित किया गया। उक्त परामर्श में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कहा गया कि52 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 6. मो0 आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता एवं मो0 आलम की कत्वर्यहीनता के आलोक में 7. अतः मो0 आलम के विरूद्ध 8. उक्त दंड के विरूद्ध मो0 आलम द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समीक्षोपरांत 9. उक्त दंडादेश के विरूद्ध मो0 आलम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 2778/2020 मो0 मंजूर आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-08.12.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :-

In this view of the matter, this Court is of the opinion that the order dated 22.07.2019, issued vide Memo No. 9757 (annexed as Annexure- P/19) and order of punishment issued vide Memo No. 9428 dated 17.07.2018 annexed as Annexure-P/16 are hereby quashed.

With the above directions and observations, this writ petition is hereby allowed. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध एल.पी.ए. दायर किये जाने के विन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श निम्नवत्‌ है :-

Department needs to indicate prima facie, error either in facts or Law commtted by the writ Court. In fact writ court has recorded its finding that charge memo was deficient as neither any witness was sighted nor any document was referred. Further, disciplinary authority without analysing the detail inquiry report and without assigning specific grounds of difference of opinion has held the petitioner guilty. Besides other infirmity in conduct of proceeding has been pointed out. Department needs to deal with each of such procedural infirmity. LPA cannot be filed merely on asking. There must exist sufficient ground to assail writ court order.

10. वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-2778/2020 में दिनांक-08.12.

2023 को पारित न्यायादेश एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत मो0 मंजूर आलम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1393/11, तत्कालीन नगर दंडाधिकारी, पटना सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल के विरूद्ध अधिरोपित दंडादेश संकल्प ज्ञापांक-9428 दिनांक-17.07.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक-9757 दिनांक-22.07.2019 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

11. अतएव सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-2778/2020 में दिनांक-08.12.2023 को पारित न्यायादेश एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में मो0 मंजूर आलम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1393/11, तत्कालीन नगर दंडाधिकारी, पटना सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल के विरूद्ध बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। ------

श्री कुमार विजयेन्द्र (बि0प्र0से0), तत्कालीन प्रोक्योरमेन्ट पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रतिनियुक्त-बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाईटी), बिहार, पटना के विरूद्ध प्रशाखा-12, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के गै0स0प्रे0सं0-1276 दिनांक-17.05.2023 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

श्री विजयेन्द्र के विरूद्ध निम्न आरोप है कि अध्ययन अवकाश समाप्त होने के बाद भी उनके द्वारा सेवा में योगदान नहीं दिया गया, इस संबंध में उनसे योगदान करने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 15819 दिनांक 18.08.2023 द्वारा भी किया गया।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथासंशोधित नियम 17 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय पत्रांक-10403 दिनांक-02.06.2023 द्वारा श्री विजयेन्द्र से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री विजयेन्द्र द्वारा अपना त्याग पत्र इस विभाग को प्रेषित किया गया।53 (cid:464)बहार गजट, 7 2024 अतएव वर्णित तथ्यों की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं श्री विजयेन्द्र के विरूद्ध पत्रांक-10403 दिनांक-02.06.2023 के नियम 17 के अधीन प्रारंभ की गयी अनुशासनिक कार्रवाई को वापस लेने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री कुमार विजयेन्द्र (बि0प्र0से0), तत्कालीन प्रोक्योरमेन्ट पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रतिनियुक्त-बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाईटी), बिहार, पटना के विरूद्ध पत्रांक-10403 दिनांक-02.06.2023 के नियम 17 के अधीन प्रारंभ की गयी अनुशासनिक कार्रवाई को वापस लिया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप-सचिव। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-02-07.6/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-02-07.6.